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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30 की कंडिकाओं के अनुसार पात्र इन्क्यूबेटर एवं कॉलेज नवाचार एवं स्टार्टअप सेल को नीति अंतर्गत छूट एवं अनुदान हेतु नियम संबंधी।

Published 17 July 2026

Department
वाणिज्य और उद्योग विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
393
Notification no.
PROJ/2617/2025-O/O DS(C&I)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-07-17.393
Languages
English, Hindi

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 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16 जुलाई 2026

अधिसूचना

क्रम ांक PROJ/2617/2025-O/O DS(C&I). र ज्य सन द्व र छत्तीसगढ़ र्न च र र्एां स्ट टटअप प्रोत्स हन नीतन 2025-30 की कां तनक ओं के अनुस र प त्र इन्क्यूबेटर र्एां कॉले िर्न च र र्एां स्ट टटअप सेल को नीतन अांनगटन छू ट र्एां अनुद न प्रद न करने हेनु यह तनयम िरी करन है -

1. प्रभर् ी ददन ांक - ये तनयम र पित्र में प्रक न के ददन ांक से प्रभर् ील होंगे। औद्योतगक र्तक स नीतन 2024-30 की क लर् धन में प्र प्न होनेर् ले र्आेदनों न इस तनयम के र पित्र में प्रक न ददन ांक को लांतबन सभी र्आेदनों क तनर करण इस तनयम के अनुस र तकय िएग । इन तनयमों के अांनगटन तर्ने प्रोत्स हन प्र प्न करने हेनु यह र्आश्यक होग तक प्रस्नर् /र्आेदन को र ज्य स्नरीय स्ट टटअप र्सांनटन सधमतन द्व र औद्योतगक र्तक स नीतन 2024-30 की क लर् धन में अनुद न/छू ट/रिय यनों हेनु अनुमोदन प्रद न तकय गय हो।

2. परिभ ष र्एां प त्रन नें -

(1) बि नक सांदभट से अन्कय अभभप्रेन हो, इन तनयमों में नीतन से अभभप्रेन है, छत्तीसगढ़ र्न च र र्एां स्ट टटअप प्रोत्स हन नीतन 2025-30।

(2) इस नीतन के प्रयोनि ट, इन्क्यूबेटर क र् ही अट होग , ोि छत्तीसगढ़ र्न च र र्एां स्ट टटअप प्रोत्स हन नीतन 2025-30 की कां तनक 5(2) के अनुस र परिभ तषन है।

(3) सकीय इन्यूबेटर से न त्पयट ऐसे इन्क्यूबेटर से है ोि सकीय सांस् नों द्व र स् तपन तकये गए हों।

(4) तनीि इन्क्यूबेटर से न त्पयट ऐसे इन्क्यूबेटर से है ोि तनीि क्षेत्र की सांस् ओं / सांगठनों द्व र स् तपन तकए गए हों। (5) र्नीन इन्क्यूबेटर से न त्पयट ऐसे इन्क्यूबेटर से है ोि इस नीतन के अांनगटन प्रम ब र र्तत्तीय सह यन हेनु र्आेदन कर रहे हों।

(6) स् तपन इन्क्यूबेटर से न त्पयट ऐसे इन्क्यूबेटर से है ोि नीतन की कां तनक 7(3) में उल्ललखनन प त्रन नों की पून नर करने हों न उन्नयन/सांच लन अनुद न हेनु र्आेदन कर रहे हों।

3. इन्क्यूबेटरों को र ज्य सन द्व र म न्कयन प्रद न करने हेनु प त्रन म पदांन र्एां प्रतक्रय

(1) र्नीन इन्क्यूबेटर हेनु प त्रन म नदांन

(i) र्आेदक, इन्क्यूबेटर को नीतन की कां तनक 5(2)(i) के अनुस र र्तधनक इक ई के रूप में पांीिकृ न होन अतर्न यट होगी। र्आेदन प्रतक्रय के तकसी भी चरण र्अ परियोनि तक्रय न्र्कयन र्अधन के दौर न र्आेदक इन्क्यूबेटर के र्तधनक ल्स्तन में पर्रिनटन र्स्ीक यट नहीं होग ।

(ii) र्आेदक इन्क्यूबेटर को नीतन की कां तनक 7(2) उललेखनन अनुस र इन्क्यूबेन गतनर्तधनयों के प्रभर् ी सांच लन हेनु पय टप्न र्तेषज्ञन (र्स्नांत्र रूप से र्अ सांयु्न रूप से) न नीतन की कां तनक में उल्ललखनन र्आश्यक न्कयूननम अनोसांरचन उपलब्ध होन अतर्न यट होग । (iii) के र्ल ैक्षभणक उद्देश्यों हेनु अनुसांन न र्एां र्तक स (R&D) र्अ औद्योतगक पर मट (Industrial Consultancy) पर कें दनन र्आेदन इस नीतन के अांनगटन सह यन के ललए प त्र नहीं होंगे।

(iv) र्आेदक इन्क्यूबेटर द्व र औपच रिक स झेद री / सहयोग त्मक प्रस्नर् म न्कय होंगे, यदद र्आेदक र्एां सहयोगी सांस् सांयु्न र्अ र्स्नांत्र रूप से सभी प त्रन नों को पूणट करने हों।

(v) भूधम र्एां र्भन पर तकए गए व्यय को परियोनि ल गन में र्आेदक के अांद न के रूप में र्स्ीक र नहीं तकय िएग न न ही ऐसे व्यय को इस नीतन के अनुद न प्रर् न नों के अांनगटन सम्ममललन तकय र् िेग ।

(vi) इन्क्यूबेटर स् तपन करने के इच्छु क र्आेदकों को उनकी मुय य र्तेषज्ञन ओं र्एां क्षमन ओं के अनुरूप चयतनन से्टरों (Sectors) पर कें दनन होकर क यट करने के ललए प्रोत्स तहन तकय िएग । इन्क्यूबेटर द्व र प्रस्नुन प्रस्नर् में अधनकनम नीन (03) ोकस से्टरों की स्पष्ट पहच न की ि सके गी। न तप, प्रस्नर् में सम्ममललन कु ल से्टरों की सांय य अधनकनम आठ (08) से्टर नक सीधमन होगी। कें न सरक र द्व र र्तत्तपोतषन सांस् नों (CFTI) र्एां र्तश्वर्तद्य लय आन रिन इन्क्यूबेटरों हेनु, र्तभ गीय र्तर्तनन को ध्य न में रनने हुए, अधनकनम 12 से्टर नक की अनुमतन होगी।

(2) स् तपन इन्क्यूबेटर हेनु प त्रन म नदांन

(i) इन्क्यूबेटर द्व र नीतन की कां तनक 7(3) में उल्ललखनन सभी प त्रन नों की पून नर करन अतर्न यट होग । 4. र ज्य सन द्व र इन्क्यूबेटर म न्कयन प्र प्न करने हेनु र्आेदन प्रतक्रय

(1) र्आेदक इन्यूबेटर को र्तभ गीय पोटटल में पांीियन कर उद्यम आक ांक्ष प्र प्न करन र्आश्यक होग ।

(2) प्रस्नर् को र्आेदक सांस् के प्रमुन (Head of Institution) द्व र अग्रेतषन तकय िन अतर्न यट होग ।

(3) तनन टरिन प्र रूप में र्आेदन प्रपत्र, तनमनललखनन दस्नर् ेोिं सतहन, र्तभ गीय पोटटल पर प्रस्नुन तकय िएग :

(i) र्आेदक सांस् क पांीियन प्रम ण-पत्र

(ii) इन्क्यूबेटर द्व र र्तधनक इक ई के रूप में पांीियन हेनु पांीिकरण / तनगमन प्रम ण पत्र

(iii) र्आेदक इन्क्यूबेटर क मेमोरेंनम ऑ एसोलसएन (MoA) र्एां आवटरकलस ऑ एसोलसएन (AoA) (यदद ल गू हो)

(iv) र्तस्नृन परियोनि प्रतर्नेदन/इन्क्यूबेटर प्रो इल

(v) र्आेदक इन्क्यूबेटर द्व र यदद इन्क्यूबेटर क सांच लन तकसी अन्कय सांस् के सहयोग / स झेद री से की िनी है नो तकए गए अनुबांन / एमओयू की प्रतन

(vi) र्आेदक सांस् द्व र इन्क्यूबेटर को न्कयूननम 10र् षों हेनु भूधम/र्भन उपलब्ध कर ने के सांबांन में अनुबांन पत्र (vii) सांस् की र्सोच्च सी तनक य क औपच रिक प्रस्नर् (Resolution) (इन्क्यूबेटर स् पन र्एां न्कयूननम तनवमरन क्षेत्र उपलब्ध कर ने की प्रतनबद्धन सतहन)

(viii) प्रस्न र्तन टीम (CEO/मैनेरि) क र्र्तरण

(ix) र्भन लेआउट/म नलचत्र (इन्क्यूबेट्स हेनु सीटटरग व्र्यस् दवरन)

(x) उपरो्न दस्नर् ेोिं के अतनरवन र ज्य स्नरीय स्ट टटअप र्सांनटन सधमतन द्व र अन्कय र्आश्यक दस्नर् े िप्र प्न तकए ि सकें गे।

(4) स् तपन इन्क्यूबेटर हेनु र्आश्यक दस्नर् े ि

(i) र्आेदक सांस् क पांीियन प्रम ण-पत्र।

(ii) इन्क्यूबेटर द्व र र्तधनक इक ई के रूप में पांीियन हेनु पांीिकरण/ तनगमन प्रम ण पत्र

(iii) र्आेदक इन्क्यूबेटर क मेमोरेंनम ऑ एसोलसएन (MoA) र्एां आवटरकलस ऑ एसोलसएन (यदद ल गू हो) (iv) र्तस्नृन परियोनि प्रतर्नेदन/इन्यूबेटर प्रो इल

(v) इन्यूबेटेन स्ट टटअप्स की सूची

(vi) तपछले दो र्तत्तीयर् षों के ललए ऑतनटेनर् न षरक र्तत्तीय र्र्तरण।

(vii) कें न/र ज्य सन की तकसी योनि के नहन म न्कयन प्र प्न होने के सांबांन में प्रम ण पत्र

(viii) यदद र्आेदक इन्यूबेटर द्व र कें न/र ज्य सन की तकसी योनि के अांनगटन र्तत्तीय सह यन प्र प्न की ि रही हो नो उसकी िनक री (ix)र् नगत दो नवषों की नाववषनक प्र्रतनेदन

(x) इन्क्यूबेटर में काययरत BHASKAR (Bharat Startup Knowledge Access Registry) / स्टाटयअप र्इंनया पोटयल में पंीिकृ त मेंटर की सूची

(5) आनेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण अपूणय होने की स्र्नत में, प्रकरण में कममयों को बताते हुए आनेदन कमीपूवतन हेतु नापस र्कए ािएंगे। प्रस्र्तानत इन्यूबेटर द्वारा 60 ददनसों की अनमन में कममयों की पूवतन नहीं करने पर अपूणय आनेदन स्नमेनर् नरस्त मान्कय होंगे।

(6) इन्क्यूबेटर मान्कयता हेतु प्रस्तुत आनेदन का प्रारंभनक परीक्षण एनं मूलयांकन नोनल र्ननाग द्वारा र्कया ािएगा। तत्पश्चात मूलयांकन प्र्रतनेदन तैयार कर राज्य स्तरीय स्टाटयअप संननयन समर्मत (SSPC) को अग्र्रेवषत र्कया ािएगा। प्राप्त पूणय आनेदन राज्य स्तरीय स्टाटयअप संननयन समर्मत के समक्ष प्रस्तुतर् कए ािएंगे।

(7) राज्य स्तरीय स्टाटयअप संननयन समर्मत (SSPC) मूलयांकन प्र्रतनेदन की समीक्षा कर पूनय र्ननायरित मानदंनों के आनार पर आनेदनों का परीक्षण करेगी। पात्र एनंर् ननायरित मानकों को पूणय करने नाले इन्क्यूबेटरों को औपचारिक मान्कयता प्रदान की ािएगी। (8) प्रस्तानों के मूलयांकन हेतुर् नम्नललखनत मानदंन अपनाए ािएंगे

(i) इन्क्यूबेटर की नापना हेतु आनेदक संना की तैयारी, संनागत क्षमता ता उपलब्ध अनोसंरचना।

(ii) प्रस्र्तानत इन्क्यूबेटर टीम कीर् नेवषज्ञता, अनुनन एनं संनागत क्षमता।

(iii) संर्नानत इन्क्यूबीटी (Incubates) के ललए सुव्यनस्नत कायययोनिा कार् ननरण, सििसे उच्च क्षमता नाले स्टाटयअप को आकववषनत करने एनं उन्कहेंर् नकलसत करने की संना की क्षमता परिलभक्षत हो।

(iv) सहर्-नत्तपोवषण (Co-funding) की व्यनहायय रणर्नीत, ता अनुदान अनमन के पश्चात इन्क्यूबेटर कीर् नत्तीय एनं संचालन स्नरता का स्पष्टर् ननरण।

(v) र्नापत इन्क्यूबेटरों को मान्कयता प्रदान करने हेतु उनके पूनय प्रदयन, संनागत क्षमता, उपलब्ध अनोसंरचना, स्टाटयअप समयन र्गर्तनमनयों, मेंटरलप एनं ननाचार पारिस्र्नतकी तंत्र में योगदान का मूलयांकन र्कया ािएगा। इसके अंतगयत इन्क्यूबेटर द्वारा समवनत स्टाटयअप्स की प्रर्गत, उद्योग एनं ैक्षभणक संनानों के सा सहयोग, काययक्रमों के संचालन ता उद्यममता संननयन मेंर् ननाई गई नूममका को नी ध्यान में रना ािएगा।

(9) उपरो्त बबनदुओं के र्अतरवत, समर्मत द्वारा आनश्यकतानुसार अन्कय प्रार्संगक बबनदुओं के आनार पर नी आनेदन का परीक्षण र्कया ाि सके गा ता आनश्यकता होने पर इन्यूबेटर को समक्ष बुलाया ाि सके गा।

(10) राज्य स्तरीय स्टाटयअप संननयन समर्मत से सैर्द्ांतक स्नीकृ र्त प्राप्त इन्क्यूबेटर ही इस र्नीत अंतगयत उललेखनत र्सुननाएं प्राप्त कर सकें गी।

(11)र् कसी नी प्राप्त आनेदन में समर्मत द्वारा ललया गयार् नणयय र्अंतम होगा।

(12)र् नरस्त प्रकरणो में इन्क्यूबेटर द्वारा पुनः आनेदनर् कया ाि सके गा।

(13) समर्मत द्वारा ललए गएर् नणययों के ललए समर्मत सार्मूहक रूप से उत्तरदायी होगी सदस्य सलचन व्यस््तगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा। सदस्य सलचन का दामयत्न होगार् क नह प्रकरणनारर् नस्तृत ािनकारी समर्मत के समक्ष प्रस्तुत करे।

(14) समर्मत से अनुमोदन प्राप्त प्रकरणों में सक्षम अमनकारी अना सदस्य सलचन द्वारा मान्कयता प्रमाण पत्र ािरीर् कए ाि सकें गे। 5. इन्क्यूबेटर हेतु अनुदान

(1) इन्क्यूबेटर की ननीन नापना हेतु अनुदान

(i) र्नीत की कं र्नका 7(2) के अनुसार ासकीय एनंर् नीि क्षेत्र में र्नापत सनी ननीन इन्क्यूबेन कें द्र को र्नीत में उललेखनत पात्रता तें पूरी करने पर र्नीत में उललेखनत मात्रानुसार अनुदान की पात्रता होगी।

(ii) आनेदन प्र्रक्रया

(क) ननीन इन्क्यूबेन कें द्र को नापना हेतु र्नत्तीय सहायता हेतु ऑनलाइन आनेदन र्ननागीय पोटयल के माध्यम से र्नम्नललखनत दस्तानेोिं के सा प्रस्तुतर् कया ािएगा –

(अ)र् नस्तृत परियोनिा प्र्रतनेदन

(आ) मदनार बटि एनं अंदान र्(नत्तपोवषण स्ट्रोत र्सहत)

(इ) ननन उपयोग अनुर्मत (नगरीयर् नकाय / सक्षम प्रामनकारी) (ई) र्नीतर् क कं र्नका 7(2) के अनुसार इन्यूबेटर संचालन का प्रमाण (यदद लागू हो)

(उ) र्नीतर् क कं र्नका 7(2) के अनुसार इन्यूबेन कोहॉटट यस संचालन कार् ननरण (यदद लागू हो)

(ऊ) र्नीत की कं र्नका 7(2) के अनुसार इन्यूबेटटस सूची एनं प्रदान की गई सेनाओं कार् ननरण (यदद लागू हो) (ऋ) र्नीत की कं र्नका 7(2) के अनुसार इन्यूबेन कें द्र द्वारा ं बननग सहायता हेतु (यदद लागू हो)

(ए) यदद आनेदक इन्क्यूबेटर को र्नीत में उललेखनत अनुनन नहीं होने पर साझेदार इन्क्यूबेटर के इन्क्यूबेटर संचालन, कोहॉटय संचालन, इन्क्यूबेटटस की सूची ता स्टाटयअप को ं बननग सपोटय के साक्ष्य आनेदक संना के द्वारा प्रस्तुत करने होंगे।

(ऐ)र् नगत नवषों का अंके भक्षत लेना-प्र्रतनेदन (यदद संना पूनय से संचाललत है)

(ओ) नूमम ननन ली िपर प्राप्त होने की स्र्नत में, न्कयूनतम 10 नवषय की अनमन हेतुर् नष्पाददत ली िनीन

(औ) इन्क्यूबेटर के संचालन हेतु इन्क्यूबेटर के नाम से पृक बैंक नाते की ािनकारी।

(अं) कें द्रीय योनिाओं से प्राप्त / प्राप्त हो रहे अनुदान / अनुदान कार् ननरण

(क) (न) (ग) (घ)

(न) आनेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण अपूणय होने की स्र्नत मे, प्रकरण में कममयों को बताते हुये आनेदन कमीपूवतन हेतु नापसर् कए ािएंगे। आनेदक इन्क्यूबेटर द्वारा 60 ददनसों की अनमन में कममयों की पूवतन नहीं करने पर अपूणय प्रकरण स्नमेनर् नरस्त मान्कय होंगे।

(ग) पूणय आनेदन प्राप्त होने पर इन्क्यूबेटर का र्नरीक्षण संबन्धनत लििे के लििा व्यापार एनं उद्योग कें द्र के मुख्य महाप्रबंनक/ महाप्रबंनक के द्वारार् कया ािनेगा।र् नरीक्षण पश्चातर् नरीक्षण प्र्रतनेदन ऑनलाइन उद्योग संचालनालय को प्र्रेवषतर् कया ािनेगा।

(घ) इन्क्यूबेटर मान्कयता हेतु प्रस्तुत आनेदन का प्रारंभनक परीक्षण एनं मूलयांकन नोनल र्ननाग द्वारा र्कया ािएगा। तत्पश्चात मूलयांकन प्र्रतनेदन तैयार कर राज्य स्तरीय स्टाटयअप संननयन समर्मत (SSPC) को अग्र्रेवषतर् कया ािएगा। प्राप्त पूणय आनेदनर् नरीक्षण प्र्रतनेदन के सा राज्य स्तरीय स्टाटयअप संननयन समर्मत के समक्ष प्रस्तुतर् कए ािनेंगे। (ङ) राज्य स्तरीय स्टाटयअप संननयन समर्मत (SSPC) मूलयांकन प्र्रतनेदन की समीक्षा कर पूनयर् ननायरित मानदंनों के आनार पर आनेदनों का परीक्षण करेगी। पात्र एनं र्ननायरित मानकों को पूणय करने नाले इन्क्यूबेटरों को अनुदान हेतु अनुमोदन प्रदान करेगी। ता समर्मत द्वारा प्राप्त अनुमोदन के आनार पर सदस्य सलचन द्वारा स्नीकृ र्त आदे ािरी र्कया ाि सके गा।

(च) राल का र्नतरण हेतु र्कश्तों की संख्या समर्मत द्वारा र्ननायरित र्कया ािनेगा। संचालन व्यय न्कयूनतम 5 र्कश्तों में ािरीर् कया ािनेगा।

(iii) रालर् नतरण से पूनय आनश्यक तें

(क) स्नीकृ र्त कीर् तल से 06 माह के नीतर आनेदक को एक पूणयकाललक टीम र्नयु्त करनी होगी। इस टीम में एक पूणयकाललक मुख्य काययपालन अमनकारी (CEO) / इन्क्यूबेटर प्रमुन और एक इन्क्यूबेन प्रबंनक/इकोलसस्टम एनेबलर ाममल होंगे। ये पद संकाय सदस्य (Faculty Member) के ललए नहीं होंगे ता र्नयु्त व्यस््तयों को स्टाटयअप या स्टाटयअप इकोलसस्टम के क्षेत्र में प्रार्संगक अनुनन होना र्चाहए।

(न) राज्य स्तरीय र्नीतगत उद्देश्यों के अनुरूप समन्कनय एनं पययनेक्षण र्सुनभश्चत करने हेतु नोनलर् ननाग का एक प्र्रर्तनमन ननर्नापत ासकीय इन्क्यूबेटर की ासीर् नकाय (Governing Body) का सदस्य होगा।

(iv) ननीन इन्क्यूबेटरों की नापना एनं संचालन

(क) इन्क्यूबेटर का संचालन एक ासीर् नकाय/बोनय (Governing Body/Board) द्वारार् कया ािएगा, सििकी अध्यक्षता संबंमनत संना के प्रमुन द्वारा की ािएगी।

(न) ासीर् नकाय नवषय में कम से कम दो बार बैठक आयोतिि कर इन्क्यूबेटर की प्रर्गत की समीक्षा करेगा ता उसके संचालन हेतु रणर्नीतक एनं र्नीतगत मागयदयन प्रदान करेगा।

(ग) संना एनं इन्क्यूबेटर यह र्सुनभश्चत करेंगे र्क सनी र्गर्तनमनयाँ स्नीकृ त प्रस्तान के अनुरूप हों ता र्ननायरित माइलस्टोन (Milestones) की प्राप्प्त की ददा में संचाललत की ािएँ।

(घ) इन्क्यूबेटर, मुख्य काययपालन अमनकारी (CEO) / इन्क्यूबेटर प्रमुन को त्नरित, पारदी एनं प्रनानीर् नणययर्-नमायण हेतु पयायप्त स्नायत्तता ता संचालन संबंनी स्नतंत्रता प्रदान करेगा। (ङ) इन्क्यूबेटर, इन्क्यूबीटी (Incubates) के चयन हेतु पारदी एनं योग्यता-आनारित प्रणाली अपनाएगा। इन्क्यूबेन, इन्क्यूबेटर द्वारार् ननायरित ॉटयललसस्टनग मानदंनों की पूवतन के अनीन होगा।

(च) इन्क्यूबेटर एनं इन्क्यूबीटी के मध्य औपचारिक सहर्नागता र्सुनभश्चत करने हेतु उपयु्त र्नमनक समझौते (Legal Agreements) संपाददतर् कए ािएँगे।

(छ) इन्क्यूबेटर को आनश्यक र्सुननाओं से सुसस्नत र्कया ािएगा, नििमें प्रयोगालाएँ, बैठक कक्ष, र्नीनयो कॉन्करें ससनग र्सुनना, उच्च र्गत इंटरनेट/नाई-ाई, को-नवकनग स्पेस एनं आनश्यक मनोरंनि र्सुननाएँ सन्धम्मललत होंगी। ()ि प्रत्येक इन्क्यूबेटर की एक स्नतंत्र नेबसाइट होगी, सििमें इन्क्यूबीटी एनं काययक्रमों का समग्रर् ननरण उपलब्ध होगा। नेबसाइट का अद्यतन न्कयूनतम प्रत्येकर् तमाही में एक बारर् कया ािना आनश्यक होगा।

(झ) सनी इन्क्यूबेटर राज्य स्तरीय स्टाटयअप संननयन समर्मत को अनयनाववषनक आनार पर समग्र प्रर्गत प्र्रतनेदन प्रस्तुत करेंगे। सा ही, पारदवनता एनं राष्ट्रीय पहलों ैिसे स्टाटयअप र्इंनया के सा समन्कनय र्सुनभश्चत करने हेतु नोनल एेिंसी द्वारा चाही गई ािनकारी आनश्यकतानुसार इन्क्यूबेटर द्वारा प्रस्तुतर् कए ािएँगे।

(ञ) इन्क्यूबेटर,र् ननायरित मानकों के अनुरूप प्रदयन एनं अनुपालन के आनार पर पात्र स्टाटयअप इकाइयों को अनुदान एनं र्सुननाएँ प्रदान करने संबंनी अनुंसा प्रदान करेंगे।

(ट) सह-इन्क्यूबेन (Co-incubation) की अनुर्मत होगी, सििसे कोई इकाई एक से अमनक इन्क्यूबेटरों में इन्क्यूबेट हो सके । र्ताप, इन्क्यूबेटरों द्वारा अनानश्यक बहु-पंीियन को हतोत्र्साहत र्कया ािएगा, बि तक र्क इन्क्यूबीटी को नास्र्तनक एनं उलचत सहायता की आनश्यकता न हो।

(v)र् नत्तीय सहायता (Funding Support)

ंीिगत (Capital) ता संचालन (Operational) व्ययों (क) सल आनेदकों को इन्क्यूबेटर की नापना एनं संचालन हेतु पू की पूवतन के ललए अमनकतम 05 नवषों की अनमन तक अनुदान सहायता (Grant-in-Aid) प्रदान की ािएगी। स्नीकृ त अनुदान राल का पूणय उपयोगर् नतरण कीर् तल से पाँच (05) नवषों के नीतरर् कया ािना र्अननायय होगा।र् ननायरित अनमन के उपरांत अव्यमयत राल, एनं उस पर अवनित ब्या िर्सहत, राज्य ासन को नापस करना होगा।

(न) ासकीय इन्क्यूबेटर हेतु कु ल पात्र परियोनिा लागत के अमनकतम 75% तक अनुदान प्रदानर् कया ािएगा, सििमें ंीिगत अनुदान की अमनकतम सीमा 40% तक सीममत होगी। ेवष राल पात्र संचालन व्यय (Operational पू Expenditure) हेतु की ािनेगी। सििे पाँच (05) नवषों की अनमन में समर्मत द्वारार् ननायरितर् कश्तों के आनार परर् नतरित र्कया ािएगा।

प्रदान र्कया ािएगा, सििकी अमनकतम सीमा 3 करोड़ होगी। इसमें पू

(ग)र् नीि इन्क्यूबेटर (दटयर-1 इन्क्यूबेटर) हेतु पात्र आनेदकों को उनकी कु ल परियोनिा लागत का 50% तक अनुदान ंीिगत व्यय (Capex ) की अमनकतम सीमा 40% तक सीममत होगी। संचालन व्यय हेतु अनुदान पाँच (05) नवषों की अनमन में समर्मत द्वारार् ननायरितर् कश्तों के आनार परर् नतरितर् कया ािएगा।

प्रदानर् कया ािएगा, सििकी अमनकतम सीमा 2 करोड़ होगी। इसमें पू

(घ)र् नीि इन्क्यूबेटर (दटयर-2 इन्क्यूबेटर) हेतु पात्र आनेदकों को उनकी कु ल परियोनिा लागत का 50% तक अनुदान ंीिगत व्यय (Capex) की अमनकतम सीमा 40% तक सीममत होगी। संचालन व्यय हेतु अनुदान पाँच (05) नवषों की अनमन में समर्मत द्वारार् ननायरितर् कश्तों के आनार पर र्नतरितर् कया ािएगा।

(ङ) औद्र्योगक र्नकास र्नीत 2024-30 के परिलष्ट-4 के अनुसार परिर्नावषत समूह-3 र्नकासनंनों ता बस्तर एनं सरगुाि संनाग के समूह-2 र्नकासनंनों में स्नत इन्क्यूबेटरों को उपरो्त ताललका में उललेखनत र्नत्तीय सहायता के र्अतरवत 10% (दस प्र्रतत) की र्अतरवत सहायता प्रदान की ािएगी।

(vi) र्मॉनटरिनग (Monitoring)

(क) इन्क्यूबेटर को अनुदान की प्रमर् कस्त प्राप्प्त कीर् तल से छह (06) माह के नीतर संचालन प्रारंन करना र्अननायय होगा। अनुदान की आगामी र्कस्त ािरी र्कए ािने से पूनय संबंमनत उपर्योगता प्रमाण-पत्र (Utilization Certificate - UC) प्रस्तुत करना आनश्यक होगा। र्ननायरित उपर्योगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न र्कए ािने की स्र्नत में पू ंीिगत एनं/अना संचालन व्यय हेतु आगामीर् कस्तों कार् नतरण ािरी नहींर् कया ािएगा।

(न) नापना हेतु अनुदान कीर् नरंतरता एनं आगामीर् कस्तों कार् नगयम पूणयतः प्रदयन-आनारित (Performance Based) होगा ता राज्य स्तरीय स्टाटयअप संननयन समर्मत (SSPC) द्वारा अनयनाववषनक समीक्षा की ािएगी। प्रर्गत में गंनीर कमी पाए ािने पर मध्यानमन में ही सहायता समाप्त की ाि सकती है।

(ग) नापना अनुदान के र्अतरवत इस र्नीत के अंतगयत अन्कयर् कसी नी प्रकार की सहायता प्राप्त करने हेतु आत्र्मननयरता (Self-Sustainability) एक प्रमुन मूलयांकन मानदंन होगा। (vii) अनुदान का र्नतरण

(क) स्नीकृ त अनुदान राल कार् नगयमनर् कश्तों (Tranches/Installments) मेंर् कया ािएगा, सििका आनारर् नम्नानुसार होगा-

(अ) स्नीकृ त परियोनिा प्र्रतनेदन मेंर् नवदनष्ट माइलस्टोन की उपलब्धब्ध।

(आ) इन्क्यूबेटर द्वारा प्रस्तुत उपर्योगता प्रमाण-पत्र (UC) एनं प्रर्गत प्र्रतनेदन।

(इ)र् कश्तों की संख्या राज्य स्तरीय स्टाटयअप संननयन समर्मत (SSPC) द्वारा प्रकरणर्-नेवष के आनार परर् ननायरितर् कया ािनेगा

(ई) राज्य स्तरीय संननयन समर्मत को प्रदयन एनं अनुपालन के आनार पर आगामीर् कश्तों की समीक्षा, संोनन अना रोके ािने का अमनकार सुरभक्षत रहेगा।

(viii) सामान्कय ददा-र्नदे (General Guidelines)

(क) इन्क्यूबेटर सहायता हेतु आनेदन करने नाले संनान/आनेदक को संबंमनत सहायता ददार्-नदेों में उललेखनत पात्रता मानदंनों की पूवतन करना र्अननायय होगा।

(न) संना की सनोच्च ासी र्नकाय द्वारा एक औपचारिक प्रस्तान (Resolution) पारित र्कया ािएगा, सििमें इन्क्यूबेटर की नापना (Host) करने ता र्नवदनष्ट न्कयूनतम र्नवमनत क्षेत्र उपलब्ध कराने की प्र्रतबद्ता होगी। प्रस्र्तानत नान में इन्क्यूबेन र्सुननाएँ, बैठक कक्ष, मनोरंनि क्षेत्र एनं आनश्यक अनोसंरचना सन्धम्मललत होना र्चाहए। (ग) इन्क्यूबेटर, पात्रता के अनीन, छत्तीसगढ़ ननाचार एनं स्टाटयअप र्नीत, 2025 के अंतगयत अन्कय प्रकार की सहायता हेतु पृक आनेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(घ)र् नम्नललखनत मदें परियोनिा की पू ंीिगत लागत में सन्धम्मललत नहीं की ािएँगी-

(अ) नूमम क्रय, नननर् नमायण (ेल एनं कोर), नाहन क्रय व्यय

(आ)र् कसी नी प्रकार कार् कराया व्यय

(इ) संना के स्नाममत्न नाले परिसर हेतुर् कराया/ली िअना ईएमआई नुगतान

(ई) अनुदान स्नीकृ र्त से पूनय उपलब्ध मौूिदा मीनरी/अनोसंरचना

(उ) इन्क्यूबेटर आनेदन तैयार करने हेतु बाह्य एेिंलसयों/व्यस््तयों को ददया गया ुलक

(ऊ) इकाई पंीियन, बैंक नाता नोलने हेतु सीन मनी या समकक्ष व्यय

(ऋ) अंतरिाष्ट्रीय यात्रा व्यय

(ए) सेकें न हैंन मीनरी

(ix) स्नीकृ त अनुदान का उपयोग के नल अनुमोददत उद्देश्य हेतुर् ननायरित समय-सीमा मेंर् कया ािएगा। अव्यमयत ेवष राल, अवनित ब्या िर्सहत, नोनलर् ननाग को नापस करना र्अननायय होगा।

(x) ननीन इन्क्यूबेटर को अनुदान की प्रमर् कस्त प्राप्त होने कीर् तल से छह (6) माह के नीतर अपना संचालन प्रारंन करना र्अननायय होगा। इन्क्यूबेटर द्वारा संचालन प्रारंन होने कीर् तल से पाँच (5) नवषों की अनमन में न्कयूनतम 100 स्टाटयअप्स को इन्क्यूबेन सहायता प्रदान की ािएगी। इस लक्ष्य की गणना हेतु के नल ने स्टाटयअप्स मान्कय होंगे, निि्कहें इन्क्यूबेटर द्वारा र्नमननत चर्यनत कर न्कयूनतम छह (6) माह की सतत इन्क्यूबेन सेनाएँ प्रदान की गई हों ता निि्कहें मेंटरिनग, व्यनसाय र्नकास, नेटनवकनग, तकनीकी अना अन्कय इन्क्यूबेन र्सुननाओं का दस्तानेीिकृ त समयन उपलब्ध कराया गया हो। (xi) प्राप्त अनुदान के संबंन में उपर्योगता प्रमाण-पत्र (UC) एनं र्ऑनटेन लेना-प्र्रतनेदन छत्तीसगढ़ ासन के प्रचललत र्नत्तीयर् नयमों के अनुसार नोनलर् ननाग को प्रस्तुतर् कए ािएँगे।

ंीिगत व्यय (Capex) के अंतगयत इन्क्यूबेटर के ललए आनश्यक अनोसंरचनार् नकास, नीचर एनंर् ्स्चर, आईटी (xii) पू एनं नेटनवकनग उपकरण, प्रोटोटाइबपनग उपकरण, कॉन्करें स एनं प्रलक्षण र्सुननाओं की नापना आदद अनोसंरचना नापना, नीचर, आईटी हानयनेयर, प्रयोगाला उपकरण एनं अन्कय दीघयकाललक परिसंपभत्तयों से संबंमनत व्यय सन्धम्मललत होंगे, र्बिक संचालन व्यय (Opex) में नेतन, उपर्योगता सेनाएँ, रन-रनान, सॉ्टनेयर सस्ब्स्क्रप्न, माके टटनग एनं आउटरिच,र् नेवषज्ञों के मानदेय, प्रलक्षण काययक्रम एनं र्ऑस संचालन व्यय हेतु आनश्यक उपनोग्य सामग्री सन्धम्मललत होंगी।

ंीिगत एनं संचालन लागत के अंतगयत र्अतरवत व्यय (xiii) राज्य स्तरीय स्टाटयअप संननयन समर्मत को आनश्यकता अनुसार पू मदों को अनुमोददत करने कार् ननेकामनकार होगा। (2) इन्क्यूबेटर उन्नयन एनं संचालन अनुदान

(i) र्नीत की कं र्नका 7(3) के अनुसार राज्य के र्नापत इन्क्यूबेन कें द्रों को र्नीत मेर् ननायरित पात्रता तों की पूवतन करने पर र्नीत में उललेखनत मात्रानुसार इन्क्यूबेटर उन्नयन एनं संचालन अनुदान की पात्रता होगी।

(ii) आनेदक इन्क्यूबेटर द्वारा पूनय मे र्ननेलत राल का स्पष्ट र्ननरण प्रस्तुत करते हुए ऑनलाइन आनेदन र्नम्नललखनत दस्तानेोिं के सार् ननागीय पोटयल के माध्यम सेर् कया ािनेगा:

(क) चाटयनय अकाउंटेंट द्वारा प्रमाभणत नतयमान नायी पू ंीिर् नने कार् ननरण

(न)र् ननेलत राल में 25% नृद् िका चाटयनय अकाउंटेंट द्वारा प्रमाण-पत्र

(ग)र् नस्तृत परियोनिा प्र्रतनेदन (प्रस्र्तानतर् नने एनं इन्क्यूबेन क्षमता/सीटों में 25% नृद् िका प्रस्तान र्सहत) (घ) न्कयूनतम 2 नवषों के संचालन का प्रमाण

(ङ)र् पछलेर् नत्तीय नवषों के र्ऑनटेन नाववषनकर् नत्तीयर् ननरण

(च) राज्य ासन / कें द्रीय योनिाओं से प्राप्त/प्राप्त हो रहे अनुदान कार् ननरण

(छ) नरीदी गई मीनरी/उपकरण के मूलर् बल/इननॉइस एनं अनोसंरचना के र् नकास मे व्यय का प्रमाण

()ि सीए द्वारा सत्र्यापत नुगतान प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट/UTR)

(iii) पात्र इन्यूबेटर द्वारा इस सहायता हेतु आनेदन, आनश्यक मीनों/उपकरणों एनं संबंमनत सॉ्टनेयर की नरीद ता उनकी सल कमीबननग एनं उपयोगकताय स्नीकृ र्त परीक्षण पूणय होने कीर् तल से एक नवषय के नीतर प्रस्तुतर् कया ािना र्अननायय होगा।

(iv) उन्नयन सहायता के नल राज्य स्तरीय स्टाटयअप संननयन समर्मत (SSPC) द्वारार् नस्तृत परीक्षण एनं अनुमोदन के उपरांत प्रदान की ािएगी। प्रत्येक आनेदन का पृक रूप से मूलयांकनर् कया ािएगा ता सहायता के नल प्रकरणर्-नेवष (Case- to-Case Basis) के आनार पर, लागू मानकों एनं पात्रता तों के अनुपालन के अनीन प्रदान की ािएगी।

6. काययक्रम आयोनि अनुदान

(1) छत्तीसगढ़ ननाचार एनं स्टाटयअप प्रोत्साहन र्नीत, 2025-2030 की कं र्नका 7(4) के अनुसार राज्य ासन से मान्कयता प्राप्त इन्यूबेटसय को स्टाटयअप्स, ननाचार और उद्यममता से संबंमनत राज्य-स्तरीय काययक्रम आयोतिि र्नीत में उललेखनत मात्रानुसार अनुदान की पात्रता होगी।

(2) पात्रता

(i) आनेदनकताय राज्य के मान्कयता प्राप्त इन्क्यूबेन कें द्र होने र्चाहए।

(ii) स्टाटयअप-कें दद्रत आयोनि ही इस अनुदान के ललए पात्र होंगे।

(iii) सहायता के नल छत्तीसगढ़ राज्य में आयोतिि काययक्रमों पर लागू होगी।

(3) पात्र काययक्रम - र्नम्न प्रकार के काययक्रम सहायता के पात्र होंगे-

(i) स्टाटयअप बूटकै म्प, काययाला, प्रलक्षण काययक्रम

(ii) हैकाॉन, आर्इनयाान चैलेंि

(iii) र्पसचनग सेन, इन्कनेस्टर कने्ट काययक्रम

(iv) कोहॉट लॉन्कच/नेमो ने

(v) उद्यममता ािगरूकता काययक्रम

(vi) मेंटर मास्टवलास / र्नेवषज्ञ सत्र

(vii) से्टरर्-नलष्ट ननाचार काययक्रम, स्टाटयअप से संबंमनत अन्कय काययक्रम

नोट: गैर-स्टाटयअप काययक्रम, सांस्कृ र्तक/सामाकिि काययक्रम, सामान्कय उत्सन आदद पात्र नहीं होंगे।

(4) प्र्रतपूवतन हेतु पात्र मद:-

(i) हॉल/नेन्कयू ुलक

(ii) र्ऑनयो-र्नुिअल व्यनना (iii) प्रचार-प्रसार सामग्री (बैनर, पोस्टर, digital प्रमोन)

(iv) इनेंट मैनेमिेंट सेनाएँ

(v) प्रलक्षण सामग्री, स्टेनरी, प्र्रतनागी र्कट

(vi) बाहरी र्नेवषज्ञ मेंटसय का मानदेय

(5) प्र्रतपूवतन के ललए अपात्र मद:-

(i) उपहार/स्र्मृत लचन्कह

(ii) प्र्रतर्नागयों / र्नेवषज्ञों का आनागमन एनं ठहरान (Travel/Accommodation)

(iii) र्कसी नी प्रकार की परिसंपभत्त (Assets) की नरीद

(iv) नदि इनाम

(v) अन्कय व्यय ोि प्रत्यक्ष रूप से काययक्रम से संबन्धनत न हो।

(6) आनेदन प्र्रक्रया:-

(i) इन्क्यूबेटर को काययक्रम आयोतिि करने से पूनय सूचना संबन्धनत लििे के लििा व्यापार एनं उद्योग कें द्र ता उद्योग संचालनालय मे ई-मेल के माध्यम से प्र्रेवषत करना आनश्यक होगा। प्रस्तान में काययक्रम का उद्देश्य, एेिंना, संर्नानत प्र्रतनागी, और अनुर्मानत बटि सन्धम्मललत करना आनश्यक होगा।

(ii) संबंमनत काययक्रम में लििा व्यापार एनं उद्योग कें द्र के प्र्रर्तनमन को आर्मंत्रत र्कया ािना र्अननायय होगा। यदद प्र्रर्तनमन की अनुपलब्धता के कारण उनकी उपस्र्नत संनन न हो, तो उ्त कारण काययक्रम के आयोनि अना उसकी पात्रता को प्रर्नानत नहीं करेगा, बते र्क प्र्रर्तनमन को पूनय सूचना एनं आमंत्रण प्र्रेवषत र्कया गया हो।

(iii) आयोनि की समाप्प्त के 90 ददनसों के नीतर इन्क्यूबेट को अनुदान हेतुर् नम्न दस्तानेोिं के सा ऑनलाइन आनेदन र्ननागीय पोटयल मे प्रस्तुत करना होगा-

(क) इनेंट रिपोटय (ोटो र्सहत)

(न) पूनय सूचना के संबंन मे ई-मेल की प्र्रत

(ग) प्र्रतर्नागयों की उपस्र्नत सूची

(घ) व्यय कार् नस्तृतर् ननरण

(ङ) मूलर् बल/इननॉइस (सील एनं हस्ताक्षर र्सहत)

(च) नुगतान प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट, UTR आदद)

(छ) प्रचार सामग्री (पोस्टर, सोल र्मीनया सलनक आदद)

(iv) आनेदनो का र्नराकरण सक्षम अमनकारी द्वारा र्कया ािनेगा। प्रकरण पूणय एनं र्नयमानुसार होने पर स्नीकृ र्त आदे ािरी र्कया ाि सके गा ता र्कसी र्नसंर्गत की स्र्नत में संचालक उद्योग की अनुर्मत से इकाई का र्नरीक्षण र्कया ाि सके गा।

(v) आनेदन के र्नयमानुसार न होने पर/अपूणय होने पर सक्षम अमनकारी द्वारा र्नरस्तीकरण आदे ािरी र्कया ाि सके गा सििमें प्रकरण के र्नरस्तीकरण का कारण ता अपील प्राननानों का स्पष्ट उललेन करना होगा।

(vi) बटि उपलब्ध होने पर स्नीकृ त राल का र्नतरण ऑनलाइन व्यनना के माध्यम से इकाई के बैंक नाते में र्कया ािनेगा। (vii) बटि आबंटन के अनान में अनुदान राल देने मेंर् नलंब होने परर् ननाग का कोई दामयत्न नहीं होगा, न ही अनुदान राल पर ब्या िदेय होगा। अनुदान राल का नुगतान आगामी बटि प्राप्त होने के उपरांतर् कया ाि सके गा।

7. ए्सेलेरेन काययक्रम

(1) र्नीत की कं र्नका 7(5) के अनुसार मान्कयता प्राप्त इन्क्यूबेन कें द्रों को ए्सेलेरेन काययक्रम हेतु र्नीत में प्रानर्नानत मात्रानुसार अनुदान की पात्रता होगी।

(2) प्रस्र्तानत ए्सेलेरेन काययक्रम की अनमन न्कयूनतम 8 सप्ताह होगी।

(3) प्रत्येक काययक्रम में न्कयूनतम 10र् नकास-चरण के स्टाटयअप्स का चयनर् कया ािना र्अननायय होगा।

(4) काययक्रम मेंर् नम्न प्रमुन घटक सन्धम्मललत होना आनश्यक होगा - (i) संरलचत पाठ्यक्रम

(ii) र्नेवषज्ञ मेंटरलप

(iii) व्यनसाय मॉनल सुदृढ़ीकरण

(iv) बाािर सत्यापन

(v) इन्कनेस्टर कने्ट

(vi) नेटनवकनग एनं उद्योग संनाद

(5) इन्क्यूबेन के न्कद्र के पास काययक्रम संचालन हेतु आनश्यक प्रबंनन क्षमता एनंर् नेवषज्ञता उपलब्ध होना र्चाहए। ऐसी क्षमता अनार् नेवषज्ञता आंतरिक संसाननों अना बाह्यर् नेवषज्ञों/सहयोगी संनाओं के माध्यम से र्सुनभश्चत की ाि सके गी। (6) आनेदन प्र्रक्रया

(i) ए्सेलेरेन काययक्रम आयोतिि करने से पूनय नोनल र्ननाग/SSPC से सैर्द्ांतक अनुर्मत प्राप्त करना र्अननायय होगा। इस हेतु इन्क्यूबेन के न्कद्र द्वारा काययक्रम प्रस्तान (DPR) एनं बटि र्सहत ऑनलाइन आनेदन प्रस्तुत र्कया ािनेगा। अनुर्मत प्राप्त होने के पश्चात ही काययक्रम आयोतिि र्कया ािएगा।

(ii) काययक्रम आयोनि के पश्चात प्र्रतपूवतन हेतु आनेदन काययक्रम के समापन के 6 माह के नीतर र्नम्नललखनत दस्तानेोिं के सा ऑनलाइनर् ननागीय पोटयल के माध्यम से प्रस्तुतर् कया ािनेगा।

(क)र् नस्तृत परियोनिा प्रस्तान (DPR)

(न) काययक्रम कीर् नस्तृत रिपोटय (प्राप्त आनेदनों की संख्या, चर्यनत स्टाटयअप्स की संख्या, आयोतिि मेंटरलप सत्रों का र्ननरण, उद्योग एनंर् ननेकों की सहर्नागता, आयोतिि काययालाओं की संख्या, नेमो ने की ािनकारी, काययक्रम पूणय करने नाले स्टाटयअप्स की संख्या र्सहत)

(ग) मद-नार बटि उपर्योगता

(घ) काययक्रम प्रबंनन टीम कार् ननरण

(ङ) मेंटसय एनंर् नेवषज्ञों की सूची

(च) स्टाटयअप चयन प्र्रक्रया कार् ननरण

(छ) मूलयांकन मानदंन

()ि chartered accountant द्वारा सत्र्यापत व्ययर् ननरण

(झ) प्र्रतनागी स्टाटयअप्स की सूची

(iii) आनेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण अपूणय होने की स्र्नत में, प्रकरण में कममयों को बताते हुये आनेदन कमीपूवतन हेतु नापस र्कए ािएंगे। आनेदक द्वारा 60 ददनसों की अनमन में कममयों की पूवतन नहीं करने पर अपूणय प्रकरण स्नमेन र्नरस्त मान्कय होंगे।

(iv) आनेदनो का र्नराकरण सक्षम अमनकारी द्वारा र्कया ािनेगा। प्रकरण पूणय एनं र्नयमानुसार होने पर स्नीकृ र्त आदे ािरी र्कया ाि सके गा ता र्कसी र्नसंर्गत की स्र्नत में संचालक उद्योग की अनुर्मत से इकाई का र्नरीक्षण र्कया ाि सके गा। (v) आनेदन के र्नयमानुसार न होने पर/अपूणय होने पर सक्षम अमनकारी द्वारा र्नरस्तीकरण आदे ािरी र्कया ाि सके गा सििमें प्रकरण के र्नरस्तीकरण का कारण ता अपील प्राननानों का स्पष्ट उललेन करना होगा।

(vi) बटि उपलब्ध होने पर स्नीकृ त राल का र्नतरण ऑनलाइन व्यनना के माध्यम से इकाई के बैंक नाते में र्कया ािनेगा। (vii) बटि आबंटन के अनान में अनुदान राल देने मेंर् नलंब होने परर् ननाग का कोई दामयत्न नहीं होगा, न ही अनुदान राल पर ब्या िदेय होगा। अनुदान राल का नुगतान आगामी बटि प्राप्त होने के उपरांतर् कया ाि सके गा।

(7) काययक्रम की संरचना

ए्सेलेरेन काययक्रम सामान्कयतःर् नम्न चरणों में संचाललतर् कया ािएगा –

(i) प्रचार-प्रसार एनं आनेदन आमंत्रण इन्क्यूबेन के न्कद्र द्वारा राज्य स्तर पर स्टाटयअप्स से आनेदन आर्मंत्रत र्कए ािएंगे। (ii) मूलयांकन एनं चयन-प्राप्त आनेदनों का इन्क्यूबेन के न्कद्र द्वारा गदठत र्नेवषज्ञों एनं प्र्रर्तनमनयों की समर्मत द्वारा मूलयांकन र्कया ािएगा। (iii) चयन के प्रमुन मानदंन -

(क) ननाचार की क्षमता

(न) बाािर संनाव्यता

(ग) व्यनसाय मॉनल की व्यनहाययता

(घ) टीम की क्षमता

(ङ) स्के ल-अप की संनानना

(iv) ए्सेलेरेन चरण में चर्यनत स्टाटयअप्स कोर् नम्न सहयोग प्रदानर् कया ािएगा -

(क) नन टू नन मेंटरलप

(न) व्यनसाय रणर्नीतर् नकास

(ग) उत्पाद/सेना परिष्करण

(घ) ग्राहक अमनग्रहण रणर्नीत

(ई)र् नत्तीय मॉनसलनग

(च) कानूनी एनं बौद्कि संपदा परामय

(छ)र् ननेक तैयारी

(v) र्ननेक कने्ट/नेमो ने काययक्रम के समापन पर स्टाटयअप्स को र्ननेकों, उद्योग प्र्रर्तनमनयों, कॉपोरेटटस ता अन्कय र्हतनारकों के समक्ष प्रस्र्तुत देने का अनसर प्रदान र्कया ािएगा।

(vi) पोस्ट-प्रोग्राम समयन काययक्रम पूणय होने के पश्चात नी स्टाटयअप्स को सीममत अनमन तक मेंटरलप एनं र्ननेक संपकय में सहायता प्रदान की ािएगी। (vii) स्नीकायय व्यय मद

(क) मेंटसय एनं उद्योगर् नेवषज्ञों का मानदेय

(न) प्रलक्षण सत्र एनं काययालाओं का आयोनि व्यय

(ग) काययक्रम प्रबंनन एनं समन्कनय व्यय

(घ) प्रचार-प्रसार एनं आउटरीच र्गर्तनमनयाँ

(ङ)र् ननेक कने्ट / नेमो ने आयोनि व्यय

(च) काययक्रम संचालन हेतु आनश्यक लॉप्स्टििक व्यय

(छ) सीममत प्रार्सनक व्यय

8. कॉले िइनोनेन एनं स्टाटयअप सेल (CISCs)

(1) इस र्नीत की कं र्नका 7(6) के अनुसारर् नलष्ट रूप से लचन्कर्हांकत मर्हानद्यालय को र्नीत मे उललेखनत पात्रता तों की पूवतन करने पर र्नीत मेर् ननायरित मात्रानुसार अनुदान की पात्रता होगी।

(2) ं बननग सहायता हेतु आनेदन प्र्रक्रया

(i) ैक्षभणक संनाएँ र्ननागीय नेबसाइट के माध्यम से कॉलेि इनोनेन एनं स्टाटयअप सेल हेतु र्नम्नललखनत दस्तानेोिं के सा आनेदन करेंगी-

(क) मर्हानद्यालय/संनान की मान्कयता प्रमाण-पत्र (UGC/AICTE / संबद् र्नर्श्वनद्यालय से संबद्ता प्रमाण) (न) संनान का पंीियन प्रमाण-पत्र (यदद लागू हो)

(ग) कॉलेि इनोनेन एनं स्टाटयअप सेल (CISC) के गठन का आमनकारिक आदे/अमनसूचना

(घ) सेल के नोनल अमनकारी/समन्कनयक की र्नयुस््त आदे की प्र्रत

(ङ) प्रस्र्तानत नाववषनक कायययोनिा (एक्न प्लान) (च) ननाचार र्गर्तनमनयों की सूची

(छ) काययालाएँ/हैकाॉन/मेंटोरिनग सत्र

(ि) प्रोटोटाइप र्नकास र्गर्तनमनयाँ

(झ) प्रस्र्तानत नाववषनक बटि योनिा (व्यय मदनार र्ननरण र्सहत)।

(ञ) संनान द्वारा राज्य ासन के संचालन सहयोग के बराबर स्नयं के संसाननों अना नागीदारी के माध्यम से र्नत्तीय/संसानन योगदान करने हेतु प पत्र

(ट) ननगदठत कॉलेि इनोनेन एनं स्टाटयअप सेल (CISC) के प्रकरण मे प्रस्र्तानत कायययोनिा एनं संनागत प्र्रतबद्ता पत्र पयायप्त माना ािनेगा। एक नवषय से अमनक पुराने CISC हेतु र्नगत नवषय का संचालन एनं र्गर्तनमन प्रमाण पत्र आनश्यक होगा।

(ठ) आयोतिि र्गर्तनमनयों की रिपोटय (काययक्रम र्ननरण, प्र्रतर्नागयों की सूची, ोटो आदद)।

(न) छात्र सहर्नागता का र्ननरण (पंीियन सूची/आईनी र्ननरण)।

(ढ) समवनत स्टाटयअप/आर्इनया/प्रोटोटाइप का र्ननरण।

(ण) उद्योग/इन्क्यूबेटर/अन्कय संनाओं के सा र्कए गए एमओयू/सहयोग पत्र (यदद कोई हो)।

(ii) अपूणय आनेदन कमीपूवतन बताते हुये आनेदक संनान को नापस र्कए ािएंगे। यदद आनेदक इकाई द्वारा 60 ददनसों में कमीपूवतन नहीं की ािती है तो आनेदन स्नमेन र्नरस्त र्कए ाियेंगे।

(iii) प्राप्त पूणय आनेदन को राज्य स्तरीय स्टाटयअप संननयन समर्मत के समक्ष प्रस्तुत र्कया ािनेगा। समर्मत द्वारा अनुमोदन पश्चात, प्रत्येक कॉलेि इनोनेन एनं स्टाटयअप सेल को सदस्य सलचन द्वारा स्नीकृ र्त आदे ािरी र्कया ािनेगा।

(iv) कॉलेि इनोनेन एनं स्टाटयअप सेल को छात्रों की सहर्नागता एनं स्टाटयअप परिणामों का अभनलेन रनना होगा ता राज्य स्तरीय स्टाटयअप संननयन समर्मत (SSPC) को प्रत्येक 06 माह में (अनयनाववषनक) प्रर्गत प्र्रतनेदन प्रस्तुत करना र्अननायय होगा।

(v) आगामी नवषय हेतु अनुदान का र्नतरण तनी र्कया ािनेगा बि पूनय स्नीकृ त से संबंमनत प्र्रतनेदन प्रस्तुत र्कया गया हो। (3) पात्र व्यय मद (Eligible Heads)

राज्य ासन द्वारा प्रदत्त संचालन अनुदान का उपयोग र्नम्नललखनत मदों तक सीममत रहेगा-

(i) ननाचार एनं उद्यममता र्गर्तनमनयाँ हैकाॉन, काययालाएँ, बूटकैं प, स्टाटयअप प्र्रतर्योगताएँ एनं ािगरूकता काययक्रम। (ii) मेंटोरलप एनं प्रलक्षण - र्नवषय र्नेवषज्ञों का मानदेय, ै कलटी/स्टूनेंट उद्यममता प्रलक्षण काययक्रम।

(iii) प्रोटोटाइप एनं आर्इनया समयन प्रारंभनक प्रोटोटाइप र्नकास, परीक्षण एनं IP परामय हेतु व्यय।

(iv) संचालन व्यय - स्टेनरी, आईटी/सॉ्टनेयर सब्र्सक्रप्न, काययक्रम आयोनि व्यय।

(4) अपात्र व्यय

(i) अनुदान का उपयोग ननन र्नमायण, नाहन क्रय, र्नयममत नेतन या गैर-ननाचार र्गर्तनमनयों में नहीं र्कया ािएगा। (ii) पूनय में र्कए गए व्यय की प्र्रतपूवतन हेतु इस अनुदान का उपयोग नहीं र्कया ािएगा।

(iii) इन र्नमनयों का उपयोग पुरस्कार राल अना नदि इनाम हेतु नहींर् कया ाि सके गा।

9. इन्क्यूबेटर हेतु सामान्कय तें

(1) इन्क्यूबेन कें द्रों द्वारा नाभणस्ज्यक उत्पादन अना सेना र्गर्तनमन प्रारम्भ होने कीर् तल से 05 नवषों तक, औद्र्योगकर् नकास र्नीत 2024-30 की कं र्नका 12.19 में प्रानर्नानत प्राननानों के अनुसार राज्य के मूलर् ननालसयों कोर् ननायरित प्र्रतत में रोगिार उपलब्ध कराना र्अननायय होगा।

(2) कें द्र सरकार/राज्य ासन के र् कसी योनिा से सहायता प्राप्त इन्यूबेटसय को इस र्नीत के अंतगयत उललेखनत सहायता की पात्रता होगी, परंतु समान मद में व्यय हेतु यह पात्रता नहीं होगी।

(3) ननीन इन्क्यूबेटर द्वारा सेना र्गर्तनमन प्रारम्भ ता र्नापत इन्क्यूबेटर का उन्नयन औद्र्योगक र्नकास र्नीत 2024-30 की कालानमन में प्रारम्भर् कया गया हो। (4) र्नीत की कं र्नका 8 (1) के अनुसार राज्य ासन से सहायता प्राप्त इन्क्यूबेटर को न्कयूनतम 10% इन्क्यूबेन सीट र्महला एनं र्नेवष श्रेणी के उद्यममयों (अनुसूलचत ािर्त/अनुसूलचत र्निाित, नारतीय सेना के सेर्नाननृत्त र्सैनक/अखग्ननीर, न्सलनाद प्रर्नानत व्यस््त/परिनार ता ददव्यांगनि) हेतु ता पृक से न्कयूनतम 10% इन्क्यूबेन सीट प्राममकता क्षेत्र में काययरत स्टाटयअप इकाइयों हेतु आरभक्षत रनना होगा।

(5) इन्क्यूबेटर द्वारा राज्य के मूलर् ननालसयों कोर् ननायरित प्र्रतत में रोगिार उपलब्ध कराने के पश्चात यदद बाद में रोगिार से नंलचतर् कया ािता है न इस कारण अकु ल, कु ल न प्रबंनकीय नगय में ददये ािने नाले रो़गिार का प्र्रतत औद्र्योगकर् नकास र्नीत मेंर् ननायरित प्र्रतत से कम हो ािता है, तो ऐसी अनमन में अनुदान की पात्रता नहीं होगी ता अनुदान राल संबंनी ्लेम को र्नरस्त कर नापस समायोतिि की ाि सके गी।

(6) उद्योग संचालनालय अना लििा व्यापार एनं उद्योग के न्कद्र द्वारा योनिा से संबंमनत र्कसी नी प्रकार की सूचना अना अभनलेन मांगे ािने पर, यदद इन्क्यूबेटर द्वारा र्ननायरित समयानमन में उ्त सूचना/अभनलेन उपलब्ध नहीं कराए ािते हैं, तो उपयु य्त प्राननानों के अनुसार स्नीकृ त अनुदान को र्नरस्त करते हुए उसकी नसूली अना समायोनि की काययनाही की ाि सकें गी।

(7) यदद र्कसी इन्क्यूबेटर को उसकी पात्रता से अमनक अनुदान प्राप्त हो ािता है, तो उपयु य्त प्राननानों अनुसार र्अतरवत अनुदान कार् नरस्तीकरण ता उसकी नसूली समायोनि की काययनाही की ाि सके गी।

(8) उपयु य्त प्राननानों के अनुसार, यास्र्नत अनुदान के र्नरस्तीकरण, संोनन अना अमनक प्रदत्त अनुदान राल की नसूली/समायोनि हेतु आदे संबंमनत स्नीकृ तकताय अमनकारी द्वारा ािरीर् कए ािएंगे।

10. अपील-

(1) सक्षम अमनकारी/सदस्य सलचन अना संचालक उद्योग द्वारा ािरीर् कसी आदे के र् नरुद् प्रम अपील नारसानक सलचन, नाभणज्य एनं उद्योगर् ननाग को की ाि सके गी।

(2) अपील ुलक रु. 2000/- का नुगतान कर चालान की प्र्रत प्रस्तुत करने पर ही अपील ग्राह्य होगी।

(3) अपील ुलक का नुगतान र्'र्ननन प्राप्प्तयां' ीवषय के अंतगयत चालान के माध्यम से र्कया ािएगा ता संबंमनत स्नत्न र्नरस्तीकरण अमनकारी/प्रम अपीलीय अमनकारी के कायायलय में मिा कराया ािएगा।

(4). अपीलीय अमनकारी को अपील करने में हुएर् नलंब ता अनुदान हेतु आनेदन प्रस्तुत करने में हुएर् नलंब एनं अमनसूचना के अनीनर् कसी अन्कय बबनदु पर प्रकरण के गुण-दोवष के आनार पर ता अपीलाी को अपना पक्ष रनने का एक अनसर प्रदान करते हुए अपील प्रकरण कार् नराकरणर् कया ािनेगा।

11. सामान्कय तें

(1) राल की नसूली:-

(i) स्नीकृ तकताय अमनकारी को यह अमनकार होगार् क आनेदन स्नीकृ त होने के पश्चात नीर् नयमानुसार नहीं पाये ािने अना त्रुदटपूणय अभनलेन के आनार पर की गई स्नीकृ र्त आदेर् नरस्त कर सकें गे ता यदद राल इकाईर् नत्तीय संना / बैंक को नुगतान कर दी गयी हो तो नसूली आदे ािरी कर सकें गे। यह राल 12.5 प्र्रतत नाववषनक सानारण ब्या िकी दर से नसूल की ाि सके गी।

(2) उद्योग संचालनालय अना लििा व्यापार एनं उद्योग के न्कद्र द्वारार् नयमों से संबंमनतर् कसी सूचना अना अभनलेन की मांग र्कए ािने पर, यदद इन्क्यूबेटर द्वारा उ्त सूचना/अभनलेन उपलब्ध नहीं कराए ािते हैं, तो स्नीकृ तकताय अमनकारी प्रकरण पर पुनवननचार करते हुए स्नीकृ र्तर् नरस्त कर सके गा ता नसूली संबंनी आदे ािरी कर सके गा।

(3) स्नप्रेरणा सेर् नणयय

नारसानक सलचन, नाभणज्य एनं उद्योग र्ननाग, आयु्त संचालक उद्योग र्कसी नी अभनलेन को बुला सकें गे ता ऐसे आदे पारित कर सकें गे ैिसार् क नेर् नयमानुसार उलचत समझें, परन्कतु स्नीकृ त अनुदान/छू ट कोर् नरस्त करने या उसमें परिनतयन के पूनय प्रर्नानत पक्ष को सुननाई का एक अनसर अनश्य ददया ािनेगा। स्नयं के र्नणयय / आदे की नी समीक्षा नारसानक सलचन, नाभणज्य एनं उद्योगर् ननाग, आयु्त संचालक उद्योग कर सकें गे।

(4) र्क्रयान्कनयन

(i) इन र्नयमों की व्याख्या, प्र्रतपूवतन की पात्रता या अन्कय र्ननाद की दा में राज्य ासन का र्नणयय र्अंतम एनं बंननकारी होगा।

(ii) राज्य ासन द्वारा र्नीत में संोनन र्कए ािने की स्र्नत में उ्त संोनन इस र्नयम में यास्र्नत लागू होंगे। (iii) इन र्नयमों के अन्कतगयत काययकारी र्नदे ािरी करने, आनेदन पत्र, र्नरीक्षण परीक्षण प्र्रतनेदन के प्रिूप में संोनन हेतु संचालक उद्योग सक्षम होंगे एनं प्र्रतपूवतन से संबंमनत र्कसी मुद्दे पर लििा व्यापार एनं उद्योग के न्कद्रों द्वारा मागयदयन मांगे ािने पर संचालक उद्योग द्वारा मागयदयन ददया ािनेगा।

(5) सक्षम अमनकारी

(i) इसर् नयम की कं र्नकाओं में उललेखनत सक्षम अमनकारी संचालक उद्योग अना उनके द्वारा नार्मांकत अमनकारी होंगे। 12. काययकारीर् नदे

(1) अमनसूचना के अंतगयत आनश्यक काययकारीर् नदे ािरी करने हेतु संचालक उद्योग सक्षम होंगें। अनुदान से संबंमनतर् कसी मुद्दे पर लििा व्यापार एनं उद्योग के न्कद्रों द्वारा मागयदयन मांगे ािने पर संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा मागयदयन ददया ािनेगा।

(2) र्नयमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्कय र्ननाद की दा में राज्य ासन, नाभणज्य एनं उद्योग र्ननाग का र्नणयय र्अंतम एनं बंननकारी होगा।

(3) इनर् नयम मेंर् र्ननवदनष्ट प्राननान उपयु य्त उस्ललखनत अन्कय अमनसूलचतर् नयमों में नवणनत समरूप प्राननानों पर अभननानी होंगे। (4) इस योनिा के अंतगयत कोई नाद होने पर राज्य के उच्च न्कयायालय में ही नाद दायरर् कया ाि सके गा।

(5) इनर् नयमों के अलग-अलग नावषाओं में संस्करण ािरी करने हेतु आयु्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे।र् नभनन्न नावषाओं के संस्करण मेंर् कसीर् ननाद की स्र्नत मेंर् हन्दिी संस्करण मान्कय होगा।

(6) इनर् नयमों कार् क्रयान्कनयन उद्योग संचालनालय न उनके अनीनन लििा व्यापार एनं उद्योग के न्कद्रों द्वारार् कया ािनेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रजत कुमार,सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 17 July 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-07-17.393/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-07-17.393.