THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
1274
[ PART I -SEC . 3 ( if ) ,
2. This order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the official Gazette .
[No. F.2 /19 / 72- CUC . ]
K. S. BHATNAGAR , Jt . Secy .
औग्रोगक विकास मंत्रालय (प्रोद्यानिक विकास विभाग)
आदेश
नई दिल्ली, 23 जन , 1972
फॉ० श्रा० 445 ( प्र) / 18 / कक / अ. ई ० डी० आर० ए ० / 72.--यतः केन्द्रीय सरकार का ने कब्जे में के दस्तावेजी साक्ष्य से यह समाधान हो गय हो कि:-
( i ) श्रन्ध्र सांइटिफिक कंपनी लिमिटेड , मछलीपट्टनम् के स्वामित्य का औद्योगिक उपक्रम तीन मास से अन्यून अवधि के लिए बंद कर दिया गया है ; और
( ii ) ऐसी बंदी से सबंद्ध अनुसूचित उद्योग , अर्थात्, वैज्ञानिक उपकरण उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और औद्योगिक उपक्रम के स्वामित्व वाली कंपनी की वित्तीय दशा और ऐसे उपक्रम के संयंत्र और मशीनरी की दशा ऐसी है कि उपक्रम को फिर चालू करना संभव है और इस प्रकार फिर चालू करना जनसाधारण के हित में आवयश्क है ।
अतः , अब, उद्योग ( विकास और विनियमन ) अधिनियम 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18 कक की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार कर्नल दुरैराज मैकेलसामि को ( जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है ) आंध्र साइंटिफिक कंपनी लिमिटेड, मछलीपट्टनम् के सम्पूर्ण प्रौद्योगिक उपक्रम का प्रबंध -ग्रहण करने के लिए , निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए , एतद्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात्:--
( i ) प्राधिकृत व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए सभी निदेशों का अनुपालन करेगा;
( ii ) उद्योग ( विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 के अधीन इस प्रकार उसकी नियुति पर उसके द्वारा ली जाने के लिए अपेक्षित सभी कार्रवाइयां करेगा;
( iii ) प्राधिकृत व्यक्ति राजपत्र में इन आदेश के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ; किन्तु केन्द्रीय सरकार , प्राधिकृत व्यक्ति की निर्यात , यदि ऐसा करना वह आवयश्क समझती हो , उसके पहले ही समाप्त कर सकेगी ।
2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाणन की तारीख से प्रारम्भ होकर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा ।
[सं ० फा० 2/19/ 72- सी ० पू० मी० ] के ० एस ० भटनागर , संयुपत सचिव ।
קליין DY TUF GENERAL MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELHI . 1972 REGISTERED No. D. 221 रजिस्ट्री सं ० डी० 221
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II खण्ड 3-- उपखण्ड ( ii )
PART II - Section 3- Sub- section ( ii )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 312]
नई दिल्ली, मंगलवार, जून 27 , 1972/ श्राषाढ़ 6, 1894
No. 312]
NEW DELHI , TUESDAY , JUNE 27 , 1972 / ASADHA 6 , 1894
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation .
LOK SABHA SECRETARIAT
NOTIFICATION
New Delhi , the 27th June 1972
S.O. 446 ( E ) . Shri S. M. Krishna , elected Member of Lok Sabha from Mandya Constituency of Mysore , has resigned his seat in Lok Sabha with effect from the 23rd June , 1972 .
[No. 21 / 3 / 72 /Τ . ]
Ρ . Κ . ΡΑΤNAIK , Jt . Secy .
लोक-सभा सचिवालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 जून , 1972
एस ० श्रो० 446 ( श्र) -श्री एम० एम ० कृष्ण ने , जो मैसूर के मण्डया निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य थे , 23 जून, 1972 में लोक सभा में अपने स्थान का त्याग कर दिया है ।
[संख्या 21/ 3/ 72/ टी ० ]
पी० के ० पटनायक, संयुक्त मचिव ।
( 1275 )
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1972