101-1261CREGISTERED No. D- (D) -78
*
रजिस्ट्री सं ० डी- ( डी) -72
15.1.77
cked
भारत को राजपत्र The Gazette of
Central
असाधारण
EXTRAORDINARY
11 भाग II--खण्ड 3- उपखण्ड ( i )
PART II - Section 3- Sub - section ( 1 )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
मं० 1]
मई विल्ली , बुधवार , जनवरी 1 , 1975 / पौष 11 , 1896
No. 1 ] NEW DELHI , WEDNESDAY , JANUARY 1 , 1975 / PAUSA 11 , 1896
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation,
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)
NOTIFICATION
CUSTOMS
New Delhi , the Ist January 1975
G.S.R.1 (E) . In pursuance of clause (a ) of sub - section (3 ) of section 15 of the Customs Act , 1962 2 of 1962) , and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance ( Department of Revenue and Insurance ) No. 67 - Customs G. S. R. No. 358 ( F ] dated the 1st August , 1974 , the Central Government hereby determines that , for the purposes cf sections 14 and 15 of the said Act , the rates of exchange for conversion of each of the foreign currency specified in column ( 2 ) of the Schedule below into Indiandian currency or vice - versa shall be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column ( 3 ) thereof :-
THE SCHEDULE
Foreign Currency
S!. No.
Rate of exchange of foreign Currercy equivalent to Rs . 100/
(2)
(1)
(3)
2c6
r .. Austrian Schillings
443
2. Belgian Francs .
12-13
3. Canadian Dollars
2010
4, Danish Kroners
(1) 2
[PART II--
HE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
(I)
(2)
5. Dutch Guilders .
6. Deutsche Marks
7. French ' ranes ,
8. Italian Lire
9. Japanese Yen
10. Norwegian Kroners
11. Pound Sterling .
12 , Swedish Kroners .
13. Swiss Farcs
14. U. S. A. Dollars
(3)
30.80
29.60
54.50
80-10
36-90
64-50
15-2950
50.40
30.80
1234
No. 95-Cus./F.No . 503 / 11 / 74- Cus . VI . ]
V. S. NAIK , Under Secy .
वित्त मंत्रालय
( राजस्व और बीमा विभाग)
अधिसूचना
सीमा-शुल्क
नई दिल्ली, 1 जनवरी , 1975
सा० का ० ति ० । ( प्र) -सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962का 52 ) की धारा 15 की उप-धारा ( 3 ) के खंड ( क ) का अनुसरण करते हुये और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व और श्रीमा विभाग ) की अधिसूचना सं ० 67 -सीमा शुल्क ( सा ० का ० नि ० सं ० 358 ( ई ) , तारीख 1 अगस्त, 1974 को अधिक्रांत करते हुये, केन्द्रीय सरकार यह अवधारिन करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 और 15 के प्रयोजनों के लिये , निम्नलिखिन अनुसुची के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी करेंसी से भारतीय करेंसी में और भारतीय करेंसी से विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन के लिये विनिमय की दरें में वे होंगी जो उसके सामने उसके स्तम्भ ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित हैं ।
अनुसूची
विदेशी करेंसी
क्रम सं ०
(2) (1)
1 श्रास्ट्रिया के शिलिंग
2 बेल्जियम के फेंक
3 केनाडा के डालर
डेन्मार्क के क्रोनर 4
5 उच-गिल्डर
6 जर्मन ( जुत्शे ) मार्क
100 रु ० के समतुल्य की विदेशी करेंसी की विनिमय दर
(3)
206
443
12.13
70.10
30.80
29.60 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
SEC . 3 ( 1 ) ]
(1)
(2)
7 फ्रांस के फेंक
8 इतालवी लीरा
जापानी येन
9
10 नावें के क्रोनर
11 पौंड स्टलिंग
12 स्वीडन-क्रोनर
13 स्विटजर लैंड के फेंक
14 संयुक्त राज्य अमरीका के डालर
3
(3)
54.50
80.10
36.90
64.50
5.2950
50.40
30.80
12.34
[सं ० 95 - सी० शु ० / फा ० सं ० 503 / 11 / 74- सीशु ०-6]
वी० एस ० नायक; अवर सचिव ।
PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1975