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Chattisgarh Gazette - Weekly · Government of Chattisgarh

Chattisgarh Gazette - Weekly, No. 46, Part 3 (1), 15 November 2024

Published 15 November 2024

Type
Ordinary
Gazette no.
46
Part
3 (1)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.weekly.2024-11-15.46-3_1
Languages
English, Hindi

छत्तीसगढ़ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग /09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001 . "

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 नवम्बर 2024- कार्तिक 24 शक 1946

भाग 3 ( 1 )

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अन्यसूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नोवा नायक ध . प. लोखे नायक, उम्र 53 वर्ष, निवासी--भाटापारा,राम मंदिर के पास, भिलाई नगर, सिविक सेंटर , भिलाई तहसील व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) की हूँ. मेरा व मेरे पति का वास्तविक नाम नोवा नायक पति लोखे नायक है जो मेरे पैनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र , बैंक रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है , किन्तु मेरे आधार कार्ड में नुआदी नाग पति लक्षे नाग दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है जिसे परिवर्तित कर हमारे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब से मुझे नोवा नायक ध. प. लोखे नायक के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे.

नया नाम

पुराना नाम

नोवा नायक (NovaNayak) पति-लोखे नायक

नुआदी नाग (Nuadei Nag) पति-लक्षे नाग

(W/o - Lokhe Nayak) निवासी- भाटापारा , राम मंदिर के पास, भिलाई नगर, सिविक सेंटर, भिलाई तह. व जिला- दुर्ग ( छ.ग. )

(W/o - Lakshe Nag ) निवासी- भाटापारा , राम मंदिर के पास, भिलाई नगर, सिविक सेंटर, भिलाई तह. व जिला - दुर्ग ( छ.ग. )

775 776

[ भाग 3 ( 1 )

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद प्यारे रज़ा आत्मज निहोर, उम्र 77 वर्ष, निवासी - मकान नंबर 136 , वार्ड नंबर 03 , लोक भारती विद्यालय के पास, रूआबांधा बस्ती, सिविक सेंटर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) का हूँ. मेरा व मेरे पिता का वास्तविक नाम मोहम्मद प्यारे रज़ा आ. निहोर है, किन्तु मेरे पैनकार्ड में रामप्यारे आ. रामनिहोर व आधार कार्ड में मो. प्यारे रज़ा आ. रामनिहोर दर्ज है जिसे परिवर्तित कर हमारे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब से मुझे मोहम्मद प्यारे रज़ा आत्मज निहोर के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

रामप्यारे (Rampyare), मो. प्यारे रज़ा (MD. Pyare Raza) , पिता-रामनिहोर (S/o-Ramnihor)

निवासी- मकान नंबर -136 , वार्ड नंबर-03 , लोक भारती विद्यालय के पास, रूआबांधा बस्ती, सिविक सेंटर, भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग ( छ.ग. ) नया नाम

मोहम्मद प्यारे रज़ा (Mohammad Pyare Raza) पिता-निहोर

(S/o-Nihor)

निवासी- मकान नंबर-136 , वार्ड नंबर -03 , लोक भारती विद्यालय के पास, रूआबांधा बस्ती, सिविक सेंटर, भिलाई , तह. व जिला - दुर्ग ( छ.ग. )

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दानिश रज़ा आत्मज मोहम्मद प्यारे रज़ा , उम्र 36 वर्ष, निवासी - मकान नंबर 136 , वार्ड नंबर 03 , लोक भारती विद्यालय के पास, रूआबांधा बस्ती, सिविक सेंटर, भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) का हूँ. मेरा व मेरे पिता का वास्तविक नाम दानिश रज़ा आ. मोहम्मद प्यारे रज़ा है . जो मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व राशन कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे कक्षा दसवीं, बारहवी व समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम दिनेश कुमार आ. रामप्यारे दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब से मुझे दानिश रज़ा आत्मज मोहम्मद प्यारे रज़ा के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे .

पुराना नाम

दिनेश कुमार (Dinesh Kumar) पिता-रामप्यारे (S/o-Rampyare) निवासी- मकान नंबर -136 , वार्ड नंबर -03 , लोक भारती विद्यालय के पास , रूआबांधा बस्ती, सिविक सेंटर, भिलाई , तह. व जिला- दुर्ग ( छ.ग. ) नया नाम

दानिश रज़ा

(Danish Raza) पिता- मोहम्मद प्यारे रज़ा निवासी- मकान नंबर-136 , वार्ड नंबर -03 , लोक भारती विद्यालय के पास, रूआबांधा बस्ती, सिविक सेंटर, भिलाई , तह. व जिला- दुर्ग ( छ.ग. ) 777

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

भाग 3 ( 1 ) ]

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , रानी कुमारी ध.प. शंकर साहू, उम्र 31 वर्ष, निवासी - मकान नं. 282 , यादव पारा, ठेठवार पारा , केम्प 2 , वार्ड नं. 26 , भिलाई तहसील व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) वर्तमान निवासी वार्ड नं. 25 , बाम्बे आवास, जवाहर नगर, सुपेला, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) की हूँ. मेरी पुत्री का वास्तविक नाम ऋतुराज है जो उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, जन्म प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु उसके आधार कार्ड में कृतिका भारती दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब से मेरी पुत्री को ऋतुराज आत्मजा शंकर साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

नया नाम

पुराना नाम

ऋतुराज

कृतिका भारती

(KritikaBharti )

(Rituraj) पिता-शंकर साहू (D/o - Shankar Sahu) निवास-मकान नं.-282, यादव पारा , ठेठवार पारा , केम्प-2, वार्ड नं. - 26 भिलाई तह. व जिला- दुर्ग ( छ.ग. ) वर्तमान निवासी - वार्ड नं. - 25, बाम्बे आवास , जवाहर नगर, सुपेला, भिलाई तह. व जिला- दुर्ग ( छ.ग. )

पिता-शंकर साहू (D/o - Shankar Sahu) निवास - मकान नं.-282, यादव पारा , ठेठवार पारा , केम्प-2 , वार्ड नं. - 26 भिलाई तह. व जिला - दुर्ग ( छ.ग. ) वर्तमान निवासी - वार्ड नं. -25, बाम्बे आवास, जवाहर नगर, सुपेला, भिलाई तह . व जिला - दुर्ग ( छ.ग. )

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती खिलेश्वरी साहू ध. प. सेवकराम साहू, उम्र 47 वर्ष, जाति तेली , निवासी- ग्राम भानपुरी , पोस्ट पेन्ड्री तहसील व जिला राजनांदगांव ( छ.ग. ) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम श्याम बाई था. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम खिलेश्वरी साहू रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब से मुझे श्रीमती खिलेश्वरी साहू ध.प. सेवकराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

नया नाम

पुराना नाम

श्याम बाई

श्रीमती खिलेश्वरी साहू (Smt . Khileshwari Sahu) पति-सेवकराम साहू निवासी-ग्राम- भानपुरी, पोस्ट- पेन्ड्री तह. व जिला- राजनांदगांव ( छ.ग. ) (Shyam Bai) पति-सेवकराम साहू निवासी-ग्राम- भानपुरी, पोस्ट-पेन्ड्री तह. व जिला- राजनांदगांव (छ.ग. ) [ भाग 3 ( 1 )

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

778

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सेजल गुप्ता आत्मजा गिरीश गुप्ता , उम्र 19 वर्ष, निवासी- सिनेमा लाईन , राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव ( छ.ग. ) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम प्रिया गुप्ता था. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम सेजल गुप्ता रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब से मुझे सेजल गुप्ता आत्मजा गिरीश गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

नया नाम

पुराना नाम

सेजल गुप्ता (SejalGupta)

प्रिया गुप्ता (Priya Gupta)

पिता- गिरीश गुप्ता निवासी- सिनेमा लाईन, राजनांदगांव तह. व जिला- राजनांदगांव ( छ.ग. ) पिता- गिरीश गुप्ता निवासी- सिनेमा लाईन , राजनांदगांव तह . व जिला- राजनांदगांव ( छ.ग. )

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , काजल गुप्ता आत्मजा गिरीश गुप्ता, उम्र 21 वर्ष, निवासी- सिनेमा लाईन, राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव ( छ.ग. ) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम श्रीया गुप्ता था . मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम काजल गुप्ता रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब से मुझे काजल गुप्ता आत्मजा गिरीश गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

नया नाम

पुराना नाम

काजल गुप्ता

श्रीया गुप्ता

(SejalGupta) पिता -गिरीश गुप्ता निवासी- सिनेमा लाईन, राजनांदगांव तह. व जिला- राजनांदगांव ( छ.ग. ) (Shriya Gupta) पिता- गिरीश गुप्ता निवासी - सिनेमा लाईन, राजनांदगांव तह. व जिला- राजनांदगांव ( छ.ग. ) भाग 3 ( 1 ) ]

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

779

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , मोहम्मद सादिक आत्मज मोहम्मद शरीफ, उम्र 47 वर्ष, निवासी- मकान नं. 313 , आजाद मोहल्ला, वार्ड नं. 20 , केम्प 1 , भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) का हूँ. मेरी पुत्री, पत्नि व मेरा वास्तविक नाम तौशिफा खातून आ. मोहम्मद सादिक माता नाजिया खातुन है जो कि हमारे आधार कार्ड व मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम तौसिफा खातून Tousifa Khatoon शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में Tousifa Khatoon आ. MD Sidique माता Najiya , Najia दर्ज है . जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब से मेरी पुत्री को तौशिफा खातून आत्मजा मोहम्मद सादिक के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

तौसिफा खातून (Tousifa Khatoon ) पिता-MD Sidique माता- Najiya , Najia निवासी- मकान नं. -313, आजाद मोहल्ला, वार्ड नं. - 20 , केम्प-1 , भिलाई , तह. व जिला- दुर्ग ( छ.ग. ) नया नाम

तौशिफा खातून (Toushifa Khatoon) पिता- मोहम्मद सादिक (D/o -Mohammad Sadique) माता- नाजिया खातुन (M/o -Najia Khatun) निवासी- मकान नं. -313, आजाद मोहल्ला, वार्ड नं. - 20, केम्प-1 , भिलाई , तह. व जिला- दुर्ग ( छ.ग. )

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मिरयाला विनोद कुमार आत्मज एस. करूणापुरी , निवासी- मकान नंबर टी. - 15, दुबे कॉलोनी, शुभकामना हॉस्पिटल के सामने, मोवा, रायपुर तहसील व जिला रायपुर ( छ.ग. ) का हूँ. पूर्व में मेरा नाम के. ( करूणापुरी ) विनोद कुमार था जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम Miriyala Vinod Kumar रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब से मुझे मिरयाला विनोद कुमार आत्मज एस. करूणापुरी के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे .

पुराना नाम

के. करूणापुरी विनोद कुमार पिता-एस. करूणापुरी निवासी- मकान नंबर टी. - 15 , दुबे कॉलोनी , शुभकामना हॉस्पिटल के सामने, मोवा, रायपुर, तह. व जिला- रायपुर ( छ.ग. ) नया नाम

मिरयाला विनोद कुमार (Miriyala Vinod Kumar ) पिता- एस. करूणापुरी (S/o- S . Karunapuri ) निवासी- मकान नंबर टी. -15 , दुबे कॉलोनी, शुभकामना हॉस्पिटल के सामने, मोवा, रायपुर, तह. व जिला- रायपुर ( छ.ग. ) 780

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

[ भाग 3 ( 1 )

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हीरा बाई साहू ध . प. थानेश्वर साहू, उम्र 46 वर्ष, जाति तेली , निवासी- साहू भवन नं. 302/4 , गौरा चौक, दादर, चरोदा , भिलाई -3 , जिला दुर्ग ( छ.ग. ) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम हिरौंदी बाई आ. लखीराम था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व मेरे नाम की ऋण पुस्तिका, बी -1 पांचसाला खसरा में दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम हीरा बाई साहू पति थानेश्वर साहू रख ली हूँ जो कि मेरे आधार कार्ड व राशन कार्ड में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब से मुझे हीरा बाई साहू ध. प. थानेश्वर साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

नया नाम

पुराना नाम

हिरौंदी बाई

हीरा बाई साहू

पति- थानेश्वर साहू निवासी- साहू भवन नं. -302/4, गौरा चौक, दादर, चरोदा, भिलाई -3, जिला- दुर्ग ( छ.ग. )

पिता-लखीराम निवासी-साहू भवन नं.-302/4, गौरा चौक, दादर, चरोदा, भिलाई -3 , जिला- दुर्ग ( छ.ग. )

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , सैय्यद वसीम राज आत्मज सैय्यद शरीफ अहमद राजू, उम्र 33 वर्ष, निवासी- मॉ दुर्गा चौक, सदर वार्ड, जगदलपुर जिला बस्तर ( छ.ग. ) का हूँ. मेरा व मेरे पिता का वास्तविक नाम सैय्यद वसीम राज आ. सैय्यद शरीफ अहमद राजू है जो मेरे व मेरे पिता के कुछ शासकीय अभिलेखों में दर्ज है , किन्तु मेरे कुछ दस्तावेजों में राज दत्ता, राज दत्ता आ. एस. राजू दत्ता दर्ज है जिसे परिवर्तित कर हमारे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब से मुझे सैय्यद वसीम राज आत्मज सैय्यद शरीफ अहमद राजू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

नया नाम

पुराना नाम

सैय्यद वसीम राज

राज दत्ता,

राजू दत्ता

पिता- सैय्यद शरीफ अहमद राजू

निवासी- माँ दुर्गा चौक, सदर वार्ड, जगदलपुर जिला- बस्तर ( छ.ग. )

पिता - एस. राजू निवासी- मॉ दुर्गा चौक, सदर वार्ड, जगदलपुर जिला- बस्तर ( छ.ग. ) 781

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

भाग 3 ( 1 ) ]

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सचिन जैन आत्मज झुम्मरलाल जैन , उम्र 42 वर्ष, निवासी - ग्रीन सिटी, पुलगांव रोड, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) का हूँ. मेरी पुत्री का वास्तविक नाम सृष्टि जैन ( Shrishti Jain ) है जो कि उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व आवश्यक दस्तावेज में दर्ज है , किन्तु उसके आधार कार्ड में सृर्षट जैन ( Srishti Jain ) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है जिसे परिवर्तित कर वास्तवकि नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब से मेरी पुत्री को सृष्टि जैन ( Shrishti Jain ) आत्मजा सचिन जैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

नया नाम

पुराना नाम

सृष्टिजैन

सृर्षट जैन

(Shrishti Jain)

(Srishti Jain)

पिता-सचिन जैन निवासी-ग्रीन सिटी, पुलगांव रोड, दुर्ग , तह. व जिला- दुर्ग ( छ.ग. ) पिता- सचिन जैन निवासी -ग्रीन सिटी, पुलगांव रोड, दुर्ग, तह. व जिला - दुर्ग ( छ.ग. )

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Veena Upadyay आत्मजा Late Bhisham Shukla , उम्र 58 वर्ष, निवासी - राजीव चौक, वार्ड नं. 2 , पाटन , तहसील पाटन जिला दुर्ग ( छ.ग. ) की हूँ. मेरे पिता का वास्तविक नाम Bhisham Shukla है. मेरा वास्तविक नाम Veena Upadyay है जो मेरे आधार कार्ड व पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे नाम की संपत्ति के राजस्व रिकार्ड में Bina आ. Latę Bhisham Kumar तथा मेरे पैनकार्ड में मेरे पिता का नाम Bhishamkumar Mekru Shukla दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब से मुझे Veena Upadyay आत्मजा Late Bhisham Shukla के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

नया नाम

पुराना नाम

Bina

Veena Upadyay

पिता- Bhisham Kumar,

Bhishamkumar Mekru Shukla

पिता- Late Bhisham Shukla निवासी- राजीव चौक, वार्ड नं. - 2 , पाटन,

निवासी-राजीव चौक,

तहसील-पाटन

वार्ड नं. - 2 , पाटन,

जिला- दुर्ग ( छ.ग. )

तहसील -पाटन

जिला- दुर्ग ( छ.ग. ) 782

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

[ भाग 3 ( 1 )

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , प्रेम किशोर शर्मा आत्मज भूदेव प्रसाद शर्मा, उम्र 37 वर्ष , निवासी- प्लाट नंबर-44 ए/8 , नेहरू नगर, वेस्ट भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) का हूँ. मेरे पुत्र का वास्तविक नाम वेदांत वशिष्ठ है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है, किन्तु उसके आधार कार्ड में बंटी शर्मा दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब से मेरे पुत्र को वेदांत वशिष्ठ आत्मज प्रेम किशोर शर्मा के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

बंटी शर्मा

(Bunty Sharma) पिता-प्रेम किशोर शर्मा निवासी- प्लाट नंबर -44 ए/8 , नेहरू नगर , वेस्ट भिलाई , तह. व जिला- दुर्ग ( छ.ग. )

वेदांत वशिष्ठ (Vedant Vashishtha) पिता-प्रेम किशोर शर्मा निवासी- प्लाट नंबर-44 ए/8, नेहरू नगर, वेस्ट भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग ( छ.ग. )

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गीता बाई मानिकपुरी ध. प. श्री तानुदास मानिकपुरी , उम्र 64 वर्ष, जाति पनिका, निवासी - बुधवारी पारा , वार्ड नं. 15 , डॉक्टर सचदेवा के घर के पास , डोंगरगढ़ थाना तहसील डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव ( छ.ग. ) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम निर्मला बाई आ. सुमरण था जो मेरे शाला रिकार्ड में दर्ज है . विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम गीता बाई मानिकपुरी पति श्री तानुदास मानिकपुरी रख ली हूँ जो मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब से मुझे गीता बाई मानिकपुरी ध . प. श्री तानुदास मानिकपुरी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

निर्मला बाई पिता- सुमरण

निवासी- बुधवारी पारा , वार्ड नं. - 15, डॉक्टर सचदेवा के घर के पास , डोंगरगढ़ , थाना+ तहसील -डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव (छ.ग. )

गीता बाई मानिकपुरी पति-तानुदास मानिकपुरी निवासी- बुधवारी पारा , वार्ड नं. - 15, डॉक्टर सचदेवा के घर के पास, डोंगरगढ़ , थाना+ तहसील-डोंगरगढ़ , जिला-राजनांदगांव ( छ.ग. ) भाग 3 ( 1 ) ]

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

783

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , Jyoti Bai ध.प. , Shri Rajendra Kumar , उम्र 58 वर्ष, निवासी- मकान नं. 139, जेवरा सिरसा, प्रायमरी विद्यालय के पास, भटगांव , जिला दुर्ग ( छ.ग. ) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम Jyoti Bai है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक रिकार्ड व अन्य समस्त अभिलेखों में दर्ज है , किन्तु मेरे पति के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम Smt. Jyoti Kumari दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब से मुझे Jyoti Bai ध.प. , Shri Rajendra Kumar के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

Smt. Jyoti Kumari पति- Shri Rajendra Kumar निवासी-मकान नं. - 139 , जेवरा सिरसा, प्रायमरी विद्यालय के पास , भटगांव, जिला-दुर्ग ( छ.ग. )

Jyoti Bai पति- Shri Rajendra Kumar निवासी-मकान नं. -139 , जेवरा सिरसा, प्रायमरी विद्यालय के पास, भटगांव, जिला- दुर्ग ( छ.ग. )

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , लेखन दास आत्मज लोभन दास, उम्र 51 वर्ष, निवासी - ग्राम गिरहोला तहसील अहिवारा जिला दुर्ग ( छ. ग . ) का हूँ. मेरा व मेरे पिता का वास्तविक नाम लेखन दास आ. लोभन दास है जो मेरे आधार कार्ड व पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे नाम के राजस्व रिकार्ड में लेखराम आ. लोमन व मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरे पिता का नाम लोभन टण्डन दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम का दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब से मुझे लेखन दास आत्मज लोभन दास के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

लेखराम

पिता-लोभन, लोभन टण्डन निवासी- ग्राम- गिरहोला, तहसील-अहिवारा जिला-दुर्ग ( छ. ग. )

लेखन दास पिता-लोभन दास निवासी- ग्राम- गिरहोला, तहसील- अहिवारा जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 784

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

[ भाग 3 ( 1 )

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती फूलबती बाई साहू ध. प. श्री फूलसिंग साहू, उम्र 75 वर्ष, जाति तेली , निवासी- बुधवारी पारा, वार्ड नं. 15, डोंगरगढ़ थाना तहसील डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव ( छ.ग. ) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम श्रीमती फूलबती बाई साहू पति फूलसिंग साहू है जो मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है , किन्तु मेरे राजस्व रिकार्ड में श्रीमती बती बाई पति फूलसिंग दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब से मुझे श्रीमती फूलबती बाई साहू ध. प. श्री फूलसिंग साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

श्रीमती बती बाई पति-फूलसिंग निवासी- बुधवारी पारा , वार्ड नं. - 15 , डोंगरगढ़, थाना+तहसील -डोंगरगढ़ जिला- राजनांदगांव ( छ.ग. )

श्रीमती फूलबती बाई साहू पति- श्री फूलसिंग साहू निवासी- बुधवारी पारा, वार्ड नं. - 15 , डोंगरगढ़ , थाना+ तहसील- डोंगरगढ़ जिला- राजनांदगांव ( छ.ग. )

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , पदमलोचन छुरा आत्मज नंदेश्वर छुरा , उम्र 37 वर्ष, निवासी-म.नं. 216 , पुरानी बस्ती, रावण भाठा , थाना सुपेला तहसील व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) का हूँ. मेरा व मेरे पिता का वास्तविक नाम पदमलोचन छुरा आ. नंदेश्वर छुरा है जो मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व राशन कार्ड में दर्ज है , किन्तु मेरे बैंक रिकार्ड , रजिस्ट्री बैनामा व एल.आई.सी. पॉलिसी ( जीवन लक्ष्य पॉलिसी ) में मेरा नाम पडूलोचन नायक आ. नंदेश्वर नायक दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ .

अतः अब से मुझे पदमलोचन छुरा आत्मज नंदेश्वर छुरा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

पडूलोचन नायक (Padulochan Nayak ) पिता- नंदेश्वर नायक निवासी-म.नं. -216, पुरानी बस्ती, रावण भाठा, थाना-सुपेला तह. व जिला- दुर्ग ( छ.ग. )

पदमलोचन छुरा (Padmalochan Chhura ) पिता- नंदेश्वर छुरा निवासी-म.नं. - 216 , पुरानी बस्ती, रावण भाठा, थाना-सुपेला तह. व जिला- दुर्ग ( छ.ग. ) भाग 3 ( 1 ) ]

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2024

785

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , पुनम चंद चन्दानियां आत्मज सचिदानंद, उम्र 40 वर्ष, निवासी - पोटियाकला, पुरानी बस्ती, वार्ड नम्बर 54 , थाना पुलगांव तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. मेरे पुत्र, मेरा व मेरी पत्नि का वास्तविक नाम विहान चन्दानियां आ. पुनम चंद चन्दानियां माता राजकुमारी चन्दानियां है जो हमारे आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य अभिलेखों/दस्तावेजों में विहान चंदेल आ. पुनम चंद चंदेल माता राजकुमारी चंदेल दर्ज है जिसे परिवर्तित कर हमारे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब से मेरे पुत्र को विहान चन्दानियां आत्मज पुनम चंद चन्दानियां के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

विहान चंदेल

पिता- पुनम चंद चंदेल माता - राजकुमारी चंदेल निवासी - पोटियाकला , पुरानी बस्ती, वार्ड नम्बर -54, थाना-पुलगांव

तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) नया नाम

विहान चन्दानियां पिता- पुनम चंद चन्दानियां माता-राजकुमारी चन्दानियां निवासी- पोटियाकला, पुरानी बस्ती, वार्ड नम्बर-54, थाना-पुलगांव तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. )

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पुनम चंद चन्दानियां आत्मज सचिदानंद, उम्र 40 वर्ष, निवासी - पोटियाकला, पुरानी बस्ती, वार्ड नम्बर 54 , थाना पुलगांव तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. मेरी पुत्री, मेरा व मेरी पत्नि का वास्तविक नाम नित्या चन्दानियां आ. पुनम चंद चन्दानियां माता राजकुमारी चन्दानियां है जो हमारे आधार कार्ड में दर्ज है , किन्तु मेरी पुत्री के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य अभिलेखों/ दस्तावेजों में नित्या चंदेल आ. पुनम चंद चंदेल माता राजकुमारी चंदेल दर्ज है जिसे परिवर्तित कर हमारे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब से मेरी पुत्री को नित्या चन्दानियां आत्मजा पुनम चंद चन्दानियां के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे .

पुराना नाम

नित्या चंदेल

पिता- पुनम चंद चंदेल माता- राजकुमारी चंदेल निवासी- पोटियाकला, पुरानी बस्ती, वार्ड नम्बर-54, थाना-पुलगांव

तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) नया नाम

नित्या चन्दानियां पिता- पुनम चंद चन्दानियां माता- राजकुमारी चन्दानियां निवासी-पोटियाकला, पुरानी बस्ती, वार्ड नम्बर -54, थाना-पुलगांव

तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) [ भाग 3 ( 1 ) 786

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव ( छ.ग. )

प्रारूप 04

[ नियम 5 ( 1 ) देखिये ]

डोंगरगढ़ , दिनांक 23 अक्टूबर 2024

[ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 05 ( 2 ) छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1962 की नियम 5 ( 1 ) के अंतर्गत ] क्रमांक/ 100/प्र -1 ( राजस्व ) / अ.वि.अ./2024 .- चूंकि आवेदक श्री खाटूश्याम मंदिर ट्रस्ट समिति रावटी पहाड़ के पास वार्ड नं. 11 डोंगरगढ़ , तहसील डोंगरगढ़ , जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की ओर से मनोनित कार्यकारी अध्यक्ष विशाल कुमार सुराना निवासी भगत सिंह वार्ड डोंगरगढ़ द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर श्री खाटूश्याम मंदिर ट्रस्ट डोंगरगढ़ का पंजीयन करने का निवेदन किया है.

अतः एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 18-11-2024 को विचार हेतु नियत किया गया है, कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास की संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां/सुझाव , दावा या उजर प्रस्तुत करना चाहता हो तो उसे इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभावक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/ सुझाव को विचार के लिये ग्राहय नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता )

:-

लोक न्यास का नाम एवं पता

(1)

श्री खाटूश्याम मंदिर ट्रस्ट समिति रावटी पहाड़ के पास वार्ड नं. 11 डोंगरगढ़ , तहसील डोंगरगढ़ , जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़

-

चल संपत्ति के रूप में

(2) चल संपत्ति

(3) अचल सम्पत्ति

:- ग्राम छीरपानी प.ह.न. 24 खसरा नंबर 196/3 में से रकबा 11 डिसमिल खटूश्याम मंदिर ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़ के नाम पर स्थित है .

(मनोज मरकाम ) अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट डोंगरगढ़ 787

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

भाग 3 ( 1 ) ]

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) दुर्ग जिला दुर्ग ( छ.ग. )

प्रारूप

[ देखे नियम 5 ( 1 ) ]

दुर्ग , दिनांक 8 अक्टूबर 2024

[ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 ( 1951 का 30 और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 ( 1 ) के द्वारा लोक न्यास के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष ]

क्रमांक/3201/प्र.1/अ.वि.अ./2024.- यह कि आवेदिका श्रीमती दिप्ती दुबे पति अभिषेक धर दुबे निवासी मकान नं. 20 , इस्पात नगर रिसाली भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) पिन कोड नं. 490006 द्वारा " Tathastu Narayani Trust * Office Address - LIG - 26 Mukut Nagar , Titurdih , Dist - Durg , P.C. - 491001 ( C.G. ) " के नाम से ट्रस्ट गठन कर छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्र्तगत् एक आवेदन पत्र नीचे लिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक - न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु दिया गया है, तारतम्य में एतद्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 06-11-2024 को विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचनापत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर मेरे समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से या किसी प्राधिकार पत्र के माध्यम से, प्लीडर अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर सकते है. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत किसी भी प्रकार के आपत्ति/दावा पर कोई विचार संभव नहीं हो सकेगा .

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण )

:-

लोक न्यास का नाम एवं पता

(1)

"Tathastu Narayani Trust * OfficeAddress - LIG - 26 Mukut Nagar, Titurdih, Dist-Durg , P.C. -491001 (C.G. )"

:-

21,000-00 ( अक्षरी - इक्कीस हजार रु. नगद )

(2) चल संपत्ति

:-

निरंक

(3) अचल सम्पत्ति

( हरवंश सिंह मिरी )

पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) दुर्ग 788

[ भाग 3 ( 1 )

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

अन्य सूचनाएं

छत्तीसगढ़ सोसायटी फार स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन

रायपुर , दिनांक 15 अक्टूबर 2024

प्रवेश एवं परीक्षा नियम 2024

नियम संख्या/सी.जी.एस.एस.पी.ई./2024/अक्टूबर/प्रकाशन/ 101

01. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ : -

I. इस नियम का संक्षिप्त नाम " छत्तीसगढ़ सोसायटी फार स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रवेश एवं परीक्षा नियम 2024" है .

ΙΙ. इसका विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य तक होगा और सोसायटी द्वारा अन्य राज्यों में लागू की जा सकेगी.

राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रवृत्त होगा .

02. परिभाषाएं: -

I. सोसायटी : - सोसायटी से अभिप्राय "छत्तीसगढ़ सोसायटी फार स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन" .

Π. अध्यक्ष/सचिव: - अध्यक्ष/सचिव से अभिप्राय छत्तीसगढ़ सोसायटी फार स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के अध्यक्ष एवं सचिव निर्वाचित या मनोनित.

पंजीकृत कार्यालय : - पंजीकृत कार्यालय से अभिप्राय सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ होगा.

IV. प्रधान कार्यालय : - प्रधान कार्यालय से अभिप्राय सोसायटी का मुख्य कार्यालय , राज्य कार्यालय , रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित होगा.

V. स्कूल: - स्कूल से अभिप्राय छत्तीसगढ़ सोसायटी फार स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के द्वारा संचालित प्राथमिक, माध्यमिक, सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम तथा सोसायटी से मान्यता/ संबंद्धता प्राप्त विद्यालय होगा जहां पर नियमित एवं पत्राचार से अध्ययन एवं अध्यापन कार्य संपन्न होगा.

VI. अध्ययन केंद्र: - अध्ययन केंद्र से अभिप्राय छत्तीसगढ़ सोसायटी फार स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन से अधिकृत पत्राचार एवं ओपन माध्यम के छात्रों के आवेदन पत्र, शुल्क संग्रहण केंद्र एवं परीक्षा केंद्र होगा . अध्ययन केंद्र विकासखंड स्तर पर किसी भी पंजीकृत या मान्यता प्राप्त संस्थान या स्कूल या कालेज में होगा .

VII . आवेदक : - आवेदक से अभिप्राय नियमित, पत्राचार, ओपन एवं आनडिमांड तरीके से प्राथमिक, माध्यमिक, सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र कोर्स के अध्ययन अध्यापन कार्य में शामिल होने के लिए अथवा परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रारूप में शुल्क के साथ आवेदन करेगा.

VIII. परीक्षा: - परीक्षा से अभिप्राय सोसायटी द्वारा आयोजित नियमित , पत्राचार, ओपन एवं आन डिमांड माध्यम से प्राथमिक , माध्यमिक, सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी की समकक्ष परीक्षा, काउंसिल द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रो में तथा काउंसिल से अधिकृत परीक्षा केंद्राध्यक्ष, परिक्षकों, पर्यवेक्षकों, निरीक्षणकर्ताओं द्वारा सोसायटी से प्रदत्त परीक्षा सामग्री द्वारा ली जावेगी.

IX . प्रवेश पत्र : - सोसायटी द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा कक्ष में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश पत्र सोसायटी द्वारा छात्र/छात्राओं के लिए जारी की जावेगी.

X. परीक्षा समिति: - परीक्षा समिति से तात्पर्य सोसायटी द्वारा आयोजित परीक्षा के सफल संचालन के लिए सोसायटी द्वारा प्रत्येक परीक्षा केंद्र में परीक्षा समिति गठित की जावेगी . इसमें कम से कम 03 एवं अधिकतम 05 सदस्य होंगे . और एक सोसायटी में परीक्षा समिति होगी जिसके प्रमुख सोसायटी के सचिव होंगे अथवा सचिव द्वारा ही प्रत्येक केंद्र में परीक्षा समिति नियुक्त कीजावेगी.

XI. केंद्र संचालन समिति:- सोसायटी के द्वारा विकासखंड स्तर पर केंद्र संचालन के लिए आवेदित संस्थानों अथवा स्वयं सोसायटी द्वारा केंद्र संचालन सामिति गठित की जावेगी. इसमें कम से कम 03 एवं अधिकतम 07 सदस्य होंगे .

XII. गोपनीय विभाग: - सोसायटी द्वारा आयोजित परीक्षा के समस्त दस्तावेज गोपनीय विभाग के अन्तर्गत रहेगा, जिसका संरक्षक सोसायटी द्वारा नियुक्त किया जावेगा.

भाग 3 ( 1 ) ]

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

789 XIII. शुल्क: - शुल्क से अभिप्राय सोसायटी को अथवा सोसायटी से अधिकृत संस्थान के माध्यम से प्राप्त होने वाली नामांकन , परीक्षा, केद्रांश , संबद्धता एवं अन्य समस्त प्रकार की शुल्क जो छात्र/छात्राओं या केंद्र द्वारा सोसायटी को प्रदान की जावेगी , अथवा छात्र/छात्राओं से सोसायटी अधिकृत संस्थान को निर्धारित शुल्क प्राप्त होगा. जमा पश्चात् किसी भी शर्त में वापसी या समायोजन नहीं होगा.

XIV. नामांकन नंबर: - नामांकन नंबर से अभिप्राय सोसायटी द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन किये जाने पर प्रत्येक आवेदकों को एक नामांकन नंबर सोसायटी द्वारा प्रदान की जावेगी. नामांकित छात्र/छात्राओं को ही परीक्षा आवेदन पत्र भरने की पात्रता होगी.

XV. रोल नंबर : - रोल नंबर से अभिप्राय आवेदकों द्वारा परीक्षा आवेदन फार्म निर्धारित प्रारूप में भरकर निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित समयावधि तक जमा करने पर प्रवेश पत्र प्रदान की जावेगी जिसमें रोल नंबर का उल्लेख किया जावेगा.

XVI. संबंद्धता : - संबंद्धता से अभिप्राय ऐसे संस्थान जो शासन से पंजीकृत होकर अथवा अनुमति/मान्यता/ अनापत्ति लेकर सोसायटी से संबंद्धता लेना चाहेगी उसे सासोयटी निर्धारित शुल्क लेकर निरीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर संबंद्धता प्रदान कर सकेगी इस संबंध में संबंद्धता प्रमाण पत्र सोसायटी द्वारा दी जावेगी.

XVII. समकक्षता : - समकक्षता से अभिप्राय सोसायटी सभी शासकीय/मान्यता/ समकक्षता प्राप्त बोर्ड/काउंसिल को अपने समकक्ष मानते हुए समकक्षता प्रदान करेगी जब उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन एवं निर्धारित शुल्क प्रदान किये जाने पर अथवा पारस्परिकता के आधार पर समकक्षता दी जावेगी और समकक्षता इसी आधार पर ली जावेगी . अन्य बोर्ड /काउंसिल को नियमानुसार समकक्षता दी जा सकेगी .

XVIII. अंक पत्र अंक पत्र से अभिप्राय सोसायटी द्वारा ली गई परीक्षा में शामिल छात्र/छात्राओं को उनके द्वारा प्राप्त अंको का अंक तालिका या अंकसूची प्रदान की जावेगी.

XIX. प्रमाण पत्र: - सोसायटी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र/छात्राओं को प्रमाण पत्र/माइग्रेशन सोसायटी द्वारा दी जावेगी.

XX. परीक्षा विधि: - सोसायटी द्वारा परीक्षा नियमित, पत्राचार, ओपन एवं आन डिमांड के छात्रों के लिए कई तरीकों से परीक्षा ली जावेगी . जिसमें क्लास रूम में उत्तर पुस्तिका में , आन लाइन कम्प्यूटर द्वारा एवं अन्य तरीकों से ली जावेगी.

XXI. सी.पी.ई.: - सी.पी.ई. से तात्पर्य सर्टिफिकेट इन प्राइमरी इक्जामिनेशन, जो कक्षा 05वीं के समकक्ष होगा.

XXII. सी.एम.ई .:- सी.एम.ई. से तात्पर्य सर्टिफिकेट इन मिडिल इक्जामिनेशन , जो कक्षा 08 वीं के समकक्ष होगा.

XXIII. सी.एस.ई.:- सी.एस.ई. से तात्पर्य सर्टिफिकेट इन सेकेंडरी इक्जामिनेशन, जो कक्षा 10 वीं के समकक्ष होगा.

XXIV. सी.एस.एस.ई. सी.एस. एस. ई . से तात्पर्य सर्टिफिकेट इन सीनियर सेकेंडरी इक्जामिनेशन, जो 12 वीं के समकक्ष होगा.

XXV. सोसायटी द्वारा रोजगार उन्मुखी व्यवसायिक कोर्स का संचालन किया जावेगा.

XXVI . आनलाइन आवेदन :- सोसायटी के वेब पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समयावधि तक पूरे देश भर के आवेदक छात्र /छात्रा प्रवेश/ नामांकन/परीक्षा/माइग्रेशन/ अन्य प्रयोजन के लिए आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क जमा कर आनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे . आनलाइन आवेदन पत्र को प्रिंट कर हस्ताक्षर कर आफलाइन भी निर्धारित केंद्र/स्कूल में जमा करना होगा.

XXVII . आनलाइन शुल्क : - आनलाइन आवेदन पत्र के साथ शुल्क आनलाइन जमा करना होगा . तभी आनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार एवं मान्य होगा. आनलाइन शुल्क सोसायटी के खाते में जमा होने पर ही मान्य होगा. आनलाइन शुल्क जमा करते समय किसी कारण से सोसायटी के खाते में नहीं जमा होने और आवेदक के खाते से कट जाने पर सोसायटी जिम्मेदार नहीं होगा.

03 . छात्रों का पंजीकरण :-

I. नियमित/ पत्राचार के छात्र/छात्राओं का नामांकन सोसायटी के द्वारा संचालित या अधिकृत स्कूल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र आवश्यक योग्यता धारित करने वाले आवेदकों से निर्धारित समयावधि में प्राप्त होने पर छात्रों का नामांकन किया जावेगा. निर्धारित समयावधि के उपरांत विलंब शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार की जावेगी.

II.

पत्राचार, ओपन एवं आनडिमांड के छात्र/छात्राओं का नामांकन अध्ययन केंद्र के माध्यम से अथवा सीधे सोसायटी को निर्धारित शुल्क के साथ, निर्धारित समयावधि में प्राप्त होने पर नामांकन की जावेगी.

अन्य समकक्ष बोर्ड /काउंसिल से उत्तीर्ण छात्र/ छात्राओं को प्रवेश के लिए माइग्रेशन प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा.

04... सी.एस.ई. और सी.एस.एस. ई . के उत्तीर्णांक

I.

प्रति विषय 100 अंक निर्धारित होगा जिसमें 33 प्रतिशत अंक पाने पर ही उत्तीर्ण माना जावेगा.

II. 33 प्रतिशत अंक से कम अंक किसी एक विषय से प्राप्त होने पर कृपांक दिया जा सकेगा. कृपांक अधिकतम 10 अंक दिया जासकता है.

[ भाग 3 ( 1 )

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

790

05 . अतिरिक्तविषयों का चयन : -

I. सी.एस.ई और सी.एस.एस.ई. पाठ्यक्रमों में छात्र/छात्राओं अतिरिक्त विषयों के चुनाव के साथ परीक्षा में शामिल हो सकते है.

ΙΙ. सोसायटी से यां संबंद्ध संस्थान से लिखित अनुमति लेकर ही अतिरिक्त विषयों का चुनाव किया जाना है.

संबंद्ध संस्थान सोसायटी से अनुमति लेकर ही अतिरिक्त विषय का अनुमति दे सकेंगे .

06 . छात्र/छात्राओं का वर्गीकरण :-

I. नियमित छात्र

Ⅱ. प्रथम अवसर के साथ नियमित छात्र

पत्राचार के छात्र

IV. ओपन के छात्र

V. बाहरी छात्र

VI . एकविषयीय छात्र

VII. बाहरी एक विषयीय छात्र

VIII . पूरक छात्र

07. परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थी की योग्यता : -

I. सी.पी.ई. के लिए बेसिक जानकारी हिन्दी, अंग्रेजी एवं अन्य विषयों के साथ कक्षा 04 उत्तीर्ण होनी चाहिए.

Ⅱ. सी.एम.ई. के नियमित अध्ययन के लिए कक्षा 07 उत्तीर्ण होनी चाहिए. पत्राचार एवं ओपन के ओपन के लिए सी.पी.ई. या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए.

सी.एस.ई. के नियमित अध्यन के लिए कक्षा 09 उत्तीर्ण होनी चाहिए और पत्राचार, ओपन एवं आनडिमांड परीक्षा के लिए सी.एम.ई. या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए.

IV. सी.एस.एस.ई. के नियमित अध्ययन के लिए 11 वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए. पत्राचार, ओपन एवं आनडिमांड परीक्षा में शामिल होने के लिए सी.एस.ई. या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए.

V. अन्य समकक्ष बोर्ड/काउंसिल से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को माइग्रेशन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा.

08. केंद्र और परीक्षा की तिथि : -

I. केंद्र की स्थापना सोसायटी के द्वारा की जावेगी अथवा केंद्र स्थापना के इच्छुक व्यक्ति संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क देने पर केंद्र संचालन की अनुमति सोसायटी द्वारा दी जावेगी.

II. परीक्षा आयोजन के संबंध में समय सारणी सोसायटी द्वारा नियमित, पत्राचार, ओपन एवं आन डिमांड परीक्षा के संबंध में जारी की गई अवधि में ही परीक्षा आयोजित की जावेगी.

09 . परीक्षा की भाषा: -

I. हिन्दी

ΙΙ. अंग्रेजी या राज्य की स्थानीय भाषा में काउंसिल के नियमानुसार ली जावेगी.

छत्तीसगढ़ी भाषा में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का छत्तीसगढ़ी भाषा में परीक्षा ली जा सकेगी.

10. परीक्षा के प्रकार : -

I. नियमित

ΙΙ. पत्राचार

ओपन

IV. आनडिमांड की परीक्षा उत्तरपुस्तिका आधारित , आनलाइन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा ली जावेगी.

791

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

भाग 3 ( 1 ) ]

11. परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र: -

I. सोसायटी द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित समयावधि में आवेदन काउंसिल द्वारा अधिकृत स्कूल, केंद्र में जमा करना होगा .

II. सोसायटी के सीधे बैंक खाते में शुल्क जमा की जा सकेगी या डी.डी. जमा की जा सकेगी .

समयावधि के उपरांत विलंब शुल्क के साथ आवेदन जमा ली जावेगी.

12. शुल्कवापसी: -

I. सोसायटी द्वारा किसी प्रकार का कोई भी शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा और ना ही समायोजित की जावेगी.

II . शुल्क जमा करने के पूर्व जमाकर्ता को शपथ पत्र देना होगा.

13. अधिकृत संस्थान की निरीक्षण : -

I. सोसायटी कभी भी अपने अधिकृत या संबद्ध स्कूल या केंद्र की निरीक्षण कभी भी या शिकायत प्राप्त होने पर टीम गठित कर या सचिव या सोसायटी पदाधिकारी कभी भी कर सकेंगे.

निरीक्षण शुल्क अधिकृत संस्थान को देना होगा , अधिकतम वर्ष में 05 बार . II.

14. विवाद का निराकरण : -

I. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

ΙΙ. रायपुर क्षेत्र के न्यायालय के अन्तर्गत एवं माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ का निर्णय मान्य होगा .

15. परीक्षा कक्ष में प्रवेश : -

I. परीक्षा कक्ष में सोसायटी द्वारा जारी प्रवेश पत्र धारित छात्र/ छात्राएं ही परीक्षा में शामिल होने जा सकेगी .

Π. परीक्षा कक्ष में सोसायटी से अधिकृत केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक, निरीक्षण टीम या अन्य व्यक्ति प्रवेश के पात्र होंगे.

परीक्षा कक्ष में सोसायटी किसी अन्य शासकीय व्यक्ति जैसे तहसीलदार, कलेक्टर, शिक्षा अधिकारी केंद्राध्यक्ष के अनुमति/ सहमति/सूचना से जा सकेंगे.

IV. शासन से अधिकृत शासकीय व्यक्ति परीक्षा केंद्र में जा सकेंगे.

V. परीक्षा कक्ष में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा और जर्बदस्ती प्रवेश पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी.

VI. परीक्षा केंद्र में आवश्यकता होने पर संस्थान/ सोसायटी द्वारा पुलिस बल की सुरक्षा ली जा सकेगी.

16. छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर परीक्षा का आयोजन : -

I. सोसायटी द्वारा अधिकृत स्कूल एवं केंद्र में परीक्षा आयोजित की जा सकेगी .

II. सोसायटी के द्वारा निर्धारित समय सारणी में नियमानुसार परीक्षा आयोजित होगी.

सोसायटी के नियमानुसार परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा.

IV. परीक्षा का आयोजन सोसायटी के निर्देशन में हो सकेगा.

V. सोसायटी बाहरी छात्र/ छात्राओं की परीक्षा आनलाइन माध्यम से ले सकेगा .

17. गोपनीय दस्तावेज के संरक्षक के कार्य : -

I. दस्तावेज की गोपनीयता बनाये रखना होगा.

ΙΙ. दस्तावेज को केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही देना होगा .

सोसायटी द्वारा सौंपे समस्त कार्य करना होगा.

18. परीक्षक के कार्य :-

I. सोसायटी के नियमानुसार परीक्षा सम्पन्न करना.

Π. सोसायटी द्वारा सौंपे समस्त कार्य करना .

II. केंद्राध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करना.

792

[ भाग 3 ( 1 )

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

19. परीक्षा केंद्र में परीक्षा के नियम : - सोसायटी द्वारा निर्धारित नियमानुसार परीक्षा केंद्र में परीक्षा का संचालन किया जावेगा .

20. परीक्षार्थी का दुराचारः-

I. परीक्षा नियमावली के उल्लंघन करना दुराचार माना जावेगा.

II. परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.

परीक्षा कक्ष में किसी भी अधिकारी / कर्मचारी के साथ दुर्व्यहार दुराचार माना जावेगा.

IV. दुराचार पर परीक्षार्थी को निष्काषित कर उनका परीक्षा रद्द की जा सकता है अथवा उस विषय में फेल माना जावेगा.

V. दुराचार पर पुलिस कार्यवाही केंद्राध्यक्ष या सोसायटी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी.

प्रश्न पत्र सेंटर और देखरेख कर्ता की नियुक्ति: - 21.

प्रश्न पत्र सेट करने वाले और सेट कर्ता की निगरानी कर्ता को सोसायटी द्वारा नियुक्त की जावेगी I.

ΙΙ. प्रश्न पत्र सोसायटी कार्यालय में सेट की जावेगी .

प्रश्न पत्र लीक होने की दशा में प्रश्न पत्र सेट कर्ता और निगरानी कर्ता के ऊपर उचित दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी और परीक्षा रद्द की जा सकेगी . जितने छात्र/छात्राओं का परीक्षा रद्द होगा उन सबका परीक्षा व्यय प्रश्न पत्र सेट कर्ता और निगरानी कर्ता/दोषी लिक कर्ता को देना होगा.

परीक्षकों, पर्यवेक्षको, निरीक्षणकर्ता, जांच कर्ताओं और केंद्राध्यक्षों की नियुक्ति: - 22.

I. परीक्षकों की नियुक्ति स्कूल प्रबंधन एवं केंद्र प्रमुख द्वारा की जावेगी .

ΙΙ. निरीक्षण कर्ता एवं केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति सोसायटी द्वारा की जावेगी . सोसायटी के आसपास के अन्य स्कूल/केंद्र से ही नियुक्तिकिया जा सकेगा.

23. परीक्षकों, निरीक्षणकर्ता, पर्यवेक्षकों, जांच कर्ताओं एवं केन्द्राध्यक्षों की नियुक्ति रद्द करना : -

I. किसी भी प्रकार के कदाचरण करने पर नियुक्ति रद्द मानी जावेगी .

II . किसी भी नियम शर्तों के उल्लंघन पर नियुक्ति रद्द की जावेगी और नियमानुसार उचित कार्यवाही की जावेगी.

24. परीक्षाफल का प्रकाशन : -

I. परीक्षाफल का प्रकाशन सोसायटी, स्कूल एवं केंद्र के सूचना पटल पर प्रकाशित की जा सकेगी.

ΙΙ . परीक्षाफल का प्रकाशन आनलाइन सोसायटी के वेब साइट में प्रकाशित की जा सकेगी.

समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा सकेगी.

25. पुर्नमूल्यांकन : -

I. परीक्षा परिणाम घोषणा या प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ जमा करने पर ही की जावेगी . समयावधि के बाद पुर्नमूल्यांकन आवेदन स्वीकार नहीं की जावेगी.

II. सोसायटी के प्राध्यापकों द्वारा की गयी पुर्नमूल्यांकन अंतिम होगा .

26. कर्मचारियों द्वारा परीक्षा में दुराचार के लिए दंड : -

I. संस्थान से बहिष्कृत की जा सकेगी.

II. पुलिस एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी .

डिमोशन की जा सकेगी.

IV. पेनाल्टी लगाया जा सकेगा.

V पुनः परीक्षा की समस्तव्यय वसूला जा सकेगा.

VI. उक्त में से कोई दो/तीन आरोपित की जा सकेगी जिसका निर्णय सोसायटी के अध्यक्ष/ सचिव या इनके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी द्वारा किया जावेगा.

उत्तर पुस्तिका का नष्टीकरण : - 27.

सभी कक्षाओं के परीक्षा परिणाम के प्रकाशन के 60 दिवस के उपरांत कभी भी सोसायटी नष्टीकरण कर सकेगी . विवादित प्रश्न पत्र को छोड़कर. I.

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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

भाग 3 ( 1 ) ]

28. सी.एस.ई. 10 वीं समकक्ष परीक्षा की समकक्ष विषयों की विषय सूची: -

CSE ( 10TH)-CERTIFICATE OF SECONDARY EXAMINATION ( 10TH )

Code

Sr. No. Subject Name Languages (any three)

English is compulsory

01. Hindi 021

02. English 022

03. Sanskrit 023

04. Urdu 024

05. Telgu 025

06. Tamil 026

07. Sindhi 027

08. Punjabi 028

09. Oriya 029

10. Marathi 030

11. Manipuri 031

12. Malayalam 032

13. Kashmiri 033

14. Gujrati 034

15. Bengali 035

Compulsory Subject

16. Mathematics 036

17. Science 037

18. Social Science 038

Additional Compulsory Subject

19. Environment studies 039

20. Assignment, Project work 040

Additional Subject (any one )

21. Music 041

22. Drawing & Painting 042

23. Art education 043

24. Computer education 044

25. Typewriting (Hindi/English ) 045

26. Elements of Book - keeping 046 and Accountancy

27. Home Science 047

28. Pre - Vocational Education 048

Other Additional Professional Subject ( any one )

Repairing work

29. Computer 049

30. Mobil 050

31. Television 051

32. Refrigerator 052

33. Washing machine 053

34. Other electronic machine 054

Manufacturing

35. Shops 055

36. Shampoo 056

37. Agarbatti 057

38. Mombatti 058 794

[ भाग 3 ( 1 )

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

39. Washing powder 059

40. Health care product 060

41. Skin care product and other 061

Service

42. Printing 062

43. Photography 063

44. Cook 064

45 Plumber 065

46. Mechanic/ raj mistri 066

47. Other service 067

सी.एस.एस.ई. 12 वीं समकक्ष परीक्षा की समकक्ष विषयों की विषय सूची:-

CSSE (12TH)- CERTIFICATE OF SENIOR SECONDARY EXAMINATION ( 12TH)

Sr. No. Subject Name Code

Languages ( any two)

English compulsory

01. Hindi 101

02. English 102

03. Sanskrit 103

04. Urdu 104

05. Telgu 105

06. Tamil 106

07. Sindhi 107

08. Punjabi 108

09. Oriya 109

10. Marathi 110

11. Manipuri 111

12. Malayalam 112

13. Kasmiri 113

14. Gujrati 114

15. Bengali 115

Compulsory Subject ( any three)

Science/ Math's Group

16. Mathematics 116

17. Physics 117

18. Chemistry 118

19. Biology119

ArtsGroup

20.History 120

21. Geography 121

22. Socilogy 122

23. Economics 123

CommerceGroup

24. Business studies 124

25. Accountancy 125

26. Philosophy 126

27. Public administration 127 795

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

भाग 3 ( 1 ) ]

Additional Compulsory Subject

28. Environment studies 128

Additional Subject ( any one )

29. Computer science 201

30. Music 202

31. Painting & Drawing 203

32. Home science 204

33. Fashion studies 205

34. Information technology 206

35. Physical education 207

36. Electronic & Electrical education 208

37. Tour and travels management 209

38. Clinical health nursing 210

39. Food and techonology 211

40. Skill and communication 212

41. Yoga/Alternative medicine 213

42. Dance 214

43. Auto mobile 215

44. Printing technology 216

45.Mechanical engineering 217

Other Additional Professional Subject ( any one)

46. Repairing work

47. Computer 301

48. Mobil 302

49. Television 303

50. Refrigerator 304

51. Washing machine 305

52. Other electronic machine 306

Manufacturing

53. Sop 307

54. Shampoo 308

55. Agarbatti 308

56. Mombatti 309

57. Washing powder 310

58. Health care product 311

59. Skin care product and other 312

Service

60. Printing 313

61. Photography 314

62. Cook 315

63 Plumber 316

64. Mechanic/raj mistri 317

65. Other service 318

29. प्रवेश की सूचना: -

I. प्रवेश प्रारंभ तिथि एवं अंतिम तिथि सोसायटी द्वारा निर्धारित की जावेगी .

ΙΙ . प्रवेश की सूचना सोसायटी द्वारा समाचार पत्रो , सोसायटी वेब साइट और विज्ञापन सामग्री द्वारा की जावेगी.

निर्धारित तिथि के उपरांत विलंब शुल्क के साथ प्रवेश ली जा सकेगी.

IV. किसी भी छात्र/छात्रा को प्रवेश देने को निर्णय सीट की उपलब्धता के आधार एवं प्रस्तुत दस्तावेज के जांच के उपरांत संस्था प्रमुख निर्णय ले सकेंगे.

V. सोसायटी का निर्णय प्रवेश के लिए अंतिम होगा.

[ भाग 3 ( 1 ) 796

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

30. शिक्षात्मक विधि: -

I. नियमित

II. पत्राचार

ओपन

IV. आनडिमांड

V. आनलाइन

31. प्रमाण पत्र कोर्स के नाम: -

I. सी.पी.ई. कक्षा 5 वी समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र

ΙΙ. सी.एम.ई. कक्षा 8 वी समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र

सी.एस.ई. कक्षा 10वी समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र

IV. सी.एस.एस.ई. कक्षा 12 वी समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र

32. शिक्षा सत्र : -

I. वर्ष में दो शिक्षा सत्र होगी नियमित, पत्राचार, आनलाइन और ओपन के लिए जुलाई से अप्रैल और जनवरी से दिसंबर तक होगी.

II. आन डिमांड परीक्षा सोसायटी द्वारा निर्धारित तिथि में कभी भी हो सकेगी.

आन डिमांड परीक्षा प्रति 03 माह में या 03 माह के उपरांत सोसायटी द्वारा आयोजित की जा सकेगी.

33. परीक्षा: -

I. सोसायटी के सभी आवेदित छात्र/ छात्राओं का परीक्षा निर्धारित/चयनित परीक्षा केंद्रो में ली जावेगी.

ΙΙ. परीक्षा सोसायटी द्वारा निर्धारित समय सारणी में ही आयोजित होगी.

परीक्षा में अनुपस्थित छात्र/छात्राओं का शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा.

IV. परीक्षा उपरांत शामिल छात्र/छात्राओं को अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र सोसायटी द्वारा प्रदान की जावेगी.

34. संबंद्धता/मान्यता प्रदान किया जाना : -

I. संबंद्धता ऐसे संस्थान जो शासन से पंजीकृत है को निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क दिये जाने के उपरांत सोसायटी निरीक्षण करने के उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर संबंद्धता/मान्यता प्रदान की जावेगी.

II. सोसायटी का निर्णय अंतिम होगा, सोसायटी को प्राप्त हो चुके संबंद्धता/मान्यता शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी नहीं होगी.

संबंद्धता नहीं दिये जाने की स्थिति या संबंद्धता निरस्त किये जाने की स्थिति में भी कोई शुल्क वापस नहीं किया जावेगी.

IV. किसी भी नियम शर्त के उल्लंघन पर संबंद्धता निरस्त की जावेगी .

V. संबंद्ध संस्थान के विरूद्ध न्यायालयीन एवं पुलिस प्रकरण दर्ज होने पर संबंद्धता स्वमेव रद्द/स्थगित मानी जावेगी.

35. संबंद्धता के प्रकार एवं शुल्क : -

I. नियमित एवं पत्राचार के लिए विद्यालयों को संबंद्ध किया जावेगा.

ΙΙ. ओपन आन डिमांड एवं आनलाइन के लिए केंद्र की स्थापना की जावेगी . प्रत्येक केंद्र में एक को आर्डिनेटर या केंद्र प्रमुख होगा.

प्रथम वर्ष अस्थायी संबंद्धता प्रदान की जावेगी.

IV. एक वर्ष पूर्ण होने पर सभी सुविधाएं नियमानुसार होने पर स्थायी संबंद्धता प्रदान की जावेगी .

V. संबंद्धता के लिए निर्धारित शुल्क सोसायटी द्वारा ली जावेगी .

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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2024

भाग 3 ( 1 ) ]

VI. संबंद्धता शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन आने पर ही या निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अस्थायी या स्थायी समकक्षता प्रदान की जा सकेगी .

VII. संबंद्धता के लिए सोसायटी के संबंद्धता विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकेगी.

VIII . संबंद्धता के लिए निर्धारित शुल्क ली जावेगी.

IX. संबंद्धता शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी नहीं होगी .

X. सभी संबंद्ध संस्थान सोसायटी को भेजे जाने वाले समस्त शुल्क जैसे नामांकन, परीक्षा अथवा केंद्रांश शुल्क जमाकर्ता से प्राप्त होने के 10 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से सोसायटी के नाम से डी.डी. बनवाकर पंजीकृत डाक से भेजेंगे अथवा स्वयं सोसायटी आफिस आकर जमा करेंगें अथवा सोसायटी के बैंक खाते में जमा कर सूचित करेंगे अन्यथा संबंद्धता निरस्त कर उचित कार्यवाही की जा सकेगी .

XI. सोसायटी को भेजे जाने वाले समस्त शुल्क डी.डी. के रूप में जमा लेना अनिवार्य होगा अथवा सोसायटी के बैंक खाते में जमा कराना होगा. नगद जमा लेने का अधिकार संबंद्ध संस्थान को नहीं होगा.

36. समकक्षता : -

I. सोसायटी सभी शासकीय/मान्यता प्राप्त बोर्ड/काउंसिल/विवि को अपने समकक्ष मानते हुए समकक्षता प्रदान करेगी.

ΙΙ. सोसायटी सभी शासकीय/मान्यता प्राप्त बोर्ड/ काउंसिल/विवि द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र शुल्क के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज दिये जाने पर अथवा पारस्परिकता के आधार पर स्थायी समकक्षता दिये जाने पर समकक्षता प्रदान की जावेगी.

II. समकक्षता के लिए निर्धारित शुल्क ली जा सकेगी.

IV. समकक्षता निर्धारित शर्तों के अधीन दी जा सकेगी जिसके उल्लंघन पर समकक्षता निरस्त की जा सकेगी.

V. समकक्षता शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी नहीं होगी .

VI. समकक्षता अस्थायी , स्थायी या निर्धारित अवधि के लिए दी जा सकेगी.

VII. समकक्षता बोर्ड/काउंसिल/विवि के समस्त दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत दी जावेगी.

VIII . समकक्षता के लिए सोसायटी में अध्यक्ष, सचिव का निर्णय सर्वमान्य होगा.

IX. समकक्षता के लिए समकक्षता समिति की गठन किया जा सकेगा जिसका प्रमुख अध्यक्ष या सचिव होगा .

37. रैगिंग की रोकथाम : -

सोसायटी से अधिकृत सभी संस्थान में एंटी रैगिंग टीम गठित की जावेगी . I.

II . रैगिंग में शामिल छात्र/छात्राओं का नामांकन निरस्त कर निष्कासित करने की कार्यवाही एंटी रैंगिंग टीम द्वारा की जा सकेगी .

रैगिंग में शामिल छात्र/छात्राओं के ऊपर उचित दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी.

IV. रैंगिग की रोकथाम की समस्त जिम्मेदारी संबंद्ध संस्थान प्रमुख की होगी .

38. संबंद्ध संस्थानों के कर्तव्य : -

I. सोसायटी से संबंद्ध सभी संस्थानों को सोसायटी के सभी मौखिक लिखित आदेशों, सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य होगा .

ΙΙ. सोसायटी के छवि को बनाये रखने हेतु उचित कार्यवाही करना होगा.

सभी व्यक्तियों, संस्था को उचित एवं सही जानकारी प्रदान करना होगा.

IV. भ्रामक प्रचार या जानकारी नहीं देना है.

V निर्धारित शुल्क ही लेना और समस्त उचित सूचनाएं सूचना पटल पर प्रर्दशित करना और सभी छात्र/छात्राओं तक जानकारी पहुंचाना होगा.

VI. निर्धारित समय में आवेदन प्राप्त कर शुल्क जमा लेकर सोसायटी को निर्धारित शुल्क आवेदन पत्र के साथ भेजना.

VII. संस्थान की सभी आवश्यकताओं के आधार पर व्यवस्था करना.

VIII. कानून व्यवस्था बनाए रखना और उचित समय पर सभी कार्य सम्पन्न कराना.

IX. सोसायटी किसी भी संबंद्ध संस्थानों के देयकों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा इसकी जिम्मेदारी संबंद्ध संस्था प्रमुख की होगी .

[ भाग 3 ( 1 ) 798

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

39. नियमों की बदलने की शक्ति:-

सोसायटी कभी भी किसी भी नियम शर्त में परिवर्तन बिना किसी पूर्व सूचना एवं सुझाव आमंत्रित किये कर सकती है, जिसे सभी संबंद्ध संस्थान एवं छात्र/छात्राओं को मानना ही होगा .

40.

व्याख्या:-

उक्त नियम की उचित व्याख्या सोसायटी द्वारा की जावेगी , सोसायटी का व्याख्या अंतिम एवं सर्वमान्य होगा.

डी. पी. जोशी

अध्यक्ष

छत्तीसगढ सोसायटी फार स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन रायपुर ( छ.ग. ) संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Weekly, Government of Chattisgarh, 15 November 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.weekly.2024-11-15.46-3_1/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.weekly.2024-11-15.46-3_1.