REGISTERED No. D (D)-72
रजिस्ट्रो सं . डी . (डी. )-72
123-81
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
=
सं० 29] नई दिल्ली, शुक्रवार , जनवरी 30 , 1981 / माघ 10 , 1902
No. 29 ] NEW DELHI , FRIDAY , JANUARY 30 , 1981 / MAGHA 10 , 1902
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part In order that it may be filed as a separate
compilation
वाणिज्य मंत्रालय
सार्वजनिक सूचना सं ० 12 - ई ० टी ० सी ० ( पी ० एन ० ) / 81
नई दिल्ली , 30 जनवरी , 1981
निर्यात व्यापार नियंत्रण
विषय 1980-81 के दौरान ताजी और अमी हुई पोमफेट का निर्यात ।
मि० स० 1/4/ 81-0- [:- उपर्युक्त विषय पर निर्यात नीति 1980-81 के पृष्ठ 10 पर क्रम स ० 7 के सामने कासम 3 में दर्शाई गई नीति और सार्वजनिक सूचना सं ० 28- ई०टी ०सी ० (पी ०एन ०) / 80 , दिनांक 18-6-1980 की ओर ध्यान माकृष्ठ किया जाता है ।
2. स्थिति को पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि 500 ग्राम और इससे अधिक भार की भाजी एवं जमी हुई पौमफेट का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस 3 के अन्तर्गत जारी रहेगा ।
1269 GI /80
(71) 72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART I- SEC . 1 ]
300 ग्राम और इसमें अधिक भार वाली लेकिन 500 ग्राम में कम भार वाली मिश्वर पोमफेट का निर्यात निर्धारित उच्चतम मीमा के अधीन अनुमेय होगा । लेकिन , 300 ग्राम मे क्रम 'भार वाली सिल्वर पोमफेट का निर्यात अनुत्रेय नहीं होगा ।
3. तवनुमार, निर्यात नीति 1980-81 के पृष्ठ 10 पर नीति विवरण की क्रम मं ० 7 के गामने कालम-3 में वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
क्रम सं ०
सदर्भ
संशोधन
1
( 7 ) , कालम-3
पृष्ठ 10 , क्रम सं ० 7
वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रति- स्थापित किया जाएगा:-
"( i ) 500 ग्राम और इससे अधिक भार वाली माजी और जमी हुई गिल्बर पं/ मफ्रेट-जुले मामान्य लाइसेंस 3 के अन्तर्गत दर्णाीए गए के अनुसार निर्यात की श्रनुर्मात होगी ।
( ii ) 300 ग्राम और इसमे अधिक लेकिन 500 ग्राम से कम भार वाली ताजी भौर जमी हुई मिल्बर पोमफेट- पोतलदान बिलों पर पृष्ठांकन द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अन्तर्गत स्वतंत्र रूप में और केवल पक्के आदेशों/ सोधे विक्री के ठेकों के आधार पर निर्यात की अनु- मप्ति होगी ।
(iii ) 300 ग्राम से कम भार बाली सिल्वर पोमभेट का निर्यात-निर्यात की अनु- मति नहीं है ।"
मणिनारायण स्वामी , मुख्य नियंत्रक, थायात- निर्याস
MINISTRY OF COMMERCE
Public Notice No. 12- ETC ( PN) / 81
New Delhi , the 30th January , 1981
EXPORT TRADE CONTROL
Sub : Export of fresh and frozen pomfrets during 1980-81 .
File No. 1 / 4 / 81- E-I: --Attention is invited to the policy indicated in Col. 3 against Sl . No. 7, on page 10 of Export Policy 1980-81 and to Public Notice No. 28 - ETC ( PN )/ 80 , dated 18-6-1980 on the above subject .
भारत का राजपत असाधारण
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[भाग 1-खण्ड 1 ]
2. On a review of the situation , it has been decided that export of fresh ard frozen pomfrets of sizes 500 Grams and above will continue to be allowed urder OGL . 3 . Export of silver pomfrets of sizes 300 Grams and above and less than 500 Giems will be allowed within a limited ceiling . However , export of silver pomfrets of sizes loss than 300 Grams will not be allowed for export .
3. Consequently , the existing entry in Col. 3 against Sl . No. 7 of Policy State- ment at page 10 of Export Policy 1980-81 shall be substituted by the following :--
S1 .
Amendment
Roforence
No.
The existing entry shall be substituted by the following :
1. Page 10 , SI . No. 7( vii) , Col. 3
" ( i ) Fresh and frozen silver pomfrets of sizes 500 Grams and above - Export will be allowed as provided under CGI.. 3 .
( ii ) Fresh and frozen silver pemfrets of sizes 300 Grams and above and less than 500 Grams- Export will be allowed freely within a limited ceiling by endorsement on Shipping Bills and on the basis of firm orders / contracts on out-right sale basis only .
( iii ) Export of silver pomfrets of sizes less than 300 Grams - Export not allowed . "
MANI NARAYANSWAMI , Chief Controller of Imports and Exports
PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELII - 110054 , 1981