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Chattisgarh Gazette - Weekly · Government of Chattisgarh

Chattisgarh Gazette - Weekly, No. 1, Part 1, 06 January 2023

Published 06 January 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
1
Part
1
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.weekly.2023-01-06.1-1
Languages
English, Hindi

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संस्कृति विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ-3-03/2022/30/सं. नवा रायपुर अटल नगर, दिनाँक 18 नवम्बर, 2022 छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद्‌ नियमावली, एवं संविधान छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद्‌ नियमावली, एवं संविधान छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद्‌ नियमावली, एवं संविधान छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद्‌ नियमावली, एवं संविधान छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद्‌ नियमावली, एवं संविधान

नियमावलीनियमावलीनियमावलीनियमावलीनियमावली

(1) संस्था का नाम :-संस्था का नाम :-संस्था का नाम :-संस्था का नाम :-संस्था का नाम :- 'छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद्‌' होगा.

(2) संस्था का कार्यालय :-संस्था का कार्यालय :-संस्था का कार्यालय :-संस्था का कार्यालय :-संस्था का कार्यालय :- संस्कृति परिषद का कार्यालय, संस्कृति संचालनालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा.

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ होगा.

(4) संस्था का उद्देश्य :-संस्था का उद्देश्य :-संस्था का उद्देश्य :-संस्था का उद्देश्य :-संस्था का उद्देश्य :- सोसायटी के उद्‌देश्य निम्नलिखित होंगे -

छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का उद्देश्य : छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का उद्देश्य : छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का उद्देश्य : छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का उद्देश्य : छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का उद्देश्य : छत्तीसगढ़ में साहित्य संगीत, नृत्य, रंगमंच, चित्र एवं मूर्तिकला, सिनेमा और आदिवासी एवं लोककलाओं आदि का शासन की नीतियों के अनुरूप समस्त सम्भव उपायों द्वारा समान विस्तार प्रोत्साहन और संरक्षण करना होगा. इस व्यापक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिषद्‌ निम्नलिखित प्रयत्न करेगी :- 1) सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण संवर्धन, दस्तावेजीकरण एवं विकास.

2) प्रदेश के सृजनशील संस्कृति के लिए मंचों का विकास.

3) प्रदेश में अखिल भारतीय स्तरधर्मी मेचों की स्थापना और आयोजन.

4) क्षेत्र के आदिवासी एवं लोक कलाओं और साहित्य के अन्तर्सम्बन्धों की पहचान एवं विस्तार के प्रयास.

5) विभिन्न सांस्कृतिक कलाओं एवं साहित्य रूपों के स्वतंत्र और मिले-जुले कार्यक्रमों आदि का आयोजन.

6) राज्य के विभिन्न सांस्कृतिक जनसंगठनों को सहयोग और प्रोत्साहन हेतु आवश्यक योजना बनाना.

7) उल्लेखनीय सृजनात्मक उपलब्धियों के लिए सृजनकर्मी को सम्मान एवं प्रोत्साहन हेतु परामर्श देना.

8) सिनेमा संबंधी गतिविधियाँ.

9) परिषद्‌ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुदान प्राप्त करना, कार्यक्रमों के लिए प्रयोजकों से सहायता प्राप्त करना और परिषद्‌ की गतिविधियों के लिए अन्य सभी संभव उपाय.

(5) परिषद के सदस्य और पदाधिकारी :-परिषद के सदस्य और पदाधिकारी :-परिषद के सदस्य और पदाधिकारी :-परिषद के सदस्य और पदाधिकारी :-परिषद के सदस्य और पदाधिकारी :- परिषद में निम्नलिखित सदस्य और पदाधिकारी होंगे -

1. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन - अध्यक्ष

2. मंत्री, संस्कृति विभाग

- उपाध्यक्ष

3. प्रदेश के साहित्य और कला जगत से संबंधित व्यक्ति - 9 सदस्य

(साहित्य-4, आदिवासी लोककला-1, चित्रकला-मूर्तिशिल्प-1 नाटक-1, शास्त्रीय संगीत/नृत्य-2)5 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग 4. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निर्वाचित सदस्य - 1 सदस्य

(कला-साहित्य में रूचि रखने वाले)

5. भारतीय संसद में छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्य - 1 सदस्य

(कला-साहित्य में रूचि रखने वाले)

6. संचालक, संस्कृति संचालनालय - 1 सदस्य संयुक्त सचिव 7. अकादमियों/प्रभागों के निदेशक - 4 सदस्य

8. शासकीय विभागों के प्रतिनिधि - 8 सदस्य

(प्रमुख सचिव/सचिव - वित्त, आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, पंचायत एवं समाज सेवा, पर्यटन, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और ग्रामोद्योग विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि, जो कम से कम उप सचिव स्तर का हो)

9. प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग - 1 सदस्य सचिव 10. इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति - 1 सदस्य

11. अध्यक्ष द्वारा मनोनित

- 2 सदस्य

(6) सदस्यता ः-सदस्यता ः-सदस्यता ः-सदस्यता ः-सदस्यता ः-

1. सदस्यों की योग्यता - सदस्यों की योग्यता - सदस्यों की योग्यता - सदस्यों की योग्यता - सदस्यों की योग्यता - छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के हितों के संरक्षण के लिए शासन जिन्हें पात्र माने, (1) आयु 30 वर्ष से कम न हो, (2) भारतीय नागरिक हो, (3) किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित न हो, और (4) सच्चरित्र हो.

2. सदस्यों का मनोनयन और पदावधि -सदस्यों का मनोनयन और पदावधि -सदस्यों का मनोनयन और पदावधि -सदस्यों का मनोनयन और पदावधि -सदस्यों का मनोनयन और पदावधि -

1. छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, परिषद के पदेन सचिव होंगे.

2. संस्कृति संचालनालय के संचालक, परिषद के पदेन संयुक्त सचिव होंगे.

3. शासकीय विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव ऐसे समय के लिए, जिसे शासन निर्धारित करे, नियोजित किये जायेंगे. किन्तु, ये प्रतिनिधि विशेष परिस्थिति में अपने प्रतिनिधि मनोनीत कर सकेंगे जो कम से कम उपसचिव स्तर के होंगे.

4. प्रदेश के कलाजगत के ख्यातिप्राप्त जानकार/विद्वानों में से संस्कृति विभाग द्वारा कंडिका-5 के 5.3 में उल्लेखित 06 व्यक्तियों का मनोनयन किया जायेगा.

5. छत्तीसगढ विधानसभा के सदस्यों में से साहित्य/कलाओं में रुचि रखने वाले किसी एक सदस्य का मनोनयन संस्कृति विभाग द्वारा किया जायेगा.

6. भारतीय संसद में छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्यों में से साहित्य/कलाओं में रुचि रखने वाले किसी एक सदस्य का मनोनयन संस्कृति विभाग द्वारा किया जायेगा.

6 {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ

7. अशासकीय सदस्य जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा आदिष्ट नहीं किये जाये, दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे. एक काल खण्ड में नामांकित सदस्यों में से सदस्यों का नामांकन शासन द्वारा अधिकतम दूसरे कालखण्ड के लिये भी किया जा सकेगा.

8. आशासकीय सदस्यों के लिए बैठक व्यय राशि रूपये 5000/- एवं वास्तविक यात्रा व्यय प्रथम श्रेणी अधिकारी के समकक्ष प्रदान किया जावेगा.

(7) सदस्यता की समाप्ति -सदस्यता की समाप्ति -सदस्यता की समाप्ति -सदस्यता की समाप्ति -सदस्यता की समाप्ति - परिषद की सामान्य सभा या कार्यकारिणी के सदस्यों के निम्नलिखित अवस्था में सदस्यता समाप्त मानी जाएगी :- 1. सदस्य के त्यागपत्र देने से अथवा सदस्य के शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाने से.

2. सदस्य यदि सचिव को बैठक में अनुपस्थित होने की लिखित सूचना न दे और दो बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे.

3. सदस्यद्वारा ऐसा कृत्य किया जाये जो शासन अथवा परिषद के हित में न हो.

4. सदस्यता की समाप्ति में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा.

(8) त्यागपत्र की प्रभावशीलता -त्यागपत्र की प्रभावशीलता -त्यागपत्र की प्रभावशीलता -त्यागपत्र की प्रभावशीलता -त्यागपत्र की प्रभावशीलता - सदस्य द्वारा सामान्य सभा अथवा कार्यकारिणी समिति की सदस्यता से सचिव को सौंपे गये त्यागपत्र का प्रभाव तब से माना जायेगा जब से उपाध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकृत कर लिया जायेगा.

(9) संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे :-

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय/विवरण.

(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को नामांकित किया गया हो/आदेश क्रमांक.

(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो.

(10) परिषद के अभिकरण -परिषद के अभिकरण -परिषद के अभिकरण -परिषद के अभिकरण -परिषद के अभिकरण - परिषद के कार्यकलाप सामान्य सभा और कार्यकारिणी समिति अधिकरणों के माध्यम से संचालित होंगे : (अ) सामान्य सभा -सामान्य सभा -सामान्य सभा -सामान्य सभा -सामान्य सभा - साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे. साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार होेगी. परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी. कार्यकारिणी समिति द्वारा तिथि/माह एवं स्थान निश्चित कर 15 दिवस पूर्व बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी. बैठक का कोरम एक-तिहाई सदस्यों का होगा. संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जायेगी. यदि संबंधित आमसभा का आयोजन नियत समय में नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि यह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार अधिकारी के मार्गदर्शन में करा सके.

(ब) कार्यकारिणी सभा -कार्यकारिणी सभा -कार्यकारिणी सभा -कार्यकारिणी सभा -कार्यकारिणी सभा - प्रबन्धकारिणी सभा की बैठक यथा आवश्यकता होगी. ऐसी बैठक की सूचना और एजेण्डा बैठक के दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा। बैठक में कोरम 1/3 सदस्यों का होगा. यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी.

(11) सामान्य सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य -सामान्य सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य -सामान्य सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य -सामान्य सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य -सामान्य सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य - परिषद को सामान्य सभा के निम्नलिखित कर्तव्य एवं अधिकार होंगे - 1. कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत परिषद के वार्षिक बजट की स्वीकृति.

2. परिषद्‌ कीे कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना और निर्णय लेना.

7 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग

3. परिषद की नीतियों का निर्धारण, गतिविधियों के सुधार और विकास के लिए आवश्यक उपाय सुझाना.

4. परिषद के मार्गदर्शन के लिए नियम, उपविधि तथा प्रक्रिया निर्धारित करना.

5. परिषद की वार्षिक रिपोर्ट तथा ऑडिट रिपोर्ट पर विचार और उसका अनुमोदन.

6. सामान्य सभा को प्रचलित नियमों में आवश्यक संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन अथवा विलोपित करने का अधिकार होगा. नियमों में प्रस्तावित संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन या विलोपन तभी हो सकेगा जब इस उद्देश्य से बुलाई गयी सामान्य सभा की बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पहले परिषद्‌ के सभी सदस्यों को दी गयी हो, और नियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन या विलोपित करने आदि का प्रस्ताव बैठक में दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया हो.

(12) कार्यकारिणी समिति का गठन -कार्यकारिणी समिति का गठन -कार्यकारिणी समिति का गठन -कार्यकारिणी समिति का गठन -कार्यकारिणी समिति का गठन - छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग द्वारा, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की कार्यकारिणी समिति का गठन, परिषद की सामान्य सभा के सदस्यों से किया जायेगा. इसमें 11 सदस्य होंगे.

(13) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल -कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल -कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल -कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल -कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल - कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा. मनोनीत सदस्यों की अवधि समाप्त होने पर पदेन सदस्यों के आधार पर समिति प्रभावशील रहेगी, किन्तु छः महीने के भीतर रिक्त सदस्यों का मनोनयन अनिवार्य होगा.

(14) कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-

1. सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए परिषद के वार्षिक वित्तीय विवरण और बजट का अनुमोदन.

2. सामान्य सभा में प्रस्तुत करने के पूर्व सचिव द्वारा प्रस्तुत वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट, उस पर प्रस्तावित कार्रवाई और गतिविधियों की रिपोर्ट पर विचार कर अनुमोदन करना.

3. कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष या शासन को प्रदेश को सांस्कृतिक गतिविधियों आदि के संबंधि में आवश्यक सलाह दे सकेगी.

4. परिषद के उद्देश्यों के अनुरूप प्रदेश की कलाओं के सम्मान, विस्तार, प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय करना और साहित्यिक एवं कलात्मक गतिविधियों के आयोजन के लिए आवश्यक योजना बनाना और परामर्श देना.

5. परिषद के एक या एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यथा आवश्यक उप-समितियों का निर्माण कर सकेगी.

6. परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये शासन और अन्य स्रोतों से अनुदान या दान प्राप्त कर सकेगी। इस तरह प्राप्त सभी राशियों को परिषद की निधि में एकत्र कर खर्च करने की स्वीकृति देगी और उसके लिए नियम/प्रावधान निर्धारित करेगी.

7. कार्यकारिणी के अधिकारों को सचिव या अन्य पदाधिकारियों को प्रत्योजित कर सकेेगी.

8. परिषद के लिए नये पदों के निर्माण की अनुशंसा, स्वीकृत पदों के अनुसार और ऐसे नियम, उपनियम आदि बनाने के अधिकारों का उपयोग करेगी जो परिषद को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो.

9. परिषद के सभी वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में स्वीकृति देगी.

10. परिषद की राशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखने को स्वीकृति देगी.

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11. वित्तीय प्रकरणों में किसी राशि और अनुपयोगी सामग्री को नियत कारणों के आधार पर राइट-ऑफ करने और निष्प्रयोज्य घोषित करने की स्वीकृति देगी.

(15) अध्यक्ष के अधिकार -अध्यक्ष के अधिकार -अध्यक्ष के अधिकार -अध्यक्ष के अधिकार -अध्यक्ष के अधिकार - अध्यक्ष सामान्य सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा आवश्यकतानुसार निर्णायक मत देगा.

(16) उपाध्यक्ष के अधिकार -उपाध्यक्ष के अधिकार -उपाध्यक्ष के अधिकार -उपाध्यक्ष के अधिकार -उपाध्यक्ष के अधिकार -

1. कार्यकारिणी समिति की बैठकों को अध्यक्षता करना तथा बैठक की कार्रवाई के संचालन के लिए यथावश्यक निर्देश देना.

2. बैठकों में किसी प्रस्ताव पर मतों का समविभाजन होने पर निर्णायक मत देना.

3. सामान्य सभा द्वारा स्वीकृत परिषद के वार्षिक बजट के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में किसी योजना/आयोजन के लिए संचित निधि से आवश्यक व्यय की स्वीकृति देना. ऐसे व्यय का कार्योत्तर अनुमोदन कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में कराना आवश्यक होगा.

4. परिषद के संचालन और उसकी गतिविधियों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखना एवं इस संबंध में आवश्यक आदेश देना.

5. उपाध्यक्ष को किसी भी व्यवस्था संबंधी प्रश्न अथवा परिषद्‌ के संविधान की किसी भी कण्डिका/धारा या प्रावधान की व्याख्या आशय के बारे में निर्णयात्मक मत देने का अधिकार होगा और यह मत अंतिम माना जायेगा.

6. उपाध्यक्ष यथा आवश्यकता अपने अधिकार प्रत्यायोजित कर सकेगा.

7. उपाध्यक्ष को परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक उपाय करना.

8. परिषद की सामान्य सभा की उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिस बैठक में अध्यक्ष अनुपस्थित होंं. ऐसी बैठक में उनके द्वारा अध्यक्ष के कत्र्तव्यों का निर्वहन और अधिकारों का उपयोग किया जायेगा.

9. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कत्र्तव्यों और अधिकारों का निर्वहन करना.

(17) सचिव के अधिकार -सचिव के अधिकार -सचिव के अधिकार -सचिव के अधिकार -सचिव के अधिकार -

1. परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति के सामान्य नियंत्रण के अंतर्गत परिषद के समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों और गतिविधियों की देखरेख एवं संचालन करना और परिषद के उद्देश्यों तथा कार्याें की पूर्ति के लिए सभी प्रयत्न करना.

2. सामान्य सभा और कार्यकारिणी समिति की बैठक आमंत्रित करना.

3. सामान्य सभा तथा कार्यकारिणी समिति की बैठकों की कार्यसूची तैयार करना, बैठक की कार्रवाई रिकॉर्ड करना.

4. बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों तथा उनमें लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करना.

5. सामान्य सभा तथा कार्यकारिणी समिति के समक्ष परिषद की वार्षिक रिपोर्ट, आय-व्यय, ऑडिट रिपोर्ट एवं कार्यक्रमों का प्रतिवेदन और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना.

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6. परिषद के आय-व्यय का हिसाब एवं बजट पर नियंत्रण रखना तथा स्वीकृत बजट के अनुसार व्यय को नियोजित करना.

7. परिषद की निधि को कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित बैंक में जमा करना.

8. कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के अनुसार परिषद्‌ की ओर से किसी करार नामे का निष्पादन करना और उस पर हस्ताक्षर करना.

9. कार्यकारिणी समिति/उपाध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारों का उपयोग करना.

10. कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुशंसित एवं शासन में स्वीकृत पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति करना और ऐसी की गयी नियुक्ति से कार्यकारिणी समिति को अगली बैठक में अवगत करना.

11. परिषद के आहरण संवितरण अधिकारी होंगे। परिषद के सभी खातों में से धन निकालना तथा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत सभी वित्तीय मामलों में भुगतान की स्वीकृति देना.

12. सचिव अपने प्रशासकीय और वित्तीय अधिकारों को कार्यरत परिषद के संयुक्त सचिव और अकादमियों के उप सचिव को प्रत्यायोजित कर सकेंगे.

13. कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों/गतिविधियों के लिए अकादमियों को बजट आवंटित करेंगे.

14. अकादमियों के राजपत्रित श्रेणी के अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन संधारित करेंगे.

(18) संयुक्त सचिव के अधिकार -संयुक्त सचिव के अधिकार -संयुक्त सचिव के अधिकार -संयुक्त सचिव के अधिकार -संयुक्त सचिव के अधिकार -

1. परिषद के उपाध्यक्ष/सचिव द्वारा प्रत्यायोजित प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारों का उपयोग करेंगे.

2. परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य के बाहर जाने की स्वीकृति दे सकेंगे.

(19) उपसचिव के कर्तव्य एवं अधिकार -उपसचिव के कर्तव्य एवं अधिकार -उपसचिव के कर्तव्य एवं अधिकार -उपसचिव के कर्तव्य एवं अधिकार -उपसचिव के कर्तव्य एवं अधिकार - उप सचिव का पद द्वितीय श्रेणी के उपर का होगा जो प्रतिनियुक्ति/विभाग के अधिकारियों से भरा जायेगा. 1. अकादमियों/प्रभागों का उपसचिव, अकादमियों/प्रभागों के कार्याें तथा निधियों के समुचित प्रशासन तथा अकादमियों/प्रभागों के विविध क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा.

2. उप सचिव के पास अपने कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु शासन के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्तियाँ होंगी.

3. अकादमियों/प्रभागों के विनिश्चयों तथा निर्देशों का क्रियान्वयन करने की कार्यवाही कर सकेंगे.

4. अकादमियों/प्रभागों की बैठकों का संचालन तथा इन बैठकों की कार्यवाहियों का लेखा रखने की.

5. इसके अधिकारियों सहित अकादमियों/प्रभागों के क्रियाकलापों का सामान्य पर्यवेक्षण तथा समन्वय करने की.

6. उसे अन्य ऐसे कृत्य सौंपने की, जैसा कि अकादमियों/प्रभागों उचित समझे.

7. अकादमियों/प्रभागों के कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों के उत्तरदायित्व तथा लेखांकन के लिए.

8. विविध क्रियाकलापों के समय पर क्रियान्वयन हेतु निधियों को विमुक्त करने के लिए.

10 {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ

9. कार्यक्रमाें से संबंधित समस्त वित्तीय विषयों का लेखा संधारित करने के लिए.

10. राज्य के साथ-साथ केन्द्र शासन से निधियों की विमुक्ति हेतु निवेदनों की तैयारी तथा निवेदन के प्रत्याहरण की तैयारी एवं प्रेषण के लिए.

11. अकादमियों/प्रभागों के कार्यालय की विविध शाखाओं के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के लिए.

12. कार्मिक तथा सामान्य प्रशासन के विषयों से संबंधित समस्त पहलू के लिए.

(20) अकादमियों/प्रभागों का स्वरूप -अकादमियों/प्रभागों का स्वरूप -अकादमियों/प्रभागों का स्वरूप -अकादमियों/प्रभागों का स्वरूप -अकादमियों/प्रभागों का स्वरूप - छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अन्तर्गत सांस्कृतिक गतिविधियाँ संचालित करने के लिए निम्नलिखित अकादमियाँ/प्रभाग होंगे, जो उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्य सम्पादित करेंगे - 1. साहित्य अकादमी

(क) पदुमलाल-पुन्नालाल बख्शी पीठ (ख) श्रीकांत वर्मा पीठ, (ग) गुरू घासीदास शोध पीठ

2. कला अकादमी

(क) रंगमंच (ख) चित्र एवं शिल्प कला (ग) संगीत एवं नृत्य

3. आदिवासी लोक कला अकादमी (क) आदिवासी एवं लोक कलाएँ

(ख) आदिवासी शिल्प एवं चित्रकला (घ) लोक शिल्प एवं चित्रकला (ग) लोक नृत्य एवं संगीत

4. छ.ग. फिल्म विकास निगम - छत्तीसगढ़ी भाषा एवं बोली पर बनाये जाने वाले फीचर

फिल्म/वृत्तचित्र/लघु फिल्म से संबंधित गतिविधियाँ.

5. छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग (क) छत्तीसगढ़ी भाषा एवं बोली को बढ़ावा

(ख) छत्तीसगढ़ी साहित्य का सृजन दस्तावेजीकरण, संरक्षण एवं संकलन

6. छत्तीसगढ़ी सिंधी अकादमी

(क) सिंधी भाषा एवं बोली को बढ़ावा (ख) सिंधी साहित्य का सृजन दस्तावेजीकरण, संरक्षण एवं संकलन

(21) अकादमियों/प्रभागों के उद्देश्य -अकादमियों/प्रभागों के उद्देश्य -अकादमियों/प्रभागों के उद्देश्य -अकादमियों/प्रभागों के उद्देश्य -अकादमियों/प्रभागों के उद्देश्य -

1. परिषद के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए अकादमी/प्रभाग कार्य करेंगे.

2. परिषद द्वारा पारित बजट के अनुसार उपलब्ध करायी गयी राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी.

3. अकादमी/प्रभाग स्थापना और गतिविधियों का वार्षिक बजट परिषद से अनुमोदित करायेंगे.

(22) अध्यक्ष/निदेशकों की नियुक्ति -अध्यक्ष/निदेशकों की नियुक्ति -अध्यक्ष/निदेशकों की नियुक्ति -अध्यक्ष/निदेशकों की नियुक्ति -अध्यक्ष/निदेशकों की नियुक्ति - अकादमियों/प्रभागों के कार्यों के संचालन के लिए अध्यक्ष/निदेशक 2 वर्षों के लिए नियुक्त होंगे. अध्यक्ष/निदेशकों की नियुक्ति निर्धारित कालावधि के लिए छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग द्वारा की जायेगी. अध्यक्ष/निदेशकों के मानदेय/सुविधाओं एवं अन्य भत्तों का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा. उनके आवासीय सुविधा हेतु छत्तीसगढ़ शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समकक्ष आवास/गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता होगी.

11 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग

प्रभाग के अध्यक्ष/निदेशकों के कर्तव्य एवं अधिकार - प्रभाग के अध्यक्ष/निदेशकों के कर्तव्य एवं अधिकार - प्रभाग के अध्यक्ष/निदेशकों के कर्तव्य एवं अधिकार - (23) प्रभाग के अध्यक्ष/निदेशकों के कर्तव्य एवं अधिकार - प्रभाग के अध्यक्ष/निदेशकों के कर्तव्य एवं अधिकार - 1. अकादमी/प्रभाग की गतिविधियां निदेशक/अध्यक्ष द्वारा संचालित की जायेगी.

2. मद विशेष के लिए स्वीकृत बजट से अधिक अथवा सम्भावित व्यय को स्वीकृति सचिव के माध्यम से उपाध्यक्ष से ली जायेगी.

3. निदेशक गतिविधि विशेष के संचालन के लिए संबंधित क्षेत्र के विद्वानों/विशेषज्ञों/जानकारों को परामर्श के लिए आमंत्रित कर सकेंगे.

4. बजट प्रावधान के तहत अपरिहार्य व्ययों के लिए निदेशक एक समय में एक कार्य के लिए रुपये पच्चीस हजार मात्र के व्यय की स्वीकृति जारी कर सकेंगे.

5. परिषद द्वारा प्रावधानित राशि से गतिविधि संचालित करने के लिए मदवार प्रस्ताव तैयार कर सचिव से व्यय को स्वीकृति प्राप्त करेंगे.

(24) परिषद की निधि -परिषद की निधि -परिषद की निधि -परिषद की निधि -परिषद की निधि - परिषद की निधि में नीचे लिखी राशियां शामिल होगी :-

1. राज्य शासन से प्राप्त अनुदान.

2. परिषद के आयोजनों, प्रकाशनों आदि से प्राप्त आमदनी.

3. परिषद को अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान और आमदनी.

(25) लेखा और लेखा परीक्षा -लेखा और लेखा परीक्षा -लेखा और लेखा परीक्षा -लेखा और लेखा परीक्षा -लेखा और लेखा परीक्षा -

1. परिषद का हिसाब सामान्य सभा द्वारा निर्देशित नीति के अनुसार रखा जायेगा.

2. परिषद का हिसाब उस रीति से और उस प्राधिकार द्वारा जाँचा जायेगा, जो सामान्य सभा निर्दिष्ट करे.

(26) वार्षिक प्रतिवेदन तथा आय-व्यय पत्रक -वार्षिक प्रतिवेदन तथा आय-व्यय पत्रक -वार्षिक प्रतिवेदन तथा आय-व्यय पत्रक -वार्षिक प्रतिवेदन तथा आय-व्यय पत्रक -वार्षिक प्रतिवेदन तथा आय-व्यय पत्रक - परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के उपरान्त सामान्य सभा के अनुमोदन के लिए रखा जायेगा तथा बाद में प्रतिवेदन की प्रति संबंधित वर्ष के लेखा परीक्षित आय-व्यय पत्र साथ शासन को भेजी जायेगी.

(27) परिषद निधि की अभिरक्षा -परिषद निधि की अभिरक्षा -परिषद निधि की अभिरक्षा -परिषद निधि की अभिरक्षा -परिषद निधि की अभिरक्षा - राज्य शासन अथवा अन्य स्रोतों प्राप्त होने वाला धन, परिषद के कोष में जमा होगा. कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार परिषद की निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर रखी जायेगी और इन खातों में से धन, सचिव/प्रधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से निकाला जा सकेगा.

(28) पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी -पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी -पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी -पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी -पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी - अधिनियम की धारा-27 के अतंर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा सम्पन्न होने के दिनांक से 45 दिन भीतर निर्धारित प्रारूप में धारा-28 के अतंर्गत संस्था का परीक्षित लेखा नियमानुसार भेजा जायेगा.

(29) संशोधन -संशोधन -संशोधन -संशोधन -संशोधन - संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 1/3 मतों से पारित होगा. यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फम्र्स एवं संस्थाएँ को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा.

(30) विघटन -विघटन -विघटन -विघटन -विघटन - संस्था का विघटन शासन निर्णयानुसार अथवा साधारण सभा में कुल सदस्यों के 1/3 मत से पारित किया जायेगा. परिषद का विघटन होने पर उसकी निधि, शेष रकम और परिसम्पत्तियां राज्य शासन के निर्देशानुसार व्यवस्थित की जायेंगी.

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(31) सम्पत्ति -सम्पत्ति -सम्पत्ति -सम्पत्ति -सम्पत्ति - संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी. संस्था की सम्पत्ति का उपयोग शासन के आदेशानुसार किया जायेगा.

(32) पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना -पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना -पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना -पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना -पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना - संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर; या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर; पंजीयक, फम्र्स एवं संस्थाएँ को बैठक बुलाने का अधिकार होगा. साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा.

(33) विवाद - विवाद - विवाद - विवाद - विवाद - संस्था किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को उसे सुलझाने का अधिकार होगा. ऐसी में अंतिम निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लिया जायेगा और यह निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा.

छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का 'संविधान'छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का 'संविधान'छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का 'संविधान'छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का 'संविधान'छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का 'संविधान'

1. संक्षिप्त नाम :-संक्षिप्त नाम :-संक्षिप्त नाम :-संक्षिप्त नाम :-संक्षिप्त नाम :- यह संविधान, 'छत्तीसगढ़ प्रदेश संस्कृति परिषद का संविधान' कहलाएगा.

2. संस्था का नाम :-संस्था का नाम :-संस्था का नाम :-संस्था का नाम :-संस्था का नाम :-

2.1. इस संगठन का नाम 'छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद' होगा.

2.2. छत्तीसगढ़ राज्य संस्कृति परिषद साहित्य, ललित कलाओं, संगीत, नृत्य, नाटक, चित्र एवं मूर्ति कला आदि सिनेमा तथा आदिवासी एवं लोक कलाओं की परिषद होगी.

3. कार्यालय :-कार्यालय :-कार्यालय :-कार्यालय :-कार्यालय :- छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यालय संस्कृति संचालनालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा. जिसका शासन समय-समय पर निर्णय करें स्थित रहेगा.

4. परिभाषाएँ ः-परिभाषाएँ ः-परिभाषाएँ ः-परिभाषाएँ ः-परिभाषाएँ ः-

4.1) परिषद - परिषद से तात्पर्य, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद है.

4.2) शासन - शासन से तात्पर्य, छत्तीसगढ़ शासन है.

4.3) वर्ष - वर्ष से तात्पर्य, वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च है.

4.4) सामान्य सभा - सामान्य सभा से तात्पर्य, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की सामान्य

सभा है.

4.5) कार्यकारिणी समिति - कार्यकारिणी समिति से तात्पर्य, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की

कार्यकारिणी समिति है.

4.6) अकादमी/प्रभाग - अकादमी/प्रभाग से तात्पर्य, परिषद द्वारा गठित ऐसी इकाईयों से है जो परिषद के लिये छत्तीसगढ़ में साहित्य एवं कलाओं के किसी भी क्षेत्र (शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, नाट्य, चित्र मूर्तिकला आदि, साहित्य, आदिवासी एवं लोक कलाओं, लोक साहित्य, सिनेमा आदि) के संवर्धन, संरक्षण और विकास के लिये क्रियाशील हो.

4.7) सचिव - सचिव से तात्पर्य, संस्कृति विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव से है.

4.8) संयुक्त सचिव - संयुक्त सचिव से तात्पर्य, संस्कृति विभाग के संचालक/आयुक्त से

है.

13 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग

4.9) उप सचिव - उप सचिव से तात्पर्य शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति/विभाग से लिए

गये द्वितीय श्रेणी से उपर के अधिकारी गण से है.

5. उद्देश्य - उद्देश्य - उद्देश्य - उद्देश्य - उद्देश्य - परिषद का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में साहित्य संगीत, नृत्य, रंगमंच, चित्र एवं मूर्तिकला, सिनेमा, आदिवासी एवं लोककलाओं आदि का शासन को नीतियों के अनुरूप समस्त संभव उपायों द्वारा सम्मान, विस्तार, प्रोत्साहन और संरक्षण करना होगा. इस व्यापक उद्देश्य को प्राप्त करने का लिये परिषद्‌ निम्नलिखित प्रयत्न करेगी : 5.1) सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण संवर्धन दस्तावेजीकरण एवं विकास.

5.2) प्रदेश के सृजनशील संस्कृति के लिये मंचों का विकास.

5.3) प्रदेश में अखिल भारतीय स्तरधर्मी मंचों की स्थापना और आयोजन.

5.4) क्षेत्र में आदिवासी एवं लोक कलाओं और साहित्य के अंतर्सम्बन्धों की पहचान एवं विस्तार के प्रयास.

5.5) विभिन्न सांस्कृतिक कलाओं एवं साहित्य रूपों के स्वतंत्र और मिले-जुले कार्यक्रमों आदि का आयोजन.

5.6) राज्य के विभिन्न सांस्कृतिक जनसंगठनों को सहयोग और प्रोत्साहन.

5.7) उल्लेखनीय सृजनात्मक उपलब्धियों के लिए सृजन कर्मियों को सम्मान एवं प्रोत्साहन.

5.8) सिनेमा संबंधी गतिविधियाँ.

5.9) परिषद के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, किसी व्यक्ति या शासन से किसी भूमि या भवन का अर्जन, क्रय या उसकी पट्टे पर अभिप्राप्ति.

5.10) परिषद्‌ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुदान प्राप्त करना, कार्यक्रमों के लिए प्रायोजकों से सहायता प्राप्त करना और परिषद की गतिविधियों के लिए अन्य सभी सम्भव उपाय.

6. परिषद के सदस्य और पदाधिकारी -परिषद के सदस्य और पदाधिकारी -परिषद के सदस्य और पदाधिकारी -परिषद के सदस्य और पदाधिकारी -परिषद के सदस्य और पदाधिकारी - परिषद में निम्नलिखित सदस्य और पदाधिकारी होंगे :

6.1) मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन - अध्यक्ष

6.2) मंत्री, संस्कृति विभाग

- उपाध्यक्ष

6.3) प्रदेश के साहित्य और कला जगत से संबंधित व्यक्ति - 9 सदस्य

(साहित्य-4, आदिवासी लोककला-1, चित्रकला-मूर्तिशिल्प-1 नाटक-1, शास्त्रीय संगीत/नृत्य-2)

6.4) छत्तीसगढ़ विधान सभा का निर्वाचित सदस्य - 1 सदस्य

(कला-साहित्य में रूचि रखने वाले)

6.5) भारतीय संसद में छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्य - 1 सदस्य

(कला-साहित्य में रूचि रखने वाले)

6.6) संचालक, संस्कृति संचालनालय - 1 सदस्य/संयुक्त सचिव 6.7) अकादमियों/प्रभागों के निदेशक - 4 सदस्य14 {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 6.8) शासकीय विभागों के प्रतिनिधि - 8 सदस्य

(प्रमुख सचिव/सचिव - वित्त, आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, पंचायत एवं समाज सेवा, पर्यटन, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और ग्रामोद्योग विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि, जो कम से कम उप सचिव स्तर का हो)

6.9) प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग - 1 सदस्य सचिव 6.10) इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति - 1 सदस्य

6.11) अध्यक्ष द्वारा मनोनित - 2 सदस्य

7. सदस्यता -सदस्यता -सदस्यता -सदस्यता -सदस्यता -

(7.1)(7.1)(7.1)(7.1)(7.1) सदस्यों का मनोनयन और पदावधि ः-सदस्यों का मनोनयन और पदावधि ः-सदस्यों का मनोनयन और पदावधि ः-सदस्यों का मनोनयन और पदावधि ः-सदस्यों का मनोनयन और पदावधि ः-

7.1.1) छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, परिषद के पदेन सचिव होंगे.

7.1.2) संस्कृति संचालनालय के संचालक, परिषद के पदेन संयुक्त सचिव होंगे.

7.1.3) शासकीय विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव ऐसे समय के लिए, जिसे शासन निर्धारित करे, नियोजित किये जाएंगे. किंतु ये प्रतिनिधि विशेष परिस्थिति में अपने प्रतिनिधि मनोनीत कर सकेंगे जो कम से कम उपसचिव स्तर के होंगे.

7.1.4) प्रदेश के कला जगत के ख्यातिप्राप्त जानकार/विद्वानों में से संस्कृति विभाग द्वारा कडिका-6 के 6.3 में उल्लेखित 6 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाएगा.

7.1.5) छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों में से साहित्य/कलाओं में रुचि रखने वाले किसी एक सदस्य का मनोनयन संस्कृति विभाग द्वारा किया जायेगा.

7.1.6) भारतीय संसद में छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्यों में से साहित्य/कलाओं में रुचि रखने वाले किसी एक सदस्य का मनोनयन संस्कृति विभाग द्वारा किया जाएगा.

7.1.7) अशासकीय सदस्य जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा आदिष्ट नहीं किए जाएँ, दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे. एक काल खण्ड में नामांकित सदस्यों में से सदस्यों का नामांकन शासन द्वारा दूसरे कालखण्ड के लिये भी किया जा सकेगा.

(7.2)(7.2)(7.2)(7.2)(7.2) सदस्यता की समाप्ति -सदस्यता की समाप्ति -सदस्यता की समाप्ति -सदस्यता की समाप्ति -सदस्यता की समाप्ति - परिषद की समान्य सभा या कार्यकारिणी के सदस्यों को निम्नलिखित अवस्था में सदस्यता समाप्त मानी जाएगी :- 7.2.1) सदस्य के त्यागपत्र देने से अथवा सदस्य के शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाने से.

7.2.2) सदस्य यदि सचिव को बैठक में अनुपस्थित होने की लिखित सूचना न दे और दो बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे.

7.2.3) सदस्य द्वारा ऐसा कृत्य किया जाये जो शासन अथवा परिषद के हित में न हो.

7.2.4) सदस्यता की समाप्ति में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा.

15 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग

(7.3)(7.3)(7.3)(7.3)(7.3) त्यागपत्र की प्रभावशीलता -त्यागपत्र की प्रभावशीलता -त्यागपत्र की प्रभावशीलता -त्यागपत्र की प्रभावशीलता -त्यागपत्र की प्रभावशीलता - सदस्य द्वारा सामान्य सभा अथवा कार्यकारिणी समिति की सदस्यता से सचिव को सौंपे गये त्यागपत्र का प्रभाव तब से माना जायेगा, जब से अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकृत कर लिया जाये.

8. परिषद्‌ के अधिकरण -परिषद्‌ के अधिकरण -परिषद्‌ के अधिकरण -परिषद्‌ के अधिकरण -परिषद्‌ के अधिकरण - परिषद के कार्यकलाप सामान्य सभा और कार्यकारिणी समिति अधिकरणों के माध्यम से संचालित होंगे :- (8.1)(8.1)(8.1)(8.1)(8.1) सामान्य सभासामान्य सभासामान्य सभासामान्य सभासामान्य सभा

(8.1.1) सामान्य सभा की व्यवस्था -सामान्य सभा की व्यवस्था -सामान्य सभा की व्यवस्था -सामान्य सभा की व्यवस्था -सामान्य सभा की व्यवस्था - सामान्य सभा में वे ही व्यक्ति सदस्य होंगे, जो कण्डिका-6 के अधीन परिषद्‌ के तत्समय सदस्य होंगे.

(8.1.2)(8.1.2)(8.1.2)(8.1.2)(8.1.2) कर्तव्य एवं अधिकार -कर्तव्य एवं अधिकार -कर्तव्य एवं अधिकार -कर्तव्य एवं अधिकार -कर्तव्य एवं अधिकार - परिषद की सामान्य सभा के निम्नलिखित कर्तव्य एवं अधिकार होंगे :-

8.1.2.1) कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत परिषद के वार्षिक बजट की स्वीकृति.

8.1.2.2) परिषद को कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना और निर्णय लेना.

8.1.2.3) परिषद की नीतियों का निर्धारण गतिविधियों का मूल्यांकन गतिविधियों के सुधार और

विकास के लिए आवश्यक उपाय सुझाना.

8.1.2.4) परिषद के मार्गदर्शन के लिए नियम प्रबंध नियम, उपविधि तथा प्रक्रिया निर्धारित करना.

8.1.2.5) परिषद की वार्षिक रिपोर्ट तथा ऑडिट रिपोर्ट पर विचार और उसका अनुमोदन.

8.1.2.6) सामान्य सभा को प्रचलित नियमों में आवश्यक संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन अथवा विलोपित करने का अधिकार होगा, नियमों में प्रस्तावित संशोधन, परिवर्तन परिवर्धन या विलोपन तभी हो सकेगा जब इस उद्देश्य से बुलाई गई सामान्य सभा की बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पहले परिषद्‌ सभी सदस्यों को दी गई हो और नियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन या विलोपित करने आदि का प्रस्ताव बैठक में दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया हो.

(8.1.3)(8.1.3)(8.1.3)(8.1.3)(8.1.3) सामान्य सभा की बैठक -सामान्य सभा की बैठक -सामान्य सभा की बैठक -सामान्य सभा की बैठक -सामान्य सभा की बैठक - सामान्य सभा की बैठक की अध्यक्षता परिषद्‌ के अध्यक्ष करेंगे. उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे. सामान्य सभा की वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार अवश्यक होगी. वार्षिक बैठक के अतिरिक्त सामान्य सभा की बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्ष के निर्णय पर बुलाई जा सकेगी.

8.1.3.1) बैठक की सूचना -बैठक की सूचना -बैठक की सूचना -बैठक की सूचना -बैठक की सूचना - समान्य सभा को बैठक बुलाने के लिए सचिव द्वारा साधारणतः 15 दिन पहले सूचना भेजी जाएगी. विशेष परिस्थितियों में 10 दिन पहले सूचना देकर भी सामान्य सभा की बैठक बुलाई जा सकेगी. इस प्रकार की बैठक में वे ही विषय रखे जायेंगे जिनके संबंध में सूचना देकर बैठक बुलाई गई हो. विशेष अवस्था में अध्यक्ष की अनुमति से बैठकों में अन्य विषय भी रखे जा सकेंगे.

8.1.3.2) कोरम -कोरम -कोरम -कोरम -कोरम - बैठक में कार्य के लिए सामान्य सभा के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति

अनिवार्य होगी.

8.1.3.3) बहुमत के आधार पर निर्णय -बहुमत के आधार पर निर्णय -बहुमत के आधार पर निर्णय -बहुमत के आधार पर निर्णय -बहुमत के आधार पर निर्णय - सामान्य सभा में किसी विषय पर निर्णय बहुमत के आधार पर किया जायेगा. दोनों पक्षों में बराबर मत आने पर बैठक के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा.

16 {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ

8.1.3.4) कोरम का अभाव -कोरम का अभाव -कोरम का अभाव -कोरम का अभाव -कोरम का अभाव - बैठक के लिए निर्धारित समय के 15 मिनट के अंदर यदि वांछित संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं हो, तो यह बैठक उसी स्थान और समय उसी दिन स्थगित समझी जाएगी. इस तरह स्थगित होने के पश्चात पुनः आहूत बैठक में फिर निर्धारित कोरम की उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी. उपस्थित सदस्य उन विषयों पर विचार करेंगे, जिनके लिए बैठक बुलाई गई थी. इस तरह की स्थगित बैठक में किसी अन्य विषय पर विचार नहीं होगा.

8.1.3.5) बैठक के स्थान एवं समय में परिवर्तन -बैठक के स्थान एवं समय में परिवर्तन -बैठक के स्थान एवं समय में परिवर्तन -बैठक के स्थान एवं समय में परिवर्तन -बैठक के स्थान एवं समय में परिवर्तन - अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों की सहमति से किसी बैठक को किसी अन्य समय और स्थान पर होने के लिए स्थगित कर सकेंगे/लेकिन इस तरह स्थगित बैठक में उन विषयों पर विचार किया जाएगा जो मूल बैठक के लिए निर्धारित थे.

8.1.3.6) संकल्प -संकल्प -संकल्प -संकल्प -संकल्प - सामान्य सभा की बैठक में अध्यक्ष द्वारा यह घोषित किये जाने पर कि कोई संकल्प पारित या बहुमत से पारित हो गया है, बैठक की कार्रवाई की मिनट बुक में इस आशय की प्रविष्टि को इस बात का निश्चयात्मक प्रमाण माना जायेगा.

8.1.3.7) बैठक का निर्देशन -बैठक का निर्देशन -बैठक का निर्देशन -बैठक का निर्देशन -बैठक का निर्देशन - सामान्य सभा की बैठक में सभी प्रकार की प्रक्रिया और मामलों में अध्यक्ष का निर्देशन एवं निर्णय अंतिम माना जाएगा.

8.1.3.8) बैठक का कार्रवाई विवरण -बैठक का कार्रवाई विवरण -बैठक का कार्रवाई विवरण -बैठक का कार्रवाई विवरण -बैठक का कार्रवाई विवरण - परिषद के सचिव सामान्य सभा की बैठक का संचालन करने के साथ बैठक की कार्यवाही का विवरण तैयार करेंगे. कार्यवृत्त का अनुमोदन बैठक अध्यक्ष करेंगे और उसकी पुष्टि सामान्य सभा की अगली बैठक में कराई जाएगी.

9. कार्यकारिणी समिति का गठन -कार्यकारिणी समिति का गठन -कार्यकारिणी समिति का गठन -कार्यकारिणी समिति का गठन -कार्यकारिणी समिति का गठन - परिषद की कार्यकारिणी समिति का गठन इस प्रकार होगा :-

(1) परिषद्‌ के उपाध्यक्ष

- अध्यक्ष

(2) संविधान की कंडिका 6 के अनुसार सदस्यों में से शासन द्वारा - 3 सदस्य नामजद समान्य सभा के सदस्य

(3) छ.ग. शासन वित्त विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनका - 1 सदस्य प्रतिनिधि, जो कम से कम उपसचिव स्तर का हो.

(4) संचालक, संस्कृति संचालनालय - 1 सदस्य (5) परिषद्‌ की अकादमियों/प्रभागों के निदेशक - 4 सदस्य (6) परिषद्‌ के सचिव

- सदस्य सचिव (9.1)(9.1)(9.1)(9.1)(9.1) सदस्यता समाप्ति -सदस्यता समाप्ति -सदस्यता समाप्ति -सदस्यता समाप्ति -सदस्यता समाप्ति - पदेन श्रेणी को छोड़कर कार्यकारिणी समिति के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाएगी, यदि :- 9.1.1) वह इस्तीफा देता है या शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो.

9.1.2) कार्यकारिणी समिति की लगातार दो बैठकों में बिना सचिव को लिखित सूचना दिये अनुपस्थित रहता है.

9.1.3) कार्यकारिणी समिति के पदेन सदस्य उस समय तक कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे, जब तक पद पर पदस्थ रहते हैं, जिसके कारण कार्यकारिणी समिति का सदस्य होने की व्यवस्था की गई है.

17 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग

9.1.4) सदस्य उस अवधि तक कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे, जब तक ये सामान्य सभा के सदस्य हैं.

9.1.5) कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का कोई स्थान यदि किसी कारण से रिक्त हो तो भी कार्यकारिणी समिति विधिवत सक्रिय मानी जाएगी.

9.1.6) त्यागपत्र की प्रभावशीलता -त्यागपत्र की प्रभावशीलता -त्यागपत्र की प्रभावशीलता -त्यागपत्र की प्रभावशीलता -त्यागपत्र की प्रभावशीलता - सदस्य द्वारा दिया गया त्यागपत्र कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किये जाने की तिथि से प्रभावशील होगा.

(9.2)(9.2)(9.2)(9.2)(9.2) कर्तव्य और अधिकार -कर्तव्य और अधिकार -कर्तव्य और अधिकार -कर्तव्य और अधिकार -कर्तव्य और अधिकार - कार्यकारिणी समिति के कर्तव्य और अधिकार इस प्रकार होंगे :-

9.2.1) सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये परिषद के वार्षिक वित्तीय विवरण और बजट का अनुमोदन.

9.2.2) सामान्य सभा में प्रस्तुत करने के पूर्व सचिव द्वारा प्रस्तुत वार्षिक आडिट रिपोर्ट, उस पर प्रस्तावित कार्रवाई और गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार कर अनुमोदन करना.

9.2.3) कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष या शासन को प्रदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों आदि के संबंध में आवश्यक सलाह दे सकेगी.

9.2.4) परिषद के उद्देश्यों के अनुरूप प्रदेश की कलाओं के सम्मान, विस्तार, प्रोत्साहन और संरक्षण के लिये विभिन्न उपाय करना और साहित्यिक एवं कलात्मक गतिविधियों के आयोजन के लिए आवश्यक योजना बनाना और परामर्श देना.

9.2.5) परिषद के एक या एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यथा आवश्यक उप-समितियों का निर्माण कर सकेगी और ऐसी उपसमिति या उप समितियों के प्रस्तावों पर विचार कर उचित निर्णय ले सकेगी.

9.2.6) परिषद के उद्देश्यों के लिये शासन और अन्य स्रोताें से अनुदान या दान प्राप्त करेगी. परिषद्‌ के अपने आयोजनों, प्रकाशनों या अन्य स्रोतों से आमदनी प्राप्त करेगी और इस तरह प्राप्त सभी राशियों को परिषद की निधि में एकत्र कर परिषद्‌ के उद्देश्यों के लिए खर्च करने की स्वीकृति देगी और उसके लिए नियम/प्रावधान निर्धारित करेगी.

9.2.7) परिषद के उद्देश्यों के अनुरूप यथा आवश्यकता सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी.

9.2.8) कार्यकारिणी के अधिकारों को सचिव या अन्य पदाधिकारियों को प्रत्योजित कर सकेगी.

9.2.9) परिषद की चल एवं अचल संपत्ति को विक्रय अथवा बंधक रख सकेगी, किराये पर दे सकेगी हस्तांतरण अथवा निपटारा कर सकेगी, किंतु परिषद की अचल संपत्ति का हस्तांतरण शासन के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा.

9.2.10) परिषद्‌ के लिए नये पदों के निर्माण की अनुशंसा स्वीकृत पदों के अनुसार अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वीकृति सेवा शर्तो आदि का निर्धारण करने और ऐसे नियम, उपनियम आदि बनाने के अधिकारों का उपयोग करेगी जो परिषद्‌ को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो.

9.2.11) परिषद के सभी वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में स्वीकृति देगी.

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9.2.12) परिषद की राशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखने को स्वीकृति देगी और उसमें से धन निकालने के लिए किसी अधिकारी को अधिकृत करेगी.

9.2.13) वित्तीय प्रकरणों में किसी राशि और अनुपयोगी सामग्री को निश्चित कारणों के आधार पर राइट-ऑफ करने और निष्प्रयोज्य घोषित करने की स्वीकृति देगी.

9.2.14) परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतनमान, नियुक्ति, पदोन्नति प्रतिनियुक्ति तथा तत्संबंधी अन्य विषयों पर निर्णय करने एवं आवश्यक नियम बनाने की पूर्ण शक्ति कार्यकारिणी समिति की होगी.

(9.3)(9.3)(9.3)(9.3)(9.3) कार्यकारिणी समिति की बैठक :-कार्यकारिणी समिति की बैठक :-कार्यकारिणी समिति की बैठक :-कार्यकारिणी समिति की बैठक :-कार्यकारिणी समिति की बैठक :- कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता परिषद के उपाध्यक्ष करेंगे. उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों से किसी सदस्य को उस बैठक का अध्यक्ष चुना जा सकेगा. सामान्यतः कार्यकारिणी समिति की बैठक छः माह में एक बार हो सकेगी. लेकिन विशेष परिस्थितियों में कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार बैठक बुला सकेंगे.

9.3.1) बैठक की सूचना -बैठक की सूचना -बैठक की सूचना -बैठक की सूचना -बैठक की सूचना - बैठक की सूचना सचिव द्वारा कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष की सहमति से कम से कम 10 दिन पूर्व सदस्यों को भेजनी होगी. आवश्यकता पड़ने पर विशेष परिस्थितियों में सचिव द्वारा पाँच दिन पूर्व भी सदस्यों को सूचना भेजकर बैठक बुलाई जा सकेगी.

9.3.2) कोरम -कोरम -कोरम -कोरम -कोरम - कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों का होगा.

9.3.3) समिति की स्थगित बैठक -समिति की स्थगित बैठक -समिति की स्थगित बैठक -समिति की स्थगित बैठक -समिति की स्थगित बैठक - कार्यकारिणी समिति की किसी भी स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, स्थगित बैठक 15 मिनट बाद उसी स्थान पर की जा सकेगी.

9.3.4) कारवाई का विवरण -कारवाई का विवरण -कारवाई का विवरण -कारवाई का विवरण -कारवाई का विवरण - कार्यकारिणी समिति की बैठक के संयोजन के साथ सचिव कार्यवाईयों का विवरण रिकार्ड करेंगे और रिकार्ड की गयी कार्यवाई की पुष्टि बैठक के अध्यक्ष से करायेंगे.

9.3.5) बैठक में निर्णय -बैठक में निर्णय -बैठक में निर्णय -बैठक में निर्णय -बैठक में निर्णय - कार्यकारिणी समिति की बैठक में किसी विषय पर निर्णय बहुमत के आधार पर किया जायेगा. दोनों पक्षों के बराबर मत आने पर बैठक के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा.

9.3.6) बैठक का निर्देशनबैठक का निर्देशनबैठक का निर्देशनबैठक का निर्देशनबैठक का निर्देशन - - - - - कार्यकारिणी समिति की बैठक कार्यवाही बैठक के अध्यक्ष के निर्देशन में संचालित होगी और इस संबंध में किसी प्रकार की प्रकिया और मामलों में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जायेगा.

10. उपाध्यक्ष के अधिकार -उपाध्यक्ष के अधिकार -उपाध्यक्ष के अधिकार -उपाध्यक्ष के अधिकार -उपाध्यक्ष के अधिकार -

10.1) कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे तथा बैठक की कार्रवाई के संचालन के लिए आवश्यक निर्देश देंगे.

10.2) बैठकों में किसी प्रस्ताव पर मतों का समविभाजन होने पर निर्णायक मत देंगे.

10.3) सामान्य सभा द्वारा स्वीकृत परिषद के वार्षिक के बजट के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में किसी योजना/आयोजन के लिये संचित निधि से आवश्यक व्यय की स्वीकृति देंगे. ऐसे व्यय का कार्योत्तर अनुमोदन कार्यकारिणी समिति की बैठक में कराना आवश्यक होगा.

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10.4) परिषद्‌ के संचालन और उसकी गतिविधियों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखेंगे एवं इस संबंध में आवश्यक आदेश देंगे.

10.5) उपाध्यक्ष को किसी भी व्यवस्था संबंधी प्रश्न अथवा संविधान की किसी भी कंडिका/धारा का प्रावधान की व्याख्या, आशय के बारे में निर्णयात्मक मत देने का अधिकार होगा और यह मत अंतिम माना जाएगा.

10.6) उपाध्यक्ष यथा आवश्यकता अपने अधिकार प्रत्यायोजित कर सकेंगे.

10.7) उपाध्यक्ष को परिषद्‌ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का अधिकार होगा.

10.8) उपाध्यक्ष संस्कृति परिषद के सचिव संयुक्त सचिव और परिषद के अन्तर्गत कार्यरत सचिव के लिए के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित एवं निर्धारित करेंगे.

10.9) परिषद की सामान्य सभा की उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे. जिस बैठक में अध्यक्ष अनुपस्थित हो. ऐसी बैठक में उनके द्वारा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन और अधिकारों का उपयोग किया जायेगा.

10.10) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कर्तव्यों और अधिकारों का निर्वहन करेंगे.

11. सचिव के अधिकार -सचिव के अधिकार -सचिव के अधिकार -सचिव के अधिकार -सचिव के अधिकार -

11.1) परिषद्‌ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति के सामान्य नियंत्रण के अंतर्गत परिषद के समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों और गतिविधियों की देखरेख एवं संचालन करेंगे और परिषद के उद्देश्यों तथा कार्यों की पूर्ति के लिए सभी संभव प्रयत्न करेंगे.

11.2) सामान्य सभा और कार्य कारिणी समिति की बैठक आमंत्रित करेंगे.

11.3) सामान्य सभा तथा कार्यकारिणी समिति की बैठकों को कार्यसूची तैयार करेंगे और बैठक की कार्रवाई को रिकार्ड करेंगे.

11.4) बैठक में स्वीकृति प्रस्तावों तथा उनमें लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करेंगे.

11.5) सामान्य सभा तथा कार्यकारिणी समिति के समक्ष परिषद को वार्षिक रिपोर्ट आय-व्यय, ऑडिट रिपोर्ट एवं कार्यक्रमों का प्रतिवेदन और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे.

11.6) परिषद के आय-व्यय का हिसाब एवं बजट पर नियंत्रण रखेंगे तथा स्वी.त बजट के अनुसार व्यय को नियोजित करते हुए उपाध्यक्ष द्वारा स्वी.त राशि किसी विशेष कार्य के लिए व्यय करेंगे.

11.7) परिषद्‌ की निधि को कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा रखेंगे.

11.8) कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के अनुसार परिषद्‌ की ओर से किसी करारनामे का निष्पादन करेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे.

11.9) कार्यकारिणी समिति/उपाध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारों का उपयोग करेंगे.

11.10) कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुशंसित एवं शासन से स्वीकृत पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे और ऐसी की गई नियुक्ति से कार्यकारिणी समिति को अगली बैठक में अवगत करायेंगे.

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11.11) परिषद्‌ के आहरण संवितरण अधिकारी होंगे. परिषद्‌ के सभी खातों में से धन निकालेंगे तथा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत सभी वित्तीय मामलों में भुगतान की स्वीकृति देंगे.

11.12) सामान्य समिति एवं कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित कार्यक्रमों के लिये आवश्यकतानुसार सचिव एक प्रकरण में पच्चीस लाख रुपये तक का व्यय अथवा की स्वीकृति जारी कर सकेंगे. ऐसे व्यय की राशि रूपये पच्चीस लाख से अधिक होने की स्थिति में उपाध्यक्ष से स्वीकृति ली जायेगी. कार्यक्रमों पर इस व्यय की पुष्टि कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में कराई जाएगी.

11.13) आकस्मिक रूप से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर व्यय उपाध्यक्ष की अनुमति से करेंगे की मुख्यालय से अनुपस्थिति की स्थिति में स्वीकृति की प्रत्याशा में सचिव रुपये दो लाख तक का व्यय अथवा व्यय की स्वीकृति जारी कर सकेंगे.

11.14) परिषद्‌ के अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य के बाहर जाने को स्वीकृति दे सकेंगे.

11.15) कार्यकारिणी द्वारा स्वी.त वेतन-भत्तों/स्थापना व्यय/कार्यक्रमों/गतिविधियों के लिए अकादमियों को बजट आवंटित करेंगे.

11.16) सचिव, अकादमियों/प्रभागों के निदेशकों, अधिकारियों के यात्रा देयक एवं अन्य स्वत्वों के भुगतान की स्वीकृति दे सकेंगे.

11.17) अकादमियों के राजपत्रित श्रेणी के अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन संधारित करेंगे.

12. संयुक्त सचिव के अधिकार -संयुक्त सचिव के अधिकार -संयुक्त सचिव के अधिकार -संयुक्त सचिव के अधिकार -संयुक्त सचिव के अधिकार - परिषद के उपाध्यक्ष/सचिव द्वारा प्रत्यायोजित प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारों का उपयोग करेंगे.

13. उपसचिव के कर्त्तव्य एवं अधिकार -उपसचिव के कर्त्तव्य एवं अधिकार -उपसचिव के कर्त्तव्य एवं अधिकार -उपसचिव के कर्त्तव्य एवं अधिकार -उपसचिव के कर्त्तव्य एवं अधिकार - उपसचिव का पद द्वितीय श्रेणी के ऊपर का होगा जो प्रतिनियुक्ति/विभाग के अधिकारियों से भरा जायेगा. 1. अकादमियों/प्रभागों का उपसचिव, अकादमियों/प्रभागों के कार्याें तथा निधियों के समुचित प्रशासन तथा अकादमियों/प्रभागों के विविध क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा.

2. उप सचिव के पास अपने कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु शासन के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्तियाँ होंगी.

3. अकादमियों/प्रभागों के विनिश्चयों तथा निर्देशों का क्रियान्वयन करने की कार्यवाही कर सकेंगे.

4. अकादमियों/प्रभागों की बैठकों का संचालन तथा इन बैठकों की कार्यवाहियों का लेखा रखने की.

5. इसके अधिकारियों सहित अकादमियों/प्रभागों के क्रियाकलापों का सामान्य पर्यवेक्षण तथा समन्वय करने की.

6. उसे अन्य ऐसे कृत्य सौंपने की, जैसा कि अकादमियों/प्रभागों उचित समझे.

7. अकादमियों/प्रभागों के कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों के उत्तरदायित्व तथा लेखांकन के लिए.

8. विविध क्रियाकलापों के समय पर क्रियान्वयन हेतु निधियों को विमुक्त करने के लिए.

9. कार्यक्रमाें से संबंधित समस्त वित्तीय विषयों का लेखा संधारित करने के लिए.

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10. राज्य के साथ-साथ केन्द्र शासन से निधियों की विमुक्ति हेतु निवेदनों की तैयारी तथा निवेदन के प्रत्याहरण की तैयारी एवं प्रेषण के लिए.

11. अकादमियों/प्रभागों के कार्यालय की विविध शाखाओं के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के लिए.

12. कार्मिक तथा सामान्य प्रशासन के विषयों से संबंधित समस्त पहलू के लिए.

14. अकादमियों/प्रभागों का स्वरूप -अकादमियों/प्रभागों का स्वरूप -अकादमियों/प्रभागों का स्वरूप -अकादमियों/प्रभागों का स्वरूप -अकादमियों/प्रभागों का स्वरूप -

14.1.)14.1.)14.1.)14.1.)14.1.) छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद्‌ के अतंर्गत सांस्कृतिक गतिविधियों संचालित करने के लिए निम्नलिखित अकादमियाँ/प्रभाग होंगे, जो उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्य सम्पादित करेंगे :- (14.1.1) साहित्य अकादमी - (क) पदुमलाल बख्शी पीठ

(ख) श्रीकांत वर्मा पीठ, (ग) गुरू घासीदास शोध पीठ

(14.1.2) कला अकादमी - (क) रंगमंच

(ख) चित्र एवं शिल्प कला (ग) संगीत एवं नृत्य

(14.1.3) आदिवासी लोक कला अकादमी - (क) आदिवासी एवं लोक कलाएँ

(ख) आदिवासी शिल्प एवं चित्रकला (घ) लोक शिल्प एवं चित्रकला (ग) लोक नृत्य एवं संगीत

14.2)14.2)14.2)14.2)14.2) अकादमियों/प्रभागों के उद्देश्य -अकादमियों/प्रभागों के उद्देश्य -अकादमियों/प्रभागों के उद्देश्य -अकादमियों/प्रभागों के उद्देश्य -अकादमियों/प्रभागों के उद्देश्य -

(14.2.1) परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अकादमी/प्रभाग कार्य करेंगे.

(14.2.2) परिषद द्वारा पारित बजट के अनुसार उपलब्ध करायी गई राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेंगी.

(14.2.3) अकादमी/प्रभाग स्थापना और गतिविधियों का बजट परिषद से अनुमोदित करायेंगे.

14.3)14.3)14.3)14.3)14.3) निदेशक की नियुक्ति -निदेशक की नियुक्ति -निदेशक की नियुक्ति -निदेशक की नियुक्ति -निदेशक की नियुक्ति - अकादमियों/प्रभागों के कार्यों/गतिविधियों के संचालन के लिये निदेशक नियुक्त होंगे. निदेशकों की नियुक्ति निर्धारित कालावधि के लिये छ.ग. षासन, संस्कृति विभाग द्वारा की जायेगी. निदेशकों के वेतन-भत्तों/मानदेय/सुविधाओं एवं अन्य भक्तों का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा.

14.4)14.4)14.4)14.4)14.4) निदेशक के कर्तव्य एवं अधिकार -निदेशक के कर्तव्य एवं अधिकार -निदेशक के कर्तव्य एवं अधिकार -निदेशक के कर्तव्य एवं अधिकार -निदेशक के कर्तव्य एवं अधिकार -

(14.4.1) अकादमी/प्रभाग को गतिविधियाँ निदेशक द्वारा संचालित की जायेंगी.

(14.4.2) परिषद द्वारा सौंपे गये प्रशासकीय और वित्तीय अधिकारों का उपयोग करेंगे.

(14.4.3) अकादमी/प्रभाग के आय-व्यय का ब्यौरा संधारित करेंगे.

(14.4.4) परिषद/द्वारा जारी स्वीकृति के अतंर्गत भुगतान की कार्यवाही करेंगे.

(14.4.5) मद विशेष के लिये स्वीकृत बजट से अधिक अथवा संभावित व्यय की स्वीकृति सचिव के माध्यम से उपाध्यक्ष से ली जायेगी.

(14.4.6) निदेशक गतिविधि विशेष के संचालन के लिये संबंधित क्षेत्र के विद्वानों/विशेषज्ञों/जानकारों को परामर्श के लिये आमंत्रित कर सकेंगे.

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(14.4.7) बजट प्रावधान के तहत अपरिहार्य व्ययों के लिए निदेशक एक समय में एक कार्य के लिये रुपये दस लााख मात्र के व्यय की स्वीकृति जारी कर सकेंगे.

(14.4.8) परिषद द्वारा प्रावधानित राशि से गतिविधि संचालित करने के लिये मदवार प्रस्ताव तैयार कर सचिव से व्यय की स्वीकृति प्राप्त करेंगे.

(14.4.9) नियुक्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, क्रमोन्नति/समयमान, सेवानिवृत्ति सेवा वृद्धि, सेवा पृथकीकरण, अनिवार्य सेवा निवृत्ति और निलंबन के प्रकरणों को छोड़कर, शेष प्रशासकीय प्रकरणों में परिषद के लिये स्वीकृत नियमों का पालन करायेंगे.

(14.4.10) निदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि आयोग के कृत्य दक्षतापूर्वक तथा नियमों, विनियमों व उप-विधियों के अनुसार चल रहे हैं.

(14.4.11) निदेशक सचिव को दिए गए निर्देश के अतंर्गत आयोग की बैठक बुलाएगा.

(14.4.12) निदेशक आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा.

(14.4.13) अध्यक्ष आयोग की किसी बैठक में सदस्यों के द्वारा दिए गए मतों की वैधता के निर्णय हेतु एकमात्र प्राधिकारी होगा.

(14.4.14) विशिष्ट मुद्‌दों के लिए तथा उसके विरूद्ध समान मतों की दशा में, अध्यक्ष अपने निर्णायक मतों का प्रयोग कर सकेगा.

15. परिषद की निधि :- परिषद की निधि :- परिषद की निधि :- परिषद की निधि :- परिषद की निधि :- परिषद की निधि में नीचे लिखी राशियाँ शामिल होगी :-

1. राज्य शासन से प्राप्त अनुदान,

2. परिषद के आयोजनों, प्रकाशनों आदि से प्राप्त आमदनी,

3. परिषद को अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान और आमदनी.

(15.1) परिषद्‌ की निधि की अभिरक्षा -परिषद्‌ की निधि की अभिरक्षा -परिषद्‌ की निधि की अभिरक्षा -परिषद्‌ की निधि की अभिरक्षा -परिषद्‌ की निधि की अभिरक्षा - राज्य शासन अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाला धन परिषद के कोष में जमा होगा. कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार परिषद निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर रखी जाएगी और इन खातों में से धन सचिव के हस्ताक्षर से निकाला जा सकेगा.

(15.2) लेखा और लेखा परीक्षा -लेखा और लेखा परीक्षा -लेखा और लेखा परीक्षा -लेखा और लेखा परीक्षा -लेखा और लेखा परीक्षा -

(15.2.1) परिषद का हिसाब सामान्य सभा द्वारा निर्देशित नीति के अनुसार रखा जाएगा.

(15.2.2) परिषद का हिसाब उस रीति से और उस प्राधिकार द्वारा जाँचा जायेगा, जो सामान्य सभा निर्दिष्ट करे.

(15.3) वार्षिक प्रतिवेदन तथा आय व्यय पत्रक -वार्षिक प्रतिवेदन तथा आय व्यय पत्रक -वार्षिक प्रतिवेदन तथा आय व्यय पत्रक -वार्षिक प्रतिवेदन तथा आय व्यय पत्रक -वार्षिक प्रतिवेदन तथा आय व्यय पत्रक - परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के उपरांत सामान्य सभा के अनुमोदन के लिए रखा जावेगा तथा बाद में प्रतिवेदन की प्रति संबंधित वर्ष के लेखा परीक्षित आय-व्यय पत्रक के साथ शासन को भेजी जाएगी.

16. परिषद के विघटन पर निधि की व्यवस्था -परिषद के विघटन पर निधि की व्यवस्था -परिषद के विघटन पर निधि की व्यवस्था -परिषद के विघटन पर निधि की व्यवस्था -परिषद के विघटन पर निधि की व्यवस्था - परिषद का विघटन होने पर उसकी निधि को शेष रकम और परिसम्पत्तियाँ राज्य शासन के निर्देशानुसार व्यवस्थित की जायेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल,इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल,इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल,इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल,इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल, संयुक्त सचिव.

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{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए

न्प्र र्प्री९ए ९घन्न् ञ ॰ न्.ॉप्रण्26 {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ र्र्ीीय्९ए ९घन्न्ए प्रँर्९ी र्न्ी्र३न्ए {र्न्ीध्ॉ्र३न् ॰ न् ॉप्रए {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्५ीीॉए र्न्ीैँ ञ र्ऽीर्॰ी ष्ञर्क्ती प्रर्झ्ी्र र्न्ी्र३न्ए प्रर्॰ीञ ग ट्टष्न् ूर्ूिू

न्र्ह्यीर् ीञ र्अिध्ऽ.द्वूध्ूर्अि्‌.ूर्ण्ट्टिप्र र्न्ीझ् र्र्५ीीॉ र्ी "ॉ र्ष्ीईर् ीर्र् ॉीी २र्न्ी र््री २भन् प्र ध् ॰ध् ्र"य् ऽींॉट्टध् ॰ ;अद्ध ञ प्रर्ह्यीय्ई झ्ट्टप्र ध् ऽींॉट्टध् ॰ ;ूद्ध ञ न्}९प्रईर् ॉीय्ँप्र र्ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन्ण् ऽई— झ्ट्टप्र ऽँय्एर् ींीय्ॉ र्ऽीभन् ींर्य्ैी ञ न्प्रई प्रईन् र्ऽीभन् र्ीन्॰प्रर्५ीय्र्ईी र्ी ऽप्रर्र्क्तीीन् ऽप्रप्रए ूर्अिग ;प्रँॉ ई॰ र्५ीई ऽप्रर्क्तीप्रए ूर्अिग २र्न्ी ँर्ीर््रीद्ध ध्र् ीर्न्ी अ्‌ ऽह्मई्रय्ई "ॉ र्उीर्न्ी २न् र्र्र्ीिंीप्रऽई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन् प्र न्फ झ्ट्टप्र ध् न्फर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन् —

ऽींॉट्टध्

;अद्ध झ्ट्टप्रर् ी र्ह्यीय्.

;द्ध प्रँर्९ी.र्न्ी्र३न् ;द्ध ई२न्ॉध्९.र्ईीन् ;्रद्ध ्रन्ध्र््रीर्.ी९ध् ;र्र्ीिंद्ध ९्रझ््रर्र् ीी९.र्ण्ूिद्वग २न्घन्न् ॉर्न्ी ट्टष्न् न्र्ष्ी

;न्२न्घन्न् ञद्ध ;अद्ध ;ूद्ध

अध््र र्ण्ूिद्वग र्न्ी्र३न्ए प्रर्॰ीञ ूअ ट्टष्न् ूर्ूिू

झ्ट्ट.ऽँय् न्र्ह्यी र्ीञ ूर्ूिअर्द्यिर्लिू्‌र्र्र्द्यििि्‌ध्ऽ.द्वूध् ूर्ूिर्.िूअण्ट्टप्र र्न्ीझ् र्र्५ीीॉर् ी "ॉ र्ष्ीईर् ीर्र् ॉीी २र्न्ी र््री २भन् प्र ध् ॰ध् ्र"य् ऽींॉट्टध् ॰ ;अद्ध ञ प्रर्ह्यीय्ई झ्ट्टप्र ध् ऽींॉट्टध् ॰ ;ूद्ध ञ न्}९प्रईर् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन्ण् ऽई— झ्ट्टप्र ऽँय्एर् ींीय्ॉ र्ऽीभन् ींर्य्ैी ञ न्प्रई प्रईन् र्ऽीभन्र् ीन्॰प्रर्५ीय्र्ईीर् ी ऽप्रर्र्क्तीीन् ऽप्रप्रए ूर्अिग ;प्रँॉ ई॰ र्५ीई ऽप्रर्क्तीप्रए ूर्अिग २र्न्ीर् ँीर््रीद्ध ध्र् ीर्न्ी अ्‌ ऽह्मई्रय्ई "ॉ र्उीर्न्ी २न् र्र्र्ीिंीप्रऽई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन् प्र न्फ झ्ट्टप्र ध् न्फर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन् —

ऽींॉट्टध्

;अद्ध झ्ट्टप्रर् ी र्ह्यीय्.

;द्ध प्रँर्९ी.र्न्ी्र३न् ;द्ध ई२न्ॉध्९.न्र्प्रॉी ;्रद्ध ्रन्ध्र््री.ईह्म॰ींींत्र्ध् ;र्र्ीिंद्ध ९्रझ््रर्र् ीी९.र्ण्ूिग्र २न्घन्न् ॉर्न्ी ट्टष्न् न्र्ष्ी

;न्२न्घन्न् ञद्ध ;अद्ध ;ूद्ध

अअल र्ण्र्र्द्वििि अअ्र र्ण्र््रद्यिि अअक्ष् र्ण्अिक्ष्ू अअद्य र्ण्र्र्द्वििि र् ी्र ल र्ण्ूिग्र र् ी्र

र्ण्ूिद्वग ;ूद्ध ॉर्ीय्ँप्र र्ीँ प्रँॉ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन्र्.ीर्य्ी९ ऽप्रझ्ञर्ईी र्९ी र्प्रीय्र्ह्यी ;झ्ण्ध्ॉण्द्ध र्न्ी्र३न् ॉञर्झ्ी्र र्न्ी्र३न् र्ी प्रर्र्न्ीँी ऽञई्रय्ई र्न्ी्र३न्.२न्ध्न्ींन् र्ी्रय् र्ीभत्र्ध्न्र्ह्यी ञ ँष्ट्टईध्न्र्ह्यी २न्ईींण्

;गद्ध झ्ट्टप्रर् ीघर्र्५ीी ;०र्९ीद्धर् ी प्रन्र्ध्ीर्ह्यी ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् ;र्न्ीण्द्धए र्र्ीिंन्र्र्र्ीिंीर्त्र्ी र्र् ीीय्९ ञ र्प्रीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण् ;ूद्ध ॉर्ीय्ँप्रर् ीँ प्रँॉ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन्.ईह्म॰ींींत्र्ध् ॉ ष्२न्र्न्ीींर्त्र्ीर् ी्रय् न् ींन्ींन् ॰ध् न् न्र्ड्डीैईन्ध् ीं९ ञ २ींञर्न्ी्रय् र्प्रीय्र्ह्यीर् ीय् २न्ईींण्

;गद्ध झ्ट्टप्रर् ीघर्र्५ीी ;०र्९ीद्धर् ी प्रन्र्ध्ीर्ह्यी ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् ;र्न्ीण्द्धए न्र्प्रॉी प्रँर्९ी र्न्ी्र३न् र्र् ीीय्९ ञ र्प्रीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण्

{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए

र्न्ीट्टर् ॉी२ट्टन्ए ९घन्न् ञ ॰ न्.ॉप्रण्27 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग

प्रर्झ्ी्रर् ींीञ र्ऽी॰र्५ी

र्र्ीीय्९ ९घन्न् ञ प्रँर्९ी ॰ह्यत्र्र्न्ीप्रर्र्क्तीीन्ध् प्रँर्९ी.ॉघईध् ;{न्ण््रण्द्ध

ॉघईध्ए प्रर्॰ीञ द्व प्र॰ॉट्टष्न् ूर्ूिू

र्ीञध्अर्क्ष््रर्र्ध्ैिीीध्ूर्ूिूर्र्ण्ॉीीह्म ींैई प्रर्न्ी र्झ्ी्र र्॰ी र्ऽींीञर्.ीन् प्र.र्ऽीन् ञ र्॰ी र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र न्ई २ींन् भञ ींट्टन् र्न्ीप्रर्५ी र्ह्मीए ९घन्न्ए प्रँर्९ी.ॉघई {न्ण््रण् ऽय् ूर्ूिग प्र९ प्रँर्९ी.ॉघईध् {न्ण््रण् २न्ईीं ध् ॰र्र्५ीीय्ध् ्र"य्न् र्ईीन्र्ध्ीञर् ीर् ैीध् र्ऽीर्५ी र्र्र्ीिंीप्रऽई न्ईध् २ट्टञन् —

र्ीञ र्ऽीर्५ीर् ीर् ी ्रर््रीप्रन् भ९ह्यत्र्न्न् र्न्ीब्न्ध् र्ञीञ्र र्ऽींॉीन् ॉर्रुी२न् प्र॰

र्ऽींॉीन् र्ईीन्ध् प्रईप्र ;र्५ी ॉञईद्ध

;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध ;लद्ध ;्रद्ध अण् ्रर्ह्यीर्५ी ईींध्य् अ्‌.र््‌ि.ूर्ूिग र्झ्ी]॰ ूद्वए अ्‌ल्र ञ्रर्९ीन् ूण् ॰र्ध्ी९ध्र् ी ॰ट्टॉर्न्ी प्र॰ अग.अअ.ूर्ूिग र्ीप्रईय् ूूए अ्‌ल्र ॉर्र्ीीन् ;र््रीर्क्तीय् र्ट्टँीद्ध

गण् ॰ न्न्ध्र् ी॰र्५ीध् ई ूग.अअ.ूर्ूिग ऽर््रं ूए अ्‌ल्र ्रींर्डीन् २न् र्ऽीर्५ी ष्भञ ञर् ीर्ऽी९ध्न्र् ीर्ऽी९ प्र९ र्९ी्रट्ट २न्ध्ञ २र्न्ीर््रीण्

ींट्टन् र्न्ीप्रर्५ी र्ह्मीए ९घन्न्ण् र्र्ीीय्९ ९घन्न् ञ प्रँर्९ीर् ँीञँ्रध्न्र्.ीर्ञी ;{न्ण््रण्द्ध

ँर्ीञँ्रध्न्र्.ीर्ञीए प्रर्॰ीञ द्व प्र॰ॉट्टष्न् ूर्ूिू

र्ीञध्अल्‌्‌अर्र्ध्ैीीध्ूर्ूिूर्र्ण्ॉीीह्म ींैई प्रर्न्ी र्झ्ी्र र्॰ी र्ऽींीञर्.ीन् प्र.र्ऽीन् ञ र्॰ी र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र न्ई २ींन् भञ र्ईीन्र् ीर्५ी प्रॉह्म२र्न्ीए ९घन्न्ए प्रँर्९ीर्.ँीञँ्रध्न्र्.ीर्ञी {न्ण््रण् ऽय् ूर्ूिग प्र९ प्रँर्९ीर्.ँीञँ्रध्न्र्.ीर्ञी {न्ण््रण् २न्ईीं ध् ॰र्र्५ीीय्ध् ्र"य्न् र्ईीन्र्ध्ीञ र्ीर् ैीध् र्ऽीर्५ी र्र्र्ीिंीप्रऽई न्र्ईी २ट्टञन् —

र्ीञ र्ऽीर्५ीर् ीर् ी ्रर््रीप्रन् भ९ह्यत्र्न्न् र्न्ीब्न्ध् र्ञीञ्र र्ऽींॉीन् ॉर्रुी२न् प्र॰

र्ऽींॉीन् र्ईीन्ध् प्रईप्र ;र्५ी ॉञईद्ध

;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध ;लद्ध ;्रद्ध अण् ्रर्ह्यीर्५ी ईींध्य् अ्‌ प्रॉईट्टष्न् र्झ्ी]॰ ूद्वए अ्‌ल्र ञ्रर्९ीन् ूण् ॰र्५ी२न्र्न्ी ;२र्न्ीध्द्ध ूग ऽघट्टन्ष्न् र्ीप्रईय् अए अ्‌ल्र ॉर्र्ीीन् गण् ॰र्ध्ी९ध्र् ी ॰ट्टॉर्न्ी प्र॰ अग ट्टष्न् र्ीप्रईय् ूूए अ्‌ल्र ॉर्र्ीीन् ;र््रीर्क्तीय् र्ट्टँीद्ध

२न् र्ऽीर्५ी ष्भञ ञर् ीर्ऽी९ध्न्र् ीर्ऽी९ प्र९ र्९ी्रट्ट २न्ध्ञ २र्न्ीर््रीण्

र्ईीन्र् ीर्५ी प्रॉह्म२र्न्ीए ९घन्न्ण्28 {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ

र्र्ीीय्९ ९घन्न्ए ;झ्ट्ट.ऽप्रझ्९ र्र्र्५ीीीद्ध र्न्ीींन् ;{न्ण््रण्द्ध

र्न्ीींन्ए प्रर्॰ीञ अअ ट्टष्न् ूर्ूिू

र्ीञ अग्‌ूध्ण्२न्ण्ञण्ींय्ण््रण्ध्झ्ट्ट.ऽप्रझ्ण्ध्ूर्ूिूण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँी ;ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टीद्धर् ीप्रर्र्क्तीीन् ञर् ीप्रर्५ीई र्न्ीैँ ञ र्ऽीर्॰ी ष्ञर्क्ती प्रर्झ्ी्र र्र्ञीी९ २र्न्ी॰ध् झ्र् ी र्न्ीींन् ऽन्९ ्रन् ध् ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टीर् ीञ .अअ.ू्‌ध्ूर्ूिअर्ध्ॉीई.ल प्रर्॰ीञ र्ूि.र्द्वि.ूर्ूिू र्ऽींॉीन् र्न्ीींन् प्रँ९ ई२न्ॉध्९ र्न्ीींन्र् ी ींय््रप्रन्ई न् ध् ई२न्ॉध्९ र्क्तीन्ॉध्र्ञी ्रन् ९ैड {र्न्ीध्ॉ्र३न् झ्ट्ट.र्न्ीैँ ॉञप्र२न्र्ईी अ्‌्र्‌ ध् र्र्क्तीीर्न्ी अर्लि ञ र्॰ी र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र न्ई २ींन् भञ त्र्र्न्ीण् ॉय्५न् श्न्ह्म] झ्ींश्न् ९घन्न् र्न्ीींन् ई॰र्उीर्न्ी प्रँ९ ई२न्ॉध्९ र्न्ीींन् प्र९ र्न्ीन्ध् २न्र्}ी ञष्न्र् ीर् ीन्र् ीञ ॰ई २ींन् र्न्ीन्ध् २न्र्}ीञर् ी ींय््रन् प्रट्ट ॉट्टध् ञ ॰र्र्५ीीय् ्र र्ऽींॉीन् ऽप्रर्क्तीॉट्टप्रई न्र्ईी २ट्टञन्ण्

29 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग 30 {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 31 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग र्न्ीींन्ए प्रर्॰ीञ अअ ट्टष्न् ूर्ूिू

र्ीञ अग्‌गध्ण्२न्ण्ञण्ींय्ण््रण्ध्झ्ट्ट.ऽप्रझ्ण्ध्ूर्ूिूण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँी ;ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टीद्धर् ीप्रर्र्क्तीीन् ञर् ीप्रर्५ीई र्न्ीैँ ञ र्ऽीर्॰ी ष्ञर्क्ती प्रर्झ्ी्र र्र्ञीी९ २र्न्ी॰ध् झ्र् ी र्न्ीींन् ऽन्९ ्रन् ध् ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टीर् ीञ .अअ.ू्‌ध्ूर्ूिअर्ध्ॉीई.ल प्रर्॰ीञ र्ूि.र्द्वि.ूर्ूिू र्ऽींॉीन् र्न्ीींन् प्रँ९ ई२न्ॉध्९ र्न्ीींन्र् ी ींय््रप्रन्ई न् ध् ई२न्ॉध्९ र्क्तीन्ॉध्र्ञी ्रन् ९ैड {र्न्ीध्ॉ्र३न् झ्ट्ट.र्न्ीैँ ॉञप्र२न्र्ईी अ्‌्र्‌ ध् र्र्क्तीीर्न्ी अर्लि ञ र्॰ी र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र न्ई २ींन् भञ त्र्र्न्ीण् ॉय्५न् श्न्ह्म] झ्ींश्न् ९घन्न् र्न्ीींन् ई॰र्उीर्न्ी प्रँ९ ई२न्ॉध्९ र्न्ीींन् प्र९ र्न्ीन्ध् २न्र्}ी ञष्न्र् ीर् ीन्र् ीञ ॰ई २ींन् र्न्ीन्ध् २न्र्}ीञर् ी ींय््रन् प्रट्ट ॉट्टध् ञ ॰र्र्५ीीय् ्र र्ऽींॉीन् ऽप्रर्क्तीॉट्टप्रई न्र्ईी २ट्टञन्ण्

32 {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 33 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग 34 {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ र्न्ीींन्ए प्रर्॰ीञ अअ ट्टष्न् ूर्ूिू

र्ीञ अग्‌लध्ण्२न्ण्ञण्ींय्ण््रण्ध्झ्ट्ट.ऽप्रझ्ण्ध्ूर्ूिूण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँी ;ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टीद्धर् ीप्रर्र्क्तीीन् ञर् ीप्रर्५ीई र्न्ीैँ ञ र्ऽीर्॰ी ष्ञर्क्ती प्रर्झ्ी्र र्र्ञीी९ २र्न्ी॰ध् झ्र् ी र्न्ीींन् ऽन्९ ्रन् ध् ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टीर् ीञ .अअ.ू्‌ध्ूर्ूिअर्ध्ॉीई.ल प्रर्॰ीञ र्ूि.र्द्वि.ूर्ूिू र्ऽींॉीन् र्न्ीींन् प्रँ९ ई२न्ॉध्९ र्न्ीींन्र् ी ींय््रप्रन्ई न् ध् ई२न्ॉध्९ र्क्तीन्ॉध्र्ञी ्रन् ९ैड {र्न्ीध्ॉ्र३न् झ्ट्ट.र्न्ीैँ ॉञप्र२न्र्ईी अ्‌्र्‌ ध् र्र्क्तीीर्न्ी अर्लि ञ र्॰ी र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र न्ई २ींन् भञ त्र्र्न्ीण् ॉय्५न् श्न्ह्म] झ्ींश्न् ९घन्न् र्न्ीींन् ई॰र्उीर्न्ी प्रँ९ ई२न्ॉध्९ र्न्ीींन् प्र९ र्न्ीन्ध् २न्र्}ी ञष्न्र् ीर् ीन्र् ीञ ॰ई २ींन् र्न्ीन्ध् २न्र्}ीञर् ी ींय््रन् प्रट्ट ॉट्टध् ञ ॰र्र्५ीीय् ्र र्ऽींॉीन् ऽप्रर्क्तीॉट्टप्रई न्र्ईी २ट्टञन्ण्

35 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग 36 {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 37 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग र्न्ीींन्ए प्रर्॰ीञ अअ ट्टष्न् ूर्ूिू

र्ीञ अग्‌्रध्ण्२न्ण्ञण्ींय्ण््रण्ध्झ्ट्ट.ऽप्रझ्ण्ध्ूर्ूिूण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँी ;ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टीद्धर् ीप्रर्र्क्तीीन् ञर् ीप्रर्५ीई र्न्ीैँ ञ र्ऽीर्॰ी ष्ञर्क्ती प्रर्झ्ी्र र्र्ञीी९ २र्न्ी॰ध् झ्र् ी र्न्ीींन् ऽन्९ ्रन् ध् ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टीर् ीञ लद्वद्य प्रर्॰ीञ र्ूि.र्द्वि.ूर्ूिू र्ऽींॉीन् र्न्ीींन् प्रँ९ ई२न्ॉध्९ र्ऽीञन््रन्र् ी ींय््रप्रन्ई न् ध् ई२न्ॉध्९ ञप्र॰न् २र्न्ॉीभ॰ ्रन् ९ैड {र्न्ीध्ॉ्र३न् झ्ट्ट.र्न्ीैँ ॉञप्र२न्र्ईी अ्‌्र्‌ ध् र्र्क्तीीर्न्ी अर्लि ञ र्॰ी र्५ीप्रघर्ईीञ र्ीर् ी्र न्ई २ींन् भञ त्र्र्न्ीण् ॉय्५न् श्न्ह्म] झ्ींश्न् ९घन्न् र्न्ीींन् ई॰र्उीर्न्ी प्रँ९ ई२न्ॉध्९ र्ऽीञन््र प्र९ र्न्ीन्ध् २न्र्}ी ञष्न् ध्र् ीन्र् ीञ ॰ई २ींन् र्न्ीन्ध् २न्र्}ीञर् ी ींय््रन् प्रट्ट ॉट्टध् ञ ॰र्र्५ीीय् ्र र्ऽींॉीन् ऽप्रर्क्तीॉट्टप्रई न्र्ईी २ट्टञन्ण्

38 {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 39 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग 40 {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 41 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग र्न्ीींन्ए प्रर्॰ीञ अद्व ट्टष्न् ूर्ूिू

र्ीञ अलूअध्ण्२न्ण्ञण्ींय्ण््रण्ध्झ्ट्ट.ऽप्रझ्ण्ध्ूर्ूिूण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँी ;ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टीद्धर् ीप्रर्र्क्तीीन् ञर् ीप्रर्५ीई र्न्ीैँ ञ र्ऽीर्॰ी ष्ञर्क्ती प्रर्झ्ी्र र्र्ञीी९ २र्न्ी॰ध् झ्र् ी र्न्ीींन् ऽन्९ ्रन् ध् ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टी अअ.र्अिध्ूर्अि्‌र्ध्ॉीई.ल प्रर्॰ीञ अअ.अअ.ूर्ूिर् ि र्ऽींॉीन् र्न्ीींन् प्रँ९ ई२न्ॉध्९ प्रई}र्॰ीन्र् ी ींय््रप्रन्ई न् ध् ई२न्ॉध्९ र्न्ीर्न्ी ्रन् ९ैड {र्न्ीध्ॉ्र३न् झ्ट्ट.र्न्ीैँ ॉञप्र२न्र्ईी अ्‌्र्‌ ध् र्र्क्तीीर्न्ी अर्लि ञ र्॰ी र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र न्ई २ींन् भञ त्र्र्न्ीण् ॉय्५न् श्न्ह्म] झ्ींश्न् ९घन्न् र्न्ीींन् ई॰र्उीर्न्ी प्रँ९ ई२न्ॉध्९ प्रई}र्॰ी प्र९ र्न्ीन्ध् २न्र्}ी ञष्न्र् ी र्ीन्र् ीञ ॰ई २ींन् र्न्ीन्ध् २न्र्}ीञर् ी ींय््रन् प्रट्ट ॉट्टध् ञ ॰र्र्५ीीय् ्र र्ऽींॉीन् ऽप्रर्क्तीॉट्टप्रई न्र्ईी २ट्टञन्ण्

42 {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 43 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग

र्न्ीींन्ए प्रर्॰ीञ अद्व ट्टष्न् ूर्ूिू

र्ीञ अलूूध्ण्२न्ण्ञण्ींय्ण््रण्ध्झ्ट्ट.ऽप्रझ्ण्ध्ूर्ूिूण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँी ;ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टीद्धर् ीप्रर्र्क्तीीन् ञर् ीप्रर्५ीई र्न्ीैँ ञ र्ऽीर्॰ी ष्ञर्क्ती प्रर्झ्ी्र र्र्ञीी९ २र्न्ी॰ध् झ्र् ी र्न्ीींन् ऽन्९ ्रन् ध् ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टी अअ.र्अिध्ूर्अि्‌र्ध्ॉीई.ल प्रर्॰ीञ अअ.अअ.ूर्ूिर् ि र्ऽींॉीन् र्न्ीींन् प्रँ९ ई२न्ॉध्९ प्रई}र्॰ीन्र् ी ींय््रप्रन्ई न् ध् ई२न्ॉध्९ र्न्ीर्न्ी ्रन् ९ैड {र्न्ीध्ॉ्र३न् झ्ट्ट.र्न्ीैँ ॉञप्र२न्र्ईी अ्‌्र्‌ ध् र्र्क्तीीर्न्ी अर्लि ञ र्॰ी र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र न्ई २ींन् भञ त्र्र्न्ीण् ॉय्५न् श्न्ह्म] झ्ींश्न् ९घन्न् र्न्ीींन् ई॰र्उीर्न्ी प्रँ९ ई२न्ॉध्९ प्रई}र्॰ी प्र९ र्न्ीन्ध् २न्र्}ी ञष्न्र् ी र्ीन्र् ीञ ॰ई २ींन् र्न्ीन्ध् २न्र्}ीञर् ी ींय््रन् प्रट्ट ॉट्टध् ञ ॰र्र्५ीीय् ्र र्ऽींॉीन् ऽप्रर्क्तीॉट्टप्रई न्र्ईी २ट्टञन्ण्

44 {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 45 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग 46 {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ

र्न्ीींन्ए प्रर्॰ीञ ूद्व ट्टष्न् ूर्ूिू

र्ीञ अल्रद्वध्ण्२न्ण्ञण्ींय्ण््रण्ध्झ्ट्ट.ऽप्रझ्ण्ध्ूर्ूिूण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँी ;ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टीद्धर् ीप्रर्र्क्तीीन् ञर् ीप्रर्५ीई र्न्ीैँ ञ र्ऽीर्॰ी ष्ञर्क्ती प्रर्झ्ी्र र्र्ञीी९ २र्न्ी॰ध् झ्र् ी र्न्ीींन् ऽन्९ ्रन् ध् ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टी अअ.र्अिध्ूर्अि्‌र्ध्ॉीई.ल प्रर्॰ीञ अअ.अअ.ूर्ूिर् ि र्ऽींॉीन् र्न्ीींन् प्रँ९ ई२न्ॉध्९ ऽझ्ींन्न्र् ी ींय््रप्रन्ई न् ध् ई२न्ॉध्९ र््रीष्र्न्ीर्र् ीीर्न्ी ्रन् ९ैड {र्न्ीध्ॉ्र३न् झ्ट्ट.र्न्ीैँ ॉञप्र२न्र्ईी अ्‌्र्‌ ध् र्र्क्तीीर्न्ी अर्लि ञ र्॰ी र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र न्ई २ींन् भञ त्र्र्न्ीण् ॉय्५न् श्न्ह्म] झ्ींश्न् ९घन्न् र्न्ीींन् ई॰र्उीर्न्ी प्रँ९ ई२न्ॉध्९ ऽझ्ींन् प्र९ र्न्ीन्ध् २न्र्}ी ञष्न्र् ीर् ीन्र् ीञ ॰ई २ींन् र्न्ीन्ध् २न्र्}ीञर् ी ींय््रन् प्रट्ट ॉट्टध् ञ ॰र्र्५ीीय् ्र र्ऽींॉीन् ऽप्रर्क्तीॉट्टप्रई न्र्ईी २ट्टञन्ण्

47 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग 48 {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 49 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग र्न्ीींन्ए प्रर्॰ीञ ूद्व ट्टष्न् ूर्ूिू

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50 {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी क्ष् ँन्ध्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ
Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Weekly, Government of Chattisgarh, 06 January 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.weekly.2023-01-06.1-1/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.weekly.2023-01-06.1-1.