REGISTERED No. D- (D)-72 जिस्ट्रो सं ० डो-( ओ ) -72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
23 भाग II-खण्ड 3-उपखण्ड (i )
PART II- Section 3-Sub -section (1)
1976
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स० 412] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17 , 1976/ अग्रहायण 26 , 1898
No. 412] NEW DELHI, FRIDAY , DECEMBER 17 , 1976 / AGRAHAYANA 26 , 1898
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(Transport Wing),
NOTIFICATION
New Delhi , the 17th December 1976
G.S.R. 927 ( E ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 11 ) of section 63 of the Motor Vehicles Act , 1939 ( 4 of 1939 ) , and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. GSR 518- ( E ) , dated the 4th October , 1975 , the Central Government hereby specifies the number of national permits specified in column 3 of the table below , which the appropriate authority of a State mentioned in the corresponding entry in column 2 of the said table may , for the purposes of encouraging long distance inter- state road transport , grant to the public carriers in relation to that State ,
TABLE
1
Name of the State
5 , No
Number of permits National
2
1.
450 each.
1. Andhra Pradesh, Assam, Bihar , Gujarat , Maharashtra , Uttar Pradesh and West Bengal ,
( 2825 )
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
PART II-SEc . 3 ( 1 ) 2826
2
3 1
400 each 2. Kerala , Madhya Pradesh , Karnataka , Orissa , Punjab , Rajas- than, Tamil Nadu and Delhi .
350 3. Haryana.
300 each .
4. Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir .
250 5. Goa, Daman and Diu .
50 each .
6. Meghalaya , Nagaland , Sikkim , Chandigarh , Dadra and Nagar Haveli , Manipur , Pondicherry , Tripura , Arunachal Pradesh and Mizoram ,
[ No. F. TIT ( 32 ) / 76 . ]
В. В. МАНАJAN , Jt . Secy.
नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 17 दिसम्बर , 1976
सो० का० मि ० 927 (श्र ) - मोटर गाड़ी अधिनियम , 1939 ( 1939 का 4 ) की धारा 63 की उपधारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या साकानि 518- ( ई ) दिनांक 4 अक्तूबर , 1975 के अतिक्रमण में केंन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय परमिट की संख्या एतद्वारा निर्दिष्ट करती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में सम्बन्धित प्रविष्टि में उल्लिखित राज्य की समुचित प्राधिकरण लम्बी दूरी की अन्तर्राज्यीय सड़क परिवहन को प्रोत्साहन देने के लिए उस राज्य के संम्बन्ध में सरकारी गाड़ियों को प्रदान करे ।
सारणी
क्रम सं
राज्य का नाम
राष्ट्रीय परमिटों की संख्या
2
1
3
प्रत्येक 450 1. आन्ध्र प्रदेश , असम , बिहार , गुजरात , महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल ।
प्रत्येक 400 2. केरल , मध्य प्रदेश , कर्नाटक , उड़ीसा , पंजाब , राजस्थान, तमिलनाड और दिल्ली । :
3. हरियाणा
350 भारत का असाधारण राजपन
भाग II-खं . 3 ( i )
2827
2
3 1
प्रत्येक 300 4. हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर
250 5. गोश्रा , दमन और दीव
प्रत्येक 50 6. मेघालय , नागालैण्ड, सिक्क्रम , चण्डीगढ़ , वावरा और नगर हवेली , मणिपुर , पाण्डेचिरी , त्रिपुरा , अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम
[सं ० फा ० टी आई टी ( 32 )/76]
बी० बी० महाजन , संयुक्त सचिव ।
महा प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशिव 1976 PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD, NEW DELHI:AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1976