रजिस्ट्री सं ० हो-( डी ) -72
REGISTERED NO- D- (D
NIRALSECRETARIAT OF INDIA
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-खण्ड 1
PART I- Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 207]
मई दिल्ली , बुधवार , अक्तूबर 19 , 1977/ श्राश्विन 27 ,1899
No. 207] NEW DELHI , WEDNESDAY , OCTOBER 19 , 1977 / ASVINA 27 , 1899
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या बी जाती है जिससे कि यह भणग संकलन के रूप में रखा जा सत्ते ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be fited as a separate compilation
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
CORRIGENDUM
New Delhi, the 19th October 1977
No. DRAWBACK/ PN - 44/ 77.- Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules , 1971 ( Notification No. 52 / F . No. 602/ 2 / 70 -DBK publi hed in the Gazette of India-Extraordinary , dated the 25th August, 1971) , the Central Government reby makes the following corrections in the Table published in the Public Notice No. DRAWABCK/ PN- 41/77 dated the 18th September , 1977 .
For entries under column ' Rate of drawback' appearing against the undermentioned sub- serial numbers the following shall be substituted namely :-
Rate of drawback
Sub - Sl . No.
(2)
(1)
1. 2503 (A) (1 ) ( 1 ) (c )
Paise 10 (Paise Ten only) per Kg plus paise 4 (Parse Four only) per count pa Ky exceeling 25 counts .
(1207)
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
PART I- SEC . 1 1208
(2)
( 1)
2. 2503 (A)( 1 ) ( 1 ) (d )
Paise 50 (Paise Fifty only) pa Kg plu рање 8 (Paise eight only ) per count pel Kg exceeding 35 counts .
3. 2503 (A) ( I ) ( i ) ( e )
Price 130 (Paste One Hundred and Thirty only ) per Kg plus passe 14 (Paise Fourteen only) per count per Kg exceeding 45 counts .
4. 2503 (A) ( II ) ( 1 ) ( c)
Pa se 10 ( Pase Ton only) per Kg plus parse 1 (Paige Four only ) per count per Kg exceeding 25 counts
5. 2503 (A) ( It ) ( 1 ) ( d )
Pa se 50 (Paiseise Fifty only per Kg plu 18 8 (Pause Eght only per count per Kg exceeding 35 counts
6. 2503 ( A) ( II ) ( 1 ) ( c )
Pa se 130 (Parse One Hundred and Thirty only) per Kg plus pause 14 parse Fourteen only) per count per Kg exceeding 45 counts .
7. 2628 (111 )
Paise to (Paise Teti ouly ) per Kg plus paise 4 (Parse Four only) per count per Kg exceeding 25 counts .
8. 2628 ( ιν)
Paise 50 (Paise Fifty only ) per Kg plus palse 8 (Pa se Eght only) per count per Kg exceeding 35 count ,
9. 2628 ( v)
Paise 130 ( One Hundred and Thirty only ) per Kg plus paise 14 (Pa se Fourteen only) per count per Kg exceeding 45 counts .
KC MAMGAIN , Urder Secy .
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग )
शुद्धि-पत्न
नई दिल्ली, 19 अक्तूबर , 1977
सं ० प्रतिभवायगी/ पी एन -44 77.-सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिश्रदायगी नियमावली, 1971 , ( भारत के राजपत्र, असाधारण , दिनांक 25 अगस्त, 1971 मे प्रकाशित अधिसूचना स ० 52 फा ० स ० 602270 २० श्र ० ) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं ० प्रतिश्रदायगी पी ०एन ० 41/77 , दिनांक 18 सितम्बर , 1977 मे प्रकाशित सारणी मे एतद्वारा , निम्नलिखित सशोधन करती है
निम्नलिखित उपक्रमाकों के सामने प्रकाशित " पतिअदायगी की दर " कालम के नीचे बी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्ननिखित सशोधन प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् --
उपक्रमाक
पति "प्रदायगी की दर
(1)
()
1 2503 ( क ) ( I ) ( i ) ( ग )
10 पैसे ( केबल दस पैसे ) प्रति किलोग्राम । 25 मुनाक से अधिक होने पर इसमे 4 पैचे (केवल चार पैसे ) प्रनि मुस्ताक प्रति किले ग्राम जोडिये ।
120
भारत का असाधारण राजपत्र
भाग I-खं. 1
2
1
2. 2503 ( क ) ( I ) ( i ) ( घ ) .
50 पैसे ( केवल पचाम पैसे ) प्रति किलोग्राम । 35 सूनाक से अधिक होने पर इममे 8 पैसे (केवल श्राठ पैसे ) प्रनि मूत्राक प्रति किलोग्राम जोड़िये ।
3. 2503 ( क ) ( I ) ( i ) ( ङ)
130 पैसे (केवल एक सौ तीस पैसे ) प्रति किलो- ग्राम । 45 सूत्रांक में अधिक होने पर इसमें 14 पैसे ( केवल चौदह पैगे ) प्रति सुत्रांक प्रति किलोग्राम जोडिये ।
4. 2503 ( क ) ( II ) ( i ) ( ग )
10 पैसे (केवल दस पैसे ) प्रति किलोग्राम । 25 मूत्राक से अधिक होने पर , इसमे 4 पैसे (केवल चार पैसे ) प्रति मूत्राक प्रति किलो- ग्राम जोडिये ।
5. 2503 ( क ) ( II ) ( i ) ( घ )
50 पैसे ( नेवल पचास पैसे ) प्रति किलोग्राम । 35 मूत्रात में अधिक होने पर इसने 8 पैसे (केवल आठ पैसै ) पति मुत्राक प्रति किलोग्राम जोडिये ।
6 . 2503 ( क ) ( II ) ( i ) ( ङ)
130 पैसे ( केवल एक सौ तीस पैसे ) प्रति किलो- ग्राम । 45 मुत्त्रांक से अधिक होने पर , इसमें 14 पैसे ( केवल चौदह पैसे ) प्रांत सूत्नाक प्रति किलोग्राम जोडिये ।
7. 2628 ( III )
10 पैसे ( केवल दस पैसे ) प्रति किलोग्राम । 25 सुत्ताक से अधिक होने पर इसमे 4 पैसे (केवल चार पसे ) प्रति सुत्राक इति किलो- ग्राम जोडिये ।
8. 2628 ( iv )
50 पैसे ( केवल पचास पैसे ) प्रति किलोग्राम । 35 सुत्त्रांक से अधिक होने पर इसमे 8 पैसे (केवन आठ पैसे ) पनि सूत्रांक नति किलो- ग्राम जोडिये ।
9 2628 ( V)
130 पैसे ( केवल एक सौ तीस पैसे ) प्रति किलोग्राम । 15 मुल्त्रांक से अधिक होने पर इसमें 14 पैसे ( केवल चौदह पैसे ) प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम जोडिये ।
के० सी० ममगाई, अवर सचिव ।
महा प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टां रोड , नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBI ICATIONS , DELHI , 1977