श्रम विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26 मई 2026
आदेश
क्रमांक PLGMJ/349/2025-LABOUR . छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-52-42/तीन (एक )-18/पंचा.निर्वा./विविध/2024/463 दिनांक 11.05.2026 में उल्लेखित छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ-54-1/तीन (दो)/न0पा0/समय अनुसूची/453 दिनांक 08.05.2026 के अनुसार नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम/उप निर्वाचन संपन्न कराने के लिये दिनांक 01.06.2026 दिन (सोमवार) को मतदान किया जाना निर्धारित है।
2/ अतः कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखानों /स्थापनाओं में कार्यरत् उन श्रमिक/कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 01.06.2026 दिन (सोमवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित करता है।
3/ ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कीर्तिवर्धन उपाध्याय, अवर सचिव.