रजिस्ट्रो सं ० डी- (डी ) -72
REGISTERED No. D- (D)-72
platsen of Nes, 33 , 34р
मन्यमेव जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
00
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3 -उपखण्ड ( ii )
PART II-Section 3-Sub - section ( il) `
COLTO IND
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
मई बिल्ली , सोमवार , अनवरी 3 1977/ पौष 13 1898
१० 1]
No. 11
NEW DELHI , MONDAY , JANUARY 3 , 1977 PAUSA 13 , 1898
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा आ सर्क ।
Separate paging is given to this fart in order that it may be filed as a separate compilation
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
[Border Security Force ( II ) Section ( G & Q) ]
NOTIFICATIONS
New Delhi , the 3rd January 1977
8.O. 1 ( E ) . In pursuance of the provisions of clause ( a ) Sub - Section ( 1 ) of section 2 of the Border Security Force Act , 1968 ( 47 of 1968 ) , the Central Gov- ernment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Haryana for a period of six months with effect from 8th January , 1977 , as active duty .
[No. F. 14 /15 / 75 - OPS / BSF ]
गृह मंत्रालय
[सीमा सुरक्षा बल ( II ) अनुभाग ( की एण्ड फ्लू) ]
अधिसूचनाए
नई दिल्ली, 3 जनवरी 1977
फा० बा० 1 ( 9 ) .--सा० नि० सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 (1968 षा 47 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (क ) उपबन्धों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार
( 1 ) THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II -SEC . 3 ( 11 ) 2
एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति को ड्यूटी जो 8-1-77 से 7-6-77 तक छ माम के लिए हरियाणा में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगो ।
[स ० फा ० 14/15/ 75 -श्रीप्स / बी० एस ० एफ़ ० ]
S.O 2 ( E ) -In pursuance of the provisions of clause ( a) Sub - Section ( 1 ) of section 2 of the Border Security Force Act , 1968 (47 of 1968 ) , the Central Gov- ernment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) servinging in Rajasthan, for a period of six months with effect from 8th Janu- ary , 1977 , as active duty .
[No. F. 14 /15 / 75 - OPS /BSF1
का० प्रा० 2 ( प्र) . सा ० नि ० सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड (क ) उपबन्धो के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति को ड्यूटी जो 8-1-77 से 7-6-77 तक छः मास के लिए राजस्थान से सवारत होगा बह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं० फा० 14/15/ 75 -प्रौष्म/ बी० एम ० एक
S.O. 3 ( E ) -In pursuance of the provisions of clause ( a ) Sub - Section ( i ) gr section 2 of the Border Security Force Act , 1968 , ( 47 of 1968 ) , the Central Gov- ernment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in West Bengal , for a period of six months with effect from 8th January , 1977 , as active duty
[No. F. 14/ 15 / 16- OPS /BSF ]
का० ग्रा ० ३ ( प्र) . सा ० नि० सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 (1968 का 47 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8-1-77 से 7-6-77 तक छः मास के लिए वैस्ट बंगाल में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[स० फा ० 14/15/ 75-ौप्स/ बी ० एस ० एफ ० ]
S.O. 4 ( E ) . In pursuance of the provisions of clause ( a) Sub - Section ( i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968 ) , the Central Gov- ernment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Bihar , for a period of six months with effect from 17th January, 1977 , as active duty .
[No. F. 14/ 15 / 75 - OPS /BSF ]
फा० प्रा० 4 ( प्र ) . सा ० नि ० सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47 ) की धारा 2 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति को ड्यूटी जो17-1-77 से 16-6-77 तक छः मास के लिए बिहार से सेवारत होगा यह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[स ० फा० 14/15/ 75 -पौप्स/ बी० एस ० एफ ० ] भाग II-खं . 3 ( ii )
भारत की अग्
3
S.O. 5 ( E ) . In pursuance of the provisionsprovisio of clause ( a ) Sub - Section ( i ) of section 2 ofof the BoBorder Security Force Act , 1968 ( 47 of 1968 ) , the Central Gov- ernment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Delhi for a period of six months with effect from 23rd January, 1977 , as active duty .
[No. F. 14 / 15 / 75 - OPS/BSF ]
फा ० प्रा० 5 ( प्र) . सा ० नि ० मुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप-धारा ( 1 ) मेंः खण्ड ( क ) उपबन्धो के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) मे उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 23-1-77 से 22-6-77 तक छ मास के लिए देहली से सेवारत होगा वह मक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं० फा० 14/15 / 75-श्रोप्स/ बी० एस ० एफ० ]
8.O. 6 ( E ) . In pursuance of the provisions of clause ( a) Sub - Section ( i ) of section 22 of the Border Security Force Act , 1968 (47 of 1968 ) , the Central Gov- ernment hereby declaredeclares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Kerala for a period of six months with effect from 25th , January, 1977 , as active duty .
[ No. F. 14/ 15 /75 - OPS /BSF ]
फा० प्रा० ० ( ८) -सा ० नि ० सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धों के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ब्यूटी जो 25-1-77 से 24-6-77 तक छः मास के लिए केरला से सेवारत होगा यह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[स ० फा ० 14/15/ 75-श्रोप्स/बी० एस ० एफ़ ०]
SO. 7 (E) . In pursuance of the provisions of clause ( a) Sub - Section ( 1 ) of section 2 of the Border Security Force Act , 1968 ( 47 of 1968 ) , the Central Gov- ernment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Meghalaya for a períod of six months with effect from 31st Janu- ary , 1977 , as active duty .
[No. F. 14 /15 /75 - OPS /BSF ]
Ρ . Κ . ΚΑΤΗPALIA , Jt . Secy.
का० प्रा० 7 ( प ) -सा ० नि ० सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) मे उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति को डयूटी जो 31-1-77 से 30-6-77 तक छ. मास के लिए मेघालय से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होमी ।
[स ० फा० 14/15/ 75 -प्रोप्स/बो० एस ० एक्र० ]
पो० के ० कठप्रालिया, संमुक्त सचिव ।
महा प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई विर्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONE , DELHI , 1977 IOD - 17092
14.3.78
Date of T