रजिस्ट्री सं० डी. 221
REGISTERED No. D. 221
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II सण्ड 3 उपखण्ड ( ii )
PART II - Section 3- Sub- section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
मई दिल्ली, सोमवार , प्रप्रैल 5 , 1965 /क्षेत्र 15, 1887
सं० 73]
No. 73 ]
NEW DELHI , MONDAY , APRIL 5 , 1965 / CHAITRA 15 , 1887
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके । Separate paging is given to this Part in order that it may be filled
as a separate compilation
د
वाणिज्य मन्त्रालय
प्रदेश
नई दिल्ली , 12 फरवरी , 1965
( विकास तथा विनियमन ) अधि- जारी किये गये अपने आदेश संख्या बढ़ाया गया ) , द्वारा श्री एस ० के ० एस ० प्रो ० 1112.-जबकि केन्द्रीय सरकार ने उद्योग नियम 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18 ए के अधीन एस ० श्रो ० 1527 दिनांक 4 जुलाई , 1959 ( जैसा कि बाद में चौधरी , आई ० ए ० एस ० को अथर्टन बेस्ट एण्ड कं ० लि० कानपुर के नाम से शाल उधोग प्रतिष्ठान का पूर्ण प्रबन्ध सम्हालने का अधिकार दे दिया था ;
भौर जबकि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि यह आवश्यक नहीं कि उपरोक्त आदेश लागू रहे ;
इस लिए अब कथित अधिनियम की धारा 18 एफ के द्वारा प्रदत्त शकियों का प्रयोग फरती हुई केन्द्रीय सरकार एतदकथित भादेश को रद्द करती है ।
यह आदेश 13 फरवरी , 1965 से लागू होगा ।
[सं ० एफ० 14 ( 16) -टैक्स ( ए ) / टैक्स ( बी ) / 64]
बी० जी० राव , अतिरिक्त सचिव ।
English Version of this Order was printed as S.O. 589 , dated 12th February , 1965.
(343)
PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1965