REGISTERED No. D- ( D ) -72 राजस्ट्री सं ० डी ( डी) -72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28 , 1977 चैत्र 7 , 1899
सं ० 51]
No. 51 ]
NEW DELHI , MONDAY, MARCH 28 , 1977 ' CHAITRA 7 , 1899
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी आती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part In order that it may be filed
sa separate compilation
DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING
(Revenue Wing)
PUBLIC NOTICES
New Delhi , the 28th March
1977
No. DRAWBACK / PN - 9'77 - Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules , 1971 (Notification No 52'F.No 602 / 270 - DBK published in the Gazette of India, Extraordinary , dated the 25th August , 1971 ) , the Central Government here - y makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No DRAWBACK PN - 1 dated the 15th Octobeı , 1971 as amended from time to time -
After Sub- serial No. 1122 and the entries relating thereto , the following sub - serial No. and the entrics shall be inserted , namely :
Rate of drawback
Sub- Sl . No.
Description of goods
3º (Thrce per cent only ) of the 1.0.b. value .
1123 Organic chemicals , inorganic chemicals and chemi- cal products , not clsewhere specified .
All brand rates fixed for individual manufacturer ' exporter in respect of the above goods ill stand wıtl drawn with the coming into effect of this Public Notice .
(235) THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART I- SEC . 1 236
राजस्व और मेकिंग विभाग
(राजस्व पक्ष)
सार्वजनिक सूचनाए
नई दिल्ली, 28 मार्च , 1977
सं ० प्रतिश्रदायगी/ सा ० सू ० 9/77 -सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रति अदायगी नियमवली, 1971 , ( भारत के राजपत्त्र, असाधारण , दिनाक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं ० 52 का ० सं ० 602′270-प्र ० अ ० ) के नियम 3 के अधीन , केन्द्रीय सरकार, समयसमय पर यथासंशोधित , सार्वजनिक सूचना सं ० प्रतिभ्रदायगी/ सा ० सू ० 1 , दिनांक 15 अक्तूबर , 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा , निम्नलिखित संशोधन करती हैः-
उपक्रम सं ० 1122 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियो के पश्चात् निम्नलिखित उपक्रम संख्या तथा प्रविष्टिया अन्त स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:--
प्रतिश्रवायगी की दर माल का विवरण
उपक्रम संख्या
1123
पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत ( केवल तीन प्रतिशत )
अन्यथा अविनिर्दिष्ट कार्बनिक रसायन , अकार्बनिक रसायन तथा रासायनिक उत्पाद ।
इस सार्वजनिक सूचना के लागू होने से उपर्युक्त माल के सम्बन्ध में अलग अलग निर्माता, निर्यातकर्ता के लिये निश्चित की गयी सभी ब्राण्ड दरें वापस ले ली गई समझी जायेंगी ।
No. DRAWBACK / PN - 1077 . Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules , 1971 (Notification No. 52 F. No. 602'2 '70 -DBK pu lished in the Gazette of India, Extraordinary , dated the 25th August , 1971 ) , the Central Government hereby makes the following amendments in the Table pu lished in the Public Notice No DRAWBACK/ PN - 1 dated the 15th October , 1971 , as amended from tune to tune : -
For sub - serial No. 4807 and the entries relating thereto , the following shall be substituted namely:-
Rate of drawback Description of goods
Sub- Sl . No.
4807 (A) Metal Clad Dry Cell Batteries of following sizes-
(1) IR - 20'UMI ' Size D.
Rs 29.50 (Rupees twenty nine and paise
( 11 ) IR- 14 UM2 Size C
fifty only) per 100 picces , R9 . 16.50 (Rupees sixteen and paise fifty only) per 100 pieces .
(B) Dry Cell Batteries other than (A) above of the f llowing sizes-
( 1 ) IR - 20 UMI ' Size D.
- Rs . 20.00 (Rupees twenty only) per 100 pieces .
( 11) IR - 14 UM2 Size C.
[Rs . 12.00 ( Rupees twelve only ) per toc pieces .
(ul ) IR - 6'UM3 ' Size AA
L Rs . 6.00 ( Rupees sıx only) per 100 pleces.
NOTE :-The above rates of drawback are incusive v urawback on packing materials .
This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of January , 1977 .
C. D. RANGACHARI ,
Dy. Secy .
भारत का असाधारण राजपत्र
भाग I-खं . 1
237
सं ० प्रतिश्रदायगी/ सा ० सू० 10/77.-सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिश्रदायगी नियमावली, 1971 , ( भारत के राजपत्त्र , असाधारण , दिनाक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं ० 52 फा ० स ० 602/2/70 प्र ० ११० ) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार , समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना स ० प्रतिअदायगी/ सा ० सू ० 1 , दिनाक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा , निम्नलिखित सशोधन करती है:-
उपक्रमांक 4807 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित प्रति स्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-
माल का विवरण
उप-क्रमाक
प्रति प्रदायगी की दर
4807 (क) धातु की परत चढी निम्नलिखित आकारो की ड्राइसैल बैटरिया: -
( i ) आई ० आर०-20 /यू ० एम ० 1 आकार डी०
29.50 रु ० ( केवल उन्नतीस रुपये और पचास पैसे ) प्रति 100 नग ।
(ii ) आई ० आर०-14 यू० एम ० 2 आकार सी०
16 50 रु ० ( केवल सोलह रुपये और पचास पैसे ) प्रति 100 नग ।
( ख) उपर्युक्त ( क ) से भिन्न निम्नलिखित श्राकारो की ड्राई सैल बैटरिया: -
20.00 रु ० ( केवल बीस रुपये ) प्रति 100 नग ।
(i ) आई ० आर०-20 , यू० एम ० 1' आकार डी०
12.00 रु ० ( केवल बारह रुपये ) प्रति 100 नग ।
(ii ) आई ० आर०-14 यू० एम०-2 आकार सी०
6.00 रु ० (केवल छः रुपये ) प्रति 100 नग ।
(iii ) आई ० आर०-6 , यू० एम०-3 श्राकार ए ० ए ०
नोट: -प्रतिश्रदायगी की उपर्युक्त दरो में पैक करने की सामग्री पर प्रतिश्रदायगी सम्मिलित है । यह सार्वजनिक सूचना जनवरी , 1977 के पहले दिन से लागू हुई समझी जायेगी ।
सी ० डी ० रगाचारी, उप सचिव ।
मना प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड , नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियत्रक , प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELIII AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1977