REGISTERED No. D-(D)-72 रजिस्ट्री सं ० डी-( डी) -72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II--खण्ड 3-उपखण्ड ( ii) PART II--Section 3-Sub - section ( H)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 193]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , प्रप्रैल 15, 1976/ चैत्र 26, 1898
No. 193] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15 , 1976/ CHAITRA 26, 1898
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या बी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to the Part ha order that it may be filed as a separate compilation
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES
CORRIGENDA
WEALTH- TAX
New Delhi , the 15th April 1976
S.O. 304(E) . In the notification of the Central Board of Direct Taxes No. S.O. 267 (E) , dated the 31st March , 1976 , published at pages 743 to 745 of the Gazette of India , Extra- ordinary , Part II Section 3 -Sub - Section (ii ) , dated the 31st March , 1976,
(1) at page 743 , -
(i) in line 4, for " 31st March 1976 " , read " 31st March , 1976 " ;
(ii) in line 12, for " after Chapter V, the following Chapter shall be inserted namely:-", read "after rule 4, the following rules shall be inserted , namely: ";
( iii) omit lines 13 and 14 ;
(iv) in line 15 , for " 22A " , read " 4A' ;
(2) at page 744 ,-
(i) in line 3 , for " 22B " , read " 4B" ;
(ii ) in line 12 , for "the figures letter " , read " the figures , letter" ;
(ili) in line 13 , for "/ 18 ( 1 ) " , read "/ 18A ( 1 ) " ' ;
(949) 950
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART II-
(iv) in line 20 , for " 22A" , read " 4A";
(v) in line 40, for " permitted" , read " permitting" ;
(3 ) at page 745 , in line 5, for " challan" , read "chalan" .
[No. 1287 / F . No. 142 ( 14 ) /76- TPL ]
O. P. BHARDWAJ, Secy.
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
शुद्धि-पक्ष
धल-कर
नई दिल्ली, 15 अप्रैल , 1976
हा ० प्रा० 305 ( अ ) -भारत के राजपक्ष , असाधारण , भाग 2 , खण्ड 3, उपखण्ड ( ii ) में 31 मार्च , 1976 को पृष्ठ 745 से 746/1 तक पर प्रकाशित, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्थ की श्रधि- सूचना सं ० 267 ( अ ) में, -
(1 ) पृष्ठ 745 पर, --
( i ) 10वीं और 11वीं पंक्ति में, " अध्याय के पश्चात् निम्नलिखित प्रध्याय जोड़ा जाएगा" वाक्यांश के स्थान पर " नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़े जाएंगे" वाक्यांश पढ़िए ;
(ii) 12वीं और 13वीं पंक्ति का लोप कीजिए ;
( iii) 14वी पंक्ति में " 22 क" के स्थान पर " 4 क " और " धारा 22 क " के स्थान पर "धारा 22 ग " पढ़िए ; और
( iv) 19वीं पंक्ति में " 22ख " के स्थान पर " 4 ख " पढ़िए प्रौर "दने " के स्थान पर "देने" पढ़िए ;
( 2 ) पृष्ठ 746 पर,
(i) 12वीं पंक्ति में " 22 क" के स्थान पर " 4 क " पढ़िए ;
( ii ) 13वीं पंक्ति में " धन-कर अधिनियम 1957" के स्थान पर " धन -कर अधिनियम , 1957" और " 22 क " के स्थान पर " 22ग " पढ़िए ;
( iii) 23वीं पंक्ति में से "/कार्यवाहियां " तथा " / जिनसे " चिन्हों और शब्दों का लोप कीजिए ;
( iv) 27वीं पंक्ति में से "/ कार्यवाहियां" और "/ हैं" चिन्हों और शब्दों का लोप कीजिए ; और
(V) 33वीं पंक्ति में " +9" के स्थान पर " +8 " पढ़िए ;
(3) पृष्ठ 746/1 पर, ---
( i) पंक्ति 2 में " आवेदन " के स्थान पर " आवेदक" पढ़िए ;
( ii ) पंक्ति 3 में " सहीं " के स्थान पर "मह" पढ़िए ;
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
Suc. 3 ( H) ]
951
( iii) पंक्ति 4 और 5 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़िए , अर्थात्: -
" ग्राज 19 ........ के . मास के. दिन सत्यापित " ;
(iv) 10वीं पंक्ति में " प्रतिया" के स्थान पर " प्रतियों" पढ़िए ;
( V) 13 वीं पंक्ति में " चलान " के स्थान पर " चालान " पढ़िए ;
(Vi) 15 वीं पंक्ति में " पराक्रम्य " के स्थान पर " परक्राम्य" पढ़िए ; और (vii ) 19 वीं पंक्ति में "आवेदन " के स्थान पर " आवेदक " पढ़िए ।
[सं ० 1288/का० सं० 142( 14)/ 76 -टी०पी ०एन ० ]
श्रो० पी० भारद्वाज , सचिव ।
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1976