पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/09/ 2013-2015 . "
शामन
छत्तीसगढ़
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई , दिनांक 30-5-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 38 ]
रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर 2025- भाद्र 28 , शक 1947
विषय - सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, ( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक- भाषा परिशिष्ट .
भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, ( ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम , ( 3 ) संसद् के अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 26 मार्च 2025
क्रमांक ESTB/696/2025-GAD-2 .- राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति उपरांत राज्य में प्रशिक्षण के लिये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ करता है : -
अधिकारी का नाम (2)
स. क्र. (1)
पदस्थापना स्थल (3)
1.
श्री फडतरे अनिकेत अशोक ( 2020 )
जशपुर
635
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय , राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.
636
[ भाग 1
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2025
(2)
(3)
(1)
2. श्री अरविंद कुमार टी ( 2024)
बिलासपुर
रायगढ़
3. श्री अक्षय दोशी ( 2024)
कोरबा
4. श्री क्षितिज गुरभेले ( 2024)
बस्तर
5. श्रीविपिन दुबे (2024)
2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्यभार ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे .
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार बंसल, सचिव.
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 अगस्त 2025
क्रमांक GENCOR/ 5192 / 2025 - COMM. & INDUS .- बॉयलर अधिनियम, 2025 की धारा 38 ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा , मेसर्स - अडानी पॉवर लिमिटेड, ग्राम छोटे भण्डार, तहसील पुसौर, जिला - रायगढ़ , छत्तीसगढ़ के बायलर क्रमांक CG-638 को (दिनांक 29-08-2025 से 31-12-2025 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( c ) के अंतर्गत छूट प्रदान करता है :-
(1) संदर्भाधीन बॉयलर में दुर्घटना होने या पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बॉयलर्स अधिनियम , 2025 की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छ.ग. को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जाएगी.
(2) उक्त अधिनियम की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र , छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जाएगा.
(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया , तो यह छूट समाप्त हो जाएगी .
(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने ( रेगुलर ब्लो- डाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जाएगा .
(5) उक्त अधिनियम एवं इसके नियमों की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जाएगी.
(
6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो इस छूट में संशोधन कर सकता है अथवा इसे वापस ले सकता है.
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 अगस्त 2025
क्रमांक GENCOR/ 7022 / 2025 - COMM . & INDUS .- बॉयलर अधिनियम , 2025 की धारा 38 ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, मेसर्स- कोरबा पॉवर लिमिटेड, कोरबा, जिला- कोरबा, छत्तीसगढ़ के बायलर क्रमांक CG- 543 को दिनांक 26-08-2025 से 25-02-2026 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( c ) के अंतर्गत छूट प्रदान करता है :-
(1) संदर्भाधीन बॉयलर में दुर्घटना होने या पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बॉयलर्स अधिनियम, 2025 की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छ.ग. को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जाएगी.
637 भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2025
(2) उक्त अधिनियम की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जाएगा.
(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया , तो यह छूट समाप्त हो जाएगी .
(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने ( रेगुलर ब्लो - डाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जाएगा.
(5) उक्त अधिनियम एवं इसके नियमों की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जाएगी.
(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो इस छूट में संशोधन कर सकता है अथवा इसे वापस ले सकता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार पटेल, उप सचिव.
राजस्वविभाग
कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़ , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
रायगढ़ , दिनांक 11 अगस्त 2025
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/ 589/ 202410041800039/अ -82 /2024-2025.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण
धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(रकबा में )
(3)
(6) (1)
(2)
(4)
(5)
0.017
रायगढ़
लैलूंगा
लैलूंगा प.ह.नं. 37
छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर छ.ग.
लैलूंगा घरघोड़ा मार्ग अंतर्गत सड़क में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , लैलूंगा जिला रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप- सचिव.
638
[ भाग 1
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2025
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन ( मण्डी ) बोर्ड "सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन" सेक्टर -24 , कयाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11 अगस्त 2025
क्रमांक/बी-4/1 /32 ( 2 )/भा.अधि./2025-26/3981.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी -4/1/ 32 (2 ) /भा.अधि./2024-25/5407-5408 नवा रायपुर, दिनांक 25-11-2024 द्वारा श्री लोकनाथ भोयर ( सहायक संचालक कृषि ) प्रभारी उप संचालक कृषि नारायणपुर को कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर, जिला नारायणपुर ( छ.ग. ) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है.
कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर, जिला नारायणपुर ( छ.ग. ) का पत्र क्रमांक/मंडी/स्था. / भारसाधक अधिकारी/2025-26/232 नारायणपुर दिनांक 25-07-2025 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर, जिला नारायणपुर ( छ.ग. ) का भारसाधक अधिकारी श्री लोकनाथ भोयर ( सहायक संचलाक कृषि ) प्रभारी उप संचालक कृषि नारायणपुर के स्थान पर श्रीमति मोनिका ठाकुर उप संचालक कृषि, नारायणपुर को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.
छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 57 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री लोकनाथ भोयर ( सहायक संचालक कृषि ) के स्थान पर श्रीमति मोनिका ठाकुर उप संचालक कृषि, नारायणपुर को कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर, जिला नारायणपुर ( छ.ग. ) का आगामी आदेश तक भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19 अगस्त 2025
क्रमांक/बी-4/1 /32 ( 2) /भा.अधि./2025-26/4200.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी -4/ 1/32 ( 2 )/भा.अधि./2023-24/6100-6101 रायपुर, दिनांक 15-12-2023 द्वारा श्री आर. पी. गुप्ता, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संभागीय कार्यालय बिलासपुर को कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर, जिला- बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.
संयुक्त संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड , संभागीय कार्यालय बिलासपुर का पत्र क्रमांक/बोर्ड/नियमन /भार. अधि./2025-26/ 1942बिलासपुर, दिनांक 13-08-2025 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर के भारसाधक अधिकारी श्री आर . पी . गुप्ता वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जयरामनगर के स्वास्थगत कारणों को दृष्टिगत रखते हुए कुमारी शुभांगी गुप्ता, नायब तहसीलदार, मस्तुरी , जिला- बिलासपुर को कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है .
छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 57 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री आर. पी. गुप्ता, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जयरामनगर के स्थान पर कुमारी शुभांगी गुप्ता, नायब तहसीलदार, मस्तुरी , जिला- बिलासपुर ( छ.ग. ) को कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर, जिला बिलासपुर ( छ.ग. ) का आगामी आदेश तक भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.
महेन्द्र सिंह सवन्नी, संचालक.
भाग 1 ]
639
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2025
संचालनालय आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
सेक्टर -24 , अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2025
CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE
.आई ./स्था./43/2025 / 3181.- Certified that I have in the forenoon of this day taken over and received. Charge of Office of the Director , Tribal Research and Training Institute . C.G. , Nava Raipur Atal Nagar in pursuance of C.G. Government , General Administration Department order No. E1-01 /2025/One - 2 , Date 05-08-2025 .
Relieved Officer - Jagdish Sonkar
Joining Officer Hina Animesh Netam
हिना अनिमेष नेताम संचालक
कार्यालय कलेक्टर, ( भू- अभिलेख शाखा ) बस्तर जिला, जगदलपुर
जगदलपुर , दिनांक 4 सितम्बर 2025
क्रमांक/GENS- 11 /2628 / 2025 - COLL BSTLR GEN SEC/भू.अ./स.अ.भू.अ./2025.- छ.ग. भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 67 " प्रतिस्थापित भू- सर्वेक्षण" की अधिसूचना की उप धारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित नगर पालिक निगम जगदलपुर क्षेत्र में नक्शा प्रोजेक्ट के तहत शहरी क्षेत्र का अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारंभ होने की घोषणा करता हूँ यह क्षेत्र जारी अधिसूचना की तारीख से लेकर जब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा, जब तक की ऐसी संक्रियाओं के बंद किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे : -
अनुसूची
प.ह.नं.
तहसील
क्र. जिले का नाम
न.पा.नि. क्षेत्र
न.पा.नि. जगदलपुर में सम्मिलित ग्रामोंकी संख्या (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1
04 आसना बस्तर जगदलपुर जगदलपुर
07 कोहकापाल
05 जगदलपुर
06 धरमपुरा
14 अघनपुर
सरगीपाल
09
09 फ्रेजरपुर
13 करकापाल
बाह्य सीमा काविवरण राजस्व सर्वेक्षण हेतु
कुल रकबा
नगर पालिका निगम जगदलपुर क्षेत्र की चतुरसीमा
(वर्ग कि.मी.
में)
(7)
(8)
(9) 50.49 वर्ग कि.मी.
नगर पालिक निगम उत्तर- आसना कोहकापाल जगदलपुर धरमपुरा
जगदलपुर के दक्षिण-अघनपुर सरगीपाल
चतुर सीमा
फ्रेजरपुर करकापाल
काबाह्य पूर्व- करकापाल हाटकचोरा
क्षेत्र स्थित
पखनागुड़ा आसना
पश्चिम- कंगोली अघनपुर 640
[ भाग 1
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2025
(3) (4) (5) (6)
(9) (1) ( 2)
(7)
12 हाटकचोरा
08 पखनागुड़ा
कंगोली
03
No./GENS-11/2628/2025-COLL BST LR GEN SEC /Land- Survey/2025 . Under the Powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section of the Chhattisgarh Land Revenue Code , 1959 , regarding "Re - survey Notification " , I hereby declare the commencement of survey - related work for preparation of property records under the NAKSHA Project in the urban area falling under the limits of Municipal Corporation Jagdalpur, as specified in the schedule below. This area shall be considered under such survey from the date of issue of this notification until a notification announcing the completion of such operations is issued :-
SCHEDULE
Teshil
S. No. Distrcit Name
P.H. No.
Municipal Corporation onArea
Details of Quadrilateral Boundary
Total Area (insq. Km.)
Detail of External Boundaries of Municipal corporation Jagdalpur
Names of
villages
included in
Jagdalpur
Municipal
Corporation
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(9) (1)
(8)
1
04
North -Asana
Asana
Jagdalpur Jagdalpur
Jagdalpur Bastar
07
50.49 Sq Km.
Kohakapal
Municipal
Kohakapal
05
Corporation
Jagdalpur
Jagdalpur
06
Area
Dharampura
Dharampura
14
South -Aghanpur
Aghanpur
09 Sargipal
Sargipal
Quadrilateral Boundary
09 Frazerpur
Frazerpur
13 Karkapal
Karkapal
12 Hatkachora
East- Karkapal
08
Halkachora
Pakhanaguda
03 Kangoli
Pakhanaguda
Asana
West-Kangoli
Aghanpur
हरिस एस. सर्वेक्षण अधिकारी .
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2025
641 उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ , बिलासपुर
बिलासपुर, दिनांक 1 अगस्त 2025
क्रमांक 14920/चेकर/तीन- 10-8/2000 ( IX ) .- छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम , 1958 ( क्रमांक 19 सन् 1958 ) , की धारा 12की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-2514/चेकर/तीन-10- 8/2000 ( IX ) , दिनांक 05-02-2025 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्वारा निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये , विधि और विधायी कार्य विभाग , रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 3080/2334/ 21 - ब/2025 , दिनांक 31 जुलाई , 2025 द्वारा स्थापित जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी तथा सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय दिनांक 11-08-2025 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :-
सारणी
क्र. सिविल जिलेके नाम
जिला न्यायाधीश के न्यायालय
सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी केन्यायालय
सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय बैठने का स्थान
बैठने का स्थान
बैठने का स्थान
न्यायालयों कीसंख्या (6)
(7)
(1)
(2)
(3)
न्यायालयों कीसंख्या (4)
(5)
न्यायालयों कीसंख्या (8)
2
2
3
1. बालोद
1. बालोद
1. बालोद
1. बालोद
1
1
2. दल्लीराजहरा
2. गुण्डरदेही
1
3. डौण्डीलोहारा 1. बलौदाबाजार
2
2 2. बलौदाबाजार-
5
1. बलौदाबाजार
1. बलौदाबाजार
1
1
1 भाटापारा
2. सिमगा
2. भाटापारा
2. भाटापारा
3. कसडोल
1
2
*2
1 1. रामानुजगंज
1. रामानुजगंज
1. बलरामपुर
1 3. बलरामपुर रामानुजगंज.
2. वाड्रफनगर
1
3. राजपुर
3
3
8 1. जगदलपुर
1. जगदलपुर
4. बस्तर ( जगदलपुर)
1. जगदलपुर
2
5. बेमेतरा
1. बेमेतरा
1. बेमेतरा
3
1. बेमेतरा
2
1
2. साजा
5
10
13
1. बिलासपुर
1. बिलासपुर 1. बिलासपुर
6. बिलासपुर
2
2
1 2. पेण्ड्रारोड
2. पेण्ड्रारोड
2. पेण्ड्रारोड
1
3. बिल्हा
3. कोटा
2
1
1
4. मरवाही
4. तखतपुर
1
5. तखतपुर
1
5
2 7. दक्षिण बस्तर
1. दंतेवाड़ा
1. दंतेवाड़ा
1. दंतेवाड़ा
2
1 (दंतेवाड़ा)
2. सुकमा
2. बीजापुर
1
1
3. बचेली
3. बीजापुर
4. कोंटा
1 642
[ भाग 1
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2025
(2)
(1)
(3)
(5)
(4)
8. धमतरी
1. धमतरी
1
1. धमतरी
2. कुरूद
15
1. दुर्ग 9 . दुर्ग
1. दुर्ग
1
2 पाटन
2. पाटन (6)
(7)
(8)
3 2
1. धमतरी
1 1
2. नगरी
1 3. कुरूद
5
18 1. दुर्ग
1
2 2. भिलाई -3
1
3. भिलाई-3
10. जांजगीर- चांपा
1. जांजगीर
5
3. धमधा
1
1. जांजगीर
2. सक्ती
2. सक्ती
2
3. चांपा
4. अकलतरा
1
11. जशपुर
1. जशपुर
1. जशपुर
2
2. कुनकुरी
2
1. जांजगीर
4 2
2. सक्ती
1 1
3. डभरा
2 1
1 4. पामगढ़
1 5. जैजेपुर
1 6. नवागढ़
1 7. मालखरौदा
1 8. चांपा
2
1 1. जशपुर
1
2. पत्थलगांव
1
2. कुनकुरी
1
3. पत्थलगांव
1
1. कवर्धा
1. कवर्धा 12. कबीरधाम ( कवर्धा )
1
13. कोण्डागांव
1. कोण्डागांव
3. बगीचा
1
1 4. कुनकुरी
4
2 1. कवर्धा
1 2. पंडरिया
1 2
1. कोण्डागांव
1
2. नारायणपुर
2. नारायणपुर 14. कोरबा
1. कोरबा
3
1. कोरबा
3
2. कटघोरा
1. नारायणपुर
1
1 2. केशकाल
3 3
1. कोरबा
2
2 2. कटघोरा
2. कटघोरा
1
1. बैकुण्ठपुर
3. पाली
1
1 4. करतला
2 2
1. बैकुण्ठपुर
1. बैकुण्ठपुर
15. कोरिया ( बैकुण्ठपुर)
2
2. मनेन्द्रगढ़
1 2
2. मनेन्द्रगढ़
2. मनेन्द्रगढ़
1
1
1
3. चिरमिरी
3. चिरमिरी
3
16. महासमुंद
1. महासमुंद
3. जनकपुर
3
4
1. महासमुंद
2
2. सराईपाली
1. महासमुंद
1
1 2. पिथौरा
2. सराईपाली
2
17. मुंगेली
1. मुंगेली
1. मुंगेली
1 3. बसना
1 4. बागबाहरा
3
1. मुंगेली
1
1 2. लोरमी भाग 1 ]
643
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2025
(6)
(7)
(8) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2
6
9
18. रायगढ़
1. रायगढ़
1. रायगढ़
1. रायगढ़ 645 भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2025
(5)
(7)
(8) (1)
(3)
(4)
(6)
1
2
1 11. Jashpur
1. Jashpur
1. Jashpur
1. Jashpur
2. Kunkuri
2
2. Kunkuri
1
1
2. Patthalgaon
1
1
3. Patthalgaon
3. Bagicha
4. Kunkuri
1
1
4
2 12. Kabirdham
1. Kawardha
1. Kawardha
1. Kawardha
1 (Kawardha)
2. Pandariya
1
2
1
1 Kondagaon
1. Narayanpur 13. Kondagaon
1. Kondagaon
1
2. Keshkal
1
1
2 Narayanpur
2. Narayanpur
1. Korba
3
3
1. Korba
3 14. Korba
1. Korba
3
2
2
2. Katghora
2. Katghora
2. Katghora
1
3. Pali
4. Kartala
1
2
1
2
1. Baikunthpur
15. Koriya
1. Baikunthpur
1. Baikunthpur
(Baikunthpur)
2. Manendragarh 2
2. Manendragarh 2
2. Manendragarh 1
1
3. Chirmiri
3. Chirmiri
1
1
3. Janakpur
3
4 1. Mahasamund
3
16. Mahasamund
1. Mahasamund
1. Mahasamund
2
1
1
2. Pithoura 2. Saraipali
2. Saraipali
1
3. Basna
1
4. Bagbahara
2
3
1. Mungeli 17. Mungeli
1. Mungeli
1. Mungeli
2. Lormi
2
6
9
1. Raigarh
1. Raigarh
1. Raigarh
18. Raigarh
1
1
2. Gharghora
2. Sarangarh
2. Dharamjaigarh 1
2
1
2 3. Gharghora
3. Sarangarh
3. Kharsiya
1
1
4. Bilaigarh
4. Kharsiya
1
5. Bhatgaon
1
6. Gharghora
1
7. Sarangarh
22
8
18
19. Raipur
1. Raipur
1. Raipur
1. Raipur
1
2
1 2. Gariaband
2. Gariaband
2. Gariaband
1
3. Rajim
1
4. Tilda
1
5. Devbhog
1
6. Arang
3
3
2
1. Rajnandgaon 1. Rajnandgaon
1. Rajnandgaon
20. Rajnandgaon
1
2
2. Dongargarh 1 2. Khairagarh
2.Ambagarh-
1
1
Chouki .
3. Khairagarh 3. Dongargarh
1
4. Chhuikhadan 1
3. Dongargarh
2
4. Khairagarh 646
[ भाग 1
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 19 सितम्बर 2025
(6)
(7)
(2)
(4)
(5)
(1)
(3)
(8)
5
4
4 1. Surajpur
1. Surajpur
21. Surajpur
1. Surajpur
1
1
2. Pratappur
2. Pratappur
7
3
5 1. Ambikapur
1. Ambikapur
1. Ambikapur
2
2. Sitapur
22. Sarguja (Ambikapur)
1. Kanker
1
1. Kanker
3
1
1. Kanker
1 23. Uttar Bastar (Kanker)
2. Pakhanjur
2. Bhanupratappur 2
2. Bhanupratappur 1
1
3. Pakhanjur
Total
135
167
107
Note :- * 2 Courts of Civil Judge , Senior Division - ( Ramanujganj -1 + Balrampur - 1 )
By order of the High Court , MANEESH KUMAR THAKUR, Registrar General .