विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11 जून 2026
अधिसूचना
क्रमांक E Comp. No. 372141/21-ब/छ0ग0/26. छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने, प्रोत्साहित करने और मान्यता देकर उनकी विशेष पहचान बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय सम्मान की स्थापना की है एवं सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रियां हेतु राज्य शासन द्वारा बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल पुरस्कार नियम, 2007 दिनांक 25. 10.2007 अधिसूचित किया गया है,
राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कतिपय मामलों में शासकीय कार्यालय में कार्यरत व्यक्तियाें द्वारा भी उक्त सम्मान हेतु आवेदन सीधे प्रस्तुत किये जाते है। अतः सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा उक्त संबंध में जारी निर्देशों के आलोक में बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल पुरस्कार नियम, 2007 के नियम 6 में निम्नलिखित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है, अर्थातः-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
नियम 6 के उपनियम 4 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जावे, अर्थातः-
''नियम 6(4अ) यदि कोई व्यक्ति शासकीय कार्यालय में कार्यरत है तो वह छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 10-53/2009/1/5 दिनांक 07.12.2009 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
(4ब) यदि निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति द्वारा स्वतः ही स्व-विवेक से विचार करते हुए, किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार देने के लिए चयनित किया जाना हो तो उसके चयन के संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा।''
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,