रजिस्ट्री सं ० डी- ( डा ) -72
REGISTERED No. D-( D) -18
:
भारत का राजपत्र The Gazette of India
EXTRAORDINARY
भाग -खण्ड 3-- उपखण्ड ( ii )
PART II- Section 3-Sub- section ( ii )
प्राधिकार से प्रकाशित
'T PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 413] नई दिल्ली, शनिवार , अक्तूबर 4, 1975 / प्राश्विन 12 , 1897
No. 413 ] NEW DELHI , SATURDAY , OCTOBER 4, 1975 / ASVINA 12 , 1897
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिसले कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part In order that it maybe filed as a separate compilation
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES
CORRIGENDA
INCOME - TAX
New Delhi , the 4th October 1975
S.O. 582 (E) . In the notification of the Central Board of Direct Taxes No. S.O. 725 (E) , dated the 19th December , 1974, published at page 2677 of the Gazette of India Extraordinary, Part II-Section 3- Sub- section ( ii ) , dated 19th December , 1974 ,
(1) in line 4 , for " 19th December 1974 " read " 19th December , 1974. " ;
(2) in line 10, for " following rules " read " following rule" .
[No. 1117 /F . No. 142 ( 19 ) / 73 - TPL ]
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
शुद्धि-पत्त्र
नई दिल्ली, 4 अक्तूबर , 1975
का० ग्रा ० 583 ( प्र ) -भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II , खण्ड 3 , उपखण्ड ( ii ) दिनांक 19 दिसम्बर, 1974 के पृष्ठ 2678 पर प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व और बीमा विभाग ) की अधिसूचना संख्या का ० आ० 725 ( अ) में कृपया निम्नलिखित संशोधन कर लिए जाएं:-
1. पहले पैराग्राफ की तीसरी पंक्ति में 'संशोध' के स्थान पर 'संशोधन ' पढ़ा जाय ।
(2283)
[PART - THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
2284
2. पहले पैराग्राफ की पांचवीं पंक्ति में 'प्रवृत ' के स्थान पर 'प्रवृत' पढ़ा जाय ।
3. दूसरे पैराग्राफ की पहली पंक्ति में 'अंतस्थापित' के स्थान पर 'अन्तःस्थापित ' पढ़ा जाय ।
4. दूसरे पैराग्राफ के भाग ( क) की पहली पंक्ति में ' ' के स्थान पर ' ' पढ़ा जाय ।
5. दूसरे पैराग्राफ के भाग ( क ) की अन्तिम पंक्ति में '। ' के स्थान पर '; ' पढ़ो जाय ।
6. दूसरे पैराग्राफ के भाग ( ख ) की अन्तिम पंक्ति के अन्त में उद्धरण चिन्ह के बाद '। ' को हटा दिया जाय ।
[सं ० 1118/फा० सं ० 142 ( 19) / 73 - टो० पो ० एल ० ]
GIFT- TAX
S.O. 584(E) In the notification of the Central Board of Direct Taxes No. S.O. 727 (B) , dated 19th December , 1974 , published at pages 2679 to 2680 of the Gazette of India Extraordinary , Part II Section 3 Sub- section ( ii ) , dated 19th December , 1974, at page 2679 , in the heading , for " SUR - TAX " read " GIFT- TAX" .
[No. 1119 /F . No. 142( 19)/ 73 - TPL ]
का० प्रा० 585 ( भ) .-भारत के राजपत्त्र, असाधारण , भाग II, खण्ड 3 , उपखण्ड ( ii ) दिनांक 19 दिसम्बर , 1974 के पृष्ठ 2680 पर प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व और बीमा विभाग ) की अधिसूचना संख्या का ० आ० 727 ( अ) में कृाया निम्नलिखित संशोधन कर लिए जाएं :-
1. दूसरे पैराग्राफ के भाग ( ख ) की दूसरी पंक्ति में ' पए' के स्थान पर ' रुपए' पढ़ा जाए ।
2. दूसरे पैराग्राफ के भाग ( ख ) की अन्तिम पंक्ति के अन्त में उद्धरण चिन्ह के बाद ' । को हटा दिया जाय ।
[सं ० 1120/फा ० सं ० 142 ( 19 )/ 73 - टी ०पी ० एल ० ]
WEALTH - TAX
S.O. 586(E) . In the notification of the Central Board of Direct Taxes No. S.O. 726 (E ) , dated 19th December , 1974 , published at pages 2678 to 26792679 of the Gazette of India Extraordinary , Part II- Section 3 -Sub- section (ii ) , dated 19th December , 1974 , at page 2678 , in line 13 , omit " as" .
[No. 1121 /F . No. 142 ( 19 )/ 73 - TPL ]
O. P. BHARDWAJ , Secretary , Central Board of Direct Taxes.
का० श्रा० 587 ( श्र) . भारत के राजरत्र, असाधारण , भाग II, खंड 3 , उप खंड ( ii) दिनांक 19 दिसम्बर 1974 के पृष्ठ 2679 पर प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संजया का० ग्रा० 726 ( अ) में कृपया निम्नलिखित संशोधन कर लिए जाएं:
1. दूसरे पैराग्राफ के भाग ( ख ) की अन्तिम पंक्ति के अन्त में उद्धरण चिन्ह के बाद " ।" को हटादिया जाय ।
[सं० 1122/ फा ० सं ० 142 ( 19 ) / 73-टी० पी० एल ० ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
SEC . 3 ( ii ) ]
2285
का० प्रा ० 588 ( अ ) -भारत के राजपत्त्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 , उपखंड ( 1 ) दिनांक 19 दिसम्बर 1974 के पृष्ठ 2981 पर प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व और बीमा विभाग ) की अधिसूचना संधा का ० आ ० 728 ( अ ) में कृपया निम्नलिखित संशोधन कर लिए जाएं:-
1. दूसर पैराग्राफ के भाग ( ख ) की अंतिम पंक्ति के अन्त में उद्धरण चिन्ह के बाद "। " को हटा दिया जाय ।
[सं० 1123/फा ० सं ० 142 ( 19 ) / 73-टी ० पी० एन ० ] श्रो० पी ० भारद्वाज , सचिव , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1975