रजिस्ट्री सं ० डी-( डी ) -72
REGISTERED No. D- (D ) -72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3- उपखण्ड ( ii )
PART II-Section 3-Sub - section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 341]
मई बिल्ली, सोमवार, अगस्त 1 , 1977 / श्रावण 10 , 1899
No. 341 ] NEW DELHI , MONDAY , AUGUST 1 , 1977 / SRAVANA 10 , 1899
इस भाग में भिम्म पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा अशा सबै Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Border Security Force )
NOTIFICATIONS
New Delhi , the 1st August 1977
S.O. 596 ( E ) . In pursuance of the provisions of Clause ( a) Sub - Section ( 1 ) of Section 2 of the Border Security Force Act , 1968 (47 of 1068 ) the Central Govern- ment hereby declares the duty by every person réferred to in the said clause ( a) serving in Manipur for a period of six months with effect from 7-8-77 as active duty
[No F 14 /15 / 17 - OPS /BSF ]
गृह मंत्रालय
(सीमा सुरक्षा दल)
अधिसूचनाएं
नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1977
फा ० प्रा ० 596 ( प्र ) - सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धो के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 7-8-77 से 6-2-78 तक छ मास के लिए मनीपुर से सेघारंत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं ० फा ० 14/15 ′ 77-श्रौप्स, बी ० एस ० एफ ० ]
(2415) THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II- SEC . 3 ( 11 ) 2416
8.0. 597 (E) . In pursuance of the provisions of Clause ( a) Sub - Section ( i ) of Section 2 of the Border Security Force Act , 1968 ( 47 of 1968 ) the Central Govern- ment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a ) serving in Maharashtra for a period ofof six months with effect fre from 10-8-77 as active duty .
[No. F.14/15/ 77 - OPS /BSF ]
फा ० प्रा ० 597 ( प) . - सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) मे उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 10-8-77 से 9-2-78 तक छः मास के लिए महाराष्ट्र से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[ सं ० फा ० 14/ 15/ 77-श्रौप्स / बी ० एस ० एफ ० ]
S.O. 598 (E ) -In pursuance of the provisions of Clause ( a) Sub - Section ( i ) of Section 2 of the Border Security Force Act , 1968 ( 47 of 1968 ) the Central Govern- ment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a) serving in Madhya Pradesh for a period of six months with effect from 13-8-77 as active duty .
[No. F.14 /15 / 77 - OPS /BSF ]
का० प्रा० 598 ( प ) -सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धों के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 13-8-77 से 12-2-78 तक छः मास के लिए मध्य प्रदेश से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं ० फा ० 14 / 15/ 77-श्रौप्स, बी ० एस ० एफ ० ]
S.O. 599 ( E ) -In pursuance of the provisions of Clause ( a ) Sub - Section ( i ) of Section 2 of the Border Security Force Act , 1968 ( 47 of 1968 ) the Central Govern- ment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a) serving in Mysore for a period of six months with effect from17-8-77 as active duty.
[ No. F.14 /15 / 77 - OPS / BSF ]
का० प्रा ० 599 ( प्र)-सुरक्षा दल प्रधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धो के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) मे उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 17-8-77 से 16-2-78 तक छ मास के लिए मैसूर से सेवारत होगा बह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं ० फा ० 14/ 15/ 77-ौप्स/ बी ० एस ० एफ ०
S.O. 600 ( E ) -In pursuance of the provisions of Clause ( a ) Sub - Section ( i ) of Section 2 of the Border Security Force Act , 1968 ( 47 of 1968 ) the Central Govern- ment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a) serving in Andhra Pradesh for a period of six months with effect from 23-8-77 as activeive duty.
[No. F.14/15 / 77 - OPS / BSF ]
का ० प्रा ० 600 ( प्र ) सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धो के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित' प्रत्त्येक व्यक्ति को ड्यूटी जो 23-8-77 से 22-2-78 तक छः मास के लिए श्रान्ध्र प्रदेश से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं ० फा ० 14 / 15 / 77 -औप्स, बी ० एस ० एफ० ] भारत का असाधारण राजपत्र
भाग II-खं . 3 ( il )
2417
S.O. 601 ( E ) In pursuance of the provisions of Clause ( a) Sub - Section ( 1 ) of Section 2 of the Border Security Force Act , 1968 (47 of 1968 ) the Central Govern- ment hereby declares the duty by every person referred to in the said clause ( a) serving in Uttar Pradesh for a period of six months with effect from 28-8-77 as active duty .
[No. F.14 /15 / 77 - OPS /BSF ] C. G. SOMIAH , Jt . Secy.
का० ग्रा० 601 ( अ) सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 ( 1968 का 47 ) की धारा 2 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) उपबन्धो के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करतो है कि उपर्युक्त खण्ड ( क ) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 28-8-77 से 27-2-78 तक छः मास के लिए उत्तर प्रदेश से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
[सं ० फा ० 14/15/ 77 -श्रौप्स, बी ० एस ० एफ ० ]
सी० जी० सोमैया, संयुक्त सचिव ।
महा प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रांड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DEKHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DL , 1977