ँध्र् ी "{र्न्ीध्ॉ्र३न्ध्॰ीं्रय्ध्र््िध्ूर्अिग.ूर्अ्रिण्" "प्रष्ँॉर् ीैन् ऽह्मई्रय्ई त्र्र्न्ी र्५ीीं} ्र॰ झ्ीं्रर्ईी ;प्रर्ष्ी त्र्र्न्ी प्रन्न्द्ध ऽर्ह्यी २न्ईीं ऽींईण् र् ी ँध्ण् ू.ूू.{र्न्ीध्ॉ्र३न् ्रँन्न्ध्गद्व प्रॉण् ॉण् प्रझ्र्९ी"य्ए प्रर्॰ी गर्.्रि.ूर्र्अििण्" {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँी
र्ीर्प्रीन् ॉर् ीप्रर्५ीई
र्ी लद्य , र्न्ीींन्ए र्र्५ीींीन्ए प्रर्॰ी ूल ट्टष्न्न् ूर्ूिगऽ्र२र्न्ीर्ह्यी गए र्५ी अ्ल्र
प्रऽॉट्टध्
र्झ्ी्र गण्;अद्ध प्रर्र्क्कीी र्ऽीभन् प्रप्र ॉर्ट्टीए ;ूद्धर् ॉीप्रऊध्
ॉर्ट्टीण्
र्झ्ी्र अण्;अद्ध र्न्ीझ् र्र्५ीीॉ र्ऽी॰र्५ीए ;ूद्ध प्रर्झ्ी्रर् ींीञ र्ऽी॰र्५ीए ;गद्ध न्ट्ठ र्र्ह्मीी९ र्ऽी॰र्५ी र्ऽीभन् ऽप्रॉर्ट्टीए ;लद्ध र्न्ीझ् र्र्५ीीॉ ॉ}ए ;्रद्ध र्झ्ीन्ई र्र्५ीीॉ र्ऽी॰र्५ी र्ऽीभन् ऽप्रॉर्ट्टीए ;क्ष्द्ध र्प्रीय् र्र्ऽीी्रए र्झ्ीन्ई ध् ऽप्रॉर्ट्टीए ;द्यद्ध र्९ी.र्झ्ीर्ऽी प्रन्प्रर्५ीब्ड्ढन्ण्
र्झ्ी्र लण्;द्ध ;अद्ध {र्न्ीध्ॉ्र३न् प्रए ;ूद्ध न् ॉप्रप्रई प्रई॰ए ;गद्ध ॉॉ॰ ञ ींन्र्—ैीप्रई प्रए ;द्ध ;अद्ध ऽर्क्ती॰र्५ीए ;ूद्ध {र्न्ीध्ॉ्र३न् ऽप्रप्रए ;गद्ध ॉॉ॰ड्ढ ऽप्रप्रए ;्रद्ध ;अद्धर् ीड प्रए ;ूद्ध ऽप्रई प्रण् र्झ्ी्र ूर्ण्ैीध् र्प्री ध् ऽप्रॉर्ट्टीण्
र्झ्ी्र 1
र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ र्ऽी॰र्५ी
ॉर्र्ीीह्म र्र्५ीीॉ प्रर्झ्ी्र
र्र्ीी९ए २र्न्ी॰ध् झ्एर् ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्र
र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ी क्ष् ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग
र्ीञ द्य.अध्ूर्अिअध्अ.गण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् ऽर्र्क्तीीॉञर्न्ी र्प्रीॉ प्र्र ;CIDCद्ध प्रर्ञीर्र्ह्यीीर्क्तीध् प्रर्र्ीिंप्रन्ई प्रन्२न् प्र्र प्र॰ञ्रई र्य्ीप्रर्न्ीञ र्ऽीर्प्रीई ॉ॰ैर् ी प्रर्र्र्५ीीीध्य् ्रय्.ग ॰ न् ऽींर्ट्टी प्रींप्रघई प्र॰र् ँी २न्ईीं ॉञ॰प्रझ्य्ई प्रर्न्ी र्उीर्न्ी प्र॰य्र्५ीर् ँीन्ध् र्प्री र््री र्ीण्
ूण् ॉर्र्ीीह्म र्र्५ीीॉ प्रर्झ्ी्र र्ऽी॰र्५ीर् ीञ ल.अध्ूर्ूिर्ध्ध्क्ष्एि प्रर्॰ीञ अद्य.र्गि.ूर्ूिर् िर्उीर्न्ी {र्न्ीध्ॉ्र३न् ऽर्र्क्तीीॉञर्न्ी र्प्रीॉ प्र्र ;CIDCद्धर् ी र्र्५ीीॉध् प्रर्झ्ी्र {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्५ीीॉए ँ९ ॉर्ञॉीर्क्ती प्रर्झ्ी्रर् ी र्र्र्ीिंीप्रऽई र्प्री र््री २भन्ए र्ऽीय्ई ॉध्ण्र्ऽी"य्न्ण्त्र्न्ध्ण्ॉध्ण्र् ी र्र्५ीीॉप्र प्रर्ञीर्ह्यी ँ९ ॉर्ञॉीर्क्ती प्रर्झ्ी्र ऽर्क्तीध् २भन्ण्
गर्द्यिअ
ॉर्ी९ए ीं]र्ह्यी र्ईी ९र् ॉी्रध्ए {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्उीर्न्ी र्र्५ीीॉध्र्र् ीीध् ीं]र्र्ह्यीी९ए र्र्न्ीँी॰र््री ॉ ींप्र]ई र्ईीर् ीप्रर्५ीईूर्ूिगण्{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूल ट्टष्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 3072 गण् ट्टञप्र ईर्य्ी ञ प्रर्र्र्५ीीीध्य् ्रय्.गर् ी ॰ ऽप्रैईह्न ञ २न्ध्ञ २भन् र्ईी ॉध्ण्र्ऽी"य्ण्त्र्न्ध्ण्ॉध्ण् ऽञई्रय्ई प्रर्र्ीिंप्रन्ई र्न्ीद्द प्रन्२न् प्र्र प्र॰ञ्रई ऽप्रर्र्क्तीीन्ध्ध्र्य्ीप्रर्न्ीञ र्ऽीर्प्रीई प्रर्न्ीन् ॉ॰ैर् ी ऽींर्ट्टी प्रींप्रघई प्र॰र् ँी ॉञष्ञर्क्ती ञ ँ९ ॉर्ञॉीर्क्ती प्रर्झ्ी्रए र्र्ञीी९एर् ी र्न्ीींन् ऽन्९ ्रन् र्उीर्न्ी र्ऽी॰र्५ीर् ीञ र््ि.र्अिध्गअर्ध्ैीण्ध्ूर्ूिर्एि प्रर्॰ीञ अग.अू.ूर्ूिूर् ँीन्ध् र्प्री र््री २भन्ण्
लण् ऽई—र्र् ॉीीह्म र्र्५ीीॉ प्रर्झ्ी्र र्उीर्न्ीर् ँीन्ध् प्रर्न्ीर् ीञ द्य.अध्ूर्अिअध्अ.गए प्रर्॰ीञ अ् ँींर्९ी"य्न्ए ूर्अिअ ई॰र्उीर्न्ी प्रन्ैई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
९ध्ई प्रॉञ२न्ए ॉप्रण्
्रट्ठ२न् ;ींप्र९ॉद्ध प्रर्झ्ी्र
र्र्ीी९ए २र्न्ी॰ध्न् झ्एर् ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्र
र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ी अद्य ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग
र्ीञ द्य.र्द्विध्ूर्अिक्ष्ध्र्॰ी.्रट्ठ२न्ध्र्झ्ीींॉण्र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ीर् ीध् र्ऽीण्ध्ण्र् ी९ए र्झ्ीींॉ ;ूर्र्गििद्धए ींप्र९ॉ २र्न्ीप्रन्र्ध्ीए प्रर्ऽीर्र्५ीीण्ध् घॉ९ ऽप्रर्झ्ीए ींप्र९ॉ ींर्ऊी९एर् ी र्न्ीींन्ए {न्ण््रण्र् ी प्रर्॰ीञ र्लि.अू.ूर्ूिग ॉ ू्.अू.ूर्ूिग ;ीं९ ूक्ष् प्र॰ॉद्ध ईर् ी ऽप्रँय्ई र्ऽीर्५ी ैध्ट्ठई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन्ण्र् ॉी २न्ध् प्रर्॰ीञ र्ूिए र्गिए गर् िञ गअ प्र॰ॉट्टष्न् ूर्ूिग प्रर्क्की०ई र्र्५ीीॉध् र्ऽीर्५ीर् ी र्९ीझ् न्र्न्ी ञ ींर्ऊी९ {र्न्ीत्र् ध् ऽींप्रई र्॰ी ध्र् ँीईध् २भन्ण्
ूण् र्ऽीर्५ी ॉ र्९ीभन् न्र् ीध् र्ऽीण्ध्ण्र् ी९ र्झ्ीींॉ ;ूर्र्गििद्धए ींप्र९ॉ २र्न्ीप्रन्र्ध्ीए प्रर्ऽीर्र्५ीीण्ध्घॉ९ ऽप्रर्झ्ीए ींप्र९ॉ ींर्ऊी९एर् ी र्न्ीींन्ए {न्ण््रण् ॰ न् ीं— ॰ै २र्न्ीञ्रण्
गण् र्ऽीर्५ीर् ी९ ञर् ीध्र् ी९ ;र्झ्ीींॉद्धर् ी र्ऽीर्५ी ईए र्झ्ी ञ ऽह्म र्झ्ी न्ॉध्र् ीन् ॰ २र्न्ीञ्रएर् ँी न्ह्म२ञन् र्ऽीर्५ी ञर् ँी ॉ ट्टय् प्र९ई ण्
लण् र्ीप्रर्ह्यीई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन् प्र प्र॰र् ीध्र् ी९ ;र्झ्ीींॉद्ध र्ऽीर्५ी न् २न्ध्ञर् ँीई र्ईी ऽ ॰ न्र् ीय् न्ई न्२न्ईण्
्रण् र्ीध् र्ऽीण्ध्ण्र् ी९ए ;र्झ्ीींॉ.ूर्र्गििद्धए ींप्र९ॉ २र्न्ीप्रन्र्ध्ीए प्रर्ऽीर्र्५ीीण्ध्घॉ९ ऽप्रर्झ्ीए ींप्र९ॉ ींर्ऊी९एर् ी र्न्ीींन्ए {न्ण््रण् न्घई र्ऽीर्५ी ऽप्रर्क्ती ञ न्र् ी९ट्ट र्झ्ीन् ध्र् ैी ींप्र९ॉ २र्न्ीप्र॰र्५ीए ींप्र९ॉ ींर्ऊी९ए {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्उीर्न्ी ध्र् ँी्रध्ण्
र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ी ूर् िऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग
र्ीञ द्य.र््िध्ूर्ूिगध्र्॰ी.्रट्ठ२न्ध्र्झ्ीींॉण्र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ीर् ीध् प्रर्न्ी्र ँभए प्रर्र्५ीीीं ;र्झ्ीींॉ.ूर्ूिर्द्धिए प्रँर्९ी ॉन्र््रींँीए {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्ी प्रर्॰ीञ अअ.अू.ूर्ूिग ॉ अ्र.अू.ूर्ूिग ;ीं९ र््र िप्र॰ॉद्ध ईर् ी ऽप्रँय्ई र्ऽीर्५ी ध् ैध्ट्ठप्रई र्॰ी ध्र् ँीईध् २भन्ण्र् ॉी २न्ध् प्रर्॰ीञ र््िए अर्एि अक्ष्ए अद्य ञ अद्व प्र॰ॉट्टष्न् ूर्ूिग प्रर्क्की०ई र्र्५ीीॉध् र्ऽीर्५ीर् ी र्९ीझ् न्र्न्ी ध् ऽींप्रई र्॰ी ध्र् ँीईध् २भन्ण्
ूण् र्ऽीर्५ी ॉ र्९ीभन् न्र् ीध् ँभए प्रर्र्५ीीीं ;र्झ्ीींॉद्धए प्रँर्९ी ॉन्र््रींँीए {र्न्ीध्ॉ्र३न् ॰ न् ीं— ॰ै २र्न्ीञ्रण्
गण् र्ऽीर्५ीर् ी९ ञर् ीध् ँभ ;र्झ्ीींॉद्धर् ी र्ऽीर्५ी ईए र्झ्ी ञ ऽह्म र्झ्ी न्ॉध्र् ीन् ॰ २र्न्ीञ्रएर् ँी न्ह्म२ञन् र्ऽीर्५ी ञर् ँी ॉ ट्टय् प्र९ई ण्
लण् र्ीप्रर्ह्यीई र्प्रीर् ँीर्ईी २भन् प्र प्र॰र् ीध् ँभ ;र्झ्ीींॉद्ध र्ऽीर्५ी न् २न्ध्ञर् ँीई र्ईी ऽ ॰ न्र् ीय् न्ई न्२न्ईण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
र्ीँर् ींीन्र् ीर्ध्ीैईए ऽन् ॉप्रण्र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूल ट्टष्न्न् ूर्ूिग 3073 ञ ँर्९ीीं प्रन्ईय् प्रर्झ्ी्र र्र्ीी९ए २र्न्ी॰ध्न् झ्एर् ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्र
र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ी अक्ष् ऽ्रैई ूर्ूिग
र्ीञ अ.र्अिध्ूर्ूिगध्अर्.िर्झ्ीण्ण्ॉण्र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी प्रट्टप्र९प्रई र्झ्ीन्ईध् र् ॉी ऽप्रर्र्क्तीीप्रर्न्ीञर् ी र्र्५ीीॉप्र ॰ट्ठप्रब्र्न्ीर्ह्यी ॉ न्र् ी र् ॉी ॰र्र्५ीीय् ्रर् ी९र् ीञ.ल र्ऽींॉीन् ध् ॰ न् र्ऽैी"य्न् ड ॉए र्ऽीर््रीध् र्ऽी॰र्५ी य्ह्मई ॰ै न्र्ईी २भन् —
ण् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध्र् ीर् ी ईर्य्ी र्र्॰ैीी ध् र्र्॰ैीी ;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध
;लद्ध
अण् र्ीध् ऽप्र९र् ींीन्र् ॉी२ट्टन् र्र्क्तीी ींऊ ॉञर्न्ीए र्र् ीीय्९ ॉप्रए {र्न्ीध्ॉ्र३ र्र्५ीीॉए ञ ँर्९ीीं प्रन्ईय् ;अ््र्द्धि र्र्क्तीी ींऊ ॉञर्न्ीए ऽन्ह्य झ्ए प्रर्झ्ी्रए र्र्ञीी९ए २र्न्ी॰ध् झ्ए र् ी र्न्ीींन् ऽन्९ र्ी र्न्ीींन् ऽन्९ ्रन्ण् ्रन् ;प्रईप्रींप्रघई न् ॰ै न् २न्ईीं र्र् ॉीीह्म
र्र्५ीीॉ प्रर्झ्ी्रर् ीर् ॉीभर्ञीर् ँी न्२र्न्ी २भन्ण् ूण् र्ीध् र् ींीन् ;अ््लद्ध ॉप्रए {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्५ीीॉए ञ ऽन् र्र्क्तीी ींऊ ॉञर्न्ीए {न्ण््रण् र्न्ीद्द र्प्रीॉ ँर्९ीीं प्रन्ईय् प्रर्झ्ी्रए र्र्ञीी९ए प्र्र प्र९ण्एर् ी र्न्ीींन् ऽन्९ ्रन् ;प्रईप्रींप्रघई ॉ २र्न्ी॰ध् झ्एर् ी र्न्ीींन् ऽन्९ ्रन् र्ीॉ ९ई २ींन्द्ध
गण् र्ीध् र्झ्ीई र्र्प्रीी ;ूर्र्क्ष्द्धिि ॉञर्न्ी ;र्प्रीॉर्र्ध्ीँीद्धर्र् ीीय्९ र्झ्ीन्ध् ॉ॰ै ॉप्रए {न्ण््रण् र्र्ष्ीीत्र्र्न्ीप्रॉय्ध् र्ष्ीत्र्य्न्ए र्र्क्तीी ींऊ ॉञर्न्ीए ऽन्ह्य झ्ए र्र्ीीय्९ र्र्क्तीी ींऊ ॉञर्न्ीए ऽन्ह्य झ्ए र्ी र्न्ीींन् ऽन्९ ्रन् र्ी र्न्ीींन् ऽन्९ ्रन्ण्
लण् र्ीध् ष्ध्ण् र्प्रीञ॰ श्न्त्र्न्त्र्न्ध् र्झ्ीन्ध् र् ीर्य्ीन्ध् ॉर्ञी९एर्र् ीीय्९ र्र्ीीध् २र्न्ीष्ञर्क्तीए {न्ण््रण् र्न्ीद्द र्प्रीॉ प्र्र ;ूर्र््ििद्ध ष्ञर्क्ती ॉर्ञी९ए {न्ण््रण् र्न्ीद्द र्प्रीॉ प्र९ण्एर् ी र्न्ीींन् ऽन्९ ्रन्
प्र्र प्र९ण्एर् ी र्न्ीींन् ऽन्९ ्रन्
्रण् र्ीध् र्५ीप्रर्५ीर् ींीन् ;ूर्अिद्वद्ध ह्यत्र्न्र्९ीप्रर्र्क्तीीन्ध्ए ॰ीं्रय् ह्यत्र्न्९ए ह्यत्र्न्र्९ीप्रर्र्क्तीीन्ध्ए र्न्ी२न्ध् ह्यत्र्न्९ए र्न्ी२न्ध्
॰ीं्रय्ण्
र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ी अद्य ऽ्रैई ूर्ूिग
र्ीञ अ.र्ूिध्ूर्ूिर्ध्अिर्.िर्झ्ीण्ण्ॉण्र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ीर् ीध् ँण्र् ीध्र्न्ी ;ूर्र््ििद्ध न् ॉञर्न्ीर् ी प्रर्॰ीञ र्अि.र्गि.ूर्ूिग ॉ ॉञर्न्ी ॰ ञ र्ईी ;Super Time Scale (i): Level 13A in the Pay Matrix Rs. 1,31,100-2,16,600द्ध ञर्र्र् ीीीय् ;Proformaद्ध र्॰ीह्मप्रई र्॰ी न्र्ईी २भन्ण्
र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ी ्र ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग
र्ीञ अ.र्अिध्ूर्ूिगध्अर्.िर्झ्ीण्ण्ॉण्र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ी प्रट्टप्र९प्रई र्झ्ीन्ईध् र् ॉी ऽप्रर्र्क्तीीप्रर्न्ीञर् ी र्र्५ीीॉप्र ॰ट्ठप्रब्र्न्ीर्ह्यी ॉ न्र् ी र् ॉी ॰र्र्५ीीय् ्रर् ी९र् ीञ.ल र्ऽींॉीन् ध् ॰ न् र्ऽैी"य्न् ड ॉए र्ऽीर््रीध् र्ऽी॰र्५ी य्ह्मई ॰ै न्र्ईी २भन् —
ण् ऽप्रर्र्क्तीीन्ध्र् ीर् ी ईर्य्ी र्र्॰ैीी ध् र्र्॰ैीी ;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध
;लद्ध
अण् र्ीध् न्र्५ी ह्म] ॰ींर््रीिं २र्न्ीष्ञर्क्तीए {न्ण््रण् र्न्ीद्द ९र्र्ीिंींर् ीँ र्झ्ीन्ध् ींऊ ॉञर्न्ीए ँ्र॰९ींन् र्ट्ठीए ँ्र॰९ींन् ;ूर्र्द्यििद्ध ॉञर्र्ीिंएर् ी र्न्ीींन् ऽन्९ ्रन् ;प्रईप्रींप्रघई ॉर् ीॉ ९ई २ींन्द्ध{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूल ट्टष्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 3074 ;अद्ध ;ूद्ध ;गद्ध
;लद्ध
ूण् र्ीध् ध्ऽ ५ न् ॉञर्न्ीए {न्ण््रण् र्न्ीद्द र्प्रीॉ ह्यत्र्न्र्९ीप्रर्र्क्तीीन्ध्ए र् ँीञँ्रध्न्र्.ीर्ञी ह्यत्र्न्९ ;ूर्अ्रिद्ध प्र्र प्र९ण्एर् ी र्न्ीींन् ऽन्९ ्रन् ;प्रईप्रींप्रघई ॉर् ीॉ ९ई २ींन्द्ध
गण् र्ीध् प्र॰र्५ीर् ींीन् न्९ ह्यत्र्न्र्९ीप्रर्र्क्तीीन्ध्ए र् ँीञँ्रध्न्र्.ीर्ञी ह्यत्र्न्र्९ीप्रर्र्क्तीीन्ध्ए र् ीर्न्ीर्ह्यीींन् ह्यत्र्न्९ए ;ूर्अिद्वद्ध ह्यत्र्न्९ र्ीर्न्ीर्ह्यीींन्
लण् र्ीध् र्न्ीभ र््री९ न् ह्यत्र्न्र्९ीप्रर्र्क्तीीन्ध्ए ऽींॉञर्र्क्तीी ञ {न्ण््रण् र्न्ीद्द र्प्रीॉ प्र्र प्र९ण्ए र् ी र्न्ीींन् ;ूर्ूिर्द्धि प्रैर्ईीन् ह्यत्र्न्९ए र्न्ीींन् ञ ॉ२र्न्ी ऽन्९ ्रन् ;प्रईप्रींप्रघई न्द्ध
ॉञर्न्ीए FMISर् ी ऽप्रईप्रन्घई र्झ्ीन्
्रण् ॉींर्ीध् ्रध्बध्र् ीञ॰ न् ह्यत्र्न्र्९ीप्रर्र्क्तीीन्ध्ए ष्र्९ीभर्॰ीर्र्ष्ीँीन् न् ॉञर्न्ीएर्र् ीीय्९ र्र्क्तीी ींऊ ॉञर्न्ीए ;ूर्ूिर्द्धि ह्यत्र्न्९ए ष्र्९ीभर्॰ीर्र्ष्ीँीन् ऽन्ह्य झ्एर् ी र्न्ीींन् ऽन्९ ्रन् क्ष्ण् र्ीध् ञ]र्५ीन् र्५ीञन् प्रॉञ२न् न् ह्यत्र्न्र्९ीप्रर्र्क्तीीन्ध्ए ॰र्प्रीर्ह्यी ह्यत्र्न्र्९ीप्रर्र्क्तीीन्ध्ए ॰ीं्रय् ह्यत्र्न्९ए ॰ीं्रय् न्॰र्५ीध् ;ूर्ूिर्द्धि र्ीर्न्ीर्ह्यीींन्ए ह्यत्र्न्९र् ीर्न्ीर्ह्यीींन्
द्यण् र्ीध् २न्ञ॰ २र्न्ीश्न् न् ॉञर्न्ीए {न्ण््रण् र्न्ीद्द र्प्रीॉ ॉर्ञी९ ॉ२न् ह्यत्र्न्र्९ीप्रर्र्क्तीीन्ध्ए ँञ्र९ र् ॉीन्ध् ;र्झ्ीण्ण्ॉण्द्ध प्र्र प्र९ण्एर् ी र्न्ीींन् ऽन्९ ्रन् ह्यत्र्न्९ए र्न्ीींन् ;प्रईप्रींप्रघई ॉर् ीॉ ९ई २ींन्द्ध द्वण् र्ीध् ष्ध्ण्ॉण् ॉर्न्ीन् न् ॉञर्न्ीए {न्ण््रण् र्न्ीद्द र्प्रीॉ ह्यत्र्न्र्९ीप्रर्र्क्तीीन्ध् ऽींॉञर्र्क्तीी ञ प्रैर्ईीन् ह्यत्र्न्९ए ;र्झ्ीण्ण्ॉण्द्ध प्र्र प्र९ण्एर् ी र्न्ीींन् ऽन्९ ्रन् प्रष्र्९ीॉींन् ;प्रईप्रींप्रघई ॉर् ीॉ ९ई २ींन्द्ध
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
र्ऽीन्ण् ण् ञर्९ीध्ए ऽन् ॉप्रण्
र्र््रीीर्सी्र प्रर्झ्ी्र
र्र्ीी९ए २र्न्ी॰ध्न् झ्एर् ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्र
र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ी अक्ष् ऽघट्टन्ष्न् ूर्ूिग
र्ीञ अ.ूलध्ूर्अिगध्;क्ष्द्ध ्रूण्{न्ण््रण् र्र्५ीीॉ र्र््रीीर्सी्र प्रर्झ्ी्र ॉॉञऊ र्ऽी॰र्५ी प्रर्॰ीञ र्द्यि.र्द्वि.ूर्ूिर् िर्उीर्न्ीर् ीध् ञ॰ ५ ऽर्क्तीए {न्ण््रण् २न्ैईप्रर्५ी} र्प्रीॉ र्ष्ीत्र्य्न्ए र्न्ीींन् ॰ न् प्रींघई र्प्री र््रीर् ीण्र् ीध् ञ॰ ५ र्उीर्न्ी प्रर्॰ीञ अग.अर्.िूर्ूिगर् ी ऽर्क्तीए ॰र् ी र्ह्नी्रर् ी ैईींई र्प्री र््री २भन्ण्
ूण् र्न्ीद्द र्र्५ीीॉ ई॰र्उीर्न्ीर् ीध् ञ॰ ५ए ऽर्क्तीए {न्ण््रण् २न्ैईप्रर्५ी} र्प्रीॉ र्ष्ीत्र्य्न्ए र्न्ीींन्र् ी प्रर्॰ीञ अक्ष्.अर्.िूर्ूिग ॉ र्ह्नीर््री ैध्ट्ठई न्र्ईी २भन्ण्
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीर्द्दी९ र् ी ॉ र्ईी र्ऽी॰र्र्र्५ीीींॉीन्ए
ऽञप्रर्र्५ीी प्रऽर् ीह्यत्र्न्ए ऽन् ॉप्रण्र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूल ट्टष्न्न् ूर्ूिग 3075 ट्ठप्रऽ र्प्रीॉ ञ र्प्रॉी र्}ीर्ह्यी र्ईी ँभर् ीभर्सीप्र्रध् प्रर्झ्ी्र र्र्ीी९ए २र्न्ी॰ध्न् झ्एर् ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्र
र्ी र्न्ीींन्ए ऽन्९ ्रन् प्रर्॰ी द्व प्रॉईट्टष्न्न् ूर्ूिग
र्ीञध्गक्ष्गद्यध्.अल.अूध्ॉण्ऽण्ध्ूर्ूिगध्अल.ूण्प्रर्झ्ी्रध् ऽप्रर्क्तीॉर्ट्टीर् ीञ ूद्यद्यूध्.अल.अूध्ॉण्ऽण्ध्ूर्ूिगध्अल.ू प्रर्॰ीञ अअ. र्द्यि.ूर्ूिग र्उीर्न्ी ्रप्रन्ई {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्न्ीद्द ष्ध्ँ ञ ँभप्रर् ीर्ह्यीध्न्र्ह्यी ॉर्ञैी ;Chhattisgarh State Seed and Organic Certification Agencyद्ध ॉर्ञी९ ह्यत्र्न्९ ञ र्न्ीद्द र्र्५ीीॉए ई॰र्उीर्न्ी प्रर्ट्टीञप्रई ॉर्॰ैीञर् ीर्र् ीीञप्रई न्ईध् २भन् —
ण् ;अद्ध
र्॰ी ;ूद्ध
ॉर्ञी९ ञत्र्न्९ ञ ॰ ;गद्ध अण् ट्ठप्रऽ न्र्ह्नी॰ र्ऽीींघईए {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्५ीीॉए ट्ठप्रऽ र्प्रीॉ ञ र्प्रॉी र्}ीर्ह्यी र्ईी ँभ ऽर्क्ती र्ीभर्सीप्र्रध् प्रर्झ्ी्रण्
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र्५ीञईर् ींीन्ए ॉर्ञी९ण्र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूल ट्टष्न्न् ूर्ूिग 3077 {र्न्ीध्ॉ्र३न् झ् ञ ऽह्म ॉप्रर्ह्मीय्र्ह्यी र्य्ीन् र्}ीर्ह्यी ञत्र्न्९ र्ऽीप्रॉर् ीट्ट०९घॉ ई९ न्नर्९ी.Aर् ीह्न ए ॉघन्न्.ूलए ऽन्९ ्रन्एर् ी र्न्ीींन् ;{न्ण््रण्द्ध
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 जून 2023
क्रमांक/82/01/04/योजना/बीओसी/2023/अलूण्''भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996'' सहपठित ''छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तो का विनियमन) नियम 2008'' के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित ''मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना'' में पूर्व में जारी समस्त, अधिसूचना क्रमांक/2012/49 दिनांक 02-02-2017, अधिसूचना क्रमांक 65 दिनांक 28-05-2018, अधिसूचना क्रमांक/82/01/04/योजना/ बीओसी/2022/125 दिनांक 23-11-2022 एवं आदेश क्रमांक 147 दिनांक 07-06-2018 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है :-
(क) योजना का नाम ः-योजना का नाम ः-योजना का नाम ः-योजना का नाम ः-योजना का नाम ः-
योजना का नाम ''मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना'' होगा.
(ख) योजना का उद्देश्य ः-योजना का उद्देश्य ः-योजना का उद्देश्य ः-योजना का उद्देश्य ः-योजना का उद्देश्य ः-
मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के उज्जवल भविष्य और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी योजना के तहत अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मंडल द्वारा शिक्षा सहायता दी जाएगी.
योजना का प्रावधान/देय हितलाभ एवं पात्रता ः- योजना का प्रावधान/देय हितलाभ एवं पात्रता ः- योजना का प्रावधान/देय हितलाभ एवं पात्रता ः- (ग) योजना का प्रावधान/देय हितलाभ एवं पात्रता ः- योजना का प्रावधान/देय हितलाभ एवं पात्रता ः- 1. योजना का लाभ प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को मिलेगा.
2. योजना का लाभ शैक्षणिक वर्ष में केवल एक ही बार देय होगा.
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूल ट्टष्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 3078 र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूल ट्टष्न्न् ूर्ूिग 30793. यदि किसी कारणवश छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययन पूर्ण करने के पूर्व अध्ययन छोड़ा जाता है तो हितग्राही द्वारा समस्त शिक्षण शुल्क की राशि मंडल को वापस करने हेतु बाध्य होगा.
4. विदेश में अध्ययन हेतु छात्र/छात्रा को किसी अन्य स्त्रोत ( केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना) से लाभ प्राप्त होने की स्थिति में इस योजना की पात्रता नहीं होगी.
5. विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा सहायता के लिए निर्धारित देश विशेष में प्रवेश संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं प्रवेश हेतु योग्यता प्रमाण पत्र तथा कॉलेज में नियमित कक्षा लिये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही सहायता का लाभ देय होगा.
6. विश्वविद्यालय में चयन के बाद, आवेदक की प्रमाणिकता की जांच करने के लिए विभाग द्वारा एक गृह सत्यापन किया जाएगा. आवेदक के घर का दौरा करने और आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी की प्रमाणिकता को सत्यापित करने के लिए एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा.
7. हितग्राही प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में किसी एक कक्षा अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में उपरोक्त कंडिका (ग) के बिन्दु क्रमांक (ii) के प्रावधान अनुसार सारणी के सरल क्रमांक 2.1 से 2.7 तक में से किसी एक लाभकारी प्रावधान का चयन कर लाभ ले सकेगा.
योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले (घ) योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज ः-दस्तावेज ः-दस्तावेज ः-दस्तावेज ः-दस्तावेज ः- 1. मंडल द्वारा जारी श्रमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र की मूल स्कैन प्रति.
2. आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक) की मूल स्कैन प्रति.
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूल ट्टष्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 30803. हितग्राही द्वारा स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र की मूल स्कैन प्रति.
4. हितग्राही के आवेदन की तिथि से पूर्व में एक वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो का नियोजक प्रमाण-पत्र की मूल स्कैन प्रति.
5. विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा सहायता के लिए निर्धारित देश विशेष में प्रवेश संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं प्रवेश हेतु योग्यता प्रमाण पत्र (जहां लागू हो) की मूल स्कैन प्रति.
6. विगत वर्ष मे उत्तीर्ण कक्षा की मूल अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा.
7. व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश शुल्क, समस्त शैक्षणिक शुल्क, छात्रावास शुल्क इत्यादि की पावती/देयक नियमानुसार संलग्न करना होगा.
8. वर्तमान सत्र में अध्ययनरत होने का प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र.
9. कक्षा दसवीं अथवा बारहवीं के मेरिट में प्रथम 10 में आने का माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा. टीप :-टीप :-टीप :-टीप :-टीप :- ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा.
(ड़) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया ः-योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया ः-योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया ः-योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया ः-योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया ः-
1. योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे.
2. आवेदक स्वयं/श्रमेव जयते मोबाइल एप/ऑनलाइन विभागीय पोर्टल/संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय अथवा किसी भी लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है.
3. आवेदन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर जाँच/सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज हितग्राही द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.
4. योजना के आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा.
(च) स्वीकृति का अधिकार ः-स्वीकृति का अधिकार ः-स्वीकृति का अधिकार ः-स्वीकृति का अधिकार ः-स्वीकृति का अधिकार ः-
विदेश में अध्ययन के लिए शिक्षा सहायता हेतु विद्यार्थियों का चयन संबधित जिला श्रम कार्यालय के द्वि-सदस्यीय समिति द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन के संबंध में निर्धारित प्रारूप में हितग्राही के घर एवं आर्थिक स्थिति स्थल निरीक्षण कर अनुसंशा सहित प्रस्ताव मंडल कार्यालय को प्रेषित करेंेगे. प्राप्त प्रस्ताव पर मंडल द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति के अनुसंशा के आधार पर सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा स्वीकृत दिया जायेगा. चयनित हितग्राही से वायुयान परिवहन पर मूल टिकट, वीजा, पासपोर्ट इत्यादि की अग्रिम/संभावित व्यय संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जावेगा.
(छ) भुगतान की प्रक्रिया ः-भुगतान की प्रक्रिया ः-भुगतान की प्रक्रिया ः-भुगतान की प्रक्रिया ः-भुगतान की प्रक्रिया ः-
1. योजना के स्वीकृति पश्चात् प्रोत्साहन राशि हितग्राही अथवा उनके पुत्र/पुत्रियों के खातें में आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी./डी.बी.टी. के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जावेगी.
2. विदेश में अध्ययन की स्थिति में शिक्षा सहायता राशि योजना स्वीकृति के पश्चात संबंधित विश्वविद्यालय/ अध्ययन श्रमिक द्वारा देय प्रतिपूर्ति राशि श्रमिक के खाते में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./डी.बी.टी. के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जावेगी.
र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूल ट्टष्न्न् ूर्ूिग 3081योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण ः- योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण ः- योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण ः- (ज) योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण ः- योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण ः- योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा.
(झ) योजना का प्रभावशीलन ः-योजना का प्रभावशीलन ः-योजना का प्रभावशीलन ः-योजना का प्रभावशीलन ः-योजना का प्रभावशीलन ः-
यह योजना अधिसूचना जारी दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी.
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 जून 2023
क्रमांक/90/04/योजना/बीओसी/2023/143ण्''भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996'' सहपठित ''छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तो का विनियमन) नियम 2008'' के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित ''दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना'' में छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की 19 वीं बैठक दिनांक 19-04-2023 में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/2012/07 दिनांक 23-11-2012, अधिसूचना क्रमांक 08 दिनांक 23-11-2012, अधिसूचना क्रमांक 42 दिनांक 18-02-2016 एवं आदेश क्रमांक भअसककम/क्रमांक/73/2015 दिनांक 15-09-2015 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है :-
(क) योजना का प्रावधान ः-योजना का प्रावधान ः-योजना का प्रावधान ः-योजना का प्रावधान ः-योजना का प्रावधान ः-
1. योजना का नाम ''मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना'' होगा.
2. योजना के तहत् मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को दुर्घटना के कारण चिकित्सा कराये जाने हेतु एकमुश्त राशि, वास्तविक राशि या अधिकतम राशि रू 20,000/- देय होगा.
3. योजना के तहत् पंजीकृत निर्माण मजदूरों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिये दृष्टिबाधित चश्मा हेतु रूपये 1,000 कृ़त्रिम दन्त हेतु रूपये 5,000 एवं श्रवण बाधित यंत्र हेतु रूपये 6,000 प्रदाय किया जावेगा.
4. योजना के तहत् श्रमिकों को 15 दिवस से अधिक दिनाें तक अस्पताल भर्ती रहने पर उस अवधि में घोषित न्यूनतम वेतन के माने से 15 दिवस के बराबर वेतन प्रतिपूर्ति मंडल द्वारा किया जावेगा.
5. योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक जो मंडल में निरंतर 03 वर्ष तक पंजीकृत हो उनको हृदय की शल्य क्रिया, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लीवर का प्रत्यारोपण, मस्तिष्क की शल्य क्रिया, रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया, पैर के घुटने की शल्य क्रिया, कैंसर का ईलाज, लकवा ग्रसित जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर उनके बेहतर ईलाज/दवाई/चिकित्सा कराये जाने हेतु एकमुश्त राशि, वास्तविक राशि या अधिकतम राशि रू 20,000/- देय होगा. (यह लाभ प्रदेश में संचालित आयुष्मान भारत योजना एवं खुबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अतिरिक्त होगा.)
(ख) योजना हेतु पात्रता ः-योजना हेतु पात्रता ः-योजना हेतु पात्रता ः-योजना हेतु पात्रता ः-योजना हेतु पात्रता ः-
1. 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे.
2. निर्माण श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में भवन और अन्य सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए.
3. योजना के तहत् केवल पंजीकृत श्रमिक को ही योजना का लाभ दिया जावेगा परिवार के सदस्य पात्र नहीं होंगे.
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूल ट्टष्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 3082(ग) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया ः-योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया ः-योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया ः-योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया ः-योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया ः-
1. योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से स्वयं विभागीय वेब पोर्टल के माध्यम से/श्रमेव जयते मोबाईल एप/किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से एवं मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है.
2. योजना के तहत् प्राप्त ऑनलाईन आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा.
3. योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज :- 3.1 हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की मूल स्कैन प्रति.
3.2 हितग्राही श्रमिक के आधार कार्ड मूल स्कैन प्रति.
3.3 बैंक पासबुक की मूल स्कैन प्रति.
3.4 अस्पताल द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेज जिसके माध्यम से ईलाज/दवाई/चिकित्सा कराये जाने की पुष्टि हो की मूल स्कैन प्रति.
3.5 दुर्घटना में चिकित्सा की दशा में एफ.आई.आर. की रिपोर्ट की प्रति तथा दुर्घटना में ग्रस्त अंग की संबंध में संबंधित अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र.
3.6 दृष्टि/श्रवण/यंत्र जिसके लिए ईलाज कराया जा रहा है के संबंध में संबंधित रोग विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल स्कैन प्रति.
3.7 गंभीर बीमारी जिसके लिए ईलाज कराया जा रहा है के संबंध में शासकीय चिकित्सक/सिविल सर्जन/संबंधित रोग विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल स्कैन प्रति.
3.8 वेतन प्रतिपूर्ति की राशि प्रदाय किए जाने के संबंध में श्रमिक के 15 दिवस अस्पताल में भर्ती रहने की पुष्टि के संबंध में संबंधित अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र. टीप ः-टीप ः-टीप ः-टीप ः-टीप ः- ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा.
(घ) स्वीकृति का अधिकार ः-स्वीकृति का अधिकार ः-स्वीकृति का अधिकार ः-स्वीकृति का अधिकार ः-स्वीकृति का अधिकार ः-
योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त, श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक को होगा.
(ड.) भुगतान की प्रक्रिया ः-भुगतान की प्रक्रिया ः-भुगतान की प्रक्रिया ः-भुगतान की प्रक्रिया ः-भुगतान की प्रक्रिया ः-
योजना के स्वीकृति पश्चात् हितग्राही के खाते में योजनांतर्गत प्रावधानित राशि आरटीजीएस/एनईएफटी/डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जावेगी.
(च) विसंगति का निराकरण ः-विसंगति का निराकरण ः-विसंगति का निराकरण ः-विसंगति का निराकरण ः-विसंगति का निराकरण ः-
इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कोई विसंगति होने की स्थिति में सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा.
उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 01-05-2023 से प्रभावशील होगी.
र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूल ट्टष्न्न् ूर्ूिग 3083नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 जून 2023
क्रमांक/88/04/योजना/बीओसी/2023/144ण्''भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996'' सहपठित ''छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तो का विनियमन) नियम 2008'' के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की 19 वीं बैठक दिनांक 19-04-2023 में लिए गए निर्णय के परिपालन में निम्नानुसार नवीन योजना ''मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना'' बनाती है :-
(क) योजना का नाम ः-योजना का नाम ः-योजना का नाम ः-योजना का नाम ः-योजना का नाम ः-
योजना का नाम ''मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना'' होगा.
(ख) योजना का उद्देश्य ः-योजना का उद्देश्य ः-योजना का उद्देश्य ः-योजना का उद्देश्य ः-योजना का उद्देश्य ः-
छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को निकटतम कार्य स्थल तक आने-जाने की सुविधा सरल एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य एवं आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु प्रतिपूर्ति राशि दी जावेगी.
(ग) योजना का प्रावधान ः-योजना का प्रावधान ः-योजना का प्रावधान ः-योजना का प्रावधान ः-योजना का प्रावधान ः-
1. योजना के अंतर्गत बस/रेल के माध्यम से 50 कि.मी. तक दैनिक यात्रा किए जाने हेतु मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मंथली सीजन टिकट कार्ड (MST) मंडल द्वारा परिवहन विभाग एवं रेल मंडल तथा नगर निगम द्वारा उस अवधि हेतु निर्धारित दर पर हितग्राही को प्रदाय किया जावेगा.
(घ) योजना हेतु पात्रता ः-योजना हेतु पात्रता ः-योजना हेतु पात्रता ः-योजना हेतु पात्रता ः-योजना हेतु पात्रता ः-
1. यह योजना उन भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी के रूप में पंजीबद्ध हो.
2. यदि कोई श्रमिक राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
3. योजना प्रारंभ के पश्चात् MST जारी होने के 03 माह के भीतर लाभ देय होगा.
(ड.) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया ः-योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया ः-योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया ः-योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया ः-योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया ः-
1. योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से स्वयं विभागीय वेब पोर्टल cglabour.nic.in/श्रमेव जयते मोबाईल एप/किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय/विकासखण्ड अंतर्गत मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है.
2. योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज :-
2.1 हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र की मूल स्कैन प्रति.
2.2 हितग्राही के आधार कार्ड की मूल स्कैन प्रति.
2.3 हितग्राही के बैंक पास बुक की मूल स्कैन प्रति.
2.4 MST कार्ड की स्कैन प्रति.
टीप :-टीप :-टीप :-टीप :-टीप :- ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा.
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूल ट्टष्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 3084(च) स्वीकृति का अधिकार ः-स्वीकृति का अधिकार ः-स्वीकृति का अधिकार ः-स्वीकृति का अधिकार ः-स्वीकृति का अधिकार ः-
योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक को होगा.
(छ) भुगतान की प्रक्रिया ः-भुगतान की प्रक्रिया ः-भुगतान की प्रक्रिया ः-भुगतान की प्रक्रिया ः-भुगतान की प्रक्रिया ः-
योजना के स्वीकृति पश्चात् हितग्राही के खाते में योजनांतर्गत प्रावधानित प्रतिपूर्ति राशि आरटीजीएस/ एनईएफटी/डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जावेगी.
(ज) विसंगति का निराकरण ः-विसंगति का निराकरण ः-विसंगति का निराकरण ः-विसंगति का निराकरण ः-विसंगति का निराकरण ः-
इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कोई विसंगति होने की स्थिति में सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा.
उपरोक्त अधिसूचना, दिनांक 01-05-2023 से प्रभावशील होगी.
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 जून 2023
क्रमांक/41/04/योजना/बीओसी/2023/145ण्भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियोें को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित ''मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना'' में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की 19 वीं बैठक दिनांक 19-04-2023 में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिूसचना क्रमांक एफ 10-4/2010/16 दिनांक 09-06-2020 के कण्डिका (ग) योजनांतर्गत देय लाभ राशि, कण्डिका (घ) योजना की पात्रता एवं कण्डिका (च) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :-
योजना का नाम ः-योजना का नाम ः-योजना का नाम ः-योजना का नाम ः-योजना का नाम ः- ''मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना''
(ग) योजनांतर्गत देय लाभ राशि ः-योजनांतर्गत देय लाभ राशि ः-योजनांतर्गत देय लाभ राशि ः-योजनांतर्गत देय लाभ राशि ः-योजनांतर्गत देय लाभ राशि ः-
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वर्तमान में देय हितलाभ निम्नानुसार है :-
स.क्र. विवरण अनुदान राशि
1 मृत्यु पर 1 लाख रूपये 2 स्थायी दिव्यांगता पर 50 हजार रूपये
उपरोक्त तालिका में उल्लेखित विवरण एवं अनुदान राशि को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित करता है -
स.क्र. विवरण
अनुदान राशि
1 लाख रूपये 1 सामान्य मृत्यु पर 2 कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये 3 कार्य स्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने पर 2 लाख 50 हजार रूपयेर्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूल ट्टष्न्न् ूर्ूिग 3085 योजना की पात्रता में बिन्दु क्र. (7) को अंतः स्थापित करता है ः- योजना की पात्रता में बिन्दु क्र. (7) को अंतः स्थापित करता है ः- योजना की पात्रता में बिन्दु क्र. (7) को अंतः स्थापित करता है ः- (घ) योजना की पात्रता में बिन्दु क्र. (7) को अंतः स्थापित करता है ः- योजना की पात्रता में बिन्दु क्र. (7) को अंतः स्थापित करता है ः- (7) कार्य स्थल से तात्पर्य हितग्राही के गृह से काम पर जाने, कार्य अवधि तथा कार्य स्थल से गृह वापसी तक हुये दुर्घटना को ही योजना के तहत् दुर्घटना माना जावेगा.
योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक (6) एवं (7) को अंतः स्थापित करता है ः- योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक (6) एवं (7) को अंतः स्थापित करता है ः- योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक (6) एवं (7) को अंतः स्थापित करता है ः- (च) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक (6) एवं (7) को अंतः स्थापित करता है ः- योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक (6) एवं (7) को अंतः स्थापित करता है ः- (6) कार्य स्थल में दुर्घटना से मृत्यु होने पर एफ.आई.आर. की प्रति, पीएम रिपोर्ट/पंचनामा एवं मृतक श्रमिक के नियोजक द्वारा सत्यापित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति भी लिया जाना अनिवार्य होगा.
(7) कार्य स्थल में दुर्घटना से स्थायी दिव्यांगता होने पर एफ.आई.आर. की प्रति, नियोजक द्वारा सत्यापित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, एवं डॉक्टर द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी लिया जाना अनिवार्य होगा.
(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी.)
उक्त योजना में संशोधन दिनांक 01-05-2023 से प्रभावशील होगा.
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 जुलाई 2023
क्रमांक/78/04/योजना/बीओसी/2023/146ण्''भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996'' सहपठित ''छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तो का विनियमन) नियम 2008'' के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित ''मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना'' में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की 19 वीं बैठक दिनांक 19-04-2023 में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/78/04/योजना/बीओसी/2023/138 दिनांक 29-03-2023 के कण्डिका (ख) योजना का उद्देश्य, कण्डिका (ग) योजना का प्रावधान के उपबिन्दु (1) एवं (2) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित करती है :-
मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना ः- मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना ः- मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना ः- मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना ः- मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना ः-
(ख) योजना का उद्देश्य ः-योजना का उद्देश्य ः-योजना का उद्देश्य ः-योजना का उद्देश्य ः-योजना का उद्देश्य ः-
इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो संतानों को जो प्रतिभाशाली होने के बावजूद आर्थिक सहायता के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयार से वंचित रह जाते हैं उनकी योग्यता के अनुरूप सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, आर.टी.ई. के तहत् निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों इत्यादि में प्रवेश प्राप्त करने हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदाय किया जावेगा जिससे श्रमिकों के बच्चों को बेहतर भविष्य के निर्माण का अवसर प्राप्त हो सके ताकि मजदूर का बच्चा मजदूर ना बने. (संतान से अभिप्राय पंजीकृत श्रमिक के आश्रित संतान एवं दत्तक संतान से है) के स्थान पर निम्नांकित अंतः स्थापित करता है -
इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो संतानों को जो प्रतिभाशाली होने के बावजूद आर्थिक सहायता के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से वंचित रह जाते हैं उनकी योग्यता के अनुरूप सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, आर.टी.ई. के तहत् निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों एवं स्वामी आत्मानंद स्कूल इत्यादि में प्रवेश प्राप्त करने हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदाय किया जावेगा जिससे श्रमिकों के बच्चों को बेहतर भविष्य के निर्माण का अवसर प्राप्त हो सके ताकि मजदूर का बच्चा मजदूर ना बने. (संतान से अभिप्राय पंजीकृत श्रमिक के आश्रित संतान एवं दत्तक संतान से है){र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूल ट्टष्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 3086 (ग) योजना का प्रावधान ः-योजना का प्रावधान ः-योजना का प्रावधान ः-योजना का प्रावधान ः-योजना का प्रावधान ः-
1. मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो संतानों को शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप स्कूलों में प्रवेश के लिए होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे-सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, आर.टी.ई. के तहत् निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों एवं अन्य निजी स्कूलों के अंतर्गत कक्षा 4 थीं अथवा 5 वीं में प्रवेश के लिए होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु न्यूनतम 04 माह से अधिकतम 10 माह तक की अवधि के लिए आवश्यकतानुसार निःशुल्क कोचिंग का अवसर प्रदान किया जावेगा के स्थान पर निम्नांकित अंतः स्थापित करता है -
मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो संतानों को शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप स्कूलों जैसे-सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, आर.टी.ई. के तहत् निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों, एवं स्वामी आत्मानंद स्कूल के अंतर्गत कक्षा 4 थीं अथवा 5 वीं के बच्चों को कक्षा 6 वीं में प्रवेश हेेतु तथा कक्षा 7 वीं एवं 8 वीं के बच्चों को कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु न्यूनतम 04 माह से अधिकतम 10 माह तक की अवधि के लिए आवश्यकतानुसार निःशुल्क कोचिंग का अवसर प्रदान किया जावेगा.
2. हितग्राही निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना हेतु अधिकतम 02 बार किन्तु अध्ययनरत एक कक्षा (4 थीं अथवा 5 वीं) में वर्ष में 1 बार ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा के स्थान पर निम्नांकित अंतः स्थापित करता है -
हितग्राही निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना हेतु कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु अधिकतम 02 बार कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु अधिकतम 02 बार किन्तु किसी भी अध्ययनरत एक कक्षा में (4थीं अथवा 5वीं तथा 7वीं अथवा 8वीं) के बच्चों को वर्ष में 1 बार ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा.
(शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी.)
उपरोक्त योजना में संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी.
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 जुलाई 2023
क्रमांक/82/01/04/योजना/बीओसी/2023/147ण्''भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996'' सहपठित ''छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तो का विनियमन) नियम 2008'' के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित ''मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना'' में पूर्व में जारी अधिसूचना क्र./82/ 01/04/योजना/बीओसी/2023 /142 दिनांक 30.06.2023 के कण्डिका (ग) योजना का प्रावधान/देय हितलाभ एवं पात्रता के उपबिन्दु (2) के तालिका में (2.5) एवं कण्डिका (घ) योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज केर्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूल ट्टष्न्न् ूर्ूिग 3087 उपबिन्दु (9) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :-
''मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना'' ः- ''मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना'' ः- ''मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना'' ः- ''मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना'' ः- ''मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना'' ः-
(ग) योजना का प्रावधान/देय हितलाभ एवं पात्रताः- उपरोक्त तालिका में उल्लेखित वार्षिक प्रोत्साहन राशि/देय हितलाभ में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रतिस्थापित करता है - योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले (घ) योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज ः-दस्तावेज ः-दस्तावेज ः-दस्तावेज ः-दस्तावेज ः-
9. कक्षा दसवीं अथवा बारहवीं के मेरिट में प्रथम 10 में आने का माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा के स्थान पर निम्नांकित संशोधन प्रतिस्थापित करता है.
9. कक्षा दसवीं अथवा बारहवीं के मेरिट में प्रथम 10 में आने का माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा दोपहिया वाहन अनुदान हेतु आर.सी. बुक/कार्ड एवं छात्र/छात्रा का लर्निंग लाइसेंस/लायसेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा अंतः स्थापित करता है.
टीपः-टीपः-टीपः-टीपः-टीपः- ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा.
(शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी.)
उपरोक्त योजना में संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी.
{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूल ट्टष्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 3088नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 जुलाई 2023
क्रमांक/33/04/योजना/बीओसी/2023/148ण्''भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996'' सहपठित ''छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तो का विनियमन) नियम 2008'' के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित ''निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना'' में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 64 दिनांक 20-04-2018 के कण्डिका (अ) योजना का प्रावधान के उपबिन्दु (i) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :-
निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना ः- निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना ः- निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना ः- निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना ः- निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना ः-
(क) योजना का प्रावधान ः-योजना का प्रावधान ः-योजना का प्रावधान ः-योजना का प्रावधान ः-योजना का प्रावधान ः-
1. योजना का नाम ''निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना'' होगा के स्थान पर योजना का नाम ''दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना'' होगा.
उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी.
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 जुलाई 2023
क्रमांक/79/04/योजना/बीओसी/2023/149ण्''भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996'' सहपठित ''छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तो का विनियमन) नियम 2008'' के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में हितग्राहियों के लिए संचालित ''अधिसूचना क्र./54/04/योजना/बीओसी/2022/122 दिनांक 14-10-2022 मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, अधिसूचना क्र./68/04/योजना/बीओसी/2022/132 दिनांक 09-12-2022 निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना, अधिसूचना क्र./65/04/योजना/बीओसी/2022/121 दिनांक 09-06-2022 निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना अधिसूचना क्र./46/04/योजना/ बीओसी/2022/114 दिनांक 29-01-2022 मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, अधिसूचना क्र./52/04/ योजना/बीओसी/2022/127 दिनांक 09-12-2022 विशेष शिक्षा सहायता योजना, अधिसूचना क्र. 64 दिनांक 20-04-2018 निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना, एवं अधिसूचना क्र./54/04/योजना/बीओसी/2022/120 दिनांक 12-05-2022 मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना'' में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की 18 वीं बैठक दिनांक 10-01-2023 में लिए गए निर्णय के परिपालन में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु समयावधि निर्धारण करता है :-
(1) मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना ः-मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना ः-मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना ः-मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना ः-मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना ः-
(ग) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्र. (4) को अंतः स्थापित करता है :-
(4) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा.
निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना ः- निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना ः- निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना ः- (2) निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना ः- निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना ः- (च) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्र. (3) को अंतः स्थापित करता है :-
(3) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा.
र्झ्ी्र अ , {र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूल ट्टष्न्न् ूर्ूिग 3089निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना ः- निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना ः- निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना ः- (3) निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना ः- निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना ः- (ग) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्र. (4) को अंतः स्थापित करता है :-
(4) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा.
मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना ः- मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना ः- मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना ः- (4) मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना ः- मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना ः- (छ) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्र. (7) को अंतः स्थापित करता है :-
(7) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा.
(5) विशेष शिक्षा सहायता योजना ः-विशेष शिक्षा सहायता योजना ः-विशेष शिक्षा सहायता योजना ः-विशेष शिक्षा सहायता योजना ः-विशेष शिक्षा सहायता योजना ः-
(ग) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्र. (5) को अंतः स्थापित करता है :-
(5) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा.
(6) दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना ः-दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना ः-दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना ः-दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना ः-दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना ः-
(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्र. (vii) को अंतः स्थापित करता है :-
(6) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा.
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना ः- मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना ः- मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना ः- (7) मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना ः- मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना ः- (च) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्र. (4) को अंतः स्थापित करता है :-
(4) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा.
उपरोक्त योजनाओं में संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी.
सविता मिश्रा,सविता मिश्रा,सविता मिश्रा,सविता मिश्रा,सविता मिश्रा, सचिव.
न्र्ड्डी र्र्ह्मीी९ र्ऽी॰र्५ी र्ऽीभन् ऽप्रॉर्ट्टी
HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR
Bilaspur, the 20th August 2023
No. 14023/Checker/III-6-1/2007 (Pt.I).—In exercise of powers conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class and also empowers to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section upon the following Judicial Magistrate Second Class :—
Sl. No. Name of the Judicial Magistrate Second Class Present place Present Civil (1)
(2)
of posting District (3) (4) 1. Shri Devendra Kumar Dixit, J.M.S.C. Rajnandgaon Rajnandgaon Rajnandgaon 2. Ku. Prerana Verma, J.M.S.C. Rajnandgaon{र्न्ीध्ॉ्र३न् र्र्न्ीँीए प्रर्॰ी ूल ट्टष्न्न् ूर्ूिग ख् र्झ्ी्र अ 3090
Bilaspur, the 13th October 2023
No. 13581/Checker/III-6-1/2007 (Pt.I).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate Second Class :—
Sl. No. Name of the Judicial Magistrate Second Class Present place Present Civil (1)
(2)
of posting District (3) (4)
1. Ku. Pooja Mandavi, J.M.S.C. Kawardha Kawardha Kabirdham (Kawardha) 2. Shri Saurabh Bara, J.M.S.C., Raigarh Raigarh Raigarh
Bilaspur, the 20th October 2023
No. 14021/Checker/III-6-1/2007 (Pt.I).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon Ku. Dimple, J.M.S.C. Balodabazar.
Bilaspur, the 3rd November 2023
No. 14445/Checker/III-6-1/2007 (Pt.I).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon Shri Arindam Neral, J.M.S.C., Uttar Bastar Kanker.
By order of the High Court,
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General.