रजिस्ट्रीसं ० डी-( डी) -72
REGISTERED No. D-(D) -71
भारत का राजपत्र The Gazette of India
प्रसाधारण
Con
wary
T
EXTRAORDINARY
भाग II--खण्ड 3--उपखण्ड
PART II- Section 3-Sub- section ( 1 )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 318]
नई दिल्ली, सोमवार , विसम्बर 9 , 1974/ प्रग्रहायण 18,1896
No. 318 ] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 9 , 1974 / AGRAHAYANA 18 , 1896
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
1 Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department )
CORRIGENDA
New Delhi , the 9th December , 1974
G.S.R. 686 ( E) . In the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs ( Legislative Department ) , No. G.S.R. 432 ( E ) , dated the 21st October, 1974, published in the Gazette of India Extraordinary , Part II , Section 3, Sub - Section ( i ) , dated the 21st October , 1974
( a ) at page 1989 .--
(i) in line 28 , for " Seciion " , read " Section" ;
(ii ) in line 50 , for ' Laccadive ,, ' , read ' Laccadive ,' ;
(b ) at page 1990, in line 24 , for " substitute ( e) ' " , read " substitute " ( e) " .
[No. F.19 ( 5 ) /73-L.I ]
V. S. RAMA DEVI , Dy . Legislative Counsel .
( 2507 )
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART - 2508
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विभायी विभाग)
शुद्धि पत्त्र
नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1974
सा० का ० ति ० 686 ( प्र) -भारत के राजपत्र, अमाधारण, भाग 2, खण्ड 3 , उप-खण्ड (i) तारीख 21 अक्टूबर , 1974 के पृष्ठ 1987-1996 पर प्रकाशित भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय ( विधायी विभाग ) की अधिसूचना सं ० सा० का ० नि० 432 (प्र०) लारीख 21 अक्तूबर , 1974 में पृष्ठ 1991 पर-
हिन्दी पाठ की पंक्ति सं ० 7 में
"एस० ओ ० " के स्थान पर ' सा० का ० नि०० " पढ़ें;
"अतः" के स्थान पर " यतः " पढ़ें;
पंक्ति सं ० 11 में "हो" के स्थान पर "हों " पढ़ें ।
पृष्ठ 1992 पर ,
पंक्ति सं ० 25 में "और अमीनदीवी द्वोपो" के स्थान पर "और अमीनदीवी द्वीपों " पढ़ें ;
पृष्ठ 1993 पर, " आय-कर अधिनियम , 1961
(1961 का 43)
धारा 269 -खण्ड ( V) में, "लक्कादीत्र , मिनिकोय और अमीनदीत्री द्वीपों के स्थान पर "लक्षदीप " रखें । " के पश्चात्
"संघ राज्य क्षेत्र ( लोक सभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन) अधिनियम , 1965 ( 1965 का 49) धारा 2-खण्ड ( ग) में, " लक्कादीव , मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपों " के स्थान पर " लक्षदीप" रखें । " पढ़ें;
पंक्ति सं ० 33 में-- " (ङ) द्वोपों" के स्थान पर " (ङ) द्वीपों" पढ़ें;
पृष्ठ 1994 पर,
पंक्ति सं ० 11 में- "रख" के स्थान पर " रखें" पढ़ें; 4
पंक्ति सं० 14-15 में--
" अनदान" के स्थान ए " अनदान " पढ़ें;
-Экс. 3 ( 1 ) ]
2509 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
पृष्ठ 1995 पर,
पंक्ति सं ० 5 में-
" ( ङ) "द्वीपों" , से " के स्थान पर
" (ङ) "द्वीपों" से " पढ़ें;
पंक्तिसं० 26-27 में--,
"इसका विस्तार सम्पूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र पर है" के स्थान पर, " ( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र पर है" पढ़ें;
पंक्तिसं ० 29 में
" ( ग ) " द्वोपों" से" के स्थान पर
" (ग ) "द्वीपों" से" पढ़ें;
पृष्ठ 1966 पर,
पंक्ति सं ० 6 में--
" (ख ) "द्वीपों", से" के स्थान पर
" (ख ) "द्वीपों" , से" पढ़ें;
पंक्ति सं ० 1 3 में--
" ( अनुसूचित जाति) " के स्थान पर
" ( अनुसूचित जनजाति ) " पढ़ें;
पंक्ति सं ० 14 में
"भाग 1 " के स्थान पर " भाग I " पढ़ें ।
[सं० एफ० 19( 5)/ 73-विधा ० In
वी० एस ० रमा देवी उप विधागी परामर्शी ।
PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELIES AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1974