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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 13 सन् 2026) संबंधी।

Published 15 July 2026

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
384
Notification no.
9647/वि.स./विधान/2026
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-07-15.384
Languages
English, Hindi

10000

0000

छत्तीसगढ़शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 385 ]

आषाढ़ 24 , शक 1948

नवा रायपुर , बुधवार, दिनांक 15 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

नवा रायपुर अटल नगर, बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 2026 (आषाढ़ 24, 1948)

क्रमांक-9647 / वि.स./विधान / 2026.- छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 13 सन् 2026) जो बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 2026 को पुरःस्थापित हुआ है , को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

हस्ता./- (दिनेश शर्मा) सचिव.

769 770

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 13 सन् 2026 )

छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा ( संशोधन ) विधेयक , 2026 .

छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम , 2018 ( क्र . 19 सन् 2018 ) को और संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-:

1. (1)

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ .

यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा ( संशोधन) अधिनियम , 2026 कहलाएगा ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2.

धारा 2 में संशोधन .

छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम , 2018 ( क्र 19 सन् (2018 ( जो इसमें इसके पश्चात् , मूल अधिनियम के रूप में. निर्दिष्ट है) की धारा 2 में , -

( एक ) खण्ड (21 ) में शब्द एवं चिन्हू '' / भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता '' को विलोपित किया जाये ।

( दो ) खण्ड (32 ) को विलोपित किया जाये।

3.

धारा 20 में संशोधन .

धारा 20 की उप - धारा ( 1 ) में शब्द एवं चिन्हू '' राष्ट्रीय भवन संहिता , ' ' को विलोपित किया जाये। 770(1)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2026

उद्देश्यों और कारणों का कथन

है: - छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम ( संशोधन ) विधेयक 2026 का उद्देश्य यतः भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी राष्ट्रीय भवन संहिता , 2016 ( एन.बी.सी. , 2016 ) का स्थान राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक, 2026 ( एन . बी . सी . एस . , 2026 ) ने ले लिया है। राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक, भवन निर्माण तथा अग्नि सुरक्षा के विनियमन हेतु राज्यों एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा अंगीकृत किए जाने के लिए एक आदर्श तकनीकी दस्तावेज के रूप में कार्य करता है । राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि छत्तीसगढ़ अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाएँ अधिनियम , 2018 के अधीन राज्य में भवन एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के विनियमन हेतु राष्ट्रीय भवन संहिता अथवा उसके स्थान पर प्रवृत्त किसी राष्ट्रीय मानक का संदर्भ द्वारा समावेशन किए जाने पर निर्भर रहने के स्थान पर एक स्वतंत्र वैधानिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। भूमि , भवन तथा अग्निशमन सेवाओं से संबंधित विषय राज्य के विधायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होने के कारण, राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप भवन एवं अग्नि सुरक्षा मानकों का विनिर्देशन करने हेतु राज्य सरकार को सशक्त किया जाना समीचीन माना गया है ।

अतः उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाएँ अधिनियम , 2018 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

रायपुर,

विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री (गृह) (भारसाधक सदस्य) दिनांक 13 जुलाई , 2026 770 (2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2026

उपाबंध

छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2018 (क्र . 19 सन् 2018) की धारा 2 और 20 का सुसंगत उद्धरण : -

उद्धरण

धारा

धारा 2 के खंड-21

" अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपाय" से अभिप्रेत है ऐसा उपाय , जो अग्नि के रोकथाम , नियंत्रण और शमन के लिए तथा अग्निं की स्थिति में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चत करने के लिए भवन उप - विधियों / भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार या इस निमित बनाए गए नियमों में विहित किये गये अनुसार आवश्यक है;

धारा 2 के खंड-32

भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 से अभिप्रेत है समय- सीमा पर यथा संशोधित पुस्तक जिसमें भवनों, स्थलों , परिसरों, कार्यशालाओं, वेयरहाउसों और उद्योगों में क्रियान्वित किए जाने वाले अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा के उपाय अंतर्विष्ट है , जिसमे समय - समय पर संशोधन सहित यथा संशोधन के बिना, भारंतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया गया हो ,

धारा 20 की उपधारा ( 1 ) राष्ट्रीय भवन संहिता, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय दिशा-निर्देश , पेट्रोलियम अधिनियम, 1934(1934 का 30) एवं नियमावली भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) एवं अग्नि रोकथाम से संबधित भारत की नियमावली के अधीन बनाए गए किसी विधि या नियमों या उप -विधियों के प्रावधानों के होते हुए भी, किसी भवन / खतरनाक स्थापना या ऐसे किसी भवन / स्थापना के किसी भाग के स्वामी या कब्जाधारी , ऐसे भवन या उसके भाग में अग्नि रोकथाम उपाय के साथ इस प्रकार के भवनों में धारा 14 की उप- धारा (2 ) के अधीन यथा विहित न्यूनतम अग्निशमन , उपकरणों की व्यवस्था करेंगें तथा स्वामी या कब्जाधारी, नियमानुसार सही स्थिति में, सभी समयों में अग्नि रोकथाम प्रणाली का अनुरक्षण करेंगें ।

दिनेश शर्मा

सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित 2026.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 15 July 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-07-15.384/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-07-15.384.