कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 जून 2026
अधिसूचना
क्रमांक GENCOR-35010/1224/2026-TE. छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कार्यालय का नाम, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, के साथ सेवा प्रदान करने वाले उत्तरदायी पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी अनुसूची
| स. क्र. | कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम | छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अधीन सेवा, जो प्रदाय की जानी है | सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस) | सेवा प्रदाय करने वाले उत् तरदायी पदाभिहित अधिकारी ( )पद | सक्षम प्राधिकारी | अपीलीय प्राधिकारी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई | डिग्री प्रमाण पत्र जारी करना | 60 दिवस | परीक्षा नियंत्रक | क ु लसचिव | क ु लपति |
| 2. | छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई | अस्थाई प्रमाण पत्र जारी करना (सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए) | 15 दिवस | परीक्षा नियंत्रक | क ु लसचिव | क ु लपति |
| 3. | छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई | डिप्लोमा प्रमाण पत्र जारी करना | 60 दिवस | परीक्षा नियंत्रक | क ु लसचिव | क ु लपति |
| 4 . | छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई | ट्रांसक्रिप्टेटजारी करना | 30 दिवस | परीक्षा नियंत्रक | क ु लसचिव | क ु लपति |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 19th June 2026
NOTIFICATION
No. GENCOR-35010/1224/2026-TE. In exercise of the powers conferred by Section 3, 4, 5 and 7 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby, notifies the name of office, services to be provided by the department as specified in the Schedule given below, along with the stipulated time limit for delivery of such services, the designation of the Designated Officer (post) responsible for providing the Service, the Competent Authority, and the designation of the Appellate Authority, namely:-
SCHEDULE
| S. No. | Name of the Office/Body/ Agency | Service to be provided under the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 | Time limit for providing the service (working days) | Designated Officer (post) responsible for providing the service | Competent Authority | Appellate Authority |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai | Issuance of Degree Certificate | 60 days | Exam Controller | Registrar | Vice Chancellor |
| 2. | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai | Issuance of Provisional Degree (for Affiliated Colleges) | 15 days | Exam Controller | Registrar | Vice Chancellor |
| 3. | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai | Issuance of Diploma Certificate | 60 days | Exam Controller | Registrar | Vice Chancellor |
| 4. | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai | Issuance of Transcript | 30 days | Exam Controller | Registrar | Vice Chancellor |
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 जून 2026
अधिसूचना
क्रमांक GENCOR-35010/1224/2026-TE. छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 10-8/2011/42, दिनांक 16 दिसम्बर 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं और नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यालय का नाम, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा के साथ, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात्ः -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में,-
सरल क्रमांक 8 के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-
''अनुसूची
| स. क्र. | कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम | छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 क े अधीन सेवा, जो प्रदाय की जानी है | सेवा प्रदाय करने की समय सीमा - ( कार्य दिवस ) | सेवा प्रदाय करने वाले उत् तरदायी पदाभिहित अधिकारी ( )पद | सक्षम प्राधिकारी | अपीलीय प्राधिकारी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 9. | जिला रोिगार एवं स्वरोिगार मागगदर्गन क े न्द्र | ननयोक्ता (सी.एन.वी. अनिननयम क े तहत) पंिीकरण | 7 कायग ददवस | जिला रोिगार अनिकारी/ उप संचालक | कलेक्टर | कनमश्नर |
| 10. | ननयोक्ता (रोिगार मेला) पंिीकरण | 7 कायग ददवस | जिला रोिगार अनिकारी/ उप संचालक | कलेक्टर | कनमश्नर'' |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 जून 2026
अधिसूचना
क्रमांक GENCOR-35010/1224/2026-TE. छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कार्यालय का नाम, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, के साथ सेवा प्रदान करने वाले उत्तरदायी अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अनुसूची
| स. क्र. | कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम | छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अधीन सेवा, जो प्रदाय की जानी है | सेवा प्रदाय करने की समय सीमा - ( कार्य दिवस ) | सेवा प्रदाय करने वाले उत् तरदायी पदाभिहित अधिकारी ( )पद | सक्षम प्राधिकारी | अपीलीय प्राधिकारी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | छत्तीसगढ़ राज् य कौशल विकास प्राधिकरण | आनलाईन व् यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वीटीपी) पंजीयन | 35 कार्य दिवस | सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण | कलेक् टर सह- अध् यक्ष, जिला कौशल विकास प्राधिकरण | मुख् य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज् य कौशल विकास प्राधिकरण |
| 2. | छत्तीसगढ़ राज् य कौशल विकास प्राधिकरण | नवीन नियोक् ता पंजीयन (सीएसएसडीए) | 15 कार्य दिवस | सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण/ प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज् य कौशल विकास प्राधिकरण | अतिरिक् त मुख् य कार्यपालन अधिकारी/उप मुख् य कार्यपालन अधिकारी,छ त्तीसगढ़ राज् य कौशल विकास प्राधिकरण | मुख् य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज् य कौशल विकास प्राधिकरण |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 19th June 2026
NOTIFICATION
No. GENCOR-35010/1224/2026-TE. In exercise of the powers conferred by Sections 3, 4, 5 and 7 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby, notifies the name of office services to be provided by the Department as specified in the Schedule given below, along with the stipulated time-limit for delivery of such services, the designation of the Designated Officer (post) responsible for providing the service, the Competent Authority, and the designation of the Appellate Authority, namely:-
SCHEDULE
| S. No. | Name of the Office/Body/ Agency | Service to be provided under the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 | Time limit for providing the service (working days) | Designated Officer (post) responsible for providing the service | Competent Authority | Appellate Authority |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Chhattisgarh State Skill Development | Online Vocational Training | 35 Working Days | Assistant Director, District Skill | Collector-cum- Chairperson, District Skill | Chief Executive Officer, Chhattisgarh |
| Authority | Provider (VTP) Registration | Development Authority | Development Authority | State Skill Development Authority | ||
| 2. | Chhattisgarh State Skill Development Authority | New Employer Registration (CSSDA) | 15 Working Days | Assistant Director, District Skill Development Authority / Manager, Chhattisgarh State Skill Development Authority | Additional Chief Executive Officer / Deputy Chief Executive Officer, Chhattisgarh State Skill Development Authority | Chief Executive Officer, Chhattisgarh State Skill Development Authority |