REGISTERED . NO . DA रजिस्ट्री सं० डी-( डी ) -72
N
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3- उपखण्ड ( 1 )
PART II - Section 3-Sub- section ( í) .
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 291]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , सितम्बर 1 , 1977 /भात्र 10, 1899
No. 191 ] NEW DELHI , THURSDAY , SEPTEMBER 1 , 1977 / BHADRA 10 , 1899
इस भाग में भिम्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(Transport Wing )
NOTIFICATION
New Delhi , the 1st September 1977
G.S.R. 601 ( E ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 11 ) of section 63 of the Motor Vehicles Act , 1939 ( 4 of 1939 ) , and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of shipping and Transport No GS.R 927 ( E ) , dated the 17th December , 1976 , the Central Government hereby specifies the number of motor vehicles specified in column 3 of the Table below for which the appropriate authority of a State mentioned in the corresponding entry in column
( 1783 )
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
1784.
PART II- SEC . 3 ( 1 )
2 of the said Table may , for the purposes of encouraging long distance inter - State road transport , grant national permits in relation to that State :-
TABLE
Name of the State
S, No,
(2) (1)
-Number of motor vehicles for which national permits may be granted
(3)
1. Andhra Pradesh , Assam , Bıhar , Gujarat , Maharashtra , Uttar Pradesh and West Bengal
450 each
2. Kerala , Madhya Pradesh , Karnataka , Orissa , Punjab , Rajasthan , Tamil Nadu and Delhi
3. Haryana
4. Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir
5. Goa , Daman and Diu
400 each
350
300 each
250
50 each
6. Meghalaya, Nagaland, Sıkkim , Chandigarh , Dadra and Nagar Haveli, Manipur, Pondicherry , Tripura , Arunachal Pradesh and Mizoram
2. This notification shall come into force on the first day of September , 1977 .
[ No. F. TIT ( 32 ) / 76 ]
В В МАНАJAN , Jt Secy
नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष )
अधिसूचना
नई दिल्ली 1 सितम्बर 1977
सा० का ० ति० 60 ( प्र ) -मोटर गाडी प्रधिनियम 1939 ( 1939 का 4) की धारा 63 की उपधारा ( 11 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार , नौवहन और परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना स ० सा ० का ० ति ० , 92.7 ( ई ) तारीख 17 दिसम्बर 1976 का अधिक्रान्स, करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट मोटर गाड़ियों की संख्या निर्दिष्ट करती है , जिनके लिए उक्त सारणी के स्तंम्भ ( 2 ) में तदनुरूपी ष्ट, में उल्लिखित राज्य का मक्षम अधिकारी लम्बी दूरी के अन्तर्राज्यीय सड़क परिवहन को प्रोत्साहन बेमे के लिए उस गज्य के सबंध में राष्ट्रीय परमिट दे सकता है ।
भाग II-खं . 3 ( 1 )
भारत का असाधारण राजपत्र
सारणी
1785
मोटर गाड़ियो
राज्य का नाम
क्रम मं ०
(2) (1)
1.
की सख्या, जिनके लिए राष्ट्रीय पर- मिट दिया जा सकता
(3)
आंध्र प्रवेश , आसाम, बिहार , गुजरात , महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
प्रत्येक 450
2. केरल, मध्य प्रदेश , कर्नाटक , उडीसा, पंजाब , राजस्थान , तमिलनाडू और
दिल्ली
3. हरियाणा
हिमाचल प्रदेश , भौर जम्मूऔर काश्मीर 4.
5 गोश्रा , दमन और दीव
प्रत्येक 400
350
प्रत्येक 300
250
प्रत्येक 50 6. मेघालय , नागालैंड , सिक्किम , चण्डीगढ़ , वादरा , और नगर हवेली, मणिपुर, पांड। चेरी , त्रिपुरा , अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम
2. यह अधिसूचना 1977 के सितम्बर मास की पहली तारीख ने प्रवृत्त होगी ।
[स ० फा ० टी आई टी ( 32 ) / 76]
बी० वं महाजन , संयुक्त सचिव ।
महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , मिम्टां रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशम विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DEBEI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DET HJ , 1977