THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1 ] 1658
7. कोटा जारी करने के लिये सूत्री बन्त्र निर्मात संवर्धन परिषद द्वारा प्रति टन 2.5 रुपये के हिसाब से एक आदेय शुल्क वसूला जाएगा । इसकी न्यूनतम राशि 2.50 रुपये होगी ।
8. सभी कोटाधारी जिनको व्यक्तिगत लाइसेंस जारी किये गये हैं , उसके लिये उन्हें पोतलदान का विवरण देते हुए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ेगी । ये व्यौरे परिषद के पास अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक पहुंच जाने चाहिये ।
9. ई ० ई ० सी आस्ट्रिया वस्त्र सलाहकार समिति के ये कार्य होंगे ( क ) मम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण , करना, ( ख ) समय- समय पर कार्य पालन की निगरानी रखना ( ग ) योजना के परिचालन से सम्बन्धित उत्पन्न विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना तथा ( घ ) योजना में समय - समय पर ऐसे परिवर्तन करना जिसे समिति उपयुक्त समझे । कोटा प्राप्त करने के लिये पान्त्र बनने से पहले की शर्तों का आवेदक से पालन कराने के साथ- साथ लाइसेंस ममिति समय - समय पर नियम तथा विनियम बनाने के लिये भी अधिकृत है । उसे यह भी अधिकार होगा कि यह कोटा को रोक ले या उसे रद्द कर दे और बिना किसी कारण के समनुदेशित किये हो कोटा के लिये दिये गए आवेदन पत्र को रद्द करदे ।
10. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का पता निम्नलिखित है:- " इंजीनिर्यारग सेन्टर , 5 वी मंजिल , 9 मैथ्यू रोड , बम्बई-- 4 ,
SUBJECT - Scheme for the licensing of Indian Cotton Textiles for export to Itlay during the licensing year 1972-73 .
No. PN ( ITALY LICENSING ) / 1 of 1972.-1 . The Scheme relates to export of all varieties of mill - made cotton textiles excluding cotton yarn from India to Italy during the licensing year October 1972 to 30th September , 1973 .
2. Licences under the scheme shall be issued by the Office of the Jt . Chief Controller of Imports & Exports , Bombay , on the basis of quota certificates issued by The Cotton Textiles Export Promotion Council , Bombay , on first -come - first- served basis . The quota certificate will be issued on presentation by the exporters . of firm contracts and a proforma invoice indicating , along with other details , the net weight in kilograms of the goods in the Form prescribed by Texprocil for the purpose .
3 For the purpose of exports and issuance of quotas /' icences , cotton textiles . have been divided into the following two groups :- Group 1 : --
Cotton fabrics , grey or hieached mercerised or not .
Group I covers items classified under categories B , B1 , B2 , B3 , B4 , B5 , B6 , B7 , B8 , C , C1 .
Group II :--
Other cotton fabrics , made - up articles and miscellaneous articles of cotton .
Group II covers items falling under categories C2 . C3 , C4 C5 , C6 , C7 , D. D1 , D2 , D3 . D4 . F , E1 , E2 , E3 , E4 , F5 . F.6 . E7 , E8 . E9 , E10 ; E11 . F. F1 , F2 , F3 , and F4 .
Details of the items falling under the above categories are available with the 'Tex. procil in the form of standardised categories and items falling under the same.
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4. According to the agreement , imports of cotton textiles into Italy will be admitted by the competent Italian authority only on presentation of he Green Certificate issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council , Bombay , on the basis of which the Italian authorities would issue import licence .
5. Licences shall be valid for shipment from any part in India .
6. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the E.E.C. and Austria Textiles Licensing Advisory Committee .
7. A non - refundable charge of Rs . 2.50 per ton will be levied by The Cotton Textiles Export Promotion Council for the issue of quotas , subject to a minimum of Rs . 2.50 .
8. Al quota holders shall have to submit a monthly report to The Cotton Textiles Export Promotion Council giving details of the shipment against individual licences issued to them . These statement should reach the Council by the 10th of the subsequent month .
9. The E.E.C. Austria Textiles Licensing Advisory Committee shall ( a ) Super- vise the entire scheme . ( b ) keep a watch over the performance from time to time , ( c ) interpret and give decisions on varicum matters arising out of the operation of the scheme , and ( d ) make such changes in the scheme as the Com- mittee deems fit from time to time . The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to time , inter alia , providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas . It shall also have the right to withhold or cancel quotas and reject appli- cations for quotas without assigning any reasons .
10. The address of The Cottom Textiles Export Promotion Council IS as follows : -
"ENGINEERING CENTRE " , 5th Floor , 9 , Mathew Road . BOMBAY -4 .
विषय -लाइसेंस वर्ष 1972-73 के दौरान भारतीय सूती वस्त्रों का इटली को निर्यात के लिये लाइसेंस देने से सम्बन्धित योजना--
संख्या 1- पी एन ० ( इटली लाइसेंसिंग ) / 72-1. लाइनेंस वर्ष अक्तूबर , 1972 से 30 सितम्बर , 1973 तक सूती धागे को छोडकर सभी प्रकार के मिल निर्मित भूती वस्त्रों का भारत से इटली को निर्यात से यह योजना सम्बन्ध रखती है ।
2. इस योजना के अन्तर्गत लाइसेंम संयुक्त मुख्य नियत्रक , आयात-नियोत, बम्बई , द्वारा सूती वस्त्र निर्मात संवर्धन पनिषिद , बम्बई , जार किने गये कोटा प्रमाणपत्र के आधार पर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर जारी किये जाएंगे । निय र्तकों द्वारा फर्म , संविदाओं और अन्य व्योरे के माथ टेक्मप्रोमिल द्वारा निर्धारित प्रात्र में मात्र का कित्रों ग्राम में वास्तविक वजन दशतेि हुए एक बीजक प्रपत्त्र प्रस्तुत करने पर कोटा प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा ।
3. निर्मानों और कोट लाइपेंपों को जारी करने के जिने सूनो वस्त्रों को निम्तिनखिन वर्गों में विभक्त किया गया है:--
वर्ग 1 , सूनी वस्त्र, भूरे या विरंजित रेशनरी मात्र हुप्रा या विना विरंजित रेशनो सा बना हुआ वर्ग 1 में नीचे लिखो श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत मरें आती है :--
बी, बी , बो 2 , बी 2 वो 1, वो 5, वो 6, त्रो 7, वो 8, पो प्रोर सी 1 । वर्ग 2 अन्य सूती वस्त्र , तैयार सामग्री और सूत का निधि ननाग्री :-
वर्ग 2 में नीचे लिखी श्रेणियों के अन्र्तगत आने वाली मर्वे आती है:--
सी2, सो 3 , सी 4, मी 5 , सी 6 , सी 7 , डी, डी 1, डी 2 डी 3, डी 4, ई, ई 1 , 2 , 3, 4, ₤ 5, ₤ 6 , ई 7 , ई 8 , ई 9 , ई 10 , ई 11 , एफ, एफ 1 , एफ 2, एफ 3 , एफ 4 ।
उपर्युक्त श्रेणियों के अन्तगत आनेवाली मदों का विवरण वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के यहा मानवीकृत वर्गीकरण के रूप में और उनके अन्तर्गत आनेवाली मर्दों के रूप में उपलब्ध है ।
4. करार के अनुसार , इटली में सूती वस्त्रों के आयात की अनुमति केवल सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद , बम्बई द्वारा जारी किये गये ग्रोन सार्टिफिकेट के प्रस्तुतीकरण पर ही इटली के समर्थ प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी जिसके आधार पर इटली के प्राधिकारी आयात लाइसेंस जारी करेंगे ।
5. लाइसेंस भारत के किसी भी पत्तन से पोतलदान के लिये बैध होंगे ।
6. ई ० ई ० सी० और आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समति की लिखित रूप में स्पष्ट स्वीकृति के बिना लाइसेंस और कोटा हस्तान्तरणीय नहीं होंगे ।
7. कोटा जारी करने के लिये सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रति टन 2.5 रुपये के हिसाब से एक अदेय शुल्क वसूला जाएगा । इसकी न्यूनतम राशि 2.50 रुपये होगी ।
8. अभी कोटा धारी जिनको व्यक्तिगत लाइसेंस जारी किये गये है, उसके लिये उन्हें पोतलदान का विवरण देते हुए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ेगी । ये व्यौरे परिषद के पास अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक पहुंच जाने चाहिए ।
9. ई ० ई० सी० आस्ट्रिया वस्त्र मलाहकार समिति के ये कार्य होंगे ( क ) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना (ख ) समय -समय पर कार्य पालन की निगरानी रखना ( ग ) योजना के परिचालन से संबंधित उत्पन्न विभिन्न मामलों को विवेचन करना और निर्णय देना तथा ( ध ) योजना में समय-समय पर ऐसे परिवर्तन करना जिससे ममिति उपयुक्त समझे । कोटा प्राप्त करने के लिये पात्र बनने से पहने की शनों का आवेदत से पालन कराने के साथ- साथ लाइसेंस समिनि समय समय पर नियम तथा विनियम बनाने के लिये भी अभिकृत है । उगे यह भी अधिकार होगा कि वह कोटा को रोक से या लसे रद्द कर दे और बिना किसी कार के ममनुदेशिन किये ही कोटा के लिये दिये गये आवेदन पत्न को रद्द करदे ।
10. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का पता निम्नलिखित है:-
"इंजीनिरिंग सेन्टर " , 5 बी मंजिल , 9 मैथ्स रोड़ , बम्बई,-4