रजिस्ट्री सं ० डो-( डी ) -72
REGISTERED No. D- ( D) -72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3--उपखण्ड ( ii )
PART II -- Section 3- Sub - section ( ti )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2 , 1977 माघ 13 , 1898
सं ० 50]
No 50 ] NEW DELHI . WEDNESDAY , FEBRUARY 2 , 1977 MAGHA 13 , 1898
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
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MINISTRY OF HOME AFFAIRS
Boarder Security Force ( II Section ( GAQ ) ]
NOTIFICATIONS
New Delhi , the 2nd February 1977
S.O 61 ( E ) -In pursuance of the provisions of clause ( a ) sub - section ( 1 ) of section 2 of the Border Security Force Act 1968 ( 47 of 1968 ) , the Central Govern- ment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a ) serving in Manipur for a perlod of six months with effect from 7th February , 1977 as active duty
[ No. F 14 /15 / 75 - OPS/ BSF ]
गृह मंत्रालय
'सीमा सुरक्षा बल अमुभाग ( II ) ( जी एण्ड क्यू) ।
अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 फरवरी , 1977
का ० श्र० 61 ( श्र ) -मा० नि ० सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47) की धारा 2 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धो के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एनद्वारा घोपित करती है कि उपर्युक्न खण्ड ( क ) मे उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 7-2-77 में 6-8-77 तक छः माम के लिए मनीपुर से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[म ० फा ० 14/ 15/ 75-औप्म/बी ० एम ० एफ ० ]
(145) THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II - SEC . 3 ( il ) 146
SO 62 ( E ) . In pursuance of the provisions of clause ( a ) sub section ( 1 ) of section 2 of the Border Security Force Act , 1968 ( 47 of 1968 ) , the Central Govern- ment hereby declares the duty by every person referred to in the sald clause ( a ) serving in Maharashtra for a period of six months with eftect from 10th February , 1977 as active duty
[No F. 14 /15 / 75 - OPS / BSF ]
का० ग्रा० 62 (श्र ) -सा ० ति० सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धा के अनुमरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करत। है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) मे उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 10-2-77 से 9-8-77 तक छ मास के लिए महाराष्ट्र मे सेवारत हागा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[म ० फा ० 14/ 15 / 75-औप्स/ बी० एस ० एफ ० ]
S.O. 63 ( E ) In pursuance of the provisions of clause ( a ) sub section ( 1 ) of section 2 of the Border Security Force Act 1968 ( 47 of 1968 ) , the Central Govern ment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a ) serving in Madhya Pradesh for a period of six months with effect from 13th February , 1977 as active duty
[No F 14 / 15 / 75 - OPS / BSF ]
का ० श्र० 63 ( श्र ) -मा ० नि० सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धाग 2 की उप -धारा ( i ) के खण्ड ( क) उपवन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एलद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) मे उल्लिखित प्रत्यक व्यक्ति की ड्यूटी जो 13-2-77 से 12-8-77 तक छ मास के लिए मध्य प्रदेश से सेवारत होगा वह मत्रिय ड्यूटी होगी ।
[स ० फा ० 14/15 75 -औप्स ची ० एस ० एफ ० ]
S.O. 64 ( E ) . In pursuance of the provisions of clause ( a ) sub - section ( i ) of section 2 of the Border Security Force Act , 1968 ( 47 of 1968 ) , the Central Govern ment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Mysore for a period of six months with ellect from 17th February , 1977 as active duty
[No F 14/15/75 OPS / BSF ]
फा० प्रा० 64 ( प्र) -मा० नि ० सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धा के अनमरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क) मे उल्लिखिन प्रत्यक व्यक्ति की ड्यूटी जो 17-2-77 से 16-8-77 तक छ मास के लिए मैसूर में मेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[म ० फा 14 15 75 -श्रौम बी० एस ० एफ० ]
S.O. 65 ( E ) . In pursuanceance of the provisions of clause ( a ) sub - section ( 1 ) of section 2 of the Border Security Force Act , 1968 ( 47 of 1968 ) , the Central Govern ment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a ) serving in Andhra Pradesh for a period of six months with effect from 23rd February , 1977 as active duty
[No F 14/15/75 OPS / BSF ]
का ० श्र ० 65 ( श्र ) मा० नि० सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त ग्खण्ड ( क ) मे उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति को ड्यूटी जो 23-2-77 से 22-8-77 तक छ मास के लिए आंध्र प्रदेश से सेवारत होगा वह सक्रिय डयुटी होगी ।
[स ० फा ० 14 15 75-ओप्स/ बी ० एम ० एफ ० ] भारत का असाधारण राजपत्र
भाग 1-खं . 3 ( ii )
147
S.O. 66 ( E ) . In pursuance of the provisions of clause ( a ) sub - section ( 1 ) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968 ) , the Central Govern- ment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Uttar Pradesh for a period of six months with effect from 28th February, 1977 as active duty
[No F 14 /15 / 75- OPS/ BSF ]
का० पा ० 66 ( प्र ) -सा०नि ० सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप-धारा ( i ) के खण्ड ( क ) के उपबन्धो के अनुमरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करतो है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) मे उल्लिखित प्रत्यक व्यक्ति क. ड्यूटी जो 28-2-77 से 27-8-77 तक छ माम के लिए उत्तर प्रदेश से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[म ० फा ० 14,15/ 75-ओप्स, बी ० एस ० एफ ० ]
S.O. 67 ( E ) , In pursuance of the provisions of clause ( a ) sub - section ( 1) of section 2 of the Board Security Force Act, 1968 ( 47 of 1968 ) , the Central Govern- ment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a ) serving in Himachal Pradesh for a period of six months with effect from 22nd March , 1977 as active duty
[No F 14 /15 / 75 - OPS / BSF ]
का ०ग्रा ० 67 ( श्र ) . मा०नि ० सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धो के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) म उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 22-3-77 से 21-9-77 तक छ माम के लिए हिमाचल प्रदेश से सेवाग्न होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[स ० फा 14/15 75-औप्स, बी एस एफ ]
SO. 68 (E) . In pursuance of the provisions of clause ( a) sub - section ( 1 ) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 ( 47 of 1968 ) , the Central Govern- ment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a) serving in Orissa for a period of six months with effect from 22nd March , 1977 as active duty .
[ No F. 14 /15 / 75 - OPS / BSF ]
का० प्रा ० 68 ( श्र) . मा ० नि० सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 ( 1968का 47) की धारा 2 की उप -धारा ( i) के खण्ड ( क ) उपबन्धो के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोपित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति को ड्यूटी जो 22-3-77 से 21-9-77 तक छ' मास के लिए उडीसा से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[म ० फा० 14/ 15/75-औप्स वी० एस ० एफ ० ]
S.O. 69 ( E ) . In pursuance of the provisions of clause ( a ) sub - section ( i ) of section 2 of the Border Security Force Act , 1968 ( 47 of 1968 ) , the Central Govern- ment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a ) serving in Goa , Daman and Diu for a period of six months with effect from 22nd March , 1977 as active duty
[ No. F 14 /15/ 75 - OPS/ BSF ]
का ० श्रा० 69 ( अ) मा० नि ० सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धाग 2 की उप -धारा ( i) के खण्ड (क ) उपबन्धो के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क) मे उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति को डयूटी जो 22-3-77 से 21-9-77 तक छ मास के लिए गोश्रा , दमण और दीव में सेवारत होगा यह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं ० फा० 14, 15/ 75-ौप्स/ बी ० एस ० एफ ० ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II - SEC . 3 ( 11 ) 148
S.O. 70 ( E ) . In pursuance of the provisions of clause ( a ) sub - section ( 1 ) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 ( 47 of 1968 ) , the Central Govern- ment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a) serving in Pondicherry for a period of six months with effect from 22nd March , 1977 as active duty
[ No F 14 /15 / 75 - OPS / BSF ]
फा० प्रा० 70 ( प्र ) -सा० नि ० सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप -धारा ( ⅰ ) के खण्ड (क ) उपबन्धो के अनुमरण मे केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) मे उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति को ड्यूटी जो 22-3-77 से 21-9-77 तक छ मास के लिये पाडिचेरी से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[म ० फा ० 14 15 75 -औप्स बी ० एम ० एफ ० ]
S.O. 71 ( E ) . In pursuance of the provisions of clause ( a ) sub - section ( 1 ) of section 2 of the Border Security Force Act , 1968 ( 47 of 1968 ) , the Central Govern- ment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a ) serving in Arunachal Pradesh for a period of six months with effect from 22nd March , 1977 as active duty
[No F 14 /15 / 75- OPS /BSF ]
का ० प्रा ० 71 ( श्र ) -मा० नि० मुरक्षा दल श्रधिनियम, 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप -धारा ( ⅰ ) के खण्ड ( क ) उपबन्धो के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति को ड्यूटी जो 22-3-77 से 21-9-77 तक छ मास के लिए अरुनाचल प्रदेश से नेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[स ० फा 14/15 75 - औग्स , बी० एम ० एफ० ]
S.O. 72 ( E ) . In pursuance of the provisions of clause ( a ) sub - section ( i ) of section 2 of the Border Security Force Act , 1968 ( 47 of 1968 ) , the Central Govern- ment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a) serving in Dadra and Nagar Haveli for a period of six months with effect from 22nd March , 1977 as active duty .
[ No F 14/ 15 / 75 - OPS / BSF ]
का ० प्रा ० 72 ( प्र ) . सा० नि ० सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा ( ⅰ) के खण्ड ( क) उपबन्धो के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क) मे उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति को ड्यूटी जो 22-3-77 से 21-9-77 तक छ मास के लिए दादर । और नगर हवेली में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
म ० फ 14 15 75 - औप्स बी ० एम ० एफ ०]
S.O. 73 ( E ) . In pursuance of the provisions of clause ( a ) sub - section ( 1 ) of section 2 of the Border Security Force Act , 1968 ( 47 of 1968 ) , the Central Govern- ment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a ) serving in Tamil Nadu for a period of six months with eflect from 11th March , 1977 as active duty
[ No F 14 / 15 / 75 - OPS / BSF |
का ० श्रा ० 73 ( अ ) . सा ० नि ० मुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47) की धारा 2 की उप -धारा ( 1) के खण्ड ( क) उपबन्धो के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) मे उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति को ड्यूटी जो 21-3-77 से 10-9-77 तक छ मास के लिये तमिलनाडु में सेवारत होगा यह मक्रिय डयूटी होगी ।
[म ० फा 14′15′75-श्रौप्स वी ० एम ०एफ ० ] भारत का असाधारण राजपत्र
149 भाग II-खं . 3 ( ii )
S.O. 74 ( E ) .- In pursuance of the provisions of clause ( a) sub - section ( 1 ) of section 2 of the Border Secretary Force Act , 1968 (47 of 1968 ) , the Central Govern- ment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a) serving in Sıkkim for a period of six months with effect from 11th March, 1977 as active duty .
[No. F. 14 / 15 / 75 - OPS /BSF ] CG SOMIAH , Jt Secy.
का० ग्रा० 74 ( थ) .--सा० ति ० सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धो के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति को ड्यूटी जो 21-3-77 से 10~ 9-77 तक छः मास के लिए सिक्किम से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[म ० फा 14/ 15 / 75-औप्स, बी ० एस ० एफ ० ] सी जी सोमैया , संयुक्त सचिव ।
महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड , नई दिल्ली द्वारा मुद्रिस तथा नियंत्रक , प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1977