सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 अप्रैल 2026
अधिसूचना
क्रमांक RULE-505/6/2026-GAD-1. छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026 (क्र. 5 सन् 2026) की धारा 1 की उप- धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह घोषित करती है कि यह अधिनियम दिनांक 30 अप्रैल, 2026 से प्रभावशील होगा तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल की स्थापना करती है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उसे सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.