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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) संबंधी

Published 01 June 2026

Department
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
269
Notification no.
GENCOR/7327/2026/22-2
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-06-01.269
Languages
English, Hindi

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 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 1 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR/7327/2026/22-2. छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारं टी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/6-2/पं०ग्रा०वि०वि०/22/2011, दिनांक 16.12.2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है और नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यालय का नाम, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा के साथ, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, -

सरल क्रमांक 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

अनुसूची

स.क्र. कार्यालय/निकाय /अभिकरण का नाम छ.ग .लोक सेवा गारं टी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है स ेवा प्रदाय करने की समय - सीमा (कार्य दिवस ) स ेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद) सक्षम अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
9 ग्राम पंचायत कॉलोनाइजर के प ंजीयन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र 30 कार्य दिवस स ंबंधित ग्राम प ंचायत के सचिव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कलेक्टर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भीम सिंह, सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 01 June 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-06-01.269/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-06-01.269.