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Extraordinary Gazette of India · Government of India

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Published 09 December 1974

Ministry
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Type
Extra Ordinary
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Gazetteid
E-1277-1974-0318-56619
Identifier
in.gazette.csl_extraordinary.1974-12-09.E-1277-1974-0318-56619
Languages
English, Hindi
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रजिस्ट्रीसं ० डी-( डी) -72

REGISTERED No. D-(D) -71

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

Con

wary

T

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उपखण्ड

PART II- Section 3-Sub- section ( 1 )

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 318]

नई दिल्ली, सोमवार , विसम्बर 9 , 1974/ प्रग्रहायण 18,1896

No. 318 ] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 9 , 1974 / AGRAHAYANA 18 , 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

1 Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department )

CORRIGENDA

New Delhi , the 9th December , 1974

G.S.R. 686 ( E) . In the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs ( Legislative Department ) , No. G.S.R. 432 ( E ) , dated the 21st October, 1974, published in the Gazette of India Extraordinary , Part II , Section 3, Sub - Section ( i ) , dated the 21st October , 1974

( a ) at page 1989 .--

(i) in line 28 , for " Seciion " , read " Section" ;

(ii ) in line 50 , for ' Laccadive ,, ' , read ' Laccadive ,' ;

(b ) at page 1990, in line 24 , for " substitute ( e) ' " , read " substitute " ( e) " .

[No. F.19 ( 5 ) /73-L.I ]

V. S. RAMA DEVI , Dy . Legislative Counsel .

( 2507 )

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[PART - 2508

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विभायी विभाग)

शुद्धि पत्त्र

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1974

सा० का ० ति ० 686 ( प्र) -भारत के राजपत्र, अमाधारण, भाग 2, खण्ड 3 , उप-खण्ड (i) तारीख 21 अक्टूबर , 1974 के पृष्ठ 1987-1996 पर प्रकाशित भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय ( विधायी विभाग ) की अधिसूचना सं ० सा० का ० नि० 432 (प्र०) लारीख 21 अक्तूबर , 1974 में पृष्ठ 1991 पर-

हिन्दी पाठ की पंक्ति सं ० 7 में

"एस० ओ ० " के स्थान पर ' सा० का ० नि०० " पढ़ें;

"अतः" के स्थान पर " यतः " पढ़ें;

पंक्ति सं ० 11 में "हो" के स्थान पर "हों " पढ़ें ।

पृष्ठ 1992 पर ,

पंक्ति सं ० 25 में "और अमीनदीवी द्वोपो" के स्थान पर "और अमीनदीवी द्वीपों " पढ़ें ;

पृष्ठ 1993 पर, " आय-कर अधिनियम , 1961

(1961 का 43)

धारा 269 -खण्ड ( V) में, "लक्कादीत्र , मिनिकोय और अमीनदीत्री द्वीपों के स्थान पर "लक्षदीप " रखें । " के पश्चात्

"संघ राज्य क्षेत्र ( लोक सभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन) अधिनियम , 1965 ( 1965 का 49) धारा 2-खण्ड ( ग) में, " लक्कादीव , मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपों " के स्थान पर " लक्षदीप" रखें । " पढ़ें;

पंक्ति सं ० 33 में-- " (ङ) द्वोपों" के स्थान पर " (ङ) द्वीपों" पढ़ें;

पृष्ठ 1994 पर,

पंक्ति सं ० 11 में- "रख" के स्थान पर " रखें" पढ़ें; 4

पंक्ति सं० 14-15 में--

" अनदान" के स्थान ए " अनदान " पढ़ें;

-Экс. 3 ( 1 ) ]

2509 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

पृष्ठ 1995 पर,

पंक्ति सं ० 5 में-

" ( ङ) "द्वीपों" , से " के स्थान पर

" (ङ) "द्वीपों" से " पढ़ें;

पंक्तिसं० 26-27 में--,

"इसका विस्तार सम्पूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र पर है" के स्थान पर, " ( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र पर है" पढ़ें;

पंक्तिसं ० 29 में

" ( ग ) " द्वोपों" से" के स्थान पर

" (ग ) "द्वीपों" से" पढ़ें;

पृष्ठ 1966 पर,

पंक्ति सं ० 6 में--

" (ख ) "द्वीपों", से" के स्थान पर

" (ख ) "द्वीपों" , से" पढ़ें;

पंक्ति सं ० 1 3 में--

" ( अनुसूचित जाति) " के स्थान पर

" ( अनुसूचित जनजाति ) " पढ़ें;

पंक्ति सं ० 14 में

"भाग 1 " के स्थान पर " भाग I " पढ़ें ।

[सं० एफ० 19( 5)/ 73-विधा ० In

वी० एस ० रमा देवी उप विधागी परामर्शी ।

PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELIES AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1974

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 09 December 1974. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.csl_extraordinary.1974-12-09.E-1277-1974-0318-56619/. Archive identifier in.gazette.csl_extraordinary.1974-12-09.E-1277-1974-0318-56619.