REGISTERED No. D. ( D. ) 72
रजिस्ट्री से. डी. (डी.) -72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
CALSECRETAP
भाग 1-सण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं 144 ] नई दिल्ली, महस्पतिवार , जुलाई 24, 1980 /श्रावण 2, 1902
No. 144] NEW DELHI , THURSDAY , JULY 24 , 1980 / SRAVANA 2 , 1902
इस भाग में भिम्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that It may be filed as a separate
compilation
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अप्रत्यक्ष कर प्रभाग
सार्वजनिक सूवना सं ० प्रतिमवायगी/ सा ० सू ० 36/80
नई विल्ली, 24 जुलाई , 1980
फा० सं ० 609/ 16 / 80-प्रतिमवायणी:-सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 ( भारत के राजपत्र, असाधारण , दिनांक 25 अगस्त , 1971 में प्रकाशित प्रधिसूचना सं ० 52 /फा ० सं ० 602/ 2/ 70-प्र ०८०) के नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय- समय पर यथासंशोधित सार्बजनिक सूचना मं ० प्रतिश्रवायगी/ मा ० सू ० 1 , दिनांक 15 प्रक्तूबर , 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करनी है:--
(581)
492GI/ 80 582 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART I- SEC: 1 ]
उपक्रम सं ० 3617 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित
किया जाएगा, अर्थात्:-
उपक्रम सं ०
माल का विवरण
प्रतिअदायगी की वर
3617
(क) सभी प्रकार के इस्पात , तार- उत्पाद ( इस्पात की वेल्ड मैश वेल्ड की गई तार गैस को छोड़कर) अर्थात् तार , गेज , मैश जाली, चेन लिक फेन्सिग इस्पात की बलदार लारें, पेनल पिनें, सभी प्रकार के इस्पात के तार और प्लेट कीलें , इस्पात के कंटीले तार और तार के बुश ।
( 1) अगालविनिक्कृत
355.00 रु ० ( केवल तीन सौ पचपन रूपए ) प्रति मीट्रिक टन ।
( 2) मालविनिष्कृत
683.00 रु ० (केवल छः सौ तिरासी रुपये ) प्रति मैट्रिक टन ।
(ख) इस्पात की वैल्ड मैमा/ बेल्ड
किया गया तार मैश
369.00 रु० (केवल तीन सौ उनहत्तर रुपए) मीट्रिक टन । प्रति
यह सार्बजनिक सूचना जून , 1979 के पहले दिन लागू हुई समझी जाएगी ।
के ० एस ० वेंकटरमाणी , उप सचिव
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
INDIRECT TAXES DIVISION
PUBLIC NOTICE
No. DRAWBACK/ PN - 36 / 80 New Delhi , 24th July , 1980
F. No. 609/16/ 80 - DBK .- Under rule 3 of the Customs and Central Excise
Duties Drawback Rules , 1971 ( Notification No. 52 , F. No. 602,2 / 70 - DBK published
in the Gazette of India , Extraordinary, dated 25th August , 1971) , the Central Govern-
ment hereby makes the following amendments in the Table published in the Public
Notice No. DRAWBACK / PN - 1 , dated 15-10-1971 as amended from time to time:---
भारत का राजपत्र अपाधारण
582/1
[भाग I-- खण्ड 1]
For the Sub - serial No. 3617 , and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely :-
Sub
Rate of Drawback
Description of goods
Sl . No.
3617 (A) Steel wire products , ( excluding Steel Weld
Mesh/Welded Wire Mesh ) , all sorts , namely wire guage , mesh netting , chain link fencing , steel stranded wires , panel pins , steel wire and plate nails all sorts , steel barbed wire and wire brushes .
Rs . 355.00 per tonne .
(i ) Ungalvanised
Rs . 683.00 per tonne
(ii) Galvanised
(B) Steel Weld Mesh/Welded wire mesh
Rs 369.00 per tonne
The Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1979 ,
K.S. VENKETARAMANI , Deputy Secy.
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 , 1980