रजिस्ट्री सं ० डी ० 221
REGISTERED No. D. 221
भारत राजपत्र The Gazette of India
भसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3--उपलब्ड ( ii )
PART I- Section 3- Sub - section ( ii )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 439] नई दिल्ली, मंगलवार, विसम्बर 8, 1970/ अथह। यण 17, 1892 No. 439] NEW DELHI , TUESDAY, DECEMBER 8 , 1970 / AGRAHAYANA 17 , 1892
इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रजा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Border Security)
NOTIFICATIONS
New Delhi , the 8th December 1970
S.O. 3896. In pursuance of the provisions of clause ( a) of Sub - section ( 1 ) of section 2 of the Border Security Force Act , 1968 (47 of 1968 ) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a) serving in Assam for period of six months with effect from 11th December 1970 , as active duty.
[No. F. 9 / 28 / 69-BS.II ( G & Q ) . ]
गृह मंत्रालय
(सीमा सुरक्षा)
अधिसूचनाएं
नई दिल्ली 8 दिसम्बर , 1970
सी० नि० 3896. सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उपधारा ( i ) के खण्ड ( क ) के उपबन्धों में अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति को ड्यूटी जो 11 दिसम्बर , 1970 से 10 जून 1971 तक छह मास के लिये आसाम में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं० एफ ० 9 / 28 / 69--०एस ० JI (जी एंड क्यू) ]
( 1913 )
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART II-- 914
S.O. 3897. In pursuance of the provisions of clause ( a ) of Sub - section ( 1 ) of section 2 of the Border Security Force Act , 1968 (47 of 1968 ) , the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a ) serving in Tripura for period of six months with effect from 15th December 1970 , as active duty .
[No. F. 9 / 28 / 69- BS.II ( G & Q. ) . ]
सां० ति० 3897.--सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप- धारा ( i ) के खण्ड ( क ) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 15 दिसम्बर , 1970 से 14 जून 1971 तक छह मास के लिये निपुर। में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं० एफ० 9/ 28/69 -बी० एस ० II ( जी एंड क्यू) ]
S.O. 3898. In pursuance of the provisions of clause ( a ) of Sub - section ( 1 ) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1868 ) , the Central Government hereby decladeclares the duty by every person referred to in the said clause ( a ) serving in Chandigarh for period of six months with effect from 15th December 1970 , as active duty .
[No. F. 9 / 28 / 69 - BS.II ( G & Q. ) . ]
सां० नि० 3898.--सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उपधारा ( i ) के खण्ड ( क ) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति कीड्यूटी जो 15 दिसम्बर, 1970 से 14 जून 1971 तक छह मास के लिये चन्डीगढ़ में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं ० एफ ० 9/ 28/69- बी ० एस ० II ( जी एण्ड फ्यू ) ]
S.O. 3899. In pursuance of the provisions of clause ( a) of Sub - section ( 1 ) of section 2 of the Border Security Force Act , 1968 ( 47 of 1968 ) , the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a ) serving in Punjab for period of six months with effect from 19th December 1970 , as active duty .
[No. F. 9 /28 / 69 - BS.II (G & Q. ) . ]
सी० नि ० 3899.-सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 19 दिसम्बर 1970 से 18 जून 1971 तक छह मास के लिये पंजाब में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं ० एफ ० 9/ 28 / 69- बी ० एस ० II ( जी एछ क्यू) ]
S.O. 3900.- In pursuance of the provisions of clause ( a) of Sub - section ( i ) of section 2 of the Border Security Force Act , 1968 ( 47 of 1968 ) , the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a ) serving in Gujarat for period of six months with effect from 20th December 1970 , as active duty.
[No. F. 9 / 28 / 69 -BS.II ( G & Q. ) . ]
सो० नि० 3900 .--सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 20 दिसम्बर 1970 से 19 जून 1971 तक छह मास के लिये गुजरात में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं ० एफ ० 9/ 28/ 69 -बी ० एस ० II ( जी एड क्यू) ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
SEC . 3 ( 11 ) ]
1915
S.O. 3901. In pursuance of the provisions of clause (a ) of Sub - section ( i ) of section 2 of the Border Security Force Act , 1968 (47 of 1968 ) , the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a ) serving in J. & K. for period of six months with effect from 26th December 1970 , as active duty.
[No. F. 9 / 28 / 69 - BS.II ( G & Q. ) . ] B. VENKATARAMAN , Jt . Secy .
सां० नि० 3901.- सीमा सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उपधारा ( i ) के खण्ड ( क ) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 26 दिसम्बर 1970 से 25 जून 1971 तक छह मास के लिये जम्मू और काश्मीर में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं ० एफ० 9/ 28 / 69- बी ० एस ० II ( जी एण्ड क्यू) ]
बी० वेंकटरामन , संयुक्त सचिव ।
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , FILED , 1970