आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 जून 2026
अधिसूचना
क्रमांक GENCOR/4998/2026-HOUSING. राज्य शासन एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में अत्यावश्यक लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुए सूचना दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :-
रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपांतरण
| स. क्र. | ग्राम | खसरा नंबर | क्षेत्रफल (हे.मे) | अंगीकृत रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में भू-उपयोग | अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण |
| 1 | तेलीबांधा | 514 | 1.3880 हे. | आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक |
2. उक्त उपांतरण रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना हेतु।
3. राज्य शासन एतद् द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है। उक्त उपांतरण रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 का अंगीकृत भाग होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.