REGISTERED No. D. (D)-72.
रजिस्ट्री सं . डी. (डी.)-72
मत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY .
भाग 1-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 68]
नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 3, 1981/ चैत्र 13, 1903
No. 68] NEW DELHI , FRIDAY, APRIL 3, 1981/ CHAITRA 13 , 1903
इस भाग में भिस्त पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रला जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अप्रत्यक्ष कर प्रभाग
नई दिल्ली , 3 अप्रैल, 1981
सार्बजनिक सूचनाएं
सं ० प्रतिअदायगी /सा० सू० 13/81.--सामा शष्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियम, 1971 ( भारत के राजपत्र, असाधारण , दिनांक 25 प्रगस्त, 1971 में प्रकाशिए अधिसूचना सं ० 52/ फा० सं ० 602/ 2/ 70 -प्र ०म० के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय- समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं . प्रांतवादी सा० सू ० 1 दिनांक 15 अक्तूबर , 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्मलिखित संशोधन करती हैं 1. उपक्रमांक 100 और तत्संवम्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :--
श्र.म
माल का विवरण
प्रतिश्रवायगी की दर
विनिधान
सी ०शु० के० उ० शु ० (2)
(3)
(5)
(4) (1)
सम्पूर्ण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क
फल उत्पाथ आवेश , 1955 में विनिर्दिष्ट पूर्ण घुलनशील
ठोस पदार्थ की न्यूनतम प्रतिशत मात्रा पर , पूर्ण घुलन- शील ठोस पदार्थ के प्रति किलोग्राम पर 0.70 ८०
(केवल सत्तर पैसे) ।
1-3-81 से--
फल उत्पाद आदेश , 1955 में विनिदिष्ट पूर्ण घुलनशील सम्पूर्ण केन्द्रीय उत्पावन शुल्क 104. अन्यथा विनिर्दिष्ट फल उत्पाद ( मधुरित) , जो समय- 19-9-80 से-- समय पर यथासंशोधित फल उत्पाद ग्रादेश 1955 तथा उसके अन्दनं बनाए गए नियमों और विनियमों के मनुसार अथवा म्वनीददार के विनिर्देशो के अनुसार जो कि भारत सरकार , खाथ विभाग निवेशक ( एफ एण्ड बीपी ) के लाइममिग अधिकारी द्वारा विधिवत म्प से अमुमोदित किए गए हों, विनिर्मित हीं, पैक किए गए हों. चिन्हित हों श्रौर इन पर लेवल लगाए गए हो ।
होस पदार्थ की न्यूनतम प्रतिशत मात्रा पर, पूर्ण
घुलनशील ठोस पदार्थ के प्रति किलोग्राम पर । ६०
(केवल एक रुपया)
टिप्पणी: - प्राकृतिक फल रस, प्राकृतिक फल गूदा तथा फल ग्स सान्द्रों के मामलों में प्रतिभवायगी की उपर्युक्त दर लागू नहीं होगी ।
17 G1/81
(277) [ PART ! SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
278
(4)
(3)
(1)
(2)
2. उपक्रमांक 105 और भत्तंवन्त्री प्रविष्टियों के वाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् ---
106. भाम/ अमरूद का मधुरम (जो धाम/ पब्द के प्राकृ निक रस/ गुदे और उनके सांद्रो से भिश हो)
19-9-80 से निवल अन्तर्वस्तु के प्रति क्विंटल पर 9 रु० (केवल सम्पूर्ण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नौरुपये)
1-3-81 से
सम्पूर्ण केन्द्रीय उत्पावन शुन्य
निवल अन्तर्वस्तु के प्रति क्विंटल पर 13 रु० ( क्षेवगण तेरह रुपये)
सम्पूर्ण केन्द्रीय उत्पादा शुल्क 107. उपर्युक्त क्रमांक 106 के अन्तर्गत श्राने वाले फलों के रमों और गुवों से भिन्न फलों के नघुरिन गुवे, फगों के मधुरिण रस
19-9-81 से निवल अन्तर्वस्तु के प्रति क्विंटल पर 3.50 रु ० (केवन तीन रुपय पचास पैसे)
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क
1-3-81 से निवम अन्तर्वस्तु के प्रति क्विंटल पर 5 रु ० ( केवल पनि मग्पूर्ण रूपये)
[फा० सं० 600/104/80 प्रतिश्रदायगी]
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
INDIRECT TAXES DIVISION New Delhi , the 3rd April , 1981
PUBLIC NOTICES
No. DRAWBACK/PN- 13/ 81.- Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules , 1971 (Notification No. 52/F. No.602/2/70 - DBK published in the Gazette of India Extra - Ordinary, dated the 20 August , 1971 ) , the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/ PN - 40 dated the 19th September, 1980 as amended from time to time:-
1. For sub - serial No. 104 and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely:-
Allocation
Rate of drawback
Description of goods
S1. No.
Cus .
C. Ex .
4
5
3
2
1
All 104.
From 19-9-80
C. Excise
Rs . 0.70 (Prise seventy only) pe kg . of TSS on
the minimum percentage of total soluble solid (TSS) specified in the Fruit Products Order ,
1955 .
From 1-0-81 .
All C. Excise.
Fruit products ( sweetened ) not otherwise speci- fie 1, mun ifactured , packed, markai an Inbelled in accordance with Fruit Products Order , 1955 , as amended from time to time , and the rules and regulations made thereunder , OR as per buyer's specifications duly approved by the Licensing Officer of the Director (F & VP ) , Deptt . of Food, Govt . of India ,
Re. 1/- (Rupee one only) per kg. of TSS on the minimum percentage of total soluble solid (TSS) specified in the Fruit Products Order, 1955 .
Note: The above rate of drawback will not apply in the case of natural fruit juices , natural fruit pulps as well as fruit juice concentrates .
2. After Sub Serial No. 105 and the entries relating thereto the following shall be added namely:-
All
From 19-9-80
C. Excise .
Rs . 9/- (Rupees nine only ) per quintal of not con- tent.
Sweetened Mango /Guava juice (other than na- 106. tural mango/ guava juice /pulps and their con- centrates).
AJI
From 1-3-81
C. Excise .
Rs . 13/- (Rupecs thirteen only) per quintal of net content.
All
C. Excise .
107. Sweetened fruit pulps , Sweetened fruit juices other than those covered by S.S.No.106 above .
From 19-9-80 Rs . 3.50 (Rupees Threc and Paise fifty only ) per quintal of net content .
From 1-3-81
All C. Excise.
Rs. 5/- (Rupees Five only ) per quintal of net con- tent.
[F. No. 600/104/80-DBK] भारत का राजपत्र असाधारण [( भाग -- अण्ड (1) ]
279
सं ० प्रतिअदायगी सा ० सू० 14/81 सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी। नियम , 1971 ( भारत के राजपक्ष, मसाधारण , दिनांक 25 श्रगस्त , 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा ० सं० 602/ 2/ 70--प्र ० अ ० ) के नियम के श्रभोन, केद्रीय भरवार मार्वजनिकः सूचना सं ० प्रतिप्रदायगी
सा०सू ० 40/80 , दिनांक 19 सितम्बर , 1980 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती हैः--
( 1) उपक्रमांक 1914 चौर सत्संबन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः--
माल का विवरण
प्रतिअदायगी की दर
संख्या
1914. मेल्यूलोज एसिटेन से बनी प्लास्टिक की चूड़ियां
विमिधान
सी०णु०
के० उ०श०
(रु०) (Fo)
3.45
4.70 रु ० ( केवल चार रुपये सत्तर पैसे प्रति कि ०ग्रा०
( 2) उपक्रमांक 2007 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियां के पश्चात् निम्नलिखित जोडा जाएगा:-
2008. पूर्णतः ग्युटाइल स्वत्र से बनी , साइकिल/ साइकिल रिक्शा
1.25
3.15
0.65
3.80६० ( केवल तीन गपये अस्सी पेसे) प्रति कि ०ग्रा०
ट्यूबों से भित्त, रबर को ट्यूबें
) उपक्रमांक 2419 के समक्ष " माल का विवरण " कालम में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा--
(3
"स्ट्रायो और/ अथवा मिलबोर्ड गे बनी कागज की कोन । "
( 4) उपक्रमांक 2502 ( 5) ( 1) पीर 2602 ( घ ) ( 1 ) तथा तत्संबन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:--
2502( 5) ( 1 ) होजरी निटिंग क्वालिटी
( 1 ) होजरी क्वालिटी
2602(घ)
59 रु ० ( केवल उनसठ रुपये) प्रति कि०ग्रा ० 61४.० ( केयल इकसठ रुपये ) प्रति कि ०ग्रा ०
सम्पूर्ण सीमा शुल्क सम्पूर्ण सीमा शुल्क
( 5) उपक्रमांक सं० 4608 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगाः--
माल का विवरण
प्रतिअदायगी की बर
उपक्रम सं०
2
1
3
4608. शक्ति और वितरण ट्रांसफार्मर ( तामा वाउण्ड)
(क) 33 के ०वी० तबा
(1) 25 के ०वी ० ए ० तक जिसमें 25 के ०वी ० ए ० भी शामिल है
विनिधान
मो०० के ० उ०शु०
5
रु०
६०
52.00
1.50
53.50 रु० ( केवल निग्पन रुपये पचास पैसे) प्रति के० वी०ए०
37.30
1.20
38.50 रु ० ( केवल अड़तीस रुपये पचास पैसे) प्रति के ० बी०ए० ( 2) 25 के ०वी ०ए० से अधिक और 63 के ०वी ० ए० तक , जिममें 63 के ० वी० ए० भी शामिल है ।
34.35
35.50८० (केवल पेंशिस रुपए पचास पैसे ) प्रति के ०थी ०८०
(3) 63 के ०वी ० ए० से अधिक भौर 100 के ०वी ० ए ० तक, जिसमें 100 के ० बी ० ए० भी शामिल है ।
1.15
27.25
1.00
28.25 ६० ( केवल अट्ठाईस रुपये पच्चीस पैसे) प्रति प्रति के ०बी ० ए ० (1) 100 के ०डी ० ए ० से अधिक भौर 200 के० वी ०ए० तक, जिसमें 200 के ०थी ० ए ० शामिल है ।
23.60
0.90
25.40 रु० ( केवल ओबीस रुपए पचास पैसे) प्रति के० बी०ए ० (5) 200 के ०वी ० ए० से अधिक और 315 के ० वी० ए० तक , जिसमें 315 के ०वी ० ए ० भी शामिल है ।
19.50
0.75
20.25 २० ( केवल बीस रुपए पच्चीस पैसे प्रति के ० वी० ए० (6) 315 के ० डी ० ए ० से अधिक और 630 के ०बी० ए ० तक, जिसमें 630 के ०वी ० ए ० भी शामिल है
16.30
17.00 रु ० ( केवल सक्षम रुपए ) प्रत्ति के ० श्री ० ए ०
(7) 630 के ०वी ० ए० से अधिक और 1000 के ० वी ० ए ० तक जिममें 1000 के ० बी ० ए ० भी शामिल है ।
(8) 1000 के ०वी० मे त्रिक
0.70
15.50 रु ० ( केवल पस्नह्न रुपए चिास पेसे) प्रति के ०वी ० ए ०
( ख ) 33 के ० बी० श्रीए उससे अधिक किन्तु 66 शे ०वी० से कम 14.80
0.70
29.00 (केवल उन्नीस रुपए ) प्रति के ० वी ० ए ०
(1) 315 के ० वी ० ए ० तक, जिममें 315 के ० बी ०८० भी शामिल है ।
27.85
1.15
24.00 रु ० ( केयल चौबीस रुपए) प्रप्ति के ०वी ०ए ०
(2) 315 के ०वी ० ए० से अधिक और 630 के ० वी० ए० तक, जिसमें 630 के ०यी ० ए ० भो शामिल है ।
23.05
0.95
20.50 रु ० ( केवल बीम रुपए पचास पैसे) प्रति के ०वी०
(3) 630 के ०वी० ए० से अधिक और 1000 के ० षी ० ए० तक, जिसमें 1000 के ०बी ० ए ० भी शामिल है ।
19.65
0.85
17.80
18.50 रु ० ( केयन अठारस रुपए पचास पैसे ) प्रति
(4) 1000 के ०वी ० ए० से अधिक और 1600 के ० वी०ए० एक, जिसमे 1600 के ० वी ० ए ० भी शामिल है । के०वी ० ए ०
0.70 280
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
1
[ PART I- SEC . 11
3
1
5
15,80
0.70
16.50 २० ( केवल सोलह रुपए पचास पैसे) प्रति के० थी०ए०
( 5) 1600 के ० वी ० ए ० से अधिक तथा 3150 के ० थी० ए० तक, जिसमें 3150 के ० बी ० ए ० भी शामिल है ।
13.35
0.65
14.00 रु० ( केवल सौदह रुपए प्रति के० मी००
(6) 3150 के ०धी ० ए ० मे अधिक और 5000 के ०बी० ए० तक, जिममें 5000 के ० वी ० ए० भी शामिल है ।
12.25
960
12 8.5 रु ० ( केवल बारह रुपये पचासी पैसे ) प्रनि के ०धी ० πο ( 7) 5000 के ०वी ० ए ० से अधिक और 8000 के ० बी ० ए० तक, जिसमें 8000 के ०वी ० ए० भी शामित्र
( 8) 8,000 के ०वी ० ए० से अधिक
11 45
0.55
12.00 रु ० ( केवल बारह रुपए ) प्रति के ० बी ० ए०
( ग ) 66 के०वी० और उससे अधिक किन्स के 132 के बॉ० से कम
11.50
1150
12.00 ८० ( केन बाद म्पए ) प्रति के ०यी ०.०
( 1 ) 12,500 के ०वी ० ए ० तक , जिसमें 12,500 के ० यी० ए ० भी शामिल है ।
( 2) 12.500 के ० बी० ए ० से अधिक
9.60
0.40
10.00 रु ० (केवन दम म्यगे ) प्रति के ० वी ० ए ०
( घ) 132 के ० बी० और उससे अधिक :
( 1) 16,000 के ० वी ० ए ० तक जिम में 16,000 के ०वी ०
12.00
050
12.50 रु० ( केवल बारह रुपए पचाम पैसे) प्रति के ०वी० πο
ए० भी णामिल है ।
( 2) 16,000 के ० वी० ए० से अधिक
9.60
0.40
10.00 रु० (केवल दस रुपए प्रति के ०वी ०१०
टिप्पणी: ( 1 ) प्रति अदायगी की उपर्युक्त दरों में प्रयुक्त ट्रांसफारमर तेल के सबन्ध में प्रतिश्रदायगी शामिल नहीं है । ट्रासफारमरों में भर कर निर्यात किये गये ट्रांसफारमर लवका ट्रांसफारमरों के साथ आधानों में निर्यात किये गये ट्रांसफारमर नेल पर 2,000 रु० ( केवल दो हजार रुपये ) प्रति किलो मिटर की वर में अतिरिक्त प्रतिश्रषायगी देय होगी परन्तु यह तब जब ऐसे ट्रांसफारमर तेल का निर्यात, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा सीमा शुल्क विनियमों के अन्तर्गत बन्ध्रयत्न के अधीन नहीं किया गया हो ।
( 2) ऑन लोड टैप चेंजर के साथ फिट किए गर ट्रांसफारमरों के संबन्ध में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिग्रदायगी नियम, 1971 के नियम 6 के अधीन ऐसे औन लोड टैप चेंजरों के लिये निर्धारित अलग- अलग मामलों में अतिरिक्त प्रतिप्रदायगी , उस वर पर देय होगी जो इस संबन्ध में निर्धारित की गयी हो ।
यह सार्वजनिक सूचमा सितम्बर, 1980 के 19वें दिन को लागू हुई सामली जाएगी ।
फा०स ० 600/1914/ 80- प्रतिअदायगी 60/ 2002/ 80--प्रति-अदायगी.
600/2402/ 80 --प्रतिश्रदायगी
600/2502 और 2503/- प्रतिअदायगी 600/4608/ 80 -प्रतिश्रदायगी
जो०आर ० शर्मा, उप सचिव
NO.DRAWBACK/ PN - 14/ 81.- Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules , 1971 (Notification No. 52/ F. No. 602/2 /70- DBK published in the Gazette of India- Extraordinary, dated the 25th August, 1971 ) , the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK / PN - 40/ 80 dated the 19th September 1980:-
(i ) For Sub - serial No. 1914 and the entries relating thereto the following shall be substituted namely:----
S.S.No. Description of goods
2
1914
Plastic Bangles made of Cellulose Acetate .
Rate of Drawback
Allocation
Cus .
C. Ex
4
5
(Rs .)
(Rs .)
3.45
1.25
Rs . 4.70 (Rupees four and paise seventy only ) per Kg .
2008
3.15
0.65 (ii ) After Sub - Serial No. 2007 and the entries relating thereto the following shall be added:- Rubber Tubes , other than Cycle/Cycle Rickshaw Rs . 3.80 (Rupees three and paise eighty only)
Tubes , made wholly of Butyl Rubber .
qer Kg.
(iii) In the column " description of goods " against Sub- serial No. 2419 , the following shall be substituted: -.. "Paper cones made of Strawboard and / or Mill- board"
(iv) For Sub - serial No. 2502( e) (i ) and 2602 ( d ) (i ) and the entries relating thereto , the following shall be substituted :-
2502(c)
All
Rs . 59/- (Rupces) fifty nine only ) per Kg .
( i ) Hosiery /knitting quality.
2602(d)
Customs .
All
Rs . 61/ - (Rupees sixty one only ) per Kg.
(i ) Hosiery quality .
Custom,, भारत का राजपत्र असाधारण [भाग I--खण्ड ( I ) ]
280/1
(v) For Sub -serial No. 4608 and the entries relatinghetreto the following shall be substituted :-
.SI.No.
Allocation
Rate of Drawback
Description of goods
1
2
4608 Power and distribution Transformers ( Copper wound):
(A) Up to 33 KV
(i) Upto and including 25 KVA
Cus .
C.Ex.
4
5
(Rs .) (Rs .)
52.00
1.50
Rs . 53.50 (Rugees fifty three and paise fifty only) per KVA.
(ii ) Above 25 KVA and upto and including 63 KVA .
37.30
1,20
Rs . 38.50 (Rupees thirty eight and paise fifty only) . per KVA .
(iii) Above 63 KVA and upto and including 100 KVA.
34.35
1.15
Rs . 35.50 (Rupees thirty five and paise fifty only ) per KVA.
(iv) Above 100 KVA and upto and including 200 KVA .
27,25
1.00
Rs . 28.25 (Rupees twenty eight and paise twenty five only) per KVA .
(v) Above 200 KVA and upto and including 315 KVA.
23,60
0.90
Rs . 24.50 (Rupecs twenty four and paise fifty only) per KVA .
(vi ) Above 315 KVA and upto and including 630 KVA.
0.75 19.50
Rs . 20.25 (Rupees twenty and paise twenty five only) per KVA.
0.70 16,30
Rs . 17.00 (Rupees seventeen only ) per KVA .
(vii ) Above 630 KVA and upto and including 1000 KVA.
(viii) Above 1000 KVA .
0.70 14,80
Rs . 15.50 (Rupees fifteen and paise fifty only ) per KVA.
(B) 33 KV and above but below 66 KV :
27.85
1.15
Rs . 29.00 (Rupees twenty nine only) Per KVA .
(i) Upto and including 315 KVA .
0.95 23.05
Rs . 24.00 (Rupees twenty four only) Per KVA
(ii ) Above 315 KVA and upto and including 630 KVA .
19,65
0-85
Rs . 20.50 (Rupees twenty and paise fifty only) Per KVA.
(iii) Above 630 KVA and upto and including 1000 KVA .
(iv) Above and 1000 KVA and upto including 1600 KVA.
17.80
0.70
Rs . 18.50 (Rupees cighteen and paise fifty only) per KVA .
(v) Above 1600 KVA and upto and including 3150 KVA .
15.80
0.70
Rs . 16.50 ( Rupees sixteen and paise fifty only) per KVA .
13.35
0.65
Rs . 14.00 (Rupees fourteen only) per KVA .
(vi ) Above 3150 KVA and upto and including 5000 KVA.
(vii ) Above 5000 KVA and upto and including 8000 KVA.
12.25
0.60
Rs . 12.85 ( Rupees twelve and paise eighty five only) per KVA .
11.45
0.55
Rs . 12.00 (Rupees twelve only) per K.V.A.
(vili ) Above 8000 KVA .
(C) 66 KV and above but below 132 KV :
11.50
0.50
Rs . 12.00 (Rupees twelve only) per KVA .
(i ) Upto and including 12,500 KVA .
9.60
0.40
Rs . 10.00 (Rupees ten only) per KVA.
(ii ) Above 12,500 KVA.
(D) 132 KV and above :-
(i ) Upto and including 16,000 KVA 12.00
0.50
Rs. 12.50 (Rupees twelve and paise fifty only) perKVA.
0.40 9,60
Rs . 10.00 (Rupees ten only ) per KVA .
(ii ) Above 16,000 KVA.
Note
:-( 1 ) The above rates of drawback are exclusive of in drawback respect of transformer oil used . An additional drawback of Rs . 2,000/- (Rupees two thousand only) per Kilo litre is payable on transformer oil exported either filled in transformers , or ex- ported in containers along with transformers , provided such transformer oil is not so exported in bond either under the Central Excise or Customs regulations .
(2) In respect of transformers fitted with on load tap changer additional drawback in individual cases determined under Rule 6 of Customs and Central Excise Duties Drawback Rules , 1971 for such on load tap changer shall be payable at the rate deter- mined in this regard .
This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 19th day of September, 1980 .
[F.No.600/1914/ 80 -DBK
600/2402/80-DBK 600/2002/80-DBK 600/2502-2503/80-DBK
600/4608/80-DBK
G.R. SHARMA , Dy. Secy
PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI- 110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054, 1981