REGISTERED NO . D- ( D) -73 रजिस्ट्री सं ० बी- ( डी ) = 72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
श्रसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3- उपखण्ड ( il )
PART II-Section 3-Sub- section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 3 , 1976 / प्रग्रहायण 12 , 1898
सं० 516]
No. 516 ] NEW DELHI, FRIDAY , DECEMBER 3 , 1976 / AGRAHAYANA 12 , 1898
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MINISTRY OF HOME AFFAIRS
[Border Security Force ( II ) Section ( G & Q) ]
NOTIFICATIONS
New Delhi , the 3rd December 1976
S.O. 763 (E ) . In pursuance of the provisions of clause (a) Sub- Section ( i) of Section 2 of the Border Security Force Act , 1968 (47 of 1968 ) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a) scrving in ASSAM for a period of six months with effect from 11-12-1976 as active duty .
[No. F. 14 /15/ 75 - OPS/B.S.F. ]
गृह मंत्रालय
[सीमा सुरक्षा बल ( II ) अनुभाग ( जो एंड क्यू) ]
श्रधिसूचनाएं
नई दिल्ली, 3 दिसम्बर , 1976
सा० नि० 763 ( प्र). सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येकः व्यक्ति की ड्यूटी जो 11-12-76 से 10-6-77 तक छः मास के लिए आसाम से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं ० फा ० 14/15/ 75 -ओप्स/ बी ० एस ० एफ ० ]
( 2161 )
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
PART II- SEC . 3 ( ii) 2162
S.O. 764 (E ) . In pursuance of the provisions of clause ( a) Sub - Section ( i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968 ) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a) serving in CHANDI- GARH for a period of six months with effect from 15-12-1976 as active duty .
[No. F. 14/15 / 75- OPS/ B.S.F . ]
सॉ० ति ० 764 (प्र) . सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 15-12-76 से 14-6-77 तक छः मास के लिए चण्डीगढ से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं० फा० 14/15/ 75-ओप्स/बी ० एस ० एफ ० ]
S.O. 765 (E) . In pursuance of the provisions of clause ( a) Sub - Section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act , 1968 (47 of 1968 ) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a ) serving in TRIPURA for a period of six months with effect from 15-12-1976 as active duty .
[No. F. 14 /15 / 75 - OPS / B.S.F . ]
सा०नि० 765 (प्र ) . सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 15-12-76 से 14-6-77 तक छः मास के लिए त्रिपुरा से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं ०फा० 14/15/ 75 - औप्स / बी ० एस ० एफ ०
S.O. 766( E) . In pursuance of the provisions of clause (a) Sub - Section ( i ) of Section 2 of the Border Security Force Act , 1968 (47 of 1968 ) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in PUNJAB for a period of six months with effect from 19-12-1976 as active duty.
[No. F. 14 /15 / 75- OPS/ B.S.F . ]
सा०नि० 766 ( प्र) सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड (क ) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि उपयुक्त खण्ड (क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति को ड्यूटी जो 19-12-76 से 18-6-77 तक छः मास के लिए पंजाब से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं ० फा ० 14/ 15/ 75 - श्रोप्स/बो ०एस ०एफ ०]
S.O. 767 (E ) . In pursuance of the provisions of clause (a) Sub- Section ( i ) of Section 2 of the Border Security Force Act , 1968 (47 of 1968 ) the Central Government hereby declares the duty by the every person referred to in the said clause ( a ) serving in GUJARAT for a period of six months with effect from 20-12-1976 as active duty.
[No. F. 14/15 /75- OPS/B.S.F. ]
सा० नि ० 767 (श्र) -सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 20-12-76 से 19-6-77 तक छः मास के लिए गुजरात से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं ० फा ०14/ 15 / 75 - श्रीप्स/ बी ० एस ० एफ ० ] भाग II-खं . 3 ( ii )
भारत का असाधारण राजपत्र
2163
S.O. 768 (E ) . In pursuance of the provisions of clause ( a ) Sub - Section ( i) of Section 2 of the Border Security Force Act , 1968 (47 of 1968 ) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a) serving in J and K for a period of six months with effect from 26-12-1976 as active duty .
[No. F. 14/ 15 / 75- OPS/ B.S.F . ]
सा०ति ० 768 ( श्र ) - सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 26-12-76 से 19-6-77 तक छः मास के लिए जम्मू और कशमीर से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं ० फा० 14/ 15/ 75-ओप्स/बी ० एस ० एफ ० ]
S.O. 769 (E) . In pursuance of the provisions of clause ( a) Sub- Section (i ) of Section 2 of the Border Security Force Act , 1968 ( 47 of 1968 ) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in MIZORAM for a period of six months with effect from 11-12-1976 as active duty .
[No. F. 14 /15 / 75 - OPS / B.S.F . ]
सा० नि० 769 ( प्र ). सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 11-12-76 से 10-6-77 तक छः मास के लिए मीजो राम से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं ० फा ० 14/ 15/ 75-श्रीप्स/ बी ०एस ० एफ ० ]
S.O. 770 (E ) .-In pursuance of the provisions of clause ( a) Sub - Section ( i ) of Section 2 of the Border Security Force Act , 1968 ( 47 of 1968 ) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a ) serving in NAGALAND for a period of six months with effect from 11-12-1976 as active duty .
[No. F. 14/15 / 75 - OPS / BSF ]
C. G. SOMIAH , Jt . Secy .
सा० नि० 770 ( थ ) सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती हैं कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 11-12-76 से 10-6-77 तक छः मास के लिए नागालैंड से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं ० फा ० 14/15/ 75-श्रोप्स/ बी ०एस ०एफ० ]
सो० जो ० सोमैया , संयुक्त सचिव ।
महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1976