महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 जून 2026
अधिसूचना
क्रमांक GENCOR/ 7103/2026-WCD. राज्य शासन एतद्द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10(1) के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कॉलम-3 में अंकित संस्था को कॉलम -2 में अंकित जिले के लिए सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करने हेतु अधिसूचित करता हैंः- विवरण निम्नानुसार हैः-
| क्रं. सेवा प्रदाता के रूप में अनुशंसित जिले का नाम | अनुशंसित संस्था का नाम | ़रिमार्क | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | रायगढ़ | जनमित्रम कल्याण समिति | नवीनीकरण |
| 2. | कांकेर | बुलबुल शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था, कांकेर | नवीनीकरण |
| 3. | कोरबा | सोशल रिवाईवल ग्रुप ऑफ अरबन रूरल व ट्रायबल कोरबा | नवीन |
| 4. | बेमेतरा | स्नेह सर्वोदय सेवा समिति, राजनांदगांव | नवीन |
| 5. | कबीरधाम | स्नेह सर्वोदय सेवा समिति, राजनांदगांव | नवीनीकरण |
| 6. | सरगुजा | छ.ग. प्रचार एवं विकास संस्थान, अम्बिकापुर | नवीनीकरण |
| 7. | फिजा एसोसिएशन, सरगुजा | नवीनीकरण |
शर्तेः-
2.1 अधिसूचना जारी होने की तिथि से 03 वर्ष तक के लिए वैध रहेगा।
2.2 अधिसूचित संस्था घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादित करेंगी। साथ ही पंजीकृत सेवा प्रदाता पीड़िता को आवश्यकता अनुसार आश्रय एवं पुनर्वास सुविधा उपलब्ध करायेंगी। संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार/मांगें जाने पर संरक्षण अधिकारी एवं माननीय न्यायालयों को यथा आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी। 2.3 चयनित सेवा प्रदाता घरेलू महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार सौंपें गये दायित्वों का निर्वहन करेंगें, इसके अतिरिक्त कौटुम्बिक परामर्श, चेतना कार्यक्रम तथा समुदाय को घरेलू हिंसा की रोकथाम के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगीं।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.