REGISTERED No. D- ( D -72 रजिस्ट्री सं ० डी-( डी) -72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 11-खण्ड 3-उपखण्ड ( i )
PART II- Section 3-Sub - section ( i )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 112]
नई दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 1, 1977 /चैत्र 11 , 1899
No. 112 ]
NEW DELHI , FRIDAY, APRIL 1 , 1977 CHAITRA 11 , 1899
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सकें ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING
(Revenue Wing )
NOTIFICATION
CUSTOMS
New Delhi , the 1st April 1977
G.S.R 166 (E ) . In pursuance of clause (a) of sub - section (3) of section 15 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962 ) , and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking , No 3 - Customs ( G.S.R. No. 1 ( E ) :, dated the Ist January, 1977 , the Centralatral Government hereby determines that , for the purposes of sections 14 and 15 of the said Act , the rate of exchange for conversion of each of the foreign currency specified in column ( 2) of the Schedule below into Indian currency or vice - versa shall be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column ( 3 ) thereof.
(627) THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
628 PART II- SEC . 3 ( 1 )
TITE SCHEDULE
$1 Foreign currency Rate of exchange of foreign
No. currency equivalent to Rs.100 / -
1) (2) (3)
1. Austrian Schillings 188
2 Australian Dollars 10 05
3. Belgian Francs 404
4. Canadian Dollar 11 68
5. Danish Kroners 65 10
6 , Deutsche Marka 26 60
7 Dutch Guilders 27.80
8 French Francs 55 30
9 Hong Kong Dollars 51.50
10 Italian Lire 9870
II Japanese Yen 3090
12 Malaysian Dollars 27 70
13. Norwegian Kroners 58 30
14 Pond Sterling 6 5475
15. Swedish Kroners 46 80
16. Swiss Francs 28 40
17. U.S.A. Dollars 11 18
[No. 43-Cus./F . No 503 / 1 / 77 -Cus . VI ] A. BORDIA , Under Secy
राजस्व और बैंकिंग विभाग
(राजस्व पक्ष)
अधिसूचना
मीमा- शुल्क
नई दिल्ली , 1 अप्रैल , 1977
सा ० ६१० नि ० 166 ( श्र ) -सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52) की धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( क) के अनुमरण मे ग्रौर भारत सरकार के राजस्व और बैंककारी विभाग की अधिसूचना म ० 3 सीमाशुल्क [मा का ० नि ० म ० 1 ( अ ) , तारीख 1 जनवरी , 1977 को अधिक्रात करते हाए , केन्द्रीय सरकार यह अवधारित करनी है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 और 15 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अनुसूची के स्तभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी करेमी से भारतीय करेमी मे या भारतीय कसीसे विदशी करेसी में सपरिवर्तन के लिए विनियम की दरे वे होगी जो उसके सामने उसके स्तभ ( 3 ) मे की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है ।
'भाग II-खं . 3 ( 1 )
भारत का असाधारण राजपत्र
अनुसूची
क्रम स ० विदेशी करमी
1 2
1. श्रास्ट्रिया के शिलिंग
2. आम्ट्रेलिया के डालर
3. बेल्जियम के फैक
4. कनाडा के डालर
5. डेनमार्क के क्रोनर
fi . हुत्से मार्क
7. डच गिल्डर्
8. फाम के फैक
9. हाग काग के डालर
10. इतालबी लीरा
11. जापानी येन
12. मलाया के डालर
13 . नार्वे के क्रोनर
14. पौड स्टरलिग
15. स्वीडन के क्रोनर
16. स्विटजरलैंड के फ्रैंक
17. संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर
629
100 रु ० के समतुल्य की
देशी करेंमी की
विनियम दर
3
188
10.05
404
11,68
65.10
26 60
27.80
55.30
51 50
9870
3090
27 70
58 30
6 5475
46.80
28 40
11.18
[सं ०43-मीमाजुल्क प्ता० स० 503 1/ 77 -सीमाशुल्क-VI ]
ए ० बोडिया, प्रवर मचित्र ।
महा प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियत्रक , प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PURI ICATIONS , DELHI , 1977