REGISTERED No. D- (D) -72 रजिस्ट्री सं ० डो-( डो ) -72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, शनिवार , अप्रेल 23 , 1977/ बैशाल 3 , 1899
सं ० 65]
No. 65 ]
NEW DELHI, SATURDAY , APRIL 23 , 1977 / VAISAKHA 3 , 1899
इस भान में भिन्न पृष्ठ संख्भा दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकसम के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed saa separate compilation
DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING
(Revenue Wing)
PUBLIC NOTICE
New Delhi , the 23rd April 1977
No. DRAWBACK /PN - 17 / 77.- Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties DrawbackRules,Rules , 1971 (Notification No. 52/F .2 / F . No. 602 / 2 / 70- DBK published in the Gazette of India, Extraordinary , dated the 25th August , 1971 ) , the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/ PN - 1 , dated the 15th October , 1971 as amended from time to time-
For sub - serial No. 2511 and the entries relating thereto , the following shall be substituted namely :-
Rate of drawback
Description of goods
Sub S. No.
2511 Polyamide filament Yarn :
(a) Not above 225 deniers
Rs . 3.40 (Rupees three and paise forty only) per kg .
(b) Above 225 deniers
Rs . 9.20 (Rupees nine and paise twenty only) per kg .
(311)
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
PART I- SEC . 1 312
Provided that the rate of drawback mentioned above may also apply to exports of fabrics made out of above filament yarns and exported under bond under rule 13 or 14 of the Central Excise Rules , 1944 without payment of excise duty on such filament yarn .
2. For sub - items (B ) of item ( 1 ) of sub - serial No. 2513 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :
(B) Polyamide Filament Yarn Content :
(1) Below 35 deniers
Rs . 62.20 ( Rupees sixty two and paise twenty only) per kg .
(11) 35 deniers and above but less than 80 deniers
Rs . 55.20 (Rupees fifty five and paise twenty only) per kg .
(111) 80 deniers and above but less than 110 deniers .
Rs . 48.20 ( Rupees forty eight and paise twenty only ) per kg .
Rs . 41 20 (Rupees forty one and paise twenty only) per kg .
(IV) 110 deniers and above but less than 150 deniers .
(v) 150 deniers and above but not above 225 deniers .
Rs . 23.00 (Rupees twenty three only) per kg.
(vi ) Above 225 denuers but not above 750 demers .
Rs . 28-80 (Rupees twenty eight and paise eighty only) per kg .
(vii) Above 750 deniers
Rs . 15.70 ( Rupees fifteen and paise seventy only) per kg
The existing provisos under sub - serial No. 2513 shall continue .
C. D. RANGACHARI , Dy . Secy .
राजस्व और बंकिग विभाग (राजस्व पक्ष) सार्वजनिक सूचना नई दिल्ली, 23 अप्रैल , 1977
सं ० प्रतिश्रवायगी/ सा ० सू०-17/ 77.-- सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिश्रदायगी नियमावली, 1971 , ( भारत के राजपत्न , श्रसाधारण , दिनांक 25 अगस्त , 1971 में प्रकाशित अधिसूचना स ० 52, फा ० सं ० 602/2/70 प्र ० श्रा ० ) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार समय समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं ० प्रतिश्यदायगी/ सा ० सू ० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एत्द्वारा , निम्नलिखित सशोधन करती है:-
उपक्रमाक 2511 श्रीर तत्संबंधी प्रविष्टियो के लिये निम्नलिखित प्रतिस्य पित किया जायगा अर्थात्: -~
माल का विवरण
उपक्रमांक
प्रतिश्रदायगी की दर
2511 पोलिएमाइड फिलामेंट भागा :
(क) 225 डेनियर से अनधिक 3.40 रु ० ( केवल तीन रुपये चालीस पैसे ) प्रति कि ० ग्रा ० ।
(ख) 225 डेनियर से अधिक
9.20 रु ० ( केवल नौ रुपये बीस पैसे ) प्रति कि० ग्रा० ।
परन्तु यह तब जबकि प्रतिश्रदायगी की उपर्युक्त वर ऊपर बताये गये फिलामेंट धागे से निर्मित वस्त्र के निर्यात पर भी तथा इस प्रकार के फिलामेंट धागे पर उत्पादन शुल्क को अदायगी किये बिना भाग I-खं . 1
भारत का असाधारण राजपत्र
313
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम , 1944 के नियम 13 अथवा 14 के अन्तर्गत बंध -पत्न के अधीन किये गये निर्यात पर भी लागू हो ।
2. उपक्रमांक 2513 की मद ( 1 ) की उप मद ( ख ) और तत्संबंधी प्रविष्टयो के लिये निम्न- लिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात.-
( ख ) पोलिएमाइड फिलामेंट बागा अन्तर्वस्तु
( i) 35 डेनियर से कम
62.20 रु ० ( केवल बासठ रुपये बोस पैसे) प्रति कि ० ग्रा ० ।
55.20 रु ० ( केवल पचपन रुपये बीस पैसे ) प्रति कि ० ग्रा ० ।
(ii ) 35 डेनियर तथा उस से ऊपर , किन्तु 80 डेनियर से कम
48.20 ( केवल अडतालीस रुपये बीस पैसे ) प्रति कि ० ग्रा ० ।
( iii ) 80 डेनियर तथा उस से ऊपर किन्तु 110 डेनियर से कम
41.20 रु ( केवल इकतालीस रुपये बीस पैसे ) प्रति कि० ग्रा ० ।
( iv) 110 डेनियर तथा उस से ऊपर किन्तु 150 डेनियर से कम
23.00 रु० ( केवल तेईस रुपये ) प्रति कि ० ग्रा ० ।
( V) 150 डेनियर तथा उससे अधिक किन्तु 225 डेनियर , से अनधिक
28.80 रु ० ( केवल अठाईस रुपये अस्सी पैसे ) प्रति कि ० ग्रा ० ।
(vi ) 225 डेनियर से ऊपर , किन्तु 750 डेनियर से अनधिक
(vii ) 750 डेनयिर से ऊपर 15.70 रु ० (केवल पन्द्रह रुपये सत्तर पैसे) प्रति कि० ग्रा ० ।
उपक्रमांक 2513 के अन्तर्गत बिद्यमान परन्तुक लागू रहेंगे ।
सी० डी० रंगाचारी , उप सचिव ।
महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक , प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI AND PUBLISIIED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1977