ँध्र् ी "{र्न्ीध्ॉ्र३न्ध्॰ीं्रय्ध्र््िध्ूर्अिग.ूर्अ्रिण्" "प्रष्ँॉर् ीैन् ऽह्मई्रय्ई त्र्र्न्ी र्५ीीं} ्र॰ झ्ीं्रर्ईी ;प्रर्ष्ी त्र्र्न्ी प्रन्न्द्ध ऽर्ह्यी २न्ईीं ऽींईण् र् ी ँध्ण् ू.ूू.{र्न्ीध्ॉ्र३न् ्रँन्न्ध्गद्व प्रॉण् ॉण् प्रझ्र्९ी"य्ए प्रर्॰ी गर्.्रि.ूर्र्अििण्" {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँी
र्ीर्प्रीन् ॉर् ीप्रर्५ीई
र्ी गर् ि, र्न्ीींन्ए र्र्५ीींीन्ए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न्न्न् ूर्अिर्र््ीीर्ह्यी लए र्५ी अ्लअ
प्रऽॉट्टध्
र्झ्ी्र गण्;अद्ध प्रर्र्क्कीी र्ऽीभन् प्रप्र ॉर्ट्टीए ;ूद्धर् ॉीप्रऊध्
ॉर्ट्टीण्
र्झ्ी्र अण्;अद्ध र्न्ीझ् र्र्५ीीॉ र्ऽी॰र्५ीए ;ूद्ध प्रर्झ्ी्रर् ींीञ र्ऽी॰र्५ीए ;गद्ध न्ट्ठ र्र्ह्मीी९ र्ऽी॰र्५ी र्ऽीभन् ऽप्रॉर्ट्टीए ;लद्ध र्न्ीझ् र्र्५ीीॉ ॉ}ए ;्रद्ध र्झ्ीन्ई र्र्५ीीॉ र्ऽी॰र्५ी र्ऽीभन् ऽप्रॉर्ट्टीए ;क्ष्द्ध र्प्रीय् र्र्ऽीी्रए र्झ्ीन्ई ध् ऽप्रॉर्ट्टीए ;द्यद्ध र्९ी.र्झ्ीर्ऽी प्रन्प्रर्५ीब्ड्ढन्ण्
र्झ्ी्र लण्;द्ध ;अद्ध {र्न्ीध्ॉ्र३न् प्रए ;ूद्ध न् ॉप्रप्रई प्रई॰ए ;गद्ध ॉॉ॰ ञ ींन्र्—ैीप्रई प्रए ;द्ध ;अद्ध ऽर्क्ती॰र्५ीए ;ूद्ध {र्न्ीध्ॉ्र३न् ऽप्रप्रए ;गद्ध ॉॉ॰ड्ढ ऽप्रप्रए ;्रद्ध ;अद्धर् ीड प्रए ;ूद्ध ऽप्रई प्रण् र्झ्ी्र ूर्ण्ैीध् र्प्री ध् ऽप्रॉर्ट्टीण्
र्झ्ी्र 1
र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ र्ऽी॰र्५ी
ॉर्र्ीीह्म र्र्५ीीॉ प्रर्झ्ी्र र्र्ीी९ए २र्न्ी॰ध् झ्ए ऽन्९ ्रन्ए र्न्ीींन्
ऽन्९ ्रन् र्न्ीींन्ए प्रर्॰ी अू ँट्टन् ूर्अि्
र्ीञ "य्न् अ.र्अिध्ूर्अि्ध्.ूण्र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ीर् ीध् ॉण् र्झ्ीन्ईध्र्॰ीॉए र्झ्ीण्ण्ॉण् ;ूर्र्क्ष्द्धििए ऽप्रईप्रन्घई ींऊ र्प्रीय् र्॰ीप्रर्र्क्तीीन्ध्ए {र्न्ीध्ॉ्र३न्र् ी र्ऽैीध् ड ॉ र्ऽीर््रीध् र्ऽी॰र्५ी य्ह्मई ९घन्ए प्रँर्९ी.र्न्ीींन् ॰ न् ॰ै न्र्ईी २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्झ्ी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
९ध्ई प्रॉ२न्ए ॉप्रण्
्रगग
ॉर्ी९ए ीं]र्ह्यी र्ईी ९र् ॉी्रध्ए {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्उीर्न्ी र्र्५ीीॉध्र्र् ीीध् ीं]र्र्ह्यीी९ए र्र्न्ीँी॰र््री ॉ ींप्र]ई र्ईीर् ीप्रर्५ीईूर्अि्ण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न् ूर्अि् ख् र्झ्ी्र अ 534 ्रट्ठ२न् ;ींप्र९ॉद्धन् प्रर्झ्ी्र र्र्ीी९ए २र्न्ी॰ध् झ्ए ऽन्९ ्रन्एर् ी र्न्ीींन्
र्ी र्न्ीींन्ए प्रर्॰ीञ ूू ँट्ट ूर्अि्
र्ीञ द्य.अूध्ूर्अिलध्र्॰ी.्रट्ठ२न्ध्र्झ्ीींॉण्र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी र्ीध् ऽश्न्र्५ी र्र्प्रीी ;र्झ्ीींॉ ूर्र््रद्धििए ींप्र९ॉ न् २र्न्ीप्रन्र्ध्ी ;्रीं०र्ईीर्ईीय्द्धए ींप्र९ॉ ींर्ऊी९ए र्न्ीींन् {न्ण््रण्र् ी प्रर्॰ीञ ूू ँट्ट ूर्अि् ॉ ू् ँट्ट ूर्अि् ;ीं९ र्द्वि प्र॰ॉद्ध ईर् ी ऽप्रँय्ई र्ऽीर्५ी ैध्ट्ठप्रई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन्ण्र् ॉी २न्ध् गर् िँट्ट ूर्अि् प्रर्क्की०ई र्र्५ीीॉध् र्ऽीर्५ीर् ी र्९ीझ् न्र्न्ी ध् ऽींप्रई र्॰ी ध्र् ँीईध् २भन्ण्
ूण् र्ऽीर्५ी ॉ र्९ीभन् न्र् ीध् ऽश्न्र्५ी र्र्प्रीी र्ऽीर््रीध् र्ऽी॰र्५ी ईए ींप्र९ॉ न् २र्न्ीप्रन्र्ध्ी ;्रीं०र्ईीर्ईीय्द्धए ींप्र९ॉ ींर्ऊी९ए र्न्ीींन् {न्ण््रण् ॰ न् ीं— ॰ै २र्न्ीञ्रण्
गण् र्ऽीर्५ीर् ी९ ञर् ीध् र्र्प्रीीर् ी र्ऽीर्५ी ईए र्झ्ी ञ ऽह्म र्झ्ी न्ॉध्र् ीन् ॰ २र्न्ीञ्रएर् ँी न्ह्म२ञन् र्ऽीर्५ी ञर् ँी ट्टय् प्र९ई ण् लण् र्ीप्रर्ह्यीई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन् प्र प्र॰र् ीध् र्र्प्रीी ;र्झ्ीींॉद्ध र्ऽीर्५ी न् २न्ध्ञर् ँीई र्ईी ऽ ॰ न्र् ीय् न्ई न्२न्ईण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्झ्ी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
९र्ध्ी ९र्५ी ञत्र्र्न्ीध्एन् न्.ॉप्रण्
र्ी र्न्ीींन्ए प्रर्॰ीञ ूक्ष् ँट्ट ूर्अि्
र्ीञ द्य.र्गिध्ूर्अि्ध्र्॰ी.्रट्ठ२न्ध्र्झ्ीींॉण्र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी र्ीध् र्ऽँीईर्र्५ीीीं ष्२र्न्ी॰ींन् प्रॉञ२न्ए ;र्झ्ीींॉद्ध ॉर्ीध्ए ्रध्ञ र्ीप्र२न्ध्ए {न्ॉष्९ए ँ्र॰९ींन्र् ी प्रर्॰ीञ र्गि.र्क्ष्.िूर्अि् ॉ अल.र्क्ष्.िूर्अि् ;ीं९ अू प्र॰ॉद्ध ईर् ी ऽप्रँय्ई र्ऽीर्५ी ध्र्र् ीीर्य्ीन् ैध्ट्ठप्रई र्॰ी ध् ँर्ीईध् २भन्ण्र् ॉी २न्ध् प्रर्॰ीञ र्ूिए अ्रए अक्ष् ञ अद्य.र्क्ष्.िूर्अि्र् ी प्रर्क्की०ई र्र्५ीीॉध् र्ऽीर्५ीर् ी र्९ीझ् न्र्न्ी ध् ऽींप्रई र्॰ी ध्र् ँीईध् २भन्ण् ूण् र्ऽीर्५ी ॉ र्९ीभन् न्र् ीध् प्रॉञ२न् र्ऽीर््रीध् र्ऽी॰र्५ी ईएर् ॉीध्ए ्रध्ञर् ीप्र२न्ध्ए {न्ॉष्९ ँ्र॰९ींन् ॰ न् ीं— ॰ै २र्न्ीञ्रण् गण् र्ऽीर्५ीर् ी९ ञर् ीध् प्रॉञ२न्र् ी र्ऽीर्५ी ईए र्झ्ी ञ ऽह्म र्झ्ी न्ॉध्र् ीन् ॰ २र्न्ीञ्रएर् ँी न्ह्म२ञन् र्ऽीर्५ी ञर् ँी ॉ ट्टय् प्र९ई ण् लण् र्ीप्रर्ह्यीई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन् प्र प्र॰र् ीध् प्रॉञ२न् ;र्झ्ीींॉद्ध र्ऽीर्५ी न् २न्ध्ञर् ँीई र्ईी ऽ ॰ न्र् ीय् न्ई न्२न्ईण्
्रण् र्ीध् र्ऽँीईर्र्५ीीीं ष्२र्न्ी॰ींन् प्रॉञ२न् ;र्झ्ीींॉद्धर् ॉीध्ए ्रध्ञर् ीप्र२न्ध्ए {न्ॉष्९ए ँ्र॰९ींन् न्घई र्ऽीर्५ी ऽप्रर्क्ती ञर् ॉीध्ए ्रध्ञर् ीप्र२न्ध्ए {न्ॉष्९ए ँ्र॰९ींन्र् ीर् ी९ट्ट र्झ्ीन्र् ीध् ँध्ण् ९ण्र् ीन्९ए र्न्ीींॉए र्झ्ीन्ध्र् ॉीध्ए अ्ध्ञर् ीप्र२न्ध्ए {न्ॉष्९ए न्र्ह्यीींन्ए ष्ैईन्र् ी न् ईर्य्ीर् ीय् र् ॉीर्.ॉीर् ॉीभर्ञीर् ँीर्ईी २भन्ण्
र्ी र्न्ीींन्ए प्रर्॰ीञ ूक्ष् ँट्ट ूर्अि्
र्ीञ अ.्रअध्ूर्अिगध्र्॰ी.्रट्ठ२न्ध्र्झ्ीींॉण्र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ीर् ीध्ईध्र् ीड९र् ीींन्ए ;र्झ्ीींॉ ूर्र्द्वििद्धए ींप्र९ॉ ऽर्क्तीर्ध्ीएर् ँीञँ्रध्न्. र्ीर्ञीए {न्ण््रण्एर् ी प्रर्॰ीञ अद्व ँट्ट ूर्अि् ॉ ूक्ष् ँट्ट ूर्अि् ;ीं९ र््ि प्र॰ॉद्ध ईर् ी ऽप्रँय्ई र्ऽीर्५ी ैध्ट्ठप्रई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन्ण्र् ॉी २न्ध् अ्रए अक्ष् ञ अद्य ँट्ट ूर्अि् प्रर्क्की०ई र्र्५ीीॉध् र्ऽीर्५ीर् ी र्९ीझ् न्र्न्ी ध् ऽींप्रई र्॰ी ध्र् ँीईध् २भन्ण्
ूण् र्ऽीर्५ी ॉ र्९ीभन् न्र् ीध्र् ीध्ईध्र् ीड९र् ीींन् र्ऽीर््रीध् र्ऽी॰र्५ी ईए ींप्र९ॉ ऽर्क्तीर्ध्ीएर् ँीञँ्रध्न्र्.ीर्ञीए {न्ण््रण् ॰ न् ीं— ॰ै २र्न्ीञ्रध्ण्र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि् 535 गण् र्ऽीर्५ीर् ी९ ञर् ीध्ईध्र् ीींन्र् ी र्ऽीर्५ी ईए र्झ्ी ञ ऽह्म र्झ्ी न्ॉध्र् ीन् ॰ २र्न्ीञ्रर् ँी न्ह्म२ञन् र्ऽीर्५ी ञर् ँी ॉ ट्टय् प्र९ई ण्
लण् र्ीप्रर्ह्यीई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन् प्र प्र॰र् ीध्ईध्र् ीींन् ;र्झ्ीींॉद्ध र्ऽीर्५ी न् २न्ध्ञर् ँीईध्ञ र्ईी ऽ ॰ न्र् ीय् न्ईध् न्२न्ईध्ञण् ्रण् र्ीध्ईध्र् ीड९र् ीींन्ए ;र्झ्ीींॉ ूर्र्द्वििद्धए ींप्र९ॉ ऽर्क्तीर्ध्ीएर् ँीञँ्रध्न्र्.ीर्ञीए {न्ण््रण् न्घई र्ऽीर्५ी ऽप्रर्क्ती ञ ींप्र९ॉ ऽर्क्तीर्ध्ीए ँर्ीञँ्रध्न्र्.ीर्ञीए {न्ण््रण्र् ीर् ी९ट्ट र्झ्ीन्र् ीध् न्ध्ण् र्घीए र्झ्ीण्ींण्ॉण्एर् ॉीध् ून्ध्र् ीप्र२न्ध्ए {न्ॉष्९ए ॉन्ध्ए प्रष्र्९ीॉींन्ए {न्ण््रण्र् ी न् ईर्य्ीर् ीय् र् ॉीर्.ॉीर् ॉीभर्ञीर् ँीर्ईी २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्झ्ी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
त्र्न्ध्ण् ध्ण्र् ीभर्५ी९ए ऽन् ॉप्रण्
प्र२न्र्९ी ञ र्ष्ी९ र्प्रीॉन् प्रर्झ्ी्र र्र्ीी९ए २र्न्ी॰ध् झ्ए ऽन्९ ्रन्एर् ी र्न्ीींन्
ऽन्९ ्रन्ए र्न्ीींन् प्रर्॰ीञ अ् ँट्ट ूर्अि्
र्ीञ क्ष्.द्वद्वध्ूर्र््ििध्र्ष्ीप्रध््रर्ण्र्न्ीिद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी र्र्ीिंश्न्९ट्ट प्र२न्र्ञॉी ॉ प्र२न्र्९ीर्ऽीञर् ी ॉञर्न्ीर्ह्यी ऽप्रर्क्तीप्र ूर्र््र ििध् र्र्क्तीीर्न्ी अर्ि ;अद्ध र् ीर्र्र्क्तीीीञ र्ऽींॉीन् प्रट्ट ॉर्ञैीर्ऽीञञर् ीर् ॉी र्॰ीर्ईी ड ञ ञँध्ट्ठई न् २न्ईीं ऽप्रर्क्तीॉट्टप्रई न्र्ईी २भन् —
ण् ॉर्ी र्॰ीर्ईी ड ञ ऽींर्५ीञप्रॉई ऽींर्५ीञप्रॉई ॉर्ञैीर् ीर् ी प्रर्न्ीय् प्रँ९र् ीर् ी
;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध ;लद्ध अण् ॉन्र््रींँी र्प्रँीर् ॉीप्रॉर्५ीए ॉन्र््रींँी ध्ध्न्र्ह्यी २न्ईीं
{न्ण््रण्र् ीन् ञ र्प्रीॉ ॉर्ञैीए ऽप्रट्टर्ष्ीींन् ञँध् २न्ईीं ूण् र्ीञन् ष्ीं९ष्ीं९ प्रर्र्५ीीर्ह्यी ञ प्रर्र्५ीीर्ह्यी ॉर्ञैीएर् ीञन् ध्ध्न्र्ह्यी २न्ईीं गण् र्र्क्तीीय् ै२न्र् ॉीय्॰र् ॉी ॉप्रप्रईए र्र्न्ीँीञ॰र््रीञ ञँध् २न्ईीं लण् ॉींर्ी ऽप्रर्५ीय्९ प्रर्र्५ीीर्ह्यी ञ प्रर्र्५ीीर्ह्यी ९न्ए ँ्र॰९ींन् ञँध् २न्ईीं ूण् ऽप्रर्क्तीॉट्टप्रई ॉर्ञैीञ र्र्ीिंश्न्९ट्ट प्र२ञर्न्ॉी ॉ प्र२न्र्९ीर्ऽीञर् ी ॉञर्न्ीर्ह्यी ऽप्रर्क्तीप्र र् ीर्र्र्क्तीीीञ र्ऽींॉीन्र् ीय् ॉर्ञीप्र॰ई श्ञन््रध्ण्र् ॉी २न्ध् ध्प्रत्र्ई र्ी ॉझ्ध्र् ीन् र्ऽी५ ॉींप्रर्र्क्तीी ञ र्ऽी५र्र्ईीींॉीन् र्र्ऽीी ञर् ींीय्ॉ ॉींप्रर्र्क्तीी न्९न्नर्क्ती र्न्ीञ्रध्ण् ॉर्ञैी र्उीर्न्ी र्ऽी५र्र्ईीींॉीन्र्ध्ीञ्र ँर्ी न् ॉर्ञीर्ह्यी ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् ञर् ीध् र्र्ह्मीीर्९ीञर् ीर् ी र्ऽी५ प्रई॰ ैईींई श्ञन््रध्ण्
गण् ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टीर् ँीन्ध् २र्न्ी ध् प्रईप्र ॉ ग ऽय् ई प्र९ भस न्२न्र््रीण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्झ्ी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
ण् ्रध्र्ईीए ॉप्रण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न् ूर्अि् ख् र्झ्ी्र अ 536
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र्र्ीी९ए २र्न्ी॰ध् झ्ए ऽन्९ ्रन्एर् ी र्न्ीींन्
र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन्ए प्रर्॰ीञ ूल ँट्ट ूर्अि्
र्ीञ द्व.्रगध्ग्रध्ूर्अि्ध््रद्यद्यण्"र्५ीींर्ऽीञ ञ ॉर्ञी ञ ॉञॉ्रय्ँह्म र्न्ीर््रीञ प्रर्ञीर्ह्यी र्ईी र्र्न्ीी ऽप्रर्क्तीप्रए ूर्र््िि ;ूर्र््िि र्ी ूद्यद्ध" ध् र्र्क्तीीर्न्ी क्ष् ध् न्र्र्क्तीीर्न्ी ;अद्ध ञ र्र्क्तीीर्न्ी द्य ध् न्र्र्क्तीीर्न्ी ;अद्ध र्ऽीभन् ;ूद्ध र् ीर्र्र्क्तीीीञ ई२न्ई प्रँर्९ी.॰ीं्रय् ञ र्र्न्ीँीञ॰र््रीञ ञ ९िंभह्मत्र्न्ॉय् र्न्ी्र न्॰झ्॰ र् ीन्र्ह्यीए र्न्ी्र र्ष्ीए प्रर्ञीर्ह्यी न्ह्मट्ट९ २न्ईीं र्न्ीद्द ॉर्न्ीन्ए ई॰र्उीर्न्ीए र्न्ीद्द ॰ीं्रय् ्रन् प्र्रर्र् ीी ञ र्र्न्ीँीञ॰र््रीञ ्रन् प्र्र र्र्ीी र्ी ऽ५ ँर्ीप्रई र्५ीींर्ऽीञ २न्ईीं "प्रञर्प्रीई र्र्ीी" र्र्र्ीिंीप्रऽई न्ईध् २भन्ए प्रन्र्र्ह्यीी ैड ऽ५ ँर्ीप्रई ॉझ्ध् र्५ीींर्ऽीञ ॰ीं्रय् ञ र्र्न्ीँीञ॰र््रीञ ्रन् प्र्रर्र् ीी ञ र्र्ऽीी्रर् ी प्रईष्ञप्रर्क्तीई न्ईध् २भन्ण्
No. F 8-53/35/2019/577.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 read with sub- section (1) and (2) of section 7 of the "Prevention and Control of Infectious and Contagious discases in Animals Act, 2009 (No. 27 of 2009)", the Government of Chhattisgarh hereby declares municipal area of Durg and Rejnandgaon district as "Controlled area" for equine species of animals to prevent control and eradicate Glanders disease and prohibits the movement of animals belonging to equine species from the place where they are kept to any other place within or outside the contolled area.
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्झ्ी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
र्ीण् ध्ण् र्॰ींीश्न्ए न्.ॉप्रण्
र्न्न्ँीय्न् प्रर्झ्ी्र
र्र्ीी९ए २र्न्ी॰ध् झ्ए ऽन्९ ्रन्एर् ी र्न्ीींन्
र्ी र्न्ीींन् ऽन्९ ्रन्ए प्रर्॰ीञ अ ँींर्९ी"य्न् ूर्अि्
र्ीञ अ्रक्ष्द्वध्र्ऽीन्.ग्ध्ूर्अि्ध्अगध्ूण्र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ र्ऽी॰र्५ी र्ीञ अगद्य.अल्रर्ध्ीण्ञण्प्रींप्रघईध्ूर्अिद्वध्अगध्अए प्रर्॰ीञ ूद्व.र्अि. ूर्अि् र्उीर्न्ीर् ीध् र्५ीभ९ह्म]र् ींीन् र्५ीींघर्९ीर् ी र्५ी— {र्न्ीध्ॉ्र३न् ैन्न्र् ीन् २र्न्ीप्र}त्र्ञन््र ञध् प्र९प्रन्त्र्न्ए {र्न्ीध्ॉ्र३न् ैन्न्र् ीन् ँश्न्र्५ी ञध् प्र९प्रन्त्र्न्ए {र्न्ीध्ॉ्र३न् ैन्न्र् ीन् र्न्ीञॉप्रर्५ी ञध् प्र९प्रन्त्र्न्ए {र्न्ीध्ॉ्र३न् ैन्न्र् ीन् प्रत्र्न्ैध्न्न्नट्टर्५ी ञध् प्र९प्रन्त्र्न् ञ {र्न्ीध्ॉ्र३न् ैन्न्र् ीन् न्प्रत्र्ञन््र ञध् प्र९प्रन्त्र्न् ञ प्र॰र्५ी ञ ऽर्क्ती ॰ न्ए ॰र्झ्ीन् ्र२न्र्ह्यी न् ध् र्ईीन्ध् ॉ र्गि ऽय् ई र्ऽी र्ऽीर््रीध् र्ऽी॰र्५ी ईर् ँी झ्ध् २न्९ २र्न्ीए ध् ऽप्रर्क्ती प्र९ न्घई ञर्प्रीञ ञ प्र॰र्५ी ञ ऽर्क्ती ॰ न् प्रींघई र्प्री र््री २भन्ण्
ूण् ॉञ॰प्रझ्य्ई र्ऽी॰र्५ी ध् ञप्रत्र्र्न्ी ग ञर् ीध् र्५ीभ९ह्म]र् ींीन् र्५ीींघर्९ी ध् प्रींप्रघई ध्र् ॉी र्५ीर्ई ट्ठ ॉर् ँीन्ध् प्रर् ँीर् ी ९ २भन्ण् गण् ऽई र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी ऽर्क्तीए {र्न्ीध्ॉ्र३न् ैन्न्र् ीन् ञध्ँ प्र९प्रन्त्र्न् प्र९ ीं ॉप्र र् ॉी ईए र्झ्ी प्रर्र्क्तीीय्प्रन्ई न्ईध् २भन्ण् ईर्॰ींॉीन्र् ीध् र्५ीभ९ह्म]र् ींीन् र्५ीींघर्९ीर् ी न्घई ञर्प्रीञ ञ ॰र्झ्ीन् ्र२न्र्ह्यी न् ध् र्ईीन्ध् ॉ ९ष्९ भप्रन्घॉ अ्र ऽञई्रय्ई .ष्भञत्र्न् अएद्वूएूर्र् ििॉ ूएूलएअर्र् ििर्ऽींॉीन् ईर् ी प्रर्र्क्तीीय्न्र्ह्यी र्प्रीर् ँीण्
लण् र्ऽीभन्र् ीध् र्५ीभ९ह्म]र् ींीन् र्५ीींघर्९ीर् ी र्झ्ीन्ई ॉर्न्ीन् र्उीर्न्ी ऽप्रर्क्तीॉट्टप्रईर् ॉीईञ र्ईी ऽञई्रय्ई ॉ.ॉ न् प्र॰र् ँी न्२न् ञ२न्र््री"य्न् र्झ्ी ध् ॰न् र्ऽींॉीन् २ञन्र््री"य्न् र्र्झ्ीी र्ईी र्प्री र्र्ञीी९ए र्झ्ीन्ई ॉर्न्ीन् र्ऽीप्रॉर् ीश्न्ह्यत्र्न्र् ीञ ूध््रध्ूर्अिद्य.Ell (B)ए प्रर्॰ीञ र्द्यि ँींर्९ी"य्न् ूर्अिद्य र्ऽींॉीन्र् ी र्र्झ्ीी झ्ीं्रर्ईी ध्र्र् ीीर्ईी न्२न््रध्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्झ्ी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
ण् ॉण् न्ह्नए प्रर्५ीऽ ॉप्रण्र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि् 537 प्रप्रर्क्ती र्ऽीभन् प्रर्र्क्तीीध्र् ीय् प्रर्झ्ी्र र्र्ीी९ए २र्न्ी॰ध् झ्ए ऽन्९ ्रन्एर् ी र्न्ीींन्
ऽन्९ ्रन्र् ी र्न्ीींन्ए प्रर्॰ीञ अ ँींर्९ी"य्न् ूर्अि्
र्ीञ क्ष्लक्ष्र्ध्ूिअू्रध्ूअ.ष्ध्{न्ण््रण्ध्ूर्अि्ण्॰ह्यत्र्न् र्प्री ॉञप्र२न्र्ईी.अ्द्यग ;ण् ू ॉ अ्द्यलद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी.ूल ध् न्र्र्क्तीीर्न्ी ;अद्ध र्उीर्न्ी र्॰ी र्५ीप्रघर्ईीञर् ी र्न्ी्र न्ई २ींन् र्न्ीद्द र्र्५ीीॉए {र्न्ीध्ॉ्र३न् न्र्ड्डी र्र्ह्मीी९ ॉ र्न्ीर्५ीय् न्र्न्ीञईर् ीध् ॉईध्र्५ी ह्म]र् ीय्ए २र्न्ीप्रर्क्तीघर्ईीए प्रष्र्९ीॉींन्र् ी {र्न्ीध्ॉ्र३ र्न्ीद्द ञ न्ह्नह्म २र्न्ीर् ी९र् ीर्९ीञ ॉञष्ञर्क्ती ञ {र्न्ीध्ॉ्र३न् न्र्ड्डी र्र्ह्मीी९ २न्ईीं न् र्उीर्न्ी ऽ ॰र् ीर् ीय्र्झ्ीन् ्र२न्र्ह्यी न् प्रर्॰ीञ ॉ र्९ी ऽप्रर्झ्ीँ ड ञ प्रींघई न्र्ईी २भन्ण्
No. F 6460/2125/21-B/C.G./2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government, after consultation with the High Court of Chhattisgarh, is pleased to appoint Shri Satish Chandra Verma, Advocate General of Chhattisgarh, Bilaspur as Public Prosecutor for the High Court of Chhattisgarh in respect of cases arising in the State of Chhattisgarh with effect from the date he has assumed charge of his office.
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्झ्ी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
न्प्रर्५ीञन् र्र्५ीीय्ए ीं ॉप्रण्
ँ९ ॉर्ञॉीर्क्ती प्रर्झ्ी्र
र्र्ीी९ए २र्न्ी॰ध् झ्ए ऽन्९ ्रन्एर् ी र्न्ीींन्
ऽन्९ ्रन्र् ी र्न्ीींन्ए प्रर्॰ीञ ग ँींर्९ी"य्न् ूर्अि्
र्ीञ ू्र्गिध्द्व्रध्त्र्न्ध्.गध्ँॉञध्ूर्अिद्व.अ्ण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् प्रॉर्ञी"य्न् ऽप्रर्क्तीप्रए अ्गअ ;ण्.ग ॉ अ्गअद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी गद्य. र्उीर्न्ी र्॰ी र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र ञ र्९ीई २ींन्ए र्न्ीद्द ॉर्न्ीन्ए ई॰र्उीर्न्ीए {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीद्द ॉैई ट्ठर्ऽीञ ध् ;अ ट्टष्न्ए ूर्अिद्व ध् प्रैप्रई ञद्ध प्रॉर्ञी"य्न् ँ९न् ध् र्र्ष्ीी र्न्ीप्रर्५ीर् ीर् ी न् ध् र्र्र्ीिंीऽर्र्ह्यीी न्ईध् २भन्ण्
No. 2903/85/D-3/WR/2018-19.—In exercise of powers conferred by Section 37-A of Chhattisgarh Irriga- tion Act, 1931 (No. 3 of 1931), the State Government, hereby, declares to waive of the amount of arrears of irriagation water tax (accrued upto 1st November, 2018) of all the cultivators of the State of Chhattisgarh.
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्झ्ी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
र्ीींष् ैॉए ॉञींघई ॉप्रण् र्ीसएर् ी्रप्रन् र्ऽीट्टप्रईय् ञ न्र्झ्ीघर्ईी ॉञर्न्ीर्ह्यी प्रर्झ्ी्र र्र्ीी९ए २र्न्ी॰ध् झ्ए ऽन्९ ्रन्एर् ी र्न्ीींन्
र्ी र्न्ीीं ऽन्९ ्रन्ए प्रर्॰ीञ ्र ँींर्९ी"य्न् ूर्अि्
र्ीञ अअ.अक्ष्र्ध्ीसध्ूर्अिद्वध्ू्.ूण्{र्न्ीध्ॉ्र३न्र् ीक्तै ऽप्रर्क्तीन्र्ह्यी ऽप्रर्क्तीप्रए अ्द्वग ;ण् ू् ॉ अ्द्वगद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी ू ध् न्र्र्क्तीीर्न्ी ;अद्ध ह्यत्र्न् र्;ीद्ध र्उीर्न्ी र्॰ी र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र ञ र्९ीई २ींन्ए र्न्ीद्द ॉर्न्ीन्ए ई॰र्उीर्न्ी र्न्ीद्द झ्ध्ईन् र्ऽीभन् र्ष्ी२न्न्ए ह्मट्टई ॉय् ट्ट} न् र्न्ीप्रँय्ई र्र्क्तीी ध् ैन् प्रप्र९ञ्रए न्र्न्ी"य्न्.र्क्तीर्न्ी"य्न् ञ ॉञ९ र्ईीर् ॉीय्ँप्र प्रईन्र्ह्यी र्र्ह्यीी९ध् ञ प्रईप्रन्ई ध्र् ँीर् ी९ध् ैईींर्ऽीञ र्न्ीँय्ए न्र्न्ी"य्न्.र्क्तीर्न्ी"य्न् ञ ॉञ९ ॉ ॉञष्ञप्रर्क्तीईर्र्र् ीी प्रर्बी॰ २न्ईीं प्र९प्रई ऽींष्ञर्र्क्तीीञर् ी झ्ध् "ॉञय् ॉञप्रर्॰ी" ञ ॉप्रट्टप्र९ई न्ईध् २भन्ण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न् ूर्अि् ख् र्झ्ी्र अ 538 No. F 11-16/Food/2018/29-2.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of Subsection (1) of section 2 of the Chhattisgarh Madhyashtham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. XXIX of 1983), the State Government, hereby, Notifies that the agreements in writing for execution of the work relating to Custom Miling, Handling and Movement, of Paddy procured under Minimum Support Price and Procurement, Handling and Movement of com- modities to be distributed in Public Distribution System within and out of the State shall also be included in "Work Contract".
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्झ्ी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
र्ीँर् ींीन्र् ॉीध्ए प्रर्५ीऽ ॉप्रण्
र्र्ऽीीॉ ञर् ीय्न्र्ह्यी प्रर्झ्ी्र र्र्ीी९ए २र्न्ी॰ध् झ्ए ऽन्९ ्रन्एर् ी र्न्ीींन्
ऽन्९ ्रन्र् ी र्न्ीींन्ए प्रर्॰ीञ ू् ँट्टन् ूर्अि्
र्ीञ द्य.अध्ूर्अिगध्गूण्र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ीर् ीध्ईध् र्न्ीट्ट प्र॰न्ए ॉ॰ैए {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्झ्ीर्त्र्ी प्रर्ञीर्ह्यी ऽप्रर्क्तीन्र्ह्यी र्उीर्न्ी र् ी२न् ई ँ ञ र् ी२न्र् ी ैईींईर् ीप्रन्ॉ प्रर्॰ीञ ू्र.र््र.िूर्अि्र् ीर् ीह्म न्ई २ींन्ए प्रर्॰ीञ गर्.िर्क्ष्.िूर्अि् ऽर्न्ीह्म२न् ॉ र्ह्नीर््री ैध्ट्ठई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन्ण्
ऽन्९ ्रन्र् ी र्न्ीींन्ए प्रर्॰ीञ ू् ँट्टन् ूर्अि्
र्ीञ द्य.र्क्ष्ध्ूिर्अिअध्गू र्;ीय्न्.ूद्धण्र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी {र्न्ीध्ॉ्र३न् ्रन् र्ईी र््री प्रर्५ी ऽप्रर्क्तीप्रए अ्द्यग ;ण्.ूग ॉ अ्द्यगद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी ूल ध् न्र्र्क्तीीर्न्ी ;गद्ध ऽञई्रय्ई र्॰ी र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र ञ र्९ीई २ींन्ए "न्ॉ ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टी र्र्न्ीँी ञर् ीर्५ी ध् प्रईप्र ॉ प्रट्टप्र९प्रई प्रर्५ीर्र्र् ीीीञ ञ {र्न्ीध्ॉ्र३न् झ्ट्टप्र र्प्रीॉ प्रए अ्द्वल र्९ी्रट्ट न्र्ईी २भन् —
अण् प्रँर्९ीर् ीह्यत्र्र्न्ीर््रीञ अण् ष्त्र् र्न्ी प्रर्५ीर्र् ीीण् ूण् प्रँर्९ी र्क्तीईन्ध् अण् र्क्तीईन्ध् ींय््रप्रन्ई प्रर्५ीर्र् ीीण्
ऽन्९ ्रन्र् ी र्न्ीींन्ए प्रर्॰ीञ ू् ँट्टन् ूर्अि्
र्ीञ द्य.अ्ध्ूर्अिूध्गूण्"न्ॉ प्रर्झ्ी्र ध् ॉॉञऊ ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टी प्रर्॰ीञ अद्य.र््र.िूर्अिद्य र्उीर्न्ी प्रँर्९ीर् ीन्र्ष्ी प्रँ९ ऽञई्रय्ई र्ीत्र्ध्.न्र्न्ीर्त्र्ी प्रर्५ी र्र्ीी ींय््रप्रन्ई र्ी ्रन् न्ई २ींन् न्ॉध् ॉर्ध्ीञ प्रर्र्क्तीीय्प्रन्ई न् ॉञष्ञर्क्तीध् २भन्ए ऽींॉट्टध्.ईध् र्न्ीन् ॉर्ध्ी र््री "र्र्क्तीीभर्न्ीर्झ्ीर्न्ीएर् ीत्र्ध्" र् ैी न् र््री "र्र्क्तीीभर्न्ीींर्त्र्ी ञर् ीत्र्ध् न्र्न्ीर्त्र्ी" ञ प्र५ ॉर्ध्ी ञ "र््रीर्.ीत्र्ध् ञ र्र्क्तीीभर्न्ीर्झ्ीर्न्ी" र् ैी न् र््री "र्ीत्र्ध्. न्र्न्ीर्त्र्ी ञ र्र्क्तीीभर्न्ीींर्त्र्ी" ३र्न्ीर् ँीण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्झ्ी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
श्न्ँर्ध्ी र्न्ीर्०ीए ऽन् ॉप्रण्र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि् 539
ँॉञय् प्रर्झ्ी्र
र्र्ीी९ए २र्न्ी॰ध् झ्एर् ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन्
र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ीञ ूग ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि्
र्ीञ र्लि.र्क्ष्ध्ूिर्अि्र्ध्ीभष्ध्ॉण्राज्य शासन द्वारा विज्ञापन संबंधी पूर्व में जारी किये गये आदेशों, निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए विज्ञापन नियम में नवीन प्रावधानों को समाहित कर समाचार पत्रों/पत्रिकाआें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज वेबसाइट्स/न्यूज वेबपोर्टल्स आदि के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते है :-
विज्ञापन संबंधी नियमावली-2019 प्रिन्ट मीडिया पर विज्ञापनप्रिन्ट मीडिया पर विज्ञापनप्रिन्ट मीडिया पर विज्ञापनप्रिन्ट मीडिया पर विज्ञापनप्रिन्ट मीडिया पर विज्ञापन
कण्डिका -01-कण्डिका -01-कण्डिका -01-कण्डिका -01-कण्डिका -01- जनसंपर्क संचालनालय राज्य के समस्त शासकीय विभागों के लिये एकमात्र विज्ञापन एजेन्सी के रूप में कार्य करता है. संचालनालय द्वारा सभी विभागों की ओर से शासकीय आवश्यकतानुसार नियतकालिक प्रकाशनों में वर्गीकृत विज्ञापन जारी किये जाते हैं. राज्य शासन की ओर से प्रदर्शन विज्ञापन जारी करने के लिये भी संचालनालय ही अधिकृत है. निगम/निकायों के विज्ञापन भी संचालनालय की सहयोगी संस्था छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से ही जारी करने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये हैं.
शासन द्वारा जारी किये गये किसी भी सामान्य या विशेष निर्देश के अध्यधीन प्रकरणों को छोड़कर कोई भी शासकीय विज्ञापन अनुमोदित सूची से भिन्न किसी समाचार-पत्र में, और जनसंपर्क संचालनालय व छत्तीसगढ़ संवाद से भिन्न किसी माध्यम से या सीधे नहीं दिया जायेगा.
शासकीय विज्ञापनों का उद्देश्य पत्र-पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाना नहीं है. कण्डिका-02-कण्डिका-02-कण्डिका-02-कण्डिका-02-कण्डिका-02- शासकीय विज्ञापनों का उद्देश्य पत्र-पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाना नहीं है. शासकीय विज्ञापनों का उद्देश्य पत्र-पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाना नहीं है. शासकीय विज्ञापनों का उद्देश्य पत्र-पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाना नहीं है. विज्ञापनों का शासकीय विज्ञापनों का उद्देश्य पत्र-पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाना नहीं है. मुख्य उद्देश्य समाचार एवं सामयिक सामग्री प्रकाशित करने वाले समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, जनसंचार के अन्य माध्यमों और प्रकाशनों के माध्यम से लक्ष्य समूह में अधिकतम शासकीय योजनाओं/कार्यक्रमों का प्रचार सुनिश्चित करना है, ताकि शासकीय योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की जानकारी जन- जन तक पहुंचे और जरूरतमंद लोग उनका अधिकतम लाभ ले सके. विज्ञापन शासन की आवश्यकता और उपलब्ध बजट के अनुसार जारी किये इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी समाचार पत्र/पत्रिकाओं/अन्य प्रकाशनों इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी समाचार पत्र/पत्रिकाओं/अन्य प्रकाशनों जायेंगे. इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी समाचार पत्र/पत्रिकाओं/अन्य प्रकाशनों इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी समाचार पत्र/पत्रिकाओं/अन्य प्रकाशनों इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी समाचार पत्र/पत्रिकाओं/अन्य प्रकाशनों को शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा. को शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा. को शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा. को शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा. को शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा.
विज्ञापन जारी करने के लिये राज्य से प्रकाशित होने वाले दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार-पत्रों की एक विज्ञापन जारी करने के लिये राज्य से प्रकाशित होने वाले दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार-पत्रों की एक विज्ञापन जारी करने के लिये राज्य से प्रकाशित होने वाले दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार-पत्रों की एक विज्ञापन जारी करने के लिये राज्य से प्रकाशित होने वाले दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार-पत्रों की एक विज्ञापन जारी करने के लिये राज्य से प्रकाशित होने वाले दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार-पत्रों की एक अनुमोदित सूची तैयार की जाएगी.अनुमोदित सूची तैयार की जाएगी.अनुमोदित सूची तैयार की जाएगी.अनुमोदित सूची तैयार की जाएगी.अनुमोदित सूची तैयार की जाएगी. इस सूची में चयन के लिये समाचार-पत्रों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा. सूची में समाचार-पत्रों के चयन के लिए सक्षम प्राधिकारी ( आयुक्त/संचालक ) जनसंपर्क द्वारा तीन अधिकारियों की एक समिति का गठन किया जायेगा.
कंड़िका -03 कंड़िका -03 कंड़िका -03 कंड़िका -03 कंड़िका -03 विज्ञापन सूची में शामिल होने के लिये दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्रों की न्यूनतम प्रसार संख्या पांचपांचपांचपांचपांच हजारहजारहजारहजारहजार होना आवश्यक होगा.
कंड़िका -04 कंड़िका -04 कंड़िका -04 कंड़िका -04 कंड़िका -04 विज्ञापन सूची में शामिल होने के लिये समाचार पत्रों का एक वर्ष का नियमित प्रकाशन आवश्यक होगा.
कंड़िका -05कंड़िका -05कंड़िका -05कंड़िका -05कंड़िका -05 ''समस्त नियतकालिक पत्र-पत्रिकाओं को भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (Registrar of News Papers of India) के कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा.
कण्डिका -06 कण्डिका -06 कण्डिका -06 कण्डिका -06 कण्डिका -06 सूची में शामिल होने के लिए समाचार-पत्रों द्वारा नियमित प्रकाशन का एक वर्ष पूर्ण होने के बाद निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा. आवेदन करने वाले पत्र के लिए न्यूनतम अवधि के सभी अंकों का प्रकाशन अनिवार्य होगा. संबंधित विज्ञापन समिति की बैठक प्रत्येक छह माह में एक बार होगी.
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न् ूर्अि् ख् र्झ्ी्र अ 540समिति द्वारा विज्ञापन की अनुमोदित सूची में समाचार पत्रों को शामिल करने के पूर्व जनसंपर्क संचालनालय की विज्ञापन समिति द्वारा उसके स्वर, स्तर, रीति, नीति तथा नियमितता का भी परीक्षण किया जाएगा.
कंड़िका -07 कंड़िका -07 कंड़िका -07 कंड़िका -07 कंड़िका -07 विज्ञापन सूची में शामिल होने के लिए समाचार पत्रों का न्यूनतम आकार निम्नानुसार होगा :-
क्रमांक नियतकालिकता
(01) (02)
न्यूनतम आकार (03)
01. दैनिक -पत्र 1520 स्टे.का से.मी./7600 वर्ग से.मी. 02. साप्ताहिक पत्र 960 स्टे. का से.मी./4800 वर्ग से.मी.
कण्डिका-08कण्डिका-08कण्डिका-08कण्डिका-08कण्डिका-08 अधिकतम 25 हजार प्रति अंक की प्रसार संख्या के लिए चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा. सी.ए. के प्रमाण-पत्र के साथ समाचार पत्र के अभिकत्र्ताओं (एजेंटों) की सूची उनके मोबाईल/टेलीफोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, पेन कार्ड नंबर, पूरा पता और उन्हें भेजी जा रही प्रत्येक अंक की प्रतियों की संख्या का उल्लेख करते हुए अलग से एक प्रमाण पत्र भी प्रकाशक द्वारा संलग्न किया जाएगा. पच्चीस हजार से अधिक प्रसार संख्या के लिये डी.ए.व्ही.पी. द्वारा मान्य प्रसार संख्या संबंधी प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रार न्यूज पेपर ऑफ (ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन) (ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन) (ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन) का प्रमाण-पत्र इंडिया द्वारा जारी प्रसार संख्या का प्रमाण-पत्र अथवा ए.बी.सी. (ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन) (ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन) आवश्यक होगा.
कण्डिका-09- कण्डिका-09- कण्डिका-09- कण्डिका-09- कण्डिका-09- निम्नानुसार दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्रों को अनियमित माना जाकर उन्हें सूची से पृथक कर दिया जाएगा :- 01. 12 (बारह) माह के दौरान दैनिक समाचार पत्र को प्रतिमाह कम से कम 25 दिन प्रकाशित होना आवश्यक होगा अन्यथा उसे अनियमित माना जायेगा.
02. साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन यदि लगातार तीन सप्ताह तक बंद हो तो उसे अनुमोदित सूची से पृथक किया जा सकेगा.
03. 12 माह में साप्ताहिक समाचार पत्र को प्रतिमाह कम से कम तीन अंक के हिसाब से 36 अंकों का प्रकाशन करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे अनियमित माना जायेगा.
(cid:153) नियमितता के लिए पाक्षिक समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के लिए एक वर्ष में कम से कम 20 (बीस) अंकों का प्रकाशन अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे अनियमित माना जाएगा.
(cid:153) नियमितता के लिए एक वर्ष में मासिक समाचार पत्र/पत्रिका के कम से कम 10 अंकों का प्रकाशन अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे अनियमित माना जाएगा.
04. दैनिक/ साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक एवं अन्य समाचार पत्रों को संपूर्ण पृष्ठ सहित ई पेपर निर्धारित प्रकाशन तिथि को अपलोड करना होगा.
कण्डिका-10कण्डिका-10कण्डिका-10कण्डिका-10कण्डिका-10 राज्य शासन की अनुमोदित विज्ञापन सूची में समाचर-पत्रों को शामिल करने के लिए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा :- 01. समाचार-पत्रों के प्रत्येक अंक में सम्पादकीय का प्रकाशन आवश्यक रूप से होना चाहिये. संपादकीय मौलिक होना चाहिए. सिंडिकेटेड संपादकीय मान्य नहीं होगें.
02. समाचार-पत्रों में समाचार, लेख एवं अन्य सामयिक सामग्री तथा विज्ञापन का स्टैन्डर्ड मान्य अनुपात होना चाहिये. सामान्यतया यह अनुपात 60-40 का होगा.
र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि् 541प्रकाशक के परिवार द्वारा/ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके भागीदार में हितलाभ से संबंध प्रकाशक के परिवार द्वारा/ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके भागीदार में हितलाभ से संबंध प्रकाशक के परिवार द्वारा/ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके भागीदार में हितलाभ से संबंध एक भाषा 03. प्रकाशक के परिवार द्वारा/ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके भागीदार में हितलाभ से संबंध प्रकाशक के परिवार द्वारा/ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके भागीदार में हितलाभ से संबंध में एक स्थान पर एक से अधिक नियतकालिक भिन्न नाम से प्रकाशित होने पर केवल एक प्रकाशन को राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले नियमित विज्ञापननियमित विज्ञापननियमित विज्ञापननियमित विज्ञापननियमित विज्ञापन की पात्रता होगी। एक परिवार के एक से अधिक पत्रों संंंबंधी प्रकरणों में जानकारी/शिकायत मिलने पर सक्षम प्राधिकारी (संचालक/आयुक्त) जनसंपर्क द्वारा आवश्यक जांच कराकर गुणावगुण के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा, जिसमें विज्ञापन सूची में शामिल न करने अथवा शामिल होने पर सूची से हटाने की कार्रवाई भी शामिल है।
04. एक बार कम्पोज्ड मैटर का यथावत् भिन्न नाम से समाचार-पत्रों के मुद्रण/प्रकाशन में उपयोग, आल्टर की श्रेणी में माना जाएगा, तथा ऐसे समाचार -पत्रों को अनुमोदित सूची में शामिल नहीं किया जाएगा.
05. सूची में शामिल किसी समाचार-पत्र द्वारा आल्टर किये जाने की शिकायत प्रमाणित होने पर उस पत्र को सूची से पृथक कर दिया जाएगा. ऐसी जानकारी या शिकायत के प्राप्त होने पर 07 दिवस में कार्रवाई की जाना होगी. आल्टर के कारण सूची से निकाले जाने पर संबंधित पत्र के आल्टर किए गए अंकों के लंबित देयक भी रद्द माने जावेंगे.
06. आल्ट्रेशन संबंधी प्रकरणों पर निर्णय लेने के लिए आयुक्त/संचालक जनसंपर्क द्वारा तीन अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी. ऐसे प्रकरणों में अपील पर निर्णय लेने का अधिकार सचिव जनसंपर्क को होगा.
07. आल्टर समाचार-पत्रों से संबंधित प्रेस में मुद्रित होने वाले अनुमोदित सूची के अन्य पत्रों पर भी यही कार्रवाई प्रस्तावित की जायेगी. इस संबंध में समाचार-पत्रों का पक्ष सुनने के बाद अंतिम निर्णय समक्ष प्राधिकारी (आयुक्त/संचालक) द्वारा लिया जायेगा. इस तरह के प्रकरणों में समान प्रेस में मुद्रण भविष्य में अनुमोदित सूची में रहने के लिये मान्य नहीं होगा.
कण्डिका-11- कण्डिका-11- कण्डिका-11- कण्डिका-11- कण्डिका-11- अनैतिक एवं समाज विरोधी अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा दंडित लोगों द्वारा प्रकाशित/मुद्रित एवं सम्पादित समाचार-पत्रों को विज्ञापन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा. इसी प्रकार जिनके विरूद्व न्यायालय में इस प्रकार के प्रकरण विचाराधीन होंगे, उन्हें भी सूची में शामिल नहीं किया जायेगा. सूची में शामिल हो चुके ऐसे किसी समाचार पत्र के संबंध में शिकायत/जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति के संबंध में शपथ-पत्र प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जावेगी. निर्धारित अवधि में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर संबंधित पत्र को आयुक्त/संचालक जनसंपर्क द्वारा सूची से पृथक कर दिया जाएगा.
कण्डिका-12- कण्डिका-12- कण्डिका-12- कण्डिका-12- कण्डिका-12- साम्प्रदायिक अथवा सामाजिक विद्वेश फैलाने वाले समाचार-पत्रों को विज्ञापन सूची में नहीं रखा जाएगा, सूची में शामिल किसी पत्र के संबंध में इस प्रकार की शिकायत प्रमाणित होने पर आयुक्त/संचालक जनसंपर्क द्वारा संबंधित पत्र को सूची से बाहर/निलंबित किया जा सकेगा. भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा भी किसी समाचार-पत्र के विरूद्ध उपरोक्त आधार पर यदि निर्णय दिया जाता है तो संबंधित पत्र को विज्ञापन सूची से निकाल दिया जाएगा.
कण्डिका-13- कण्डिका-13- कण्डिका-13- कण्डिका-13- कण्डिका-13- सूची में शामिल समाचार-पत्र को समाचार-पत्र के आकार, पृष्ठ संख्या या घोषणा-पत्र में कोई परिवर्तन किए जाने पर 07 दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त/संचालक) जनसंपर्क को सूचित करना होगा. अन्य स्त्रोतों से जानकारी/शिकायत प्राप्त होने पर समाचार-पत्र को अनुमोदित सूची से बाहर किया जा सकेगा.
कण्डिका-14- कण्डिका-14- कण्डिका-14- कण्डिका-14- कण्डिका-14- इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किसी समाचार -पत्र को शासकीय विज्ञापनों के लिये अनुमोदित किया जाता है तो मात्र यही तथ्य शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने के लिये उक्त समाचार-पत्र को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं कर देगा.
उपरोक्त के अलावा सूची में शामिल समाचार पत्रों द्वारा जारी समाचारों, शासकीय वस्तुस्थिति प्रतिवाद आदि को स्थान न देने या विरूपित और पक्षपातपूर्ण तरीके से प्रकाशित करने की स्थिति में विज्ञापन सहयोग निलंबित या कम किया जा सकेगा.
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न् ूर्अि् ख् र्झ्ी्र अ 542कण्डिका-15- कण्डिका-15- कण्डिका-15- कण्डिका-15- कण्डिका-15- यदि किसी भी समय यह प्रमाणित हो जाए कि किसी समाचार पत्र द्वारा शासकीय विज्ञापन दिये जाने के लिये आवेदन करते समय दी गई सूचना मिथ्या थी, अथवा ऐसे आवेदन के पश्चात् इसमें लगातार सच्चाई नहीं रहती है, या किसी समाचार-पत्र ने नियमों में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी शर्तो का उल्लंघन किया है, तो सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त/संचालक) अनुमोदित समाचार-पत्रों की सूची से ऐसे समाचार-पत्रों के नाम को समिति की अनुशंसा के पश्चात् ऐसी कालावधि के लिये जिसे वह उचित समझे हटा सकेगा. यह अवधि अधिकतम एक वर्ष की होगी. पुनरावृत्ति होने पर समिति की अनुशंसा पर यह अवधि पुनः बढ़ाई जा सकेगी. प्रकाशक द्वारा सूची में पुनः शामिल किए जाने के संबंध में आवेदन करने पर गुणावगुण के आधार पर समिति की अनुशंसा पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा.
विज्ञापन की दरेंविज्ञापन की दरेंविज्ञापन की दरेंविज्ञापन की दरेंविज्ञापन की दरें
कण्डिका -16- कण्डिका -16- कण्डिका -16- कण्डिका -16- कण्डिका -16- राज्य शासन द्वारा सभी समाचार -पत्रों/पत्रिकाओं को भारत सरकार के संस्थान डी.ए.व्ही.पी. द्वारा स्वीकृत विज्ञापन दरों पर विज्ञापन की स्वीकृति दी जाएगी। जिन समाचार-पत्रों का डी.ए.व्ही.पी. दर नहीं होगा, उनके लिए विज्ञापन की तदर्थ राज्य दरतदर्थ राज्य दरतदर्थ राज्य दरतदर्थ राज्य दरतदर्थ राज्य दर निर्धारित की जाएगी. विज्ञापन की राज्य दरराज्य दरराज्य दरराज्य दरराज्य दर 08 पृष्ठ या उससे अधिक के दैनिक समाचार पत्रों, तथा 08 पृष्ठ से अधिक के साप्ताहिक समाचार पत्रों के लिए निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी :-
प्रसार संख्या 5001 से 10000 - 20 रूपए प्रति कॉलम से.मी. (5.00 रूपए प्रति वर्ग से.मी.)
प्रसार संख्या 10001 से 15000 -30 रूपए प्रति कॉलम से.मी. (7.50/- सात रूपए पचास पैसे प्रति वर्ग से.मी.) प्रसार संख्या 15001 से 20000 - 50 रूपए प्रति कॉलम से.मी.(12.50/- बारह रूपए पचास पैसे प्रति वर्ग से.मी.) प्रसार संख्या 20001 से 25000 - 60 रूपए प्रति कॉलम से.मी.(15.00/- पन्द्रह रूपए प्रति वर्ग से.मी.) प्रसार संख्या 25001 से 30000 - 70 रूपए प्रति कॉलम से.मी.(17.50/- सत्रह रूपए पचास पैसे प्रति वर्ग से.मी.) प्रसार संख्या 30001 से 50000 - 80 रूपए प्रति कॉलम से.मी.(20.00/- बीस रूपए प्रति वर्ग से.मी.) प्रसार संख्या 50001 से 75000 - 90 रूपए प्रति कॉलम से.मी.(22.50 /-बाईस रूपए पचास पैसे प्रति वर्ग से.मी.) प्रसार संख्या 75001 से अधिक - 100 रूपए प्रति कॉलम से.मी. (25.00/- पच्चीस रूपए प्रति वर्ग से.मी.) प्रदेश से प्रकाशित अनुमोदित सूची में शामिल अथवा राज्य के बाहर के किसी भी समाचार पत्र/ पत्रिकाओं को छत्तीसगढ़ शासन की राज्य दर और भारत सरकार की डी.ए.व्ही.पी. दर पर विज्ञापन जारी किया निगम/मंड़लों/ सार्वजनिक उपक्रमाें के विज्ञापन डी.ए. निगम/मंड़लों/ सार्वजनिक उपक्रमाें के विज्ञापन डी.ए. जाएगा. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा भी राज्य शासन के निगम/मंड़लों/ सार्वजनिक उपक्रमाें के विज्ञापन डी.ए. निगम/मंड़लों/ सार्वजनिक उपक्रमाें के विज्ञापन डी.ए. निगम/मंड़लों/ सार्वजनिक उपक्रमाें के विज्ञापन डी.ए. व्ही.पी./ अनुबंध दर पर ही जारी किए जायेगे. व्ही.पी./ अनुबंध दर पर ही जारी किए जायेगे. व्ही.पी./ अनुबंध दर पर ही जारी किए जायेगे. व्ही.पी./ अनुबंध दर पर ही जारी किए जायेगे. व्ही.पी./ अनुबंध दर पर ही जारी किए जायेगे.
''''''''''किन्हीं भी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालनालय को अपने अधिकार सीमा में और शासन को किसी समाचार-पत्र, पत्रिका, नियतकालिक या अन्य किसी प्रकाशन को, जो चाहे राज्य के भीतर या राज्य के बाहर प्रकाशित होते हों, उन दरों पर जो उचित समझी जाये, कोई वर्गीकृत या सजावटी विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां होंगी.''
कण्डिका-17-कण्डिका-17-कण्डिका-17-कण्डिका-17-कण्डिका-17- सरकारी विज्ञापनों का प्रयोजन पत्र-पत्रिकाआें को सहायता देना नहीं है फिर भी प्रसार संख्या, निरंतर प्रकाशन की अवधि, कवरेज क्षेत्र और लक्ष्य समूह की दृष्टिगत विभिन्न श्रेणी के प्रकाशनों में संतुलन के उद्देश्य से प्रदर्शन विज्ञापनों के लिये समान्यतया निम्न मानदंडो का पालन किया जायेगा :-
श्रेणी सीमा राशि प्रसार संख्या
लघु 15 प्रतिशत से कम नहीं 25,000 मझोले 35 प्रतिशत से कम नहीं 25001 से 75,000 तक बड़े 50 प्रतिशत से अधिक नहीं 75,000 से अधिक
इन मानदंडों से विचलन के मामले में संचालनालय/शासन को पूर्ण शक्तियां होगी.
र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि् 543समाचार-पत्र-पत्रिकाओं को प्रवेशांक के लिये प्रदर्शन विज्ञापन नहीं दिया जायेगा। समाचार-पत्र, पत्रिकाओं को स्थापना दिवस पर तभी विज्ञापन दिया जायेगा जब उनके द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम/आयोजन किया जाए । समाचार-पत्र, पत्रिकाओं, न्यूज वेबसाइट्स/वेबपोर्टल के कैलेण्डर/कॉफी टेबल बुक/परिशिष्ट के लिये किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन विज्ञापन नहीं दिया जायेगा.
समाचार -पत्रों की श्रेणियांसमाचार -पत्रों की श्रेणियांसमाचार -पत्रों की श्रेणियांसमाचार -पत्रों की श्रेणियांसमाचार -पत्रों की श्रेणियां
कंड़िका -18-कंड़िका -18-कंड़िका -18-कंड़िका -18-कंड़िका -18- विज्ञापन देने के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मानकों के अनुसार प्रदेश और प्रदेश के बाहर के पत्रों को राष्ट्रीय, राज्य, संभाग और जिला स्तरीय और बड़े, मझोले और लघु समाचार-पत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकेगा.
01. लघु समाचार पत्र - प्रति प्रकाशन दिवस जिनकी अधिकतम दैनिक प्रसार संख्या 25 हजार तक हो. 02. मझोले समाचार पत्र - प्रति प्रकाशन दिवस जिनकी दैनिक प्रसार संख्या 25001 से लेकर 75 हजार तक हो.
03. बड़े समाचार पत्र - प्रति प्रकाशन दिवस जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार से अधिक हो.
वार्षिक पुनरीक्षणवार्षिक पुनरीक्षणवार्षिक पुनरीक्षणवार्षिक पुनरीक्षणवार्षिक पुनरीक्षण
कण्डिका -19- कण्डिका -19- कण्डिका -19- कण्डिका -19- कण्डिका -19- राज्य शासन के विज्ञापन के लिये अनुमोदित सूची का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण किया जाएगा. पुनरीक्षित सूची प्रतिवर्ष एक अप्रैल से लागू होगी. पुनरीक्षण के लिए निर्धारित प्रपत्र में जानकारी देनी होगी. सामान्यतः समाचार पत्रों से प्रपत्र में 31 मार्च की स्थिति में प्रति वर्ष 10 मई तक जानकारी प्राप्त किया जाकर सूची का पुनरीक्षण होगा. आवश्यकता पड़ने पर संबंधित समाचार-पत्रों से डी.ए.व्ही.पी. को भेजे जाने वाली जानकारी भी प्रस्तुत करने कहा जानकारी प्राप्त नहीं होने पर विज्ञापन नहीं देने पर विचार किया जा सकता है. जानकारी प्राप्त नहीं होने पर विज्ञापन नहीं देने पर विचार किया जा सकता है. जानकारी प्राप्त नहीं होने पर विज्ञापन नहीं देने पर विचार किया जा सकता है. जाएगा. जानकारी प्राप्त नहीं होने पर विज्ञापन नहीं देने पर विचार किया जा सकता है. जानकारी प्राप्त नहीं होने पर विज्ञापन नहीं देने पर विचार किया जा सकता है.
कंड़िका-20 कंड़िका-20 कंड़िका-20 कंड़िका-20 कंड़िका-20 जनसंपर्क संचालनालय द्वारा विज्ञापन सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के समय सूची में शामिल कम से कम पांच प्रतिशत समाचार-पत्रों द्वारा दी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन किया जा सकता है. यह परीक्षण इस संबंध में गठित होने वाले विशेष प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा.
कंड़िका-21 कंड़िका-21 कंड़िका-21 कंड़िका-21 कंड़िका-21 जो दैनिक समाचार-पत्र समाचार एजेंसी या पंजीकृत/मान्यता प्राप्त संस्था करने की आधुनिक संचार प्रणाली की सेवा नहीं लेते हैं, उन दैनिक पत्रों को विज्ञापन सूची में पृथक श्रेणी में रखा जाएगा. सूची में शामिल शेष समाचार-पत्रों को पृष्ठ संख्या और आकार के अनुसार श्रेणियों में रखा जाएगा. सूची में आने के बाद ऐसी सेवा न लेने पर वे स्वतः सूची से बाहर हो जायेंगे. वार्षिक पुनरीक्षण के समय इसका नियमितता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. इस संदर्भ में वही समाचार-एजेंसी मान्य होगी जिसके न्यूनतम बीसबीसबीसबीसबीस सशुल्क ग्राहक हों. इनमें से कम से कम आधे ग्राहक प्रदेश के होने चाहिये.
कण्डिका-22- कण्डिका-22- कण्डिका-22- कण्डिका-22- कण्डिका-22- यदि संचालनालय द्वारा किसी विज्ञापन विशेष को समाचार पत्र के किसी स्थान या पृष्ठ विशेष पर प्रकाशित करने के लिये कहा जाए तो समाचार -पत्र की उस समय प्रचलित दर संरचना के अनुसार डी.ए.व्ही.पी.डी.ए.व्ही.पी.डी.ए.व्ही.पी.डी.ए.व्ही.पी.डी.ए.व्ही.पी. नियमानुसार विज्ञापन दर देय होगा. नियमानुसार विज्ञापन दर देय होगा. नियमानुसार विज्ञापन दर देय होगा. नियमानुसार विज्ञापन दर देय होगा. नियमानुसार विज्ञापन दर देय होगा.
राज्य के बाहर के जिन केन्द्रों पर डी.ए.व्ही.पी. दर से विज्ञापन प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र नहीं होगें अथवा किसी पत्र विशेष में विज्ञापन का प्रकाशन आवश्यक होगा, और जिन महत्वपूर्ण पत्रों में राज्य को कवरेज प्राप्त होता है, उनमें उन पत्रों की दर पर भी विज्ञापन प्रकाशित कराए जा सकंेंगे. यहां उन पत्रों की दर से आशय व्यावसायिक/वाणिज्यिक दर अथवा रेट कार्ड से है.
विज्ञापन के आकार का प्राक्कलनविज्ञापन के आकार का प्राक्कलनविज्ञापन के आकार का प्राक्कलनविज्ञापन के आकार का प्राक्कलनविज्ञापन के आकार का प्राक्कलन
कंडिका-23 कंडिका-23 कंडिका-23 कंडिका-23 कंडिका-23 01. आफसेट प्रिंटिग प्रेस पर मुद्रित समाचार-पत्रों के लिये विज्ञापनों का आकार दस पांइट के अक्षर को आधार मानकर प्राक्कलित किया जायेगा।{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न् ूर्अि् ख् र्झ्ी्र अ 544 साप्ताहिक समाचार-पत्रों को विज्ञापनसाप्ताहिक समाचार-पत्रों को विज्ञापनसाप्ताहिक समाचार-पत्रों को विज्ञापनसाप्ताहिक समाचार-पत्रों को विज्ञापनसाप्ताहिक समाचार-पत्रों को विज्ञापन
कंड़िका-24-कंड़िका-24-कंड़िका-24-कंड़िका-24-कंड़िका-24- विज्ञापन अनुमोदित सूची के राज्य के साप्ताहिक पत्रों को ही दिये जायेंगे, पर सूची से बाहर के एवं राज्य के बाहर के पत्र-पत्रिकाओं को आवश्यकता तथा उपयोगिता और बजट उपलब्धता के अनुसार डीएव्हीपी/ छत्तीसगढ़ शासन की राज्य दर पर प्रदर्शन विज्ञापन दिया जा सकेगा.
राज्य से प्रकाशित अनुमोदित सूची के ऐसे साप्ताहिक समाचार पत्रों को, जो गैर व्यावसायिक तथा लाभ अर्जित नहीं करने वाले हों, माह के अंतिम (चौथे) अंक के लिए एक पृष्ठ का विज्ञापन दिया जा सकेगा, जो न्यूनतम दस हजार रूपए मूल्य का होगा. ऐसे साप्ताहिक समाचार पत्रों का न्यूनतम आकार पांच कॉलम, 37 से.मी. होगा तथा न्यूनतम आठ पृष्ठ में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा.
कण्डिका-25-कण्डिका-25-कण्डिका-25-कण्डिका-25-कण्डिका-25-
01- छत्तीसगढ़ राज्य के विज्ञान, कृषि, कला, साहित्यिक, सामाजिक चेतना एवं जागरूकता, सांस्कृतिक, पर्यावरण, राज्य शासन की योजनाओं पर पूर्णतः आधारित विशेष प्रकाशन और महिलाओं,-बच्चो से संबंधित प्रकाशनों पर बजट उपलब्धता के अनुसार डीएव्हीपी/छत्तीसगढ़ शासन की राज्य दर पर प्रदर्शन विज्ञापन दिया जा सकेगा. इन पत्रिकाओं को एक माह में अधिकतम पचास हजार रूपए और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2.00 लाख2.00 लाख2.00 लाख2.00 लाख2.00 लाख (दो लाख रूपए) तक प्रदर्शन विज्ञापन स्वीकृत किया जा सकेगा.
02- समय-समय पर आवश्यकतानुसार स्मारिकाओंस्मारिकाओंस्मारिकाओंस्मारिकाओंस्मारिकाओं के लिये प्रदर्शन विज्ञापन जारी किये जाते है. इन विज्ञापनों के लिए स्मारिकाओं की न्यूनतम पृष्ठ संख्या ए-4 साइज के 32 पश्ष्ठ आकार की होगी. इन स्मारिकाओं में संबंधित सामयिक सामग्री तथा विज्ञापन का आदर्श अनुपात होना चाहिए.
स्मारिकाओं को राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय तथा स्थानीय स्तर के अनुसार एक माह में अधिकतम पचास हजार रूपए और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2.00 लाख2.00 लाख2.00 लाख2.00 लाख2.00 लाख (दो लाख रूपए) तक प्रदर्शन विज्ञापन स्वीकृत किया जा सकेगा.
03- नियतकालिक पत्र-पत्रिकाओं को प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के प्रावधानों के तहत प्रकाशन होने पर विज्ञापन दिये जाते है। उपरोक्त के अलावा स्तर और महत्व को देखते हुए संचालनालय अनियतकालिक सामुदायिक अखबारों, पत्रिकाओं (कम्युनिटी न्यूजपेपर्स) ग्रामीण नेबरहुड पेपर्स, विशेष लक्ष्य समूह के लिये ब्रोशर्स और अनियतकालिकों के लिये विज्ञापन दे सकेगा. एक माह में पचास हजार रूपए और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.00 लाख ( एक लाख रूपए) तक प्रदर्शन विज्ञापन स्वीकृत किया जा सकता है.
कंडिका-26 कंडिका-26 कंडिका-26 कंडिका-26 कंडिका-26 पत्र-पत्रिकाओं के मामले में उचित मापदण्डों के अनुसार प्रकाशन की पुष्टि की जाना चाहिए. उचित मानदंडो के अंतर्गत अन्य बातों के अलावा ये भी शामिल है :-
क - अन्य पत्र-पत्रिकाओं से समाचार सामग्री अथवा लेखों की पुनरावृत्ति न हो. इसी प्रकार पत्र पत्रिका के अपने ही अन्य अंकों से समाचार सामग्री और लेख इत्यादि न लिए गए हों. मुद्रित सामग्री तथा फोटोग्राफ सुपाठ्य, स्वच्छ व स्पष्ट होें.
ख - पत्र-पत्रिकाओं में ऐसी टीका-टिप्पणी और सामग्री न हो, जो सार्वजनिक शालीनता और नैतिक मानदंडो के प्रतिकूल हो. भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा निर्धारित आचार संहिता का उल्लघंन करने वाली सामग्री का प्रकाशन न होता हो.
प्रकाशक द्वारा यदि उपरोक्त संबंध में गलत जानकारी दी जाती है या सही तथ्य छुपाया जाता है तो समिति की अनुशंसा पर प्रकाशक के प्रकाशन/प्रसारण पर विज्ञापन प्रतिबंधित किया जा सकेगा.
र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि् 545प्रसार संख्या का सत्यापनप्रसार संख्या का सत्यापनप्रसार संख्या का सत्यापनप्रसार संख्या का सत्यापनप्रसार संख्या का सत्यापन
कंडिका-27- कंडिका-27- कंडिका-27- कंडिका-27- कंडिका-27- जनसंपर्क संचालनालय को अनुमोदित सूची के समाचार -पत्रों या विज्ञापन के लिये आवेदन करने वाले पत्र-पत्रिकाओं की प्रसार-संख्या की जांच का अधिकार होगा. इसके लिये संचालनालय में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया जायेगा. इसके अलावा इसके लिये जिला स्तरीय समितियों का गठन निम्नानुसार किया जावेगा :- 01. कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रथम श्रेणी के दो अधिकारी जिनमें से एक वाणिज्यिक कर विभाग का होगा. 02. जिला जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी अधिकारी, पदेन सदस्य सहित होंंगे. 03. श्रम पदाधिकारी. 04. संभागीय अभियंता विद्युत कंपनी.
मुद्रणालय और मुद्रण क्षमता, कागज, स्याही और प्रकाशन में लगने वाली अन्य सामग्री के खरीदी के देयक, बिजली के बिल तथा अन्य संबद्व कारकों के आधार पर प्रसार संख्या का सत्यापन समिति करेेगी. यह सत्यापन आवश्यकता और शिकायत के आधार पर कराया जा सकेगा. इस समिति के निष्कर्षो से असहमत होने पर संबंधित पत्र राज्य स्तरीय अपील समिति में अपना पक्ष रख सकेंगे. समिति सामान्यतया ए.बी.सी.(ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन) द्वारा मान्य समाचार पत्रों के प्रसार संख्या की जांच नहीं करेगी, जब तक कि ऐसे प्रकरणों में जांच कराने का कोई तात्कालिक कारण शिकायत न हो. अपील समिति निम्नानुसार होगी :- 01. जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अध्यक्ष 02. आयुक्त/संचालक सदस्य 03. संचालनालय की विज्ञापन शाखा के प्रभारी अधिकारी संयोजक
(cid:153) राज्य से प्रकाशित ऐसे किसी भी समाचार पत्र अथवा पत्रिका आदि की प्रसार संख्या की जांच का अधिकार जनसंपर्क संचालनालय को होगा, जिन्हें शासकीय विज्ञापन दिया जाता है. जनसंपर्क संचालनालय में गठित राज्य स्तरीय समिति और जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किसी भी समय किसी भी समाचार पत्र अथवा पत्रिका की प्रसार संख्या की नियमानुसार जांच की जा सकेगी.
(cid:153) वार्षिक विवरणः- वार्षिक विवरणः- वार्षिक विवरणः- वार्षिक विवरणः- वार्षिक विवरणः- प्रसार संख्या संबंधी प्रमाण पत्र के साथ ही उनके एजेंटों, (अभिकत्र्ताओं) तथा संवाददाताओं की सूची उनके नाम व पते, आधार कार्ड नंबर, पेन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, एजेंटाें को प्रेशित किए जाने वाले अखबार के प्रतियों की संख्या, डाक पंजीयन, वार्षिक आयकर रिटर्न, आयकर विवरणिका, जी.एस.टी. भुगतान आदि के अभिलेख भी समाचार पत्र-पत्रिकाओं द्वारा प्रतिवर्ष समान्यतः 10 मई10 मई10 मई10 मई10 मई से पहले प्रस्तुत किये जाएंगे.
विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु प्रावधानविज्ञापनों के प्रकाशन हेतु प्रावधानविज्ञापनों के प्रकाशन हेतु प्रावधानविज्ञापनों के प्रकाशन हेतु प्रावधानविज्ञापनों के प्रकाशन हेतु प्रावधान
कण्डिका-28-कण्डिका-28-कण्डिका-28-कण्डिका-28-कण्डिका-28-
1- जनसंपर्क संचालनालय की पूर्व लिखित स्वीकृति/जारी किये गये आर.ओ. के बिना कोई भी समाचार पत्र/पत्रिका/न्यूज वेबसाइट्स/वेबपोर्टल कोई भी शासकीय प्रदर्शन विज्ञापन अथवा वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा. यदि किसी समाचार पत्र द्वारा बिना आर.ओ. अथवा पूर्व लिखित स्वीकृति के कोई प्रदर्शन/वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है और बाद में औपचारिक स्वीकृति या आर.ओ. जारी करने के लिए आवेदन किया जाता है, तो उसे अमान्य किया जायेगा. जारी आर.ओ. के अनुसार ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा.
2- यदि कोई भी समाचार पत्र वर्गीकृत विज्ञापन के प्रकाशन की अंतिम तारीख के बाद उसे प्रकाशित करता है, तो उससे संबंधित देयक का भुगतान नहीं किया जाएगा.
3- वर्गीकृत विज्ञापन डी.ए.वी.पी. दर अथवा जनसंपर्क संचालनालय द्वारा स्वीकृत तदर्थ राज्य दर पर ही जारी किए जायेंगे.
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न् ूर्अि् ख् र्झ्ी्र अ 5464- विभिन्न शासकीय विभागों से प्राप्त निविदाएं, भर्तियों, संषोधनों आदि से संबंधित वर्गीकृत विज्ञापनों की प्रकृति, स्वरूप लागत और आवश्यकता के आधार उनके प्रकाशन हेतु लघु, मध्यम एवं वृहद् समाचार पत्रों का चयन किया जाएगा. इस संबंध में विभिन्न शासकीय विभागोंं में वर्गीकृत विज्ञापन जारी करने हेतु प्रचलित नियमों/भण्डार क्रय नियमों का भी अनुपालन किया जाएगा.
5- वर्गीकृत विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए समाचार पत्रों का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि कम से कम एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र, एक संभाग स्तरीय दैनिक समाचार पत्र तथा एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु उसे जारी किया जा सके.
दैनिक समाचार पत्र में प्रथम पृष्ठ का निर्धारण दैनिक समाचार पत्र में प्रथम पृष्ठ का निर्धारण दैनिक समाचार पत्र में प्रथम पृष्ठ का निर्धारण दैनिक समाचार पत्र में प्रथम पृष्ठ का निर्धारण दैनिक समाचार पत्र में प्रथम पृष्ठ का निर्धारण
कण्डिका-29- कण्डिका-29- कण्डिका-29- कण्डिका-29- कण्डिका-29- दैनिक समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ में दिए जाने वाले शासकीय विज्ञापन के संबंध में मूल प्रथम पृष्ठ उसे माना जाएगा जिसमें समाचार पत्र के मुख्य शीर्षक के ठीक नीचे प्रकाशन स्थल, दिनांक, अंक, वर्ष, मूल्य और पृष्ठ संख्या का उल्लेख सुस्पष्ट अक्षरों में होगा.
मूल प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ में दिए जाने वाले प्रदर्शन विज्ञापन की दर का निर्धारण मूल प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ में दिए जाने वाले प्रदर्शन विज्ञापन की दर का निर्धारण मूल प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ में दिए जाने वाले प्रदर्शन विज्ञापन की दर का निर्धारण मूल प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ में दिए जाने वाले प्रदर्शन विज्ञापन की दर का निर्धारण मूल प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ में दिए जाने वाले प्रदर्शन विज्ञापन की दर का निर्धारण कण्डिका-30- कण्डिका-30- कण्डिका-30- कण्डिका-30- कण्डिका-30- भारत सरकार के डी.ए.वी.पी. की प्रिंट मीडिया संबंधी विज्ञापन नीति 2016 की कण्डिका-16 में शामिल प्रावधानों अनुसार, जिनमें प्रथम पृष्ठ पर रंगीन/श्वेत श्याम विज्ञापन प्रकाशन के लिए डी.ए.वी.पी. दर के साथ 50 (पचास) प्रतिशत, तृतीय पृष्ठ के साथ प्रकाशन के लिए डी.ए.वी.पी. दर के साथ 20 प्रतिशत, पांचवे पृष्ठ के लिए 10 प्रतिशत, अंतिम पृष्ठ (Back page) के लिए 30 प्रतिशत प्रीमियम दर निर्धारित की जाती है. यह प्रीमियम दर उन समाचार पत्रों के लिए लागू होगी जिनकी प्रसार- संख्या एबीसी/आरएनआई द्वारा प्रमाणित है. शेष पृष्ठों में विज्ञापन डी.ए.वी.पी. दरों के अनुसार देय होगा. "स्काई-बस" पर विज्ञापन भी इसी दर के अनुसार देय होगा. प्रथम जैकट पेज के लिए डीएव्हीपी दर के साथ 100 प्रतिशत प्रीमियम दर देय होगा.
भारत सरकार की पिं्रट मीडिया विज्ञापन नीति 2016 की खंड-24 के अनुसार समाचार पत्र को रिलीज आर्डर के अनुसार विज्ञापनों के प्रकाशन की दर्शाई गई तिथि का कड़ाई से पालन करना होगा. जनसंपर्क/सहयोगी संस्था संवाद कभी-कभार प्रकाशकों सेे विशिष्टि पृष्ठ पर प्रदर्शन/सजावटी विज्ञापनों को छपवाने का अधिकार सुरक्षित रखता हेै. किसी समाचार पत्र के पूरक पृष्ठ पर प्रकाशित विज्ञापन पर भुगतान के लिए विचार नहीं किया जाएगा. रिलीज आर्डर में दिए गए दिनांक तथा पृष्ठ के अन्यथा किसी अन्य दिनांक तथा पृष्ठ पर प्रकाशित विज्ञापनों को भुगतान के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा.
न्यूज वेबसाइट्स/न्यूज वेबपोर्टल पर विज्ञापन न्यूज वेबसाइट्स/न्यूज वेबपोर्टल पर विज्ञापन न्यूज वेबसाइट्स/न्यूज वेबपोर्टल पर विज्ञापन न्यूज वेबसाइट्स/न्यूज वेबपोर्टल पर विज्ञापन न्यूज वेबसाइट्स/न्यूज वेबपोर्टल पर विज्ञापन
कंड़िका-31 कंड़िका-31 कंड़िका-31 कंड़िका-31 कंड़िका-31 डिजिटल माध्यम की उपयोगिता एवं आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में राज्य के भीतर/राज्य के बाहर से संचालित राज्य के भीतर/राज्य के बाहर से संचालित राज्य के भीतर/राज्य के बाहर से संचालित राज्य के भीतर/राज्य के बाहर से संचालित राज्य के भीतर/राज्य के बाहर से संचालित न्यूज वेबसाइट/वेबपोर्टल के लिए प्रदर्शन विज्ञापन आवश्यता/उपयोगिता/अवसर और बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किये जाएंगे. इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी न्यूज वेबसाइट को शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा. विज्ञापन देते समय निम्न मापदंडो को अपनाया जायेगा :- 01- प्रत्येक वेबसाइट/पोर्टल को अपने होम पेज पर वेबसाइट/पोर्टल के प्रकाशक, संचालक, संपादक का नाम मोबाईल नंबर, ई मेल, संपादकीय कार्यालय का पता प्रदर्शित होना चाहिए. उन्हें प्रतिदिन अपनी वेबसाइट्स/पोर्टल को अपडेट भी करना होगा.
02. राज्य के समाचारों को प्राथमिकता से अपलोड करने वाले वेबसाइट/वेबपोटल को विज्ञापन देने में प्राथमिकता दी जायेगी. साथ ही स्थानीय वेबसाइट को विज्ञापन की दृष्टि से प्राथमिकता दी जायेगी. 03- वेबसाइट्स को केवल प्रदर्शन विज्ञापन दिया जायेगा. वीडियो और वर्गीकृत विज्ञापन नहीं दिया जायेंगे.
र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि् 54704- न्यूज वेबसाइट कम से कम एक वर्ष से ऑन लाइन हो. इस अवधि के दौरान वेबसाइट का नाम और इंटरनेट का पता (URL) नहीं बदला गया हो.
05- वेबसाइट मासिक दृश्य संख्या (यूनिक यूजर) 10000 से कम नहीं होना चाहिये. Users से अभिप्राय होगा google analytics की रिपोर्ट में वर्णित एक माह की कुल यूजर संख्या.
06- Users के संबंध में वेबसाइट संचालको द्वारा google analytics की रिपोर्ट निर्धारित आवेदन/पं्रस्ताव पत्र के साथ अनिवार्य रूप से जनसंपर्क संचालनालय को प्रस्तुत किया जाना होगा.
07- जनसंपर्क संचालनालय के पास अन्य विश्वसनीय वेब ट्राफिक एनालिसिस टूल्स द्वारा यथासंभव इस मासिक दृश्य संख्या Users संबंधी रिपोर्ट की पुष्टि का अधिकार होगा.
08- विज्ञापन हेतु राशि की गणना वेबसाइट को visit करने वाले Monthly Users के आधार पर निम्नानुसार 0505050505 (पांच) श्रेणियों में वर्गीकृत कर की जाएगी :-
| श्रेणी (राज्य के भीतर) | 1 माह की यूनिक यूजर संख्या | अधिकतम राशि |
| A | 10000-25000 | 10000 |
| B | 25001-75000 | 20000 |
| C | 75001-150000 | 30000 |
| D | 150001-300000 | 40000 |
| E | 300001 से अधिकतम | 50000 |
| श्रेणी (राज्य के बाहर) | 1 माह की यूनिक यूजर संख्या | अधिकतम राशि |
| A | 25000-50000 | 10000 |
| B | 50001-100000 | 20000 |
| C | 100001-300000 | 30000 |
| D | 300001-500000 | 40000 |
| E | 500001 से अधिकतम | 50000 |
09.- सभी नियम की पूर्ति करने वाली न्यूज वेबसाईट्स को अवसर/उपयोगिता/आवश्यकता और बजट उपलब्धता के दृष्टिगत रूपये 50,000/-' (रूपये पचास हजार) तक की सीमा में विज्ञापन स्वीकृति का अधिकार सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त/संचालक) जनसंपर्क को होगा. ''इससे अधिक राशि के किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रस्ताव/पैकेज को उन दरों पर जो उचित समझी जाये, विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां राज्य शासन को होगी. ''
10- न्यूज वेबसाइट्स की स्मारिकाओं, का्ॅफी टेबल बुक, स्थापना दिवस निजी आयोजनों, विशेषांक को प्रदर्शन विज्ञापन नहीं दिया जावेगा.
11- समाचार पत्र/पत्रिकाओं/टी.वी. चैनलों की वेबसाइट्स/वेव पोर्टल को शासन की उपयोगिता/आवश्यकता और बजट उपलब्धता के दृष्टिगत रूपये 50,000/-' (रूपये पचास हजार) तक की सीमा में विज्ञापन स्वीकृति का अधिकार सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त/संचालक) जनसंपर्क को होगा. इससे अधिक राशि के किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रस्ताव/पैकेज को उन दरों पर जो उचित समझी जाये, विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां राज्य शासन को होगी. ''{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न् ूर्अि् ख् र्झ्ी्र अ 548 12.- राज्य शासन/आयुक्त/संचालक/जनसंपर्क को वेबसाइट्स के स्तर, वेबसाइट्स की सामग्री, औचित्य और लक्ष्य समूह की आवश्यकता को देखते हुए किसी वेबसाइट्स की विज्ञापन संबंधी पात्रता की स्वीकृतिस्वीकृतिस्वीकृतिस्वीकृतिस्वीकृति एवं अस्वीकृतिएवं अस्वीकृतिएवं अस्वीकृतिएवं अस्वीकृतिएवं अस्वीकृति के संबंध में पूर्ण अधिकार होगा. न्यूज वेबसाइट/न्यूज वेबपोर्टल पर किसी तरह की अमर्यादित, अवांछित सामाग्री का प्रकाशन/प्रसारण/लिंक प्रदर्शित होने पर प्रदर्शन विज्ञापन देय नहीं होगा अथवा निरस्त कर दिया जायेगा.
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापनइलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापनइलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापनइलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापनइलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन
कण्डिका-32- कण्डिका-32- कण्डिका-32- कण्डिका-32- कण्डिका-32- जनसंपर्क संचालनालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे- टी.वी, चैनल्स और सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित एलसीडी/एलईडी डिस्प्ले बोर्ड, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में स्थापित एलसीडी/एलईडी डिस्प्ले आदि पर आवश्यकता और बजट उपलब्धता को दृष्टिगत रखकर प्रदर्शन विज्ञापन दिये जा सकेंगे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रदर्शन विज्ञापन जारी करते समय निम्न मापदंडोंं को अपनाया जायेगा :- 01- टी.वी. समाचार चैनल का पंजीयन प्रमाण पत्र.
02- टी.वी. चैनल को अधिमान्य संस्था द्वारा दिया गया टी.आर.पी. प्रमाण-पत्र.
03- राज्य के मामले में प्रदेश के जिलों में चैनल के प्रसार वाले जिलों की संख्या और कवरेज क्षेत्र. 04- चैनल के राज्य में कार्यरत ब्यूरो कार्यालयों/संवाददाताओं की संख्या, प्रसारण संसाधनों का ब्यौरा. 05- टी.वी. चैनल का मान्य डी.ए.वी.पी. दर.
06- स्थानीय केबल के मामले में प्रसार क्षेत्र और ग्राहक परिवारों की संख्या का प्रमाण-पत्र. इसमें पे-चैनल को चुकाये जाने वाले शुल्क का प्रमाण-पत्र भी शामिल है.
07- प्रादेशिक टी.वी. न्यूज चैनल के अलावा अवसर और बजट की उपलब्धता के दृष्टिगत राज्य से बाहर के टी.वी. चैनल्स को भी प्रदर्शन विज्ञापन दिए जा सकेंगे.
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रदर्षन विज्ञापन डी.ए.वी.पी. दर पर दिये जायेंगे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रदर्षन विज्ञापन डी.ए.वी.पी. दर पर दिये जायेंगे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रदर्षन विज्ञापन डी.ए.वी.पी. दर पर दिये जायेंगे. प्रदेश भर में बहु-प्रसारित 08- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रदर्षन विज्ञापन डी.ए.वी.पी. दर पर दिये जायेंगे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रदर्षन विज्ञापन डी.ए.वी.पी. दर पर दिये जायेंगे. ऐसे न्यूज चैनल्स, जिनका डी.ए.वी.पी. दर नहीं होगा, उन्हें समकक्ष न्यूज चैनलों के डी.ए.वी.पी. दर से आधी दर पर प्रदर्शन विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे.
किन्हीं भी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालनालय को अपने अधिकार किन्हीं भी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालनालय को अपने अधिकार किन्हीं भी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालनालय को अपने अधिकार ''किन्हीं भी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालनालय को अपने अधिकार किन्हीं भी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालनालय को अपने अधिकार सीमा में और शासन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चाहे राज्य के भीतर या राज्य के बाहर प्रसारित होते सीमा में और शासन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चाहे राज्य के भीतर या राज्य के बाहर प्रसारित होते सीमा में और शासन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चाहे राज्य के भीतर या राज्य के बाहर प्रसारित होते सीमा में और शासन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चाहे राज्य के भीतर या राज्य के बाहर प्रसारित होते सीमा में और शासन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चाहे राज्य के भीतर या राज्य के बाहर प्रसारित होते हों, उन दरों पर जो उचित समझी जाये, विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां होंगी. हों, उन दरों पर जो उचित समझी जाये, विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां होंगी. हों, उन दरों पर जो उचित समझी जाये, विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां होंगी. हों, उन दरों पर जो उचित समझी जाये, विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां होंगी. हों, उन दरों पर जो उचित समझी जाये, विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां होंगी.
09- राज्य शासन के जनहित से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण (Live Telecast) कराया जा सकेगा. आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर योजनाओं और निर्णयों आदि पर केन्द्रित न्यूज कैप्सूल/विशेष कार्यक्रम/योजनाओंं के हितग्राहियों की सफलता की कहानियों पर आधारित कार्यक्रम का प्रसारण किया जा सकेगा.
10- न्यूज चैनल्स में विज्ञापन आदि के प्रसारण की आवृत्ति निर्धारण जनसंपर्क संचालनालय द्वारा किया जाएगा. 11- अशासकीय/निजी, व्यावसायिक रेडियो/एफएम रेडिया के लिए भी विज्ञापन न्यूज चैनल्स के समान मापदंडों के अनुसार दिये जा सकेंंगे. सामुदायिक रेडियो के मामले में शासन इन नियमों को शिथिल कर सकेगा.
र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि् 54912- शासकीय प्रचार-माध्यमों, यथा-दूरदर्शन एवं आकाशवाणी को उनके द्वारा निर्धारित दरों पर विज्ञापन दिया जा सकेगा.
कण्डिका-33कण्डिका-33कण्डिका-33कण्डिका-33कण्डिका-33- समाचार पत्र-पत्रिकाआें की तरह इलेक्ट्रानिक मीडिया (टी.वी. समाचार चैनल्स और रेडियो) को भी अनुमोदित सूची में शामिल करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी :- 1- सभी टेलीविजन समाचार चैनलों/एफ.एम. रेडियो चैनलों को भी प्रिंट मीडिया की तरह अनुमोदित सूची में शामिल किया जाएगा. इसके लिए उन्हें भी जनसंपर्क विभाग की निर्धारित प्रश्नावली में आवश्यक जानकारी/दस्तावेज सहित आवेदन करना होगा. इलेक्ट्रानिक मीडिया टी.वी, चैनल्स, स्थानीय केवल टी. वी. और रेडियो हेतु यह प्रश्नावली अलग से तैयार की जाएगी.
2- उपरोक्तानुसार अनुमोदित सूची में शामिल किए जाने के लिए प्रश्नावली में आवेदन पत्रों पर विचारार्थ जनसंपर्क संचालनालय में अधिकारियों की एक (पांच सदस्यीय) समिति का गठन सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त/संचालक) जनसंपर्क द्वारा किया जाएगा. यह समिति समाचार-पत्र-पत्रिकाओं के लिए गठित की गई विज्ञापन समिति के अतिरिक्त होगी.
सोशल-मीडिया मंें प्रदर्शन विज्ञापनसोशल-मीडिया मंें प्रदर्शन विज्ञापनसोशल-मीडिया मंें प्रदर्शन विज्ञापनसोशल-मीडिया मंें प्रदर्शन विज्ञापनसोशल-मीडिया मंें प्रदर्शन विज्ञापन
कण्डिका-34- कण्डिका-34- कण्डिका-34- कण्डिका-34- कण्डिका-34- सोशल-मीडिया में प्रदर्शन विज्ञापन निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जाएगाः-
1-1-1-1-1- प्रचार-प्रसार के परंपरागत माध्यमों के अलावा सोशल-मीडिया के विभिन्न माध्यमों (Tools) में भी शासकीय आवश्यकता, उपयोगिता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर विज्ञापन दिए जा सकेंगे. 2- सोशल-मीडिया के विभिन्न माध्यमों, यथा- फेसबुक, ट्वीटर, यू-ट्यूब आदि में आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर विज्ञापन जारी किया जा सकेगा. इसके अलावा सोशल मीडिया के ऐसे माध्यम, जो वर्तमान में प्रचलन में नहीं और भविष्य में संभावित प्रभावी माध्यम हो सकते हैं, उन साधनों का भी प्रचार -प्रसार के लिए सम्यक उपयोग किया जा सकेगा.
3- शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए मोबाइल-मीडिया, यथा- बल्क एसएमएस, वॉइस कॉल, व्हाट्सअप, इंंस्टाग्राम सहित मोबाइल-मीडिया के अन्य साधनाेंं को आवश्यकता और बजट की उपलब्धता के आधार पर विज्ञापन दिया जा सकेगा.
सोशल मीडिया पर विज्ञापन दर निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त/संचालक) जनसंपर्क द्वारा गठित समिति के माध्यम से निर्धारित किया जायेगा.
किन्हीं भी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालनालय को अपने अधिकार सीमा में किन्हीं भी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालनालय को अपने अधिकार सीमा में ''किन्हीं भी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालनालय को अपने अधिकार सीमा में किन्हीं भी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालनालय को अपने अधिकार सीमा में किन्हीं भी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालनालय को अपने अधिकार सीमा में और शासन को सोशल मीडिया जो चाहे राज्य के भीतर या राज्य के बाहर प्रसारित होते हों, उन दरों पर जो और शासन को सोशल मीडिया जो चाहे राज्य के भीतर या राज्य के बाहर प्रसारित होते हों, उन दरों पर जो और शासन को सोशल मीडिया जो चाहे राज्य के भीतर या राज्य के बाहर प्रसारित होते हों, उन दरों पर जो और शासन को सोशल मीडिया जो चाहे राज्य के भीतर या राज्य के बाहर प्रसारित होते हों, उन दरों पर जो और शासन को सोशल मीडिया जो चाहे राज्य के भीतर या राज्य के बाहर प्रसारित होते हों, उन दरों पर जो उचित समझी जाये, विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां होंगी। '' उचित समझी जाये, विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां होंगी। '' उचित समझी जाये, विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां होंगी। '' उचित समझी जाये, विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां होंगी। '' उचित समझी जाये, विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां होंगी। ''
निरसननिरसननिरसननिरसननिरसन
कण्डिका-35-कण्डिका-35-कण्डिका-35-कण्डिका-35-कण्डिका-35- इस नीति में उल्लेख किए गए नियमाें के प्रारंभ के ठीक पूर्व से प्रवृत्त प्रभावशील अनुदेश इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं. परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन जारी किया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई इस नीति के उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई समझी जायेगी.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार मिश्रा, उमेश कुमार मिश्रा, उमेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव. उमेश कुमार मिश्रा, उमेश कुमार मिश्रा,{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न् ूर्अि् ख् र्झ्ी्र अ 550 र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ीञ ूग ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि् र्ीञ र्लि.र्क्ष्ध्ूिर्अि्र्ध्ीभष्ध्ॉण्र्झ्ीन्ई ॉञप्रर्र्क्तीी ऽींट्ठ{न्॰ गलद्व ह्यत्र्न् ;गद्ध ऽींॉन्र्ह्यी ञ "न्ॉ प्रर्झ्ी्र ध् ॉॉञऊ ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टी प्रर्॰ीञ ूग ँींर्९ी"य्ए ूर्अि्र् ी ऽञ्रँध् र्ऽींी॰ र्न्ीर्द्दी९ र् ीप्रर्र्क्तीीन् ॉ ई॰र्उीर्न्ीर् ीप्रर्५ीई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
न्र्५ीर् ींीन् र्र्प्रीीए ॉञींघई ॉप्रण् Nava Raipur, Atal Nagar, the 23rd July 2019
No. F 04-06/2019/24.—The State Government, hereby superseding its previous orders and instructions regarding advertisement policy for newspapers, electronic media, websites, web portal etc enforces following provi- sions with immediate effect :—
Advertisement Rules 2019
Advertisement in Print Media
Para-01- Directorate of Public Relations acts as the only advertisement agency for all Government Departments of the State. Classified advertisements of all Government Departments are released through the Directorate of Public Relations. Directorate of Public Relations (DPR) is the only authorized agency of State Government to release advertisement. Advertisements for corporations/semi Government bodies are released by its sis- ter-concern organization Chhattisgarh Samvad as directed by the Government. Any Government advertise- ment, except those cases subjected to the general or special instructions issued by the Government, cannot be given to any newspaper, which is not in the approved list of Directorate of Public Relations and Chhattisgarh Samvad.
Para-02- Objective of Government Advertisement is not to provide financial aid to the journals, magazines and newspapers Main objective of advertisements is to ensure promotion of as many Government schemes/ programmes and reach out to the target groups through newspapers, magazines, other media and publica- tions that publish news and contemporary information, so that Government schemes have a reach to every person and the needy persons may take maximum benefit from the same.
Advertisements will be released as per requirement and based on the budget available for the same. Despite any provision included under these rules, no newspaper/magazine or any other publication would have any right to claim issuance of advertisement to them.
For issuing advertisement, an approved list of daily and weekly newspapers published from the state would be prepared. For selection in this list, newspapers will have to send application in prescribed format. A committee of three officials would be formed by the Competent Authority (Commissioner/Direc- tor) Public Relations for enlistment of newspapers.
Para-03- To get enlisted in the advertisement list minimum circulation of daily and weekly newspaper should be at least 5000 copies
Para-04- To get enlisted, the newspaper should have had regular publication for minimum one year compulsorily.
Para-05- Registration of all the aforementioned newspapers and magazines at the office of Registrar of Newspaper of India (RNI) is compulsory.
Para-06- To get enlisted, newspapers may apply in prescribed format, after completion of one year of its regular publication. For applying, publishing of all the editions of the newspaper for prescribed minimum period is compulsory. Concerned Advertisement Committee will meet once in six months.
Before including newspaper in the approved list the committee will examine its voice, standard, policy and regularity.
र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि् 551Para-07- To get enlisted in the advertisement list minimum size of news paper should be as following:
| S.No. | Periodical | Minimum size |
| 1 | Daily – paper | 1520 Standard. Column cm / 7600 square cm |
| 2 | Weekly – paper | 960 - Standard Column cm / 4800 cm |
Para-08- For circulation of maximum 25 thousand per edition, certificate issued by Chartered Accountant would be compulsory. Along with the certificate issued by CA, publisher will have to produce list of agents and their phone numbers, aadhaar card number, pan card number, complete address and another certificate mention- ing the total number of copies of each edition being dispatched to them should be attached. For newspaper with circulation of more than 25 thousand, certificate issued by DAVP for circulation number, certificate issued by RNI or Audit Bureau of Circulation will be compulsory.
Para-09- Daily/Weekly Newspaper will be considered irregular and will be removed from the list on the
following basis- 1. Over a span of 12 months, it is compulsory for the daily newspaper to publish at least 25 days per month, otherwise it would be considered as irregular.
2. If the weekly newspaper does not get published for consecutive three weeks, then it would be removed from the approved list.
3. In a period of 12 months, it is compulsory for the weekly newspaper to have published at least three issues a month i.e. 36 issues in a year, otherwise it would be considered as irregular.
To qualify in terms of regularity as biweekly newspapers/magazines, publication of at least 20 issues in a year would be compulsory for being considered as regular; otherwise it would be marked as irregular.
To qualify in terms of regularity, monthly newspaper/magazine will have to publish at least 10 issues in a year; otherwise it would be considered as irregular.
4. Daily/weekly/biweekly/monthly and other newspapers (including all pages) and their E-paper edi- tions should be uploaded on the fixed days of publication.
Para-10- State Government will consider following points in selection of newspapers for approved advertisement list-
1. Editorial is necessary in every edition of the newspaper. It should be original, syndicated editorials will not be recognized.
2. Newspaper content should include 60/40 ratio of news, articles, contemporary material and adver- tisements.
3. In case Publisher's family/partner directly or indirectly publishes issue in more than one language in same place with different name in particular time interval, then only one of the publications would be eligible for regular advertisement. If entry of more than one newspapers of same media house is reported, the competent authority (Director/Commissioner) Public Relations would probe the matter and take final decision based on the pros and cons; this includes the action pertaining to inclusion or exclusion of the name from advertisement list.
4. Once composed matter is printed or published as it is by different newspaper name then the newspaper will be considered in altered category and shall not be included in the approved list.
5. In case of complaint of alteration by newspaper is proven, the newspaper will be remove from the list and action against the newspapers will be taken within 7 days. Pending bills of the newspaper, charged of alteration, will be cancelled.
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न् ूर्अि् ख् र्झ्ी्र अ 5526. To take decision in alter cases, a committee of three officers will be constituted by Commissioner/ Director, Public Relations. In such cases Principal Secretary/Secretary/Commissioner/Director of Public Relations will have the right to take decision in cases of appeal.
7. Same action will be taken against other newspapers of approved list, printed in the altered newspa- per press. After hearing the plea of concerned newspapers, final decision will be taken by Compe- tent Authority (Commissioner/Director Public Relations). In these cases, the newspapers concerned will not be allowed to get printing done in the same press as the altered newspaper, if they are willing to remain enlisted in the approved list.
Para-11- Newspaper published/printed and edited by a person, who has been punished for immoral or antisocial crimes by the court, shall not be included in the list. Similarly, those people having any case of this nature is sub-judice in the court, will not be enlisted. In case any complaint/information regarding those already included in the list is received, the concerned person will have to submit an affidavit. In case, the affidavit is not submitted by the concerned person on time, the newspaper concerned will be removed from the list by Commissioner/Director Public Relations.
Para-12- Newspapers spreading communal or social hatred shall not be included in the list and if any complaint of this kind against the enlisted newspaper is proven to be true, then the newspaper will be excluded/suspended from the list by the Commissioner/Director of Public Relations. If on the aforementioned basis, Press Council of India gives decision against the newspaper, it will be removed from the list.
Para-13- In case of any variation in size, number of pages or declaration letter of the paper, the Commissioner/ Director Public Relations should be informed about the same within 7 days. In case the information/com- plaint regarding the same is received from any other source, the newspapers will be removed from the list.
Para-14- Despite the fact that the policy approves the newspapers enlisted for Government advertisements, the newspaper does not have the right to claim receiving advertisement. In addition, if the newspaper is found to be not giving proper place to Government's stand, impugnment or publishing that in biased way, the issuance of advertisement may be curtailed or suspended.
Para-15- If any information provided by enlisted newspaper while applying, is found incorrect and is proven to be false or if there is any flouting of the conditions specified in the rules, then the competent authority (Commissioner/Director) Public Relations may remove such papers from the approved list for a period of time that may be deem fit, after getting approval from the committee. This period of expulsion will be of maximum one year. In case of recurrence, the period of expulsion can be extended on recommendation of the committee. If the publisher applies for re-inclusion in the list, then the application would be examined by the committee on the basis of its merits and demerits and then competent authority may take decision based on the recommendation of the committee.
Rates of advertisements
Para-16- State Government will sanction advertisements to all the newspapers/magazines on the advertisement rates approved by Government of India's institution DAVP. The newspapers, for which DAVP rate is not prescribed, State Government will decide the ad-hoc state rates for them. State's rate for advertisement for daily newspapers with 8 or more pages and weekly newspapers of 8 or more pages are as follows :—
Circulation no 5001 to 10000 20 Rs. Per Column cm (Rs 5 per sq cm) Circulation no10001 to 15000 30 Rs. Per Column cm (Rs 7.50 per sq cm) Circulation no 15001 to 20000 50 Rs. Per Column cm (Rs 12.50 per sq cm) Circulation no 20001 to 25000 60 Rs. Per Column cm (Rs 15.00 per sq cm) Circulation no 25001 to 30000 70 Rs. Per Column cm (Rs 17.50 per sq cm) Circulation no 30001 to 50000 80 Rs. Per Column cm (Rs 20.0 per sq cm) Circulation no 50001 to 75000 90 Rs. Per Column cm (Rs 22.50 per sq cm) Circulation no more then 75001 100 Rs. Per Column cm (Rs 25 per sq cm) Enlisted newspapers/magazines that are published from the state or outside the state will be given advertisements at state-rates fixed by Chhattisgarh Government and Government of India's DAVP. Chhattisgarh Samvad will also release advertisements of State Government's Corporations/Boards/Public Undertakings only at DAVP/contract rate.
र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि् 553Directorate, under its jurisdiction and the Government has all the rights reserved to give any classified or display advertisement at the rate which may be appropriate to any news paper, magazines, periodical or other publication, published inside or outside the state.
Para-17- Supporting newspapers/magazines is not the sole objective of Government advertisements, still to main- tain balance between publications of different categories based on circulation, regularity of publishing, coverage area and target group, following criteria will be adopted for display advertisement:-
Category Limit Amount Circulation
Small Not less than 15% 25000 Medium Not less than 35% 25001 to 75000 Large Not more than 50% 75001 and above
In case of any deviation from the above criteria, state Government/Directorate will have all rights reserved.
No display advertisement will be given to the newspapers for their inaugural issue. Advertisement on foundation day of newspaper/magazine will be provided only if they organize any public programmed/ event on the occasion of foundation day. No display advertisement will be given for calendar/coffee table book/booklet of newspapers, magazines, news websites/web portal.
Categories of Newspapers
Para-18- For the purpose of providing advertisement, State Government classifies newspapers published from the state and outside from time to time based on notified standards under headers such as national, state, divi- sion-level and district level and big, medium and small. 1. Small newspaper- which has maximum daily circulation of up to 25 thousand. 2. Medium newspaper- which has daily circulation between 25,001 & 75000 3. Big newspapers- which has circulation of more than 75000.
Annual Revision
Para-19- State Government would revise the approved list for advertisement every year. Revised list will be appli- cable from 1st April every year. For revision, information should be provided in the prescribed format. Generally, information in prescribed format as on March 31 will be received from newspapers by May 10 of every year, based on which the list will be revised. If required, the newspapers concerned will be asked to submit information submitted to DAVP. If the information is not received on time, action of debarring the newspaper from receiving advertisement would be considered.
Para-20- At the time of revising the approved list, Directorate of Public Relations may conduct physical verification of information provided by at least five per cent of the enlisted newspapers. This verification would be conducted by the special cell constituted for this purpose.
Para-21- Daily newspapers which do not take service of news agencies or modern communication system of any registered institution shall be kept in separate category. Remaining newspapers shall be categorized based on the number of pages and its size. After inclusion in the list, if they do not deploy any such services, they shall be automatically excluded from the list. At the time of annual revision, applicants will have to submit a certificate of regularity of their newspapers. In this context, news agencies with minimum 20 paid customers, including at least half of the paid customers from the state, will be eligible.
Para-22- If the Directorate asks for placement of a particular advertisement on a particular page or place on the newspaper, then the payment for the same would be made based on the relevant rate structure under DAVP Rules for Advertisement Rates.
Advertisement can be provided to the newspapers published from outside Chhattisgarh, for which DAVP rates are not available or if publishing a particular advertisement on a particular newspaper is neces- sary or important newspapers which provide coverage to the state, on their advertisement rates. Here, ' their advertisement rates' refers to the commercial rate card of those particular newspapers.
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न् ूर्अि् ख् र्झ्ी्र अ 554Estimation of sizes of advertisements
Para 23- 1. For the newspaper printed on offset printing press, size of advertisement would be estimated on the basis of ten point letter.
Advertisement to Weekly Newspapers and Magazines
Para-24- Advertisements will be given only to the weekly newspapers of state included in the approved list, but as and when required, also based on the availability of budget, display advertisements may be given to news- papers/magazines not on the list or to those that are published from outside Chhattisgarh on DAVP rates or on the ad-hoc state rates of Chhattisgarh Government.
The non-profit or non-commercial weekly newspapers of the state included in approved list can be provided one-page advertisement of minimum worth Rs 10,000 for their last issue of the month. The minimum size of such weekly newspapers should compulsorily be of five columns, 37 cm and minimum eight pages.
Para-25-
1. For publications fully based on Chhattisgarh state's science, agriculture, social awareness, culture, environment, special editions on state Government schemes or special publications based on women and children, display advertisements can be provided as per budget availability on DAVP rates/ rates decided by State Government. Such magazines can be sanctioned display advertisements of worth Rs 50000 maximum in a month and that of maximum Rs 2 lakh in one financial year.
2. From time-to-time as and when required, display advertisements are released for souvenirs. For these advertisements, size of the souvenir should be minimum 32 pages of A-4 size. These souvenirs should have ideal ratio of contemporary content and advertisements.
Souvenirs (national, state-level and local level) can be provided display advertisements of maximum worth Rs 50,000 and that of Rs 2 lakh maximum in a financial year.
3. The periodical newspapers-magazines are provided advertisements, if they are published under the provisions of Press and Book Registration Act 1867. Besides the above, Directorate will be able to provide advertisements to non-periodical community newspapers, magazines, rural neighbourhood papers, brochures for special target groups, irregular editions considering their importance. For such publications, display advertisement worth maximum Rs 50 thousand in a month and display advertisements worth Rs one lakh in a financial year can be sanctioned.
Para-26- In case of newspapers-magazines, verification should be done to check if the advertisements have been published as per the parameters or not. The standard parameters, alongwith other points, include the following:- a) News items or articles should not have been copied from other newspapers-magazines. Likewise, the news items and articles etc should not have been taken from other editions of the same maga- zine/newspaper. Printed content and photograph should be clear and legible.
b) Newspapers-magazines should not publish any comment or content, which is against public de- cency and moral criteria. It should not violate code of conduct defined by Press Council of India.
In case, the publisher provides wrong information or hides important information, then on recom- mendation of the committee, that publication can be prohibited from receiving advertisements.
Verification of Circulation
Para 27- Directorate of Public Relations will have the right of inquiring and verifying about the circulation of the enlisted newspapers or magazines and journals. For this purpose, a special cell will be constituted in the Directorate. In addition to these district-level committees will be constituted as following:- 1. Two class one officers nominated by the Collector, of whom one should be from Department of Commercial Tax (GST)र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि् 555 2. In-charge officer of District Public Relations Office will be ex-officio secretary.
3. Labour officer
4. Divisional Engineer of Electricity Company
The Committee will verify circulation of the newspaper on the basis of the press and its printing capacity, paper, ink and bills of material used in publication, electricity bills and other concerned factors. Verification can be done when required or on the basis of complaint. In case of any disagreement with the decision of committee, concerned paper may appeal to the state-level committee.
Committee will not generally inquire the circulation no. of newspapers recognized by ABC (Audit Bureau of Circulation) unless and until there is no urgent reason or complaint. Structure of appeal commit- tee will be as following: 1. Principal Secretary/Secretary Public Relations - President
2. Commissioner/Director Public Relations - Member
3. In-charge officer of advertisement section - Convener
DPR has the right to verify the circulation of any newspaper or magazine etc published from the state, which are under consideration for allotment of Government advertisement. State-level com- mittee constituted under Directorate of Public Relations and the district-level committees can do verification for number of circulation of any newspapers/magazines as per the rules.
Annual Details:- Newspapers/magazines in the approved list will have to submit certificate of their number of circulation, list of correspondents with their name and address, aadhaar card num- ber, pan card number, mobile number, newspaper copies sent to the agents, postal registration, annual income tax return, income tax details, GST payment related records, etc every year before May 10.
Provisions for Publishing Advertisement
Para-28-
1. No newspaper/magazine/news website/ web portal can publish any Government display advertise- ment or classified advertisement without pre-issued written permission or R.O. released by Directorate of Public Relations. If any newspaper publishes any display/classified advertisement without RO or pre-issued written permission and then applies for formal permission or RO, it would be rejected. It is compulsory to publish advertisement only as per the RO released.
2. If any newspaper publishes classified advertisement after the given last date of publishing, no payments would be done for the same.
3. Classified advertisement would be released at DAVP rate or the state ad-hoc rate decided by Direc- torate of Public Relations.
4. Based on the nature, format and requirement of the classified advertisements related to tenders received from various Government departments, recruitment, amendments etc, small, medium and big newspapers will be selected. For releasing classified advertisement in various Government departments, adherence to the relevant rules/store purchase rules will be ensured.
5. Selection of newspapers for classified advertisements will be done in a way that the advertisement gets published in minimum one local daily newspapers, one division-level daily newspaper and one state-level daily newspaper.
First Page in Daily Newspaper
Para-29- In case Government advertisement is allotted to be published on the 'first page' of a daily newspaper, page with main title of the newspaper under which address of publication, date, issue, year, price and page number 1 is mentioned clearly in proper manner will be considered as the first page.
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न् ूर्अि् ख् र्झ्ी्र अ 556Rate fixation for Display Advertisements given on actual First and Last Page
Para-30- According to the para-16 of print media related advertisement policy 2016 of Government of India's DAVP, 50% premium rate with DAVP rate for black and white advertisement on first page, 20% premium rate with DAVP rate for publishing advertisement on third page, 10% premium rate with DAVP rate to publish advertisement on fifth page, and 30% premium rate for last page is fixed. These premium rates are applicable for those newspapers, which have their number of circulation certified by ABC/RNI. Advertise- ment on remaining pages will be given in DAVP rates. Advertisement on "Sky-bus' will also be given on DAVP rates. For first jacket page, 100% premium rate will be payable along with DAVP rate.
As per section 24 of Government of India's Print Media Advertisement Policy 2016, newspapers will have to strictly adhere to the deadline for publishing the given advertisement as per the release order. Public Relations/sister concern institution Samwad has the rights reserved to get display/decorative adver- tisements published on particular pages occasionally. Payment request for advertisement published on supple- ments of the newspapers will not be taken into consideration. Bills of the advertisement published on a date or a page different than the date and the page number mentioned in the release order will not be accepted.
Advertisement on News Websites/News Web Portals
Para-31- Keeping in view the importance and requirement of digital mediums, display advertisements for news websites/web portals operated from within/outside of Chhattisgarh will be released as per the requirement/ importance/occasion based on the availability of budget. Despite any of the points mentioned in these rules, none of the news websites would have the right to claim release of Government advertisement to them. Allotment of advertisements will be done on following parameters:-
1. Each website/ portal should have names, email-ids and mobile numbers of publisher, director, editor along with editorial address displayed on the home page of the website/portal. They should also update their website/portal on daily basis.
2. Website/web portal that uploads State-related news with priority will be given preference in pro- viding advertisements. Also, local websites will be given priority in terms of advertisements.
3. Websites will be given only display advertisements, and during this period, no video or classified advertisement would be given.
4. News website should have been online for at least one year. During this period, no changes should have been made in the name and URL of the website.
5. Number of unique users in a month of the website should not be less than 10000. 'Users' refers to total number of users in one month as shown in Google analytics.
6. Website operators should compulsorily present Google analytics report regarding 'users' along with the application/proposal letter.
7. Directorate of Public Relations has all rights reserved to verify the number of unique users in a month using other trustworthy web traffic analysis tools.
8. Calculation of payable amount for advertisements would be done by dividing the websites/portals in five categories on the basis of monthly users visiting the website, in following manner :-
| Category (those operating from within the state) | Number of Unique Users in one month | Maximum Amount (in Rupees) |
| A | 10000-25000 | 10000 |
| B | 25001-75000 | 20000 |
| C | 75001-150000 | 30000 |
| D | 150001-300000 | 40000 |
| E | 300001 and above | 50000 |
| Category (those operating from outside the state) | Number of Unique Users in one month | Maximum Amount (in Rupees) |
| A | 25000-50000 | 10000 |
| B | 50001-100000 | 20000 |
| C | 100001-300000 | 30000 |
| D | 300001-500000 | 40000 |
| E | 500001 and above | 50000 |
09. Competent Authority (Commissioner/Director) Public Relations will have right to sanction adver- tisements worth up to Rs 50,000/- to the News websites which abide by all the rules will be sanc- tioned advertisements, as per the occasion/importance/requirement and budget availability. State Government has all rights reserved for sanction of advertisement proposal/packages of any kind worth more than the aforementioned amount at rates considered as appropriate.
10. No advertisement will be given for souvenir, coffee table book, foundation day, private events or special issue of the news website.
11. Competent Authority (Commissioner/ Director) Public Relations will have the right to release advertisements of worth up to Rs 50,000/- to the websites/web portals of newspapers, magazines, and TV channels as per the importance/requirement of the Government and based on budget avail- ability. "For Advertisements worth more than the aforementioned amount, State Government will have the full power to release advertisement proposal/packages at the rates that deem appropriate".
12. State Government or Commissioner/Director Public Relations have all the rights reserved to ap- prove/reject eligibility of websites to receive advertisements based on standard, content, relevance and target group of the website. Advertisement will not be provided or cancelled if the news websites/ news web portals are found to have uploaded/displayed any immoral or offensive content/link.
Advertisement on Electronic Media
Para-32- Directorate of Public Relations can release display advertisement to electronic media such as TV channels and LCD/LED display boards placed at public places, airports and railway stations etc as per the require- ment and budget availability. Following parameters would be adopted for issuing display advertisement to electronic media:- 1. Television Registration Certificate of the TV News channel.
2. TRP certificate awarded to the TV news channel awarded by authorized organization.
3. In case of state, the coverage area and number of districts of the state where the channel is telecasted will be taken into consideration.
4. Number of bureau offices/correspondents, telecast resources of the channel in state.
5. Approved DAVP rate for the TV channel
6. In case of local cable network, certificate of the area covered and the number of consumers will be considered. This includes the certificate of fee paid for pay-channel.
7. Besides regional TV news channel, display advertisements can be given to TV channels based outside the state as per the occasion and availability of budget.
8. Display advertisement to electronic media will be given at DAVP rates. Those multi-broadcast news channels, for which DAVP rates are not available, display advertisements will be released to them at half the DAVP rate for equivalent news channels.
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न् ूर्अि् ख् र्झ्ी्र अ 558Despite what is mentioned in these rules, Directorate, under its authority limits, and
Government has full power to release advertisements to any electronic media, whether tele-
casted in state or outside the state, on rates that they find appropriate.
9. State Government can go for Live Telecast of the important programmes related to public interest. On the basis of budget availability and requirement, news capsules/special programmes based on schemes and decisions etc and success stories of beneficiaries can be telecasted.
10. Directorate of Public Relations will decide the frequency of the broadcast of advertisement etc on news channels.
11. Advertisements to Non-Government/Private, Commercial Radio/FM Radio will also be released as per the similar parameters. Government may slacken the rules in case of community radios.
12. Advertisements to Government's promotion mediums such as Doordarshan and Aakashwani will be given on the rates fixed by them.
Para-33- Similar process for enlistment of approved electronic media (TV news channels and radio) will be adopted, as it was done for newspapers and magazines. 1. Like print media, enlistment of approved TV news channels/ FM radio channels will also be done. For this, the TV news channel operators and FM radio channel operators will also have to apply for enlistment along with all the necessary information/documents demanded in prescribed question- naire of Department of Public Relations. Separate questionnaires will be prepared for electronic media TV channels, local cable TV and radio.
2. A five-member committee will be constituted by Directorate of Public Relations by competent authority (Commissioner/Director) Public Relations for consideration of applications submitted in response to the questionnaire for inclusion in approved list. This committee would be in addition to the advertisement committee formed for newspapers/magazines.
Display Advertisement in Social Media
Para-34- Display Advertisement on social media will be released on following conditions:-
1. Besides the traditional mediums of promotion and publicity, various tools of social media can also be utilized for advertisements based on the Government's requirement, utility and budget avail- ability.
2. Advertisements can be released on various social media platforms such as facebook, twitter, you- tube etc, as per the requirement and budget availability. Besides, those social media platforms, which are presently not so popular but have potential of becoming effective medium of communi- cation in future can also utilized as and when required.
3. For publicity of Government schemes, mobile media such bulk SMS, voice call, Whatsapp, Instagram and other medium can be also be used as and when required based on budget availability.
Advertisement rates for social media will be decided by the committee constituted by competent authority (Commissioner/Director).
"Despite what is mentioned in any of the rules, Directorate, under its authority limit, and
Government has all the rights reserved to release advertisement in social media, whether
broadcasted from the state or outside the state, at the rates which they find appropriate."
Repeal
Para-35- All previous orders/instructions before enforcement of the regulations mentioned in this policy are can- celled by this. But any order issued or action taken under the cancelled rules and orders will be taken as under the provisions of this policy.
By the name of Governor of Chhattisgarh & as Ordered,
UMESH KUMAR MISHRA, Joint Secretary.
र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि् 559र्न्ीैँ प्रर्झ्ी्र र्र्ीीय्९ए ९घन्न्ए प्रँर्९ीर् ीन्र्ष्ीन्एन् {र्न्ीध्ॉ्र३न् ॰ न्.ॉप्रए {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्५ीीॉए र्न्ीैँ ञ र्ऽीर्॰ी ष्ञर्क्ती प्रर्झ्ी्र
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;२न्घन्न् ञद्ध ;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध ;लद्ध ;्रद्ध ;क्ष्द्ध र्ीन्र्ष्ी न्ईर्९ी ्रींर्प्री गण्गर््रि र्ीर्य्ी९ ऽप्रझ्ञर्ईीए ँ९ ॉर्ञॉीर्क्ती ईह्मर्॰ींी२न्ध् ईय् ण्२न्ण्ञण् र्अि ॉञर्झ्ी्रएर् ीन्र्ष्ीण् र्र्ीँी २न्न् र्प्रीय्र्ह्यीण् झ्ट्टप्रर् ी घर्र्५ीी ;०र्९ीद्धर् ी प्रन्र्ध्ीर्ह्यी ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् ;र्न्ीैँद्धएर् ीन्र्ष्ी र्र् ीीय्९ ञ र्प्रीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण्र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि् 561 र्ीन्र्ष्ीए प्रर्॰ीञ ूअ ँट्ट ूर्अि् र्ीञ.अर्क्ष्लिद्वध्झ्ट्ट.ऽँय्ध्ूूध्ऽ.द्वूध्ूर्अिद्य.अद्वण्ट्टप्र र्न्ीझ् र्र्५ीीॉर् ी २न् ईध्ई २र्न्ीर्ईी २भन् प्र "ॉॉ ॉ९ िंऽींॉट्टध् र् ी ;अद्ध ॉ ;लद्ध ञ प्रर्ह्यीय्ई झ्ट्टप्र ध् ऽींॉट्टध् र्ी ;क्ष्द्ध ञ न्ॉ ॉर्ी प्र॰ ्र ॉर्ीय्ँप्र र्ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन् र्ऽी र्ऽी५र्ईी त्र्न् ध् ॉर्र्झ्ीी २भन्ण् ऽई— झ्ट्टप्र ऽँय्एर् ींीय्ॉ र्ऽीभन् ींर्य्ैी ञ न्प्रई प्रईन् र्ऽीभन्र् ीन्॰प्रर्५ीय्र्ईीर् ी ऽप्रर्र्क्तीीन् ऽप्रर्क्तीप्रए ूर्अिग ;प्रँॉ ई॰ र्५ीई ऽप्रर्क्तीप्र ूर्अिग २र्न्ीर् ँीर््रीद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी अअ ध् न्.र्र्क्तीीर्न्ी ;अद्ध न्ष्ञर्र्क्तीीञ र्ऽींॉीन् ॉझ्ध् ॉञष्ञप्रर्क्तीई प्रर्फीञर् ी "न्ॉ र्उीर्न्ी "न्ॉ र्ऽीर्५ी ध् ॉर्ट्टी ॰ध्र् ँीईध् २भन् प्र र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी ऽींॉट्टध् र् ी ;्रद्ध ञ न्}९प्रईर् ीप्रर्र्क्तीीन्ध्र् ी न्घई झ्ट्टप्र ॉञष्ञर्क्ती ञ र्र्क्तीीर्न्ी अू ऽञई्रय्ई ॰ध् ्रध् र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र न् प्र९र् ीप्रर्क्तीट्ठई न्र्ईी २भन् —
ऽींॉट्टध्
झ्ट्टप्रर् ी र्ह्यीय् र् ीर्न्ी अू र्उीर्न्ीर् ीप्रट्ठई र् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्रँर्९ी ई२न्ॉध्९ ्रन्ध्र््री ९्रझ््रर्र् ीी९ ऽर्प्रीन्ध् र् ी र्ह्यीय्
;२न्घन्न् ञद्ध ;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध ;लद्ध ;्रद्ध ;क्ष्द्ध र्ीन्र्ष्ी न्ईर्९ी ईन्र्॰ी अण्लद्य्र र्ीर्य्ी९ ऽप्रझ्ञर्ईीए ँ९ ॉर्ञॉीर्क्ती ्रञ्र॰"य्न् ईय्र्र् ीँी ण्२न्ण्ञण् र््ि ॉञर्झ्ी्रएर् ीन्र्ष्ीण् र्ी र्ष्ीञध् ईन् ींऊ २न्न्
र्प्रीय्र्ह्यीण् झ्ट्टप्रर् ी घर्र्५ीी ;०र्९ीद्धर् ी प्रन्र्ध्ीर्ह्यी ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् ;र्न्ीैँद्धएर् ीन्र्ष्ी र्र् ीीय्९ ञ र्प्रीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
प्रन्र्ह्यीर् ीभर्५ी९ए ९घन्न् ञ ॰ न्.ॉप्रण् र्र्ीीय्९ए ९घन्न्ए प्रँर्९ी ँर्५ीींन्एन् {र्न्ीध्ॉ्र३न् ॰ न्.ॉप्रए {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्५ीीॉए र्न्ीैँ प्रर्झ्ी्र
ँर्५ीींन्ए प्रर्॰ीञ अर् िँट्ट ूर्अि्
झ्ट्ट.ऽँय् न्र्ह्यीर् ीञ अूध्ऽ.द्वूध्ूर्अिद्व.अ्ण्ट्टप्र र्न्ीझ् र्र्५ीीॉर् ी २न् ईध्ई २र्न्ीर्ईी २भन् प्र "ॉॉ ॉ९ िंऽींॉट्टध् र् ी ;अद्ध ॉ ;लद्ध ञ प्रर्ह्यीय्ई झ्ट्टप्र ध् ऽींॉट्टध् र् ी ;क्ष्द्ध ञ न्ॉर् ॉी प्र॰ ्रर् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन् र्ऽी र्ऽी५र्ईी त्र्न् ध् ॉर्र्झ्ीी २भन्ण् ऽई— झ्ट्टप्र ऽँय्एर् ींीय्ॉ र्ऽीभन् ींर्य्ैी ञ न्प्रई प्रईन् र्ऽीभन्र् ीन्॰प्रर्५ीय्र्ईीर् ी ऽप्रर्र्क्तीीन् ऽप्रर्क्तीप्रए ूर्अिग ;प्रँॉ ई॰ र्५ीई ऽप्रर्क्तीप्र ूर्अिग २र्न्ीर् ँीर््रीद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी अअ ध् न्.र्र्क्तीीर्न्ी ;अद्ध न्ष्ञर्र्क्तीीञ र्ऽींॉीन् ॉझ्ध् ॉञष्ञप्रर्क्तीई प्रर्फीञर् ी "न्ॉ र्उीर्न्ी "न्ॉ र्ऽीर्५ी ध् ॉर्ट्टी ॰ध्र् ँीईध् २भन् प्र र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी ऽींॉट्टध् र् ी ;्रद्ध ञ न्}९प्रईर् ीप्रर्र्क्तीीन्ध्र् ी न्घई झ्ट्टप्र ॉञष्ञर्क्ती ञ र्र्क्तीीर्न्ी अू ऽञई्रय्ई ॰ध् ्रध् र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र न् प्र९र् ीप्रर्क्तीट्ठई न्र्ईी २भन् —
ऽींॉट्टध्
झ्ट्टप्रर् ी र्ह्यीय् र् ीर्न्ी अू र्उीर्न्ीर् ीप्रट्ठई र् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्रँर्९ी ई२न्ॉध्९ ्रन्ध्र््री ९्रझ््रर्र् ीी९ ऽर्प्रीन्ध् र् ी र्ह्यीय्
;२न्घन्न् ञद्ध ;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध ;लद्ध ;्रद्ध ;क्ष्द्ध ँर्५ीींन् ह्न९र््री ँर्र्र्ीीीन् र्ण्क्ष्क्ष्द्यि र्ीर्य्ी९ ऽप्रझ्ञर्ईीए ँ९ ्रर्र्न्ीीर्९ी ँर्९ीर्५ी ण्२न्ण्ञण् गद्व ॉर्ञॉीर्क्ती ॉञर्झ्ी्रए ँर्५ीींन्ण् र्र्ीँी ध् र् ी२न्र्न्ीर्न्ी र्र्र्५ीीी २न्न् ण् र्लिर् ी झ्ट्ट.ऽँय् न्र्ह्यीण् झ्ट्टप्रर् ी घर्र्५ीी ;०र्९ीद्ध ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् ;र्न्ीैँद्धए ह्न९र््रीन् र्र् ीीय्९ ञ र्॰ीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न् ूर्अि् ख् र्झ्ी्र अ 562
ँर्५ीींन्ए प्रर्॰ीञ अर् िँट्ट ूर्अि्
झ्ट्ट.ऽँय् न्र्ह्यीर् ीञ अगध्ऽ.द्वूध्ूर्अिद्व.अ्ण्ट्टप्र र्न्ीझ् र्र्५ीीॉर् ी २न् ईध्ई २र्न्ीर्ईी २भन् प्र "ॉॉ ॉ९ िंऽींॉट्टध् र् ी ;अद्ध ॉ ;लद्ध ञ प्रर्ह्यीय्ई झ्ट्टप्र ध् ऽींॉट्टध् र् ी ;क्ष्द्ध ञ न्ॉर् ॉी प्र॰ ्रर् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन् र्ऽी र्ऽी५र्ईी त्र्न् ध् ॉर्र्झ्ीी २भन्ण् ऽई— झ्ट्टप्र ऽँय्एर् ींीय्ॉ र्ऽीभन् ींर्य्ैी ञ न्प्रई प्रईन् र्ऽीभन्र् ीन्॰प्रर्५ीय्र्ईीर् ी ऽप्रर्र्क्तीीन् ऽप्रर्क्तीप्रए ूर्अिग ;प्रँॉ ई॰ र्५ीई ऽप्रर्क्तीप्र ूर्अिग २र्न्ीर् ँीर््रीद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी अअ ध् न्.र्र्क्तीीर्न्ी ;अद्ध न्ष्ञर्र्क्तीीञ र्ऽींॉीन् ॉझ्ध् ॉञष्ञप्रर्क्तीई प्रर्फीञर् ी "न्ॉ र्उीर्न्ी "न्ॉ र्ऽीर्५ी ध् ॉर्ट्टी ॰ध्र् ँीईध् २भन् प्र र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी ऽींॉट्टध् र् ी ;्रद्ध ञ न्}९प्रईर् ीप्रर्र्क्तीीन्ध्र् ी न्घई झ्ट्टप्र ॉञष्ञर्क्ती ञ र्र्क्तीीर्न्ी अू ऽञई्रय्ई ॰ध् ्रध् र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र न् प्र९र् ीप्रर्क्तीट्ठई न्र्ईी २भन् —
ऽींॉट्टध्
झ्ट्टप्रर् ी र्ह्यीय् र् ीर्न्ी अू र्उीर्न्ीर् ीप्रट्ठई र् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्रँर्९ी ई२न्ॉध्९ ्रन्ध्र््री ९्रझ््रर्र् ीी९ ऽर्प्रीन्ध् र् ी र्ह्यीय्
;२न्घन्न् ञद्ध ;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध ;लद्ध ;्रद्ध ;क्ष्द्ध ँर्५ीींन् ह्न९र््री र्ीभर्न्ीर्र्ऽीी र्ण्गिक्ष्ल र्ीर्य्ी९ ऽप्रझ्ञर्ईीए ँ९ र्र्ीिंन्र्प्रँीञर्ष्ी ँर्९ीर्५ी ण्२न्ण्ञण् ूू ॉर्ञॉीर्क्ती ॉञर्झ्ी्रए ँर्५ीींन्ण् र्र्ीँी ध् त्र्ट्टन्र्ष्ीर्र् ीी र्ी ट्टन् झ्ट्ट.ऽँय् न्र्ह्यीण्
झ्ट्टप्रर् ी घर्र्५ीी ;०र्९ीद्ध ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् ;र्न्ीैँद्धए ह्न९र््रीन् र्र् ीीय्९ ञ र्॰ीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण्
ँर्५ीींन्ए प्रर्॰ीञ अर् िँट्ट ूर्अि्
झ्ट्ट.ऽँय् न्र्ह्यीर् ीञ अलध्ऽ.द्वूध्ूर्अिद्व.अ्ण्ट्टप्र र्न्ीझ् र्र्५ीीॉर् ी २न् ईध्ई २र्न्ीर्ईी २भन् प्र "ॉॉ ॉ९ िंऽींॉट्टध् र् ी ;अद्ध ॉ ;लद्ध ञ प्रर्ह्यीय्ई झ्ट्टप्र ध् ऽींॉट्टध् र् ी ;क्ष्द्ध ञ न्ॉर् ॉी प्र॰ ्रर् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन् र्ऽी र्ऽी५र्ईी त्र्न् ध् ॉर्र्झ्ीी २भन्ण् ऽई— झ्ट्टप्र ऽँय्एर् ींीय्ॉ र्ऽीभन् ींर्य्ैी ञ न्प्रई प्रईन् र्ऽीभन्र् ीन्॰प्रर्५ीय्र्ईीर् ी ऽप्रर्र्क्तीीन् ऽप्रर्क्तीप्रए ूर्अिग ;प्रँॉ ई॰ र्५ीई ऽप्रर्क्तीप्र ूर्अिग २र्न्ीर् ँीर््रीद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी अअ ध् न्.र्र्क्तीीर्न्ी ;अद्ध न्ष्ञर्र्क्तीीञ र्ऽींॉीन् ॉझ्ध् ॉञष्ञप्रर्क्तीई प्रर्फीञर् ी "न्ॉ र्उीर्न्ी "न्ॉ र्ऽीर्५ी ध् ॉर्ट्टी ॰ध्र् ँीईध् २भन् प्र र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी ऽींॉट्टध् र् ी ;्रद्ध ञ न्}९प्रईर् ीप्रर्र्क्तीीन्ध्र् ी न्घई झ्ट्टप्र ॉञष्ञर्क्ती ञ र्र्क्तीीर्न्ी अू ऽञई्रय्ई ॰ध् ्रध् र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र न् प्र९र् ीप्रर्क्तीट्ठई न्र्ईी २भन् —
ऽींॉट्टध्
झ्ट्टप्रर् ी र्ह्यीय् र् ीर्न्ी अू र्उीर्न्ीर् ीप्रट्ठई र् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्रँर्९ी ई२न्ॉध्९ ्रन्ध्र््री ९्रझ््रर्र् ीी९ ऽर्प्रीन्ध् र् ी र्ह्यीय्
;२न्घन्न् ञद्ध ;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध ;लद्ध ;्रद्ध ;क्ष्द्ध ँर्५ीींन् ह्न९र््री ईर्ईी अण्द्वद्व्र र्ीर्य्ी९ ऽप्रझ्ञर्ईीए ँ९ न्न्र्न्ी ँर्९ीर्५ी ण्२न्ण्ञण् अ्र ॉर्ञॉीर्क्ती ॉञर्झ्ी्रए ँर्५ीींन्ण् र्र्ीँी र्ष्ीञध् ईन् ींऊ २न्न्र् ी झ्ट्ट.ऽँय् न्र्ह्यीण्
झ्ट्टप्रर् ी घर्र्५ीी ;०र्९ीद्ध ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् ;र्न्ीैँद्धए ह्न९र््रीन् र्र् ीीय्९ ञ र्॰ीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण्र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि् 563
ँर्५ीींन्ए प्रर्॰ीञ अर् िँट्ट ूर्अि्
झ्ट्ट.ऽँय् न्र्ह्यीर् ीञ अ्रध्ऽ.द्वूध्ूर्अिद्व.अ्ण्ट्टप्र र्न्ीझ् र्र्५ीीॉर् ी २न् ईध्ई २र्न्ीर्ईी २भन् प्र "ॉॉ ॉ९ िंऽींॉट्टध् र् ी ;अद्ध ॉ ;लद्ध ञ प्रर्ह्यीय्ई झ्ट्टप्र ध् ऽींॉट्टध् र् ी ;क्ष्द्ध ञ न्ॉर् ॉी प्र॰ ्रर् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन् र्ऽी र्ऽी५र्ईी त्र्न् ध् ॉर्र्झ्ीी २भन्ण् ऽई— झ्ट्टप्र ऽँय्एर् ींीय्ॉ र्ऽीभन् ींर्य्ैी ञ न्प्रई प्रईन् र्ऽीभन्र् ीन्॰प्रर्५ीय्र्ईीर् ी ऽप्रर्र्क्तीीन् ऽप्रर्क्तीप्रए ूर्अिग ;प्रँॉ ई॰ र्५ीई ऽप्रर्क्तीप्र ूर्अिग २र्न्ीर् ँीर््रीद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी अअ ध् न्.र्र्क्तीीर्न्ी ;अद्ध न्ष्ञर्र्क्तीीञ र्ऽींॉीन् ॉझ्ध् ॉञष्ञप्रर्क्तीई प्रर्फीञर् ी "न्ॉ र्उीर्न्ी "न्ॉ र्ऽीर्५ी ध् ॉर्ट्टी ॰ध्र् ँीईध् २भन् प्र र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी ऽींॉट्टध् र् ी ;्रद्ध ञ न्}९प्रईर् ीप्रर्र्क्तीीन्ध्र् ी न्घई झ्ट्टप्र ॉञष्ञर्क्ती ञ र्र्क्तीीर्न्ी अू ऽञई्रय्ई ॰ध् ्रध् र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र न् प्र९र् ीप्रर्क्तीट्ठई न्र्ईी २भन् —
ऽींॉट्टध्
झ्ट्टप्रर् ी र्ह्यीय् र् ीर्न्ी अू र्उीर्न्ीर् ीप्रट्ठई र् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्रँर्९ी ई२न्ॉध्९ ्रन्ध्र््री ९्रझ््रर्र् ीी९ ऽर्प्रीन्ध् र् ी र्ह्यीय्
;२न्घन्न् ञद्ध ;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध ;लद्ध ;्रद्ध ;क्ष्द्ध ँर्५ीींन् ह्न९र््री ँन््रध् ;र्प्रीञ्रश्न्९द्ध ूण्द्यद्व् र्ीर्य्ी९ ऽप्रझ्ञर्ईीए ँ९ र्९ीन् ँर्९ीर्५ीर्र् ीँी ण्२न्ण्ञण् ूक्ष् ॉर्ञॉीर्क्ती ॉञर्झ्ी्रए ँर्५ीींन्ण् ध् र्॰ीञध् ईन् र्र्र्५ीीी २न्न्
र्ी झ्ट्ट.ऽँय् न्र्ह्यीण् झ्ट्टप्रर् ी घर्र्५ीी ;०र्९ीद्ध ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् ;र्न्ीैँद्धए ह्न९र््रीन् र्र् ीीय्९ ञ र्॰ीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए प्र९र्५ीर् ींीन् २र्न्ी॰र् ीध्र्न्ॉी्रन्ए ९घन्न् ञ ॰ न्.ॉप्रण् र्र्ीीय्९ए ९घन्न्ए प्रँर्९ी र्न्ी्र३न्एन् {र्न्ीध्ॉ्र३न् ॰ न्.ॉप्रए {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्५ीीॉए र्न्ीैँ ञ र्ऽीर्॰ी ष्ञर्क्ती प्रर्झ्ी्र
र्न्ी्र३न्ए प्रर्॰ीञ ू् ँट्ट ूर्अि्
झ्ट्ट.ऽँय् न्र्ह्यीर् ीञ लद्यध्ऽ.द्वूध्ूर्अिद्य.अद्वण्ट्टप्र र्न्ीझ् र्र्५ीीॉर् ी २न् ईध्ई २र्न्ीर्ईी २भन् प्र "ॉॉ ॉ९ िंऽींॉट्टध् र् ी ;अद्ध ॉ ;लद्ध ञ प्रर्ह्यीय्ई झ्ट्टप्र ध् ऽींॉट्टध् र् ी ;क्ष्द्ध ञ न्ॉर् ॉी प्र॰ ्रर् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन् र्ऽी र्ऽी५र्ईी त्र्न् ध् ॉर्र्झ्ीी २भन्ण् ऽई— झ्ट्टप्र ऽँय्एर् ींीय्ॉ र्ऽीभन् ींर्य्ैी ञ न्प्रई प्रईन् र्ऽीभन्र् ीन्॰प्रर्५ीय्र्ईीर् ी ऽप्रर्र्क्तीीन् ऽप्रर्क्तीप्रए ूर्अिग ;प्रँॉ ई॰ र्५ीई ऽप्रर्क्तीप्र ूर्अिग २र्न्ीर् ँीर््रीद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी अअ ध् न्.र्र्क्तीीर्न्ी ;अद्ध न्ष्ञर्र्क्तीीञ र्ऽींॉीन् ॉझ्ध् ॉञष्ञप्रर्क्तीई प्रर्फीञर् ी "न्ॉ र्उीर्न्ी "न्ॉ र्ऽीर्५ी ध् ॉर्ट्टी ॰ध्र् ँीईध् २भन् प्र र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी ऽींॉट्टध् र् ी ;्रद्ध ञ न्}९प्रईर् ीप्रर्र्क्तीीन्ध्र् ी न्घई झ्ट्टप्र ॉञष्ञर्क्ती ञ र्र्क्तीीर्न्ी अू ऽञई्रय्ई ॰ध् ्रध् र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र न् प्र९र् ीप्रर्क्तीट्ठई न्र्ईी २भन् —
ऽींॉट्टध्
झ्ट्टप्रर् ी र्ह्यीय् र् ीर्न्ी अू र्उीर्न्ीर् ीप्रट्ठई र् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्रँर्९ी ई२न्ॉध्९ ्रन्ध्र््री ९्रझ््रर्र् ीी९ ऽर्प्रीन्ध् र् ी र्ह्यीय्
;२न्घन्न् ञद्ध ;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध ;लद्ध ;्रद्ध ;क्ष्द्ध र्न्ी्र३न् र्र्ीिंन्र्र्र्ीिंीर्त्र्ी ट्ट॰न्२र्न्ी र्ण््रर्गिि र्ीर्य्ी९ ऽप्रझ्ञर्ईीए र्९ी र्प्रीय्र्ह्यी ट्ट॰न्२र्न्ीर्.ी त्र्न्ध्२न्र् ी्रय् प्रर्झ्ी्रए ॉईीं र्प्रीय्र्ह्यी न् ॉञर्झ्ी्र ञर्र् ीी न्र् ीर्९ी न् ीं९ र्प्रीय्र्ह्यी ञ र्झ्ीप्रई प्रँध् ण्.ूए र्न्ी्र३न्ण् झ्ट्टप्रण् झ्ट्टप्रर् ी घर्र्५ीी ;०र्९ीद्ध ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् र्न्ीैँए र्र्ीिंन्र्र्र्ीिंीर्त्र्ीन् र्र् ीीय्९ ञ र्॰ीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
र्५ीञईर् ींीन्ए ९घन्न् ञ ॰ न्.ॉप्रण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न् ूर्अि् ख् र्झ्ी्र अ 564 र्र्ीीय्९ए ९घन्न्ए प्रँर्९ी २र्न्ीॉींञ॰एन् {र्न्ीध्ॉ्र३न् ॰ न्.ॉप्रए {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्५ीीॉए र्न्ीैँ ञ र्ऽीर्॰ी ष्ञर्क्ती प्रर्झ्ी्र
२र्न्ीॉींञ॰ए प्रर्॰ीञ ्र ँींर्९ी"य्न् ूर्अि्
र्ीञ ूक्ष्गध्र््र.िऽध्द्वूध्ूर्अिद्य.अद्वण्ट्टप्र र्न्ीझ् र्र्५ीीॉर् ी २न् ईध्ई २र्न्ीर्ईी २भन् प्र "ॉॉ ॉ९ िंऽींॉट्टध् र् ी ;अद्ध ॉ ;लद्ध ञ प्रर्ह्यीय्ई झ्ट्टप्र ध् ऽींॉट्टध् र् ी ;क्ष्द्ध ञ न्ॉर् ॉी प्र॰ ्रर् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन् र्ऽी र्ऽी५र्ईी त्र्न् ध् ॉर्र्झ्ीी २भन्ण् ऽई— झ्ट्टप्र ऽँय्एर् ींीय्ॉ र्ऽीभन् ींर्य्ैी ञ न्प्रई प्रईन् र्ऽीभन्र् ीन्॰प्रर्५ीय्र्ईीर् ी ऽप्रर्र्क्तीीन् ऽप्रर्क्तीप्रए ूर्अिग ;प्रँॉ ई॰ र्५ीई ऽप्रर्क्तीप्र ूर्अिग २र्न्ीर् ँीर््रीद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी अअ ध् न्.र्र्क्तीीर्न्ी ;अद्ध न्ष्ञर्र्क्तीीञ र्ऽींॉीन् ॉझ्ध् ॉञष्ञप्रर्क्तीई प्रर्फीञर् ी "न्ॉ र्उीर्न्ी "न्ॉ र्ऽीर्५ी ध् ॉर्ट्टी ॰ध्र् ँीईध् २भन् प्र र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी ऽींॉट्टध् र् ी ;्रद्ध ञ न्}९प्रईर् ीप्रर्र्क्तीीन्ध्र् ी न्घई झ्ट्टप्र ॉञष्ञर्क्ती ञ र्र्क्तीीर्न्ी अू ऽञई्रय्ई ॰ध् ्रध् र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र न् प्र९र् ीप्रर्क्तीट्ठई न्र्ईी २भन् —
ऽींॉट्टध्
झ्ट्टप्रर् ी र्ह्यीय् र् ीर्न्ी अू ;ूद्ध र्उीर्न्ी र् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्रँर्९ी ई२न्ॉध्९ ्रन्ध्र््री ९्रझ््रर्र् ीी९ र्ीप्रट्ठई ऽर्प्रीन्ध् र् ी र्ह्यीय्
;२न्घन्न् ञद्ध ;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध ;लद्ध ;्रद्ध ;क्ष्द्ध २र्न्ीॉींञ॰ ॉर्र्न्ीी९ध् ९ह्यत्र्र्न्ी ूण्द्य्र र्ीर्य्ी९ ऽप्रझ्ञर्ईीए ँ९ प्रॉञ्रष्२र्न्ी९ ँर्९ीर्५ी ण्२न्ण्ञण् लअ ॉर्ञॉीर्क्ती ॉञर्झ्ी्रए २र्न्ीॉींञ॰ण् र्र्ीँी २न्न् र्प्रीय्र्ह्यीण् झ्ट्टप्रर् ी घर्र्५ीी ;०र्९ीद्धर् ी प्रन्र्ध्ीर्ह्यी झ्ट्ट.ऽँय् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध्ए ॉर्र्न्ीी९ध्न् र्र् ीीय्९ ञ र्प्रीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
ॉींध्९र् ींीन् ँभए ९घन्न् ञ ॰ न्.ॉप्रण्
ॉर्न्ी ट्टष्न् न्र्ष्ी
;२न्घन्न् ञद्ध
;अद्ध ;ूद्ध र्र्ीीय्९ए ९घन्न्ए प्रँर्९ी २र्न्ीॉींञ॰ए {र्न्ीध्ॉ्र३न् ॰ न् ॉप्रए {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्५ीीॉए र्न्ीैँ ञ र्ऽीर्॰ी ष्ञर्क्ती प्रर्झ्ी्र
२र्न्ीॉींञ॰ए प्रर्॰ीञ ्र ँींर्९ी"य्न् ूर्अि्
र्ीञ र्अिध्ऽ.द्वूध्ऽय् अद्य.अद्वण्ट्टप्र र्न्ीझ् र्र्५ीीॉर् ी "ॉ र्ष्ीईर् ीर्र् ॉीी २र्न्ी र््री २भन् प्र ध् ॰ध् ्र"य् ऽींॉट्टध् ॰ ;अद्ध ञ प्रर्ह्यीय्ई झ्ट्टप्र ध् ऽींॉट्टध् ॰ ;ूद्ध ञ न्}९प्रई ॉर्ीय्ँप्र र्ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन्ण् ऽई— झ्ट्टप्र ऽँय्एर् ींीय्ॉ र्ऽीभन् ींर्य्ैी ञ न्प्रई प्रईन् र्ऽीभन् र्ीन्॰प्रर्५ीय्र्ईी र्ी ऽप्रर्र्क्तीीन् ऽप्रप्रए ूर्अिग ;प्रँॉ ई॰ र्५ीई ऽप्रर्क्तीप्र ूर्अिग २र्न्ीर् ँीर््रीद्ध ध्र् ीर्न्ी अ् ऽह्मई्रय्ई "ॉ र्उीर्न्ी २न् र्र्र्ीिंीप्रऽई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन् प्र न्फ झ्ट्टप्र ध् न्फर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन् —
ऽींॉट्टध्
;अद्ध झ्ट्टप्रर् ी र्ह्यीय्.
लगलध्ग र्ण्र्ूिि लगलध््र र्ण्र्ूिि लगलध्द्व र्ण्र्ूिि लगलध्अग र्ण्र्अिि गद्व्रध्अक्ष् र्ण्र्ूिि लगक्ष्ध्द्य र्ण्र््रिि गद्व्रध्अअ र्ण्र्गिि गल र्ण्ूिर्ि गद्व्रध्अल र्ण्र्अिि गद्व्रध्अग र्ण्र्ूिि अूद्यध्ू र्ण्क्ष्र्िि ूक्ष्ल र्ण्अिअ अूद्यध्अ र्ण्र्अिि क्ष्द्व र्ण्र्गिि अूद्यध््र र्ण्र्द्विि गद्वअध्अ र्ण्अिद्य ग्रध्अक्ष् र्ण्र्क्ष्िि ग्रध्अ्र र्ण्र््िि लर्ध्अि र्ण्अिू ;द्ध प्रँर्९ी.२र्न्ीॉींञ॰ ;द्ध ई२न्ॉध्९.ॉर्र्न्ीी९ध् ;्रद्ध ्रन्ध्र््री.र्९ीञईध् ;र्र्ीिंद्ध ९्रझ््रर्र् ीी९.लण्क्ष्द्य २न्घन्न्र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न्न् ूर्अि् 565 ;अद्ध ;ूद्ध गद्व्रध्ग र्ण्र्गिि गद्व्रध््र र्ण्र्अिि लगक्ष्ध्अ् र्ण्र्गिि गद्व्रध्ू र्ण्र्ूिि लगलध्् र्ण्र्ूिि लगलध्अर्ि र्ण्र्अिि गद्व्रध्ल र्ण्र्अिि लगगध्ू र्ण्र्लिि लर्ध्ूि र्ण्र्द्विि लगगध्अद्य र्ण्र्गिि लगलध्ू र्ण्ूिल लगक्ष्ध्क्ष् र्ण्र्ूिि द्व र्ण्ग्रि लगक्ष्ध््र र्ण्र्ूिि क्ष्् र्ण्क्ष्र्िि गग र्ण्द्यिर्ि ;अद्ध ;ूद्ध
अूद्यध्द्य र्ण्ूिर्ि अूद्यध्क्ष् र्ण्गिक्ष् लअ्रध्अ र्ण्अिद्य लगक्ष्ध्अर्ि र्ण्र्ूिि लगगध्ल र्ण्र्ूिि लगक्ष्ध्द्व र्ण्र्ूिि
र् ी्र लअ लण्क्ष्द्य
;ूद्ध ॉर्ीय्ँप्र र्ीँ प्रँॉ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन्.प्रॉञ्रष्२र्न्ी९ ँर्९ीर्५ीर्र् ीँी २न्न् र्प्रीय्र्ह्यीर् ीय्ण्
;गद्ध झ्ट्टप्रर् ीघर्र्५ीी ;०र्९ीद्धर् ी प्रन्र्ध्ीर्ह्यी ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् ;र्न्ीण्द्धए ॉर्र्न्ीी९ध् र्र् ीीय्९ ञ र्प्रीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण् {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए ॉींध्९र् ींीन् ँभए ९घन्न् ञ ॰ न्.ॉप्रण्
प्रर्झ्ी्रर् ींीञ र्ऽी॰र्५ी
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र्ीञध्अअलगद्वध्झ्ट्ट.ऽँय्ध्ूर्अि्ण्ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् ;र्न्ीण्द्धर् ीत्र्न्ध्न्र्न्ीर्त्र्ी प्रँर्९ीर् ीन्र्ष्ी र् ीर् ीञध्द्यूगध्झ्ट्ट.ऽँय्ध्ूर्अि् र्ीत्र्न्ध्न्र्न्ीर्त्र्ी प्रर्॰ीञ ू्र.र्क्ष्.िूर्अि् र्उीर्न्ी झ्ट्टप्र ऽँय्र् ींीय्ॉ र्ऽीभन् ींर्य्ैी ञ न्प्रई प्रईन् र्ऽीभन्र् ीन्॰प्रर्५ीय्र्ईीर् ी ऽप्रर्र्क्तीीन् ऽप्रर्क्तीप्र. ूर्अिग र्र्;ॉीीप्रँर् ॉीर्र्र्ीिंीई प्रर्र्क्तीीय्न्र्ह्यी ॉ२न्प्रई र्ईीर् ँॉींी"य्न्द्ध प्र.ूर्अिक्ष्र् ी र्प्रीह्म २न्ईीं र्प्रीञर् ी र्प्रीय्र्ह्यी ॉञ॰झ्य् ञ ्रींन्र्प्रॉी. ॉप्र९२र्न्ीर्झ्ीर्न्ीर् ी्रय् ञ त्र्र् ी९ र््री ॰ींन्ींह्यत्र्र्न्ी प्रँध् झ्ट्टप्र ऽप्रर्क्ती्र२न्र्ह्यी ैर्ईी ञर्र् ॉीीप्रँर् ॉीर्र्र्ीिंीई प्रर्र्क्तीीय्न्र्ह्यी र्ष्ीष्ई ैईींई ैर्ईी र्ऽींॉीन् प्रर्र्ट्टीींॉीन् ॰९र् ी ्रन् र्प्रीर् ँीर्ईी २भन् —
ण् प्रर्५ीऽर्क्की ॉट्ट२न् ;अद्ध ;ूद्ध
र्ी र्॰ी ;गद्ध
ण् ्रभन् र्र्५ीीॉध्र्र् ॉीीप्रँ प्रर्र्क्कीीध् र्ीध् प्रष्र् ींीन् ऽट्टर्ष्ैीएर् ॉीँर् ीय् ;MSWद्ध ण् र्ऽीन्ण् न्प्रघ९ र्ी९ँए ऽप्रट्टर्ष्ीींन् प्रँर्९ी ॉन्र््रींँी ;{न्ण््रण्द्ध
ण् ैर्ीध् र्र्प्रीीञ प्रईप्रप्रर्क्ती अण् र् ीध् प्रश्न्ह्म] र्न्ीए ँ॰ ॉ॰ै
ूण् र् ीध्र् ी२न्न् प्रॉञ२न्र्र् ीीईए ॉन्ञ र््री र्ञीईर् ीप्रींन् ्रण् ींर्य्ैी प्रर्५ीऽर्क्की र्ीध् ध्ण् ण्र् ॉीएर् ॉीप्रर्ट्ठी ई२न्ॉध्९र्॰ीन् र्॰ी॰न् र्न्ीत्र्न्एर् ीन्र्ष्ी र्र्ीिंण् प्रर्र्न्ीँी ॉ ॉञष्ञप्रर्क्तीई प्रऽ ञ ईध्ध् र्ीध् र्ऽी ँभए ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् र्९ी र्प्रीय्र्ह्यी प्रर्झ्ी्र ॉईीं प्रर्५ीऽर्क्की — न्ॉञर्झ्ी्रर् ीन्र्ष्ीण्
द्र र्झ्ीप्रईर्र् ीीर् ी ई२न्ॉध्९र्॰ीन् र्ीध् ९ण् ण्र् ीन्ध्ए र्झ्ीन्ध् ई२न्ॉध्९र्॰ीन्र् ीत्र्न्ध्न्र्न्ीर्त्र्ी{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूक्ष् ँींर्९ी"य्न् ूर्अि् ख् र्झ्ी्र अ 566 न्र्न्ीघई ञ ॉर् ीञ ;द्धर् ीध् प्रष्र् ींीन् ऽट्टर्ष्ैीएर् ॉीँर् ीय् ;MSWद्ध ण् र्ऽीन्ण् न्प्रघ९र् ी९ँए ऽप्रट्टर्ष्ीींन् प्रँर्९ी ॉन्र््रींँी ;{न्ण््रण्द्धर् ी ऽर्क्ती प्रींघई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन् ञर् ीञ ;द्धए ;्रद्ध ञ ;र्र्ीिंद्ध ॉप्रप्रई ॉ॰ै २र्न्ीञ्र र्ईीर् ीञ ;द्रद्ध र्झ्ीप्रईर्र् ीी ई२न्ॉध्९र्॰ीन् ॉप्रप्रई ॉर्ञीँ २र्न्ीञ्रण् ॉप्रप्रई ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् ;र्न्ीण्द्धर् ीत्र्ध्न्र्न्ीर्त्र्ीर् ींीय्ॉ र्र्५ीीॉ र् ी्रय्॰र्५ीय् ञर्र् ॉीीप्रँ ॉर्ीर्र्र्ीिंीई प्रर्र्क्तीीय्न्र्ह्यी ॉञष्ञर्क्तीध्र् ीर्य्ी२न्ध् र्र्प्रीींॉीन् ट्टर्ह्यीय् श्ञन््र ञ प्रई॰र् ींीय्ॉ र्र्५ीीॉर् ी ॉ.ॉर्ध्ी झ्ध्ईन् ैईींई श्ञन््रण्
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र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ीञ ूअ ँट्ट ूर्अि्
CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE
र्ीञ अद्यूक्ष्ध्ञर््रीप्रप्रध्ूर्अि्.—Certified that we have in the fore noon of this day respectively made over and received charge of the office of Secretary, Pachayat & Rural Development Department in pursuance of order No. "य्न्- 1-01/2019/-2, dated 06-06-2019 joining time on 21-06-2019 (fore noon) (Mention dates).
२न्ैर्ईीण्ध्. ऽन् ॉप्रण्