स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 जून 2026
अधिसूचना
क्रमांक RULE/477/2026/20-3. राज्य शासन एतद्द्वारा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्र. 23 सन् 1965) की धारा 28 की उपधारा 01 एवं 3 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा मान्यता विनियम 1994 में संशोधन किये जाने हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक/2447/अशास. मान्यता/01/2026, दिनांक 12-06-2026 को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फरिहा आलम, संयुक्त सचिव.
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
पेंशनबाड़ा, रायपुर
रायपुर, दिनांक 12 जून 2026
अधिसूचना
क्रमांक/2447/अशास. मान्यता/01/2026. राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्र. 23 सन् 1965) की धारा 09 की उपधारा 03 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेश क्रमांक RULE 477/2026/20-3 नवा रायपुर दिनांक 09/06/2026 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल को निर्देश दिए गए। तद्नुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्र. 23 सन् 1965) की धारा 28 की उपधारा 01 एवं 3 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मान्यता विनियम 1994 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्
संशोधन
विनियम (चौदह) 12 में संशोधन
माध्यमिक शिक्षा मण्डल मान्यता विनियम, 1994 (जिसे आगे उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम (चौदह) में, उप-नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
12 (1) प्रत्येक मान्यता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्था स्वी—त पाठ्यक्रम को संचालित करने तथा सुरक्षा एवं वैधानिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त अधोसंरचना एवं सुविधाएँ बनाए रखेगा।
(2) K-12 अशासकीय शिक्षण संस्था की स्थापना, संचालन अथवा अस्थायी या स्थायी मान्यता के लिए न्यूनतम भूमि क्षेत्रफल की अनिवार्यता नहीं होगी।
(3) मान्यता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन कक्षों का निर्माण इस प्रकार हो कि, प्रत्येक छात्र को 06 वर्गफीट स्थान मिल सके।
विनियम (चौदह) 13 में संशोधन
उक्त विनियमों में, विनियम (चौदह) में, उप-नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
13 (1)खेल मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कंप्यूटर सुविधाएँ तथा अन्य शैक्षणिक अधोसंरचना विद्यालय परिसर के भीतर अथवा औपचारिक व्यवस्थाओं/समझौतों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जिसमें भुगतान के आधार पर निकटवर्ती सरकारी संस्थानों, नगरपालिका सुविधाओं, उच्च शिक्षण संस्थानों अथवा अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ व्यवस्था भी सम्मिलित होगी।
(2) खेल मैदानों, पुस्तकालयों (डिजिटल पुस्तकालयों सहित), प्रयोगशालाओं तथा पाठ्यसहगामी या पाठ्येत्तर गतिविधियों संबंधी सुविधाओं के साझा उपयोग की अनुमति होगी, बशर्ते कि अभिलेखित पहुँच एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
विनियम (चौदह) 17 में संशोधन
उक्त विनियमों में, विनियम (चौदह) में, उप-नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
17 (1) अशासकीय शिक्षण संस्था की स्थापना, संचालन अथवा अस्थायी या स्थायी मान्यता के लिए किसी न्यूनतम अक्षयनिधि की आवश्यकता नहीं होगी।
(2) विद्यमान अक्षय निधियों, यदि कोई हों, का उपयोग विद्यालय प्रबंधन द्वारा पूंजीगत व्यय अथवा आवर्ती परिचालन व्ययों के लिए किया जा सकेगा, बशर्ते कि वित्तीय उपलब्धता एवं कर्मचारियों के वेतन संबंधी दायित्वों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
(3) अक्षय निधि हेतु स्थायी जमा (Fixed Deposit) रखने की आवश्यकता एतद् द्वारा समाप्त की जाती है।
विनियम (चौदह) 21 में संशोधन
उक्त विनियमों में, विनियम (चौदह) में, उप-नियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
21 (1) अशासकीय शिक्षण संस्था की स्थापना, संचालन अथवा अस्थायी या स्थायी मान्यता के लिए किसी आवश्यकता मूलक प्रमाणपत्र (Essentiality Certificate)की आवश्यकता नही होगी।
(2) मान्यता, लागू सुरक्षा मानकों, अधोसंरचना की पर्याप्तता तथा वैधानिक मानकों के दस्तावेजी अनुपालन द्वारा समर्थित स्व-प्रमाणन (Self-certification) के आधार पर दी जाएगी।
हस्ता./-
(पुष्पा साहू) सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल