ग्रामोद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 जुलाई 2026
अधिसूचना
क्रमांक-GENCOR/1932/2025.R.I. छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011, (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-27/2011/(6)52, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची मेंः-
1 सरल क्रमांक 3 एवं 5 का लोप किया जाये,
2 सरल क्रमांक 6 के कॉलम-3 में ''परिवार मूलक/मार्जिन मनी योजना'' के स्थान पर ''मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना'' प्रतिस्थापित किया जाये,
3 सरल क्रमांक 7 के कॉलम-3 में क्रमांक 1 के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक 2, 3 एवं 4 जोड़ा जाये, अर्थातः- ''2. छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड में शिल्पी/शिल्पकार पंजीयन
3. छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड में हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायी का पंजीयन
4. छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड में स्व सहायता समूह/सहकारी समितियों का पंजीयन
4 सरल क्रमाक 7 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थातः-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ''8. | छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड (मुख्यालय) | छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड में कुम्हारी (पोटरी) एवं मिट्टी के कार्य करने वाले कुम्भकारों/कारीगरों के पंजीयन हेतु आवेदन। | 30 कार्य दिवस | प्रबंधक मुख्यालय रायपुर | प्रबंधक मुख्यालय रायपुर | प्रबंध संचालक मुख्यालय रायपुर'' |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सिंह राणा, सचिव.