ँध्र् ी "{र्न्ीध्ॉ्र३न्ध्॰ीं्रय्ध्र््िध्ूर्अिग.ूर्अ्रिण्" "प्रष्ँॉर् ीैन् ऽह्मई्रय्ई त्र्र्न्ी र्५ीीं} ्र॰ झ्ीं्रर्ईी ;प्रर्ष्ी त्र्र्न्ी प्रन्न्द्ध ऽर्ह्यी २न्ईीं ऽींईण् र् ी ँध्ण् ू.ूू.{र्न्ीध्ॉ्र३न् ्रँन्न्ध्गद्व प्रॉण् ॉण् प्रझ्र्९ी"य्ए प्रर्॰ी गर्.्रि.ूर्र्अििण्" {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँी
र्ीर्प्रीन् ॉर् ीप्रर्५ीई
र्ी लअ , र्न्ीींन्ए र्र्५ीींीन्ए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिगऽप्र५ ूअए र्५ी अ्ल्र
प्रऽॉट्टध्
र्झ्ी्र गण्;अद्ध प्रर्र्क्कीी र्ऽीभन् प्रप्र ॉर्ट्टीए ;ूद्धर् ॉीप्रऊध्
ॉर्ट्टीण्
र्झ्ी्र अण्;अद्ध र्न्ीझ् र्र्५ीीॉ र्ऽी॰र्५ीए ;ूद्ध प्रर्झ्ी्रर् ींीञ र्ऽी॰र्५ीए ;गद्ध न्ट्ठ र्र्ह्मीी९ र्ऽी॰र्५ी र्ऽीभन् ऽप्रॉर्ट्टीए ;लद्ध र्न्ीझ् र्र्५ीीॉ ॉ}ए ;्रद्ध र्झ्ीन्ई र्र्५ीीॉ र्ऽी॰र्५ी र्ऽीभन् ऽप्रॉर्ट्टीए ;क्ष्द्ध र्प्रीय् र्र्ऽीी्रए र्झ्ीन्ई ध् ऽप्रॉर्ट्टीए ;द्यद्ध र्९ी.र्झ्ीर्ऽी प्रन्प्रर्५ीब्ड्ढन्ण्
र्झ्ी्र लण्;द्ध ;अद्ध {र्न्ीध्ॉ्र३न् प्रए ;ूद्ध न् ॉप्रप्रई प्रई॰ए ;गद्ध ॉॉ॰ ञ ींन्र्—ैीप्रई प्रए ;द्ध ;अद्ध ऽर्क्ती॰र्५ीए ;ूद्ध {र्न्ीध्ॉ्र३न् ऽप्रप्रए ;गद्ध ॉॉ॰ड्ढ ऽप्रप्रए ;्रद्ध ;अद्धर् ीड प्रए ;ूद्ध ऽप्रई प्रण् र्झ्ी्र ूर्ण्ैीध् र्प्री ध् ऽप्रॉर्ट्टीण्
र्झ्ी्र 1
र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ र्ऽी॰र्५ी
ॉर्र्ीीह्म र्र्५ीीॉ प्रर्झ्ी्र
र्र्ीी९ए २र्न्ी॰ध् झ्एर् ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्र
र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ी ू्र ऽ्रैई ूर्ूिग
र्ीञ "य्न् अ.र्अिध्ूर्ूिगध्.ूण्र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ीर् ीध् ध्ण् ॉण् र्क्तीींए र्झ्ीण्ण्ॉण् ;ूर्अिगद्धए ॉञींघई ॉप्रएर्र् ॉीीह्म र्र्५ीीॉ प्रर्झ्ी्र र्ईी ऽप्रईप्रन्घई र्झ्ीन् ॉञींघई ॉप्रए ्रन्ध् र्र्५ीीॉ ञ र्प्रीॉ प्रर्झ्ी्रर् ी न् ईर्य्ी ईर्य्ीञ र् ॉीर्.ॉी ॉ॰ै.ॉप्रए ञर्५ी प्रर्न्ीन्र्ह्यी ॉप्रप्रईर् ी ऽप्रईप्रन्घई र्झ्ीन्र् ॉीभञर्ईी २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
९ध्ई प्रॉञ२न्ए ॉप्रण्
ू््रग
ॉर्ी९ए ीं]र्ह्यी र्ईी ९र् ॉी्रध्ए {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्उीर्न्ी र्र्५ीीॉध्र्र् ीीध् ीं]र्र्ह्यीी९ए र्र्न्ीँी॰र््री ॉ ींप्र]ई र्ईीर् ीप्रर्५ीईूर्ूिगण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 2954 ्रन्ध् र्र्५ीीॉ ञ र्प्रीॉ प्रर्झ्ी्र र्र्ीी९ए २र्न्ी॰ध् झ्एर् ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्र
र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ी अअ प्रॉईट्टष्न् ूर्ूिग
र्ीञ अ.लध्ूर्अिद्वध्अद्वण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् ्रन्र् ीप्रर्९ी ऽप्रर्क्तीप्र अ्क्ष्अ र्;ीञ गद्य ॉ अ्क्ष्अद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी ्र ञ र्॰ी र्५ीप्रघर्ईीञर् ी र्ी्र ञ र्९ीई २ींन्ए र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी प्रट्ट ऽींॉट्टध् ञ प्रर्ह्यीय्ई र््री र्ञीईर् ी ्रन् र्ञीई ँन्२र्न्ीर््रीञए प्रँर्९ी.ींञ्र९ध् ्रप्रन्ई न्र् ी ऽप्रर्झ्ी न् न्र्ईी २भन् —
ऽींॉट्टध्.अ
्रन् र्ञीई ँन्२र्न्ीर््रीञ ध् ॉर्ध्ी ञ ॉप्रट्टप्र९ई प्रर् ँीर् ी९र्र् ीीर् ी प्रन्र्ह्यी प्रर्र्ट्टीींॉीन् २भन् —
र् ीञ र््री र्ञीईर् ीर् ी ँॉञर्ऊी ऽय् ूर्अिअ
अ र््री र्ञीई ँन्२र्न्ीर््रीञ लूर्ूि
ऽींॉट्टध्.ू
्रन् र्ञीई ँन्२र्न्ीर््रीञ ध् ैर्ईीप्रई ॉर्ध्ीञ प्रर्र्ट्टीींॉीन् २भन् —
र््री र्ञीई ँन्२र्न्ीर््रीञ ध् ॉर्ध्ीञ २न्ध् ्रन् र्ञीई ँन्२र्न्ीर््रीञ ध् ॉर्ध्ीञ २र्न्ीञ्रध्ण्
न्घई ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टी {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँी ञर् ीप्रर्५ीई २र्न्ी प्रर्॰ीञ ॉ ूअ प्र॰ झ्ध्ईन्र् ी"य्न् झ्ध्र् ैीध्र् ीप्रर्र्क्तीीन्ध् र्ऽीर् ी"य्न् झ्ध् प्रघई ऽध् र्ऽीर्प्रीर्र्ध्ॉींीी ९घन्न्.ींञ्र९ध्र् ी न्र्र् ीीय्९ ञ र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ प्रप्र५ २न्ईींर्र् ीीय्९ध् प्र॰ॉ ञ ॉ न् ैईींई न् ॉई २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
ध्ण् ॉण् र्क्तीींए ॉञींघई ॉप्रण् र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ी अअ प्रॉईट्टष्न् ूर्ूिग
र्ीञ अ.लध्ूर्अिद्वध्अद्वण्र्झ्ीन्ई ॉञप्रर्र्क्तीी ऽींट्ठ{न्॰ गलद्व ह्यत्र्न् ;गद्ध ऽींॉन्र्ह्यी ञ प्रर्झ्ी्र ध् ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टीर् ीञ अ.लध्ूर्अिद्वध्अद्व प्रर्॰ीञ अअ.र््ि.ूर्ूिगर् ी ऽञ्रँध् र्ऽींी॰ र्न्ीर्द्दी९ र् ीप्रर्र्क्तीीन् ॉ ई॰र्उीर्न्ीर् ीप्रर्५ीई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
ध्ण् ॉण् र्क्तीींए ॉञींघई ॉप्रण् Nava Raipur Atal Nagar the 11th September 2023
No. F 1-4/2018/18.—In exercise of powers conferred by section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to Constitute Gram Panchayat Jarhagaon as Nagar Panchayatर्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग 2955 Jarhagaon in District-Mungeli as per the Schedule given below :—
SCHEDULE-1
The particulars of areas to be included in the limits of Nagar Panchayat Jarhagaon is as under :—
S. No. Name of Gram panchayat population year 2011
1 Gram Panchayat Jarhagaon 4202
SCHEDULE-2
The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Jarhagaon is as under :—
The Boundaries of the Nagar Panchayat Jarhagaon shall be the boundaries of Gram Panchayat Jarhagaon.
Any person or any local authority may submit his objection/Suggestion in writing to the Collector, District- Mungeli on any official day and time within 21 days from the date of Publication in "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of State Government.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. S. DHRUV, Joint Secretary.
र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ी अअ प्रॉईट्टष्न् ूर्ूिग
र्ीञ अ.्ध्ूर्ूिगध्अद्वण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् ्रन्र् ीप्रर्९ी ऽप्रर्क्तीप्र अ्क्ष्अ र्;ीञ गद्य ॉ अ्क्ष्अद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी ्र ॉ२न्प्रन्ई र्र्क्तीीर्न्ी ्र. ञ र्॰ी र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र ञ र्९ीई २ींन्ए र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी प्रट्ट ऽींॉट्टध् ञ प्रर्ह्यीय्ईर्र् ीीर् ी ्रन् र्ञीईर्र् ीी.भट्टए प्रँर्९ी.र्न्ीींन् ध् ॉर्ध्ी ञ र्र्५ीीप्र९ न्ई २ींन् ्रन्र् ीप्रर्९ीर्र् ीी.भट्ट ्रप्रन्ई न्र् ी ऽप्रर्झ्ी न् न्र्ईी २भन् —
ऽींॉट्टध्.अ
ैर्ईीप्रई ्रन्र् ीप्रर्९ीर्र् ीी.भट्ट ध् ॉर्ध्ी ञ ॉप्रट्टप्र९ई प्रर् ँीर् ी९र्र् ीीर् ी प्रन्र्ह्यी प्रर्र्ट्टीींॉीन् २भन् —
ॉण्ण् ्रन्र् ीप्रर्९ीर्र् ीी.भट्ट ञ ॉप्रट्टप्र९ई प्रर् ँी ँॉञर्ऊी ;ऽय् ूर्अिअद्ध
र् ी९र्र् ीीर् ी प्रन्र्ह्यी
अ ्रन् र्ञीईर्र् ीी.भट्ट अअ््रग ूक्ष्द्यू ू र््री र्ञीई न्न्ध् अल्रक्ष् ग र््री र्ञीई ष्न्ॉध्
ऽींॉट्टध्.ू
र्र्ीी.भट्ट ्रन्र् ीप्रर्९ी ध् ॉर्ध्ीञ प्रर्र्ट्टीींॉीन् २र्न्ीञ्रध् —
र््री र्ञीई न्न्ध्ए ष्न्ॉध् ध् ॉर्ध्ी ञ ्रन् र्ञीईर्र् ीी.भट्ट ध् ॉर्ध्ीञ २न्ध् ्रन्र् ीप्रर्९ीर्र् ीी.भट्ट ध् ॉर्ध्ी २र्न्ीञ्रध्ण् न्र्न्ीघई र्ऽीर्५ी {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँी ञर् ीप्रर्५ीई २र्न्ी प्रर्॰ीञ ॉ ूअ प्र॰ झ्ध्ईन्र् ी"य्न् झ्ध्र् ैीध्र् ीप्रर्र्क्तीीन्ध् र्ऽी प्रघई ऽध् र्ऽीर्प्रीर्र्ध्ॉींीी प्र९प्रई ञ ९घन्न् र्न्ीींन्र् ी न्र्र् ीीय्९ ञर्र् ीीय्९ध् प्र॰ॉ ञ ॉ न् र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ प्रप्र५ २न्ईीं ैईींई न् ॉई २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
ध्ण् ॉण् र्क्तीींए ॉञींघई ॉप्रण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 2956 र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ी अअ प्रॉईट्टष्न् ूर्ूिग र्ीञ अ.्ध्ूर्ूिगध्अद्वण्र्झ्ीन्ई ॉञप्रर्र्क्तीी ऽींट्ठ{न्॰ गलद्व ह्यत्र्न् ;गद्ध ऽींॉन्र्ह्यी ञ प्रर्झ्ी्र ध् ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टीर् ीञ अ.्ध्ूर्ूिगध्अद्व प्रर्॰ीञ अअ.र््ि.ूर्ूिगर् ी ऽञ्रँध् र्ऽींी॰ र्न्ीर्द्दी९ र् ीप्रर्र्क्तीीन् ॉ ई॰र्उीर्न्ीर् ीप्रर्५ीई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
ध्ण् ॉण् र्क्तीींए ॉञींघई ॉप्रण् Nava Raipur Atal Nagar the 11th September 2023
No. F 1-9/2023/18.—In exercise of the powers conferred by section 5 read with section 5(A) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to include the following areas in the boundary of Nagar Panchayat Mana-Camp, District-Raipur as per Schedule given below and signify their intention to constitute Nagar Palika Mana-Camp :—
SCHEDULE-1
The particulars of areas to be included in limits of Nagar Palika Mana-Camp is as under :—
S. No. Proposed areas to be included in population (year 2011)
Nagar Palika Mana-Camp
1 Mana-Camp Nagar Panchayat 11963
2 Gram Panchayat Temri
2672
3 Gram Panchayat Banrasi
1456
SCHEDULE-2
The Revised boundary of Nagar Palika Mana-Camp is as under :—
The boundaries of Nagar Palika Mana-Camp shall include the boundaries of Gram Panchayat Temri, Banrasi and Nagar Panchayat Mana-Camp.
Any person or any local authority may submit his Suggestion/objection in writing to the Collector, District- Raipur on any official day and time within 21 days from the date of Publication in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. S. DHRUV, Joint Secretary.
र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ी अअ प्रॉईट्टष्न् ूर्ूिग
र्ीञ अ.ूूअध्ूर्अि्ध्अद्वण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् ्रन्र् ीप्रर्९ी ऽप्रर्क्तीप्र अ्क्ष्अ र्;ीञ गद्य ॉ अ्क्ष्अद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी ्र ञ र्॰ी र्५ीप्रघर्ईीञ र्ीर् ी्र ञ र्९ीई २ींन्ए र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी प्रट्ट ऽींॉट्टध् ञ प्रर्ह्यीय्ई र््री र्ञीईर् ी ्रन् र्ञीईर् ीॉध्न्ए प्रँर्९ीर्.ॉीञन््र३न्.प्रष्र्९ी"य्न््र३न् ्रप्रन्ईर्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग 2957 न्र् ी ऽप्रर्झ्ी न् न्र्ईी २भन् —
ऽींॉट्टध्.अ
्रन् र्ञीईर् ीॉध्न् ध् ॉर्ध्ी ञ ॉप्रट्टप्र९ई प्रर् ँीर् ी९र्र् ीीर् ी प्रन्र्ह्यी प्रर्र्ट्टीींॉीन् २भन् —
र् ीञ र््री र्ञीईर् ीर् ी ँॉञर्ऊी ऽय् ूर्अिअ
अ र््री र्ञीईर् ीॉध्न् लद्य्र्र
ऽींॉट्टध्.ू
्रन् र्ञीईर् ीॉध्न् ध् ैर्ईीप्रई ॉर्ध्ीञ प्रर्र्ट्टीींॉीन् २भन् —
र््री र्ञीईर् ीॉध्न् ध् ॉर्ध्ीञ २न्ध् ्रन् र्ञीईर् ीॉध्न् ध् ॉर्ध्ीञ २र्न्ीञ्रध्ण्
न्घई ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टी {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँी ञर् ीप्रर्५ीई २र्न्ी प्रर्॰ीञ ॉ ूअ प्र॰ झ्ध्ईन्र् ी"य्न् झ्ध्र् ैीध्र् ीप्रर्र्क्तीीन्ध् र्ऽीर् ी"य्न् झ्ध् प्रघई ऽध् र्ऽीर्प्रीर्र्ध्ॉींीी ९घन्न्र्.ॉीञन््र३न्.प्रष्र्९ी"य्न््र३न्र् ी न्र्र् ीीय्९ ञ र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ प्रप्र५ २न्ईींर्र् ीीय्९ध् प्र॰ॉ ञ ॉ न् ैईींई न् ॉई २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
ध्ण् ॉण् र्क्तीींए ॉञींघई ॉप्रण्
र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ी अअ प्रॉईट्टष्न् ूर्ूिग
र्ीञ अ.ूूअध्ूर्अि्ध्अद्वण्र्झ्ीन्ई ॉञप्रर्र्क्तीी ऽींट्ठ{न्॰ गलद्व ह्यत्र्न् ;गद्ध ऽींॉन्र्ह्यी ञ प्रर्झ्ी्र ध् ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टीर् ीञ अ.ूूअध्ूर्अि्ध्अद्व प्रर्॰ीञ अअ.र््ि.ूर्ूिगर् ी ऽञ्रँध् र्ऽींी॰ र्न्ीर्द्दी९ र् ीप्रर्र्क्तीीन् ॉ ई॰र्उीर्न्ीर् ीप्रर्५ीई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
ध्ण् ॉण् र्क्तीींए ॉञींघई ॉप्रण् Nava Raipur Atal Nagar the 11th September 2023
No. F 1-221/2019/18.—In exercise of powers conferred by section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to Constitute Gram Panchayat Koseer as Nagar Panchayat Koseer in District-Sarangarh-Bilaigarh as per the Schedule given below :—
SCHEDULE-1
The particulars of areas to be included in the limits of Nagar Panchayat Koseer is as under :—
S. No. Name of Gram panchayat population year 2011
1 Gram Panchayat Koseer 4755{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 2958
SCHEDULE-2
The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Koseer is as under :—
The Boundaries of the Nagar Panchayat Koseer shall be the boundaries of Gram Panchayat Koseer.
Any person or any local authority may submit his objection/Suggestion in writing to the Collector, District- Sarangarh-Bilaigarh on any official day and time within 21 days from the date of Publication in "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of State Government.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. S. DHRUV, Joint Secretary.
र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ी ूर् िप्रॉईट्टष्न् ूर्ूिग
र्ीञ अ.क्ष्ध्ूर्ूिर्ध्अिद्वण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् ्रन्र् ीप्रर्९ी ऽप्रर्क्तीप्र अ्क्ष्अ र्;ीञ गद्य ॉ अ्क्ष्अद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी ्र ञ र्॰ी र्५ीप्रघर्ईीञर् ी र्ी्र ञ र्९ीई २ींन्ए र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी प्रट्ट ऽींॉट्टध् ञ प्रर्ह्यीय्ई र््री र्ञीईर् ी ्रन् र्ञीई ष्ट्ट२न्ध्त्र्न्ध्२न् प्रँर्९ीर्.ँीञँ्रध्न्र्.ीर्ञी ्रप्रन्ई न् र्ी ऽप्रर्झ्ी न् न्र्ईी २भन् —
ऽींॉट्टध्.अ
्रन् र्ञीई ष्ट्ट२न्ध्त्र्न्ध्२न्न् ञ ॉप्रट्टप्र९ई प्रर् ँीर् ी९र्र् ीीर् ी प्रन्र्ह्यी प्रर्र्ट्टीींॉीन् २भन् —
र् ीञ र््री र्ञीईर् ीर् ी ँॉञर्ऊी ऽय् ूर्अिअ
अ ष्ट्ट२न्ध्त्र्न्ध्२न्
्रलद्वक्ष्
ऽींॉट्टध्.ू
्रन् र्ञीई ष्ट्ट२न्ध्त्र्न्ध्२न् ध् ॉर्ध्ीञ प्रर्र्ट्टीींॉीन् ैर्ईीप्रई २भन् —
र््री र्ञीई ष्ट्ट२न्ध्त्र्न्ध्२न् ध् ॉर्ध्ीञ २न्ध् ्रन् र्ञीई ष्ट्ट२न्ध्त्र्न्ध्२न् ध् ॉर्ध्ीञ २र्न्ीञ्रध्ण्
न्र्न्ीघई र्ऽीर्५ी {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँी ञर् ीप्रर्५ीई २र्न्ी प्रर्॰ीञ ॉ ूअ प्र॰ झ्ध्ईन्र् ी"य्न् झ्ध्र् ैीध्र् ीप्रर्र्क्तीीन्ध् र्ऽीर् ी"य्न् झ्ध् प्रघई न्घई र्ऽीर्५ी प्रऽ ञ ऽध् र्ऽीर्प्रीर्र्ध्ॉींीी ९घन्न्र्.ँीञँ्रध्न्र्.ीर्ञी र्ी न् र्र्ीीय्९ ञ र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ प्रप्र५ २न्ईीं र्र्ीीय्९ध् प्र॰ॉ ञ ॉ न् ैईींई न् ॉई २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
ध्ण् ॉण् र्क्तीींए ॉञींघई ॉप्रण् र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ी ूर् िप्रॉईट्टष्न् ूर्ूिग
र्ीञ अ.क्ष्ध्ूर्ूिर्ध्अिद्वण्र्झ्ीन्ई ॉञप्रर्र्क्तीी ऽींट्ठ{न्॰ गलद्व ह्यत्र्न् ;गद्ध ऽींॉन्र्ह्यी ञ प्रर्झ्ी्र ध् ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टीर् ीञ अ.क्ष्ध्ूर्ूिर्ध्अिद्व प्रर्॰ीञ ूर्.िर््ि.ूर्ूिगर् ी ऽञ्रँध् र्ऽींी॰ र्न्ीर्द्दी९ र् ीप्रर्र्क्तीीन् ॉ ई॰र्उीर्न्ीर् ीप्रर्५ीई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
ध्ण् ॉण् र्क्तीींए ॉञींघई ॉप्रण्र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग 2959
Nava Raipur Atal Nagar the 20th September 2023
No. F 1-6/2020/18.—In exercise of powers conferred by section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to Constitute Nagar Panchayat Bamhanidih in District- Janjgir-Champa as per Schedule given below :—
SCHEDULE-1
The particulars of areas to be include in limits of Nagar Panchayat Bamhanidih is as under :—
S. No. Name of Gram panchayat population year 2011
1 Bamhanidih
5486
SCHEDULE-2
The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Bamhanidih is as under :—
The Boundaries of the Nagar Panchayat Bamhanidih shall be the boundaries of existing Gram Panchayat Bamhanidih.
Any person or any local authority may submit his objection/Suggestion in writing to the Collector, District- Janjgir-Champa on any official day and time within 21 days from the date of Publication in "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of State Government.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. S. DHRUV, Joint Secretary.
र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ी ूर् िप्रॉईट्टष्न् ूर्ूिग
र्ीञ अ.अ्ध्ूर्ूिगध्अद्वण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् ्रन्र् ीप्रर्९ी ऽप्रर्क्तीप्र अ्क्ष्अ र्;ीञ गद्य ॉ अ्क्ष्अद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी ्र ञ र्॰ी र्५ीप्रघर्ईीञ र्ीर् ी्र ञ र्९ीई २ींन्ए र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी प्रट्ट ऽींॉट्टध् ञ प्रर्ह्यीय्ई र््री र्ञीर्ईीञर् ी ॉप्रट्टप्र९ई न् ्रन् र्ञीई र््रीञत्र्र्न्ीट्ट२न्ध्ए प्रँर्९ी.ींञ्र९ध् ्रप्रन्ई न्र् ी ऽप्रर्झ्ी न् न्र्ईी २भन् —
ऽींॉट्टध्.अ
्रन् र्ञीई र््रीञत्र्र्न्ीट्ट२न्ध् ञ ॉप्रट्टप्र९ई प्रर् ँीर् ी९र्र् ीीर् ी प्रन्र्ह्यी प्रर्र्ट्टीींॉीन् २भन् —
र् ीञ र््री र्ञीईर् ीर् ी ँॉञर्ऊी ऽय् ूर्अिअ
अ र््रीञत्र्र्न्ीट्ट२न्ध् ू र््रीत्र्र्न्ीर्न्ीर्९ी
लूर्द्यि अर्क्ष््रि
ऽींॉट्टध्.ू
्रन् र्ञीई र््रीञत्र्र्न्ीट्ट२न्ध्न् ध् ॉर्ध्ीञ प्रर्र्ट्टीींॉीन् ैर्ईीप्रई २भन् —
र््री र्ञीई र््रीञत्र्र्न्ीट्ट२न्ध् ञ र््रीत्र्र्न्ीर्न्ीर्९ी ध् ॉर्ध्ीञ २न्ध् ्रन् र्ञीई र््रीञत्र्र्न्ीट्ट२न्ध् ध् ॉर्ध्ीञ २र्न्ीञ्रध्ण्
न्र्न्ीघई र्ऽीर्५ी {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँी ञर् ीप्रर्५ीई २र्न्ी प्रर्॰ीञ ॉ ूअ प्र॰ झ्ध्ईन्र् ी"य्न् झ्ध्र् ैीध्र् ीप्रर्र्क्तीीन्ध् र्ऽीर् ी"य्न् झ्ध् प्रघई न्घई र्ऽीर्५ी प्रऽ ञ ऽध् र्ऽीर्प्रीर्र्ध्ॉींीी ९घन्न्.ींञ्र९ध्र् ी न्र्र् ीीय्९ ञ र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ प्रप्र५ २न्ईींर्र् ीीय्९ध् प्र॰ॉ ञ ॉ न् ैईींई न् ॉई २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
ध्ण् ॉण् र्क्तीींए ॉञींघई ॉप्रण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 2960 र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ी ूर् िप्रॉईट्टष्न् ूर्ूिग र्ीञ अ.अ्ध्ूर्ूिगध्अद्वण्र्झ्ीन्ई ॉञप्रर्र्क्तीी ऽींट्ठ{न्॰ गलद्व ह्यत्र्न् ;गद्ध ऽींॉन्र्ह्यी ञ प्रर्झ्ी्र ध् ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टीर् ीञ अ.अ्ध्ूर्ूिगध्अद्व प्रर्॰ीञ ूर्.िर््ि.ूर्ूिगर् ी ऽञ्रँध् र्ऽींी॰ र्न्ीर्द्दी९ र् ीप्रर्र्क्तीीन् ॉ ई॰र्उीर्न्ीर् ीप्रर्५ीई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
ध्ण् ॉण् र्क्तीींए ॉञींघई ॉप्रण् Nava Raipur Atal Nagar the 20th September 2023
No. F 1-19/2023/18.—In exercise of powers conferred by section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to Constitute Nagar Panchayat Gondkhamhi in District-Mungeli as per Schedule given below :—
SCHEDULE-1
The particulars of areas to be included in limits of Nagar Panchayat Gondkhamhi is as under :—
S. No. Name of Gram panchayat population year 2011
1 Gondkhamhi 2 Gadatola
4207 1065
SCHEDULE-2
The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Gondkhamhi is as under :—
The Boundaries of the Nagar Panchayat Gondkhamhi shall be the boundaries of existing Gram Panchayat Gadatola and Gondkhamhi.
Any person or any local authority may submit his objection/Suggestion in writing to the Collector, District- Mungeli on any official day and time within 21 days from the date of Publication in "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of State Government.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. S. DHRUV, Joint Secretary.
र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ी ूर् िप्रॉईट्टष्न् ूर्ूिग
र्ीञ अ.ूक्ष्ध्ूर्ूिगध्अद्वण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् ्रन्र् ीप्रर्९ी ऽप्रर्क्तीप्र अ्क्ष्अ र्;ीञ गद्य ॉ अ्क्ष्अद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी ्र ञ र्॰ी र्५ीप्रघर्ईीञ र्ीर् ी्र ञ र्९ीई २ींन्ए र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी प्रट्ट ऽींॉट्टध् ञ प्रर्ह्यीय्ई र््री र्ञीईर् ी ्रन् र्ञीई र्न्ीए प्रँर्९ीर्.ीप्रर्न्ी ्रप्रन्ई न्र् ी ऽप्रर्झ्ी न् न्र्ईी २भन् —
ऽींॉट्टध्.अ
्रन् र्ञीई र्न्ी ध् ॉर्ध्ी ञ ॉप्रट्टप्र९ई प्रर् ँीर् ी९र्र् ीीर् ी प्रन्र्ह्यी प्रर्र्ट्टीींॉीन् २भन् —
र् ीञ र््री र्ञीईर् ीर् ी ँॉञर्ऊी ऽय् ूर्अिअ
अ र््री र्ञीई र्न्ी
्रअूलर्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग 2961 ऽींॉट्टध्.ू
्रन् र्ञीई र्न्ी ध् ैर्ईीप्रई ॉर्ध्ीञ प्रर्र्ट्टीींॉीन् २भन् —
र््री र्ञीई र्न्ी ध् ॉर्ध्ीञ २न्ध् ्रन् र्ञीई र्न्ी ध् ॉर्ध्ीञ २र्न्ीञ्रध्ण्
न्घई ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टी {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँी ञर् ीप्रर्५ीई २र्न्ी प्रर्॰ीञ ॉ ूअ प्र॰ झ्ध्ईन्र् ी"य्न् झ्ध्र् ैीध्र् ीप्रर्र्क्तीीन्ध् र्ऽीर् ी"य्न् झ्ध् प्रघई ऽध् र्ऽीर्प्रीर्र्ध्ॉींीी ९घन्न्र्.ीप्रर्न्ीर् ी न्र्र् ीीय्९ ञ र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ प्रप्र५ २न्ईींर्र् ीीय्९ध् प्र॰ॉ ञ ॉ न् ैईींई न् ॉई २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
ध्ण् ॉण् र्क्तीींए ॉञींघई ॉप्रण्
र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ी ूर् िप्रॉईट्टष्न् ूर्ूिग
र्ीञ अ.ूक्ष्ध्ूर्ूिगध्अद्वण्र्झ्ीन्ई ॉञप्रर्र्क्तीी ऽींट्ठ{न्॰ गलद्व ह्यत्र्न् ;गद्ध ऽींॉन्र्ह्यी ञ प्रर्झ्ी्र ध् ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टीर् ीञ अ.ूक्ष्ध्ूर्ूिगध्अद्व प्रर्॰ीञ ूर्.िर््ि.ूर्ूिगर् ी ऽञ्रँध् र्ऽींी॰ र्न्ीर्द्दी९ र् ीप्रर्र्क्तीीन् ॉ ई॰र्उीर्न्ीर् ीप्रर्५ीई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
ध्ण् ॉण् र्क्तीींए ॉञींघई ॉप्रण् Nava Raipur Atal Nagar the 20th September 2023
No. F 1-26/2023/18.—In exercise of powers conferred by section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to Constitute Gram Panchayat Patna as Nagar Panchayat Patna in District-Koriya as per the Schedule given below :—
SCHEDULE-1
The particulars of areas of to be included in the limits of Nagar Panchayat Patna is as under :—
S. No. Name of Gram panchayat population year 2011
1 Gram panchayat Patna 5124
SCHEDULE-2
The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Patna is as under :—
The Boundaries of the Gram Panchayat Patna shall be the boundaries of Nagar Panchayat Patna.
Any person or any local authority may submit his objection/Suggestion in writing to the Collector, District- Koriya on any official day and time within 21 days from the date of Publication in "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of State Government.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. S. DHRUV, Joint Secretary.
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 2962LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar, Nava Raipur
Nava Raipur, the 11th September 2023
F. No. 10942/3261/XXI-B/C.G./2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, hereby, with the concurrence of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 1327/II-2-2/2007/II-15-2/2005 (Pt.III)/II-2-101/2001, Bilaspur, Dated, 07th September, 2023, hereby, withdrawaing the service of the following member of Higher Judicial Service as specified in column (2) of the Schedule below from Transport Department, appoints him as Judge, Family Court, as mentioned in column (3) of the Schedule, from the date he assumes charge of the office, namely :—
S. No. Name of Judicial Officer with present Name of the Court
(1)
place of posting (2)
(3)
1. Shri Onkar Prasad Gupta, Presiding Officer, Judge, Family Court, Korba State Transport Appellate Tribunal, Raipur
Nava Raipur, the 11th September 2023
F. No. 10944/3261/XXI-B/C.G./2023.—The State Government, on recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh vide their Memo No. 1327/II-2-2/2007/II-15-2/2005 (Pt.-III)/II-2-101/2001, Bilaspur, Dated 07th September, 2023, hereby withdraws the services of Smt. Shradha Singh Shrivastava, Civil Judge Class-II, Sakti, from High Court of Chhattisgarh, places her under Law and Legislative Affairs Department on Deputation and appoints her as Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Law and Legislative Affairs Department, Atal Nagar, Nava Raipur, on deputation from the date she assumes charge of the office.
Nava Raipur, the 11th September 2023
F. No. 10946/3261/XXI-B/C.G./2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, hereby, with the concurrence of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 1327/II-2-2/2007/II-15-2/2005 (Pt.III)/II-2-101/2001, Bilaspur, Dated, 07th September, 2023, hereby, appoints the following member of Higher Judicial Service as specified in column (2) of the Schedule below as principal Judge, Family Court, as mentioned in column (3) of the Schedule, from the date he assumes charge of the office, namely :—
S. No. Name of Judicial Officer with present Name of the Court
(1)
place of posting (2)
(3)
1. Shri Shyam Lal Nawratana, I Additional Principal Princilal Judge, Family Court, Judge, Family Court, Bilaspur. Bilaspur.
Nava Raipur, the 11th September 2023
F. No. 10948/3261/XXI-B/C.G./2023.—In compliance of Memo No. 1327/II-2-2/2007/II-15-2/2005 (Pt.- III)/II-2-101/2001, Bilaspur, Dated 07th September, 2023, and on recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, the State Government, hereby, withdrawing the services of Shri Jaideep Vijay Nirmonkar, District and Sessions Judge, Balrampur at Ramanujganj from the High Court of Chhattisgarh, appoints him on deputation as Chairman, Permanent Lok Adalat, Jagdalpur from the date he assumes charge of his office.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJNISH SHRIVASTAVA, Principal Secretary.
र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग 2963र्न्ीैँ प्रर्झ्ी्र र्र्ीीय्९ए ९घन्न्ए प्रँर्९ीर् ॉींीए {र्न्ीध्ॉ्र३न् ॰ न्.ॉप्रए {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्५ीीॉए र्न्ीैँ ञ र्ऽीर्॰ी ष्ञर्क्ती प्रर्झ्ी्र
ॉींर्ीए प्रर्॰ीञ ल ऽ्रैई ूर्ूिग
र्न्ीण्र्ण्ीञध्गर्र्गििध्ूर्ूिूर्अिअ्र्गिर्र्र्अिििलध्ऽ.द्वूध्ूर्ूिअ.ूूण्ट्टप्र र्न्ीझ् र्र्५ीीॉर् ी २न् ईध्ई २र्न्ीर्ईी २भन् प्र "ॉॉ ॉ९ िंऽींॉट्टध् र् ी ;अद्ध ॉ ;लद्ध ञ प्रर्ह्यीय्ई झ्ट्टप्र ध् ऽींॉट्टध् र् ी ;क्ष्द्ध ञ न्ॉर् ॉी प्र॰ ्रर् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन् र्ऽी र्ऽी५र्ईी त्र्न् ध् ॉर्र्झ्ीी २भन्ण् ऽई— झ्ट्टप्र ऽँय्एर् ींीय्ॉ र्ऽीभन् ींर्य्ैी ञ न्प्रई प्रईन् र्ऽीभन्र् ीन्॰प्रर्५ीय्र्ईीर् ी ऽप्रर्र्क्तीीन् ऽप्रर्क्तीप्रए ूर्अिग ;प्रँॉ ई॰ र्५ीई ऽप्रर्क्तीप्र ूर्अिग २र्न्ीर् ँीर््रीद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी अअ ध् न्.र्र्क्तीीर्न्ी ;अद्ध न्ष्ञर्र्क्तीीञ र्ऽींॉीन् ॉझ्ध् ॉञष्ञप्रर्क्तीई प्रर्फीञर् ी "न्ॉ र्उीर्न्ी "न्ॉ र्ऽीर्५ी ध् ॉर्ट्टी ॰ध्र् ँीईध् २भन् प्र र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी ऽींॉट्टध् र् ी ;्रद्ध ञ न्}९प्रईर् ीप्रर्र्क्तीीन्ध्र् ी न्घई झ्ट्टप्र ॉञष्ञर्क्ती ञ र्र्क्तीीर्न्ी अू ऽञई्रय्ई ॰ध् ्रध् र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र न् प्र९र् ीप्रर्क्तीट्ठई न्र्ईी २भन् —
ऽींॉट्टध्
झ्ट्टप्रर् ी र्ह्यीय् र् ीर्न्ी अू र्उीर्न्ी र् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्रँर्९ी ई२न्ॉध्९ ्रन्ध्र््री ९्रझ््रर्र् ीी९ र्ीप्रट्ठई ऽर्प्रीन्ध् र् ी र्ह्यीय्
;२न्घन् ञद्ध ;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध ;लद्ध ;्रद्ध ;क्ष्द्ध ॉींर्ी र््री॰ध्र्न्ीॉ ँध्र्न्ी९ र्ण्लिूद्व ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् ;र्न्ीण्द्धए र््री प्रर्र्ह्मीीर्न्ी ॉ ण्२न्ण्ञण्.अू ॉींर्ी प्रँर्९ीर् ॉींी ;{न्ण््रण्द्ध ँध्र्न्ी९ र् ी्रय् प्रण्ध्ण् गध्ल प्रैई ९्रन् ॰ध् न् ैर्ईीप्रई न्र्ड्डी ैईन्ध् ीं९ ञ २ींञन्र् ी्रय् र्प्रीय्र्ह्यी २न्ईीं झ्ट्ट.ऽँय्ण् झ्ट्टप्रर् ी घर्र्५ीी ;०र्९ीद्धर् ी प्रर्र्क्तीीय्न्र्ह्यी ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् ;र्न्ीैँद्धएर् ॉींी र्र् ीीय्९ ञ र्प्रीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
२न्न्ध्ॉण् ॉए ९घन्न् ञ ॰ न्.ॉप्रण् र्र्ीीय्९ए ९घन्न्ए प्रँर्९ी २र्न्ीॉींह्म॰ए {र्न्ीध्ॉ्र३न् ॰ न्.ॉप्रए {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्५ीीॉए र्न्ीैँ ञ र्ऽीर्॰ी ष्ञर्क्ती प्रर्झ्ी्र
२र्न्ीॉींह्म॰ए प्रर्॰ीञ ूर् िप्रॉईट्टष्न् ूर्ूिग
र्ीञ ूद्यक्ष्ध्ध्९ण्ध्झ्ट्ट.ऽँय्ध्र्लि ऽ.द्वू ऽय् ूर्ूिू.ूगण्ट्टप्र र्न्ीझ् र्र्५ीीॉर् ी २न् ईध्ई २र्न्ीर्ईी २भन् प्र "ॉॉ ॉ९ िंऽींॉट्टध् र् ी ;अद्ध ॉ ;लद्ध ञ प्रर्ह्यीय्ई झ्ट्टप्र ध् ऽींॉट्टध् र् ी ;क्ष्द्ध ञ न्ॉर् ॉी प्र॰ ्रर् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन् र्ऽी र्ऽी५र्ईी त्र्न् ध् ॉर्र्झ्ीी २भन्ण् ऽई— झ्ट्टप्र ऽँय्एर् ींीय्ॉ र्ऽीभन् ींर्य्ैी ञ न्प्रई प्रईन् र्ऽीभन्र् ीन्॰प्रर्५ीय्र्ईीर् ी ऽप्रर्र्क्तीीन् ऽप्रर्क्तीप्रए ूर्अिग ;प्रँॉ ई॰ र्५ीई ऽप्रर्क्तीप्र ूर्अिग २र्न्ीर् ँीर््रीद्ध ध् र्र्क्तीीर्न्ी अअ ध् न्.र्र्क्तीीर्न्ी ;अद्ध न्ष्ञर्र्क्तीीञ र्ऽींॉीन् ॉझ्ध् ॉञष्ञप्रर्क्तीई प्रर्फीञर् ी "न्ॉ र्उीर्न्ी "न्ॉ र्ऽीर्५ी ध् ॉर्ट्टी ॰ध्र् ँीईध् २भन् प्र र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी ऽींॉट्टध् र् ी ;्रद्ध ञ न्}९प्रईर् ीप्रर्र्क्तीीन्ध्र् ी न्घई झ्ट्टप्र ॉञष्ञर्क्ती ञ र्र्क्तीीर्न्ी अू ऽञई्रय्ई ॰ध् ्रध् र्५ीप्रघर्ईीञर् ीर् ी्र न् प्र९र् ीप्रर्क्तीट्ठई न्र्ईी २भन् —
ऽींॉट्टध्
झ्ट्टप्रर् ी र्ह्यीय् र् ीर्न्ी अू र्उीर्न्ी र् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्रँर्९ी ई२न्ॉध्९ ्रन्ध्र््री ९्रझ््रर्र् ीी९ र्ीप्रट्ठई ऽर्प्रीन्ध् र् ी र्ह्यीय्
;२न्घन् ञद्ध ;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध ;लद्ध ;्रद्ध ;क्ष्द्ध २र्न्ीॉींह्म॰ र्प्रीभर्न्ी प्रष्ँींन् र्ण्क्ष्ूि र्ीर्य्ी९ ऽप्रझ्ह्मर्ईी ँ९ ॉर्ञॉीर्क्ती र्९ीन् र् ँीञ ष्भर्न्ीँ ण्२न्ण्ञण्.ल्र ॉञर्झ्ी्रए २र्न्ीॉींह्म॰ण् र्र्ीँी र्॰ीञध् ईन् २न्न् र्प्रीय्र्ह्यी ऽह्मई्रय्ई न्ई९ र्ी"य्न्न् र्प्रीय्र्ह्यीर् ीय् २न्ईींण् झ्ट्टप्रर् ी घर्र्५ीी ;०र्९ीद्धर् ी प्रन्र्ध्ीर्ह्यी झ्ट्ट.ऽँय् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध्ए र्प्रीभर्न्ी र्र् ीीय्९ ञ र्प्रीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
र्झ्ीई प्र९ए ९घन्न् ञ ॰ न्.ॉप्रण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 2964 र्र्ीीय्९ए ९घन्न्ए प्रँर्९ी.२र्न्ीॉींह्म॰ए {र्न्ीध्ॉ्र३न् ॰ न् ॉप्रए {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्५ीीॉए र्न्ीैँ ञ र्ऽीर्॰ी ष्ञर्क्ती प्रर्झ्ी्र
२र्न्ीॉींह्म॰न्ए प्रर्॰ीञ अग प्रॉईट्टष्न् ूर्ूिग
र्ीञ ूद्यूध्९ण्ध्झ्ट्टण्.ऽण्ध्ऽप्रऽ झ्ट्ट.ऽण्ण्ण् र्क्ष् िऽ.द्वूध् ूर्ूिू.ूगण् ट्टप्र र्न्ीझ् र्र्५ीीॉर् ी "ॉ र्ष्ीईर् ीर्र् ॉीी २र्न्ी र््री २भन् प्र ध् ॰ध् ्र"य् ऽींॉट्टध् ॰ ;अद्ध ञ प्रर्ह्यीय्ई झ्ट्टप्र ध् ऽींॉट्टध् ॰ ;ूद्ध ञ न्}९प्रईर् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन्ण् ऽई— झ्ट्टप्र ऽँय्एर् ींीय्ॉ र्ऽीभन् ींर्य्ैी ञ न्प्रई प्रईन् र्ऽीभन्र् ीन्॰प्रर्५ीय्र्ईीर् ी ऽप्रर्र्क्तीीन् ऽप्रप्रए ूर्अिग ;प्रँॉ ई॰ र्५ीई ऽप्रर्क्तीप्रए ूर्अिग २र्न्ीर् ँीर््रीद्ध ध्र् ीर्न्ी अ् ऽह्मई्रय्ई "ॉ र्उीर्न्ी २न् र्र्र्ीिंीप्रऽई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन् प्र न्फ झ्ट्टप्र ध् न्फर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन् —
ऽींॉट्टध्
;अद्ध झ्ट्टप्रर् ी र्ह्यीय्.
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ूगद्य र्ण्र्गिि
र् ी्र अ र्ण्र्गिि
;ूद्ध ॉर्ीय्ँप्रर् ीँ प्रँॉ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन्.र्९ीन्र् ँीञ ष्भर्न्ीँर्र् ीँी २न्ईींण्
;गद्ध झ्ट्टप्रर् ीघर्र्५ीी ;०र्९ीद्धर् ी प्रन्र्ध्ीर्ह्यी ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् ;र्न्ीण्द्धए र्प्रीभर्न्ी र्र् ीीय्९ ञ र्प्रीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण् २र्न्ीॉींह्म॰न्ए प्रर्॰ीञ अ्र प्रॉईट्टष्न् ूर्ूिग
र्ीञ ूद्यगध्९ण्ध्झ्ट्टण्.ऽण्ध्ऽप्रऽ झ्ट्ट.ऽण्ण्ण् र््र िऽ.द्वूध् ूर्ूिू.ूगण् ट्टप्र र्न्ीझ् र्र्५ीीॉर् ी "ॉ र्ष्ीईर् ीर्र् ॉीी २र्न्ी र््री २भन् प्र ध् ॰ध् ्र"य् ऽींॉट्टध् ॰ ;अद्ध ञ प्रर्ह्यीय्ई झ्ट्टप्र ध् ऽींॉट्टध् ॰ ;ूद्ध ञ न्}९प्रईर् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन्ण् ऽई— झ्ट्टप्र ऽँय्एर् ींीय्ॉ र्ऽीभन् ींर्य्ैी ञ न्प्रई प्रईन् र्ऽीभन्र् ीन्॰प्रर्५ीय्र्ईीर् ी ऽप्रर्र्क्तीीन् ऽप्रप्रए ूर्अिग ;प्रँॉ ई॰ र्५ीई ऽप्रर्क्तीप्रए ूर्अिग २र्न्ीर् ँीर््रीद्ध ध्र् ीर्न्ी अ् ऽह्मई्रय्ई "ॉ र्उीर्न्ी २न् र्र्र्ीिंीप्रऽई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन् प्र न्फ झ्ट्टप्र ध् न्फर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन् —
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;अद्ध झ्ट्टप्रर् ी र्ह्यीय्.
;द्ध प्रँर्९ी.२र्न्ीॉींह्म॰ ;द्ध ई२न्ॉध्९.र्प्रीभर्न्ी ;्रद्ध ्रन्ध्र््री.॰ॉर्न्ी९ए ण्२न्ण्ञण् लल ;र्र्ीिंद्ध ९्रझ््रर्र् ीी९.गण्ू्र २न्घन्न् ॉर्न्ी ट्टष्न् न्र्ष्ी
;२न्घन्न् ञद्ध ;अद्ध ;ूद्ध अूक्ष्द्य र्ण्ू्रि अूद्यू र्ण्ूिअ अअ्र् र्ण्र््रिि अूद्यग र्ण्र्लिि अूग्रध्अ र्ण्र््रिि अगर््रि र्ण्र्द्यिि अगर्अि र्ण्र्द्यिि अगर्ूिध््र र्ण्र्अिि अूगअ र्ण्र्ूिि अू्द्व र्ण्र्गिि अू्् र्ण्र्लिि अगर्र्िि र्ण्र्गिि अूगल र्ण्र्ूिि अूगगध्ू र्ण्र्द्यिि अूगर्ि र्ण्र््रिि अअद्य्र र्ण्र्क्ष्िि अअद्यग र्ण्र्ूिि अअद्यल र्ण्र्द्यिि अअ्रक्ष्ध्अ र्ण्र्अिि अअद्यअ र्ण्र्अिि अअक्ष्अ र्ण्अिग अअलद्य र्ण्र्ूिि क्ष्द्वग र्ण्र्अिि अअलक्ष् र्ण्र्अिि अअल्र र्ण्र्क्ष्िि अअगर्ि र्ण्र्अिि अअगअ र्ण्र्अिि अअगू र्ण्अिअ द्यद्वअ र्ण्अिर्ि द्यअअ र्ण्अिक्ष् द्यर्द्वि र्ण्र्गिि द्यर्ूिध्ू र्ण्र््रिि द्यर्ूिध्ग र्ण्र्अिि द्यर्ूिध्अ र्ण्र्लििर्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग 2965 ;अद्ध ;ूद्ध
क्ष्द्यग र्ण्र्क्ष्िि क्ष्द्व्र र्ण्र्अिि क्ष्द्वद्व र्ण्र्गिि क्ष्््रध्ू र्ण्र्अिि क्ष्््रध्अ र्ण्र्लिि क्ष्द्वअ र्ण्र्अिि अूक्ष्ूध्ू र्ण्अिअ क्ष्द्वू र्ण्र्अिि क्ष्द्वल र्ण्र्अिि अअलग र्ण्र्अिि क्ष्द्वद्य र्ण्र्ूिि अूक्ष्ूध्अ र्ण्ूिद्व अू्र्रध्ू र्ण्अिग अू्रद्वध्ू् र्ण्र्ूिि अू्रद्वध्ूद्व र्ण्र््रिि अूक्ष्ूध्ग र्ण्र्अिि अू्रक्ष् र्ण्अ्रि अू्रद्वध्गद्य र्ण्र्लिि अू्रद्वध्अू र्ण्अिअ अू्रद्वध्अ्र र्ण्र्लिि अू्रद्वध्गल र्ण्र्ूिि अू्रद्वध्गू र्ण्र्गिि अू्रद्वध्ूू र्ण्र्क्ष्िि अू्रद्वध्अक्ष् र्ण्र्लिि अू्रद्वध्ू र्ण्र्द्विि
र् ी्र ्र् गण्ू्र
;ूद्ध ॉर्ीय्ँप्रर् ीँ प्रँॉ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन्.र्९ीन्र् ँीञ ष्भर्न्ीँर्र् ीँी २न्ईींण्
;गद्ध झ्ट्टप्रर् ीघर्र्५ीी ;०र्९ीद्धर् ी प्रन्र्ध्ीर्ह्यी ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् ;र्न्ीण्द्धए र्प्रीभर्न्ी र्र् ीीय्९ ञ र्प्रीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण् २र्न्ीॉींह्म॰न्ए प्रर्॰ीञ ूर् िप्रॉईट्टष्न् ूर्ूिग
र्ीञ ूद्य्रध्ऽण्प्रण्ऽण्ध्झ्ट्ट.ऽँय्ध्र्अि ऽ.द्वूध्ऽय् ूू. ूगण् ट्टप्र र्न्ीझ् र्र्५ीीॉर् ी "ॉ र्ष्ीईर् ीर्र् ॉीी २र्न्ी र््री २भन् प्र ध् ॰ध् ्र"य् ऽींॉट्टध् ॰ ;अद्ध ञ प्रर्ह्यीय्ई झ्ट्टप्र ध् ऽींॉट्टध् ॰ ;ूद्ध ञ न्}९प्रईर् ॉीय्ँप्रर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन्ण् ऽई— झ्ट्टप्र ऽँय्एर् ींीय्ॉ र्ऽीभन् ींर्य्ैी ञ न्प्रई प्रईन् र्ऽीभन्र् ीन्॰प्रर्५ीय्र्ईी र्ी ऽप्रर्र्क्तीीन् ऽप्रप्रए ूर्अिग ;प्रँॉ ई॰ र्५ीई ऽप्रर्क्तीप्रए ूर्अिग २र्न्ीर् ँीर््रीद्ध ध्र् ीर्न्ी अ् ऽह्मई्रय्ई "ॉ र्उीर्न्ी २न् र्र्र्ीिंीप्रऽई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन् प्र न्फ झ्ट्टप्र ध् न्फर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन् —
ऽींॉट्टध्
;अद्ध झ्ट्टप्रर् ी र्ह्यीय्.
;द्ध प्रँर्९ी.२र्न्ीॉींह्म॰ ;द्ध ई२न्ॉध्९.र्प्रीभर्न्ी ;्रद्ध ्रन्ध्र््रीर्.ॉी्रीं३र्न्ीञ ींन्र्त्र्ी र्र्न्ीँीन्९ए ण्२न्ण्ञण् ल्र
;र्र्ीिंद्ध ९्रझ््रर्र् ीी९.र्ण्ूिू २न्घन्न् ॉर्न्ी ट्टष्न् न्र्ष्ी
;२न्घन्न् ञद्ध ;अद्ध ;ूद्ध
अद्यद्यध्ग र्ण्र््रिि अद्यद्यध्अ र्ण्अिर्ि ्ूध्अ र्ण्र्द्यिि
र् ी्र ग र्ण्ूिू
;ूद्ध ॉर्ीय्ँप्रर् ीँ प्रँॉ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन्.र्९ीन्र् ँीञ ष्भर्न्ीँर्र् ीँी २न्ईींण्
;गद्ध झ्ट्टप्रर् ीघर्र्५ीी ;०र्९ीद्धर् ी प्रन्र्ध्ीर्ह्यी ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् ;र्न्ीण्द्धए र्प्रीभर्न्ी र्र् ीीय्९ ञ र्प्रीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण् {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए र्झ्ीई प्र९ए ९घन्न् ञ ॰ न्.ॉप्रण् र्र्ीीय्९ए ९घन्न्ए प्रँर्९ी.प्रष्र्९ीॉींन्ए {र्न्ीध्ॉ्र३न् ॰ न् ॉप्रए {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्५ीीॉए र्न्ीैँ ञ र्ऽीर्॰ी ष्ञर्क्ती प्रर्झ्ी्र
प्रष्र्९ीॉींन्ए प्रर्॰ीञ ूद्य प्रॉईट्टष्न् ूर्ूिग
र्ीञध्अद्वध्ऽ.द्वूध्ूर्ूिू.ूगण् ट्टप्र र्न्ीझ् र्र्५ीीॉर् ी "ॉ र्ष्ीईर् ीर्र् ॉीी २र्न्ी र््री २भन् प्र ध् ॰ध् ्र"य् ऽींॉट्टध् ॰ ;अद्ध ञ प्रर्ह्यीय्ई झ्ट्टप्र ध् ऽींॉट्टध् ॰ ;ूद्ध ञ न्}९प्रई ॉर्ीय्ँप्र र्ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन्ण् ऽई— झ्ट्टप्र ऽँय्एर् ींीय्ॉ र्ऽीभन् ींर्य्ैी ञ न्प्रई प्रईन् र्ऽीभन् र्ीन्॰प्रर्५ीय्र्ईी र्ी ऽप्रर्र्क्तीीन् ऽप्रप्रए ूर्अिग ;प्रँॉ ई॰ र्५ीई ऽप्रर्क्तीप्रए ूर्अिग २र्न्ी ँर्ीर््रीद्ध ध्र् ीर्न्ी अ् ऽह्मई्रय्ई "ॉ र्उीर्न्ी २न् र्र्र्ीिंीप्रऽई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन् प्र न्फ झ्ट्टप्र ध् न्फर् ीँ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन् —
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 2966;अद्ध ;ूद्ध ऽींॉट्टध्
द्व्रध्् र्ण्र्द्वििअ ;अद्ध झ्ट्टप्रर् ी र्ह्यीय्.
र् ी्र र्ूि र्ण्गिद्व्
;ूद्ध ॉर्ीय्ँप्रर् ीँ प्रँॉ प्र९ र्ऽी५र्ईी २भन्.ऽर्न्ी झ्भर्र्र्ञॉीीीन् ;द्ध प्रँर्९ी.प्रष्र्९ीॉींन् ;द्ध ई२न्ॉध्९.ॉन्ध् ;्रद्ध ्रन्ध्र््री.ॉभर्॰ीए ण्२न्ण्ञण् लअ ;र्र्ीिंद्ध ९्रझ््रर्र् ीी९.र्ण्गिद्व् २न्घन्न्
ष्भर्न्ीँ प्रर्र्न्ीँी २न्न् र्प्रीय्र्ह्यीर् ीय् २न्ईींण्
ॉर्न्ी ट्टष्न् न्र्ष्ी
;२न्घन्न् ञद्ध
;गद्ध झ्ट्टप्रर् ीघर्र्५ीी ;०र्९ीद्धर् ी प्रन्र्ध्ीर्ह्यी ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् ;र्न्ीैँद्धए ईईींन् र्र् ीीय्९ ञ र्प्रीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण् ;अद्ध ;ूद्ध
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए द्वगध्् र्ण्गिर्द्वि
ॉञँध्र् ींीन्र्र् ीीए ९घन्न् ञ ॰ न्.ॉप्रण्
प्रर्झ्ी्रर् ींीञ र्ऽी॰र्५ी
र्र्ीीय्९ ९घन्न् ;झ्ट्ट.ऽँय्द्ध प्रँर्९ी ॉट्टन्ँींन् ;{न्ण््रण्द्ध
ॉट्टन्ँींन्ए प्रर्॰ीञ ूर् िँींर्९ी"य्न् ूर्ूिग
र्ीड.II ख् प्र ्र ;अद्ध ॰ञ ,
र्ीञ ूर्ूिअर््िूक्ष्र्लिर्र्र्अिििअण्ॉींप्रई ॉर्न्ीन्र् ीर् ॉी ईध्ई २र्न्ीर्ईी २भन् प्र र्९ीर् ीँ प्र९ र््री ँट्टन् ई२न्ॉध्९ झ्र्र्भीी प्रँर्९ी ॉट्टन्ँींन् प्रँध् ञ र्र्५ीीॉध् झ्ट्टप्र ीं९ लण्लगल २न्ण् झ्ट्टप्र ऽर्प्रीई २भन्ए र्ऽी॰र्र् ीीय्९र् ीर्य्ी९ ऽप्रझ्ञर्ईी ँ९ ॉर्ञॉीर्क्ती ॉञर्झ्ी्र ॉट्टन्ँींन् र्उीर्न्ी ॉर्र्ीीप्रँर् ॉीर्र्र्ीिंीई ट्टर्}ीञ ऽक्त ;SIAद्ध ट्टप्रन् र्उीर्न्ी र्प्री र््रीर् ी र्ऽीभन् प्र ल ऽर्क्तीध्र् ी प्रप्रन्प्रई ९घन्न् र्उीर्न्ी ्रप्रन्ई ॰९ र्उीर्न्ी प्रर्न्ीय्न् ैईींई ध् ्रध् ध्र्ध्ीन्प्रट्टझ् ऽह्मऽर्ह्यी र्प्री र््रीर् ीण्र्र् ॉीीप्रँर् ॉीर्र्र्ीिंीई ट्टर्}ीञ प्रर्न्ीय्न्र्ध्ीञन्प्रझ्र् ँीञर् ीर् ॉीन् "न्ॉर् ीन् २भन् र्र्;ॉीीप्रँर् ॉीर्र्र्ीिंीई ट्टर्}ीञ प्रर्न्ीय्न् ध् प्रई ॉञ९ िं२भन्द्ध —
र्ऽीभर्सीप्र्रर् ीँ २न्ईीं झ्ट्टप्र ऽँय् र् ीन्र्ह्यी प्रॉध् झ्ध् प्रर्न्ीन् ींींन्ट्टर्ष्ीञ र्प्रैीप्रई २र्न्ी प्र ॉञर्र्झ्ीी २न्ध्ञ २भभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभए र्प्रैी प्रञन् २भन्ण्
ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् ;र्न्ीण्द्धर् ी र्झ्ीप्रई ींींन्ट्टर्ष्ीञ र् ींीय्ॉ ञ ींर्य्ैी र् ीँ २न्ईीं र्र्५ीीॉ ड ञ प्रींघई र्प्री ँर्ीर्ईी २भन्ण् ऽई— प्रँर्९ी ॉट्टन्ँींन् ई२न्ॉध्९ झ्र्र्भीी र््री ँट्टन् ञ ्र"य्न् ध्न् र्प्रीय्र्ह्यी ऽह्मई्रय्ई त्र्ींन्ष्र्र् ीी र्ईीर् ी र्न्ीत्र्न् २न्ईीं लण्लगल २न्ण्र् ी झ्ट्टञत्र्न् र्प्रँॉी प्रन्र्ह्यी प्रर्र्ट्टीींॉीन् २भन्एर् ी ऽँय् र्प्रीर् ँीर्ईी २भन् —
ण् ॉर्य्ीर्ह्यी ैर्ीप्रह्न झ्ट्टप्रर् ी ऽँय्र् ी प्र२न्ईष्ीन् प्रघई ॉर्ध्ीञ
ॉञर्ऊी र्ीर् ीन् र्ीन् र्र्ीी २न्ण् ञ र्ीर् ी र्ऽीभन् र्ईी न्ण् ॰ण् ण् ट्टण् ;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध ;लद्ध ;्रद्ध ;क्ष्द्ध ;द्यद्ध ;द्वद्ध ;्द्ध ;अर्द्धि अण् अू्रद्य झ्ट्टप्र ऽप्रॉञप्रई र्ण्र्लिि ्रञर््रीर्न्ीए ईीं९ॉध्र्॰ीॉ ॉर्न्ी र््रीष्न्ध् ॉर्न्ी ॉर्न्ी ैर्ीध्
प्रर्ईी ष्ए न््र ण् ॰ध् ण् ण् प्रई ष्ए र्न्ी॰ध् अूद्वूध्अ अू्रक्ष्ध्अ अूद्यद्यए प्रर्ईीर्र् ॉीॉीर् ँीप्रई अूद्यलध्अ र्न्ँीन्र् ॉीण् ॰२न् झ्ट्टप्रर् ैीध्र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग 2967 ;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध ;लद्ध ;्रद्ध ;क्ष्द्ध ;द्यद्ध ;द्वद्ध ;्द्ध ;अर्द्धि ू अू्रद्व झ्ट्टप्र ऽप्रॉञप्रई र्ण्र्द्यिि ॉर्ह्नीर्न्ीर्ह्यीए प्रर्र्५ीीर्न्ीर्ह्यीए अू्रद्य र््रीष्न्ध् अू्रद्य अू्र्ए ैर्ीध् ॰ध्एर् ी२न्न्एर् ीँ ॰ध् अूद्यग
प्रर्ईी "न्ह्म]ँध्ईए ीं९ींञन्ए प्रई "न्ह्म]ँध्ईए र्॰ॉी प्रर्ईी ऽर्ईीन्ध्ए र्न्ीँध्ई प्रर्ईी "ञन्॰९र् ँीप्रई र््रीञत्र्न् ॉर्ीण् ॰२न् झ्ट्टप्रर् ैीध्
ग अू्र् झ्ट्टप्र ऽप्रॉञप्रई र्ण्र्द्वििल र्उीप्रर्न्ीए र्न्ीॉींञ॰न् अूद्यग र््रीष्न्ध् अू्रद्व अूक्ष्र्ध्अि ैर्ीध्
प्रर्ईीर् ॉी"य्न्ए र्न्ीॉींझ््रए ॰ध् र्न्ीँ५न् प्रर्ईी र्न्ीर्०ीन्ध्ए ीं९ष्ॉ र्ष्ी र्न्ीर्०ीन्ध्ए ीं९ींञन्एर् ॉीईध्ए २न्ध्र्न्ीईध्र् ींीध् र्न्ीर्०ीन्ध् ँर्ीप्रई ई९ध्र् ॉीण्॰२न् झ्ट्टप्रर् ैीध्
ल अूद्यलध्अ झ्ट्टप्र ऽप्रॉञप्रई र्ण्र्अिि र्न्ीॉ र्ऽीण् र्न्ीर्९ी अूद्यद्य अूद्यग अू्रद्य अूद्यलध्ू ैर्ीध् ँर्ीप्रई ई९ध्र् ॉीण् ॰२न् झ्ट्टप्र
ैर्ीध्
्र अ्र््रए झ्ट्टप्र ऽप्रॉञप्रई र्ण्र्ूििए ॉर्र्ीीईध्एर् ीईध् अू्लध्अए अू्क्ष्ए अक्ष्अू र््रीष्न्ध् अद्य्क्ष्ए ैर्ीध् र्ण्क्ष्अिए प्रर्ईी र्न्ीॉींह्म॰न्ए र्न्ीँह्म]ए अद्य्ूध्अए अद्य्द्यए अक्ष्अगए ॰ध् अक्ष्द्वअ
र्ण्अिू प्रर्ईी प्रर्५ीर्५ीन्ए प्र"य्र्न्ी अद्यद्वूए अक्ष्द्वू अद्य्लए
प्रई प्रर्५ीर्५ीन्ए प्रर्र्५ीीए अक्ष्र्लिए अद्य््रध्गए र्र्५ीीर्झ्ी प्रर्ईी र्र्क्तीीन्ध्ए अक्ष्र््रि अक्ष्द्वर्ध्अि ट्ठबर्ह्यीर् ींीन्ए ट्ठबर्ह्यीञ॰ए प्रर्ईी र्न्ीऽर्क्तीध्ए ड"य्न्९ध् प्रई र्न्ीऽर्क्तीध्र् ॉीण् ॰२न् झ्ट्टप्रर् ैीध्
क्ष् अ्र्क्ष् झ्ट्टप्र ऽप्रॉञप्रई र्ण्ूिल प्रर्५ी प्रर्ईी ॰ीं९५न्ए अ्र््र अ्र्द्यए अक्ष्अूए र््रीष्न्ध् र्न्ीप्रर्५ीर्न्ी प्रर्ईी अ्र्द्व अक्ष्अग ॰ध् ैर्ीध्
र्न्ी९ए ॉञर्ईीऽ प्रर्ईी र्न्ी९ए ॉींर्५ीध्र्९ी प्रई र्न्ी९ए र्र्न्ीीर्न्ीर्ह्यी प्रर्ईी न्ॉर्न्ीए ॉीं्रर्प्रँी प्रई ॰ीं९५न्ए ॉध्ध् प्रई ॰ीं९५न्एर् ॉींीन्र्प्रँी प्रई ॰ीं९५न्ए "न्र्ईीप्रर्न्ी प्रई ॰ीं९५न्ए ष्ञर्५ीध्र्९ी९ प्रई र्क्ती५न्ए ष्ॉञई प्रर्ईी र्क्तीर्५ीन्एर् ीईध्र्९ी९ ९९ प्रर्ईी ष्र्भँीएर् ीय्ईध् प्रई ष्र्भँीर् ँीप्रई ई९ध् ॉर्ीण् ॰२न् झ्ट्टप्रर् ैीध्{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 2968 ;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध ;लद्ध ;्रद्ध ;क्ष्द्ध ;द्यद्ध ;द्वद्ध ;्द्ध ;अर्द्धि द्य अ्र्द्य झ्ट्टप्र ऽप्रॉञप्रई र्ण्र्ूिि र्न्ीँ प्रर्ईी ष्र्र्र्ीिंी९ अ्र्क्ष् अ्र्् अ्र्द्व र््रीष्न्ध् ॰ध् ैर्ीध् ँर्ीप्रई ई९ध्र् ॉीण् ॰२न्
झ्ट्टप्रर् ैीध्
द्व अ्र्् झ्ट्टप्र ऽॉञप्रई र्ण्र्अिि २र्न्ीध्न् प्रर्ईी र्न्ीॉ२र्न्ी"य्न् अ्र्द्वए अक्ष्र्र्एिि अक्ष्र्ूि र््रीष्न्ध् ैर्ीध् ँर्ीप्रई ई९ध् अ्र्द्य अक्ष्र्अि ॰ध् ् अक्ष्र्ूि झ्ट्टप्र ऽॉञप्रई र्ण्र्ूिि झ््रईर्न्ीए प्र२न्न्ए प्रँन्ए अक्ष्र्द्यि अक्ष्र्लिए अक्ष्र्लि अ्र््ए ैर्ीध् र्ी॰"य्र्न्ीए प्रर्र्५ीींीन्ध् अक्ष्र्गि अक्ष्र्अि
प्रर्ईी र्न्ीन्र् ँीप्रई ष्न्र््री२न्
ॉर्ीण् ॰२न्ए झ्ट्टप्रर् ैीध्
अर्ि अक्ष्र्गिए झ्ट्टप्र ऽप्रॉञप्रई र्ण्र््ििए प्र॰९ष्र्प्रॉीर् ींीध् ँप्रर्९ीए अक्ष्र्अिए अक्ष्र्लिए अक्ष्र्लिए र््रीष्न्ध् अक्ष्अगए ैर्ीध् र्ण्र्र्द्विििए झ्र््री र्ष्ी ँप्रर्९ीए अक्ष्र्र्एिि अक्ष्अूए अक्ष्अअए ॰ध् र्ण्अिू ॉींर्न्ी र्ऽीण् ष्ध्र्न्ॉीए अक्ष्अलध्अए अक्ष्द्वग अक्ष््ू अक्ष््क्ष् अक्ष्द्वू
र्र्क्तीीप्रॉ र्ष्ी ध्र्न्ॉीए अक्ष्द्वर्ध्अिए अक्ष्द्वलध्अए र्ीर्न्ी र्ऽीण् २न्ध्र्र्न्ीॉी अक्ष्द्वअ अक्ष्द्वअलध्ू
ँर्ीप्रई र््रीत्र्न्र् ॉीण् ॰२न्
झ्ट्टप्रर् ैीध्
अअ अक्ष्र्लि झ्ट्टप्र ऽप्रॉञप्रई र्ण्र्द्विि र्ीींन्र्न्ी प्रर्ईी र्५ीऽए अक्ष्र्द्यि अक्ष्द्वअ अक्ष्र््रएि अक्ष्र्ूिए र्न्ीँर्५ी प्रर्ईी झ्ह्यत्र्र्न्ीन्ध्ए अक्ष्र्क्ष्एि अक्ष्र्गि ैर्ीध्
ॉप्रईन् प्रई झ्ह्यत्र्र्न्ीन्ध् र्न्ीए र्न्ीॉींन् प्रर्ईी र्५ीऽए र्न्ीॉींझ््र प्रर्ईी र्५ीऽए ॉईर्प्री प्रई र्५ीऽए ँर्ीप्रई ई९ध्र् ॉीण् ॰२न् झ्ट्टप्रर् ैीध्
अू अक्ष्अर्ि झ्ट्टप्र ऽप्रॉञप्रई र्ण्र्र्द्वििि र्५ीञर्९ी९ए र्र्न्ीँी९ए अक्ष्अद्यध्ू अक्ष्र््िए अक्ष्द्यद्य अक्ष्अलध्अ ैर्ीध्
र्न्ीप्रष्र्९ीॉ र्ऽीण् र्न्ीर्९ी अक्ष्अअ
र्न्ीर्९ीए ॰ॉप्रर्ईी
प्रई र्न्ीर्९ीर् ँीप्रई ई९ध्
ॉर्ीण् ॰२न् झ्ट्टप्रर् ैीध्
अग अक्ष्अल झ्ट्टप्र ऽप्रॉञप्रई र्ण्र्ूििल ॉर्र्ीॉी र्ऽीण् ञ]ए अक्ष्अलध्ूए अक्ष्अअ अक्ष्अर्ि अ्र््र ैर्ीध्
र्५ीञर्९ी९ए र्र्न्ीँी९ए अक्ष्अद्यध्ू अक्ष्अग
र्न्ीप्रष्र्९ीॉ र्ऽीण् र्न्ीर्९ीए ॰ॉप्रर्ईी र्ष्ी र्न्ीर्९ीए प्रॉन्ए ॰ींह्म॰ए २ञन्ॉर्९ी९ र्ऽीण्र् ी२न्ए ॰ध् र्ऽीण् ञर्५ीर्९ी९ए प्रर्५ीप्रई प्रह्न ञर्५ी९र्९ीर् ँीप्रई ई९ध् ॉर्ीण् ॰२न् झ्ट्टप्रर् ैीध्र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग 2969 ;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध ;लद्ध ;्रद्ध ;क्ष्द्ध ;द्यद्ध ;द्वद्ध ;्द्ध ;अर्द्धि अल अक्ष्द्वलध्ू झ्ट्टप्र ऽप्रॉञप्रई र्ण्अिअ र्न्ीर्०ीन्ध्ए ्रींर्९ीष् अक्ष्द्वू अक्ष्द्व्रए अक्ष्द्वलध्अ र््रीष्न्ध् ैर्ीध् र्ऽीण् र्न्ीॉन्र् ँीप्रई ई९ध् अक्ष्द्वद्व ॰ध्
ॉर्ीण् ॰२न् झ्ट्टप्रर् ैीध्
अ्र अक्ष्द्व्रए झ्ट्टप्र ऽप्रॉञप्रई र्ण्अिद्वए र्न्ीप्रन्ईन् र्ऽीण् ष्ींर्क्तीीं अक्ष्द्वलध्ू अक्ष्द्वद्यध्ू अक्ष्द्वद्व र््रीष्न्ध् अक्ष्द्वद्यध्ू ैर्ीध् र्ण्ूिल ँर्ीप्रई ई९ध्
॰ध्
ॉर्ीण्॰२न् झ्ट्टप्रर् ैीध्
अक्ष् अद्यर्द्वि झ्ट्टप्र ऽप्रॉञप्रई र्ण्अिद्व र्झ्ी्रध्न्ध्ए र्न्ीन्ई अद्यर्क्ष्ध्ूिए अद्यअअध्लए अद्यर्द्यिए र््रीष्न्ध् ैर्ीध् र्ऽीण् ऽन्ँध्ईएर् ँीप्रई ई९ध् अक्ष्द्वद्यध्अ अद्यअअध्ग अद्यर््ि ॰ध्
ॉर्ीण् ॰२न् झ्ट्टप्रर् ैीध्
अद्य अद्यअअ झ्ट्टप्र ऽप्रॉञप्रई र्ण्अिक्ष् ँ्र॰ध्र्५ीए ्रींर्९ीष्ए र्र्न्ीीए अद्यर्द्विए अद्यअूध्लए अद्यअर्ध्ूि र््रीष्न्ध् ैर्ीध् ९र्ह्यी प्रर्ईी ञन्ँध्ई अद्यर््िए अूअद्यध््रए ॰ध्
ँर्ीप्रई ई९ध्र् ॉीण् ॰२न् अद्यअर्ध्अि अद्यअग
झ्ट्टप्रर् ैीध्
अद्व अक्ष्द्वद्यध्अ झ्ट्टप्र ऽप्रॉञप्रई र्ण्अिर्ि र्र्न्ीींीन् र्ऽीण् र्न्ीर्०ीन्ध् अक्ष्द्वद्यध्ूए अद्यर्द्वि अद्यर्द्विध्अए र््रीष्न्ध् ैर्ीध् ँर्ीप्रईर् ीन्र् ॉीण् ॰२न् अक्ष्द्वद्व अद्यर्क्ष्ध्ूि ॰ध्
झ्ट्टप्रर् ैीध्
अ्ण् अद्यअूध्ग झ्ट्टप्र ऽप्रॉञप्रई र्ण्अिग ह्म२न्"य्न्र्९ी९ए ॉट्टन्ँर्९ी९ए अद्यअग अद्यद्वू अद्यअूध्ूए अद्यअूध्ल ैर्ीध् ९ध्र् ीर्न्ीर्ह्यी प्रर्ईी ॉींन्ए
र्प्री प्रई ॉींन्एर् ँीप्रई ई९ध्
ॉर्ीण् ॰२न् झ्ट्टप्रर् ैीध्
ूर्ि अद्यअूध्ल झ्ट्टप्र ऽप्रॉञप्रई र्ण्ूिग ह्मईींर्न्ी र्ऽीण् ॉींह्म॰ अद्यअअध्ग अद्यद्वू अद्यअूध्ग अद्यअूध््र ैर्ीध् ँर्ीप्रई ई९ध्
ॉर्ीण् ॰२न् झ्ट्टप्रर् ैीध्
ूअ अद्यअूध््र झ्ट्टप्र ऽप्रॉञप्रई र्ण्ूिू र्न्ी॰ींर्९ीन् र्ऽीण् ॉींह्म॰ अद्यअअध्गए अद्यद्वू अद्यअूध्ल र््रीष्न्ध् ैर्ीध् ँर्ीप्रई ई९ध् अद्यअअध्ल ॰ध्
ॉर्ीण् ॰२न् झ्ट्टप्रर् ैीध्
ूू अद्यअग झ्ट्टप्र ऽप्रॉञप्रई र्ण्र््िि ॉींर्ीर्न्ीर् ींीध् ॉींन्ँ अद्यअलए अद्यअूध्अए अद्यक्ष््र अद्यअूध्ग ैर्ीध् ँर्ीप्रई र््रीत्र्न् अद्यअर्ध्गिए अद्यअूध्ू
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ूग अद्यद्वू झ्ट्टप्र ऽप्रॉञप्रई र्ण्अिग र्न्ीप्रन्ईन् र्ऽीण् ॉींह्म॰ अद्यअूध्अए अद्य्क्ष् अद्यद्वअए अक्ष्द्वक्ष् ैर्ीध् ँर्ीप्रई ई९ध् अद्यअूध्ूए अद्यद्वगए ॉर्ीण् ॰२न् झ्ट्टप्रर् ैीध् अद्यअूध्गए अद्य्ूध्अ
अद्यअूध्लए अद्यअूध््र{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 2970 ;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध ;लद्ध ;्रद्ध ;क्ष्द्ध ;द्यद्ध ;द्वद्ध ;्द्ध ;अर्द्धि ूल अूल् र्र्५ीीॉध् ऽप्रॉञप्रई र्ण्र््ििर्ि र्र्५ीीॉध् झ्ट्टप्र अू्रक्ष्ध्अ र््रीष्न्ध् अू्रर्ि अू्रद्य झ्ट्टप्र
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ू्र अूलद्यध्अ र्र्५ीीॉध् ऽप्रॉञप्रई अण्र्र्र्ििि र्र्५ीीॉध् झ्ट्टप्र अूलद्यध्ूए र््रीष्न्ध् अूलद्यध्ूअ अू्रूए अूलद्यध्ूअए ॰ध् अू्रगए अूलद्यध्ूद्व अू्रक्ष्ध्अ अूलद्यध्क्ष्ए अूलद्यध््रए अूलद्यध्अद्यए अूद्वलए अूलद्यध्ूक्ष्
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२न् ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टी "न्ॉॉ ॉञष्ञप्रर्क्तीई ॉझ्ध् प्रघर्ईीञ प्र९ झ्ट्टप्र ऽँय्र् ींीय्ॉ र्ऽीभन् ींर्य्ैी ञ न्प्रई प्रईन् र्ऽीभन्र् ीन्॰प्रर्५ीय्र्ईी र्ी ऽप्रर्र्क्तीीन् ऽप्रर्क्तीप्र ूर्अिग ;ूर्अिगर् ी गर्द्धि ध् र्र्क्तीीर्न्ी अअ ;अद्ध न्ष्ञर्र्क्तीीञ ऽर्क्तीध्र् ँीन्ध् ध् ्र"य्न् २भन्ण्
झ्ट्टप्र ॉ ॉञष्ञप्रर्क्तीई श्र्न्ीञ ९घन्न् र्र् ीीय्९ ञ र्ऽीभन् ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् ;र्न्ीण्द्ध झ्र्र्भीीर् ी प्रॉध् झ्ध्र् ीय् प्र॰ॉर् ीर् ीय् ॉ र्॰ीभर्न्ी र्॰ीर् ँी ॉर्ईी २भन्ण्
ॉर्न्ीन् न्घई ऽप्रर्क्तीप्र ध् र्र्क्तीीर्न्ी अू ञर् ी न्ष्ञप्रर्क्तीई ञ प्रप्रप्र॰य्ब्न् ऽींप्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध् ;र्न्ीण्द्ध झ्र्र्भीी र्ऽीभन् न् र्य्ीप्रन्ट्ठञ॰ र्ी झ्ट्टप्र ञ र्५ी न् र्ऽीभन् र्न्ॉी ॉर्य्ीर्ह्यी न् प्रॉध् झ्ध् झ्ट्टप्र ैईन् ९ए ऽट्ठर्॰ी ञ ींर्॰ी"य्न् न्र् ी र्क्ती न् र्ऽीभन् ऽर् ीय् न्प्रई प्रर्बी॰ प्र९ ऽर्प्रीई ॉझ्ध् ऽह्मर् ीय् न् प्र९र् ीप्रर्क्तीट्ठई न्ईध् २भन्ण्
ऽप्रर्क्तीप्र ध् र्र्क्तीीर्न्ी अअ ;लद्ध ऽर्क्तीध्र् ी"य्न् झ्ध् प्रघई ९घन्न् ट्टय् र्ऽींी॰ प्रर्ष्ी प्रॉध् ॉध् ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टी र् ीर्५ी ध् र्ईीन्ध् ॉ झ्ट्टप्रर् ीर् ी"य्न् झ्ध् ॉञ२र्न्ीन् २न्ध्ञ श्न्र््रीर् ीर् ी"य्न् झ्ध् ॉञ२र्न्ीन् २न्ध् २र्न्ी ॰र््री र्ऽीय्ई ध्प्र र्ऽीप्र॰ २न्ध्ञ श्न्र््रीर् ी ॉध् झ्ट्टप्र न् र्ी"य्न् प्र}९ञ्र ॉट्ठप्रँई २न्ध्ञ श्न्र््रीण्
ऽप्रर्क्तीप्र ध् र्र्क्तीीर्न्ी अ्र ऽर्क्तीध्र् ी न्ष्ञप्रर्क्तीई "न्ॉ ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टी र् ीर्५ी ध् र्ईीन्ध् ॉ क्ष्र् िर्;ॉीन्द्ध प्रर्॰ीञ झ्ध्ईन् प्रॉध् झ्ध् "न्ट्ठ{ींन् प्रघई र्उीर्न्ी झ्ट्टप्र ऽँय् र्ष्ीश्न् ञ ९घन्न् र् ॉी र्र्ऽीी प्र॰र् ी"य्न् २र्न्ीञर् ी"न्९ प्रर् ँी ॉञ्रण्
ॉञँ ऽर््री९ए ९घन्न्ण्र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग 2971
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
क्रमांक 2411/एफ-20/01/2017/13/2 नवा रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 विषय ः-विषय ः-विषय ः-विषय ः-विषय ः- चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर (सीईएसई) को अधिकृत किये जाने हेतु दिशा-निर्देश. चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर (सीईएसई) को अधिकृत किये जाने हेतु दिशा-निर्देश. चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर (सीईएसई) को अधिकृत किये जाने हेतु दिशा-निर्देश. चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर (सीईएसई) को अधिकृत किये जाने हेतु दिशा-निर्देश. चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर (सीईएसई) को अधिकृत किये जाने हेतु दिशा-निर्देश.
यतः विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 162 अंतर्गत समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, सम्यक्तः अर्हित व्यक्तियों को विद्युत निरीक्षक नियुक्त करने और इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक विद्युत निरीक्षक, इस अधिनियम के अधीन ऐसे क्षेत्रों के भीतर या ऐसे संकर्म तथा विद्युत संस्थापनों के वर्ग के सम्बन्ध में और ऐसे निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो समुचित सरकार निर्देश दे, मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने या ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने जो विहित किए जाए के दायित्व निहित है;
और यह कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 5(ए) के अन्तर्गत समुचित सरकार को इन विनियमों के विनियम 30 और विनियम 43 के अधीन स्व-प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु इलेक्ट्रिकल प्रतिष्ठानों के स्वामी या आपूर्तिकर्ता अथवा उपभोक्ता की सहायता करने के लिए विनियम (5) के उप-विनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हता और अनुभव रखने वाले विद्युत सुरक्षा अभियंताओं को प्राधिकृत कर सकने की शक्ति प्रदत्त है;
और यह कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 30, विनियम 32 एवं विनियम 43 के अन्तर्गत प्रतिष्ठानों की समय-समय पर जॉंच और परीक्षण, विद्युत उत्पादक ईकाइयों की स्थापना और जॉंच एवं विद्युत प्रतिष्ठानों और उपकरणों के निरीक्षण हेतु इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को अधिकृत किया गया है;
और यह कि राज्य शासन द्वारा, विनियम-43 हेतु 650 वोल्ट को उस वोल्टेज के रूप में एवं विनियम-30 व 32 हेतु 100 केव्हीए जनरेटर हेतु अधिसूचित की गई है, जिससे अधिक के विद्युत संंस्थापन को, जिनमें आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता के संस्थापना भी सम्मिलित हैंं, में विद्युत सेवा के पूर्व निरीक्षण एवं जॉंच उपरांत अनापत्ति जारी करने के लिए विद्युत निरीक्षक को अधिकृत किया गया है. परंतु यह और कि अधिसूचित और इससे कम वोल्टेज के प्रत्येक विद्युत संंस्थापन के लिए निरीक्षण स्वप्रमाणित की जायेगी. इस प्रयोजन हेतु छ.ग. अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) से ऐसे पर्यवेक्षण क्षमता प्रमाण पत्र धारकों को, जो विद्युत इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि धारण करते हों और विद्युत संस्थापनों की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव रखते हो, चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में उक्त विनियम, के विनियम 5 (क) के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि या चार्टर तैयार होने तक, जो भी पहले हो, प्राधिकृत किया गया है;
और यह कि भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा अभियंता को अधिकृत करने के संबंध में जारी दिशा-निर्देश क्रमांक सीईआई/1/2/2018/852-892 दिनांक 21.06.2018 की कंडिका 3 ए में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्नातक डिग्रीधारी के अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिप्लोमा धारक जो विहित अवधि के कार्यानुभव रखते हो को भी चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा अभियंता के रूप में प्राधिकृत हेतु पात्र रखा गया है;
अतः विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 162 एवं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 की संगत प्रावधानों के पालन में राज्य सरकार चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर्स (चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा अभियंता) (सीईएसई) को, अधिसूचित वोल्टेज तक विद्युत प्रतिष्ठान के स्व-प्रमाणन के लिए स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता की सहायता करने हेतु प्राधिकार देने के उद्देश्य हेतु दिशा निर्देश जारी करती है.
1. परिभाषाएं.-परिभाषाएं.-परिभाषाएं.-परिभाषाएं.-परिभाषाएं.-
(1) इस अधिसूचना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(ंक) ''चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर'' या सीईएसई से अभिप्रेत है समुचित सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जैसा कि सीईए सुरक्षा विनियमन 5ए में संदर्भित है;
(ख) ''अधिसूचित वोल्टेज''से अभिप्रेत है समुचित सरकार द्वारा प्राधिकरण को सूचित करने के तहत वोल्टेज स्तर को निर्दिष्ट करने के उद्देश्य से अधिसूचित वोल्टेज, जिसका सीईए सुरक्षा विनियम 30 और विनियम 43 के तहत स्व-प्रमाणन किया जाना है; और{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 2972 (ग) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इन दिशा-निर्देशों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 और सीईए (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में परिभाषित है, उनके क्रमशः वहीं अर्थ होंगे, जैसा कि उनके लिए समनुदेशित है.
2. प्राधिकरण.-प्राधिकरण.-प्राधिकरण.-प्राधिकरण.-प्राधिकरण.-
(1) अधिसूचित वोल्टेज तक के विद्युत संस्थापन के स्व-प्रमाणन हेतु प्रतिष्ठान के स्वामी की सहायता हेतु पात्र एवं योग्य विद्युत अभियंता, मुख्य विद्युत निरीक्षक छत्तीसगढ़ द्वारा ''चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर'' के रूप में प्राधिकृत किये जायेंगे. उन्हें चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर सर्टिफिकेशन (सीईएसईसी) जारी किया जाएगा. साथ ही छत्तीसगढ़ के आपूर्तिकर्ता, स्वामी एवं उपभोक्ता की जानकारी के लिए अधिकृत चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर की सूची, मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर समय-समय पर प्रकाशित की जायेगी.
(2) कोई भी व्यक्ति, उप-खण्ड (1) के अधीन तब तक प्राधिकृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम न हो और उसके पास विद्युत लाइसेंसिंग बोर्ड, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी उपयुक्त सक्षमता प्रमाण पत्र न हो.
(3) कोई भी व्यक्ति, उप-खण्ड (1) के अधीन तब तक प्राधिकृत नहीं समझा जायेगा, जब तक कि उसका नाम मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ की वेबसाइट में प्रकाशित न किया गया हो तथा मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुरक्षित सूची में दर्ज न किया गया हो.
चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर के लिए योग्यता .- चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर के लिए योग्यता .- चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर के लिए योग्यता .- कोई भी व्यक्ति, चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर 3. चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर के लिए योग्यता .- चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर के लिए योग्यता .- (सीईएसई) होने के लिए तब तक प्राधिकृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि- (क) वह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिग्री या समकक्ष डिग्री धारक के साथ ही विद्युत प्रतिष्ठान के संचालन और रखरखाव में कम से कम 5 वर्ष के अनुभव न हो और उसके पास इलेक्ट्रिकल सुरक्षा विनियमों के अनुपालन संंबंधी कार्यों का ज्ञान भी होना चाहिए अथवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक के साथ विद्युत प्रतिष्ठान के निर्माण, संचालन और रखरखाव में कम से कम 10 वर्षों के कार्यानुभव न हो और उसके पास विद्युत सुरक्षा विनियमों के अनुपालन संंबंधी कार्यों का ज्ञान भी होना चाहिए. अनुभव के प्रयोजन के लिए, नियोक्ता, जिसके अधीन उसने ऐसी अवधि के लिए कार्य किया है, के द्वारा, उसके किए गए कार्य की प्रकृति और वोल्टेज का वर्णन करते हुए एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगाः
परंतु यह कि किसी उद्योग में कार्य करने वाले व्यक्ति के मामले में, कार्य की प्रकृति और वोल्टेज स्तर का वर्णन करने वाला अनुभव प्रमाण पत्र, उच्च तकनीकी प्राधिकारी, जो अधीक्षण अभियंता या महाप्रबंधक की श्रेणी से निम्न का न हो, से प्राप्त किया जाना है.
(ख) वह अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने के बाद इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित विहित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करेगा. परीक्षा की प्रक्रिया, मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा अधिसूचित विधि अनुसार संचालित की जाएगी. तथापि, सेवानिवृत्त मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक, जो पहले से ही शासन द्वारा अधिसूचित थे, सीईएसई के लिए पात्र होंगे और उन्हें सीईएसई के रूप में प्रमाणन के लिए किसी भी परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने से छूट दी जाती है.
(ग) उसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 और छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली आपूर्ति से संबंधित अन्य प्रासंगिक अधिनियम और विनियमों का ज्ञान होना चाहिए.
(घ) चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर, शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या किसी भी संगठन में किसी भी पद को धारण नहीं करेगा, जिससे कि सीईएसई के कामकाज को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है.
(ङ) विद्युत संस्थापनाआें के परीक्षण के लिए मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा समय-समय पर निर्धारित बुनियादी परीक्षण उपकरण (जो कि अनुलग्नक-एक में दिए गए हैं) अथवा समय-समय पर विहित अनुसार, उनके पास सदैव रहेगा.
र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग 29734. कार्य का दायरा .-कार्य का दायरा .-कार्य का दायरा .-कार्य का दायरा .-कार्य का दायरा .- चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) के विनियम, 2010 के विनियम 30, विनियम 32 और विनियम 43 के तहत अधिसूचित वोल्टेज तक स्व-प्रमाणन के उद्देश्य से स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता या विद्युत संस्थापनाओं की सहायता करेंगे. बशर्ते कि वे संस्थापनाएं, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 54 के अंतर्गत न आते हों.
चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर (सीईएसई ) के प्रमाणन के लिए प्रक्रिया .- चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर (सीईएसई ) के प्रमाणन के लिए प्रक्रिया .- चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर (सीईएसई ) के प्रमाणन के लिए प्रक्रिया .- 5. चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर (सीईएसई ) के प्रमाणन के लिए प्रक्रिया .- चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर (सीईएसई ) के प्रमाणन के लिए प्रक्रिया .- (क) आवेदन-अधिसूचना पर, चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शीर्ष ''0043-00-102'' के तहत ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजरी चालान (ई-चालान) के माध्यम से निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन, अधिसूचित होने की तारीख के भीतर, मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ को किया जाएगाः
परंतु यह कि चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित स्व-प्रमाणित दस्तावेज होंगे- (एक) आवेदक के पूरे चेहरे को दिखाते हुए सफेद पृष्ठभूमि के साथ नमूना हस्ताक्षर और तीन हालिया पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ;
(दो) आवेदक का पहचान प्रमाण जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड;
(तीन) पते का प्रमाण जैसे आधार कार्ड या टेलीफोन बिल या बिजली बिल या बैंक पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट;
(चार) शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रतियां और जन्म तिथि का प्रमाण;
(पांच) खंड 3 के इस उप-खंड (क) के तहत आवश्यक कार्य अनुभव का निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र (ख) समय एवं समय सारणी-चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर हेतु आवेदन, ऐसी तिथियों एवं ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी एवं कार्यालयीन वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी.
(ग) चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का प्राधिकार प्रदान करना-चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का प्राधिकार, मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित व्यक्ति को, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन प्रदान किया जायेगा, अर्थात् :- (एक) आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए;
(दो) आवेदक के पास खण्ड 3 के तहत यथा वांछित सभी योग्यताएं होनी चाहिए;
(तीन) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजरी चालान के रूप में यथा विहित पंजीकरण शुल्क का भुगतान; और (चार) सभी तरह से पूर्ण आवश्यक संलग्न कों के साथ आवेदन पत्र जमा करना.
(घ) चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर के लिए प्राधिकार की वैधता और नवीनीकरण-किसी भी चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का प्राधिकार, पंजीकरण के समय शुरू में पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा और प्राधिकार को, प्रदर्शन के आधार पर मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुमोदन से, सचिव, ईएलबीओ द्वारा एक समय में अतिरिक्त तीन साल की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा, बशर्ते कि- (एक) ऐसा कोई नवीनीकरण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर ने विद्युत लाइसेंसिंग बोर्ड, छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित एक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया हो और इस निमित्त जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया हो.
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 2974(दो) सीईएसई ने इस अधिसूचना के खंड 4 में परिभाषित कार्य के दायरे के अनुसार कार्य को सफलता पूर्वक पूरा कर लिया हो.
तथापि, उसके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, प्राधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा.
चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर के नवीनीकरण के लिए आवेदन, मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित प्रारूप और रीति में, सीईएसई के रूप में प्रदर्शन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा. यह, समाप्ति के पूर्व 30 (तीस) दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा, किन्तु समाप्ति की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी दिनों) के बाद नहीं.
(ड.) चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर, वैधता अवधि की समाप्ति के बाद किसी प्राधिकार कार्य को करने के लिए पात्र नहीं होंगे.
(च) आवेदन और पंजीकरण के लिए शुल्क संरचना- (एक) आवेदन शुल्क - रु. 50/- (दो) एक बार पंजीकरण शुल्क - रु.5,000/- (तीन) नवीनीकरण शुल्क -3000/-
इस अधिसूचना में यथा उल्लिखित शुल्क संरचना या देय किसी भी शुल्क को, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, जब और जैसा आवश्यक हो, संशोधित किया जा सकता है.
(छ) डुप्लीकेट प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी करना-जहां प्रमाण पत्र या पहचान पत्र खो गया है, चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर, ईएलबीे, छत्तीसगढ़, इस निमित्त उनके द्वारा आवेदन किए जाने पर, संबंधित पुलिस थाने में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की एक प्रति द्वारा, विधिवत समर्थित होते हुए, मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ के पक्ष में आहरित ई-चालान द्वारा रुपये 500 के शुल्क के भुगतान पर, यथास्थिति, डुप्लीकेट प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी करेगा.
जहां ईएलबी, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र या पहचान पत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ईएलबी, छत्तीसगढ़ इस संबंध में किए गए आवेदन पर, और क्षतिग्रस्त प्रमाण पत्र या पहचान पत्र के समर्पण पर, एसई-सह-सचिव, ईएलबी छत्तीसगढ़ के पक्ष में आहरित ई-चालान द्वारा रुपये 500 के शुल्क के भुगतान पर डुप्लीकेट प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी कर सकता है. .
चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा अभियंता के कर्तव्य और उत्तरदायित्व .- चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा अभियंता के कर्तव्य और उत्तरदायित्व .- चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा अभियंता के कर्तव्य और उत्तरदायित्व .- 6. चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा अभियंता के कर्तव्य और उत्तरदायित्व .- चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा अभियंता के कर्तव्य और उत्तरदायित्व .-
(क) वह सुसंगत विनियम और मानकों के अनुसार अनुशंसित परीक्षण करेगा.
(ख) वह विद्युत प्रतिष्ठान का परीक्षण करेगा और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010, जैसी भी स्थिति हो, के प्रपत्र-एक या प्रपत्र-दो में उसका अभिलेख (रिकॉर्ड) रखेगा और परीक्षण की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर मुख्य विद्युत निरीक्षक (सीईआई) या विद्युत निरीक्षक (ईआई) के संबंधित कार्यालय में परीक्षण किए गए उपकरण का फोटोग्राफ या वीडियो के साथ उसे जमा करेगा और नवीनीकरण के समय इसे ऐसी रीति में और ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा, जैसा कि मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा विहित किया जाये.
(ग) स्वामी, सीईएसई द्वारा अपनी रिपोर्ट में दी गई सिफारिश को, रिपोर्ट में निर्धारित समय के भीतर, पूरा करेगा. यदि स्वामी, निर्धारित अवधि के बाद भी, सीईएसई द्वारा पहचानी गई कमी को सुधारने में विफल रहता है, तो सीईएसई, सुधार की रिपोर्ट में, निर्धारित समय की समाप्ति से 15 दिनों की अवधि के भीतर, मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक के कार्यालय को सूचित करेगा. इस तरह के रिकॉर्ड, मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक के कार्यालय को स्वामी या सीईएसई द्वारा, जब और जैसा भी आवश्यक हो, उपलब्ध कराया जाएगा.
र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग 2975(घ) यदि, स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता के प्रमाणन या स्थापना पर, जैसी भी स्थिति हो, सीईएसई संतुष्ट है कि बिजली के उपयोग के लिए प्रतिष्ठान खतरनाक होने की संभावना है, तो वह परीक्षण की तारीख से 48 घंटे की अवधि के भीतर स्वामी और मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक का कार्यालय इसे ध्यान में लाएगा. ऐसे नोटिस की प्राप्ति पर, मुख्य विद्युत निरीक्षक (सीईआई)/विद्युत निरीक्षक (ईआई), सीईए सुरक्षा विनियम 31 के अनुसार तत्काल कार्रवाई करेगा.
7. सीईएसई का शुल्क और लेवी शुल्क .-सीईएसई का शुल्क और लेवी शुल्क .-सीईएसई का शुल्क और लेवी शुल्क .-सीईएसई का शुल्क और लेवी शुल्क .-सीईएसई का शुल्क और लेवी शुल्क .-
(एक) विद्युत प्रतिष्ठान के परीक्षण निरीक्षण और स्व-प्रमाणन के प्रयोजन के लिए स्वामी को चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर की सहायता के लिए शुल्क की अधिरोपण उससे अधिक नहीं होगी, जो कि सीईए समसंख्यक सीई 1/1/ 2/2018 दि. 21.07.2018 द्वारा जारी दिशा निर्देश में यथा निर्धारित विहित शुल्क संरचना है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित अनुसार या अधिसूचित अनुसार है.
(क) सीईए सुरक्षा विनियम 43 के तहत अधिसूचित वोल्टेज तक प्रति विद्युत प्रतिष्ठान का परीक्षण, रुपये 3000/-है.
(ख) सीईए सुरक्षा विनियम 30 के तहत अधिसूचित वोल्टेज तक प्रति विद्युत प्रतिष्ठान का आवधिक परीक्षण रूपये 2000/- है.
(दो) सीईएसई द्वारा परीक्षण और स्व-प्रमाणन के उद्देश्य से अधिरोपित किया जाने वाला कोई भी शुल्क, नकद के अलावा किसी अन्य रीति से प्राप्त किया जाएगा.
(तीन) किसी भी मामले में सीईएसई द्वारा अधिरोपित किया गया शुल्क, शासन द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना से अधिक नहीं होगी. यदि सीईएसई के विरूद्ध आधिक्य दावे के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका प्राधिकार, रद्द करने के दायित्वधीन है.
8. उपभोक्ताओं तक सीईएसई की पहुंच .- उपभोक्ताओं तक सीईएसई की पहुंच .- उपभोक्ताओं तक सीईएसई की पहुंच .- उपभोक्ताओं तक सीईएसई की पहुंच .- उपभोक्ताओं तक सीईएसई की पहुंच .- सचिव, ईएलबी, अधिकृत चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर्स के नाम, प्राधिकार के 15 दिनों के भीतर, स्वामी, आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए, मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेंगे.
अधिकृत चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर की बाध्यता.- अधिकृत चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर की बाध्यता.- अधिकृत चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर की बाध्यता.- 9. अधिकृत चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर की बाध्यता.- अधिकृत चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर की बाध्यता.-
प्रत्येक व्यक्ति, जो चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर के रूप में प्राधिकृत हैः-
(ंक) अधिनियम, सीईए विनियम और छत्तीसगढ़ विद्युत लाइसेंसिंग बोर्ड (विद्युत) विनियम 2000 और इस अधिसूचना, समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार कार्य करेगा.
(ख) बहु-रोजगार में नहीं होना चाहिए या किसी फर्म या कंपनी या राज्य सरकार या राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र या केंद्र सरकार या केंद्रीय पीएसयू या वितरण लाइसेंसधारी में परामर्श प्रदान नहीं करना चाहिए.
(ब) जिसके लिए उसे अधिकृत किया गया है, इसके अलावा किसी भी प्रतिष्ठान के लिए सहायता नहीं करना चाहिए.
(क) तिमाही के दौरान किए गए कार्यों के विवरण और इस तरह के अन्य प्रासंगिक जानकारी देते हुए, इस प्रयोजन हेतु यथा विहित प्ररूप, रीति और अंतराल में, एक ऑनलाईन त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करेगा. रिटर्न दाखिल करने में विफल होने पर, इस अधिसूचना का उल्लंघन माना जाएगा और इस अधिसूचना के खंड 10 में यथा उल्लिखित प्रावधानों को लागू किया जाएगा.
(ड.) आपदा जैसी स्थिति जैसे बाढ,़ चक्रवात आदि के समय, सीईएसई को शासन द्वारा आवश्यकतानुसार निर्देश दिए जाने पर, बिजली आपूर्ति की बहाली के लिए समर्थन देने के दायित्व का निर्वहन करना होगा.
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 2976(च) सचिव, ईएलबी को लिखित रूप में, ऐसी रीति एवं ऐसे प्रारूप में, जैसा कि विहित किया जाये, निम्नलिखित में से प्रत्येक परिवर्तन पर, अद्यतन करने हेतु नीचे दी गई निर्धारित अवधि के भीतर, सूचित किया जायेगा, अर्थात्ः- (एक) वर्तमान पता में परिवर्तन के सात दिनों के भीतर ; (दो) मोबाइल नंबर में परितर्वन के सात दिनों के भीतर; और (तीन) ई-मेल पता.
10. उल्लंघन के लिए जुर्माना.-उल्लंघन के लिए जुर्माना.-उल्लंघन के लिए जुर्माना.-उल्लंघन के लिए जुर्माना.-उल्लंघन के लिए जुर्माना.-
(क) जहां भी यह प्रतीत होता है कि कोई प्राधिकृत चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर :-
(एक) इस अधिसूचना या एसीटी या सीईए विनियमन 2010 या ईएलबी विनियमन के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है;
(दो) प्राधिकार के संबंध में किसी प्राधिकरण, संगठन या किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी या गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है;
(तीन) विद्युत निरीक्षणालय से जुड़े किसी अधिकारी या अधिकारियों के साथ दुव्र्यवहार किया है या किसी विधि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है;
(चार) किसी भी प्राधिकरण को गलत तरीके से कोई स्व-प्रमाणन रिपोर्ट प्रस्तुत की है;
(पांच) निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क की मांग की है;
(छः) पेशेवर कदाचार के लिए कोई कमीशन या चूक; और
(सात) तथ्यों, आंकड़ों या रिपोर्टों की कोई गलत प्रस्तुति।
(ख) मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ किसी भी अधिनियम/नियमों/ विनियमों/आदेशों के कथित उल्लंघन की जांच लंबित रहने तक प्राधिकार को, एक वर्ष तक की अवधि के लिए निलंबित कर सकता है. ऐसा आदेश, मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा पारित किया जा सकता है, यदि उनका प्रथम दृष्टया यह मानना है कि चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर किसी अपराध का दोषी है.
(ग) उप-खण्ड (ख) के अधीन निलम्बन का आदेश जारी होने के उपरान्त, मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ,़ विद्युत निरीक्षणालय के किसी ऐसे अधिकारी, जो संभागीय विद्युत निरीक्षक के पद की श्रेणी से निम्न का न हो, के द्वारा जांच किये जाने का आदेश दे सकता है. जांच प्रतिवेदन के आधार पर, मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ कम से कम 3(तीन) वर्ष की अवधि के लिए, प्राधिकार को निरस्त कर सकता है अथवा निलंबन को प्रतिसंहृत कर सकता हैः
परंतु यह कि चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर को सुनवाई का अवसर दिए बिना, किसी भी प्राधिकार को रद्द नहीं किया जाएगा.
(घ) जहां प्राधिकार को निलम्बित या निरस्त किया जाता है, वहां मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ के निर्णय के अनुसार, चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर किसी भी प्रमाणन कार्य को करने के लिए तब तक पात्र नहीं हाेंगे, जब तक कि निलंबन या निरस्तीकरण को पृथक आदेश द्वारा रद्द नहीं किया जाता है.
(ङ) आगे, ऐसे निलम्बन या निरस्तीेकरण को रद्द करने के लिए, वह, मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ को जांच प्रतिवेदन संलग्न करते हुए, अभ्यावेदन देगा. मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़, सीईएसई द्वारा संतोषजनक अनुपालन के बाद प्राधिकार के निलंबन या निरस्तीकरण को रद्द कर सकता है.
11. अपील.-अपील.-अपील.-अपील.-अपील.- मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश जारी होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को अपील कर सकता है. इस संबंध में ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा.
र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग 297712. अन्य नियम और शर्तें.-अन्य नियम और शर्तें.-अन्य नियम और शर्तें.-अन्य नियम और शर्तें.-अन्य नियम और शर्तें.-
(क) यह, प्रतिष्ठान के स्वामी की जिम्मेदारी होगी कि वह खतरे से मुक्त स्थिति में प्रतिष्ठान को अनुरक्षित रखे और संचालित करे, और विनिर्माता या मुख्य विद्युत निरीक्षक (सीईआई) या विद्युत निरीक्षक (ईआई) या सीईएसई या ''भारतीय मानक ब्यूरो'' का प्रचलित प्रासंगिक कोड या सीईए द्वारा यथा विहित सुरक्षा विनियम के द्वारा अनुशंसित अनुसार कार्य करे.
(ख) निरीक्षण पर सीईएसई और स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के मामले में, संबंधित क्षेत्र के विद्युत निरीक्षक का निर्णय मान्य होगा.
(ग) सीईएसई द्वारा जांच या परीक्षण की गई किसी भी विद्युत प्रतिष्ठान का सीईआई या ईआई द्वारा निरीक्षण या पुनः दौरा किया जा सकता है, यदि वह, सीईएसई द्वारा किए गए जांच या परीक्षण से संतुष्ट नहीं है.
(डी) सीईएसई द्वारा उपयोग किए जाने वाले परीक्षण उपकरण (जैसा कि अनुबंध-एक में दिया गया है) को प्रत्येक दो वर्षों में कम से कम एक बार एसटीएल (शॉर्ट-सर्किट परीक्षण संपर्क) या किसी एनएबीएल (परीक्षण और अंश-शोधन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) में अंश-शोधित किया जाएगा.
मनोज कोशले,मनोज कोशले,मनोज कोशले,मनोज कोशले,मनोज कोशले, उप सचिव,
अनुबंध-एक
बुनियादी परीक्षण उपकरणबुनियादी परीक्षण उपकरणबुनियादी परीक्षण उपकरणबुनियादी परीक्षण उपकरणबुनियादी परीक्षण उपकरण
01. वोल्टमीटर-वोल्टमीटर-वोल्टमीटर-वोल्टमीटर-वोल्टमीटर- किसी भी उपकरण/विद्युत उपकरण में उत्पन्न विभवान्तर को मापने के लिए इसका प्रयोग करें.
02. अमीटर-अमीटर-अमीटर-अमीटर-अमीटर- एम्पीयर में विद्युत धारा मापने का यंत्र.
03. बहुमीटर-बहुमीटर-बहुमीटर-बहुमीटर-बहुमीटर- एक मल्टी मीटर वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध को माप सकता है.
04. इन्सुलेशन और अर्थटेस्टर-इन्सुलेशन और अर्थटेस्टर-इन्सुलेशन और अर्थटेस्टर-इन्सुलेशन और अर्थटेस्टर-इन्सुलेशन और अर्थटेस्टर- विद्युत प्रतिश्ठान के ज्वलनशीलता प्रतिरोध और सिस्टम/अर्थ पिट के अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए एक उपकरण.
05. क्लैंप अर्थटेस्टर-क्लैंप अर्थटेस्टर-क्लैंप अर्थटेस्टर-क्लैंप अर्थटेस्टर-क्लैंप अर्थटेस्टर- ग्राउंड को डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता के बिना, मल्टी-ग्राउंड इंस्टॉलेशन में ग्राउंड रेजिस्टेंस और करंट को मापने के लिए एक उपकरण.
06. लाइव लाईन टेस्टर -लाइव लाईन टेस्टर -लाइव लाईन टेस्टर -लाइव लाईन टेस्टर -लाइव लाईन टेस्टर - यह जांचने का एक उपकरण है कि कोई लाईन सक्रिय स्थिति में है या नहीं.
07. क्लैंप टेस्टर-क्लैंप टेस्टर-क्लैंप टेस्टर-क्लैंप टेस्टर-क्लैंप टेस्टर- इंटीग्रल एसी करंट क्लैंप वाले विद्युत मीटर को क्लैंप मीटर, क्लैंप-ऑन एमीटर या टोंग टेस्टर के रूप में जाना जाता है.
08 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण-व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण-व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण-व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण-व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण-
क. सुरक्षा हेलमेट-सुरक्षा हेलमेट-सुरक्षा हेलमेट-सुरक्षा हेलमेट-सुरक्षा हेलमेट- भारतीय मानक के अनुसार (आईएसः2925)
ख. सुरक्षा बेल्ट-सुरक्षा बेल्ट-सुरक्षा बेल्ट-सुरक्षा बेल्ट-सुरक्षा बेल्ट- भारतीय मानक के अनुसार (आईएसः2521)
ग. सुरक्षा जूते-सुरक्षा जूते-सुरक्षा जूते-सुरक्षा जूते-सुरक्षा जूते- भारतीय मानक के अनुसार (आईएसः4770)
घ. हाथ के दस्ताने-हाथ के दस्ताने-हाथ के दस्ताने-हाथ के दस्ताने-हाथ के दस्ताने- भारतीय मानक के अनुसार (आईएसः4770)
ड.. डिस्चार्ज रॉड-डिस्चार्ज रॉड-डिस्चार्ज रॉड-डिस्चार्ज रॉड-डिस्चार्ज रॉड- भारतीय मानक के अनुसार.
09. अन्य परीक्षण उपकरण-अन्य परीक्षण उपकरण-अन्य परीक्षण उपकरण-अन्य परीक्षण उपकरण-अन्य परीक्षण उपकरण- समय-समय पर ईआईसी (विद्युत)-सह-पीसीईआई, छत्तीसगढ़ द्वारा यथा अनुशंसित.
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 2978न्र्ड्डी र्र्ह्मीी९ र्ऽी॰र्५ी र्ऽीभन् ऽप्रॉर्ट्टी
न्र्ड्डी र्र्ह्मीी९ {र्न्ीध्ॉ्र३न्ए प्रष्र्९ीॉींन्
प्रष्र्९ीॉींन्ए प्रर्॰ीञ अद्व ऽ्रैई ूर्ूिग
र्ीञ लअलध्र्॰ी.ग.अअध्ूर्अिलर्ण्ीध् प्रँ ींर्ीन् र्घीए प्रँर्९ी ञ ॉर्ी र्र्ह्मीीर्क्तीध्र्५ीए ष्र्९ीभर्॰ीर्र्ष्ीँीन् प्रर्॰ीञ गअ.र्द्यि.ूर्ूिग ध् ऽर्न्ीह्म२न् ञर् ॉीप्रर्ट्ठी २र्न्ी ९ैड न् र्ऽीर्५ी र्९ी ञर् ॉीप्रट्ठर्प्री प्रईप्रर् ी र्५ीऽ ऽप्रँय्ई र्ऽीर्५ी ञ ॉ ूलर् ि;र्॰ीर् ॉीभर् ी९ध्ॉद्ध प्र॰ॉ ऽप्रँय्ई र्ऽीर्५ी ्र॰ध्न्र्ह्यी ध् ैध्ट्ठप्रईए {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्५ीीॉए प्रप्रर्क्ती र्ऽीभन् प्रर्र्क्तीीध्र् ीय् प्रर्झ्ी्रए र्न्ीींन् र्ऽी॰र्५ीर् ीञ अगर्लिर्ध्ूिअ.ष्ध्{न्ण््रण्ध् र्क्ष् िप्रर्॰ीञ गअ.अर्.िूर्र्क्ष्एििर् ीर् ीञ ल्र्र्ध्त्र्न्ध्.िगगअध्ूअ.ष्ध्{न्ण््रण्ध्र््ि प्रर्॰ीञ र्द्वि.र्द्यि.ूर्र््िि ॉ२न्प्रन्ईर् ीर् ीञ लर्द्विूध्ूअ.ष्ध्{न्ण््रण्ध् ूर्अिर् िप्रर्॰ीञ र्अि.र््र.िूर्अिर् िञ प्र॰ ्र ैब्न्ध्न्र्ह्यी ;clarificationद्ध र्ऽीर्९ी ञए र्॰ी ध्र् ँीईध् २भन्ण्
Bilaspur, the 18th August 2023
No. 10542/Checker/III-6-1/2007 (Pt.I).— In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon Shri Rajesh Xalxo, J.M.S.C. Baikunthpur.
Bilaspur, the 18th August 2023
No. 10544/Checker/III-6-2/2007 (Pt.I).— In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub- section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973, (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers Shri Rajesh Xalxo, J.M.F.C., Baikunthpur to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.
Bilaspur, the 25th August 2023
No. 1161/Confdl./2023/II-2-1/2023.—Smt. Mona Chauhan, a Civil Judge (Senior Division) who has been promoted and appointed to the post of District Judge (Entry Level) in officiating capacity by the State Government vide its Order No. 9445/2595/21-B/C.G./2023 dated 01-08-2023, and who has been posted on deputation as Joint Registrar, Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission, Raipur vide State Government's Order No. F 5-5/2010/29-2 dated 14-08-2023 and Registry Endorsement No. 1158/Confdl./2023/II-2-16/2001 (Pt.III) dated 23- 08-2023, is hereby, promoted and appointed to the category of District Judge (Entry Level) on proforma basis, from the date she assumes charge of her post.
By order of the High Court,
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General.
Bilaspur, the 28th August 2023
No. 59/L.G./2023/II-3-18/2007.—Shri D. L. Katakwar, District & Sessions Judge, Korba is hereby, granted earned leave for 06 days from 01-05-2023 to 06-05-2023 along with permission to remain out of headquarters and earned leave for 05 days from 19-06-2023 to 23-06-2023 along with permission to leave headquarters from 17-06- 2023 to 23-06-2023 and earned leave for 07 days from 22-07-2023 to 28-07-2023.
र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी अग ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग 2979During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.
Certified that if Shri Katakwar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.
After deduction of the aforementioned leave, 300+06 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.
Bilaspur, the 28th August 2023
No. 60/L.G./2023/II-3-32/2007.—Shri D. N. Bhagat, Special Judge (Atrocities), Surguja (Ambikapur) is hereby, granted earned leave for 05 days from 31-07-2023 to 04-08-2023 along with permission to remain out of headquarters.
During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.
Certified that if Shri Bhagat, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.
After deduction of the aforementioned leave, 300+10 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.
By order of the High Court, AWADH KISHORE, Additional Registrar (ADMN.)
प्रष्र्९ीॉींन्ए प्रर्॰ीञ अ प्रॉईट्टष्न् ूर्ूिग
र्ीञ लग्ध्र्॰ी.ू.अ्ध्ूर्ूिूर्ण्ीध् प्रँईह्म]र् ींीन्ए ईर्ह्नी९ध् र्र्ह्मीीर्क्तीध्र्५ीए प्रर्न्ीन् र्र्ह्मीी९एर् ीञन्ए ईर्य्ी न्प्रैँर्न्ीन् ; ञ प्रींप्रघईर् ीक्न्द्धए न्र्ड्डी र्र्ह्मीी९ {र्न्ीध्ॉ्र३न्ए प्रष्र्९ीॉींन्र् ी न् र्ऽी॰र् ी प्रर्॰ीञ र्द्वि.र्द्वि.ूर्ूिग र्ऽीर्र्क्तीीन् न् र्॰ी ऽय् ध् ह्यत्र्न् ऽप्रर्क्ती र्ऽीय्ई प्रर्॰ीञ र्अि.अअ.ूर्अिद्य ॉ गअ.अर्.िूर्अि् २न्ईीं न् र्ऽीर्५ीर् ीर्ईी ञ र्५ीऽ ऽप्रँय्ई र्ऽीर्५ी ञ ॉ गर् िप्र॰ॉ ऽप्रँय्ई र्ऽीर्५ी ्र॰ध्न्र्ह्यी ध् ैध्ट्ठप्रई {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्५ीीॉए प्रप्रर्क्ती र्ऽीभन् प्रर्र्क्तीीध्र् ीय् प्रर्झ्ी्रए र्न्ीींन् र्ऽी॰र्५ीर् ीञ अगर्लिर्ध्ूिअ.ष्ध्{न्ण््रण्ध्र्क्ष् िप्रर्॰ीञ गअ.अर्.ि ूर्र्क्ष् िि र्ऽीर्९ी ञ र्॰ी ध्र् ँीईध् २भन्ण्
र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
र्ऽीन्ण् ध्ण् र्॰ीञ्रए ष्ँन् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध्ण्