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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के नियम 18 में निहित प्रावधान का प्रयोग में लाते हुए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य के रूप में श्री मनमथ नाथ शर्मा, पुराना चंदनियापारा, जांजगीर को नियुक्त करने संबंधी।

Published 21 July 2026

Department
महिला एवं बाल विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
400
Notification no.
GENS/7372/2026-WCD
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-07-21.400
Languages
English, Hindi

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मंगलवार जुलाई  आषाढ़ 30

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 जुलाई 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENS/7372/2026-WCD.— राज्य शासन एतद्‌द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के नियम 18 में निहित प्रावधान का प्रयोग में लाते हुए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य के रूप में श्री मनमथ नाथ शर्मा, पुराना चंदनियापारा, जांजगीर को नियुक्त करता है।

2- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के नियम 19 के प्रावधान अनुसार उक्त नियुक्त सदस्य पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि या 60 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो तब तक पद धारण करेगा।

3- अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर सदस्य के रूप में पद धारण करना होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

लविना पाण्डेय, उप सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 21 July 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-07-21.400/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-07-21.400.