वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 जून 2026
अधिसूचना
क्रमांक RULE-5/5/2025-C&I. राज्य शासन, एतद्द्वारा, औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कं डिका (12.5) के क्रमांक 14, 20 एवं 40 के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार नियम निर्मित करता है, अर्थात्-
नियम
1. नाम एवं विस्तार
(1) ये नियम छत्तीसगढ़ उद्योग रोजगार एवं प्रशिक्षण अनुदान नियम, 2025 कहे जाएंगे।
(2) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होंगे।
2. प्रभावी दिनांक
ये नियम राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।
3. परिभाषाएँ -
(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत हो, इन नियमों में,
(क) नीति से अभिप्रेत है, औद्योगिक विकास नीति 2024-30।
(ख) अनुदान हेतु पात्र कर्मचारी से अभिप्रेत है, नीति अनुसार परिभाषित राज्य के मूल निवासी, दिव्यांग (निःशक्त), सेवानिवृत्त अग्निवीर व आत्मसमर्पित नक्सली व्यक्ति, नक्सल प्रभावित व्यक्ति।
(2) अन्य प्रयुक्त शब्दों हेतु वही परिभाषाएं लागू होंगी जो नीति के परिशिष्ट-1 में उल्लेखित हैं।
4. पात्रता -
(1) इस नियम के अंतर्गत पात्रता औद्योगिक विकास नीति 2024-30 (विशेष निवेश प्रोत्साहन पैके ज में उल्लेखित होने पर तदनुसार) होगी।
(2) पात्र नवीन एवं विद्यमान उद्यम वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रारंभ करने के पश्चात ही अनुदान के लिये आवेदन कर सकें गे।
(3) उद्यम में कार्यरत् अनुदान हेतु पात्र कर्मचारी का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
(4) प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति हेतु एक कर्मचारी को जीवनकाल में एक ही बार प्राप्त होगी। इसी तरह रोजगार अनुदान एक कर्मचारी को जीवन काल में अधिकतम 5 वर्ष (विशेष निवेश प्रोत्साहन पैके ज में उल्लेखित होने पर तदनुसार) के लिए प्राप्त होगा। उदाहरणार्थ यदि कर्मचारी A उद्यम X में 3 वर्ष एवं उद्यम Y में 4 वर्ष कार्य करता है तो पात्र होने पर कर्मचारी A के विरुद्ध उद्यम X को 3 वर्ष एवं उद्यम Y को 2 वर्ष रोजगार अनुदान की पात्रता होगी।
(5) विस्तार/शवलीकरण के प्रकरण में नीति के नियत दिनांक/संशोधन दिनांक (यथा लागू) के पूर्व जिन उद्यमों में अनुदान हेतु पात्र कर्मचारी को स्थायी रोजगार में रखा गया है, उन्हें पात्रता नहीं होगी किन्तु इस तिथि के ऐसे कर्मचारियों के संदर्भ में बढ़ायी गई स्थायी रोजगार की संख्या पर अनुदान की पात्रता होगी।
(6) अनुदान के दावा की अवधि में इकाई द्वारा उत्पादनरत् रहते हुए नीति की कं डिका 12.19 में उल्लेखित अनुपात में छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करना अनिवार्य होगा।
5. अनुदान की मात्रा -
पात्र औद्योगिक इकाइयों हेतु अनुदान की मात्रा औद्योगिक विकास नीति 2024-30 (विशेष निवेश प्रोत्साहन पैके ज में उल्लेखित होने पर तदनुसार) होगी।
6. प्रक्रिया -
(1) उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र धारित पात्र उद्यमों को, यथा लागू, निम्नांकित आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
(क) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र। (प्रत्येक पात्र कर्मचारी का)
(ख) कर्मचारी की पात्रता से संबंधित सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र। (दिव्यांग (निःशक्त), सेवानिवृत्त अग्निवीर व आत्मसमर्पित नक्सली व्यक्ति, नक्सल प्रभावित व्यक्ति रोजगार अनुदान हेतु)
(ग) नियुक्ति आदेश की प्रतियां एवं आधार कार्ड की प्रति।
(घ) उपाबंध-1 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र।
(ड़) उपाबंध-2 अनुसार वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये वेतन से संबंधित पत्रक। (सी.ए. द्वारा सत्यापित) (च) कर्मचारी हेतु EPFO कार्यालय से प्राप्त पंजीयन प्रमाण पत्र।
(2) आवेदन/संलग्न दस्तावेजों में त्रुटि/कमी होने पर आवेदन प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर इकाई को कमीपूर्ति हेतु वापस किया जायेगा। कमीपूर्ति हेतु वापस किये गये दिनांक से 60 दिवस तक कमीपूर्ति कर पुनः प्रस्तुत न करने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा। पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से लोक सेवा गारंटी में अधिसूचित समय सीमा के भीतर निर्णय लिया जाना अनिवार्य होगा।
(3) आवेदन वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि दिनांक से 31 मार्च अथवा 30 सितंबर जो पूर्ववर्ती हो तक एवं तत्पश्चात छःमाही (1 अप्रैल से 30 सितंबर एवं 1 अक्टूबर से 31 मार्च) के आधार पर प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा कालावधि के अंतिम दिनांक से अथवा इस नियम के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से जो पश्चातवर्ती हो से 6 माह होगी।
(4) प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति 2 किश्तों में की जाएगी। किसी कर्मचारी के विरुद्ध प्रथम किश्त हेतु उसके नियुक्ति के 1 वर्ष पश्चात किया जा सके गा। प्रथम किश्त में कर्मचारी के विगत 1 वर्ष के औसत मासिक वेतन का 50% अथवा रु. 7,500 जो न्यूनतम हो देय होगा। द्वितीय किश्त में प्रथम किश्त हेतु गणना में ली गई अवधि से 6 माह पश्चात तक का औसत मासिक वेतन का 50% अथवा रु. 7,500 जो न्यूनतम हो देय होगा।
(5) रोजगार सृजन अनुदान/ दिव्यांग (निःशक्त), सेवानिवृत्त अग्निवीर व आत्मसमर्पित नक्सली व्यक्ति, नक्सल प्रभावित व्यक्ति को रोजगार अनुदान की गणना हेतु पात्र कर्मचारी के विगत 6 माह का औसत मासिक वेतन लिया जाएगा। (6) प्राप्त आवेदनों के आधार पर उद्यम का पासबुक तैयार किया जाएगा जिसमें प्रत्येक कर्मचारी वार (ईपीएफ नंबर सं.) उद्यम को किए गए प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति/रोजगार अनुदान भुगतान का विवरण सम्मिलित होगा। यह पासबुक अनुदान स्वीकृ ति का आधार होगा। पासबुक के प्रारूप का निर्धारण संचालक उद्योग द्वारा किया जायेगा।
(7) सूक्ष्म तथा लघु विनिर्माण/सेवा उद्यम के प्रकरणों में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग के न्द्र द्वारा परीक्षण उपरांत नियमानुसार होने पर निर्धारित प्रारूप में स्वीकृ ति आदेश जारी किया जाएगा तथा नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जायेगा। मध्यम तथा वृहद विनिर्माण/सेवा उद्यम के प्रकरणों में उद्योग संचालनालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन का परीक्षण एवं अभिमत हेतु संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग के न्द्र को प्रेषित किया जायेगा। मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग के न्द्र द्वारा अभिमत के साथ प्रकरण उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जाएगा। नियमानुसार होने पर निर्धारित प्रारूप में स्वीकृ ति आदेश जारी किया जाएगा तथा नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जायेगा। (8) बजट आवंटन उपलब्ध होने पर उद्यम को स्वीकृ त अनुदान की राशि ऑनलाइन माध्यम से वितरित की जावेगी। अनुदान का वितरण उद्यम को अनुदान स्वीकृ ति के दिनांक के क्रम में किया जायेगा। अनुदान की राशि नकद में नहीं दी जायेगा।
(9) बजट आबंटन उपलब्ध न होने के कारण अनुदान देने में विलंब होने पर इसका कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा। 7. अनुदान की वसूली -
(1) यदि यह पाया जाता है कि उद्यम द्वारा कोई तथ्य छु पाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की पूर्ण राशि, 12.5 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज सहित, वसूली योग्य होगी व यह वसूली भू-राजस्व के बकाया की वसूली के अनुसार की जा सके गी।
(2) अनुदान स्वीकृ तकर्ता प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि स्वत्व स्वीकृ त होने के पश्चात भविष्य में नियमानुसार नहीं पाये जाने पर अनुदान का स्वीकृ ति आदेश निरस्त कर सकें एवं उपरोक्तानुसार ब्याज सहित अनुदान की वसूली के लिए आदेश जारी कर सकें ।
(3) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष अथवा अंतिम अनुदान स्वीकृ ति दिनांक से 05 वर्ष, जो पश्चातवर्ती हो तक, उत्पादनरत् रहते हुए राज्य के मूल निवासियों को नियमानुसार रोजगार दिया जाना होगा, अन्यथा अनुदान, उपरोक्तानुसार ब्याज सहित, वसूली योग्य होगा।
(4) उद्यम द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकु शल, कु शल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत नियमानुसार कम हो जाता है तो अनुदान की राशि, उपरोक्तानुसार ब्याज सहित वसूल की जा सके गी/अन्य देय अनुदानों में समायोजित की जा सके गी।
8. अपील -
(1) मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग के न्द्र के किसी आदेश के विरुद्ध उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को तथा उद्योग संचालनालय के किसी आदेश के विरुद्ध राज्य शासन को अपील की जा सके गी।
(2) किसी आदेश के जारी होने के 45 दिवस के भीतर, उक्त आदेश के विरुद्ध अपील की जा सके गी।
(3) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रकरण में अपील शुल्क रुपये 2000 तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न प्रकरणों में रुपये 5000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी।
परंतु अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/महिला उद्यमी/भूतपूर्व सैनिक/सेवानिवृत्त अग्निवीर/नक्सल प्रभावितों/आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रकरण में अपील शुल्क रुपये 1000 तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न प्रकरणों में रुपये 2500 का भुगतान किया जाना होगा।
(4) अपील शुल्क विभाग के प्राप्ति शीर्ष (0852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग, 800-अन्य प्राप्तियां, 0674-अन्य प्राप्तियां) में ऑनलाईन/चालान के माध्यम से जमा कर, पावती अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
(5) अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुए अपील प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।
9. कार्यकारी निदेश -
कार्यकारी निदेश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/उद्योग संचालक सक्षम होंगे एवं इन नियमों से संबंधित किसी मुद्दे पर मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके गा।
10. नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य किसी विवाद की दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
11. इस नियम के अलग-अलग भाषाओं में संस्करण जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे। किसी विवाद की दशा में हिंदी संस्करण मान्य होगा।
12. राज्य शासन द्वारा नीति में संशोधन किये गये जाने की स्थिति में उक्त संशोधन इन नियमों में यथास्थिति लागू होंगे। 13. इन नियमों के लागू होने के पश्चात छत्तीसगढ़ उद्योग रोजगार अनुदान नियम, 2024 निरसित होंगे।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार,सचिव.
उपाबंध-1
(नियम 6 (1) (ग) देखें)
शपथ-पत्र
1. यह शपथपूर्वक घोषित किया जाता है कि:-
1.1 औद्योगिक विकास नीति 2024-30 एवं छत्तीसगढ़ उद्योग रोजगार एवं प्रशिक्षण अनुदान नियम, 2025 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन औद्योगिक इकाई द्वारा किया जाएगा।
1.2 आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्व-प्रमाणित अभिलेख पूर्ण रूप से सही है। 1.3 औद्योगिक इकाई के संचालन हेतु के न्द्र/राज्य के संबंधित विभागों से अनुमति/सम्मति/अनुज्ञा प्राप्त कर लिया गया है।
2. यह भी कि अनुदान के दावा की अवधि में इकाई द्वारा उत्पादनरत् रहते हुए अकु शल, कु शल एवं प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में न्यूनतम क्रमशः 100 प्रतिशत, 70 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को दिया गया है।
3. यह भी कि उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुटिपूर्ण/मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृ तकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि, 12.5 प्रतिशत वार्षिक दर साधारण ब्याज सहित, की वसूली के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि, निर्धारित ब्याज के साथ, 30 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी।
औद्योगिक इकाई के अधिकृ त व्यक्ति के हस्ताक्षर _______________
नाम _______________
पद _______________
औद्योगिक इकाई का नाम व पता _______________
दिनांक _______________
उपाबंध-2
(नियम 6 (1) (घ) देखें)
अनुदान हेतु पात्र कर्मचारियों को छःमाह में भुगतान किया गया वेतन
| क्र. | कर्मचारी का नाम व पता | लिंग | क्लेम. प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति/ रोजगार अनुदान (20%/40%/5000/6000) | मूल निवासी प्रमाण पत्र सं. | कार्यालय से प्राप्त यूनिवर्सल अकाउं ट नं. | कार्यरत् अवधि | छः माह का शुद्ध वेतन | कर्मचारी का मासिक मूल वेतन | महंगाई भत्ता | योग |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
संलग्न - छः माह में भुगतान किया गया वेतन के प्रमाण स्वरूप सत्यापित दस्तावेज
औद्योगिक इकाई के अधिकृ त व्यक्ति के हस्ताक्षर _______________
नाम _______________
पद _______________
औद्योगिक इकाई का नाम व पता _______________
दिनांक _______________