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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन 2011) धारा 3,4,5,एवं 7 के प्रावधानानुसार संशोधन संबंधी

Published 12 June 2026

Department
खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
319
Notification no.
GENCORE-35/608/2025-FOOD
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-06-12.319
Languages
English, Hindi

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 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR-35/608/2025-FOOD. छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, (क्र. 23 सन् 2011), की धारा 3,4,5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-127/2011/29 दिनांक 16.12.2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है और नीचे दी गयी अनुसूची एवं विभागीय तालिका में विनिर्दिष्ट कार्यालय का नाम, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गयी समय-सीमा के साथ, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

संशोधन उक्त अधिसूचना में,- सरल क्रमांक 8 के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:- अनुसूची
स. क्रमांक कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अधीन, सेवा जो प्रदाय की जानी है सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस) सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद) सक्षम प्राधिकारी अपीलीय प्राधिकारी
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
9. कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) कस्टम मिलिंग हेतु राईस मिल का नवीन पंजीयन (प्रचलित खरीफ वर्ष के 30 दिवस खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी कलेक्टर संभागीय आयुक्त
लिए)
10. कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) राईस मिल पंजीयन में संशोधन (प्रचलित खरीफ वर्ष के लिए) 30 दिवस खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी कलेक्टर संभागीय आयुक्त

उक्त अधिसूचना में,-

शीर्षक ''नापतौल विभाग'' की तालिका के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

विधिक मापविज्ञान

स. क्रमांक कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 क े अधीन, सेवा जो प्रदाय की जानी है सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस) सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद) सक्षम प्राधिकारी अपीलीय प्राधिकारी
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
8. कार्यालय नियंत्रक विधिक मापविज्ञान छत्तीसगढ़ संशोधन निर्माता अनुज्ञप्ति नाप तौल, राज्य क्षेत्राधिकार (नागरिक) 15 दिवस नियंत्रक विधिक मापविज्ञान छत्तीसगढ़ संयुक्त सचिव/ उप सचिव खाद्य भारसाधक सचिव खाद्य
9. कार्यालय नियंत्रक विधिक मापविज्ञान छत्तीसगढ़ संशोधन विक्रे ता अनुज्ञप्ति नाप तौल, राज्य क्षेत्राधिकार (नागरिक) 15 दिवस नियंत्रक विधिक मापविज्ञान छत्तीसगढ़ संयुक्त सचिव/ उप सचिव खाद्य भारसाधक सचिव खाद्य
10. कार्यालय नियंत्रक विधिक मापविज्ञान छत्तीसगढ़ संशोधन सुधारक अनुज्ञप्ति नाप तौल, राज्य क्षेत्राधिकार (नागरिक) 15 दिवस नियंत्रक विधिक मापविज्ञान छत्तीसगढ़ संयुक्त सचिव/ उप सचिव खाद्य भारसाधक सचिव खाद्य
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गजपाल सिंह सिकरवार, संयुक्त सचिव.
Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 12 June 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-06-12.319/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-06-12.319.