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Chattisgarh Gazette - Weekly · Government of Chattisgarh

Chattisgarh Gazette - Weekly, No. 28, Part 1, 12 July 2019

Published 12 July 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
28
Part
1
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.weekly.2019-07-12.28-1
Languages
English, Hindi

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जनसम्पर्क विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 9 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 04-07/2019/चौबीस.—छाीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग द्वारा आदेश क्रमांक-1177 एच/जसंसं/2001 के तहत छत्तीसगढ़ समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2001 बनाया गया था। उक्त नियम व समय-समय पर इस पर किये संशोधनों को विलोपित करते हुए राज्य शासन अब छत्तीसगढ़ समाचार मीडिया प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2019 बनाता है.

राज्य अधिमान्यता नियम 2019राज्य अधिमान्यता नियम 2019राज्य अधिमान्यता नियम 2019राज्य अधिमान्यता नियम 2019राज्य अधिमान्यता नियम 2019

01. संक्षिप्त नाम :-संक्षिप्त नाम :-संक्षिप्त नाम :-संक्षिप्त नाम :-संक्षिप्त नाम :- यह नियम ''छत्तीसगढ़ समाचार मीडिया प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2019'' कहा जायेगा.

02. प्रारंभ एवं कार्यक्षेत्र ः-प्रारंभ एवं कार्यक्षेत्र ः-प्रारंभ एवं कार्यक्षेत्र ः-प्रारंभ एवं कार्यक्षेत्र ः-प्रारंभ एवं कार्यक्षेत्र ः- ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य में समाचार मीडिया प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को अधिमान्यता प्रदान करने के लिए लागू होंगे तथा छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से पूर्ववर्ती सभी नियमों का स्थान लेेंगे. ये नियम उन सभी समाचार मीडिया प्रतिनिधियों पर लागू होंगे जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और जिनका कार्यक्षेत्र छत्तीसगढ़ है.

03. संशोधन :-संशोधन :-संशोधन :-संशोधन :-संशोधन :- राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति अथवा आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क आवश्यकता पड़ने पर राज्य शासन को इन नियमों में संशोधन की अनुशंसा कर सकते हैं. इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।

04. परिभाषाः-परिभाषाः-परिभाषाः-परिभाषाः-परिभाषाः-विषय और सन्दर्भ से यदि अन्य अर्थ न निकलता हो तो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वही होगा जो उसके सामने दर्शाया जा रहा हैः- 4.1 राज्य शासन का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ शासन। 4.2 आयुक्त/संचालक से तात्पर्य है आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय। 4.3 अधिमान्यता समिति का अर्थ है इन नियमों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा समाचार मीडिया प्रतिनिधियों को अधिमान्यता देने के प्रश्न पर परामर्श के लिए राज्य एवं संभाग स्तरीय अधिमान्यता समिति.

4.4 ''समाचार मीडिया'' से तात्पर्य है समाचार पत्र, तार सेवा व बेतार सेवा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एजेन्सी और वे प्रतिष्ठान जो आम जनता तथा प्रशासन से सम्बन्धित विषयोें पर समाचार और टिप्पणियॉं प्रकाशित/प्रसारित करते हैं.

4.5 मीडिया प्रतिनिधि का तात्पर्य है कोई भी पत्रकार/फोटोग्राफर/कैमरामेन जो किसी शासकीय/पंजीकृत अशासकीय समाचार एजेन्सी, समाचार पत्र, समाचार फोटो एजेन्सी तथा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक समाचार प्रतिष्ठान (आकाशवाणी, दूरदर्शन, टी.व्ही. समाचार चैनल, समाचार वेबपोर्टल आदि) का प्रतिनिधित्व करते हों.

4.6 समाचार पत्र की वही परिभाषा होगी जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में दी गई है.

4.7 ''दैनिक समाचार पत्र'' सप्ताह में कम से कम 6 दिन या जैसा संचार अधिनियम में परिभाषित किया गया है, प्रकाशित होना चाहिये.

4.8 श्रमजीवी पत्रकार से तात्पर्य है कोई भी श्रमजीवी पत्रकार जैसा कि श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते) और विविध उपबन्ध अधिनियम 1955 में परिभाषित है।र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अू ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि्‌ 495 05. अधिमान्यता समितियॉंअधिमान्यता समितियॉंअधिमान्यता समितियॉंअधिमान्यता समितियॉंअधिमान्यता समितियॉं

5.1 इन नियमों के अन्तर्गत विहित कार्यों के निष्पादन के लिए छत्तीसगढ़ शासन राज्य एवं संभाग स्तर पर अधिमान्यता समितियों का गठन करेगा.

5.2 राज्य अधिमान्यता समिति में 10 (दस) पत्रकार सदस्य होंगे और जनसम्पर्क संचालनालय के आयुक्त/संचालक सदस्य होंगे तथा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे. इस प्रकार राज्य अधिमान्यता समिति में कुल 12 (बारह) सदस्य होंगे. 10 पत्रकार सदस्यों में 08 सदस्य प्रिन्ट मीडिया से (प्रत्येक संभाग से यथासंभव न्यूनतम एक) तथा 02 सदस्य इलेक्ट्रानिक मीडिया से होंगे. राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति के पत्रकार सदस्यों को राज्य स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होना अनिवार्य है.

5.2.2 राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने के अतिरिक्त मीडिया प्रतिनिधियों के कल्याण एवं हितों से जुड़े अन्य विषयों पर भी राज्य शासन को अपनी अनुशंसाएं कर सकेगी, जिन्हें स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार राज्य शासन को होगा.

5.3 प्रत्येक संभागीय अधिमान्यता समिति में 09 पत्रकार सदस्य होंगे और संभागीय मुख्यालय स्थित जनसम्पर्क कार्यालय प्रमुख समिति के सदस्य सचिव होंगे. इसके अतिरिक्त राज्य अधिमान्यता समिति के सदस्य सचिव तथा एक राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति के सदस्य संभागीय अधिमान्यता समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे. इस प्रकार संभागीय अधिमान्यता समिति में कुल 12 (बारह) सदस्य होंगे. पत्रकार सदस्यों में 07 सदस्य प्रिन्ट मीडिया एवं दो सदस्य इलेक्ट्रानिक मीडिया से हाेंगे। पत्रकार सदस्यों का हर जिले से यथासंभव एक प्रतिनिधि होना अनिवार्य होगा. (स्पष्टीकरणःस्पष्टीकरणःस्पष्टीकरणःस्पष्टीकरणःस्पष्टीकरणः संभागीय अधिमान्यता समिति हेतु राज्य अधिमान्यता समिति के सदस्यों का मनोनयन सदस्यों द्वारा आपसी सहमति से किया जाएगा जिसका आदेश संचालक/आयुक्त जनसम्पर्क द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा)

5.4 अधिमान्यता समितियों का कार्यकाल गठन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष होगा तथापि ऐसी स्थिति में जबकि समिति का कार्यकाल पूरा हो गया हो, समिति तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि नई समिति का गठन नहीं हो जाता है.

5.5 समिति की बैठकें प्रति 3 माह में एक बार अनिवार्यतः तथा आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक बार आयोजित की जा सकेगी.

5.6 बैठक आयोजित करने की सूचना कम से कम 3 दिन पूर्व सदस्यों को प्राप्त हो जाना चाहिये. जरूरी पर आपातकालीन बैठक 24 घण्टे की पूर्व सूचना पर आयोजित की जा सकेगी.

5.7 समिति की बैठक संचालन के लिये यह आवश्यक होगा कि कम से कम 04 (चार) सदस्यों (कुल सदस्यों का एक तिहाई) का कोरम हो. कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्थगित करने के पश्चात्‌ यह बैठक बिना कोरम के भी की जा सकेगी परन्तु बैठक मे न्यूनतम दो पत्रकार सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

5.8 अधिमान्यता समिति के पत्रकार सदस्यों को अन्य अधिमान्यता अर्हता पूर्ण करने की दशा में राज्य स्तरीय समिति के सदस्यों को राज्य स्तरीय तथा संभागीय अधिमान्यता समिति के सदस्यों को जिला स्तरीय मानद अधिमान्यता की पात्रता होगी. यह मानद अधिमान्यता सम्बधित समाचार मीडिया कोटे से अलग होगी.

06 अधिमान्यता की सामान्य शर्तें ः-अधिमान्यता की सामान्य शर्तें ः-अधिमान्यता की सामान्य शर्तें ः-अधिमान्यता की सामान्य शर्तें ः-अधिमान्यता की सामान्य शर्तें ः-

6.1 विभिन्न प्रकार के समाचार मीडिया प्रतिष्ठानों के विभिन्न वर्गों के समाचार माध्यम के प्रतिनिधियों को इन दिशा निर्देशों के अनुसार तथा इन दिशा निर्देशों की अनुसूची एक में दी गई पात्रता शर्तों और अनुसूची दो व तीन में उल्लेखित कोटा सीमा के अंतर्गत ही अधिमान्यता दी जायेगी.

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6.2 अधिमान्यता, समाचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को कोई आधिकारिक या विशेष हैसियत प्रदान नहीं करेगी अपितु यह केवल एक व्यावसायिक श्रमजीवी पत्रकार के रूप में उनकी पहचान को मान्यता देगी.

6.3 अधिमान्य पत्रकार अपने लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड अथवा अन्य किसी लिखित सामग्री में ''छत्तीसगढ शासन से अधिमान्य पत्रकार'' अथवा अन्य किसी शब्द का प्रयोग नही करेंगे. ऐसा किया जाना अधिमान्यता की अयोग्यता माना जायेगा तथा शिकायत की जांच में शिकायत सत्य पाये जाने पर राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति सम्बन्धित समाचार प्रतिनिधि की अधिमान्यता निरस्त कर सकेगी.

6.4 समाचार मीडिया संस्थान के स्वामी/अंशधारक, प्रबंधन, विपणन अथवा समाचार माध्यम की अन्य शाखाओं के प्रतिनिधि जो समाचार संकलन/सम्पादकीय विभाग से संबंधित नहीं है, अधिमान्यता के पात्र नहीं होंगे। (स्पष्टीकरणःस्पष्टीकरणःस्पष्टीकरणःस्पष्टीकरणःस्पष्टीकरणः समाचार मीडिया प्रतिष्ठान के ऐसे स्वामी/अंशधारक जिनका नाम समाचार संपादक, प्रधान संपादक के रूप में समाचार पत्र प्रिन्ट लाईन में छपता है उन्हें अन्य अधिमान्यता शर्तों को पूरी करने की दशा में राज्य/जिला स्तरीय अधिमान्यता शर्तो की पात्रता होगी.)

6.5 अधिमान्यता हेतु आवेदन करते समय आवेदक को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वह किसी अन्य राज्य से अधिमान्य पत्रकार नहीें है.

6.6 श्रमजीवी पत्रकार का निवास अधिमान्यता के आवेदन में उल्लेखित पदस्थापना के स्थान पर होना चाहिए.

6.7 केवल उन्हीं समाचार मीडिया प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को अधिमान्यता देने पर विचार किया जायेगा जो प्रतिष्ठान कम से कम लगातार एक वर्ष से कार्य कर रहे हाें. किसी समाचार पत्र/न्यूज चैनल प्रारंभ होने के बाद तात्कालिक अस्थाई व्यवस्था के तहत्‌ समाचार पत्र के सम्पादक/न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ को समाचार पत्र/न्यूज चैनल प्रारंभ होने के 3 माह बाद अन्य अधिमान्यता शर्तों को पूरा करने की दशा में अधिकतम एक वर्ष की राज्य/जिला स्तरीय अधिमान्यता प्रदान की जायेगी. इस प्रकार की अधिमान्यता प्रदान करने में समाचार प्रतिष्ठान की रीति नीति को भी ध्यान में रखा जायेगा.

6.8 प्रकाशनों में प्रकाशित सामग्री का कम से कम 50 प्रतिशत समाचारों और/या जनसामान्य की रूचि की टिप्पणियों के रूप में होना चाहिये. उसमें जनसम्पर्क विभाग से जारी समाचार और सूचना निष्पक्ष रूप से शामिल होनी चाहिये.

6.9 वर्ग विशेष की रूचि की सूचना देने वाले प्रकाशन जैसे गृह पत्रिकाएं/तकनीकी/व्यावसायिक प्रकाशन/अपराध जगत संबंधी समाचार पत्रिका आदि अधिमान्यता के लिए पात्र नहीं है.

6.10 केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से केबल टेलीविजन सेवा उपलब्ध कराने वाले केबल संचालकों के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा चलाये जा रहे प्रतिष्ठान के स्वामी/कर्मचारी प्रतिनिधि अधिमान्यता के लिये पात्र नहीं होंगे.

6.11 जिन नियमों/शर्तो परिस्थितियों के आधार पर अधिमान्यता दी गई है, उनके समाप्त हो जाने पर अधिमान्यता वापस ले ली जायेगी. यदि यह पाया गया कि अधिमान्यता का गलत प्रयोग किया गया है तो अधिमान्यता वापस ली/स्थगित की जा सकती है.

6.12 यदि यह पाया जाता है कि किसी आवेदक या मीडिया प्रतिष्ठान ने झूठी/कपटपूर्ण/जाली सूचना/ कागजात दिये हैं तो उस प्रतिनिधि/मीडिया प्रतिष्ठान की अधिमान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये राज्य अधिमान्यता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर न्यूनतम 2 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए अधिमान्यता से वंचित किया जा सकता है.

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6.13 राज्य/संभाग स्तरीय अधिमान्यता समिति को अधिकार होगा कि वह अधिमान्यता के लिए सिफारिश करे या उसे अस्वीकार करे। अधिमान्यता के सभी मामलों में राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति का निर्णय अंतिम होगा.

6.14 पत्रकार न रहने की स्थिति में अथवा संस्था से स्थानांतरित/त्यागपत्र देने की स्थिति में सम्बन्धित मीडिया अधिमान्य पत्रकार तथा सम्बन्धित संस्थान के सम्पादक दोनों की जवाबदारी होगी कि वह समाचार सम्पादक के माध्यम से 15 दिवस के भीतर अपना अधिमान्यता कार्ड जनसम्पर्क संचालनालय में वापस जमा कराये. अधिमान्यता कार्ड वापस नहीं करने की स्थिति में समाचार मीडिया प्रतिष्ठान के लिये आवंटित अधिमान्यता कोटा अधिमान्यता कार्ड की वैद्यता अवधि तक पूर्ण माना जायेगा तथा सम्बन्धित मीडिया प्रतिष्ठान के नवीन अधिमान्यता आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा. साथ ही सम्बन्धित मीडिया प्रतिनिधि को किसी भी अन्य समाचार संस्थान की उस वर्श की अधिमान्यता से वंचित रखा जायेगा.

6.15 अधिमान्यता एक वर्ष की अवधि के लिए होगी. आगामी वर्ष हेतु अधिमान्यता नवीनीकरण का कार्य माह दिसम्बर में किया जाएगा. 30 जनवरी तक निर्धारित प्रपत्र में नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत नही करने की दशा में पुनः नवीन अधिमान्यता हेतु आवेदन करना होगा.

6.16 अधिमान्यता नवीनीकरण कराने हेतु समाचार मीडिया प्रतिष्ठान के संपादक की अनुशंसा अनिवार्य होगी. ब्यूरो प्रमुख की दशा में नवीनतम वेतन पर्ची संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा.

6.17 अधिमान्यता के लिए समाचार मीडिया प्रतिष्ठान प्रतिनिधि को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा तथा आवेदन पत्र में समाचार मीडिया प्रतिष्ठान के सम्पादक/ब्यूरो प्रमुख की स्पष्ट अनुशंसा अंकित होनी चाहिये.

6.18 अधिमान्यता के लिये आवेदक पत्रकार के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पर न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल होने पर/पूर्व से न्यायालय से दंडित होने की स्थिति में अधिमान्यता की पात्रता नहीं होगी.

6.19 अधिमान्यता हेतु सम्बन्धित समाचार माध्यम का रजिस्ट्रार न्यूज पेपर्स फॉर इण्डिया (आर.एन.आई.)/ सूचना एवं प्रसारण विभाग भारत सरकार में पंजीयन अनिवार्य होगा.

ऐसे समाचार मीडिया प्रतिष्ठान जो अपने समाचार प्रतिनिधियों को नियमित वेतन- ऐसे समाचार मीडिया प्रतिष्ठान जो अपने समाचार प्रतिनिधियों को नियमित वेतन- ऐसे समाचार मीडिया प्रतिष्ठान जो अपने समाचार प्रतिनिधियों को नियमित वेतन- भत्ते भुगतान 6.20 ऐसे समाचार मीडिया प्रतिष्ठान जो अपने समाचार प्रतिनिधियों को नियमित वेतन- ऐसे समाचार मीडिया प्रतिष्ठान जो अपने समाचार प्रतिनिधियों को नियमित वेतन- में असमर्थ होते हैं (Defaulter) ऐसी शिकायत की जांच के उपरान्त शिकायत सत्य पाए जाने पर अधिमान्यता हेतु अपात्र होंगे.

राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय तथा विकासखण्ड स्तरीय अधिमान्यता ः- राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय तथा विकासखण्ड स्तरीय अधिमान्यता ः- राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय तथा विकासखण्ड स्तरीय अधिमान्यता ः- 07 राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय तथा विकासखण्ड स्तरीय अधिमान्यता ः- राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय तथा विकासखण्ड स्तरीय अधिमान्यता ः-

7.1 राज्य स्तरीय अधिमान्यता के लिये आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क को प्रस्तुत किया जायेगा.

7.2 जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिमान्यता के लिये सम्बंधित जिला जनसम्पर्क कार्यालय के प्रभारी के माध्यम से संभागीय जनसंपर्क कार्यालय को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा.

7.3 राज्य स्तरीय अधिमान्यता के लिये प्राप्त आवेदन पत्र राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति तथा जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिमान्यता के आवेदन पत्र जिला जनसम्पर्क कार्यालय के माध्यम से सम्बन्धित संभागीय अधिमान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे.

7.4 तीनों प्रकार के अधिमान्यता कार्ड संचालनालय द्वारा अलग-अलग जारी किये जायेंगे.

7.5 जिला/विकासखण्ड स्तरीय अधिमान्यता से सम्बन्धित विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय राज्य अधिमान्यता समिति का होगा.

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08 अधिमान्यता के लिये मापदण्ड ः-अधिमान्यता के लिये मापदण्ड ः-अधिमान्यता के लिये मापदण्ड ः-अधिमान्यता के लिये मापदण्ड ः-अधिमान्यता के लिये मापदण्ड ः-

8.1 दैनिक समाचार पत्रों के वर्ष में न्यूनतम 350 अंक तथा साप्ताहिक व पाक्षिक समाचार पत्रिकाओं की दशा में क्रमशः 45 व 22 अंक प्रकाशित होने चाहिये, जिन्हें समिति द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा.

8.2 प्रकाशन स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पदस्थ संवाददाता को समाचार प्रेषित करने के लिये उनके पास समाचार प्रतिष्ठान से समाचार संपे्रषण का अधिकार पत्र होना चाहिये.

8.3 अंशकालिक श्रमजीवी पत्रकार अन्य निर्धारित मापदण्ड पूरा करने पर जिला/विकासखण्ड स्तरीय अधिमान्यता के पात्र होंगे.

8.4 विभिन्न श्रेणी के समाचार पत्रों के निर्धारित अधिमान्यता कोटा के लिये कुल पात्र पत्रकारों की संख्या में राजधानी में पदस्थ संवाददाता भी शामिल रहेंगे अर्थात्‌ राजधानी एवं राजधानी के बाहर से प्रकाशित होने वाले पत्र को श्रेणी के अनुसार समान संख्या में अधिमान्यता की पात्रता होगी.

8.5 राजधानी के बाहर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों (एकल संस्करण) को पात्रतानुसार राजधानी में एक ही पत्रकार को राज्य स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी. इनकी प्रसार संख्या राज्य में कम से कम 25000 (पच्चीस हजार) होना चाहिये.

8.6 स्थानांतरण अथवा संवाददाता/सम्पादक बदलने पर आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क इनकी पुरानी अधिमान्यता रद्‌द कर नई अधिमान्यता दे सकेंगे बशर्ते नये प्रतिष्ठान में अधिमान्यता कोटा रिक्त हो. ऐसे प्रकरण समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ रखे जायेंगे.

8.7 न्यूनतम 50 हजार प्रसार संख्या होने पर अधिमान्यता समिति की संतुष्टि पर दैनिक समाचार पत्र के एक स्टाफ फोटोग्राफर को प्रकाशन स्थल पर राज्य स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी. राजधानी से बाहर से प्रकाशित एक लाख या उससे अधिक प्रसार संख्या के समाचार पत्रों को राजधानी में एक राज्य स्तरीय अधिमान्य फोटोग्राफर की पात्रता होगी.

8.8 अधिमान्यता जिला मुख्यालय/प्रकाशन स्थल तथा विकासखण्ड मुख्यालय में पदस्थ श्रमजीवी पत्रकारों को दी जा सकेगी.

8.9 जिला अधिमान्यता के लिये पत्रकार की पदस्थापना के जिले में समाचार पत्र की न्यूनतम 1000 प्रतियॉं तथा विकासखण्ड स्तरीय अधिमान्यता के लिए विकासखण्ड में न्यूनतम प्रसार संख्या 200 प्रतियॉ और क्षेत्रीय टी.व्ही. चैनल की दशा में विकासखण्ड मुख्यालय स्थित केबल नेटवर्क/डी.टी.एच. में सम्बधित न्यूज चैनल का प्रसारण होना चाहिये.

8.10 प्रसार संख्या के लिए सी.ए./आर.एन.आई./ए.बी.सी. के प्रमाण पत्र को आधार माना जायेगा. सम्बन्धित समाचार पत्र की प्रसार संख्या के सम्बन्ध में समिति की संतुष्टि होने पर अधिमान्यता दी जायेगी.

निम्न आधार पर अधिमान्यता रद्‌द की जा सकेगी ः- निम्न आधार पर अधिमान्यता रद्‌द की जा सकेगी ः- निम्न आधार पर अधिमान्यता रद्‌द की जा सकेगी ः- 09 निम्न आधार पर अधिमान्यता रद्‌द की जा सकेगी ः- निम्न आधार पर अधिमान्यता रद्‌द की जा सकेगी ः-

9.1 सम्बन्धित समाचार मीडिया संस्थान के सम्पादक की अनुशंसा पर.

9.2 मीडिया प्रतिनिधि के निरन्तर 3 माह से अधिक अवधि तक निरन्तर मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर. प्रतिष्ठान के सम्पादक से पत्र प्राप्त होने की दशा में आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क अनुपस्थिति की अवधि अधिकतम 6 माह तक बढ़ा सकेंगे.

र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अू ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि्‌ 499

9.3 पूर्णकालिक या अंशकालिक श्रमजीवी पत्रकार न रहने पर.

9.4 आपराधिक गतिविधियों में संलग्नता/संदिग्ध आचरण होने पर न्यायालय में आपराधिक/षडयन्त्रकारी प्रकरण का अभियोग पत्र दाखिल होने पर या सजायाफ्ता होने पर.

9.5 पत्रकारिता के कार्य में अव्यवसायिक अथवा असम्मानजनक तरीके से व्यवहार करने पर। इन प्रकरणों में समिति गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेगी.

9.6 समाचार पत्र का प्रकाशन अनियमित होने या बन्द होने पर.

9.7 जिला/विकासखण्ड स्तरीय अधिमान्य पत्रकारों की दशा में सम्बन्धित जिले/विकासखण्ड में निवासरत नहीं होने पर.

9.8 सम्बन्धित पत्रकार अथवा मीडिया प्रतिष्ठान द्वारा अधिमान्यता हेतु गलत जानकारी देने पर.

9.9 स्थानान्तरण/प्रतिष्ठान छोड़ने/पत्रकारिता छोड़ने पर अधिमान्यता कार्ड सम्पादक के माध्यम से जनसम्पर्क संचालनालय में वापस नहीं जमा कराये जाने पर सम्बन्धित अधिमान्य पत्रकार को उस वर्ष अधिमान्यता से वंचित किया जायेगा.

10 अधिमान्यता का नवीनीकरण ः-अधिमान्यता का नवीनीकरण ः-अधिमान्यता का नवीनीकरण ः-अधिमान्यता का नवीनीकरण ः-अधिमान्यता का नवीनीकरण ः-

10.1 मीडिया प्रतिनिधियों को राज्य/जिला स्तरीय अधिमान्यता परिचय पत्र प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में एक जनवरी से 31 दिसम्बर अवधि हेतु जारी किया जायेगा.

10.2 माह दिसम्बर में अधिमान्य मीडिया प्रतिनिधियों की अधिमान्यता का नवीनीकरण किया जायेगा जिस हेतु सम्बन्धित मीडिया प्रतिनिधियों को सम्पादक/राज्य ब्यूरो प्रमुख के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा.

10.3 प्रत्येक वर्ष माह जनवरी के भीतर अधिमान्यता नवीनीकरण नहीं कराये जाने की स्थिति में सम्बन्धित मीडिया प्रतिनिधि को नवीन अधिमान्यता हेतु आवेदन करना होगा.

10.4 स्वतंत्र पत्रकार/फोटोग्राफर की दशा में उन्हें निर्धारत प्रपत्र में आवेदन करने साथ ही गत कैलेण्डर वर्ष में बाईलाईन प्रकाशित/प्रसारित समाचार/फीचर/फोटो टीवी समाचार चैनल में विशेष रिपोर्ट प्रसारण के फुटेज की छायाप्रति एवं प्राप्त मानदेय राशि के साक्ष्य के रूप में बैंक पास बुक की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा. प्रकाशित बाइलाईन समाचार/फीचर/फोटो की संख्या एवं वार्षिक आय की राशि वही होगी जो अनुसूची-1(एक) में स्वतंत्र पत्रकार/फोटोग्राफर की पात्रता शर्तो में है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उमेश कुमार मिश्रा, उमेश कुमार मिश्रा, उमेश कुमार मिश्रा, उमेश कुमार मिश्रा, उमेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव.

{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अू ँींर्९ी"य्न् ूर्अि्‌ ख् र्झ्ी्र अ 500 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अू ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि्‌ 501 {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अू ँींर्९ी"य्न् ूर्अि्‌ ख् र्झ्ी्र अ 502 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अू ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि्‌ 503 {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अू ँींर्९ी"य्न् ूर्अि्‌ ख् र्झ्ी्र अ 504 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अू ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि्‌ 505

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{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए

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प्रँर्९ी.र्ष्ीर्९ी॰ ;{न्ण््रण्द्धण् र्प्रीय्र्ह्यी २न्ईींण् झ्ट्टप्रर् ी घर्र्५ीी ;०र्९ीद्धर् ी प्रन्र्ध्ीर्ह्यी ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध्एर् ी२न्र्९ी र्र् ीीय्९ ञ र्प्रीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण्र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अू ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि्‌ 507 र्र्न्ीँीञ॰र््रीञए प्रर्॰ीञ ूद्व "य्न् ूर्अि्‌ र्ीञ गक्ष््‌द्वध्झ्ट्ट.ऽँय्ध्ूर्अि्‌ण्ट्टप्र र्न्ीझ् र्र्५ीीॉर् ी २न् ईध्ई २र्न्ीर्ईी २भन् प्र "ॉॉ ॉ९ िंऽींॉट्टध् र् ी ;अद्ध ॉ ;लद्ध ञ प्रर्ह्यीय्ई झ्ट्टप्र ध् ऽींॉट्टध् र् ी ;क्ष्द्ध ञ न्ॉर् ॉी प्र॰ ्रर् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन् र्ऽी र्ऽी५र्ईी त्र्न् ध् ॉर्र्झ्ीी २भन्ण् ऽई— झ्ट्टप्र ऽँय्एर् ींीय्ॉ र्ऽीभन् ींर्य्ैी ञ न्प्रई प्रईन् र्ऽीभन्र् ीन्॰प्रर्५ीय्र्ईीर् ी ऽप्रर्र्क्तीीन् ऽप्रर्क्तीप्रए ूर्अिग ;प्रँॉ ई॰ र्५ीई ऽप्रर्क्तीप्र ूर्अिग २र्न्ीर् ँीर््रीद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी अअ ध् न्.र्र्क्तीीर्न्ी ;अद्ध न्ष्ञर्र्क्तीीञ र्ऽींॉीन् ॉझ्ध् ॉञष्ञप्रर्क्तीई प्रर्फीञर् ी "न्ॉ र्उीर्न्ी "न्ॉ र्ऽीर्५ी ध् ॉर्ट्टी ॰ध्र् ँीईध् २भन् प्र र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी ऽींॉट्टध् र् ी ;्रद्ध ञ न्}९प्रईर् ीप्रर्र्क्तीीन्ध्र् ी न्घई झ्ट्टप्र ॉञष्ञर्क्ती ञ र्र्क्तीीर्न्ी अू ऽञई्रय्ई ॰ध् ्रध् र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र न् प्र९र् ीप्रर्क्तीट्ठई न्र्ईी २भन् —

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प्रँर्९ी.र्ष्ीर्९ी॰ ;{न्ण््रण्द्धण् र्प्रीय्र्ह्यी २न्ईींण् झ्ट्टप्रर् ी घर्र्५ीी ;०र्९ीद्धर् ी प्रन्र्ध्ीर्ह्यी ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध्एर् ी२न्र्९ी र्र् ीीय्९ ञ र्प्रीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अू ँींर्९ी"य्न् ूर्अि्‌ ख् र्झ्ी्र अ 508 र्र्न्ीँीञ॰र््रीञए प्रर्॰ीञ ू्‌ "य्न् ूर्अि्‌ र्ीञ गद्यर्र्ध्झ्ट्टिि.ऽँय्ध्ूर्अि्‌ण्ट्टप्र र्न्ीझ् र्र्५ीीॉर् ी २न् ईध्ई २र्न्ीर्ईी २भन् प्र "ॉॉ ॉ९ िंऽींॉट्टध् र् ी ;अद्ध ॉ ;लद्ध ञ प्रर्ह्यीय्ई झ्ट्टप्र ध् ऽींॉट्टध् र् ी ;क्ष्द्ध ञ न्ॉर् ॉी प्र॰ ्रर् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन् र्ऽी र्ऽी५र्ईी त्र्न् ध् ॉर्र्झ्ीी २भन्ण् ऽई— झ्ट्टप्र ऽँय्एर् ींीय्ॉ र्ऽीभन् ींर्य्ैी ञ न्प्रई प्रईन् र्ऽीभन्र् ीन्॰प्रर्५ीय्र्ईीर् ी ऽप्रर्र्क्तीीन् ऽप्रर्क्तीप्रए ूर्अिग ;प्रँॉ ई॰ र्५ीई ऽप्रर्क्तीप्र ूर्अिग २र्न्ीर् ँीर््रीद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी अअ ध् न्.र्र्क्तीीर्न्ी ;अद्ध न्ष्ञर्र्क्तीीञ र्ऽींॉीन् ॉझ्ध् ॉञष्ञप्रर्क्तीई प्रर्फीञर् ी "न्ॉ र्उीर्न्ी "न्ॉ र्ऽीर्५ी ध् ॉर्ट्टी ॰ध्र् ँीईध् २भन् प्र र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी ऽींॉट्टध् र् ी ;्रद्ध ञ न्}९प्रईर् ीप्रर्र्क्तीीन्ध्र् ी न्घई झ्ट्टप्र ॉञष्ञर्क्ती ञ र्र्क्तीीर्न्ी अू ऽञई्रय्ई ॰ध् ्रध् र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र न् प्र९र् ीप्रर्क्तीट्ठई न्र्ईी २भन् —

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ऽींॉट्टध्

झ्ट्टप्रर् ी र्ह्यीय् र् ीर्न्ी अू र्उीर्न्ीर् ीप्रट्ठई र् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्रँर्९ी ई२न्ॉध्९ ्रन्ध्र््री ९्रझ््रर्र् ीी९ ऽर्प्रीन्ध् र् ी र्ह्यीय्

;२न्घन्न्न् ञद्ध ;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध ;लद्ध ;्रद्ध ;क्ष्द्ध र्र्न्ीँीञ॰र््रीञ ऽञण्र् ीभध् र्ी२न्त्र् द्वण्गगअ र्ीर्य्ी९ ऽप्रझ्ञर्ईीए ँ९ र्ी२न्त्र् ँर्९ीर्५ी प्रन्. ण्२न्ण्ञण् ूग ॉर्ञॉीर्क्ती ॉञर्झ्ी्र . र्ष्ीर्९ी॰ र्र्ीँी ऽञई्रय्ई र्ष्ीञर्क्ती

प्रँर्९ी.र्ष्ीर्९ी॰ ;{न्ण््रण्द्धण् र्प्रीय्र्ह्यी २न्ईींण् झ्ट्टप्रर् ी घर्र्५ीी ;०र्९ीद्धर् ी प्रन्र्ध्ीर्ह्यी ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध्एर् ी२न्र्९ी र्र् ीीय्९ ञ र्प्रीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण्

{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए

ँर् ीर्५ीर् ीभय्ए ९घन्न् ञ ॰ न्.ॉप्रण्र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अू ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि्‌ 509 ;अद्ध ;ूद्ध र्र्ीीय्९ए ९घन्न्ए प्रँर्९ी ्रप्रर्न्ीष्ञ॰न्ए {र्न्ीध्ॉ्र३न् ॰ न् ॉप्रए {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्५ीीॉए र्न्ीैँ ञ र्ऽीर्॰ी ष्ञर्क्ती प्रर्झ्ी्र

्रप्रर्न्ीष्ञ॰ए प्रर्॰ीञ अू ँट्ट ूर्अि्‌

झ्ट्ट.ऽँय् न्र्ह्यी र्ीञध्ू्रग्रध्अद्यध्ऽध्द्वूध्ूर्अिद्य.अद्वझ्ट्ट. ऽँय्ध्ूर्अि्‌ण्ट्टप्र र्न्ीझ् र्र्५ीीॉर् ी "ॉ र्ष्ीईर् ीर्र् ॉीी २र्न्ी र््री २भन् प्र ध् ॰ध् ्र"य् ऽींॉट्टध् ॰ ;अद्ध ञ प्रर्ह्यीय्ई झ्ट्टप्र ध् ऽींॉट्टध् ॰ ;ूद्ध ञ न्}९प्रईर् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन्ण् ऽई— झ्ट्टप्र ऽँय्एर् ींीय्ॉ र्ऽीभन् ींर्य्ैी ञ न्प्रई प्रईन् र्ऽीभन्र् ीन्॰प्रर्५ीय्र्ईीर् ी ऽप्रर्र्क्तीीन् ऽप्रप्रए ूर्अिग ;प्रँॉ ई॰ र्५ीई ऽप्रर्क्तीप्र ूर्अिग २र्न्ीर् ँीर््रीद्ध ध्र् ीर्न्ी अ्‌ ;अद्ध ऽह्मई्रय्ई "ॉ र्उीर्न्ी २न् र्र्र्ीिंीप्रऽई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन् प्र न्फ झ्ट्टप्र ध् न्फर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन् —

ऽींॉट्टध्

;अद्ध झ्ट्टप्रर् ी र्ह्यीय्.

;द्ध प्रँर्९ी.्रप्रर्न्ीष्ञ॰ ;द्ध ई२न्ॉध्९.्रप्रर्न्ीष्ञ॰ ;्रद्ध ्रन्ध्र््रीर्.ीर््रीष्ींर्त्र्ी ;र्र्ीिंद्ध ९्रझ््रर्र् ीी९.गण्द्वू २न्घन्न्

ॉर्न्ी ट्टष्न् न्र्ष्ी

;२न्घन्न् ञद्ध

;अद्ध ;ूद्ध

लअ्‌ध्क्ष् र्ण्र्लिि अद्व्‌अध्अ र्ण्र्अिि अद्व्‌ूध््र र्ण्र्अिि अद्व्‌र्ि र्ण्र््रिि अूद्वद्य र्ण्र्ूिि अद्वर्द्यि र्ण्र््रिि अद्वर्ूि र्ण्र्लिि अूद्यगध्ू र्ण्र्द्यिि अक्ष्द्वद्व र्ण्र्लिि लर्लिध्अ र्ण्र्ूिि लर्लिध्ू र्ण्र्लिि अक्ष्द्वू र्ण्र््‌िि अक्ष्ग्र र्ण्र्गिि ्रल्‌ध्ल र्ण्र्ूिि अक्ष्ूक्ष् र्ण्र्द्विि अल्रर्ि र्ण्अिू ्र्रगध्अ र्ण्अिू अ्‌र्ूि र्ण्र्लिि अूद्यअ र्ण्र्द्यिि अक्ष्ूद्व र्ण्र््‌िि लअ्‌ध््र र्ण्र्अिि लअ्‌ध्द्व र्ण्र्गिि अद्व्‌लध्ू र्ण्र्गिि अक्ष्द्यद्व र्ण्अिू अद्वर्द्वि र्ण्र्ूिि अद्वअर्ि र्ण्र्लिि अद्वूद्व र्ण्र्ूिि अद्वगअ र्ण्र्द्यिि अक्ष्द्यद्य र्ण्र्ूिि अद्यर्लि र्ण्र्लिि अक्ष्गल र्ण्र्अिि अक्ष्गद्य र्ण्र्लिि अक्ष्द्वद्यध्अ र्ण्र्द्यिि अद्य्‌द्वध्अ र्ण्र्लिि अद्वर्अिध्ू र्ण्र्अिि अूद्वद्व र्ण्र््रिि अूद्यू र्ण्र्गिि ग्‌द्य र्ण्र्गिि अल्रअध्ू र्ण्र्अिि अूद्व्र र्ण्र्अिि लर्अिध्ू र्ण्र्गिि लर्ूि र्ण्र्ूिि अक्ष्ू्र र्ण्र्अिि अद्व्‌गध्अ र्ण्अि्‌ अर्क्ष््रध्अि र्ण्र्लिि अर्द्यिर्ध्अि र्ण्गिर्ि अक्ष्द्वक्ष् र्ण्र्द्यिि अक्ष्द्वद्यध्ू र्ण्र्क्ष्िि अक्ष्द्वद्यध्ग र्ण्र््रिि लर्गि र्ण्र्ूिि अद्व्‌गध्ू र्ण्अिर्ि अ्रर्ध्ूि र्ण्र्द्यिि अद्वगर्ि र्ण्र्ूिि अद्वग्र र्ण्र्द्यिि ग्‌क्ष् र्ण्र्गिि अक्ष्ू्‌ र्ण्र्गिि अक्ष्गर्ध्ूि र्ण्र्ूिि अक्ष्गर्ध्अि र्ण्र्अिि अद्वर्गि र्ण्र्गिि अद्वू्‌ र्ण्र्ूिि अद्वगू र्ण्र्ूिि ्रल्‌ध्अ र्ण्ू्रि अद्वर्लि र्ण्र्द्विि अद्व्‌लध्अ र्ण्र्द्विि ग्‌्‌ र्ण्र्गिि लअ्‌ध्द्य र्ण्र्लिि{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अू ँींर्९ी"य्न् ूर्अि्‌ ख् र्झ्ी्र अ 510 ;अद्ध ;ूद्ध ;अद्ध ;ूद्ध

लअर्ि र्ण्र्ूिि गद्वगध्ल र्ण्र््रिि

गद्वगध्ग र्ण्र््रिि

र् ी्र द्यद्य गण्द्वू लअद्य र्ण्र्द्यिि

गद्वद्य र्ण्र्अिि

लअद्व र्ण्र्क्ष्िि

;ूद्ध ॉर्ीय्ँप्र र्ीँ प्रँॉ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन्.भन्ध् र्र्ीिंींट्टन् ईय्र्र् ीँी ींऊ ञ र्र्र्५ीीी २न्न् र्प्रीय्र्ह्यी २न्ईींण् गद्वल र्ण्र्अिि

;गद्ध झ्ट्टप्रर् ीघर्र्५ीी ;०र्९ीद्धर् ी प्रन्र्ध्ीर्ह्यी ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् अद्य्‌द्वध्ू र्ण्र्द्विि

;र्न्ीण्द्धए ्रप्रर्न्ीष्ञ॰ र्र् ीीय्९ ञ र्प्रीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण् अल्रू र्ण्र्अिि

अक्ष्ग्रध्अ्‌लू र्ण्र्अिि

{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए अद्वद्वल र्ण्र्अिि

र्५ी र्र्क्तीीत्र्ए ९घन्न् ञ ॰ न्.ॉप्रण्

प्रर्झ्ी्रर् ींीञ र्ऽी॰र्५ी

र्र्ीीय्९ए ष् ॉर्ञी९ए {न्ण््रण् र्न्ीझ् ट्ठप्रऽ प्रर्ह्यी ;ह्यत्र्न्ध्द्ध र्ष्ीत्र्य्न् ष्ध्ँ झ्ए ँध्ण्"य्ण्र्न्ीत्र्न्ए ई९ध्र्र्ष्ीीए र्न्ीींन्

र्न्ीींन्ए प्रर्॰ी ूल ँट्ट ूर्अि्‌

र्ीञध्ष्ध्.लध्अध्गू;ूद्धध्र्झ्ीण्ऽप्रण्ध्ूर्अि्‌.ूर्ध्अिद्वर््रर्र्ण्ीिीय्९ध् र्ऽी॰र्५ी र्ीध्ष्ध्.द्वध्गू;ूद्धध्र्झ्ीर्ण्ॉीण्ऽप्रण्ध्ूर्अिल.अ्रध्गगअद्व प्रर्॰ीञ ू्र.र््‌ि.ूर्अिल र्उीर्न्ीर् ीध् ण् र्ऽीन्ण् झ््रई न्ॉर्ञी९ ;ट्ठप्रऽद्ध र्न्ी्र३न्र् ी ट्ठप्रऽ न्ँ ञत्र्न्ध् ॉप्रप्रई र्न्ी्र३न्ए प्रँर्९ी र्न्ी्र३न्र् ी र्झ्ीर्न्ॉीर्क्ती ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् प्रींघई र्प्री र््रीर् ीण्

९घन्न्ए प्रँर्९ी र्न्ी्र३न् ;{न्ण््रण्द्धर् ीर् ीर् ीञध्ह्यत्र्न्ध्ध्र्झ्ीन्ण्ऽप्रर्क्तीण्ध्ूर्अि्‌.ूर्ध्अि्‌ल प्रर्॰ीञ ूअ.र्क्ष्.िूर्अि्‌ र्उीर्न्ीर् ीध् ण् र्ऽीन्ण् झ््रई न्ॉर्ञी९ ;ट्ठप्रऽद्ध र्न्ी्र३न्र् ीर्र् ैीीञईन्र्ह्यी २र्न्ी र् ीन्र्ह्यी न्र् ैी न्र् ीध् ९ण्ण् झ््रईए न्ॉर्ञी९ ट्ठप्रऽ र्न्ी्र३न्र् ी ट्ठप्रऽ न्ँ ञत्र्न्ध् ॉप्रप्रई र्न्ी्र३न् प्रँर्९ी र्न्ी्र३न्र् ी र्झ्ीर्न्ॉीर्क्ती ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् प्रींघई न्र् ी ैर्ईी प्रर्॰ी र््री २भन्ण्

ऽई— {र्न्ीध्ॉ्र३न् ट्ठप्रऽ न्ँ ह्यत्र्न्ध् ऽप्रर्क्तीप्र अ्‌द्यू र्;ीञ ूल ॉ अ्‌द्यगद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी ्रद्य ध् न्र्र्क्तीीर्न्ी ;अद्ध ह्यत्र्न् ;द्ध ञ र्॰ी र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र ई २ींन्ए ई॰र्उीर्न्ीएर् ीध् ण् र्ऽीन्ण् झ््रई न्ॉर्ञी९ ;ट्ठप्रऽद्ध र्न्ी्र३न् र् ैी न्र् ीध् ९ण् ण् झ््रई न्ॉर्ञी९ ट्ठप्रऽ र्न्ी्र३न्र् ी न्र् ीय्र्झ्ीन् ्र२न्र्ह्यी प्रर्॰ीञ ॉ ट्ठप्रऽ न्ँ ञत्र्न्ध् ॉप्रप्रई र्न्ी्र३न् प्रँर्९ी र्न्ी्र३न्र् ी र्झ्ीर्न्ॉीर्क्ती ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् प्रींघई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन्ण्

ऽप्रझ् ऽर््री९ए ष्र् ॉी९ण्

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Weekly, Government of Chattisgarh, 12 July 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.weekly.2019-07-12.28-1/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.weekly.2019-07-12.28-1.