REGISTERED No. D. (D) 2
जिस्ट्री से . डी. ( डी . )- 72
3 281 भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3 -उप- खण्ड ( ii )
PART II- Section 3 Sub - section ( ii )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
==
सं ० 46] नई बिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29 , 1981 / माघ 9 , 1902
No. 46] NEW DELHI , THURSDAY , JANUARY 29 , 1981 / MAGHA 9 , 1902
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
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पेट्रोलियम , रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और उर्वरक विभाग ) विकास आयुक्त (औषधि ) का कार्यालय
आवेश
नई दिल्ली , 24 जनवरी , 1981
का . आ. 70 (अ) केन्द्रीय मरकार , औषधि (कीमत नियंत्रण ) आदेश , 1979 के पैरा 3 के उपपरा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , प्रति कि. ग्रां. 201.55 रु . को ऐसी अधिकतम विक्रय कीमत के रूप में नियत करती है , जिसपर मेसर्स एल्बर्ट उडेविड इण्डिया लिमिटेड द्वारा स्वदेश - विनिर्मित डाइ - आयोडो-हाइड्राक्सीक्यूनोलिन का विक्रय किया जाएगा ।
[सं 8 (103) /80- औषधि -2]
1257 GI / 80
(173) 174 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART II -SEC . 3 ( ii ) ]
MINISTRY OF PETROLEUM , CHEMICALS AND FERTILIZERS
(Department of Chemicals and Fertilizers )
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER ( DRUGS )
ORDERS
New Delhi , the 24th January , 1981
S.O. 70 ( E ) -In exercise of the powers conferred by sub - paragraph ( 1 ) of paragraph 3 of the Drugs ( Prices Control ) Order , 1979 , the Central Government hereby fixes Rs . 201.55 per kg . as the maximum sale price at which Di - Iodo- Hydroxyquinoline manufactured indigenously by M/ s . Albert David India Ltd. shall be sold .
[No. 8 ( 103 ) /80-Drug.II ]
का. आ . 71 (अ) केन्द्रीय सरकार , ओषधि ( कीमत नियंत्रण) आदेश , 1979 के पैरा 3 के उपपैरा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ ( 3 ) में यथाविनिदिष्ट कीमत को ऐसी अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है जिस पर उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विर्नािदंष्ट देश निर्मिद प्रपूज औषधियों में से प्रत्येक का विक्रय किया जाएगा:
सारणी
क्रम औषधि का नाम
सं०
(2)
(1)
1. पोटासियम पेनिसिलीन जो प्रथम क्रिस्टल 2. पोटासियम पेनिसिलीन जी
3. पोटासियम पेनिसिलीन V
4. सोडियम पेनिसिलीन जो
5. प्रोकेन पेनिसिलीन जी
अधिकतम विक्रय कीमत रु ० प्रति १० यू ०
(3)
469,00
604.00
728.00
769.00
726.50
[सं . 8 (73 )/80- ओषधि -2]
S.O. 71 (E). In exercise of the powers conferred by sub -paragraph ( i ) of paragraph 3 of the Drugs ( Prices Control ) Order , 1979 , the Central Government hereby fixes the price as specified in column ( 3 ) of the Table hereto annexed as the maximum price at which each of the indigenously manufactured bulk drugs भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग 11-- खण्ड 3 ( ja ) ]
174/1
specified in the corresponding entry in column (2) of the sail Table shall be sold :
TABLE
Name of the Drug SI . No.
(1)
(2)
1. Potasslum Pencillin G First Crystals .
2. Potassium Penicillin G 3. Potassium Penicillin V 4. Sodium PenicillinG
5. Procaine Penicillin G Moximum sale price
R. per B.U.
(3)
409.00
604.00
728.00
769.00
726.50
[No. 8 ( 73 ) / 80 -Drug - II ]
का. आ . 72 (म) .- केन्द्रीय सरकार , औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश , 1979 के पैरा 3 के उपर्परा (1) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , प्रति कि. ग्रा . 103.32 रु . को एमी अधिकतम विक्रय कीमत के रुप में नियत करती है , जिसपर स्वदेश- विनिर्मित सल्फाग्धानिडीन का विक्रय किया जाएगा ।
[सं. 8 (22) /79- औषधि-21 आर . एन . दास , उप सचिव
S.O. 72 (E ) . In exercise of the powers conferred by sub - paragraph ( 1 ) of paragraph 3 of the Drugs ( Price Control ) Order , 1979 , the Central Government hereby fixes Rs . 103.32 Per Kg . as the maximum sale price at which Sulphaguani- dine manufactured Indigenously shall be sold .
[ No. 8 ( 22 ) /79-Drug.II ] R. N. DAS , Dy. Socy .
PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD, NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 , 1981