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उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 मई 2026
अधिसूचना
क्रमांक GENS/9406/2026/38-2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 688/नि.वि.क/03/प्र.परिनियम/2011/23449 दिनांक 05.02.2026 द्वारा कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर का संशोधित अध्यादेश क्रमांक 178(A) का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के तहत् किया गया है।
2. राज्य शासन, एतद् द्वारा, उपरोक्त अध्यादेश को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता हैं। 3. उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार मिश्रा, उप-सचिव.
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