REGISTERED No. D- (D ) - रजिस्ट्री से हो.( हो) -72
URAL SECRE
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भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली , सोभवार , अक्तूबर 31 , 1977 / फातिक 9 , 1899
d. 212 ]
No. 212 ] NEW DELHI , MONDAY , OCTOBER 31 , 1977/ KARTIΚΑ 9 , 1899
इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिपसे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue )
PUBLIC NOTICE
New Delhi , the 31st October 1977
No. DRAWBACK /PN - 45 / 77 . Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Draw- back Rules , 1971 ( Notification No. 52 / F No. 602 /2 / 70 - DBK published in the Gazette of India Extraordinary, dated the 25th August , 1971 ) , the Central Government hereby makes the follow- Ing amendments in the table published in the Public Notice No. DRAWBACK / PN - 1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :-
For sub - serial Nos . mentioned below and the entries relating thereto , the following shall be substituted, namely :-
Description
Rate of drawback
Sub. Sl No.
(3)
(1)
(2)
40. Ring Frames .
2.5 per cent (Two point five per cent only) of the f.o.b. value .
4403. Draw Frames
2.5 per cent (Two point five per cent only) of the f. o . b . value .
(1223)
PART I-SEc. 1 THE GAZETTE OF INDIA EXTRA RL INARY
1224
( )
(1)
(2)
Speed Frames
4404.
2 2.5 per cent (Two point five per cent only) of the o. b . value . f
Auto looms
4405.
1.5 per cent ( One joint fiv per cent only) of the f. o b . val e .
4406 Vacant .
Stenters
3 per cent (Three per cent only of the fob value .
4407
4408
15 per cent ( One point five 1 er cent only) of the f. ob value
Textile ma ' inery not otherwise specified .
1.5 per cent (One point five per cent only) of the fo.b. ve.
4409. Texule machinery parts / acce ries all sorts not elsewhere spe- cified.
This Public Notice shall be deemed to have come into force from 18th day of September , 1977 .
K. C MAM GAIN, Under Secy .
वित्त मंत्रालय
(राजस्त्र विभाग)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 31 अक्टूबर , 1977
स० प्रति प्रजायगी सा० सू०-45/ 77.-सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिश्रवायगी नियमावली , 1971 , ( भारत के राजनन , असाधारण , दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं ० 52 फा ० स ० 602270 प्र ० अ० ) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं ० प्रतिश्प्रदायगी/ पी० एन ० 1 , दिनाक 15 अक्तूबर , 1971 मे प्रकाशित सारणी मे एतद्वारा , निम्नलिखित संशोधन करती है :--
निम्नलिखित उपक्रमांक और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रति- स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
प्रतिभ्रदायगी की दर
विवरण
उप-
क्रर्माक
(3) .
(2)
(1)
4402. टिाफ म
पोन पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2.5 प्रतिशत (केवल दो दशमलव पांच प्रतिशत ) ।
4403. ड्राफ़म
पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2.5 प्रतिशत ( केघल वो दशमलव पांच प्रतिशत ।
भारव का असाधारण राजपत्र
भाग 1-सं. 1
1225
(1)
(2)
(3)
4404. स्पीड फ़ोम
पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2.5 प्रतिशत ( केवल दो दशमलव पाच प्रतिशत ) ।
4405. स्वचालित करघे
पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य का 1.5 प्रतिशत ( केवल एक दशमलव पाच प्रतिशत ) ।
4406. रिक्त
4407. स्टैंटर
पोत पर्यन्त नि शुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत ( केवल तीन प्रतिशत) ।
4408. प्रन्यथा अविनिर्दिष्ट टैक्स टाइल मशीनें
पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य का 1.5 प्रतिशत ( मेयख एक दशमलव पांच प्रतिशत ) ।
4409. अन्यथा अविनिर्दिष्ट
पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5 प्रतिशत ( केवल एक दशमलव पाच प्रतिशत) ।
टैक्सटाइल मशीनरी के सभी प्रकार के पुजें/ ठपांग ।
यह सार्वजनिक सूचना 18 सितम्बर , 1977 से लागू हुई मानी जायेगी ।
के ० सी० ममगाई, अवर सचिव ।
महा प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड, मई दिल्ली द्वारा मुद्रित सथा नियंत्रक , प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI , 1977