रजिस्ट्री सं ० डी-(ही) -72
REGISTERED No. D-( D) -72
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
ote
भाग II-- लण्ड 3- उपलण्ड ( ii ) PART II-Section 3-Sub- section ( il )
GOVI
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 99]
नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 2 , 1976 / फाल्गुत 12 , 1897
No. 99] NEW DELHI , TUESDAY , MARCH 2 , 1976 / PHALGUNA 12 , 1897
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed asa separate compilation
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
[Border Security Force ( II ) Section ( G & Q ) ]
NOTIFICATIONS
New Delhi, the 2nd March 1976
S.O. 148 (E) .- In pursuance of the provisions of clause (a) Sub- Section ( i) of section 2 of the Border Security Force Act , 1968 (47 of 1968 ) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Himachal Pradesh for a period of six months with effect from 22-3-1976 as active duty .
[No. F.14 /15 / 75 - OPS- BSF ]
गृह मंत्रालय
[सीमा सुरक्षा बल ( II ) अनुभाग ( जी एण्ड क्यू ) ]
अधिसूचनाएं
नई दिल्ली, 2 मार्च , 1976
का ० प्रा० 148 (प्र ).-सा० नि ० सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) कीधारा 2 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड' ( क ) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 22-3-76 से 21-9-76 तक छः मास के लिए हिमाचल प्रदेश में सेवारत होगा वह सक्रिय डयूटी होगी ।
[सं० फा० 14/ 15/ 75- श्रौप्स/ बी० एस ० एफ ० ]
(479) THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
480
[PART 11-
S.O. 149 (E ) . In pursuance of the provisions of clause ( a) Sub - Section ( i) of section 2 of the Border Sccunty Force Act , 1968 ( 47 of 1968 ) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a ) serving in Orissa for a period of six months with effect from 22-3-1976 às active duty.
[No. F.14/ 15 / 75 - OPS /BSF ]
क१० प्रा० 149 ( प्र) -सा ०नि ० सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 कर 47 ) की धारा 2 की जप- धारा ( 1 ) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ऐसदद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 22-3-76 से 21-9-76 तक छः मास के लिए उड़ीसा से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं ० फा ० 14/15/ 75-औप्स/ बो० एस ० एफ ० ] $ .O . 150 ( E ) . In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section ( i) of section 2 of the Border Security Force Act , 1968 ( 47 of 1968 ) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a ) serving in Goa , Daman and Diu for a period of six months with effect from 22-3-1976 as active duty .
[ No. F.14/15 / 75- OPS /BSF ]
का० श्रा० 150 ( प्र) -मा ० नि ० सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47) की धारा 2 ती उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धों के अनुत्तरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की डयूटी जो 22-3-76 से 21-9-76 तक छः मास के लिए गोवा , दमण और दीव से सेवारत होगा यह सक्रिय डयूटी होगी ।
[सं० फा ० 14/ 15/ 75-श्रौप्स/ बो ० एस ० एफ ०]
S.O. 151 ( E ) .In pursuance of the provisions of clause ( a) Sub - Section ( i ) of section 2 of the Border Sccurity Force Act , 1968 (47 of 1968 ) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a) serving in Pondicherry for a period of six months with effect from 22-3-1976 as active duty .
[No. F.14/ 15 / 75 - OPS / BSF ]
फा० प्रा० 151 ( श्र ) सा० नि ० सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( क) उपबन्धो के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्- द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 22-3-76 से 21-9-76 तक छः मास के लिए पाण्ड, चेरी से सेवारत होगा यह सक्रिय डयूटी होगी ।
[सं ० फा० 14/15/ 75 -श्रीप्स/बी० एस ० एफ ० ] S.O. 152 (E ) . In pursuarice of the provisions of clause ( a) Sub- Section ( i ) of section 2 of the Border Security Force Act , 1968 ( 47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a) serving in Arunachal Pradesh for a period of six months with effect from 22-3-1976 as active duty .
[No. F.14 / 15 / 75 - OPS / BSF ]
का० श्रा० 152 ( श्र) सा० ति० सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 ( 1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्- द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 22-3-76 से 21-9-76 तक छ मास के लिए अरुणाचल से सेवारत होगा वह सक्रिय डयूटी होगी ।
[सं ० फा ० 14/ 15 / 75 -औप्स /बी ० एस ० एफ ० ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
SEC . 3 ( ii ) ]
481
S.O. 153 (E). In pursuance of the provisions of clause (a) Sub- Section (i ) of section 2 of the Border Security Force Act , 1968 (47 of 1968 ) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Dadra and Nagar Haveli for a period of six months with effect from 22-3-1976 as active duty.
[No. F.14/15 / 75- OPS /BSF ]
फा० प्रा० 153 ( प) -सा ० नि० सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 ( 1968का 47) की धारा 2 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक की ड्यूटी जो 22-3-76 से 21-9-76 तक छः मास के लिए दादर और नगर हवेली से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं० फा ० 14/ 15/ 75 - प्रोप्स/बी ० एस ० एफ ० ] S.O. 154 (E) . In pursuance of the provisions of clause ( a) Sub - Section ( i ) of section 2 of the Border Security Force Act , 1968 (47 of 1968 ) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Tamil Nadu for a period of six months with effect from 11-3-1976 as active duty .
[No. F.14/15 / 75 - OPS /BSF ]
का० प्रा० 154 ( प्र) -सा० नि० सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47) की धारा 2 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्- द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 11-3-76 से 10-9-76 तक छः मास के लिए तमिलनाडू से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगो ।
[सं ० फा० 14/15/ 75-श्रीप्स/ बी० एस ० एफ० ] S.O. 155(E ) . In pursuance of the provisions of clause ( a) Sub - Section ( i) section 2 of the Border Security Force Act , 1968 (47 of 1968 ) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Sikkim for a period of six months with effect from 11-3-1976 as active duty.
[No. F.14 /15 / 75 - OPS / BSF ]
C. G. SOMIAH, Jt . Secy .
हा० प्रा० 155 ( प्र ) -सा ० नि० सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्- द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 11-3-76 से 10-9-76 तक छः मास के लिए सिक्किम से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं ० फा ० 14/15/ 75 -प्रौप्स/ बी ० एस ० एफ० ] सी० जी० सोमैया , संयुक्त सश्चिय ।
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1976