रजिस्ट्री सं ० डी- ( डी ) -72
REGISTERED NO . D- ( D) -72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाचारण
EXTRAORDINARY
PART II Section 3-Sub - section ( 1)
भाग II-खण्ड 3-उपखण्ड ( 1 )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 373]
नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 17 , 1976 / कार्तिक 26 , 1898
373 ] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 17 , 1976 / KARTIKA 26, 1898 No.
इस भाग में भिम्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed na a separate compilation
DEPARTMENT OF REVENUE & BANKING
NOTIFICATION
CENTRAL EXCISES
New Delhi , the 17th November 1976
G.S.R. 882 (E ) . In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 8 of the Central Excises Rules , 1944 , and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 183 / 76 - Central Excises , dated the 27th May , 1976 , the Central Government hereby exempts printing and writing paper con- talning mechanical wood pulp amounting to not less than 50 per cent of the fibre content and of a substance not exceeding 65 grams per square metre , falling under sub - item ( 1 ) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act , 1944 ( 1 of 1944 ) , and specified in column ( 2 ) of the Table below , from so much of the duty of excise levi- able thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column ( 3 ) thereof.
THE TABLE
Duty S. No.
Description
(3)
(2)
(1)
5.5 per cent ad valorem 1. Odd sized newsprint and reject newsprint
15 per cent ad valorem 2. Others
( 2677 )
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
PART II- SEC. 3 ( 1 ) 2678
Explanation : In this notification,-
( a) " odd sized newsprint " means newsprint which cannot be used on a rotary print- ing press on account of its being non - standard in size ;
(b) " reject newsprint" means newsprint which cannot be used on a rotary printing press on account of numerous joints or crushed central core in it or is other- wise defective .
[No. 278 / 76 -C.Ex . ]
R. K. CHANDRA , Under Secy .
राजस्व पौर बैंकिंग विभाग
अधिसूचना
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
नई दिल्ली , 17 नवम्बर , 1976
सा० का ० ति० 882 ( प्र) -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के नियम 8 के उप- नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं ० 183 / 76--केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 27 मई , 1976 को अधिक्रांत करते हुये , केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनसूची की मंद संख्या 17 की उपमंद ( 1 ) के अन्तर्गत श्राने वासे , तथा नीचे की सारिणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट, ऐसे मुद्रण और लेखन कागज को , जिसमें यांत्रिक काष्ठ लुगदी की मात्रा रेशे ( फाइबर ) की मात्रा के पचास प्रतिशत से कम नहीं हो, तथा जो ऐसे पदार्थ का हो जो प्रत्येक वर्ग मीटर 65 ग्राम से अधिक न हो, उस पर उग्रहणीय उसने उत्पाद -शुत्व से छूट देती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्ष से अधिक है ।
सारणी
वर्णन
क्रम सं ०
शुल्क
(3)
(2)
(1)
मूल्य का 5.5 प्रतिशत 1 . विभिन्न साइजों का अखबारी कागज और अस्वीकृत अखबारी कागज
2. अन्य
मूल्य का 15 प्रतिशत
स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना में, -
(क ) " विभिन्न साइों का अखबारी कागज " से ऐसा अखबारी कागज अभिप्रेत है जो मानक साइज का न होने के कारण रोटरी मुद्रण प्रेस पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता ;
भारत का असाधारण राजपत्र
भाग II- . 3 ( 1 )
2679
(ख) " अस्वीकृत अखबारी कागज" से ऐसा अखबारी कागज अभिप्रेत है जो बहुत से जोड़ों या केन्द्रीय भाग में अपघर्षण छेदों या किसी अन्य प्रकार की कामी के कारण रोटरी मुद्रण प्रेस पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता ।
[सं ० 278/ 76-के ० उ ० शु ० ]
प्रार ० के ० चन्द्र , प्रवर सचिव
महा प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग , विल्ली द्वारा प्रकाशित 1976
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD, NEW 1 CHI AND PUBLISHED BY THE CONTRO