छत्तीसगढ़ शामन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 /2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई , दिनांक 30-5-2001 . "
सत्यर्षिक जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 32 ]
रायपुर, शुक्रवार, दिनांक10 अगस्त 2018- श्रावण 19 , शक 1940
भाग 3 ( 1 )
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अन्य सूचनाएं
नाम परिवर्तन
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , अविनाश देवांगन आत्मज श्री दुखित राम देवांगन उम्र 35 वर्ष , जाति कोष्टा , निवासी- ग्राम- सुकुल दैहान , पो.- धनगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव ( छ.ग. ) का हूं. यह कि मैं दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे रायपुर में कार्यरत हूं. पूर्व में मेरा नाम पल्टूराम देवांगन था, जो कि मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय , अभिलेखों व दस्तावेजो में , मेरे सर्विस रिकार्ड आदि में दर्ज है . मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम अविनाश देवांगन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.
अतः अब मुझे अविनाश देवांगन आ. श्री दुखित राम देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे .
पुराना नाम
नया नाम
पल्टूराम देवांगन
अविनाश देवांगन (Avinash Dewangan) पिता- श्री दुखित राम देवांगन निवासी- ग्राम- सुकुल दैहान , पोस्ट- धनगांव,
(Paltoo Ram Dewangan) पिता- श्री दुखित राम देवांगन निवासी-ग्राम- सुकुल दैहान , पोस्ट- धनगांव, तह. व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग. )
तह. व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग. )
181 182
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2018
[ भाग 3 ( 1 )
नाम परिवर्तन
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आदित्य अग्रवाल आत्मज श्री अमिताभ अग्रवाल, उम्र 19 वर्ष, निवासी म . नं. बी-7, वालफोर्ट सिटी , रिंग रोड नं. -1 थाना- पुरानी बस्ती , रायपुर , तहसील व जिला रायपुर ( छ.ग. ) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम दिव्यांश अग्रवाल था तथा यह नाम मेरे कक्षा 2 री के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज है . उसके पश्चात मेरे पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम आदित्य अग्रवाल रखा गया है. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. मेरा यह नाम मेरे अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड , पासपोर्ट आदि में दर्ज है .
अतः अब मुझे आदित्य अग्रवाल आ. श्री अमिताभ अग्रवाल के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे.
नया नाम
पुराना नाम
दिव्यांश अग्रवाल
आदित्य अग्रवाल
पिता- श्री अमिताभ अग्रवाल निवासी- म. नं. बी-7, वालफोर्ट सिटी, रिंग रोड नं. - 1 , थाना- पुरानी बस्ती, रायपुर, तह. व जिला- रायपुर ( छ. ग. )
पिता- श्री अमिताभ अग्रवाल निवासी-म. नं. बी-7, वालफोर्ट सिटी, रिंग रोड नं. - 1 , थाना- पुरानी बस्ती, रायपुर, तह. व जिला- रायपुर ( छ. ग. )
नाम परिवर्तन
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , ज्योति कुमारी आत्मजा स्व. बी. एन. सिंह, उम्र, 39 वर्ष, जाति महार , निवासी- जी केबिन, चरोदा, तहसील पाटन , जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा सही व पूर्ण नाम ज्योति कुमारी दर्ज है , किन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा घरेलू नाम पूजा वासनिक दर्ज है जो कि त्रुटि पूर्ण है. मैं अपने सही नाम ज्योति कुमारी को अपने आधार कार्ड व अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.
अतः अब मुझे ज्योति कुमारी आ. स्व. बी . एन . सिंह के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.
नया नाम
पुराना नाम
पूजावासनिक
ज्योति कुमारी
पिता-स्व. बी. एन. सिंह निवासी- जी केबिन , चरोदा, तहसील-पाटन, जिला- दुर्ग ( छ . ग. )
पिता- स्व. बी. एन . सिंह निवासी- जी केबिन, चरोदा, तहसील-पाटन, जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 183 भाग 3 ( 1 ) ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2018
नाम परिवर्तन
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती सीमालता चौरसिया ध. प . श्री विजय कुमार चौरसिया , उम्र 46 वर्ष, निवासी- सेक्टर -10, सड़क -17, म. नं. - 5/ए, भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूं. यह कि मेरी पुत्री कु. गरिमा चौरसिया के जन्म प्रमाण पत्र में मेरा नाम सीमा चौरसिया दर्ज है , जो कि अपूर्ण है. जबकि मेरा पूर्ण नाम श्रीमती सीमालता चौरसिया मेरे समस्त अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने पूर्ण नाम श्रीमती सीमालता चौरसिया को मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.
अतः अब मुझे श्रीमती सीमालता चौरसिया ध. प. श्री विजय कुमार चौरसिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.
नया नाम
पुराना नाम
सीमा चौरसिया
पति- श्री विजय कुमार चौरसिया निवासी- सेक्टर -10, सड़क-17, म. नं. - 5/ए, भिलाई , तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. )
श्रीमती सीमालता चौरसिया पति- श्री विजय कुमार चौरसिया निवासी- सेक्टर -10 , सड़क -17, म. नं. - 5/ए, भिलाई , तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. )
उपनाम परिवर्तन
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजूलाल राउत आत्मज स्व. साधूराम राउत , उम्र 58 वर्ष, निवासी - मरारपारा शीतला नगर, वार्ड नं. - 5, दुर्ग , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरा सही व पूर्ण नाम राजूलाल राउत आ. स्व. साधूराम राउत है जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड में दर्ज है. किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम राजू आ. साधूराम, राशन कार्ड में राजूलाल यादव, मेरे राजस्व अभिलेख में मेरा घरेलू नाम तुलसीराम व राजकुमार यादव दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है . मैं अपने सही व पूर्ण नाम राजूलाल राउत ( Rajulal Raut) आ. स्व. साधूराम राउत (Late Sadhuram Raut ) को मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजो में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.
अतः अब मुझे राजूलाल राउत आ. स्व. साधूराम राउत के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे .
नया नाम
पुराना नाम
राजू, राजूलाल यादव, तुलसीराम व राजकुमार यादव पिता-साधूराम निवासी- मरारपारा शीतला नगर, वार्ड नं. - 5, दुर्ग, तह. व जिला- दुर्ग ( छ . ग. )
राजूलाल राउत (Rajulal Raut) पिता-स्व. साधूराम राउत ( S/ o- Late Sadhuram Raut) निवासी- मरारपारा शीतला नगर, वार्ड नं. - 5 , दुर्ग , तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 184
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2018
[ भाग 3 ( 1 )
उपनाम परिवर्तन
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कोन्डापल्ली नितिशा राव आत्मजा कोन्डापल्ली कृष्णा राव , उम्र 21 वर्ष, निवासी- म. नं.-40/404, क्रांति चौक, हनुमान मंदिर के पास , सुदामा नगर, टिकरापारा, रायपुर ( छ. ग. ) की हूं. यह कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र में मेरा नाम नितिशा राव दर्ज है , जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही व पूर्ण नाम कोन्डापल्ली नितिशा राव रख ली हूं तथा यह परिवर्तित नया नाम मेरे जन्म प्रमाण पत्र में जोड़वाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.
अतः अब मुझे कोन्डापल्ली नितिशा राव आत्मजा श्री कोन्डापल्ली कृष्णा राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.
पुरानानाम
नया नाम
नितिशा राव
पिता- श्री कोन्डापल्ली कृष्णा राव निवासी- म. नं. 40/404, क्रांति चौक, हनुमान मंदिर के पास, सुदामा नगर, टिकरापारा , रायपुर तह. व जिला- रायपुर ( छ. ग. )
कोन्डापल्ली नितिशा राव पिता- श्री कोन्डापल्ली कृष्णा राव निवासी-म. नं.-40/404 , क्रांति चौक, हनुमान मंदिर के पास, सुदामा नगर , टिकरापारा , रायपुर तह. व जिला रायपुर ( छ. ग. )
उपनाम परिवर्तन
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , कोदूराम साहू आ. श्री पंचूराम साहू, उम्र 51 वर्ष निवासी 10 पुरानी बस्ती , विश्वकर्मा मंदिर के पास , कुरूद, जामुल , भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में, सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम कोदूराम दर्ज है जो किअपूर्ण है. मेरे पेन कार्ड , आधार कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र में मेरा पूर्ण नाम कोदूराम साहू दर्ज है . मैं अपने सर्विस रिकार्ड तथा समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा उपनाम " साहू " जोड़वाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.
अतः अब मुझे कोदूराम साहू आ. श्री पंचूराम साहू के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे.
पुराना नाम
नया नाम
कोदूराम
कोदूराम साहू
पिता- श्री पंचूराम साहू निवासी-10 पुरानी बस्ती , विश्वकर्मा मंदिर के पास, कुरूद, जामुल , भिलाई , तह. व जिला- दुर्ग ( छ.ग. )
पिता- श्री पंचूराम साहू निवासी -10 पुरानी बस्ती, विश्वकर्मा मंदिर के पास, कुरूद, जामुल , भिलाई , तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2018
185 भाग 3 ( 1 ) ]
विविध
अन्य सूचनाएं
कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार - भाटापारा ( छ. ग. )
बलौदाबाजार , दिनांक 08 जून 2018
[ छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) के अंतर्गत ]
क्रमांक/उपंब. /परिसमापन/ 2018 /725.-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंब./परिसमापन/2014/263 दिनांक 25-03-2014 के द्वारा मछुआ सहकारी समिति मर्या . कसडोल पं. क्र. 1814 विकासखण्ड कसडोल जिला बलौदाबाजार - भाटापारा , को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री जी. सूर्यनारायण वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया था .
परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है . समिति के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.
अतः मैं श्रीमति मंजू महेन्द्र पाण्डेय उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं जिला- बलौदाबाजार- भाटापारा ( छ. ग. ) सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) एवं छ. ग . शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-23/ 15-02/2015/ 1 दिनांक 28 अक्टूबर 2017 के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है , का प्रयोग करते हुए उक्त समिति का पंजीयन निरस्त करते हुए समिति का निगम निकाय ( बाडी कारपोरेट ) समाप्त करती हूँ.
यह आदेश आज दिनांक 08-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.
बलौदाबाजार , दिनांक 08 जून 2018
[ छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) के अंतर्गत ]
क्रमांक/उपंब. /परिसमापन/ 2018/ 726 .- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंब . परिसमापन/2014/ 264 दिनांक 25-03-2014 के द्वारा महामाया मत्स्य सहकारी समिति मर्या. कसडोल पं. क्र. 2163 विकासखण्ड कसडोल जिला बलौदाबाजार - भाटापारा , को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री जी. सूर्यनारायण वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया था.
परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है . समिति के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.
अतः मैं श्रीमति मंजू महेन्द्र पाण्डेय उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं जिला- बलौदाबाजार - भाटापारा ( छ. ग. ) सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) एवं छ. ग . शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ 15-23/15-02 /2015/1 दिनांक 28 अक्टूबर 2017 के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त समिति का पंजीयन निरस्त करते हुए समिति का निगम निकाय ( बाडी कारपोरेट ) समाप्त करती हूँ.
यह आदेश आज दिनांक 08-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.
186
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2018
[ भाग 3 ( 1 )
बलौदाबाजार , दिनांक 08 जून 2018
[ छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) के अंतर्गत ]
क्रमांक/उपंब./परिसमापन/2018 /727 .- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंब . परिसमापन/2014/296 दिनांक 25-03-2014 के द्वारा मां सुन्दरी माता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. टेकारी पं. क्र. 2571 विकासखण्ड सिमगा जिला बलौदाबाजार- भाटापारा , को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री सी. पी. ठाकुर वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया था.
परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है . समिति के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.
अतः मैं श्रीमति मंजू महेन्द्र पाण्डेय उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं जिला- बलौदाबाजार - भाटापारा ( छ. ग. ) सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) एवं छ. ग . शासन , सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-23 / 15-02/ 2015/ 1 दिनांक 28 अक्टूबर 2017 के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है , का प्रयोग करते हुए उक्त समिति का पंजीयन निरस्त करते हुए समिति का निगम निकाय ( बाडी कारपोरेट ) समाप्त करती हूँ .
यह आदेश आज दिनांक 08-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.
बलौदाबाजार , दिनांक 08 जून 2018
[ छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) के अंतर्गत ]
क्रमांक/उपंब ./परिसमापन/2018 / 728.- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंब. परिसमापन/ 2014/ 313 दिनांक 25-03-2014 के द्वारा गंगा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या . टुण्डरा पं. क्र. 2616 विकासखण्ड कसडोल जिला बलौदाबाजार - भाटापारा , को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री जी . सूर्यनारायण वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया था .
परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है . समिति के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.
अतः मैं श्रीमति मंजू महेन्द्र पाण्डेय उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं जिला- बलौदाबाजार- भाटापारा ( छ. ग. ) सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) एवं छ. ग. शासन , सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-23 / 15-02/ 2015 / 1 दिनांक 28 अक्टूबर 2017 के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त समिति का पंजीयन निरस्त करते हुए समिति का निगम निकाय ( बाडी कारपोरेट ) समाप्त करती हूँ.
यह आदेश आज दिनांक 08-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.
बलौदाबाजार , दिनांक 08 जून 2018
[ छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) के अंतर्गत ]
क्रमांक/उपंब. /परिसमापन/2018/729.- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंब. परिसमापन/2014/ 315 दिनांक 25-03-2014 के द्वारा बिलाईमाता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. कसडोल पं. क्र. 2618 विकासखण्ड कसडोल जिला बलौदाबाजार - भाटापारा , को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री जी . सूर्यनारायण वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया था.
भाग 3 ( 1 ) ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2018
187 परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है . समिति के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है .
अतः मैं श्रीमति मंजू महेन्द्र पाण्डेय उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं जिला- बलौदाबाजार - भाटापारा ( छ . ग. ) सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) एवं छ . ग. शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-23 / 15-02/2015 / 1 दिनांक 28 अक्टूबर 2017 के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त समिति का पंजीयन निरस्त करते हुए समिति का निगम निकाय ( बाडी कारपोरेट ) समाप्त करती हूँ.
यह आदेश आज दिनांक 08-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.
बलौदाबाजार , दिनांक 08 जून 2018
[ छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) के अंतर्गत ]
क्रमांक/उपंब. /परिसमापन/2018 /730.- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंब. /परिसमापन/ 2014/282 दिनांक 25-03-2014 के द्वारा छत्तीसगढ़ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. कसडोल पं. क्र. 2476 विकासखण्ड कसडोल जिला बलौदाबाजार - भाटापारा, को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री जी. सूर्यनारायण वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया था .
परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. समिति के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.
अतः मैं श्रीमति मंजू महेन्द्र पाण्डेय उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं जिला- बलौदाबाजार - भाटापारा ( छ. ग. ) सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) एवं छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-23 / 15-02/ 2015 / 1 दिनांक 28 अक्टूबर 2017 के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त समिति का पंजीयन निरस्त करते हुए समिति का निगम निकाय ( बाडी कारपोरेट ) समाप्त करती हूँ.
यह आदेश आज दिनांक 08-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.
बलौदाबाजार , दिनांक 08 जून 2018
[ छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) के अंतर्गत ]
क्रमांक/उपंब./परिसमापन/2018/ 731.- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंब./परिसमापन/2014/ 316 दिनांक 25-03-2014 के द्वारा ज्वाला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. कसडोल पं. क्र. 2619 विकासखण्ड कसडोल जिला बलौदाबाजार - भाटापारा , को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री जी. सूर्यनारायण वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया था.
परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है . समिति के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है .
अतः मैं श्रीमति मंजू महेन्द्र पाण्डेय उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं जिला- बलौदाबाजार - भाटापारा ( छ . ग . ) सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) एवं छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-23 / 15-02 / 2015 / 1 दिनांक 28 अक्टूबर 2017 के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है , का प्रयोग करते हुए उक्त समिति का पंजीयन निरस्त करते हुए समिति का निगम निकाय ( बाडी कारपोरेट ) समाप्त करती हूँ.
यह आदेश आज दिनांक 08-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.
मंजूमहेन्द्रपाण्डेय, उप पंजीयक .
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय , राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.