आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 04 मई 2026
अधिसूचना
क्रमांक LAND-43/54/2026-HOUSING. राज्य शासन एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में अत्यावश्यक लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुए सूचना दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :-
दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपांतरण
| स. क्र. | ग ्राम | खसरा नंबर | क्षेत्रफल (हे.मे) | अंगीकृत दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में भू-उपयोग | अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण |
| 1 | ग ्राम कचान्दुर पहनं. 12, रानिमं.-जेवरा, सिरसा तहसील व जिला दुर्ग | 1078 का भाग (1078/2) | 0.800 हे. | आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक |
2. उक्त उपांतरण दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में नवीन शासकीय फिजियोथैरिपी महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु।
3. राज्य शासन एतद् द्वारा दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है। उक्त उपांतरण दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 का अंगीकृत भाग होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.