रजिस्ट्री सं ० डी० 221
REGISTERED No. D. 221
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
TRAL SECRETARIATLIBA CENT
23 NOT
भाणखण्ड 1
GOVT OF INDIA
PART I- Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 222)
नई दिल्ली, शुक्रबार , सितम्बर 29 , 1972/ आश्विन 7, 1894 No. 222 ]
NEW DELHI , FRIDAY , SEPTEMBER 29 , 1972 / ASVINA 7 , 1894
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ,
MINISTRY OF FOREIGN TRADE
PUBLIC NOTICE
IMPORT TRADE CONTROL
New Delhi , the 29th September 1972
SUBJECT . Import Policu for Registered Exporters for the year 1972-73 (Amend- ment No. 23 ) .
No. 142- ITC ( PN ) / 72 .--Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy Book ( Vol. II ) for the neriod April , 1972-March . 1973 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 47 - ITC ( FN ) / 72 , dated 3rd April , 1972 .
(1685) 1686.
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART I-SAC. 1
2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:-
S.
Reference
Amendment
Page of the
No. Book Vol . II
I.
144
( i ) For entry ( a) , the following may be substituted :-
L. 2. 1. L. 2. 2. I .. 2. 4 Col. 4
(a) Raw wool / Wool tops / Waste wool / Shoddy wool .
(b) Acrylic fibre/ tow or dyed acrylic yarn of 7 το 48S ( single or multiply) (8 % το 20 % ) .
( ii ) The existing entry ' ( b ) ' against L.2.1 . may be renumbered as ' (c)'
( iii) The existing entrics (b) & ( c) against S. No. L. 2.2 . & L. 2.4 . may be renumbered as ' (c)' & ' (d) ' .
2.
144
1. 2.3
(i) For entry ( a) , the following may be subsituted :-
Col. 4
(a) Waste wool / Shoddy wool .
( b ) Acrylic fibre / tow or dyed acrylic yarn of 7 to 48S (single or multiply) (8 to 20 %)
( ii) The existing entry ' (b ) ' may be renumbered 26 ' ( C) ' .
144
(i ) For ontry (a) ' the following maybe sub- tituted :
3 . L.3.1 & 3.2 Col. 4
(a) Raw wool/ Wool tops / Waste wool/ Shoddy wool /Acrylic fibre / tow or dyed acrrlic yarı of 7 to 48S (single or multiply) .
(At least 8 of replenishment subject to a maximum of 20 % of the entitlement must be, utilized for acryic fibre/ tow or dved yarn of 7 10 488 ( single or multiply) .
(ii) After entry ' (b ) ' , against S. No. L. 3.1 , the following may be inserted :
" ( c) Hosiery needles ( 1 % ) .
( ili) After entry (c) against S. No. 1.3.2 , the following may be inserted :-
"(d) Hosiery needles ( 1 % ) "
4.
I... 3.3
145-146
(1) For entry ( a) , the following may be subs- tituted:-
"(a) Waste wool /Acrylic fibre / tow or dyed acrylic yarn of 7 to 48S ( single or multiply ) . At least 8 of replenishment subject to maximum of 20 % of the entilement must be utilised for acrylic fibre / tow or yarn ( single or multiply ) /dyed acrylic yarn) ".
( ii ) After entry (b ) the following may be inserted: "( c) Hosiery needles ( 19% " .
1687 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I-SEC 11
NOTE , The amendments referred to above will be applicable in respect of exports effected from 1st August , 1972. However in respect of hosiery needles the same will be allowed even against valid licences .
M. M. SEN ,
Chief Controller of Imports and Exports .
विदेश व्यापार मंत्रालय
सार्वजनिक सूचना
भायात व्यापार नियंत्रण
नई दिल्ली, 29 सितम्बर , 1972
विषय :-1972 संख्या 23 ). 1973 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति ( संशोधन
संख्या 142- आई ०टी ०सी० पी ० एन ०)/ 72 .-- विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनि सूचना संख्या: 47- आईटीसी (पीएन ) / 72, दिनांक 3-4-72 के अन्तर्गत अप्रैल 1972- मार्च, 1973 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक ( वा ० 2) में पंजीकृत निर्मातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान भाक्कृप्ट किया जाता है ।
2: निम्नलिखित संशोधन नीचे निदिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :--
संदर्भ
संशोधन
सं०
क्रम रेडबुक ( वा ०2 ) की पष्ठ सं ०
2
1
3
4
1
144 एल , 2.1 ( 1 ) प्रविष्ट ( ए ) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाए : --
एल 2.2
एल 2.4
(ए) कच्चा ऊन/ऊनटाप्स/ रही ऊन/बटमा ऊन ।
कालम 4
(बी) एक्रिलिक रेशा/ सन-सूत या रंजित एक्रिलिक सूत , 7 से 48 एस तक का ( इक- हरा या बहुस्तरीय ) 8 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक ।
(2) एल 2.1 के सामने की वर्तमान प्रविष्ट (बी) को ( "सी ) " के रूप में पुनसंख्यांकित किया जाए ।
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1 ] 1688
1
2
3
4
( 3) क्रम सं ० एल 2.2 और एल 24 के सामने की वर्तमान प्रविष्ट (बी ) और ( सी) को' (सी)' प्रोर' (डी ) 'के रुप में पुर्नसंख्याकिन किया जाए ।
एल 2.3
(1 ) प्रविष्ट ( ए) के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रत्तिस्थापित की जाए:-- कालम 4
(ए) रद्दी ऊन घटिया ऊन ।
(बी) एक्रिलिक रेशा । सन सूम या रंजित एक्रिलिक सूल , 7 से 48 एम तक का ( इकहरा या बहुस्ताहीय ) 8 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक ।
( 2 ) वर्तमान प्रविष्ट " (बी) " को " (सी)" के रूप में पुनसंख्याक्ति किया जाए ।
145
एल 3.1 तथा
( 1 ) प्रविष्ट ( ए ) के लिए निम्नलिखित प्रविष्ट प्रतिस्थापित की आए : --
एल 3.2
कालम 4
(ए) कच्चा ऊना/ ऊन टाप्स/ रही ऊन/ घटिया ऊन/एक्रिलिक रेशा/ सन्सूत- या रंजित एक्रिलिक सूत, 7 में 48 एम तक का (इकहरा या बहुस्तरीय ) ।
(प्रत्तपूति का कम से कम 8 प्रतिशत , परन्तु इस शर्न के अधीन कि हकदारी का अधिक से अधिक 20 प्रतिशत एक्रिलिक रेंशा/ सन-सूत या 7 से 48 एसे तक विरंजित सूत ( इहकही या बहु- स्तरीय ) के लिए उपयोग होना चाहिए ) ।
( 2 ) क्रम सं ० एल 3.1 के सामने ( बी ) ' प्रविष्ट के बाद निम्मलिखित प्रविष्टि निविष्ट की जाए: --
"(सी)" होजरी--सूइयां ( 10 प्रतिशत ) " THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1 ]
1689
4
2
3
1
(3) क्रम सं ० एल 3.2 के सामने " ( सी) " प्रविष्ट के बाद निम्नलिखित प्रविष्ट निविष्ट की जाए : --
" (डी) होजरी- सूइयां ( 1 प्रतिशत ) "
4
145.
एल 3.3
146
( 1) प्रविष्टि ( ए ) के लिए निम्नलिखित प्रवि- ष्टिप्रतिस्थापित की जाए :--
"(ए) रही ऊन/ एक्रिलिक रेशा / सन - सूत या 7 से 48 एस तक विरंजित एक्रिलिक सूत ( इकहरा या बहुस्तरीय ) । ( प्रतिपूति का कम से कम 8 प्रतिशत , परन्तु इस शर्त के के अधीन कि हकदारी का अधिक से अधिक 20 प्रतिशत एक्रिलिक रेश / सन-सूत या सूत ( एकहा या बहु स्तरीय ) / विरंजित एक्रिलिक सूत के लिए उपयोग होना षाहिए ) । "
( 2 ) प्रविष्टि (बी ) ' के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि निविष्ट की आए:-
" (सी)" होजरी - सूइयां ( 1 प्रतिशत ) ।"
टिप्पणी: उपर्युक्त संशोधन 1 अगस्त , 1972 से किए गए निर्यातों के लिए लागू होंगे ।
एम ० एम ० सेन, मुख्य नियंत्रक , आयात निर्यात ।
PRINTED HY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1972